राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd September, 2013
No. HHC/Admn.16 (15)74-V.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 142-राजपत्र/2013-30-09-2013 (3907)3908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 2007 has been pleased to appoint Ms. Sonia Parihar, Sh. Sachin Verma, Sh. Lalit Sharma and Sh. Manoj Chauhan, Advocates, Solan as Oath Commissioners at Solan, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 27th September, 2013
No. HHC/GAZ/14-195/88-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of five days' commuted leave w.e.f. 22-8-2013 to 26-8-2013 in favour of Shri R. K.Verma, District and Sessions judge, Sirmaur at Nahan, H.P.
Certified that Shri R.K. Verma had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri R. K. Verma would have continued to hold the same post of District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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आयुर्वेद विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 सितम्बर, 2013
संख्या आयु0 -क-(3)-5/97-पार्ट-1.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या आयु0-क (3)- 5/97 तारीख 26 अगस्त, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाऐ) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।3909 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आयुर्वेद)।
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उपाबन्ध-क हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पदनाम.--आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट।
2. पद (पदों) की संख्या.--1174 (एक हजार एक सौ चौहत्तर)।
3. वर्गीकरण.--वर्ग -III (अराजपत्रित)।
4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः- पे बैण्ड : 5910.10300 रूपए 3000/- रूपए ग्रेड पे। (ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः- 8,910/-रूपए स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार। 5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--अचयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वाया निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वाया निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूिचत किया गया है। 3910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः (क) अनिवार्य अर्हताएं.--(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कलू शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो या इसके समतुल्य।
(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्था/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में कम से कम दो वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो/फारमेंसी (आयुर्वेद) में डिप्लोमा हो/फारमेसी (आयुर्वेद) में स्नातक की उपाधि।
(ख) वांछनीय अर्हता.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हताएं.--हां, जैसी उपर्युक्त स्तम्भ संख्याः 7(क) में विहित हैं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वषर्, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(i) अठानवें प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
(ii) दो प्रतिशत, प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--प्रशिक्षित दाईयों में से प्रोन्नति द्वारा, जो उपर्युक्त सतम्भ संख्याः 7 (क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित क्षैक्षित अर्हता रखती हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को समिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र प्रशिक्षित दाईयों की उनके अपने अपने ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर उनकी कार्डर वार वरिष्ठता को छेडे़ बिना एक सयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगीः परन्तु यह और कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पदों को भरने हेतु निम्न 100 बिन्दू पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-
रोस्टर बिन्दू संख्या पहला, तथा इकयावनवांं, प्रवर्ग प्रोन्नति द्वारा।
दूसरे से पंचासवां तथा वावनवें से सौवें तक सीधी भर्ती द्वारा ।
टिप्पणी.--रोस्टर प्रत्येक सौ बिन्दू के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक दोनों प्रवर्गों को दी गई प्रतिशत्ता तक प्रतिनिधित्व मिल नहीं जाता। तत्पश्चात् रिक्ति को उस प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त होता है।3911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुगर्म क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवघि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7 जिला किन्नौर।
8 सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ भलोना और सांगना पटवार वृत्त, और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त,। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़ कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ ट्रेला, रोपा, कथोग, सिल्ह भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुनी, कालीपार, मानगढ,़ थाच बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वत्ृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:
परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगेः 3912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने संम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्र्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सिज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्वीसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्वीसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-(क) स्ांविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अघ्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, को संविदा के आधार पर प्रारभ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीनकरण के लिए सम्बद्ध विभागाघ्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।3913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--निदेशक, आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--स्ांविदा के आधार पर नियुक्त आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, को 8,910/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 267/- रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यून्नतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या, यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्ते.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 8,910/-रूपए की नियत संंिवदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए़ गए वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक रकम में 267/- रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश, कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। 3914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के संम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ. आर-एसआर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदो)ं की बाबत शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-"ख" आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, आयुर्वेद के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमत़ि.़ ..............................................................पुत्र/पुत्री श्री .........................................निवासी.. .....................................................................स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है ) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक आयुर्वेद, (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................................को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के रूप में.........................................से प्रारम्भ होने और. ........................................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-प्रत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8,910/-रूपए प्रतिमास होगी।3915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 3 प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4 संविदा पर नियुक्त आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकास के लिए भी हकदार होगा/होगी।
वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
5. नियंन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा/होगी।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधि—त चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के संम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो, वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में : 1.............................................................................. ............................................................................... (नाम व पूरा पता )
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1............................................................................. ............................................................................... (नाम व पूरा पता )
( द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)3916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935
[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-Ka(3)-5/97-I dated
20-09-2013 as required under clause (3) of Article 309 of the Constitution of India].
AYURVEDA DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 20th September, 2013
No. Ayur-Ka (3)-5/97- Part-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 to the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with HP Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Ayurvedic Pharmacist, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—
1. Short title & Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Ayurvedic Pharmacist, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2013
(2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.
2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Ayurveda Department (Indian System of Medicine & Homeopathy) Ayuvedic Pharmacist Class-III (Non Gazetted) (Non-Ministrial Services) Recruitment & Promotion Rules, 2009 notified vide this Department's Notification No.Ayur-Ka (3)-5/97 dated 26-8-2009 are hearby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (Ayurveda).
__________
Annexure-'A'
Recruitment and Promotion Rules for the Post of Ayurvedic Pharmacist
(Non- Gazetted ) Class-III, in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh
1. Name of Post.—Ayurvedic Pharmacist.
2. Number of Post(s).—1174 (one thousand one hundred seventy four).
3. Classification.—Class-III (Non Gazetted).
4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents: Pay Band 5910-10300+ 3000/-Grade Pay
(ii) Emoluments for contract employees:- 8,910/- as per details given in column 15-A.
3917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 19355. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non –Selection.
6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he /she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contact appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies and who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
Notes.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): 1. Plus two or its equivalent from recognized Board of School Education/University.
2. Successful training of atleast two years duration in Ayurvedic Pharmacist/Diploma in Pharmacy (Ayurveda)/ Bachelor Degree in Pharmacy (Ayurveda) from an Institution duly recognized by the H.P. Takniki Shiksha Board/ University recognized by the H.P. Government. (b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable
Educational Qualification.—Yes as prescribed in Column No. 7(a) above
9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
3918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 193510. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post (s) to be filled in by various methods.—(i) 98% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.
(ii) 2% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis; as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Trained Dai Subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No.7(a) above with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.
Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible Trained Dai on the basis of length of service in the respective grade without disturbing their cadre-wise seniority shall be prepared.
Provided further that for filling up the posts of Ayurvedic Pharmacist the following 100 points post roster shall be followed:
Roster Point No. Category 1st & 51st Promotee 2nd to 50th & 52nd to 100th Direct
Note.—The roster will be repeated after every 100th point till the representation to both categories is achieved by the given percentage and thereafter the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post.
Provided that for the purpose of promotion every employee shell have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal /Difficult areas" shell mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation-II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaual & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Diviion of Chamba District.
3. Dodra kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat,Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
3919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 19355. Pandrah Bis pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circle of Kamrau Sub Tehsil ,Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District .
9. Khanyol–Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh,Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Exservicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and inaccordance with the provision of the R&P Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
3920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 193512. If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test, if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) Concept.—(a) Under this policy the Ayurvedic Pharmacist, in the Department of Ayurveda,H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.
(b) Posts falls within the purview of H.P.S.S.S.B.—The Director of Ayurveda, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these R&P Rules.
(II) Contractual Emoluments.—The Ayurvedic Pharmacist, appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 8,910/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of 267/-(3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) Appointing/Disciplinary Authority.—The Director, of Ayurveda H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) Selection Process.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test, or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency i.e H.P Subordinate Services Selection Board,Hamirpur.
(V) Committee for selection of Contractual Appointments.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
3921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935(VI) Agreement.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VII) Terms and Conditions.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ 8,910/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay).The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @Rs. 267/-(3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity leave and 10 days Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. The women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duty at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the services shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes /Other Backward Classes /Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable .
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consulation with the Himachal Pradesh Publice Services Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
3922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935Annexure-B
Form of contract/agreement to be executed between the Ayurvedic Pharmacist and
the Government of Himachal Pradesh through the Director Ayurveda.
This agreement is made on this --------------day of-------------------- in the year----------------- between Shri/Smt.-------------------------R/o--------------------------------------------contract appointee (hereinafter called the First Party) AND the Governor, Himachal Pradesh through Director Ayurveda, Himachal Pradesh (herein after called the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Ayurvedic Pharmacist on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Ayurvedic Pharmacist for a period of one year commencing on --------------------day of --------------- and ending on the -----------------day of -----------------------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall post- ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on _______________and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be .8,910/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Ayurvedic Pharmacist will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Ayurvedic Pharmacist.
Provided that the un-availed Casual Leave and Medicial Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calender year.
5. Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Ayurvedic Pharmacist will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of Women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re- examined for the fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.
3923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 19358. Contract appointee shall be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duty at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY HAVE HEREIN TO SET THEIR HANDS THE DAY, MONTH AND YEAR FIRST, ABOVE WRITTEN IN THE PRESENCE OF WITNESS
1. -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- (Name and full address)
(Signature of first party).
2. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- (Name and full address)
(Signature of first party).
__________
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 24th September, 2013
No. LLR-E(9)-1/88-IV.—In continuation of this Department Notification(s) of even number dated 21-5-2013, 3-7-2013 & 24-8-2013 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following Advocate(s) to represent the State of Himachal Pradesh in Revenue cases pending before the Tehsildar Chachiot at Gohar District Mandi, with immediate effect:—
| S. No. | Name & Address of Advocate | Name of Revenue Court | Terms and conditions of fee |
| 1. | Smt. Harsh Sharma, resident of village Gohar District Mandi. | Tehsildar Chachiot at Gohar. | Rs. 1500/-(Rupees One Thousand Five Hundred) per case + Rs. 200/- (Rupees Two Hundred) only as miscellaneous expenses including typing expenses. |
| 2. | Sh. Chetan Kumar Sharma resident of village Chailchowk Tehsil Chachiot District Mandi. | Tehsildar Chachiot at Gohar. | -do- |
This engagement is purely at the pleasure of the State Government and can be withdrawn at any stage without assigning any reasons thereof.
The Deputy Commissioner is requested that whenever there is a need of service of any Advocate in the Revenue cases pertaining to the State, he may engage Advocate from the aforesaid panel. Further where more than one Advocate is empanelled for the same Revenue Court, the Deputy Commissioner will distribute the cases in rotation.
3924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935The expression "Revenue Cases" shall include all matters/ proceedings relating to encroachment cases, correction cases or any other case where interest of the State Government is required to be protected before the Court.
The cases entrusted prior to the issuance of this Department Notification of even number dated 21-5-2013 to the Advocates in the court of Tehsildar,Chachiot at Gohar District Mandi, shall be handed over by the concerned Advocates to the Deputy Commissioner, Mandi and he will further entrust the said cases to the newly appointed Advocate(s).
By order, CHIRAG BHANU SINGH, LR.-cum-Secretary (Law).
____________
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 25 सितम्बर, 2013
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 18/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टीका कसवाड, तहसील व जिला हमीरपुर में मसियाण-भटुडा सडक केे निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निमार् ण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टयर में हमीरपुर हमीरपुर टीका कसवाड़ 903/1 0-01-69 कुल जोड़ किता-1 0-01-69
आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।3925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 ब अदालत मैरिज ऑफिसर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री निव्वा राम, गांव व डाकघर दख्योड़ा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
आशा परवान उर्फ सजना पुत्री सलीम खान, ग्रा0 963, तन महमूद, तहसील बरेली (UP).
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार प्रकाशित करने बाबत प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 Special Marriage Act शादी दिनांक 5-7-2013.
उपरोक्त प्रार्थीगण ने इस अदालत में जेर धारा 15 इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 12-7-2013 को मन्दिर में शादी कर ली व उनकी उपरोक्त शादी रजिस्टर की जाए। अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है यदि इस शादी बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16-10-2013 से पहले एतराज दर्ज करवा सकता है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी एतराज नहीं सुना जाएगा तथा उपरोक्त शादी जेर धारा 15 Special Marriage Act के तहत दर्ज कर दी जाएगी।
आज दिनांक 19-9-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
मैरिज ऑफिसर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0),
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत मैरिज ऑफिसर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री नरेन्दर सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह, गांव धुधवीं, डा0 मसवाड़, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
राखी पुत्री कशमीर सिंह, गांव गडयानी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--इश्तहार प्रकाशित करने बाबत प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 Special Marriage Act शादी दिनांक 13-8-2013.
उपरोक्त प्रार्थीगण ने जेर धारा 15 इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 13-8-2013 को मन्दिर में शादी कर ली व उनकी उपरोक्त शादी रजिस्टर की जाए। अतः इस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस शादी बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 4-10-2013 से पहले एतराज दर्ज करवा सकता है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी एतराज नहीं सुना जाएगा तथा उपरोक्त शादी जेर धारा 15 Special Marriage Act के तहत दर्ज कर दी जाएगी।3926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 आज दिनांक 11-9-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
मैरिज ऑफिसर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0),
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
--------
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District
Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Lakhwinder Singh, aged 22 years s/o Shri Dharam Singh, r/o Village Dalwana, P. O. Kuthera, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Indu, aged 23 years d/o Shri Jagdish Chand, r/o Ward No. 3, Karot Pangan (22/38) . . Applicants. Pangan Kullu, District Kullu (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of special Marriage Act, 1954.
Shri Lakhwinder Singh and Indu have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-8-2013 at Shiv Mandir, Gasota Mahadev Gasota, Tehsil and District Hamirpur and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-11-2013. The objection received after 20-11-2013 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 20-9-2013 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
_________
ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 69/NT/13/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
Lobsang Gyaltsen बनाम आम जनता व अन्य3927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Lobsang Gyaltsen पुत्र श्री Pema Dhondup, निवासी Mcleodganj, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Yangzom की जन्म तिथि 6-7-1985 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Yangzom की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 25-10-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जगदीश चन्द,
नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 70/NT/13/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
Amina Thapa बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Amina Thapa पुत्री श्री Madan Singh Thapa, निवासी Dharamshala, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Sahil Thapa की जन्म तिथि 10-1-1995 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त साहिल थापा की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 25-10-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 13-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जगदीश चन्द,
नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 07/2013 तारीख पेशी : 14-10-2013 किस्म मुकद्दमा तकसीम शीर्षक :
1. चुहडू, 2. जोहन्डा पुत्रान श्री घटारू, निवासी मुहाल झरेट, जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . सायल।
बनाम
1. छुन्करी पत्नी, 2. रमेश चन्द पुत्र, 3. चतर सिंह पुत्र, 4. माया देवी पुत्री श्री गुजर, 5. हीरू राम पुत्र, 6. रतो देवी पुत्री, 7 माया देवी पुत्री, 8. गुडी देवी पुत्री सोमा देवी पुत्री सोहनू, निवासी मुहाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 59, खतौनी नं0 237 ता 240, खसरा कित्ता 18, रकबा तादादी 0-14-2-32 है0 स्थित मुहाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 14-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-9-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 08/2013 तारीख पेशी : 14-10-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
1. जोहन्डा, 2. चुहडू पुत्रान श्री घटारू, निवासी मुहाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . सायल।
बनाम3929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 1. मोहिन्दर सिंह, 2. जसवन्त सिंह पुत्र, 3. भगवान सिंह पुत्र, 4. रमेश चन्द पुत्रान श्री तुलसी, 5. विनोद कुमार पुत्र, 6. मनोज कुमार पुत्र सीता देवी, 7. जफी देवी पुत्री, 8. स्वर्णा देवी पुत्री श्री तुलसी राम, 9. रणधीर सिंह पुत्र, 10. सुरजीत सिंह पुत्र, 11. गायत्री दवी पत्नी श्री राम दिता, सभी निवासी मुहाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 19, खतौनी नं0 73, ता 76, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी 0-18-05 है0 स्थित मुहाल झरेट जगियां, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 14-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-9-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 11/2013 तारीख पेशी : 4-11-2013 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :
1. रतन चन्द पुत्र श्री घुंगर राम पुत्र श्री सुन्का, निवासी मुहाल गदियाड़ा, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . सायल।
बनाम
1. प्रकाश चन्द पुत्र घुंगर राम, निवासी मुहाल पदर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 2. राजेश कुमार पुत्र, 4. श्रीमती सरेष्ठा देवी पुत्री, 5. सन्जोगता देवी पुत्री 6. सेहता देवी पुत्री 7. सरला देवी पुत्रियां मस्त राम, 9. संदीप कुमार पुत्र अमर चन्द, 10. अशोक कुमार, 11. मलकां देवी पत्नी स्व0 श्री प्रीतम चन्द, सभी निवासी मुहाल गदियाड़ा, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 12. रसीला राम पुत्र, 13. फूलां देवी पुत्री वुधू, 14. जगत राम पुत्र, 15. सरला देवी पुत्री बूटा, सभी निवासी मुहाल सिहून्ड, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 16. अजय कुमार, 17. अनिल कुमार पुत्र फातो उपनाम बलदेव सिंह, निवासी गांव व डाकघर कवाडी, तहसील नगरोटा बगवां, 18. गीता देवी पुत्री फातो उपनाम बलदेव सिंह हाल पत्नी श्री उधम सिंह, निवासी भाली, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 19. मनोहर लाल पुत्र, 20. मस्त राम पुत्रान रोशन लाल, 21 गीता देवी पत्नी बृज लाल, 22. सीता देवी पत्नी प्रीतम चन्द, सभी निवासी उथडा ग्रां, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 23. पुन्या देवी पुत्री वैन्सी, निवासी सिहून्ड, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 25. जिन्दो राम पुत्र जोहन्डू, निवासी मुहाल गदियाड़ा, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, 27. मीरां देवी पत्नी स्व0 श्री सरन दास, निवासी चाहड़ी, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 3930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 63, खतौनी नं0 184, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी 0-08-64 है0 स्थित महाल गदियाड़ा, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 4-11-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 9-9-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 11/2013 तारीख दायरा : 13-9-2013 तारीख पेशी : 14-10-2013 शीर्षक :
श्री वचित्र सिंह पुत्र श्री दिवान चन्द, निवासी गांव व डा0 भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
प्रधान, ग्राम पंचायत भदरोल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसके लड़के सुनील कुमार का जन्म गांव व डा0 भदरोल, उप-तहसील धीरा में दिनांक 9-5-1991 को हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भदरोल के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा सुनील कुमार के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत भदरोल को पारित कर दिए जाएंगे। मोहर। लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 25/2013
तारीख पेशी : 14-10-2013 शीर्षक :
श्री हिमाल चन्द पुत्र श्री जोगू, निवासी महाल धलेरा, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री हिमाल चन्द पुत्र श्री जोगू, निवासी मुहाल धलेरा, मौजा गगल ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का नाम श्री योग राज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल धलेरा, गुंई, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा में जोगू दर्शाया गया है। अतः मेरे पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के मुहाल धलेरा, गूंई, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा में जोगू के बजाए जोगू उपनाम योग राज पुत्र वरागी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।
मोहर। लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 16/R-NT/2013 तारीख दायर : 17-9-2013 तारीख पेशी : 23-10-2013 श्री प्रमोध सिंह सुपुत्र श्री हीरू राम, निवासी गांव समलाना, डा0 मकड़ाहन, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के मुहाल समलाना में प्रमोध सिंह दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम रोडा राम पुत्र श्री हीरू राम दर्ज चला आ रहा है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रमोध सिंह के बजाए श्री प्रमोध सिंह उर्फ रोडा राम पुत्र श्री हीरू राम दर्ज किया जाए। 3932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-10-2013 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-9-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Jagdish Chand, Naib-Tehsildar–cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh
1. Smt. Subhadra Devi d/o Late Shri Bishan Dass, resident of Kandi, P. O. Khanyara.
2. Shri Viyas Dev s/o Shri Shiv Kumar, resident of Chellian, P. O. Education Board . . Applicants.
Dharamshala.
Versus
1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE :
Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 12-12-1990 at Chellian but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage may be registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 25-10-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 13th day of September, 2013.
Seal.
JAGDISH CHAND,
Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
3933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 61/NT/13/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।
मदन बहादुर बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री मदन बहादुर पुत्र श्री प्रेम बहादुर, निवासी टैंगल बोर्ड, वार्ड नं0 2, मौजा धर्मशाला कैंट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अबिन शाही (Abin Shahi) की जन्म तिथि 25-10-2005 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अबिन शाही (Abin Shahi) की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 9-10-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 19-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
जगदीश चन्द,
नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री मदन लाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मदन लाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अमन कुमार का जन्म दिनांक 17-9-2011 को गांव Bassa में हुआ है, जो गलती से पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त नहीं करवा सका। अब वह जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।3934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 आज दिनांक 29-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री भगवान दास सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भगवान दास सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सौरभ कुमार का जन्म दिनांक 17-4-2007 को गांव Bassa में हुआ है, जो गलती से पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त नहीं करवा सका। अब वह जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 29-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री मदन लाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
3935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935श्री मदन लाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र साहिल का जन्म दिनांक 20-4-2006 को गांव Bassa में हुआ है, जोे गलती से पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त नहीं करवा सका। अब वह जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 29-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री मदन लाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मदन लाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सेजल का जन्म दिनांक 23-10-2007 को गांव Bassa में हुआ है, जोे गलती से पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त नहीं करवा सका। अब वह जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 29-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2013/8 आश्विन 1935 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री मदन लाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मदन लाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी मुहाल Bassa, मौजा मिन्जग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मोहित कुमार का जन्म दिनांक 15-8-2009 को गांव Bassa में हुआ है, जो गलती से पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त नहीं करवा सका। अब वह जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 29-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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शुद्धि-पत्र
दिनांक : 30-9-2013
दिनांक 21 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के पृष्ठ संख्या 3723 में मुद्रित पैरा संख्या (8) की तीसरी पंक्ति में शब्दों ''आय वाले समूहों'' के पश्चात् तथा शब्दों ''के लिये'' से पूर्व ''हिमाचल के स्थायी निवासियों'' पढ़ा जाये ।
उपरोक्त राजपत्र के पृष्ठ संख्या 3744 में मुद्रित प्राधि—त अंगे्रजी पाठ के पैरा संख्या (8) की तीसरी पंक्ति में शब्दों "Groups of Society" के पश्चात् तथा शब्दों "in such manner" से पूर्व "and Bonafide Himachalis" पढ़ा जाए ।
हस्ताक्षरित/- उप-नियन्त्रक । नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित