राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 3 अक्तूबर, 2013
संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(10)7/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सख्यांक 74) की धारा 13 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते 145-राजपत्र/2013-4-10-2013 (3985) 3986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन 1935 हुए, केन्द्रीय विक्रय कर (हिमाचल प्रदेश) नियम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विक्रय कर (हिमाचल प्रदेश) संशोधन नियम, 2013 हैं।
2. नियम 7 का संशोधन.-केन्द्रीय विक्रय कर (हिमाचल प्रदेश) नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 7 में. -
(क) सब-रूल (1-ए) के कलॉज (i) के पश्चात् निम्नलिखित प्रॅवाइजो अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"Provided that all dealers filing returns electronically and making e-payment of the tax due according to such return, shall be required to file hard copy only of the annual return filed online within fifteen days of the last date specified for filing such return. However the dealers filing monthly/quarterly returns online but making tax payments manually shall be required to submit the triplicate copy of the Challan as specified under sub-rule(3) of rule 37 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 within seven days of filing the online return.".
(ख) विद्यमान सब-रूल (2-ए) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
(2-A). Notwithstanding anything contained in rule 7, from such date and by such class of dealers, as may be decided by the State Government, the payment of tax, demand or any other sum shall be made electronically through the web portal of the Excise and Taxation Department. Where payment has been made electronically, the authorized bank shall generate e-Challan in Form II through a computer network. The authorized bank shall forward a statement of such e-Challan to be called 'e-payment scroll' daily in Form –IIA to appropriate treasury with a copy to the Accountant General, Himachal Pradesh. The date of payment for the purpose of these rules shall be the date of deposit generated on the e-Challan in Form-II.".
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-7/2011, dated
03/10/2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 3 October,2013
No. EXN-F(10)-7/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), the Governor of Himachal Pradesh is3987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन 1935 pleased to make the following rules further to amend the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970, namely:—
1. Short title.—These rules may be called the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Amendment Rules, 2013.
2. Amendment of rule 7.— In rule 7 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules),-
(a) after clause (i) of sub rule (1-A), the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that all dealers filing returns electronically and making e-payment of the tax due according to such return, shall be required to file hard copy only of the annual return filed online within fifteen days of the last date specified for filing such return. However the dealers filing monthly/quarterly returns online but making tax payments manually shall be required to submit the triplicate copy of the Challan as specified under sub-rule (3) of rule 37 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 within seven days of filing the online return.".
(b) for the existing sub rule (2-A), the following shall be substituted, namely:—
"(2-A). Notwithstanding anything contained in rule 7, from such date and by such class of dealers, as may be decided by the State Government, the payment of tax, demand or any other sum shall be made electronically through the web portal of the Excise and Taxation Department. Where payment has been made electronically, the authorized bank shall generate e-Challan in Form II through a computer network. The authorized bank shall forward a statement of such e-Challan to be called 'e-payment scroll' daily in Form –IIA to appropriate treasury with a copy to the Accountant General, Himachal Pradesh. The date of payment for the purpose of these rules shall be the date of deposit generated on the e-Challan in Form-II.".
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 अक्तूबर, 2013
संख्या पी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)43/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव हटली, उप-तहसील सिन्हुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में द्रमण-सिहुन्ता सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरा ेक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन 1935 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपति दायर कर सकता है ।
विवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-विस्वा में चम्बा सिहुन्ता हटली 428/1 0-1 कुल जोड़ किता-1 0-1
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 अक्तूबर, 2013
संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-33/2013-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30-9-2013 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 31) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 51 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।
आदेश द्वारा, चिराग भानू सिंह, सचिव (विधि)।
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2013 का अधिनियम संख्यांक 51 हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संंशोधन) अधिनियम, 2013 (राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 30 सितम्बर, 2013 को यथाअनुमोदित )
हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।3989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन 1935 भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियाें तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।
2. धारा 9 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 9 की उपधारा (1) में, "एक सौ रूपए की फीस के संदाय पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 51 of 2013 THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2013
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 30TH SEPTEMBER, 2013)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act
No. 15 of 1955).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- fourth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2013.
2. Amendment of section 9.—In section 9 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, in sub-section (1), the words "on payment of a fee of one hundred rupees" shall be omitted.
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ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री उपकार सिंह पुत्र श्री सन्तोख सिंह, निवासी बैलून बाजार डलहौजी कैंट, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री महक दीप कौर की जन्म तिथि 11-2-1991 है, जोकि छावनी परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे। 3990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन 1935 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री महक दीप कौर की जन्म तिथि व नाम छावनी परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-10-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मान सिंह पुत्र श्री दुर्गा चन्द, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र नीरज कुमार की जन्म तिथि 15-8-1992 है, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र नीरज कुमार की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर- एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-10-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।3991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन 1935 ब अदालत श्री मोहिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री Dawa Gyaltsen पुत्र श्री Tenpa Norbu, निवासी राज भवन कोठी, सदर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके भाई Wangyal Phuntsok की जन्म तिथि 8-2-1978 है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के भाई Wangyal Phuntsok की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-10-2013 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मोहिन्द्र सिंह राणा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राजीव ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
अमित कुमार पुत्र श्री संसार चन्द, टीका महेशकबाल, डाकघर बजरोल़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 11054 दिनांक 28-6-2013 के द्वारा अमित कुमार पुत्र श्री संसार चन्द, टीका महेशकबाल, डाकघर बजरोल़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन-पत्र समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया है कि अमित कुमार का जन्म दिनांक 18-12-1991 को गांव महेशकबाल में हुआ है परन्तु वह ग्राम पंचायत खनौली के रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सके तथा अब उक्त जन्म तिथि दिनांक 18-12-1991 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है। 3992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन 1935 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अमित कुमार की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 1-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 4-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राजीव ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राजीव ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रीतम चन्द पुत्र स्व0 श्री जुल्फी राम, वासी धार बगेहड़ा, डाकघर बीर बगेहड़ा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 7295 दिनांक 24-5-2013 के द्वारा श्री प्रीतम चन्द पुत्र श्री जुल्फी राम, वासी धार बगेहड़ा, डाकघर बीर बगेहड़ा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन-पत्र समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती ब्यासा देवी पत्नी स्व0 श्री जुल्फी राम की मृत्यु दिनांक 3-6-2012 को हुई है परन्तु उक्त मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बगेहड़ा के रिकॉर्ड में दर्ज न करवा सके तथा अब उक्त मुत्यु तिथि दिनांक 3-6-2012 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती ब्यासा देवी पत्नी स्व0 श्री जुल्फी राम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना उजर पेश कर सकता है। न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 16-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राजीव ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा : 3-8-2013 उनवान मुकद्दमा :
1. श्री रवि कुमार सुपुत्र श्री मस्त राम, गांव जयार, डाकखाना चौरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती कलपना कुमारी सुपुत्री श्री मेहर चन्द, गांव भटेड़ा, डाकखाना जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
. . प्रार्थीगण।3993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन 1935 बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 3-8-2013 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 29-7-2013 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। इसलिए जेर धारा 16, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अनुसार उनका विवाह पंजी—त किया जावे।
अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इनकी शादी को पंजी—त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2013 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर पेश करे अन्यथा इनकी शादी को पंजी—त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-8-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
बलवीर ठाकुर, स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सन्त राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा :
श्री बालक राम पुत्र स्व0 श्री पिपलू, निवासी वार्ड नं0 06, नगर परिषद् रोहडू़, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।
इस कार्यालय में श्री बालक राम पुत्र स्व0 श्री पिपलू, निवासी वार्ड नं0 06, नगर परिषद् रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 2-3-1956 को हुआ है, लेकिन उसकी जन्म तिथि व नाम अज्ञानतावश नगर परिषद् रोहड़ू के रिकॉर्ड में निश्चित अवधि में पंजी—त नहीं हुआ है तथा उनका नाम व जन्म तिथि उपरोक्त दर्ज करने के आदेश नगर परिषद् रोहड़ू को दिए जावें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म नगर परिषद् में दर्ज करने बारे कोई एतराज व उजर हो तो वे 24-10-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर हो कर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावे कि प्रार्थी का नाम व जन्म नगर परिषद् में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नगर परिषद् रोहड़ू में नाम व जन्म दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-9-2013 को हमारे हस्ताक्षर मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
सन्त राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अक्तूबर, 2013/12 आश्विन 1935
In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Permanand s/o Late Shri Jeet Ram, r/o Village Dhari, P.O. Dhari, Tehsil and District . . Applicant. Shimla (H. P.)
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Shri Permanand s/o Late Shri Jeet Ram, r/o Village Dhari, P.O. Dhari, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter the name and date of Death of Chandu Devi w/o Late Shri Jeet Ram in the Birth and death and Parivar Register in the Gram Panchayat Baldeyan. The Secy. G.P. Jalail has issued NAC No. on dated 17-9-2013, the name.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of death |
| 1. | Smt. Chandu Devi | w/o Late Shri Jeet Ram | 27-2-2012 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the above date of death in Panchayat, Late Smt. Chandu Devi, may file their claim/ objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed from.
Given today 3rd October, 2013 under my signature and seal of the court.
Seal.
GIAN SAGAR NEGI,
Sub-Divisional Magistrate Shimla (Rural),
District Shimla, Himachal Pradesh.
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नाम परिवर्तन
मैं, सुरिन्द्र कुमार घोषणा करता हूं कि मेरे बेटे सुमित मेहता के शिक्षा दस्तावेजों में मेरा नाम सुरिन्द्र सिंह लिखा गया है जबकि पंचायत व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुरिन्द्र कुमार है। अतः मेरे बेटे के शिक्षा दस्तावेजों में मेरा नाम सुरिन्द्र कुमार किया जाए।
सुरिन्द्र कुमार सुपुत्र श्री खेम्बो राम,
गांव लाहड़ बुहल, डा0 धीरा,
तह0 पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित