राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
ई अनुभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, अक्तूबर, 2013
संख्याः सा0प्र0वि0.एफ-ए(9)-1/2000.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या सा0प्र0वि0-ई-ए (1)-1/ 2010 दिनांक 3-9-2013 के प्रसंग में महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री सुशील चन्द रतन, उपाध्यक्ष, 149-राजपत्र/2013-9-10-2013 (4039) 4040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935 हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड को निम्नलिखित शर्तो एवं नियमों के अधीन उक्त तिथि से सुविधाएं देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
1. मानदेय मुबलिग ` 15,000/-प्रतिमास की दर से प्रदान किया जाएगा,
2. बोर्ड के कार्य से प्रवास पर जाने पर दैनिक भत्ता मु0 ` 200/-प्रतिदिन की दर से दिया जाएगा,
3. किराया मुक्त अर्द्वसुसज्जित सरकारी आवास उपलब्ध होगा या उसके बदले में मु0 ` 4,000/- प्रतिमास की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा। आवास का किराया फर्नीचर के व्यय सहित हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड द्वारा अदा किया जाएगा । यदि उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं और सरकार को उनकी और आगे आवश्यकता नहीं होगी तो उन्हें आबंटित आवास को सेवा समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर खाली करना होगा । आवास के बदले किराए की अदायगी की स्थिति में फर्नीचर पर होने वाला व्यय देय नहीं होगा,
4. आवास में बिजली पानी के खर्चे को बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा,
5. उन्हें वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी या इसके बदले में मु0 ` 2,000/-प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा,
6. आतिथ्य सत्कार भत्ता मु0 ` 1,500/- प्रतिमाह की दर से देय होगा,
7. आवास/कार्यालय में दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आवास के दूरभाष/ मोबाईल खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु उन्हे मु0 ` 3,800/- नियत राशि (Fixed) द्विमासिक देय होगी, 8. (क) वह हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड के नियमानुसार मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के हकदार होगें,
(ख) वे यात्रा/दैनिक भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा अपने प्रवास कार्यक्रम के लिए स्वयं ही नियन्त्रण अधिकारी होंगे,
(ग) उनके बिलों को सामान्य प्रशासन विभाग के ई अनुभाग में तैयार किया जाएगा, 9. उन्हें बोर्ड के कार्य से हिमाचल प्रदेश में तथा प्रदेश से बाहर किए गए प्रवास पर मु0 ` 6/- प्रतिकिलोमीटर की दर से मील भत्ता (सड़क माईलेज) देय होगा यदि वह निजी वाहन द्वारा ऐसे प्रवास पर जाएंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सामान्य प्रशासन)।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अक्तूबर, 2013
संख्याः आई0पी0एच0-बी(एच)1-50/2012-बिलासपुर.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव कटीरड़, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना बाग कटीरड़ के निर्माण हेतु4041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935 भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा न0 | क्षेत्र (बीघा-बिस्वा) में |
| बिलासपुर | श्री नैना देवी जी | कटीरड़ | 204/3/1 204/4/1 किता-2 | 00-05 00-07 00-12 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त मुख्य सचिव।
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अक्तूबर, 2013
संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-42/2012-कांगड़ा.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा त्योड़ा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर जिला कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृत विवरणी
| जिला | तहसील | महाल व मौजा | खसरा नम्बर | क्षेत्र/हैक्टयर में |
| कांगड़ा | इन्दौरा | त्योड़ा | 247/1 | 0-02-00 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8-10-2013
संख्याः यू0डी0-ए0(1)1/2003.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद्, नाहन में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती हैं।
उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति, यदि, इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त, सिरमौर के माध्यम से, प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा।
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझावए यदि कोई हों, पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
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"अनुसूची-क" नगरपालिका परिषद, नाहन की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने वाले नए क्षेत्र
क्षेत्र बिघा में क्र0 सं0 मौजा का नाम खसरा नम्बर 1. जडजा 311/165 00-01 2. 322/308 64-03 3. 328/164 05-09 4. 329/164 01-19 5. 330/307 12-01 6. 331/164 01-124043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935 क्र0 सं0 मौजा का नाम खसरा नम्बर
क्षेत्र बिघा में 7. 333/165 14-12 8. 334/165 07-06 9. 352/164 00-03 10. 376/164/5 03-15 11. 377/174 00-03 12. 378/174 00-03 13. 379/174 00-03 14. 380/174 00-03 15. 381/174 to 382/174 00-05 16. 383/174 00-04 17. 384/174 00-03 18. 385/174 to 386/174 00-06 19. 387/174 00-03 20. 389/388/174 09-19 21. 421/175 10-12 22. 422/175 00-05 23. 423/175 to 427/175 00-17 24. 428/175 to 429/175 00-06 25. 430/175 00-05 26. 431/175 00-05 27. 432/175 to 433/175 00-08 28. 434/175 to 435/175 00-07 29. 436/175 00-03 30. 437/175 to 438/175 00-08 31. 439/175 00-05 32. 440/175 00-05 33. 441/175 00-05 34 442/175 to 446/175 00-19 35. 447/175 00-04 36. 448/175 00-05 37. 449/175 00-04 38. 450/175 00-19 39. 451/175 00-03 40. 452/175 13-18 41. 453/175 05-11 42. 454/175 00-18 43. 455/175 25-14 44. 458/313/165 to 460/313/165 00-09 45. 461/313/165 00-03 46. 462/313/165 to 463/313/165 00-08 47. 464/313/165 to 465/313/165 04-15 48. 466/313/165 02-04 49. 467/313/165 to 468/313/165 08-16 50. 469/313/165 00-04 51. 470/313/165 00-04 52. 471/313/165 00-044044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935 क्र0 सं0 मौजा का नाम खसरा नम्बर
क्षेत्र बिघा में 53. 472/313/165 to 473/313/165 00-09 54. 474/313/165 00-04 55. 475/313/165 00-02 56. 476/313/165 00-04 57. 477/313/165 00-04 58. 478/313/165 00-04 59. 479/313/165 00-04 60. 480/313/165 00-04 61. 481/313/165 to 482/313/165 00-08 62. 483/313/165 to 486/313/165 00-13 63. 487/313/165 00-04 64. 488/388/165 to 489/388/165 00-08 65. 490/313/165 04-11 66. 491/313/165 00-04 67. 492/313/165 00-04 68. 493/313/165 08-02 69. 494/313/165 08-09 70.
495/313/165 02-02 71.
496/313/165 00-04 72.
497/313/165 00-04 73.
498/313/165 00-04 74.
499/313/165 00-04 75.
500/313/165 06-07 76.
501/313/165 00-04 77.
519/388/174 00-03 78.
520/388/174 00-05 79.
521/388/174 00-05 80.
522/388/174 to523/388/174 00-06 81.
524/388/174 to 525/388/174 05-14 82.
526/388/174 00-03 83.
527/388/174 to 529/388/174 00-09 84.
530/388/174 00-06 85.
531/388/174 to 534/388/174 02-09 86.
535/388/174 00-02 87.
536/388/174 00-02 88.
537/388/174 00-02 89.
538/388/174 to 539/388/174 00-07 90.
540/388/174 to 541/388/174 00-07 91.
542/388/174 to 543/388/174 00-06 92.
544/388/174 00-03 93.
545/388/174 00-03 94.
546/388/174 00-02 95.
547/388/174 to 548/388/174 00-044045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935 क्र0 सं0 मौजा का नाम खसरा नम्बर
क्षेत्र बिघा में 96.
549/388/174 00-04 97.
550/388/174 00-04 98.
551/388/174 00-03 99.
552/388/174 00-04 100.
553/388/174 09-04 101.
554/388/174 08-08 102.
555/388/174 00-03 103.
556/388/174 00-02 104.
557/388/174 00-04 105.
558/388/174 00-03 106.
559/388/174 16-14 107.
560/388/174 15-13 कुल किता-143 300-17 बिघा
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[Authoritative English Text of the Government Notification No. UDA(1)1/2003 dated
8.10.2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constiturion of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th October, 2013
No. UD-A(1)1/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh proposes to include within the Municipal Council, Nahan the local areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.
If any interested person who is likely to be affected by the inclusion of the said local area and has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Principal Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Sirmour within six weeks from the date of publication of the Notification in the Rajpatra (extra-ordinary) Himachal Pradesh.
The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.
By order, Sd/- Principal Secretary (UD).
4046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935SCHEDULE-'A' Inclusion of new areas in the limits of Municipal Council Nahan
Sl. No. Name of Mauza Khasra No. Area (Bighas) 1. Jadja 311/165 00-01 322/308 64-03 2. 328/164 05-09 3. 329/164 01-19 4. 330/307 12-01 5. 331/164 01-12 6. 333/165 14-12 7. 334/165 07-06 8. 352/164 00-03 9. 376/164/5 03-15 10. 377/174 00-03 11. 378/174 00-03 12. 379/174 00-03 13. 380/174 00-03 14. 381/174 to 382/174 00-05 15. 383/174 00-04 16. 384/174 00-03 17. 385/174 to 386/174 00-06 18. 387/174 00-03 19. 389/388/174 09-19 20. 421/175 10-12 21. 422/175 00-05 22. 423/175 to 427/175 00-17 23. 428/175 to 429/175 00-06 24. 430/175 00-05 25. 431/175 00-05 26. 432/175 to 433/175 00-08 27. 434/175 to 435/175 00-07 28. 436/175 00-03 29. 437/175 to 438/175 00-08 30. 439/175 00-05 31. 440/175 00-05 32. 441/175 00-05 33. 442/175 to 446/175 00-19 34. 447/175 00-04 35. 448/175 00-05 36 . 449/175 00-04 37. 450/175 00-19 38. 451/175 00-03 39. 452/175 13-18 40. 453/175 05-11 41. 454/175 00-18 42. 455/175 25-14 43.
4047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935Sl. No. Name of Mauza Khasra No. Area (Bighas) 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
458/313/165 to 460/313/165 00-09 461/313/165 00-03 462/313/165 to 463/313/165 00-08 464/313/165 to 465/313/165 04-15 466/313/165 02-04 467/313/165 to 468/313/165 08-16 469/313/165 00-04 470/313/165 00-04 471/313/165 00-04 472/313/165 to 473/313/165 00-09 474/313/165 00-04 475/313/165 00-02 476/313/165 00-04 477/313/165 00-04 478/313/165 00-04 479/313/165 00-04 480/313/165 00-04 481/313/165 to 482/313/165 00-08 483/313/165 to 486/313/165 00-13 487/313/165 00-04 488/388/165 to 489/388/165 00-08 490/313/165 04-11 491/313/165 00-04 492/313/165 00-04 493/313/165 08-02 494/313/165 08-09 495/313/165 02-02 496/313/165 00-04 497/313/165 00-04 498/313/165 00-04 499/313/165 00-04 500/313/165 06-07 501/313/165 00-04 519/388/174 00-03 520/388/174 00-05 521/388/174 00-05 522/388/174 to523/388/174 00-06 524/388/174 to 525/388/174 05-14 526/388/174 00-03 527/388/174 to 529/388/174 00-09 530/388/174 00-06 531/388/174 to 534/388/174 02-09 535/388/174 00-02 536/388/174 00-02 537/388/174 00-02 538/388/174 to 539/388/174 00-07 540/388/174 to 541/388/174 00-074048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935 Sl. No. Name of Mauza Khasra No. Area (Bighas) 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.
542/388/174 to 543/388/174 00-06 544/388/174 00-03 545/388/174 00-03 546/388/174 00-02 547/388/174 to 548/388/174 00-04 549/388/174 00-04 550/388/174 00-04 551/388/174 00-03 552/388/174 00-04 553/388/174 09-04 554/388/174 08-08 555/388/174 00-03 556/388/174 00-02 557/388/174 00-04 558/388/174 00-03 559/388/174 16-14 560/388/174 15-13
Total Kitas 143 300-17 Bighas
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th October, 2013
No.UD-B(1)2/2009.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the retirement of Smt. Krishna Sud, Superintendent Grade-I of the Directorate of Urban Development from the Government service on 31-12-2013 (A.N.) on attaining the age of superannuation.
By order, Sd/- Principal Secretary (U.D.).
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 अक्तूबर, 2013
संख्याः यू0डी0-ए0(3)-1/2012-लूज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची-1 का संशोधन करने का प्रस्ताव करती हैं और नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को नगरपालिका परिषद घोषित करती हैं। कोई भी व्यक्ति, जो प्रस्तावित घोषणा पर आक्षेप करना चाहता है, तो वह अपने आक्षेप, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश4049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935 (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, सम्बद्ध उपायुक्त के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा।
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हैं, पर प्रारूप अधिसूचना को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(3)1/2012-loose dated
9.10.2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 9th October, 2013
No. UD-A(3)1/2012-loose.—In exercise of the powers conferred by second proviso to subsection (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh proposes to amend Schedule-I and to declare Nagar Panchayat Nadaun, Distt. Hamirpur, (H.P.) as Municipal Council.
Any person who desires to object to the proposed declaration, should submit his objections in writing to the Principal Secretary (UD) to the Government of H.P. through the concerned Deputy Commissioner within thirty days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extra-ordinary).
The objection or suggestion, if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Govt. before finalizing the draft notification.
By order, Sd/- Principal Secretary (UD).
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कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर
स्थित रिकांग पिओ, हि0प्र0
अधिसूचना
दिनांक : 08 अक्तूबर, 2013
संख्या कनर-उप चुनाव/2013-2184.--हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 एवं हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के उप नियम 124 के अन्र्तगत प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कै0 जे0एम0 पठानिया, उपायुक्त किन्नौर, नीचे दी गई सारणी अनुसार सितम्बर, अक्तूबर, 2013 की 4050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 अक्तूबर, 2013/17 आश्विन 1935 उप निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम जन साधारण की जानकारी हेतु, निम्न प्रकार से अधिसूचित करता हूंः-
विकास खण्ड कल्पा
| क्र0 सं0 | ग्राम पंचायत का नाम | पद का नाम | निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) न0 तथा नाम | निर्वाचित व्यक्ति का नाम व पता | टिप्पणी |
| 1 | पूर्वनी | सदस्य | वार्ड न0-3 (पूर्वनी-3) | कुमारी सत्यावती पुत्री श्री जय बहादुर सिंह, ग्राम व डाकघर पूर्वनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0। | निर्विरोध निर्वाचित |
विकास खण्ड निचार
| क्र0 सं0 | ग्राम पंचायत का नाम | पद का नाम | निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) न0 तथा नाम | निर्वाचित व्यक्ति का नाम व पता | टिप्पणी |
| 1 | रामणी | सदस्य | वार्ड न0-3 ( जानी-2) | श्री सुरत राम सपुत्र श्री गिर चन्द, ग्राम जानी, डाकघर रामणी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0 प्र0। | सविरोध निर्वाचित |
| 2 | युला | सदस्य | वार्ड न0-2 (बरबरंग-2) | श्रीमति कमल धरा पत्नी श्री आशेक कुमार, गांव व डाकघर युला, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 । | निर्विरोध निर्वाचित |
| 3 | सुगंरा | सदस्य | वार्ड न0-11 (भावानगर-2 बाजार) | श्री सुरजन सिंह सपुत्र श्री इलम चन्द, ग्राम व डाकघर सुंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0 प्र0। | निर्विरोध निर्वाचित |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- उपायुक्त जिला किन्नौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित