राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 10 अक्तूबर, 2013/18 आश्विन, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 अक्तूबर, 2013
संख्याः टी0सी0पी0-एफ (5)-2/2013.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल ने, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 20 की उपधारा 1 और 3 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त 150-राजपत्र/2013-10-10-2013 (4051) 4052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2013/18 आश्विन 1935 अधिनियम की धारा 19 के अधीन प्रस्तावित इस विभाग की अधिसूचना संख्या अवास-135/92, तारीख 15 जनू, 1994 द्वारा अधिसूचित और 19 अगस्त, 1995 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित धर्मशाला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना में, बिना किसी उपान्तरण के, और संशोधन अनुमोदित कर दिए है;
2. अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना में उक्त संशोधनों को प्रकाशित करती हैं और नोटिस (सूचना) देती हैं कि उक्त संशोधनों की एक प्रति का निरीक्षण निम्नलिखित कार्यालयों में, कार्यालय अवधि के दौरान किया जा सकेगा, अर्थातः-
(i) प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार।
(ii) निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.
(iii) नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
चैप्टर 7 का संशोधन
धर्मशाला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के चैप्टर 7 में,-
1. रेग्यूलेशन 7.7.2 में क्रम संख्या X के पश्चात् क्रम संख्या XI जोड़ी जाएगी, अर्थातः-
| "XI | Competency to allow Change of Land Use. | Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh". |
2. रेग्यूलेशन 7.8.2 में क्रम संख्या X के पश्चात् क्रम संख्या XI जोड़ी जाएगी, अर्थातः-
| "XI | Competency to allow Change of Land Use. | Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh". |
आदेशानुसार, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
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[Authoritative English Text of Government Notification No. TCP-F(5)-2/2013 dated
8.10.2013 required under cluase (3) of Article 348 of the consititution of Government of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th October, 2013
NO. TCP-F(5)-2/2013.—Whereas the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under sub-section 1 and 3 of section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) has approved further amendments in the4053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2013/18 आश्विन 1935 Development Plan for Dharmshala Planning Areas notified vide this Department Notification No. Awas-135/92 dated 15th June, 1994 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh Extra- ordinary dated 19th August, 1995 proposed by the Director, Town and Country Planning under section 19 of the said Act, without any modifications;
2. Now, therefore, in exercise of the powers vested in her under sub section (4) of section 20 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the said amendments in the Development Plan for Dharmshala Planning Area in the Rajpatra Himachal Pradesh and gives the notice that a copy of the said amendments may be inspected at the following offices during office hours, namely:—
(i) The Principal Secretary (Town and Country Planning) to the Government of Himachal Pradesh.
(ii) The Director Town and Country Planning Department, H.P. Shimla-9.
(iii) The Town and Country Planner, Divisional Town Planing Office, Dharmshala, Distt.
Kangra.
AMENDMENT OF CHAPTER 7
In Chapter-7 of the Development Plan for Dharmshala Planning Area;
1. In Regulation 7.7.2, after serial No. X, the serial No. XI shall be added, namely:—
| "XI | Competency to allow Change of Land Use. | Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh". |
2. In Regulation 7.8.2., after serial No.X, the serial No. XI shall be added, namely:—
| "XI | Competency to allow Change of Land Use. | Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh". |
By order, Sd/- Pr. Secretary (TCP).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 54/टी/2013
गौतम ठाकुर बनाम सूरज समन बनाम :
1. श्री सूरज पुत्र स्व0 श्री बलदेव सिंह, 2. श्रीमती आंगमों देवी पत्नी स्व0 श्री बलदेव सिंह, 3. श्री नितिन, श्री सूरज पुत्रगण, 4. श्रीमती आंगमों देवी पत्नी व, 5. श्रीमती चेतना, श्रीमती अनुपम्मा पुत्रियां स्व0 श्री वीर सिंह, 6. श्री प्रेम चन्द, श्री हीरा लाल, श्री प्रितम चन्द पुत्रगण श्री राम चन्द, 7. प्रेम दास, 4054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2013/18 आश्विन 1935 श्री प्रेम लाल पुत्रगण श्री छेरिंग राम, 8. श्री टशी फुंचोग पुत्र श्री राम नाथ, 9. श्री सीता राम पुत्र ना मालूम, 10. श्री वीर सिंह पुत्र ना मालूम, 11. श्रीमती देवकला पत्नी श्री अजय कुमार सभी उपरोक्त निवासीगण चचोगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में तारीख दिनांक 31-10-2013 निश्चित की गई है व साधारण तरीके से समन की तामील सम्भव न है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया इश्तहार/राजपत्रा हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि वे बराए पैरवी/जबाब/शहादत निश्चित तिथि को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। बसूरत गैर हाजिरी कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। सूचित हो।
आज दिनांक 30-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गांव व डाकघर पनंगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-विवाह पंजीकरण बारे।
श्री अमर सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गांव व डाकघर पनंगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने भुवनेश्वरी पुत्री श्री कुन्ज लाल, निवासी गांव शांगचर, डाकघर पनंगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 13-9-2012 को हिन्दू रीति रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है तथा विवाह ग्राम पंचायत पनंगा के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा अब विवाह दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को ग्राम पंचायत पनंगा के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 6-11-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारे कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को भी एतराज नहीं है तथा विवाह दर्ज करने बारेे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।4055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2013/18 आश्विन 1935 ब अदालत पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री Karman Tmang s/o Shri Bhople, निवासी चुंगी नं0 2, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Karman Tmang s/o Shri Bhople, निवासी गांव चुंगी नं0 2, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Dawa Bahadur Tamang का जन्म दिनांक 9-4-1985 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवानेे के आदेश सादर फरमाए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Dawa Bahadur Tamang की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 6-11-2013 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। पदमा छेरिंग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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Office of the Shri Sharwan Manta, Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib,
District Sirmour, Himachal Pradesh
NOTICES
Whereas, Shri Pardeep Kumar saini, s/o Shri Ajmer Singh Saini Court Complex, Paonta Sahib, District Sirmour (H. P.) presently practicing as an advocate at Paonta Sahib, has applied for the appointment as Notary in this Sub-Division.
And whereas, the action under rule 6 and 7 of the Notaries Rules, 1956 is required to be taken on the application of the said advocate.
Therefore, objection, if any to the appointment of the applicant as Notary are hereby invited from the general public, Bar Association and other authority of Paonta Sahib Sub-Division by issuing this notice under rule 6(b) of the said rules within fourteen days of such publication so that further action could be taken in the matter accordingly.
Issued on the 28th day of September, 2013 under my hand and seal of the court.
Seal.
SHARWAN MANTA,
Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmour (H. P.).
4056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2013/18 आश्विन 1935ब अदालत श्री श्रवन मान्टा (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुल्तान सिंह, निवासी ग्राम झील बांका बाड़ा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. ग्रामीण विकास अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत हरिपुरखोल, तहसील पांवटा साहिब। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुल्तान सिंह, निवासी ग्राम झील बांका बाड़ा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती तुला देवी के साथ हुई है तथा उसकी पत्नी की जन्म तिथि 16-7-1957 है, को अज्ञानतावश ग्राम पंचायत हरिपुरखोल के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है। अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी तथा उसकी पत्नी की जन्म तिथि के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2013 तक असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत हजा में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह एवं उसकी पत्नी श्रीमती तुला देवी की जन्म तिथि दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवन मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Dalip Kumar s/o of Shri Sewak Ram, r/o Village and P. O. Bharti, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh
.. Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Whereas applicant Shri Dalip Kumar s/o of Shri Sewak Ram, r/o Village and P. O. Bharti, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of his name in the record of Gram Panchayat Bharti, as his name has entered in Gram Panchayat Bharti record as Deep Ram, which is wrong.
The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of Dalip Kumar in the record of Gram Panchayat Bharti, in writing to this office. The objections should reach this office on or before 6th November, 2013 positively otherwise necessary order will be passed to correct his name in the concerned office.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित