राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, ......................
संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0-ए0-बी0-(13)-1/2005-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी0बी0डब्लू0-ए0-बी0-(13)-1/2005 तारीख 8.8.2006 द्वारा 151-राजपत्र/2013-11-10-2013 (4057) 4058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निमाण विभाग, वरिष्ठ प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2006, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, वरिष्ठ प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम 2013 है।
2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. उपबन्ध-"क" में संशोधन.-(क) हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, वरिष्ठ प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और नियम 2006 के उपबन्ध 'क' में स्तंभ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धाें के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
(I) "नियमित पदाधिकारियों के लिए वेतनमान.-10300-34800/-रुपए जमा 4200/-रुपए ग्रेड पे। (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-14500/-रुपए प्रति मास, स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार। "
(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- (I) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविधा के आधार पर, और (II) पचास प्रतिशत बैचवाइज आधार पर यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के अधार पर । (ग) विद्यमान स्तम्भ संख्याः 15 के नीचे स्तम्भ संख्याः 15-क निम्नलिखित उपबन्धों के साथ जोडी जाएगी, अर्थातः-
15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तिया नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगीः-
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ प्रारूपकार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.-प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.-प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए रिक्त पदाें के ब्यौरों को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तो को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।
(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।4059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-स्ांविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ प्रारूपकार को 14500/-रुपए की समंकित संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे नियत के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 450/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 14500/-रुपए नियत संविदात्मक रकम होगी (जो पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढा़ए गए वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक रकम में 450/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) के रूप में वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार को कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला को प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। 4060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0, एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियाेंं आदि के लिए हकदार होंगे ।"।
आदेश द्वारा, नरेन्द्र चौहान, प्रधान सचिव ।
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उपाबन्ध-'ख' वरिष्ठ प्रारूपकार वर्ग-III (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमति.................................... पुत्र/पुत्री श्री.................................. निवासी..................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ प्रारूपकार के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ प्रारूपकार के रूप में............ से प्रारम्भ होने और....... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोंनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्......................दिन को स्वयंमेव ही समाप्त समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु संविदा की अवधि में के विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14500/-रुपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ प्रारूपकार एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं4061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 होगा। परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ प्रारूपकार कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम की हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हां।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी को प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना जाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ प्रारूपकार का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षी की उपस्थिति में
1. ....................................... (नाम व पूरा पता)
2. ....................................... .......................................
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
(नाम व पूरा पता)
साक्षी की उपस्थिति में
1. ........................................ ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. ......................................... ..........................................
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)4062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935
[Authoritative English Text of this Department Notification No. PBW-A-B(13)-1/2005-II
Dated ………………… required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the …… 2013
No. PBW-A-B(13)-1/2005-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department, Senior Draughtsman, class-III (Non- Gezetted) Recruitment and Promotion Rules 2006 notified vide this department notification No. PBW-(A)(B)(13)-1/2005 dated 8-8-2006, namely:—
1. Short title and Commencement.—1. These Rules may be Called the Himachal Pradesh Public Works Department Senior Draughtsman (Class-III Non Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2013.
2. These Rules shall come into force from the dated of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-A of the Himachal Pradesh Public Works Department Senior Draughtsman, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006 ;
(a) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely;
(i) Scale of pay for regular incumbents ` 10300-34800+ ` 4200 Grade pay.
(ii) Emoluments for contract employees ` 14500/- per month, as per detail given in Column 15-A.
(b) For the existing provisions against Column 10, the following shall be substituted, namely;
(i) 50% by direct recruitment on regular or contract basis as the case may be; and (ii) 50% by batch wise basis on regular or contract basis as the case may be (c) Below existing Column 15, a new Column No. 15-A with the following provisions shall be incorporated namely;
15-A: Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Senior Draughtsman in the Department of Public Works, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
4063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC /HPSSSB.—The Engineer- in-Chief, HPPWD after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Engineer-in-Chief, HP PWD after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Senior Draughtsman appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `14500/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay). An amount of ` 435/- (3% of the minimum of pay band + Grade pay of Post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year (s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Engineer-in-Chief, H.P. PWD will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HP,SSB from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount (which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay of the post) ` 14500/-. The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as Senior/Selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks maternity leave and 10 days medical leave. He / She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No4064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee provided that the un- availed Casual leave and Medical leave can be accumulated upto the cleander year and will not be carried forward for the next cleander year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer one need based basis, wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA, if required to go on tour in connection with his /her official duties at the same rate as applicable to their regular counterpart at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in the case of regular employees will not be applicable in the case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
By order, NARINDER CHAUHAN Principal Secretary (PW).
__________
ANNEXURE-B Form of contract/agreement to be executed between the Senior Draughtsman & the Government of Himachal Pradesh through Engineer-in-Chief, H.P. Public Works Department.
This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year………………..between Sh./Smt.………....………S/o/D/o Shri….…..............…………… R/o…………………………………...............……………………………………………………….., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Engineer-in-Chief HP PWD (here-in-after the SECOND PARTY).
WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Senior Draughtsman on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Draughtsman for a period of 1 year commencing on day of ……… ……………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last4065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 working day i.e. on ………………………………….. And information notice shall not be necessary.
Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.14500/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks maternity leave and 10 days medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee provided that the un-availed Casual leave and Medical leave can be accumulated upto the cleander year and will not be carried forward for the next cleander year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Senior Draughtsman will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.
8. Contractual Senior Draughtsman shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to their regular counter-part.
9. The Employees Group Insurance Scheme as EPF/GPF facility will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. _____________________________ _____________________________ _____________________________ (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY)4066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 2. _____________________________
_____________________________
____________________________
(Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ____________________________
_____________________________
(Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. _____________________________
_____________________________
(Name and Full Address)
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घोषणा-पत्र
मैं, भजन सिंह मिन्हास पुत्र श्री धवीर सिंह मिन्हास, जाति राजपूत, गांव मांजरा झौला, डा0 पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश सशपथ घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्र सचिन मिन्हास के शिक्षा दस्तावेजों में मेरा नाम भजन सिंह गलत लिखा गया है। मुताबिक ग्राम पंचायत व अन्य अभिलेख सही नाम भजन सिंह मिन्हास है।
भजन सिंह मिन्हास पुत्र श्री धवीर सिंह मिन्हास,
गांव मांजरा झौला, डा0 पोलियां बीत,
तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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मैं, अनीता देवी पत्नी श्री भजन सिंह मिन्हास, जाति राजपूत, गांव मांजरा झौला, डा0 पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश सशपथ घोषणा करती हूं कि मेरे पुत्र सचिन मिन्हास के शिक्षा दस्तावेजों में मेरा नाम अनीता मिन्हास गलत लिखा गया है। मुताबिक ग्राम पंचायत व अन्य अभिलेख सही नाम अनीता देवी है।
अनीता देवी पत्नी श्री भजन सिंह मिन्हास,
गांव मांजरा झौला, डा0 पोलियां बीत,
तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।4067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैनी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा : तकसीम भूमि
तारीख पेशी : 16-11-2013 श्रीमती जगदम्बा देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री दया प्रकाश, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थिया।
बनाम
1. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मनी राम, 2. श्री रोहित नाग पुत्र श्री भुवनेश्वरी प्रसाद, निवासीगण शाहपुर, 3. श्री महिन्द्र पुत्र श्री चन्दो राम, निवासी झुलाड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 144, खतौनी नं0 194, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 0-22-59 है0 वाक्या महाल चंदरूण, मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2005-06 बारे। उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भूमि की मिसल तकसीम भूमि अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी किए गए। कुछ प्रतिवादियों के समन हर बार बिना तामील के प्राप्त हुए और न ही उनका सही पता उपलब्ध हो रहा है। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम करने हेतु यदि किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैनी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैनी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा : तकसीम भूमि
तारीख पेशी : 7-11-2013 श्री विनोद कुमार पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी लदवाड़ा, श्रीमती छीम्बो देवी पुत्री श्रीमती गीता देवी, . . प्रार्थी। निवासी नौशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री प्यार चन्द, श्री अजय कुमार पुत्रान श्री सन्तू, 2. कल्पना देवी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी दाड़ी, 3. निशा कुमारी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी भडियाड़ा, 4. अरूणा देवी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी दरगेला, 5. तिलक राज पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी नौशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। 4068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 67, खतौनी नं0 105 ता0 107, खसरा कित्ता 21, रकबा तादादी 00-88-58 है0 वाक्या महाल नौशहरा, मौजा रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2007-08 बारे।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भूमि की मिसल तकसीम भूमि अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी किए गए। कुछ प्रतिवादियों के समन हर बार बिना तामील के प्राप्त हुए और न ही उनका सही पता उपलब्ध हो रहा है। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम करने हेतु यदि किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 7-11-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैनी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री लछो राम उर्फ लछमण, निवासी वागडू, डा0 वसनूर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल/राजस्व अभिलेख के महाल बागडू और रैत में नाम की दरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त विषय से सम्बन्धित दावा प्रार्थी श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री लछो राम उर्फ लछमण, निवासी वागडू, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में दायर कर रखा है कि उसका सही नाम बलदेव सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख के महाल रैत व वागडू में कुंजू व बलदेव राज दर्ज है, जो कि गलत है। दरुस्ती की जाए। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थी के नाम दरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैनी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा : तकसीम भूमि
तारीख पेशी : 19-10-2013 श्रीमती जगदम्बा देवी पत्नी श्री दया प्रकाश, निवासी महाल रैत, डा0 रैत, तहसील शाहपुर, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मनी राम, 2. श्री संजीव कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, 3. संतोष कुमारी पुत्री श्री हंस राज, निवासीगण शाहपुर, डा0 शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
. . प्रतिवादीगण। विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 145, खतौनी नं0 195, खसरा 624/32, रकबा तादादी 0-14-57 है0 वाक्या महाल चंदरूण, मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2005-06 बारे। उपरोक्त विषय से सम्बन्धित भूमि की मिसल तकसीम भूमि अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी किए गए। कुछ प्रतिवादियों के समन हर बार बिना तामील के प्राप्त हुए और न ही उनका सही पता उपलब्ध हो रहा है। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम करने हेतु यदि किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैनी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री मीर सिंह, निवासी रिड़कमार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल/राजस्व अभिलेख के महाल द्रीणी खुर्द में नाम की दरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त विषय से सम्बन्धित दावा प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री मीर सिंह, निवासी रिड़कमार, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में दायर कर रखा है कि उसके पति का सही नाम मीर सिंह पुत्र 4070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 श्री कौडू है परन्तु राजस्व अभिलेख के महाल द्रीणी खुर्द में जहलू पुत्र कौडू दर्ज है, जो कि गलत है। दरुस्ती की जाए।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति के नाम की दरुस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थिया के पति के नाम दरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री जसवन्त राय पुत्र श्री जगर राम, निवासी गंधरप, डा0 शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल/राजस्व अभिलेख के महाल गंधरप में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित दावा प्रार्थी मय कौंसल संजीवन गोस्वामी ने इस न्यायालय में दायर कर रखा है कि प्रार्थी का सही नाम जसवन्त राय पुत्र श्री जगर राम है परन्तु राजस्व अभिलेख के महाल गन्धरप में जसवन्त राम पुत्र जगर दर्ज है, जो कि गलत है। दरुस्ती की जाए।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थी के नाम दरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 31/2013
तारीख पेशी : 7-11-2013 श्री वृज लाल पुत्र श्री चमारू, निवासी महाल ठिरड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
1. श्री मस्त राम पुत्र व 2. चम्पा देवी व 3. विक्रमा देवी पुत्रियां श्री विशन दास, 4. रतनी देवी व 5. राजो देवी व 6. लज्या देवी, 7. गरमीजा देवी पुत्रियां श्री हीरू, 8. मेहर सिंह व 9. वीर सिंह पुत्रान श्री माली, 10. पताशो देवी पुत्री व 11. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री माली, 12. शेर सिंह व 13. प्रभात सिंह पुत्रान श्री चमारू राम, समस्त निवासीगण महाल ठिरड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। तकसीम भूमि खाता नं0 42, खतौनी नं0 57, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 0-14-42 है, वाक्या महाल ठिरड़ी, मौजा शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादियों को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी हुए परन्तु हर बार कुछ प्रतिवादियों के समन बिना तामील के प्राप्त हुए। इसलिए अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उन दीगर प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 7-11-2013 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 23-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राजीबन कुमार पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी डोहब, डा0 डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--कागजात माल/राजस्व अभिलेख के महाल उपरला डोहब में नाम की दरुस्ती करवाने बारे। उपरोक्त विषय से सम्बन्धित दावा प्रार्थी श्री राजीबन कुमार पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी डोहब, डा0 डोहब, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में दायर कर रखा है कि उसका सही नाम राजीबन कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख के महाल उपरला डोहब में राजीब कुमार दर्ज है, जो कि गलत है। दरुस्ती की जाए। 4072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती करवाने बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 21-10-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थी के नाम दरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 22-10-2013 श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री प्रान्ति राम, निवासी उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में खरौतियां के बजाए प्रान्ति राम दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री प्रान्ति राम, निवासी उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल उतराला में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम खरौतियां दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने प्रान्ति राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-10-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 3-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 4-11-2013 श्री विजय कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में पिता का नाम रतना के बजाए रतन चन्द दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री विजय कुमार पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सकड़ी में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम रतना दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने रतन चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-11-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 4-11-2013 श्रीमती सिमरो देवी पत्नी श्री होशियार सिंह, निवासी टिकरी डूहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में गोदां देवी के बजाए सिमरो देवी दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदिका श्रीमती सिमरो देवी पत्नी श्री होशियार सिंह, निवासी टिकरी डूहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल टिकरी डूहकी में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम गोदां देवी दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने सिमरो देवी दर्ज करने का आग्रह किया है। 4074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अक्तूबर, 2013/19 आश्विन 1935 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-11-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 30-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 4-11-2013 श्री रजिन्द्र कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल, महाल मलेहड़, डाकघर कदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में जोगिन्द्र कुमार व पिता का नाम कुन्दन के बजाए रजिन्द्र कुमार व पिता का नाम कुन्दन लाल दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक रजिन्द्र कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल, महाल मलेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल मलेहड़ में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जोगिन्द्र कुमार व पिता का नाम कुन्दन दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने रजिन्द्र कुमार व पिता का नाम कुन्दन लाल दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-11-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 30-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित