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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 158, 23 October 2013

Published 23 October 2013

Gazette no.
158
Gazetteid
158/GAZETTE/2013-23/10/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-10-23.158_gazette_2013-10_23_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th October, 2013

No. HHC/GAZ/14-52/74-VI.—In the interest of administration, Shri Naresh Kumar, on his appointment as Civil Judge (Jr. Division), vide H.P. Government Notification No. Home-B (B) 6-4/ 2006-VI-36 dated 7.10.2013 is ordered to undergo induction training in H.P. Judicial Academy, 158-राजपत्र/2013-23-10-2013 (4165)4166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935 Shimla with immediate effect till further orders and posted as Civil Judge (Junior Division), in Court No.II, Shimla for the purpose of withdrawal of salary.

By order of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2013

No. HHC/Admn.6 (20)/77-part.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to permit, the women employees of the High Court Registry, women Judicial Officers and women employees of the Subordinate Courts in the State, to take special Leave on the eve of "Karva Chauth" i.e on 22nd October, 2013.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th October, 2013

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" w.e.f. 21.10.2013 to 30.10.2013 with permission to prefix Sunday falling on 20.10.2013 or until he return from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

4167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th October, 2013

No. HHC/Admn.6 (24)74-VIII.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Manali as Additional Chief Judicial Magistrate for Kullu Division, authorizing him to look after the urgent work pertaining to the Courts of Civil and Sessions Division, Kullu w.e.f. 6.10.2013 to 9.10.2013.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21-10-2013

संख्याः आई. पी.एच.-बी(एच)1-15/2013-कांगड़ा.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा परछोड़ तहसील भटियात जिला चम्बा में फिन्हा सिंह माध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उत्तर क्षेत्र कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू- अर्जन समाहर्ता, उत्तर क्षेत्र कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि से सम्बन्धित रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लो0 नि0विभाग कांगडा़ (हि0प्र0) में किया जा सकता है।4168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील महाल व मौजा खसरा नम्बर क्षेत्र/वीघा/विस्वा में चम्बा भटियात परछोड़ 444/1 00-15-00 445 00-04-00 447 00-02-00 518 00-04-00 525 00-02-00 526/1 00-11-00 527 00-02-00 528 00-06-00 537/1 01-01-00 540/1 01-18-00 541/1 00-12-00 667 01-09-00 669 00-03-00 670 00-02-00 671 00-02-00 672 00-06-00 673 00-07-00 674 00-11-00 676 01-14-00 677 00-05-00 678 00-06-00 679 00-07-00 680 00-02-00 681 00-05-00 682 00-04-00 683 00-02-00 684 00-11-00 684/1 00-04-00 685 00-04-00 686 00-03-00 687 00-18-00 688 00-04-00 689 00-07-00 690 00-06-00 691 00-04-00 692 00-13-00 693 00-03-00 694 00-05-00 695 00-02-00 697 00-08-00 698 00-04-00 699 00-04-00 700 00-02-00 701 00-03-00 702 00-05-004169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935 703 00-16-00 703/1 00-04-00 704 00-06-00 705 00-04-00 706 00-02-00 707 00-01-00 708 00-02-00 709 00-04-00 711 00-05-00 712 00-04-00 1023 00-17-00 1024 00-14-00 1025 01-06-00 1026 00-08-00 1043 02-05-00 1050 01-11-00 1063 03-04-00 1064 06-02-00 1065 01-17-00 1066 00-01-00 1067 00-04-00 1068 00-12-00 1009 00-09-00 668 00-06-00

कित्ता-69 39-16-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव ।

__________

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21-10-2013

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-16/2013-कांगड़ा.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल काथला मौजा डन्नी, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा में फिन्हा सिंह माध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, उत्तर क्षेत्र कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरिक्षण किया जा सकता है। 4170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, उत्तर क्षेत्र कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि से सम्बन्धित रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लो0नि0 विभाग कांगड़ा (हि0प्र0) में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा नम्बर क्षेत्र/हैक्टयर में कांगड़ा नूरपुर काथला 133/1 00-12-51

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव ।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री रसाल सिंह, निवासी ग्राम कोटरा, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा।

बनाम

आम जनता

श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री रसाल सिंह, निवासी ग्राम कोटरा, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पौत्री सिमरण पुत्री स्व0 श्री सुभाष, जिसकी जन्म तिथि 27-8-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर सिमरण का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 4171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री रसाल सिंह, निवासी ग्राम कोटरा, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा। बनाम

आम जनता

श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री रसाल सिंह, निवासी ग्राम कोटरा, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पौत्री नैन्सी पुत्री स्व0 श्री सुभाष, जिसकी जन्म तिथि 27-8-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर नैन्सी का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बीरू राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बीरू राम, निवासी बाल्मिकी बस्ती, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सावन कुमार कल्याण की जन्म तिथि 16-7-1996 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर सावन कुमार कल्याण के नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 4172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती राज भट्‌टी पुत्री श्री मोहनी राम, निवासी यशवन्त विहार कलोनी, कौलांवाला भूड रोड, नजदीक जरजा नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। बनाम

आम जनता

श्रीमती राज भट्‌टी पुत्री श्री मोहनी राम, निवासी यशवन्त विहार कलोनी, कौलांवाला भूड रोड, नजदीक जरजा नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 1-9-1962 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर राज भट्‌टी का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री रणविजय सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रीतम सिंह, निवासी मकान नं0 3024/11, नजदीक प्रताप भवन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री रणविजय सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रीतम सिंह, निवासी मकान नं0 3024/11, नजदीक प्रताप भवन नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पिता श्री प्रितम सिंह पुत्र श्री दया राम की मृत्यु दिनांक 6-10-2011 को हुई है, लेकिन उनकी मृत्यु का पंजीकरण नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर श्री प्रितम सिंह मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 4173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री रोशन लाल पुत्र श्री मुलतान सिंह, निवासी ग्राम थाना, डा0 थाना कसोगा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। बनाम

आम जनता

श्री रोशन लाल पुत्र श्री मुलतान सिंह, निवासी ग्राम थाना, डा0 थाना कसोगा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री भावना चौहान का जन्म दिनांक 6-9-2011 को हुआ है, उसका नाम व जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत थाना कसोगा, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर भावना चौहान का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री भगत राम पुत्र श्री बालकू राम, निवासी नजदीक टी0बी0 वार्ड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री भगत राम पुत्र श्री बालकू राम, निवासी नजदीक टी0बी0 वार्ड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री राधा का जन्म दिनांक 9-7-2009 है, लेकिन उसके नाम व जन्म का पंजीकरण नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर राधा का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 4174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री खुर्शिद खान पुत्र श्री अब्दुल रसीद, निवासी ग्राम जोगीबन, डा0 शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। बनाम

आम जनता

श्री खुर्शिद खान पुत्र श्री अब्दुल रसीद, निवासी ग्राम जोगीबन, डा0 शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 2-2-1985 है, का नाम ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर खुर्शिद खान का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री लाल दीन पुत्र श्री उमर दीन, निवासी ग्राम खरकों, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री लाल दीन पुत्र श्री उमर दीन, निवासी ग्राम खरकों, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र बीरू की जन्म तिथि 24-8-1988 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलेकपुर, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर बीरू का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 4175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जय पाल पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी ग्राम नहर स्वार, डा0 चलाना, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। बनाम

आम जनता

श्री जय पाल पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासी ग्राम नहर स्वार, डा0 चलाना, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र हनीश का जन्म दिनांक 3-1-2008 है, लेकिन उसके नाम व जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत बनांह धीनी, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-10-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर हनीश का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री आशानन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री मानु राम उर्फ चानणू पुत्र श्री झामीया, ग्राम जरवा, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे।

श्री मानु राम उर्फ चानणू पुत्र श्री झामीया, ग्राम जरवा, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका सही नाम मानु राम है जबकि राजस्व अभिलेख मौजा जरवा-जुनेली में चानणू दर्ज है, जिससे प्रार्थी को असुविधा हो रही है, प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा जरवा-जुनेली में मानु राम उर्फ चानणू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपने उजर व एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 9-11-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व पेश कर सकता है, अन्यथा प्रार्थना-पत्र उपरोक्त में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-10-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।मोहर। आशानन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 4176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अक्तूबर, 2013/1 कार्तिक 1935 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी तिरमली दयाड़, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम।

श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी तिरमली दयाड़, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में रविन्द्र दर्ज है जोकि गलत है जबकि पंचायत रिकॉर्ड में राजेन्द्र सिंह दर्ज है जोकि सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फाब्यान, परिवार रजिस्टर की नकल व जमाबन्दी की नकल संलग्न कर प्रस्तुत की है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस अदालत द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-11-2013 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 11-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया है। मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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Office of Shri Sharwan Manta HAS, Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District

Sirmour, Himachal Pradesh

NOTICE

Whereas, Shri Rajinder Singh Negi s/o Shri Jagat Singh Negi Court Complex, Chamber No. 151, Paonta Sahib, District Sirmour (H. P.) presently practicing as an advocate at Paonta Sahib, has applied for the appointment as Notary in this Sub-Division;

And whereas, the action under rule 6 and 7 of the Notaries Rules, 1956 is required to be taken on the application of the said advocate.

Therefore, objection, if any to the appointment of the applicant as Notary are hereby invited from the general public, Bar Association and other authority of Paonta Sahib Sub-Division by issuing this notice under rule 6(b) of the said rules within fourteen days of such publication so that further action could be taken in the matter accordingly.

Issued on the 7th day of October, 2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

SHARWAN MANTA,

Sub-Divisional Magistrate,

Paonta Sahib, District Sirmour (H. P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-10-23.158_gazette_2013-10_23_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-10-23.158_gazette_2013-10_23_2013.