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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 163, 29 October 2013

Published 29 October 2013

Gazette no.
163
Gazetteid
163/GAZETTE/2013-29/10/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-10-29.163_gazette_2013-10_29_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 2013

संख्या यू0डी0-ए0 (3)-1/2012.-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 20-3-2013 द्वारा अधिसूचित संतोखगढ,़ देहरा, ज्वालामुखी और सुजानपुर की नगर पंचायतों को नगरपालिका परिषद्‌ घोषित करने का प्रस्ताव उपायुक्त ऊना, कांगड़ा, और हमीरपुर तथा निदेशक, शहरी विकास के माध्यम से उक्त नगर 163-राजपत्र/2013-29-10-2013 (4497) 4498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935 पंचायतों के संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से तीस दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21-3-2013 को प्रकाशित किया गया था;

और उपायुक्त, कांगड़ा तथा हमीरपुर के माध्यम से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और उनका विनिश्चय किया गया;

और निदेशक, शहरी विकास विभाग और उपायुक्त ऊना, कांगड़ा तथा हमीरपुर ने उक्त घोषणा को अंिन्तम रूप देने की सिफारिश की है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत संतोखगढ,़ देहरा, ज्वालामुखी, और सुजानपुर, नगर पंचायतों का दर्जा बढ़ा कर नगरपालिका परिषद्‌, संतोखगढ़, देहरा, ज्वालामुखी, और सुजानपुर, का करती है और उक्त अधिनियम की अनुसूची-I का अनुसूची के भाग-II से क्रमशः क्रम संख्या-17, 19, 21 तथा 22 पर प्रविष्टियों का लोप करते हुए, भी संशोधन करती है और उन्हें अनुसूची के भाग-I में क्रमशः क्रम संख्या 26, 27, 28, तथा 29 पर अन्तःस्थापित करती हैं; अर्थातः-

क्रम संख्या

26. नगर परिषद्‌ संतोखगढ़, 27. नगर परिषद्‌ देहरा, 28. नगर परिषद्‌ ज्वालामुखी, 29. नगर परिषद्‌ सुजानपुर,

उपरोक्त वर्णित नगर पंचायतों नामतः संतोखगढ़, देहरा, ज्वालामुखी, और सुजानपुर का नगरपालिका परिषद्‌, के रूप में दर्जा बढ़ाने के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 305 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायतों के सचिव के चार पदों को इन नगरपालिका परिषद्‌ों के कार्यकारी अधिकारियों के रूप में उन्नत (अपग्रेड) करती हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

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[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(3)1/2012 dated

28.10.2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th October,2013

No. UD-A(3)1/2012.—Whereas, a proposal to declare the status of Nagar Panchayats of Santokhgarh, Dehra, Jawalamukhi and Sujanpur to that of Municipal Council notified vide this Departments' notifications of even number dated 20.3.2013 was published in the Rajpatra, H.P. (Extra-ordinary) dated 21.3.2013 for inviting objections from the affected persons of said Nagar4499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935 Panchayats through DeputyCommissioner, Una, Kangra and Hamirpur and the Director of the Urban Development Department within 30 days;

And whereas, the objections received within the specified period through the Deputy Commissioners, Kangra and Hamirpur have been considered and decided by the State Government; And whereas, the Director, Urban Development and Deputy Commissioners, Una, kangra and Hamirpur have recommended finalization of the said declaration;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by second proviso to sub-section (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to up-grade the Nagar Panchayats of Santokhgarh, Dehra, Jawalamukhi and Sujanpur to that of Municipal Councils of Santokhgarh, Dehra, Jawalamukhi and Sujanpur and also to amend Schedule-I of the said Act by deleting entries at Sr. No. 17, 19, 21, 22 respectively from part-II of the schedule and to insert them at Sr. No. 26, 27, 28, 29 respectively in part-I of the schedule, namely:—

Sr. No.

26. Municipal Council Santokhgarh, 27. Municipal Council Dehra, 28. Municipal Council Jawalamukhi, 29. Municipal Council Sujanpur.

Consequent upon up-gradation of above mentioned Nagar Panchayats namely- Santokhgarh, Dehra, Jawalamukhi and Sujanpur to that of Municipal Councils, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by Section 305 (1) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), is pleased to up-grade four posts of Secretaries of Nagar Panchayats to that of Executive Officers, of these Municipal Councils.

By order, Sd/- Principal Secretary (UD).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th October, 2013

No. HHC/Admn. 3(338)/92-I .—wenty five days earned leave on and w.e.f. 5.11.2013 to 29.11.2013 with permission to prefix Sunday and gazetted holiday falling on 3.11.2013 and 4.11.2013, respectively, is hereby sanctioned, in favour of Sh. B.L. Soni, Secretary, of this Registry.

Certified that Sh. B.L. Soni, is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. B.L. Soni would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on above leave.

By order, Sd/- Registrar General.

4500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th October, 2013

No. HHC/GAZ/ 14-319/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave w.e.f. 28.10.2013 to 2.11.2013 with permission to prefix Sunday falling on 27.10.2013 and to suffix gazetted holidays and local holiday falling w.e.f. 3.11.2013 to 5.11.2013 in favour of Ms. Akshi Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Dehra, District Kangra, H.P.

Certified that Ms Akshi Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Akshi Sharma would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Dehra, District Kangra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th October, 2013

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Dehra as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Dehra and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" w.e.f. 28.10.2013 to 2.11.2013 with permission to prefix Sunday falling on 27.10.2013 and to suffix gazetted holiday and local holiday falling w.e.f. 3.11.2013 to 5.11.2013 or until she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

4501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th October, 2013

No. HHC/GAZ/14-133/82-III.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 09 days' un-availed earned leave w.e.f. 22.10.2013 to 30.10.2013 already sanctioned vide this Registry Notification of even number dated 17.10.2013 in favour of Shri D. K. Sharma, District and Sessions Judge, Kangra at Dharamshala, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

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परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अक्तूबर, 2013

संख्याः टी0पी0टी0-ए(2)2/2003-पार्ट-IV.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक (4) की धारा 3-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती है; अर्थातः्‌-

अनुसूची-1 का संशोधनः-उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"अनुसूची-1"

क्रम संख्या यानों का विवरण कर की वार्षिक दर
1 2 3
माल वाहन (गुडज़ कैरिज़)
(1) हल्के मोटरयान 15,000/- रूपए
(2) मध्यम मोटरयान 20,000/- रूपए
(3) भारी मोटरयान 30,000/- रूपए
2. मंजली गाड़ियां (स्टेज कैरिजज)
(1) साधारण/ एक्प्रैस/सेमीडीलक्स/वातानु-कुलित बसें 38,500/- रूपए
(2) मिनी बसें 27,500/- रूपए
3. संविदा गाड़ियां (कांट्रेक्ट कैरेजिज)
(1) मैक्सी कैब्ज़ 22,500/- रूपए
(2) मोटर कैब्ज़ 15,000/- रूपए
(3) ऑटो रिक्शा 7,500/- रूपए
(4) कॉन्ट्रैक्ट कैरिज़ के लिए बसें 75,000/- रूपए
4. समस्त प्राईवेट (निजी) संस्थाओं के स्वामीत्वाधीन निजी सेवायान/बसें और उपर्युक्त क्रम संख्या 2 और 3 के अधीन न आने वाली अन्य बसें 45,000/- रूपए
5 वाणिज्यिक संगठन के स्वामित्व वाली प्राईवेट (निजी) सेवा मोटर कैब्ज तथा जिनका प्रयोग भाड़े के लिए या पारिश्रमिक के लिए पाबन्दी से अन्यथा ऐसे यानों के स्वामी की ओर से उसके व्यापार या कारबार के लिए या उसके सम्बन्ध में व्यक्तियों को लाने ले जाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। 18,000/- रूपए
6 सन्निर्माण उपस्कर यान एवं क्रेन माउंटिड यान
(i) हल्का (7.5 टन से अनधिक अधिकतम परिमाण) 30,000/-रूपए
(ii) मध्यम (7.5 टन से अनधिक अधिकतम परिमाण, परन्तु 12 टन से अधिक नहीं ) 45,000/-रूपए
(iii) भारी (12 टन से अधिक अधिकतम परिमाण) 60,000/-रूपये
7 रिकवरी वैन
(i) हल्का (7.5 टन से अनधिक अधिकतम परिमाण) 22,500/-रूपए
(ii) मध्यम (7.5 टन से अधिक अधिकतम परिमाण परन्तु 12 टन से अधिक नहीं ) 22,500/-रूपए
(iii) भारी (12 टन से अधिक अधिकतम परिमाण) 22,500/-रूपए
8 रोगी वाहन 2000/-रूपए
9 शव वाहन (डैड बॉडी वैन) 2000/-रूपए
4502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935

2. इन प्रस्तावित संशोधनों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति, यदि कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्मजडेल भवन, शिमला-2 को इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात दिन के भीतर भेज सकेगा । 3. नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई है/हैं, पर प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप देने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।

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[Authoritative English Text of this department Notification NO. TPT-A(2)2/2003-Part-IV,

dated 10/2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th October, 2013

File No.TPT-A(2)2/2003-Part-IV.—In exercise of the powers conferred by Section 3-C of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No.4 of 1973), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following amendments in Schedule-I appended Act ibid, namely:—

4503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935

Amendment to Schedule-I.—For Schedule-I appended to said Act, the following shall be substituted, namely:—

"Schedule-I

Sr.No. Description of vehicle Annual Rate of Tax
1 2 3
1 GOODS CARRIAGES
(1) Light Motor Vehicles Rs. 15000/-
(2) Medium Motor Vehicles Rs. 20,000/-
(3) Heavy Motor Vehicles Rs. 30,000/-
2 STAGE CARRIAGES
(1) Ordinary/express/Semi deluxe/Air Conditioned buses Rs. 38,500/-
(2) Mini Buses Rs. 27,500/
3 CONTRACT CARRIAGES
(1) Maxi Cabs Rs. 22,500/-
(2) Motor Cabs Rs. 15,000/-
(3) Auto Rickshaws Rs. 7,500/-
(4) Buses for Contract Carriage Rs.75,000/-
4 Private Service Vehicles/buses owned by all private Institutions and other buses not covered under Sr. No. 2 & 3 above. Rs. 45,000/-
5 Private Service Motor Cabs owned by Commercial organization and used for the purpose of carrying persons on behalf of the owner of the such Vehicles for or in connection with his trade or business otherwise ban for hire and reward. Rs.18,000/-
6 CONSTRUCTION EQUIPMENT VEHICLES AND CRANE MOUNTED VEHICLES
(i) Light (Maximum mass not exceeding 7.5 tonnes) Rs. 30,000/-
(ii) Medium (Maximum mass exceeding 7.5 tonnes but not more than 12 tonnes) Rs. 45,000/-
(iii) Heavy (Maximum mass exceeding 12 tonnes) Rs. 60,000/-
7 RECOVERY VANS
(i) Light (Maximum mass not exceeding 7.5 tonnes) Rs. 22,500/-
(ii) Medium (Maximum mass exceeding 7.5 tonnes but not more than 12 tonnes) Rs. 22,500/-
(ii) Heavy (Maximum mass excedding 12 tonnes) Rs. 22,500/-
8 Ambulances Rs. 2000/-
9 Hearse (Dead body van) Rs. 2000/-

2. If any person likely to be affected by the proposed amendments has any objection(s) suggestion (s), he/she may send the same to the Principal Secretary (Transport), to the Government of Himachal Pradesh, Armsdale Building, Shimla-2, within 07 days from the date of publication of the Notification in the Rajpatra Himachal Pradesh.

3. The objection(s) or suggestion (s), if any, received within the stipulated period, shall be considered by the Government of Himachal Pradesh before finalizing the proposed amendment.

By order, DR. P. C. KAPOOR, Additional Chief Secretary (Transport).

4504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती फूलां देवी पत्नी श्री परस राम, निवासी चौवू, डा0 नगेहड,़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती फूलां देवी पत्नी श्री परस राम, निवासी चौवू, डा0 नगेहड,़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पौत्र चेतन राणा का जन्म दिनांक 7-8-1994 को महाल चौवू में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 2-12-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री करण कुमार पुत्र श्री छांगु राम, निवासी भारग, डा0 संसाल,़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री करण कुमार पुत्र श्री छांगु राम, निवासी भारग, डा0 संसाल,़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 9-2-1989 को महाल संसाल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 2-12-2013 को सुबह 10.00 बजे इस4505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री मेहर सिंह पुत्र श्री छतर सिंह, निवासी मलघोटा, डाकघर खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला . . वादी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मेहर सिंह पुत्र श्री छतर सिंह, निवासी मलघोटा, डा0 खड़ानाल,़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती ज्ञाना देवी पत्नी स्व0 श्री छतर सिंह की मृत्यु दिनांक 11-11-1999 को महाल मलघोटा में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 6-11-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 26-9-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री राम दास, निवासी कुनी, डा0 गवाल,़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

4506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935 श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री राम दास, निवासी कुनी, डा0 गवाल,़़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी बहन शकुन्तला देवी का जन्म दिनांक 2-9-1952 को मुहाल कुनी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 2-12-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी वकार, डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी वकार, डा0 महाकाल,़़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र गगन कुमार का जन्म दिनांक 7-3-1989 को महाल वकार में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 2-12-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री लखु राम, निवासी गांव चौगान, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री लखु राम, निवासी गांव चौगान, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती सुध्या देवी की मृत्यु दिनांक 26-8-2006 को महाल चौगान में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 21-11-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री नसीब चन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव लम्बाहार सुजा, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नसीब चन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव लम्बाहार सुजा, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अक्षय का जन्म दिनांक 14-4-2009 को महाल सुजा में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंं। 4508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 2-12-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री नानक चन्द, निवासी महाल हरियां, मौजा आम्बल, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश चन्द सुपुत्र श्री नानक चन्द, निवासी महाल हरियां, मौजा आम्बल, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अभिषेक का जन्म दिनांक 22-11-2009 को गांव हरियां में हुआ है जो गलती से पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त नहीं करवा सका। अब वह जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 10-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935

In the Court of Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra,

Himachal Pradesh

Case No. 74/NT/13 1. Shri Rohit Vats s/o Shri Subhash Chand Sharma, r/o Vrindavan Niwas, Tapovan Road, Sidhbari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

2. Smt. Pallavi Sharma d/o Shri Shiv Kumar Sharma, r/o H. No. M-81, Housing Colony, . . Applicants. Chilgari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H. P.)

Versus

1. The General Public 2. The Registrar of Marriages, G.P. Sidhbari.

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 1-10-2008 at Sidhbari but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary, G. P. Sidhbari.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage can be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 28-11-2013 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 21st day of October, 2013.

Seal.

Sd/-

Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Naveen Mehta s/o Sh. Joginder Mehta, r/o H. No. 43/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh.

2. Smt. Kirti d/o Shri Vinod Bakshi, r/o H. No. 158-B, B. No. 1, Ferozepur Cantt. (Punjab) (At present Village and P. O. Jhanjoti, Tehsil Ajnala, District Amritsar, Punjab) (At4510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935 present wife of Shri Naveen Mehta s/o Shri Joginder Mehta, r/o H. No. 43/1 Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh)

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Naveen Mehta and Smt. Kirti (Applicants) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-1-2013 according to hindu rites and customs at Ambala Cantt. (Haryana) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-11-2013 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21st day of October, 2013 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Mr. Dharmender Singh s/o Mr. Hari Das, r/o Village Jhankidhar, P. O. Kataula, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh.

2. Medvedeva Olga d/o Mr. Medvedev Gennadiy, r/o Russia, Rostov-On Don, Voroshilovsky-77, Ap. 111 (At present wife of Mr. Dharmender Singh s/o Mr. Hari Das, r/o Village Jhankidhar, P. O. Kataula, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh)

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Mr. Dharmender Singh and Medvedeva Olga (Applicants) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu rites and customs on 12-6-2013 at Prashar Rishi Temple, Prashar, District Mandi, Himachal Pradesh and they are living together as4511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935 husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-11-2013 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21st day of October, 2013 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी (प्र0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री नाग चन्द, निवासी सोबल, परगना सतोता, उप-तहसील नेरुवा, जिला . . वादी। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत पवाहन, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादी।

इश्तहार

हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने दिनांक 27-8-2013 को इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत पवाहन, तहसील चौपाल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में उसकी जन्म तिथि दर्ज न है और जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को वादी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पवाहन के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-11-2013 को हाजिर अदालत आकर लिखित रूप में पेश करें अन्यथा कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने की अवस्था में वादी की दरख्वास्त पर आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत सम्बन्धित को अनुपालना हेतु प्रेषित कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 21-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।4512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2013/7 कार्तिक 1935 ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री राम दत्त पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी ग्राम स्लाडा लन्डासी, पी0 ओ0 बिरला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राम दत्त पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी ग्राम स्लाडा लन्डासी, पी0 ओ0 बिरला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा चलाना पनोटा में श्याम दत्त दर्ज है जो कि गलत है, जबकि पंचायत कांडो कांसर, विकास खण्ड पांवटा साहिब के रिकॉर्ड में राम दत्त दर्ज है जो कि सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फिया ब्यान, परिवार रजिस्टर की नकल व जमाबन्दी की नकल संलग्न कर प्रस्तुत की है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकॉर्ड में राम दत्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता, ग्राम चलाना पनोटा व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2013 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 22-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-10-29.163_gazette_2013-10_29_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-10-29.163_gazette_2013-10_29_2013.