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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 185, 26 November 2013

Published 26 November 2013

Gazette no.
185
Gazetteid
185/GAZETTE/2013-26/11/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-11-26.185_gazette_2013-11_26_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla-1, the 24th November, 2013

No. HHC/15-40/Jus/Acctts/2013.—It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Ajay Manikrao Khanwilkar, Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh, who has been transferred as Chief Justice of Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, vide Government of India, Ministry of 185-राजपत्र/2013-26-11-2013 (4879)4880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 Law and Justice, Notification No. K. 11017/09/2013-US.I dated 13th November, 2013, ceased to perform the duties of the office of the Chief Justice of this High Court with effect from 24th November, 2013 (afternoon).

BY ORDER (SURESHWAR THAKUR) REGISTRAR (INSPECTION, CB & BUDGET).

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla-1, the 24th November, 2013

No. HHC/15-31/Jus/Acctts/2006.—Pursuant to Notification No.K-11019/1/2013-US.I(ii) dated 13th November, 2013, issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Mr. Justice Dev Darshan Sud, Judge, has assumed the charge of the office of the Acting Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh in the afternoon of 24th November, 2013.

BY ORDER (SURESHWAR THAKUR) REGISTRAR (INSPECTION, CB & BUDGET)

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th November, 2013

No. HHC/GAZ/ 14-277/04.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 04 days' earned leave w.e.f. 30.10.2013 to 2.11.2013 with permission to suffix Sunday, Gazetted holiday & Local holiday falling from 3.11.2013 to 5.11.2013 in favour of Shri Vivek Khanal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P. Certified that Shri Vivek Khanal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vivek Khanal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

BY ORDER

REGISTRAR GENERAL.

4881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th November, 2013

No. HHC/Admn. 3(230)86-I.—Three days commuted leave on and w.e.f. 12.11.2013 to 14.11.2013, is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Sh. Vijay Chand Verma, Assistant Registrar, of this Registry.

Certified that Sh. Vijay Chand Verma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Vijay Chand Verma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on above leave.

BY ORDER REGISTRAR GENERAL.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th November, 2013

No. HHC/Admn. 3(509)2000.—Nine days commuted leave on and w.e.f. 5.11.2013 to 13.11.2013 with permission o prefix Sunday and Diwali holiday falling on 3.11.2013 and 4.11.2013, respectively, is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Sh. Subhash Chand Sharma, Secretary, of this Registry.

Certified that Sh. Subhash Chand Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Subhash Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on above leave.

BY ORDER REGISTRAR GENERAL.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th November, 2013

No. HHC/GAZ/14-310/09.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of two days' un-availed earned leave for 13.11.2013 and 14.11.2013 already sanctioned vide this Registry Notification of even number dated 12.11.2013 in favour of Shri Arvind Malhotra, Registrar (Vigilance, Finance & Accounts), H.P. High Court, Shimla.

BY ORDER REGISTRAR GENERAL.

4882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2013

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)37/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मनसार, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सलोगड़ा-अश्वनी खड्‌ड वाया गण सेर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतःएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर निम्नलिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा में) सोलन सोलन मनसार 328 3-6

649/316 7-6

कुल जोड़ कित्ता-2 10-12

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

--------

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2013

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)45/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव नेनो, तहसील ठियोग, जिला4883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 शिमला, हिमाचल प्रदेश में वासा वलगधार सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतःएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2 . यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (शि0क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(है0 ) शिमला ठियोग नैनो 1177 0-06-22 कुल जोड़ कित्ता-1 0-06-22

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

--------

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2013

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ (5)128/2007.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव रटोली/465, उप-तहसील बल्द्वाडा, जिला मण्डी में ऊना-बडसर-जाहु-कलखर-नैरचौक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतःएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 4884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (म0क्षेत्र) मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में मण्डी सरकाघाट रटोली/465 84/1 0-00-45 84/2 0-00-07 84/3 0-00-42 205/1 0-00-10 139/1 0-01-79 169/1 0-00-38 169/2 0-00-45 168/1 0-00-50 145/1 0-01-41 181/1 0-01-62 182/2 0-00-29 172/1 0-00-57 172/2 0-02-52 104/1 0-01-87 173/1 0-00-38 173/2 0-00-02 187/1 0-00-68 102/1 0-01-27 133/1 0-00-05 134/1 0-00-02 154/1 0-00-66 154/1/1 0-00-164885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 154/1/2 0-00-39 188/1 0-00-29 103/1 0-00-19 138/1 0-00-32 138/2 0-00-79 185/1 0-00-96 207/1 0-00-64 132/1 0-00-32 200/1 0-00-84 109/1 0-00-08 110/1 0-00-88 110/2 0-00-07 196/1 0-00-62 152/1 0-01-09 761/750/153/1 0-00-50 760/750/153/1 0-00-51 कुल जोड़ कित्ता-38 0-24-17

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th November, 2013

No. PBW(B)E(3)6/2010-Part-I.—The Governor, Himachal Pradesh is please to order to constitute a negotiating Committee to expidite the Land Acquisition cases particularly of village Kunthri/428, Khasara No.41/1 in Khatauni area 0-4-12 in Tehsil Karsog, Distt. Mandi, H.P. consisting of following Officers:—

1. Sub-Divisional Magistrate(Civil) Karsog 2. Executive Engineer, HPPWD Division, Karsog 3. Tehsildar, Karsog.

4886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935

The Committee will examine and recommend the cases of land acquisition acquire under section-4 of Land Acquisition Act issued vide this Department notification No. PBW(B)F(5)-36/ 2013, dated 18-11-2013. The Committee will submit his report to the Govt. within fortnight.

By order, Sd/- Principal Secretary(PW).

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अमरू धर्म पुत्र श्री धोबा, गांव डोल, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्री अमरू धर्म पुत्र श्री धोबा, गांव डोल, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमर सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसे अब अमरू धर्म पुत्र श्री धोबा किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह एक माह तक इस कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश करे। उपस्थित न होने की सूरत में नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री नरेश कुमार पुत्र श्री अनिरुध, गांव वासा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री अनिरुध, गांव वासा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में निकड़ूं दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। जिसे अब नरेश कुमार पुत्र श्री अनिरुध किया जावे।4887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह एक माह तक इस कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश करे। उपस्थित न होने की सूरत में नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Dr. Surender Thakur, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Ganesh Kumar s/o Shri Dharam Chand, r/o Village Sakrera, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P) 2. Mrs. Seung Hee Kang d/o Shri Byung Yee Kang, r/o Sinan, I Cha APT 109-1902 HO, Bonodong Sanggokku, Ansansi, Kyunggido South Korea Pin-426729 . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Ganesh Kumar and Mrs. Seung Hee Kang have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24th September, 2013 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage, Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding registration of this marriage can file an objection before this court on or before 13-12-2013. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

DR. SURENDER THAKUR, Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H. P.).

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In the Court of DR. Surender Thakur, Sub-Divisional Magistrate Salooni, Dalhousie,

District Chamba, Himachal Pradesh

Shri Naveen Sharma s/o Shri Prithvi Raj Sharma, r/o Village Dibhru, P.O. Tikroo, Tehsil . . Applicant. Salooni, District Chamba (H. P)

Versus

4888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935

General public

Subject.—Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.

Whereas Shri Naveen Sharma s/o Shri Prithvi Raj Sharma, r/o Village Dibhru, P.O. Tikroo, Tehsil Salooni, District Chamba (H. P) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of his birth i.e. on 5-4-1992 for entry in the record of Gram Panchayat Kharal, thereof.

Hence this notice is issued to the general public that if any one has any objection/Claim regarding the registration of date of his birth in the concerned Gram Panchyat Kharal they may file their claim/objections on or before the 16-12-2013 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat Kharal for registration.

Given today 14-11-2013 under my signature and seal of this Court.

DR. SURENDER THAKUR, Seal. Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Salooni-Dalhousie, District Chamba (H. P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 12-12-2013 श्री संजीवन गोपाल पुत्र श्री प्रेम नाथ, निवासी गांव चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।

श्री संजीवन गोपाल पुत्र श्री प्रेम नाथ, निवासी गांव चड़ी, तहसील शाहपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका सही नाम संजीवन गोपाल है परन्तु राजस्व अभिलेख में संजीव कुमार दर्ज है, जोकि गलत है। दरुस्ती की जाए।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 12-12-2013 श्रीमती जीवना देवी पत्नी श्री हेम राज, निवासी गांव व डाकघर रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती करने बारे।

श्रीमती जीवना देवी पत्नी श्री हेम राज, निवासी गांव व डाकघर रैहलू ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके लड़के का सही नाम रजत शर्मा है परन्तु राजस्व अभिलेख में रजत कुमार दर्ज है, जोकि गलत है। दरुस्ती की जाए।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया के लड़के के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-12-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थिया के लड़के का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 6/13

तारीख दायर : 27-9-2013 श्री दत राम पुत्र श्री मस्त राम, निवासी कुठेहड़, डाकघर प्रैसी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।

श्री दत राम पुत्र श्री मस्त राम, निवासी कुठेहड़, डाकघर प्रैसी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम दत राम है जो कि ग्राम पंचायत निहरी के अभिलेख में दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख में उसका नाम राम दत दर्ज है, जो गलत दर्ज है। अतः वह अपना नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री दत राम पुत्र श्री मस्त राम का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने बारे कोई 4890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत नहीं होगा तथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एक तरफा कार्यवाही करके नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री हरी राम बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री हरी राम, निवासी खुलम, डाकघर कुटाहची, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नरेश कुमार का जन्म दिनांक 20-4-1990 को व पुत्री कुमारी भवानी देवी का जन्म दिनांक 20-4-1995 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कुटाहची मे इनका जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः वह अपने बच्चों के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत कुटाहची में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त दोनाें बच्चों के नाम व जन्म तिथियां पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 12-12-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य नहीं होगा तथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एक तरफा कार्यवाही करके नियमानुसार मुताबिक शपथ-पत्र/अप्राप्यता प्रमाण-पत्र व रिकॉर्ड के अनुसार नाम व जन्म तिथियां पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, नायब-हसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री तारा चन्द पुत्र श्री हरि राम, निवासी बिठरी, डाकघर कुटाहची, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।4891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।

श्री तारा चन्द पुत्र श्री हरि राम, निवासी बिठरी, डाकघर कुटाहची, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम तारा चन्द है जो कि ग्राम पंचायत कुटाहची के रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख में उसका नाम रोशन लाल दर्ज है, जो गलत दर्ज है। अतः वह अपना नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री तारा चन्द पुत्र श्री हरि राम का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत नहीं होगा तथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एक तरफा कार्यवाही करके नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख दायर : 28-9-2013 श्री प्रेम दास पुत्र श्री किरतू, निवासी वजोहड़, डाकघर व उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।

श्री प्रेम दास पुत्र श्री किरतू, निवासी वजोहड़, डाकघर व उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम प्रेम चन्द है जो कि ग्राम पंचायत निहरी के रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख में उसका नाम प्रेम दास दर्ज है, जो गलत दर्ज है। अतः वह अपना नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री प्रेम दास पुत्र श्री किरतू का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज समायत नहीं होगा तथा निश्चित तिथि पर आपत्ति न करने पर एक तरफा कार्यवाही करके नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।4892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935

In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Suresh Kumar s/o Lt. Shri Bhagat Ram, r/o Vaid Bhawan Cottage, Kasumpti, Shimla, .. Applicant. Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Suresh Kumar s/o Lt. Shri Bhagat Ram, r/o Vaid Bhawan Cottage, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of death of his mother, namely Smt. Kamla Devi whose date of death is 9-12-2005 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and the case will be decided accordingly.

Given under my hand and the seal of the Court on this 22nd day of November, 2013.

Seal.

G. C. NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी (प्र0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री सुभाष चन्देल पुत्र श्री राजिन्दर सिंह, निवासी गांव बोधना, तहसील चौपाल, जिला शिमला, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत चाँजू-चौपाल, जिला शिमला . . प्रतिवादी। विषय.--अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम व जन्म के पंजीकरण करवाने बारे।

हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री अंजली चन्देल का जन्म दिनांक 27-3-1998 है, का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवा सका और जिसे वह अब दर्ज कराना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह निश्चित दिनांक 28-12-2013 को अदालत में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आदेश पारित करके सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत को पंजीकरण हेतु प्रेषित कर दिया जावेगा।4893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 आज दिनांक 8-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी (प्र0),

चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी ग्राम टाका नागला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी ग्राम टाका नागला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती बीनू पुत्री स्व0 श्री महावीर सिंह, निवासी मकान नं0 108, कठगढ बरेली, तहसील तथा जिला बरेली (यू0पी0) के साथ दिनांक 24-2-2013 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 9-12-2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं तहसीलदार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीराम बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री श्रीराम पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव नारगड़ू, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका सही व दरुस्त नाम श्रीराम है परन्तु कागजात माल 4894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 नवम्बर, 2013/5 अग्रहायण, 1935 में उसका नाम सिरी राम गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किए जायेंं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति/एतराज दिनांक 19-12-2013 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। देव राज शर्मा,

सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं तहसीलदार, बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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CHANGE OF NAME

I, Nitin Paul d/o Shri Joginder Paul, r/o 418 GT-5, Omaxe Greens Ambala City. Have changed my name from Nitin Paul to Neetu Paul for all purpose.

NEETU PAUL d/o Shri Joginder Paul,

r/o 418 GT-5, Omaxe Greens Ambala City.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 26 November 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-11-26.185_gazette_2013-11_26_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-11-26.185_gazette_2013-11_26_2013.