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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 192, 04 December 2013

Published 04 December 2013

Gazette no.
192
Gazetteid
192/GAZETTE/2013-04/12/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-12-04.192_gazette_2013-12_4_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 दिसम्बर, 2013

सं0पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ-(5) 50/2011.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव मुहाल हार बालकरूपी़, तहसील जयसिहंपुर, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश में मण्डल एवं उप-मण्डल के कार्यालय भवन हेतु के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

192-राजपत्र/2013-4-12-2013 (5033) 5034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (का0 क्षेत्र) जिला कांगडा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (का0 क्षेत्र) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा नम्बर क्षेत्र (है0)
कांगडा जयसिहंपुर हार बालकरूपी 874/2 0-02-64
880 0-16-60
कुल जोड़.. किता-2 0-19-24

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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ब अदालत श्री डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री भरत सिंह पुत्र श्री वजीरू, निवासी गांव डाण्ड, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात राजस्व रिकॉर्ड में करने बारा।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में श्री भरत सिंह पुत्र श्री वजीरू, निवासी गांव डाण्ड, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत किहार के परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड नम्बर 514363169428 में भरत सिंह दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है परन्तु भू-राजस्व के इन्द्राज में उसका नाम भरथू दर्ज हुआ हैै, जोकि गलत दर्ज है। जिसे सही व दरुस्त किए जाने बारा सायल ने अपना ब्यान-हल्फी तहरीर करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती महाल डाण्ड के राजस्व कागजात माल में भरथू उर्फ भरत सिंह सही व दरुस्त किए जाने बारा कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 30-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करे अन्यथा अदम पैरवी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई उजर व एतराज काविले समायत न होगा। आज दिनांक 21-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।5035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935

In the Court of Dr. Surender Thakur, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate

Salooni-Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Barun Kumar s/o Shri Anil Parkash, r/o Village Bhatoli, P.O. Bathri, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P)

2. Mrs. Sonam Sharma d/o Shri Bhushan Kumar Sharma, r/o Village Bishnah, Tehsil and District Jammu (J & K) A/P Village Bhatoli, P.O. Bathri, Tehsil Dalhousie, District . . Applicants. Chamba (H. P)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Barun Kumar and Smt. Sonam Sharma have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 9th July, 2011 and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage, Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 22-12-2013. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

DR. SURENDER THAKUR, Seal. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Salooni Dalhousie, District Chamba (H. P.).

_________

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 21/चुराह/तह0/2013 तारीख दायरा : 3-4-2013 1. धन्नो पुत्र श्री सिंघ, 2. मनसो, 3. अमरो पुत्रान श्री गोपाला, निवासीगण गांव सरेला, परगना लोह . . सायल। टिकरी, तहसील चुराह, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

1. सोमनाथ, 2. लाल चन्द, 3. रजिन्द्र, 4. जसबन्त पुत्रान, 5. सुमित्रा पुत्री श्री नरेणू, निवासी गांव कियाठ, परगना कोहाल, 6. रेलमो पुत्री श्री नरैणू हाल पत्नी श्री चैन लाल, गांव चिला, परगना लोह टिकरी, 7. लता पत्नी श्री बिट्‌टू, गांव खणी, परगना जसौर, 8. ममता पुत्री, 9. पुन्नी, 10. सैलो पत्नियां श्री नरैणू, 11. टेको पुत्र, 12. बन्ती पत्नी स्व0 श्री पदू, 13. घिन्दरो पुत्र श्री देवी चन्द, निवासीगण गांव कियाठ, परगना कोहाल, 14. कमलो पुत्री श्री देवी चन्द हाल पत्नी श्री फता, गांव पंगोला, परगना लोह टिकरी, 15. धर्म चन्द, 16. भगत राम, 17. घिन्दरो राम पुत्रान, 18. सीता, 19. कमला, 20. चम्पा, 21. चीनो पुत्रियां श्री टुल्लू, निवासी गांव कियाठ, परगना कोहाल, 22. नानकू, 23. होशियारा, 24. लैहणू, 25. हरि सिंह पुत्रान श्री भीमा, गांव 5036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935 गनोडी, परगना कोहाल, 26. ठाकरी पुत्री श्री भीमा हाल पत्नी श्री सन्त राम, निवासी गांव कियाठ, परगना कोहाल, 27. सीता पुत्री श्री भीमा हाल पत्नी श्री प्यार सिह, निवासी गांव कियाठ, परगना कोहाल, तहसील . . फरीकदोयम। चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

विषय.-फरमाए जाने तकसीम बजरिया पटवारी और कानूनगो भूमि खाता खतौनी नम्बर 24/25, खसरा कित्ता-3, रकबा तादादी 11-4-0 बीघा वाक्या कल्हेल, तहसील चुराह।

उपरोक्त प्रार्थीगण ने अधिनियम की धारा 123 के तहत तकसीम हेतु आवेदन-पत्र दिया है कि उनकी भूमि फरीकदोयम के साथ मुश्त्रका है जिस कारण उन्हें तकसीम मतलूब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा समस्त फरीकदोयम को सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन दिनांक 27-12-2013 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मुकद्दमा तकसीम की पैरवी हेतु हाजिर आवें और अपना पक्ष रखें। हाजिर न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री जितेन्द्र कंवर (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री शुभकरण पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी सुंकू-दी-टपरी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शुभकरण पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी सुंकू-दी-टपरी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसके भाई श्री बिट्‌टू राम की मृत्यु दिनांक 2-9-2013 को मुकाम खड़ामुख में हुई है परन्तु उसकी मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत उलांसा के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका। अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त मृतक श्री बिट्‌टू राम की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत उलांसा के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इश्तहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इश्तहार आज दिनांक 2-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जितेन्द्र कंवर,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।5037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935 न्यायालय श्री जितेन्द्र कंवर (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री शेर बहादुर, निवासी राम नगर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री शेर बहादुर, निवासी राम नगर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसके लड़के संजय राणा की मृत्यु दिनांक 19-5-2013 को मुकाम खड़ामुख में हई है परन्तु उसकी मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत उलांसा, तहसील भरमौर के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी। अब मृत्यु का इन्द्राज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त मृतक श्री संजय राणा की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत उलांसा के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इश्तहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इश्तहार आज दिनांक 1-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जितेन्द्र कंवर,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री जितेन्द्र कंवर (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री बबली राम पुत्र श्री जिगरी राम, निवासी कुगती, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बबली राम पुत्र श्री जिगरी राम, निवासी कुगती, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसके पुत्र अतुल शर्मा व विनय शर्मा जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः दिनांक 6-2-2011 व 26-10-2012 हैं, जो ग्राम पंचायत कुगती के अभिलेख में दर्ज नहीं हैं। अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त अतुल शर्मा व विनय शर्मा के नाम व जन्म तिथियों का इन्द्राज ग्राम पंचायत कुगती के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इश्तहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इश्तहार आज दिनांक 1-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

,

मोहर।

जितेन्द्र कंवर,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।5038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935 न्यायालय श्री जितेन्द्र कंवर (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री काका राम पुत्र श्री टंडा राम, निवासी उपरली कुगती, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री काका राम पुत्र श्री टंडा राम, निवासी उपरली कुगती, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसकी पुत्री कनबी देवी जिसकी जन्म तिथि 29-7-2012 है, जो ग्राम पंचायत कुगती के अभिलेख में दर्ज नहीं हैं। अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त कनबी देवी को नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कुगती के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इश्तहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इश्तहार आज दिनांक 1-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जितेन्द्र कंवर,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। -------

ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री बिर सिंह पुत्र स्व0 श्री तिलक राज, निवासी वार्ड नं0 1, नगर पंचायत चौपाल, तहसील चौपाल, . . वादी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, नगर पंचायत चौपाल

. . प्रतिवादी। सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि वह अपना नाम व जन्म तिथि और अपने दो बच्चों के नाम व जन्म तिथियां नगर पंचायत चौपाल के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न करवा सका और जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। वादी व उसके बच्चों के नाम व जन्म तिथियां निम्नलिखित हैं।

क्र0 सं0 नाम जन्म तिथि

1. श्री बिर सिंह (वादी) 31-7-1979

2. शिखा (पुत्री) 10-11-1997

3. रोहित (पुत्र) 10-7-2000

यदि किसी व्यक्ति को वादी व उसके बच्चों के नाम व जन्म तिथियां नगर पंचायत चौपाल के अभिलेख में दर्ज करवाने में कोई आपत्ति हो तो वह निश्चित तिथि 26-12-2013 को असालतन या वकालतन5039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935 हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति लिखित तौर पर अदालत में पेश करे अन्यथा दरख्वास्त पर आदेश पारित कर बराए पंजीकरण तथा अनुपालना हेतु प्रेषित कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 26-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),

चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री मुन्शी राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी सतका, डा0 तहसील चौपाल, जिला शिमला . . वादी।

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत थाना, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादी। हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र संजय कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत थाना के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न है जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहता है। वादी के पुत्र की जन्म तिथि 18-11-1995 है। अतः यदि किसी व्यक्ति को वादी के उक्त पुत्र के जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह निश्चित तिथि 26-12-2013 को असालतन तौर पर अदालत में हाजिर आकर अपनी आपत्ति लिखित रूप में अदालत में पेश करे अन्यथा आवेदन पर आदेश पारित करके बराए पंजीकरण व अनुपालना हेतु सचिव ग्राम पंचायत थाना को भेज दिया जावेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),

चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी बटेवड़ी, परगना शन्ठा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, नगर पंचायत देवत, तहसील चौपाल . . प्रतिवादी। सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी बेटी की जन्म तिथि वह गलती से पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवा सका वादी की 5040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935 पुत्री की जन्म तिथि 10-8-2008 है और जिसे वह अब अपनी पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। अतः यदि किसी व्यक्ति को वादी की पुत्री के जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह निश्चित तिथि 24-12-2013 को हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति लिखित रूप में अदालत में पेश करे अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके अनुपालना हेतु सचिव ग्राम पंचायत देवत को भेज दिया जावेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),

चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री केवल राम पुत्र श्री बुद्ध राम, ग्राम व डा0 कुपवी, तहसील चौपाल . . वादी।

बनाम

1. आम जनता, 2. प्रधान, ग्राम पंचायत शुडु-शिलाल, उप-तहसील कुपवी, जिला शिमला, (हि0 प्र0)

. . प्रतिवादी। हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी दो पुत्रियां प्रिया व डिम्पली व एक पुत्र विशाल है जिनके नाम व जन्म तिथियां अभी तक पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर व परिवार रजिस्टर में दर्ज न है। वादी के बच्चों के नाम व जन्म तिथियां निम्नलिखित हैं।

क्र0 सं0 नाम लिंग जन्म तिथि

1. प्रिया पुत्री 1-12-2007

2. विशाल पुत्र 19-9-2009

3. डिम्पल पुत्री 12-3-2011

अतः वादी अब पंचायत अभिलेख में इन बच्चों के नाम व जन्म तिथियां दर्ज करवाना चाहता है। यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त कथित/वर्णित बच्चों के नाम व जन्म तिथियां पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाने में कोई आपत्ति हो तो वह निश्चित तिथि 24-12-2013 को हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति लिखित रूप में अदालत में पेश करे अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर आदेश पारित कर अनुपालना हेतु सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेज दिया जावेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 25-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डलाधिकारी (ना0),

चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।5041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935

बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

4 दिसम्बर, 2013

संख्याः विद्युत-छ-(5)-45/2013.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम किरटी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए विस्फोटक भण्डार के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित विथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला कुमारसैन किरटी 27 00-23-53 किता-1 00-23-53

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

3 दिसम्बर, 2013

संख्याः विद्युत-छ-(5)-48/2013.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम झूनझन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत 5042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935 परियोजना के लिए क्षेपण के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला कुमारसैन झूनझन 3 0-04-26 4 0-12-45 7 0-15-39 किता - 3 0-32-10 है0

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

3 दिसम्बर, 2013

संख्याः विद्युत-छ-(5)-51/2013.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम नरोला, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए क्षेपण के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।5043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला रामपुर नरोला 151 0-02-92

157 0-00-63

150 0-06-56

156 0-01-06

137 0-02-89

138 0-09-05

147 0-00-58

141 0-00-91

142 0-00-30

143 0-01-03

145 0-01-08

146 0-00-24

148 0-00-18

149 0-00-90

144 0-01-21

140 0-04-32

152 0-01-47

153 0-01-38

154 0-00-44

155 0-02-74

158 0-02-24

139 0-00-35

किता - 22 0-42-48 है0 ,

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।5044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935

बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

3 दिसम्बर, 2013

संख्याः विद्युत-छ-(5)-46/2013.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम चरौंटा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए क्षेपण के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला कुमारसैन चरौंटा 21 0-01-13 22 0-33-72

किता - 2 0-34-85 है0

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।5045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 5th October, 2013

No. 3-1/78-IV-37854.—Sanction is hereby accorded to the grant of 6 days Earned Leave with effect from 30th September to 5th October, 2013 in favour of Shri D.M. Kaushal, Superintendent Grade-I of this department with permission to avail prefix/suffix Sundays falling on 29th September & 6th October, 2013.

Certified that Shri D.M. Kaushal, Superintendent Grade-I would have continued to officiate but for his proceeding on 6 days Earned Leave and this period of leave will count for annual increment.

Certified that Shri D.M. Kaushal, Superintendent is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

By order, Sd/- Advocate General.

___________

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd November, 2013

No. 3-2/76-III-42923.—Sanction is hereby accorded to the grant of 6 days Earned Leave with effect from 2nd to 7th December, 2013 in favour of Shri Lekh Raj, Private Secretary of this department with permission to avail prefix/suffix Sundays falling on 1st & 8th December, 2013.

Certified that Shri Lekh Raj, Private Secretary would have continued to officiate but for his proceeding on 6 days Earned Leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that the said Shri Lekh Raj, Private Secretary is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.

By order, Sd/- Advocate General.

5046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 4th December, 2013

No. 1-13/2013- 44520.—Sanction is hereby accorded to the grant of 12 days Earned Leave with effect from 2nd to 13th December, 2013 in favour of Smt. Meenakshi Sharma, Additional Advocate General of this department with permission to avail prefix/suffix Sundays & Second Saturday falling 1st,14th & 15th December, 2013.

Certified that Smt. Meenakshi Sharma, Additional Advocate General would have continued to officiate but for her proceeding on 12 days Earned Leave and that this period of leave will count for Continuation of her service.

Certified that the said Smt. Meenakshi Sharma, Additional Advocate General is likely on the expiry of leave to return for duty to the Station from where she proceeded on leave.

By order, Sd/- Advocate General.

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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 5th October, 2013

No. 3-6/88-II-37857.—Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of 17(34) days Medical leave on commuted basis w.e.f. 10th to 26th September, 2013 in favour of Shri Ram Murti Bisht, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Ram Murti Bisht, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 17(34) days Medical leave and this period will count for earning annual increment.

By order, Sd/- Advocate General.

5047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 29th November, 2013

No. HHC/Estt.3 (487)/98.—12 days earned leave on and w.e.f. 29.11.2013 to 10.12.2013 is hereby sanctioned in favour of Smt. Poonam Mahajan, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Poonam Mahajan, Deputy Registrar is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Poonam Mahajan would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar, but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 28th November, 2013

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Nahan, as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (I), Paonta Sahib and Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC-II, Paonta Sahib and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Courts under Major Head "2014- Administration of Justice" w.e.f. 25.11.2013 to 4.12.2013 or until he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th November, 2013

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge-II, Kangra at Dharamshala, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge-I, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014- Administration of Justice" w.e.f. 23.12.2013 to 6.1.2014 or until he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

5048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 दिसम्बर, 2013/13 अग्रहायण, 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th November, 2013

No.HHC/GAZ/14-202/90-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days' earned leave w.e.f. 23.12.2013 to 6.1.2014 with permission to prefix Sunday falling on 22.12.2013 in favour of Shri R.K. Sharma, Additional District and Session Judge-I, Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Shri R.K. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri R.K. Sharma would have continued to hold the same post of Additional District and Sessions Judge-I, Kangra at Dharamshala but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-12-04.192_gazette_2013-12_4_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-12-04.192_gazette_2013-12_4_2013.