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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 193, 05 December 2013

Published 05 December 2013

Gazette no.
193
Gazetteid
193/GAZETTE/2013-05/12/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-12-05.193_gazette_2013-12_5_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd December, 2013

No. HPERC/Secy/151.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 92 and clause(zl) of sub-section(2) of section 181 of the Electricity Act,2003(36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act,1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make the following draft regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission 193-राजपत्र/2013-5-12-2013 (5049)5050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (Conduct of Business) Regulations, 2005, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 14th January, 2005 and as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act and rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the said draft regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto. The text of the original regulations and the Explanatory Memorandum for the proposed amendments is available on the Commission's website i.e. http.//www.hperc.org. The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla- 171002.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (Seventh Amendment) Regulations, 2013.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 2.—In regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations,2005(hereinafter referred as "the said regulations" after clauses (c) and (i), the following clauses (ca) and (ia) shall be respectively added, namely:—

"(ca)"interlocutory application" means an application filed in any petition or proceeding already instituted before the Commission, but does not include an application for review;

(ia) "review petition" means the petition filed by any person under section 94(1) of the Act or regulation 63 of these regulations or any subsequent enactment thereof for review of the order or decision or directions of the Commission;".

3. Amendment of Regulation 11.—After sub-regulation (2) of regulation 11 of the said regulations, the following proviso shall be added:—

"Provided that where the Commission initiates suo-motu proceedings, the notice inviting public response shall clearly indicate the proposal of the Commission and shall be inserted/uploaded/published in public domain for seeking suggestions and objections of the public."

4. Amendment of Regulation 22.—In sub-regulation (7) of regulation 22 of the said regulations, after the word "communicated" the words "within seven days" shall be inserted.

5. Insertion of Regulations 24-A and 24-B.- At the end of Chapter –II of the said regulations, the following new regulations 24-A and 24-B shall be inserted, namely:—

5051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

"24-A. Register of Petitions/Appeals.—(1) A register in Form CB 12-A (Annexure-XA) shall be maintained in regard to the petitions and appeals filed against the orders, decisions or directions of the Commission-

(i) before the High Court;

(ii) before the Appellate Tribunal for Electricity; or

(iii) before the Supreme Court of India;

and necessary entries' therein be promptly made in the Judicial Section of the Commission.

(2) The register shall be placed for scrutiny by the Chairperson in the first week of every month.

24-B. Placing of Supreme Court/High Court/Appellate Tribunal Orders before the Commission.—Whenever an interim or final order passed by the Supreme Court of India, or the Appellate Tribunal for Electricity or the High Court in any petition or appeal or other proceeding preferred against the order, decision or direction of the Commission is received, the same shall forthwith be placed before the Chairperson/Members for information and kept in the relevant case file. Immediate attention of the Secretary shall be drawn to the directions requiring compliance and it shall be the duty of the Secretary to take expeditious steps to comply with the directions of the Supreme Court of India, High Court or the Appellate Tribunal for Electricity as the case may be".

6. Amendment of Regulation 26.—In sub-regulation (3) of regulation 26 of the said regulations, after the word "proceedings" the words "and or by the beneficiaries of technical feasibility studies/general studies in proportion to the benefit to be derived by them" shall be inserted.

7. Amendment of Schedule.—In the schedule to the said regulations.—

(A) the existing serial No.1 shall be renumbered as serial No.1-a and before renumbered serial No.1-a, the following serial No.1 shall be inserted, namely.—

"1. Application/processing fee for grant

of licence under the Act.

CBR 27 ` 1 lakh or any such other amount as may be prescribed by the State Govt. under section 15 of the Act;"

(B) in renumbered serial No.1-a.-

(a) against item (iii) for figure and words " 25 lakh per annum", the words and figures "` 1 lakh minimum for 100 MUs or less plus `50,000/- for every additional 50 MUs or part thereof", shall be substituted;

(b) item (v) shall be omitted; and

(c ) in item (VII) clause (c) shall be omitted;

5052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

(C) for serial No.2, the following serial No.2 shall be substituted, namely:-

Tariff determination-

(A) Hydel Projects-

& (b) of EA,

2003, CBR 12 (5)

(i) Application for determination of Sections 62, (i) ` 15 Lakhs plus `20,000/- initial capital cost including tariff in 64 and 86(1) (a) for every additional 1.00MW or part thereof exceeding 25 MW respect of Hydro generating station capacity subject to maximum above 25 MW. `25 Lakhs.

(ii) Additional capitalization of capital cost (ii) 30% of the fee paid for tariff determination under item (i) above.

Section 62, 64&

86(1) (a) of EA,

2003, CBR 12(5)

(B) Renewable energy generation projects- Project specific levellised tariff determination of renewable energy generating projects (all renewable sources). (i) above 100KW upto 2.00 MW (ii) above 2.00MW upto 5.00MW (iii) above 5.00MW upto 25MW.

(i) ` 2 Lakhs. (ii) ` 5 Lakhs. (iii) Minimum ` 6 Lakhs plus ` 20,000/- for any additional 1 MW or part thereof exceeding 5 MW capacity."

(D) for serial No. 5, the following serial Nos. 5, 5A,5B,5C and 5D shall be substituted, namely:—

Section 42 (2) of EA, 2003.

5. Application fee for determination of cross subsidy surcharge and additional surcharge for open access consumer(s)/ user(s).

5.A SLDC Charges Application fee for determination of SLDC charges (ARR).

5.B Application for adoption of Tariff under Section 63 of Act.

` 3 lakh

` 2 Lakh

Section 63 of

EA, 2003

Section 39(2)(d), 40(c) and 42(2) EA, 2003.

5.C Application for adjudication of dispute regarding provision of non- discriminatory open access under Section 39(2) (d), 40(c) and 42(2) of the Act, if such dispute is not resolved by SLDC/Nodal Agency.

i) ` 5 Lakh for renewable energy (to be shared equally between the contracting parties).

ii) ` 10 Lakh for conventional energy (to be shared equally between the contracting parties).

(i) For connectivity, long-term & medium-term open access related issues- a) Upto 5.00 MW fee ` 20000/-. b) Above 5.00 MW fee ` 50,000/-.

5053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

(ii) For connectivity and short- term open access related issues-

a) Upto 5.00 MW fee

`10,000/-

b) Above 5.00 MW fee ` 20,000/-

` 2 Lakh."

5.D Application fee for average pooled purchase cost determination.

(E) in existing serial No.7, against clause (a) of sub- item (i), for the figure "` 50,000/-", the figure and words "10% of the fee paid for tariff determination" shall be substituted.

(F) for serial No.10, the following serial No.10 shall be substituted:—

"(i) For renewable energy

Section 86(1)(f)

of EA, 2003

related petition-

(a) upto 2 MW ` 10,000/-, "10. Applications under clause(f) of sub-section(1) of section 86 for entertaining and adjudicating disputes between licensees and generating companies and between the licensees themselves.

(b) above 2 MW and upto 5 MW, ` 20,000/-,

(c) for above 5 MW not

exceeding 25 MW.

` 50,000/-.

(ii) For conventional energy generation related petition exceeding 25 MW ` 2 lakh,

(iii) For any other case not covered above `2 lakh".

(G) for serial No.14, the following serial No.14 shall be substituted, namely:—

(i) Individual consumer

` 5,000/-

"14. Any other issue of miscellaneous nature to be decided/adjudicated upon by the Commission not covered else where.

(ii) Other than individual ` 20,000/-".

8. Insertion of Annexure –XA.—After Annexure-X to the said regulations, the following Annexure–X- A shall be inserted, namely.—

5054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

"ANNEXURE-X-A

FORM-CB-12A

(See regulation 24-A CBR)

REGISTER OF PETITIONS/APPEALS TO HIGH COURT/APPELLATE TRIBUNAL

FOR ELECTRICITY/ SUPREME COURT OF INDIA

By order of the Commission, Sd/- Secretary.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd December, 2013

No. HHC/Admn. 3 (145)/80-I.—Three days commuted leave on and w.e.f. 21.11.2013 to 23.11.2013 with permission to suffix Sunday falling on 24.11.2013, is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Sh.Roop Singh Thakur, Assistant Registrar, of this Registry.

Certified that Sh. Roop Singh Thakur, has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Roop Singh Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

5055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd December, 2013

No. HHC/Admn.3 (189)/83-I.—18 days earned leave on and w.e.f. 02.12.2013 to 19.12.2013 with permission to affix Sunday falling on 01.12.2013 is hereby sanctioned in favour of Smt. Dinesh Chauhan, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan, Deputy Registrar is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar, but for her proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री हरबंस सिंह पुत्र श्री ज्योति राम, निवासी गांव क्योड़ियां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरबंस सिंह पुत्र श्री ज्योति राम, निवासी गांव क्योड़ियां, तहसील शाहपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके लड़के पंकज कुमार का जन्म दिनांक 11-9-1989 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज न है। दर्ज किया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी के लड़के का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री दनेश कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी गांव व डाकघर शेरथानां, तहसील नगरोटा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दनेश कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल, निवासी गांव व डाकघर शेरथानां, तहसील नगरोटा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी दादी श्रीमती फूलां देवी की मृत्यु दिनांक 3-10-1980 को हुई है लेकिन ग्राम पंचायत टुन्डू, तहसील शाहपुर के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है। दर्ज की जावे।

अतः इस सम्बन्ध में राजपत्रा इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी की दादी की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रमोध कुमार पुत्र श्री ओम नाथ, निवासी गांव व डाकघर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रमोध कुमार पुत्र श्री ओम नाथ, निवासी गांव व डाकघर, तहसील शाहपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके लड़के अर्जुन का जन्म दिनांक 10-6-1992 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज न है। दर्ज किया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी के लड़के का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5057 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री दलीपा, निवासी गांव सकोऊ, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री दलीपा, निवासी गांव सकोऊ, तहसील शाहपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 5-5-1964 को हुई है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है। दर्ज की जावे।

अतः इस सम्बन्ध में राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2013 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश माननी शर्मा नाबालिग पुत्री श्री नन्दनन्दन पुत्र श्री —ष्ण कुमार, निवासी गांव व डाकघर प्रेई द्वारा . . वादी। गाडरियान नन्दनन्दन

बनाम

1. आम जनता, 2. —ष्ण कुमार, 3. राजीव कुमार पुत्रान, 4. सुलेखा देवी, 5. श्रीमती सुरेना कुमारी, 6. सुनीता देवी पुत्रियां श्रीमती ओम प्यारी पत्नी श्री चुनी लाल पुत्र श्री शिवा राम, निवासीगण नरेटी, तहसील . . प्रतिवादीगण। शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

विषय.—प्रार्थना-पत्र भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 40-41 के अन्तर्गत पंजीकरण किए जाने बारे वसीयत नामा।

माननी शर्मा नाबालिग पुत्री श्री नन्दनन्दन पुत्र श्री —ष्ण कुमार, निवासी गांव व डाकघर प्रेइ ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी नानी श्रीमती ओम प्यारी पत्नी स्व0 श्री चुनी लाल, निवासी नरेटी ने माननी शर्मा पुत्री श्री नन्दनन्दन पुत्र श्री —ष्ण कुमार के पक्ष में चल-अचल सम्पत्ति की वसीयत कर रखी है। जिसे वह पंजी—त करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बारे यदि किसी को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2013 को अदालत में प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा वसीयत नियमानुसार पंजी—त कर दी जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्त प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 21/T/2013/M

तारीख पेशी : 27-12-2013 श्री मेहर सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव किहड़ी, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री मेहर सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव किहड़ी, डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम महाल सलिहार, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में मेहर चन्द दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख व पहचान-पत्र में मेरा नाम मेहर सिंह दर्ज है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख मुहाल किहड़ी में मेरा नाम मेहर चन्द उपनाम मेहर सिंह पुत्र श्री शंकर दास दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2013 को असालतन या वकालतन पेश हो कर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा मेहर चन्द पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव किहड़ी डा0 व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल किहड़ी में मेहर चन्द के बजाए मेहर चन्द उपनाम मेहर सिंह पुत्र श्री शंकर दास दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द शर्मा,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्त प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 22/T/2013/M

तारीख पेशी : 27-12-2013 श्री राये सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव सलिहार, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री राये सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव सलिहार, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम महाल5059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 सलिहार, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में राये सिंह दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत सलिहार के अभिलेख में मेरा नाम राज कुमार दर्ज है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख मुहाल सलिहार में मेरा नाम राये सिंह उपनाम राज कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2013 को असालतन या वकालतन पेश हो कर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा राये सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव सलिहार, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल सलिहार में राये सिंह के बजाए राये सिंह उपनाम राज कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द शर्मा,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Manoj Kumar s/o Shri Shyam Lal, r/o Village Chamba, P. O. Jambla, Tehsil Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh.

2. Anita Kumari d/o Shri Narinder Kuamar, r/o Village Anoshi, P. O. Paurakothi, Tehsil ..Applicants. Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh

Versus

General Public

..Respondents.

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Manoj Kumar and Anita Kumari at present wife of Shri Manoj Kumar have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 1-8-2013 at Sheetla Mata Temple, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-12-2013 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 28-11-2013 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh.

5060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Amit Pal Singh s/o Kanwar Kulvinder Paul, r/o H. No. 10/10, Bhagwan Street, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh.

2. Smt. Deepka Thakur d/o Shri Gurdass Singh Thakur, r/o V. P. O. Naggar, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh (At present wife of Shri Amit Pal Singh s/o Kanwar Kulvinder Paul, r/o H. No. 10/10, Bhagwan Street, Mandi Town, District Mandi, Himachal Pradesh)

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Amit Pal Singh and Smt. Deepka Thakur have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-5-2013 according to hindu rites and customs at Mandi Town, Distrcit Mandi, Himachal Pradesh and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-12-2013 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27th day of November, 2013 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

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अज न्यायालय श्री सीता राम, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 18/2013 तारीख मरजुआ : 23-11-2013 तारीख पेशी : 28-12-2013 श्री भान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव खोलू व डाकघर करसाल, तहसील लड-भडोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम5061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री भान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव खोलू व डाकघर करसाल, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम भान सिंह है जो कि ग्राम पंचायत व शिक्षा अभिलेख में भी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल खोलू में भाग सिंह गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल खोलू में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख महाल खोलू में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती का राजस्व अभिलेख महाल खोलू में भाग सिंह के स्थान पर भान सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2013 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

सीता राम,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 119/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री महां सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 सलोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री मोहन सिंह पुत्र श्री महां सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 सलोह, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री अंशिका का जन्म दिनांक 27-12-2009 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का इन्द्राज रजिस्टर जन्म/मृत्यु, सलोह, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का पंजीकरण रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, सलोह, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में 5062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 120/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, जाति जट, गांव व डा0 डंगोली, तहसील व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, जाति जट, गांव व डा0 डंगोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी नानी स्व0 श्रीमती किरपो देवी पत्नी स्व0 श्री गुलाबा गांव व डा0 बसोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश की मृत्यु दिनांक 4-3-1958 को हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का इन्द्राज रजिस्टर जन्म/मृत्यु, बसोली, तहसील व जिला ऊना के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, बसोली में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 122/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री भगत राम, जाति बाहती, गांव व डा0 अजौली, तहसील नंगल, जिला रूपनगर (पंजाब)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री सतीश कुमार पुत्र श्री भगत राम, जाति बाहती, गांव व डा0 अजौली, तहसील नंगल, जिला रूपनगर (पंजाब) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र विशाल कुमार का जन्म उसके ससुराल गांव व डा0 जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 17-11-1989 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का इन्द्राज रजिस्टर जन्म/मृत्यु, जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का पंजीकरण रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 20-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 123-124/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्री राजिन्दर कुमार पुत्र श्री लेख राम, जाति ब्राह्‌मण, वार्ड नं0 10, मुहल्ला रामनगर, डी0 सी0 कलौनी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

5064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 उपरोक्त विषय में श्री राजिन्दर कुमार पुत्र श्री लेख राम, जाति ब्राह्‌मण, वार्ड नं0 10, मुहल्ला रामनगर, डी0 सी0 कलौनी ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र रिशव कुमार का जन्म दिनांक 10-5-1989 तथा आशीष शर्मा का जन्म दिनांक 10-5-1990 को हुआ था लेकिन अज्ञानतावश इनके जन्म का इन्द्राज रजिस्टर जन्म/मृत्यु, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने का आदेश दिया जाए। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का पंजीकरण रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 20-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 125/ Teh. Una/ B&D/2013.

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री नसीब सिंह, जाति जट, गांव बौल, डा0 खुरवांई, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री नसीब सिंह, जाति जट, गांव बौल, डा0 खुरवांई, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र नरिन्द्र सिंह का जन्म दिनांक 10-1-1992 को उसके (आवेदक के) ससुराल गांव चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का इन्द्राज रजिस्टर जन्म/मृत्यु, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का पंजीकरण रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 21-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 109/Teh. Una/Marriage Reg./2013.

श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, जाति ब्राह्‌मण, गांव पूना, डा0 सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, जाति ब्राह्‌मण, गांव पूना, डा0 सनोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 1-12-2008 को श्रीमती अंचला देवी पुत्री श्री शिव कुमार, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 मानकपुर, तहसील नंगल-डैम, जिला रूपनगर (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है। अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज विवाह पंजीकरण, बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 110/Teh. Una/Marriage Reg./2013.

श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्री चमन लाल, जाति बाहती, गांव व डा0 बडैहर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

5066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री गुरचरण सिंह पुत्र श्री चमन लाल, जाति बाहती, गांव व डा0 बडैहर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 24-10-2012 को श्रीमती मोनिका चौधरी पुत्री श्री रजिन्दर कुमार, जाति बाहती, गांव तिड़क गांधी, डा0 डाहडी, तहसील श्री आनन्दपुर साहिब, जिला रूपनगर (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण बडैहर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज विवाह पंजीकरण, बडैहर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 21-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 111/Teh. Una/Marriage Reg./2013.

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 पूना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री राजीव कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 पूना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 10-11-2003 को श्रीमती ज्योति देवी पुत्री श्री सुखदेव चन्द, गांव व डा0 खड, तहसील व जिला ऊना के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज विवाह पंजीकरण, बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

CHANGE OF NAME

I, Brijesh Singh s/o Shri Surjan Singh, r/o Birma Niwas, Malayana, Shimla-6, declare that in the School Certificate of my son Rishab Papta, my and my wife's name has been wrongly entered as Brijesh Singh Chauhan and Parwati Verma. Please Correct it as Brijesh Singh and Parvati Papta.

BRIJESH SINGH

s/o Shri Surjan Singh,

r/o Birma Niwas, Malayana, Shimla-6 (H.P.).

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CHANGE OF NAME

I, Partap Singh s/o Shri Amin Chand, r/o Village and Post Office Panapar, Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh declare that as per Ration Card, Parivar Register and Educational Qualification Certificate, my name is written as Partap Singh. So in future my name be pronounced as Partap Singh instead of Partap Chand.

PARTAP SINGH

s/o Shri Amin Chand,

r/o Village and Post Office Panapar,

Tehsil Palampur, District Kangra, Himachal Pradesh.

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 08 जनवरी, 2013

संख्याः आई.पी.एच.-बी(एच)1-52/2012-बिलासपुर.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव तड़ौन उप तहसील भराड़ी जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना तड़ौन पम्प हाऊस व फिल्टर टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं । 5068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघा-बिस्वा में
बिलासपुर भराड़ी तड़ौन 18/1 02-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य।

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 दिसम्बर, 2013

संख्याः यू0डी0-ए0 (3) 9/2011.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद्‌, धर्मशाला में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती हैं।

उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति, यदि, इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहता है, तो वह उसे इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त, कांगड़ा के माध्यम से, सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (शहरी विकास)।

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"अनुसूची-क" नगरपालिका परिषद, धर्मशाला की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने वाले नए क्षेत्र

क्रम संख्या गांव/मौजा/चक का नाम खसरा संख्या क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1. शाम नगर 1993 1952-71-30
2. अपर बडोल 2428 82-72-45
3. राम नगर 1741 21147-67-88
4. लोअर बडोल 940 25-63-19
5. गुलेरियां 643 21-00-00
6. अपरेड 1506 42-88-30
7. पंजलैड़ 936 30-25-63
8. पत्त 242 48-68-98
9. चैलियां 436 13-64-80
10. खटचैड़ 1237 39-07-67
11. होडल (सिद्धपुर) 636 80-86-34
12. थैहार (खनयारा) 1352 78-10-64
13. चकवां घनयारा (सोकनी दा कोट) 308 13-78-92
14. खडोता 1037 17-06-42
15. सिद्धपुर पंचायत 1897 62-55-76
16. सोकनी दा कोट 1172 25-16-82
17. मोहाली लारा दी (सोकनी दा कोट का भाग) 610 28-21-42
18. घनयारा खास 1113 30-07-65
19. मोहाली हारा दी 339 25-33-49
20. थतरी 221 04-79-60
21. कन्द 406 53-99-59
22. जुहाल 903 18-76-58
23. गबली दारी पंचायत 1989 48-90-87
24. अप्पर दारी पंचायत 1077 63-15-02
25. लोअर दारी पंचायत 1396 48-60-50
26. नरघोटा-कजलोट 772 24-60-86
27. रक्कर पंचायत 1399 91-78-51
28 सिद्धबारी की बरिह पंचायत 458 11-92-31
29 सिद्धबारी की झखरिहद पंचायत 609 35-92-98
30 सिद्धबारी की थुथर पंचायत 1153 34-62-94
31 सिद्धबारी की चकवां पंचायत 32 18-52-77
32 सिद्धबारी की रासन पंचायत 816 62-28-21
33 सिद्धबारी की सिद्धबारी पंचायत 1040 60-12-92
34 सिद्धबारी की बघनी पंचायत 1777 70-59-20
5069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(3)9/2011 dated

5.12.2013 as required under clause (3) of article 348 of the Constiturion of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th December, 2013

No. UD-A(3)9/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to propose to include within the Municipal Council, Dharamshala the local areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.

If any interested person who is likely to be affected by the inclusion of the said local area and has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Principal Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Kangra within six weeks from the date of publication of the Notification in the Rajpatra (extra-ordinary) Himachal Pradesh.

5070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935

The objection or suggestion, if any received, within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.

By order, Sd/- Secretary (UD).

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SCHEDULE-'A' Inclusion of new areas in the limits of Municipal Council, Dharamshala

Sr. No. Name of village/Mauza/chak. Khasra No. Areas in square meter
1. Sham Nagar 1993 1952-71-30
2. Upper Badol 2428 82-72-45
3. Ram Nagar 1741 21147-67-88
4. Lower Badol 940 25-63-19
5. Gularian 643 21-00-00
6. Upred 1506 42-88-30
7. Panjled 936 30-25-63
8. Patt 242 48-68-98
9. Chelian 436 13-64-80
10. Khatchad 1237 39-07-67
11. Hodal (Sidhpur) 636 80-86-34
12. Thehar (Khanyara) 1352 78-10-64
13. Chakwan Ghanyara(Sokni da coat) 308 13-78-92
14. Khadota 1037 17-06-42
15. Sidhpur Panchayat 1897 62-55-76
16. Sokni da kot 1172 25-16-82
17. Mohali Lara di(part of sokni da kot) 610 28-21-42
18. Ghanyara khas 1113 30-07-65
19. Molali hara di 339 25-33-49
20. Thatri 221 04-79-60
21. Kand 406 53-99-59
22. Juhal 903 18-76-58
23. Gabbli dari panchayat 1989 48-90-87
24. Upper dari Panchayat 1077 63-15-02
25. Lower dari Panchayat 1396 48-60-50
26. Narghota-Kajlot 772 24-60-86
27. Rakkar Panchayat 1399 91-78-51
28. Breh Panchayat of Sidhbari 458 11-92-31
29. Jhakhrehad Panchayat of Sidhbari 609 35-92-98
30. Thuthar Panchayat of Sidhbari 1153 34-62-94
31. Chakwan Sidhbari of Panchayat Sidhbari 32 18-52-77
32. Rasan Panchayat of Sidhbari 816 62-28-21
33. Sidhbari Panchayat of Sidhbari 1040 60-12-92
34. Baghni Panchayat of Sidhbari 1777 70-59-20

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-12-05.193_gazette_2013-12_5_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-12-05.193_gazette_2013-12_5_2013.