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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 194, 06 December 2013

Published 06 December 2013

Gazette no.
194
Gazetteid
194/GAZETTE/2013-06/12/2013
Identifier
in.gazette.himachal.2013-12-06.194_gazette_2013-12_6_2013
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 5 दिसम्बर, 2013

संख्याः पर(एपी-बी)ए(3)-11/2013.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 8-3/72-डी.पी. (नियुक्ति-II) तारीख 15-05-1974 द्वारा अधिसूचित तथा तारीख 10 अगस्त 1974 को राजपत्र, हिमाचल 194-राजपत्र/2013-6-12-2013 (5071) 5072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 प्रदेश में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (मैम्बरज)़ रेगुलेशनज,़ 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (मैम्बरज)़ (तेइसवां संशोधन) रेगुलेशनज,़ 2013 है ।

(2) ये रेगुलेशन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. रेगुलेशन 5 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (मैम्बरज)़ रेगुलेशन, 1974 के विद्यमान रेगुलेशन 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्‌

"5. The Chairman and Members appointed to Commission shall receive pay and allowances as admissible to the Chief Secretary and the Secretary respectively under the State Government from time to time."

3. रेगुलेशन 9 (2) का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (मैम्बरज)़ रेगुलेशन, 1974 के विद्यमान रेगुलेशन 9(2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्‌

"(2) Notwithstanding anything contained in these regulations the Chairman of H.P. Public Service Commission shall be entitled to receive a fixed basic pay of ` 80,000/- plus other admissible allowances at par with the Chief Secretary and Members of the Commission shall be entitled to the pay scale of `37400- 67000+10,000 Grade Pay.

Provided that if the Chairman or a Member, at the time of appointment as such is a person retired from Government, a local Body, a University or any other Body wholly or substantially owned or controlled by the Government and was drawing pay more than the maximum of the pay scales of Chairman and Member in that case the last pay drawn by him shall be taken into consideration for fixation of pay subject to the condition that pay plus gross pension shall not exceed ` 80,000/- per month.".

आदेश द्वारा, पी. मित्रा, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.Per(AP-B) A(3)11/2013

dated 05-12-2013 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Apptt. II)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 5th December, 2013.

No. Per(AP-B)A(3)-11/2013.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Regulations further to amend of the Himachal Pradesh Public Service Commission (Members)5073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 Regulations, 1974 notified vide Notification No. 8-3/72-DP (Apptt.II), dated 15-5-1974 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 10th August, 1974, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission (Members) (Twenty third Amendment) Regulations, 2013.

(2) These Regulations shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 5.—For the existing Regulation 5 of the Himachal Pradesh Public Service Commission (Members) Regulations, 1974, the following shall be substituted namely:—

"5. The Chairman and Members appointed to Commission shall receive pay and allowances as admissible to the Chief Secretary and the Secretary respectively under the State Government from time to time."

3. Amendment of Regulation 9(2).—For the existing Regulation 9(2) of the Himachal Pradesh Public Service Commission (Members) Regulations, 1974, the following shall be substituted namely:—

"2. Notwithstanding anything contained in these regulations the Chairman of H.P. Public Service Commission shall be entitled to receive a fixed basic pay of ` 80,000/- plus other admissible allowances at par with the Chief Secretary and Members of the Commission shall be entitled to the pay scale of ` 37,400-67,000+10,000 Grade Pay.

Provided that if the Chairman or a Member, at the time of appointment as such is a person retired from Government, a local Body, a University or any other Body wholly or substantially owned or controlled by the Government and was drawing pay more than the maximum of the pay scales of Chairman and Member in that case the last pay drawn by him shall be taken into consideration for fixation of pay subject to the condition that pay plus gross pension shall not exceed ` 80,000/- per month.".

By order, P. MITRA, Chief Secretary.

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OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, CHAMBA, DISTRICT CHAMBA,

HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Chamba, the 25th November, 2013

No. RRO/CBA/PAA&PAZ/SHEP/2013-9622-27.—In compliance of the provisions given at point No. 3.3 of the notification regarding Management of Local Area Development Fund (LADF) issued by the Govt. of Himachal Pradesh vide No. MPP-F(10)-24/2011 dated 5-10-2011 & in accordance with the recommendation of Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat, District Chamba,5074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 Project Affected Area (PAA) and Project Affected Zone (PAZ) in respect of Small HEP upto 5MW executed by the various companies in Sub-Division Bhattiyat have been declared as under :—

1. 2 MW Kalm SHEP

Executing Agency : M/s Sun Shine Hydro Power Ltd.

PROJECT AFFECTED AREA

Gram Panchayat Ward
Banet Banet

PROJECT AFFECTED ZONE

Gram Panchayat Ward
Banet Priyungal

2. 2.4 MW Ubharah SHEP

Executing Agency : M/s Shakti Hydroelectric Company Pvt. Ltd.

PROJECT AFFECTED AREA

Gram Panchayat Ward
Kahri Kahri

PROJECT AFFECTED ZONE

Gram Panchayat Ward
Awan Awan

3. 1.5 MW Dehar-II SHEP

Executing Agency : M/s Saini Techno Constructs (P) Ltd.

PROJECT AFFECTED AREA

Gram Panchayat Ward
Tikkri Kufriata

PROJECT AFFECTED ZONE

Gram Panchayat Ward
Khargat Gudal

4. 5 MW Dehar SHEP

Executing Agency : M/s Astha Projects (India) Pvt. Ltd.

PROJECT AFFECTED AREA

Gram Panchayat Ward
Khargat Gudal

PROJECT AFFECTED ZONE

Gram Panchayat Ward
Khargat, Tikkri Bhujal ward, Gudal ward GP Khargat & Tikkri ward GP Tikkri.

The Sub-Divisional Magistrate, Bhattiyat, District Chamba would be appointed as Grievance Officer. People who are not satisfied with above declaration, can file their representation5075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 before Grievance Officer within one month after the date of publication of this notification in the Gazette. Any person who is aggrieved with the decision of Grievance Officer can prefer an appeal before Additional District Magistrate, Chamba, who will be designated as Redressal Officer for Sub-Division Bhattiyat. Further, Appeal shall be with the Secretary (MPP & Power) to the Govt. of Himachal Pradesh for final decision.

Sd/-

Deputy Commissioner,

District Chamba, Himachal Pradesh.

__________

5076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 14/2013 तारीख दायरा : 27-11-2013 तारीख पेशी : 30-12-2013 शीर्षक :

श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री प्रताप चन्द, निवासी गांव द्रमण, डा0 पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसकी बहन श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री श्री प्रताप चन्द की मृत्यु गांव द्रमण, डा0 पुडवा, उप-तहसील धीरा में दिनांक 4-1-1993 को हुई थी। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पुडवा के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार/मुशत्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री श्री प्रताप चन्द की मृत्यु पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत पुडवा को पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 15/2013 तारीख दायरा : 29-11-2013 तारीख पेशी : 30-12-2013 शीर्षक :

श्री सवी कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी गांव लाहड़ छलैना, डा0 चौकी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत चौकी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म गांव लाहड़ छलैना, डा0 चौकी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 19-6-1989 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत चौकी के अभिलेख में दर्ज न है।5077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 अतः इस इश्तहार/मुशत्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा सवी कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत चौकी को पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 27/2013

तारीख पेशी : 30-12-2013 शीर्षक :

श्री अशोक कुमार शांडल पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव नरघोटा, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री अशोक कुमार शांडल पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव नरघोटा, डा0 थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का असली नाम केहर सिंह है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल सिम्बलपट, मौजा लाहड़ जोणा, उप-तहसील धीरा में चुहड़ू दर्शाया गया है। अतः मेरे पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे। अतः इस इश्तहार/मुशत्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दरुस्ती करने बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के महाल सिम्बलपट, मौजा लाहड़ जोणा, उप-तहसील धीरा में चुहड़ू के बजाए चुहड़ू उपनाम केहर सिंह पुत्र श्री घसीटू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 23-12-2013 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री उधो राम, निवासी सूहड़ू, डाकघर कन्दराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में मुन्ना के बजाए रमेश चन्द दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री रमेश चन्द पुत्र श्री उधो राम, निवासी डाकघर कन्दराल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल कन्दराल में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम मुन्ना दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने रमेश चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-12-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक ............................. 2013 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 23-12-2013 श्री करम जीत पुत्र श्री रजिन्द्र कुमार, निवासी गदियाड़ा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल . . आवेदक। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम सुरेन्द्र सिंह के बजाए रजिन्द्र कुमार दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री करम जीत पुत्र श्री रजिन्द्र कुमार, निवासी गदियाड़ा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम सुरेन्द्र सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने रजिन्द्र कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।5079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-12-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक ............................. 2013 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 23-12-2013 श्री आत्मा प्रकाश पुत्र श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री लखू, निवासी मझैरन, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में आत्मा प्रकाश पुत्र व श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री लखू के बजाए आत्मा प्रकाश पुत्र श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री लखू दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री आत्मा प्रकाश पुत्र श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री लखू, निवासी मझैरन, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल मझैरन खास में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम आत्मा प्रकाश पुत्र व श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री लखू दर्ज है जोकि गलत है। आत्मा प्रकाश पुत्र व श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री लखू दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-12-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक ............................. 2013 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी स्व0 श्री देश राज उर्फ केशो राम, निवासी पजयाला, डा0 भट्‌टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी स्व0 श्री देश राज उर्फ केशो राम, निवासी पजयाला, डा0 भट्‌टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति श्री देश राज उर्फ केशो राम की मृत्यु दिनांक 28-7-2011 को महाल हार पजयाला में हुई है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-12-2013 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 28-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 23-12-2013 श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल . . आवेदक। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में नरेश चन्द व नारायण स्वरूप के बजाए नारायण सिंह दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल मझैरना खास व भेठ झिकली में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम नरेश चन्द व स्वरूप दर्ज है जोकि गलत है। नारायण सिंह दर्ज करने का आग्रह किया है।5081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-12-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 25-11-2013 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा : 3/तह0/2013

तारीख पेशी : 23-12-2013 श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री माधो राम, निवासी कुदैल वूहली मौजा व तहसील बैजनाथ व सुरेश कुमार पुत्र श्री चिगारू राम, निवासी दनीन, डा0 ग्वाल, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल . . आवेदक। प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त आवेदिका श्रीमती निर्मला देवी व सुरेश कुमार ने एक जबानी वसीयत पंजी—त करने हेतु अदालत हजा में पेश की है। मृतक श्री माधो राम ने अपने जीवन काल में दिनांक 18-10-2009 को एक वसीयत श्रीमती निर्मला देवी व सुरेश कुमार पुत्र श्री चिगारू राम, निवासी दनीन, डाकघर ग्वाल के नाम लिखी थी। जिसको वह अब पंजी—त करवाना चाहते हैं।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-12-2013 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 18-11-2013 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, उप-पंजीकाध्यक्ष,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा : /तह0/2013, /तह0/2013 तारीख पेशी : 20-12-2013 श्री धर्म चन्द पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव कोटली, डाकघर गुनेहड़ बीड़ के मुख्त्यार खास मिन जीत कुमार पुत्र श्री पे्रम चन्द, निवासी गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

शिव नाग पुत्र श्री मनकू राम, पूजा कुमारी पुत्री, आरती देवी पत्नी श्री ज्योती पुत्री निशा पुत्री नाग, देहरी पुत्री श्री जोहला, सुरेश कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान, आशा, विन्दू, वीना देवी पुत्रियां श्री तुलसी, निवासीयान गांव कोटली, डाकघर गुनेहड़,़ तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र बराए तकसीम भूमि खाता नं0 202, खतौनी नं0 330, खसरा नं0 1243/245, 246, 247, 1248/249, रकबा तादादी 0-18-70 व खाता नं0 201, खतौनी नं0 329, खसरा 1239/245, रकबा तादादी 0-00-60, महाल कोटली, मौजा बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री धर्म चन्द पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव कोटली ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह ऊपर दर्शित खाता/खतौनी महाल कोटली, मौजा बीड़ में भूमि मालिक है। लेकिन प्रतिवादीगणों शिव नाग पुत्र श्री मनकू राम, पूजा कुमारी, आरती देवी पत्नी ज्योती, निशा, देहरी पुत्रियां स्व0 श्री जोहला, सुरेश कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान, आशा, विन्दू, वीना देवी पुत्रियां श्री तुलसी, निवासीयान गांव कोटली, डाकघर गुनेहड़ को साधारण तरीके से इत्तलाह न हो पा रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों शिव नाग, पूजा, आरती, ज्योती, निशा, देहरी, सुरेश कुमार, मुकेश कुमार, आशा, विन्दू, वीना देवी को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर दिनांक 20-12-2013 को एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मिसल पर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Madhu Bala wife of Shri Pankaj Mehta, r/o Village Kamli, P. O. Parwanoo, Tehsil .. Applicant. Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

NOTICE

Whereas applicant Smt. Madhu Bala wife of Shri Pankaj Mehta, r/o Village Kamli, P. O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application5083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 alongwith affidavit before the undersigned under section 8(4) to enter the marriage in the record of Gram Panchayat Dangari.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any regarding entry of the marriage in the Gram Panchayat Dangari, in writing to this office. The objections should reach this office on or before 3rd January, 2014 positively, otherwise necessary order will be passed to enter the marriage in the concerned office.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

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नाम परिवर्तन

मैं, तेंजिन एनामो पुत्री श्री सत्यापाल नेगी, वीपीओ चांगो, तहसील पूह, सब-तहसील हैंगरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश घोषणा करती हूं कि मेरे सभी रिकॉर्डों में मेरा नाम तेंजिन एन्गमो की जगह पूजा चौहान दर्ज किया जाए और भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

तेंजिन एनामो पुत्री श्री सत्यापाल नेगी, वीपीओ चांगो, तहसील पूह, सब-तहसील हैंगरंग,

जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।5084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 दिसम्बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 06 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2013-12-06.194_gazette_2013-12_6_2013/. Archive identifier in.gazette.himachal.2013-12-06.194_gazette_2013-12_6_2013.