राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 30th November, 2013
No.TBD(A)3-1/2001.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Munshi Ram Sharma, Research Officer (Class-I, Gazetted), Tribal Development Department shall retire from Government Service on attaining the age of superannuation on 30-11-2013(A.N.).
By order Sd/ Principal Secretary (TD). 195-राजपत्र/2013-7-12-2013 (5085)5086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
4 दिसम्बर, 2013
संख्या ः विद्युत-छः (5)-43/2013.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम सीमित, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल सरोहल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति अपेक्षित है, अतएव एतदद्व्ारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक कोई ऐसा हितवद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील मुहुहाल खसरा नम्बर रकबा (कनाल म)ेेंेंं हमीरपुर सुजानपुर सरोहल 4/2/1 16-0 कुल कित्ता- 1 कुल रकवा- 16-0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
---------
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
4 दिसम्बर, 2013
संख्या : विद्युत-छः (5)-35/2013.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल गुलाणा,, तहसील लडभडोल,5087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में ऊहल जल विद्युत परियोजना (तृतीय चरण) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई ऐसा हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनाें की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणी
जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) मण्डी लडभडोल गुलाणा/210 703/4/1 0-00-14 703/4/2 0-01-01 5/2 0-03-10 कुल कित्ता- 3 कुल रकवा 0-05-05
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
--------
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th December, 2013
No. HHC/Admn. 3(219)/86.—Fourteen days commuted leave on and w.e.f. 12.11.2013 to 25.11.2013 is hearby sanctioned, ex-post facto, in favour of Sh.B.S.Negi Court Master of this Registry.
Certified that Sh.B.S.Negi has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh.B.S.Negi would have continued to officiate the same post of Court Master, but for his proceeding on above leave.
By order, Sd/-
Registrar General.
5088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 5089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 5090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 5091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-B(15)-4/88-
II(Part) dated 04/12/2013 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL DEPARTMENT
Appointment-IV
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 4th December, 2013
No. Per(A-IV)-B(15)-4/88-II(Part).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Secretariat Services, Joint Secretary Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2000, notified vide this Department's Notification No. Per(A-IV)- A(3)-3/99, dated 8th March, 2000 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated March, 2000, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Secretariat Services (First Amendment), Rules, 2013.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Secretariat Services (Joint Secretary) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2000:-
(a) for the existing provisions against Column No.2, the following shall be substituted, namely:—
"03 (Three)"
(b) for the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:-
"Pay Band `15,600-39,100 + `8400/-Grade Pay" and
(c) for the existing provisions against Column No.11, the following shall be substituted, namely:-
"By promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 04 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Deputy Secretary and Under Secretary which shall also include essential service of 02 years as Deputy Secretary, failing both by promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 09 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Deputy Secretary, Under Secretary and Section Officer, which shall also include essential service of 01 year as Deputy Secretary." (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc5092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex- Serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R& P Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."
By order, Sd/- Chief Secretary.
___________
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 दिसम्बर, 2013
संख्याः मुद्रण(बी) 10(51)/2010.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है ।5093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 (ii) ये नियम राजपत्र ,हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(i) अधिसूचना संख्याः 3-23/91- मुद्रण, तारीख, 18-12-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-II (राजपत्रित) लिपिकीय सेवाए, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतदद्व्ारा निरसन किया जाता है ।
(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (I) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, मनीषा नंदा, प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।
--------
उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-अधीक्षक ग्रेड-I
2. पदों की संख्या.-1 (एक)
3. वर्गीकरण.-वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं ं 4. वेतनमान.-पे बैंडः 10300-34800/-रूपए जमा 5000/-रूपए ग्रेड पे
5. "चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.-अचयन ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लागू नहीं ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएंः (क) अनिवार्य अहर्ता.-लागू नहीं ।
(ख) वांछनीय अहर्ता.-लागू नहीं ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंंगी या नहीं :
आयु.-लागू नहीं ।
शैक्षिक अहर्ता.-लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 5094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों)की प्रतिशत्ता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (गे्रड), जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानातरण किया जाएगा.-अधीक्षक ग्रेड-II/निजी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-II/ निजी सहायक में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका अधीक्षक ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक/निजी सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें अधीक्षक ग्रेड-II / निजी सहायक के रूप में दो वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल होना चाहिए ।
प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की, उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी ।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात् की गई थी :
परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा /नियुक्ति के अनुसरण में हो) ,के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान- टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए होें ।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युंक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।5095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-लागू नहीं ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं ।
16. आरक्षण.-सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ,समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 मे यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।
18 शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
____________
[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran (B )10(51)/ 2010 -
dated 6-12-2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th December, 2013
No.: Mudran (B) 10 (51)/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted ) Ministerial Services, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2013.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra.
Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.— (i) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Superintendent Grade-I, Class-II (Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide Notification No: 3-23/91 Mudran, dated 18-12-1997 are hereby repealed.
5096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken under the sub-rule-2(i) supra shall be deemed to have been validly made , done or taken under these Rules.
By order, MANISHA NANDA, Pr. Secretary (P&S).
___________
ANNEXURE "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GRADE-I, CLASS-I GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the Post.—Superintendent Grade-I
2. Number of Post(s).—01(One)
3. Classification.—Class-I (-Gazetted) Ministerial Services
4 . Scale of Pay.— Pay Band : Rs. 10300-34800+5000 Grade Pay
5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non-Selection
6. Age for direct recruitment.—Not Applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s):
Essential Qualification.—Not applicable
Desirable Qualification.—Not applicable
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s):
Age.— Not applicable
Educational Qualification.—Not Applicable
9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,
deputation, transfer and the percentage of post(s )to be filled in by various methods.—100%
by Promotion.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Superintendent Grade-II/Personnel Assistant with 03 years regular service or regular combined with continuous5097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 adhoc service, if any in the grade, failing which by promotion from amongst the Superintendent Grade-II/Personal Assistant who possess 9 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, as Superintendent Grade-II and Senior Assistant/Personnel Assistant and Sr. Scale Stenographer combined, out of which 2 years essential service must be as Superintendent Grade-II / Personnel Assistant.
For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-seseniority shall be prepared.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules. Provided that;
(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules ;
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is
to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.
5098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 193515. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.
16 Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
__________
LOCAL AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 07th December, 2013
No. 1-73/70-Fin (LA) Vol-8002.—On recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote S/Shri Sat Paul Singh, and Lekh Raj Chauhan, Assistant Controller of Local Audit Department, Himachal Pradesh (Class-I Gazetted) presently working in the Pay Band of Rs.15600-39100+5400 Grade Pay to the post of Deputy Director/ Deputy Controller (Class-I-Gazetted) in the Pay Band of Rs. 15600 39100+6600 Grade Pay with immediate effect.
Consequent upon the above promotions Shri Satpaul Singh is posted in the Himachal Pradesh University, Shimla-5 against vacant post whereas Shri Lekh Raj Chauhan will continue at his present place of posting i.e. State Vigilance & Anti-corruption Bureau, Shimla-2 against the up- graded post.
The above officers may submit their option for fixation of pay under Rule F.R.22 (I) (a) (i) within one month from the date of issue of this notification.
They will remain on probation for a period of two years from the date of assumption of charge.
By order, Sd/- Principal Secretary (Finance).
5099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th November, 2013
No.WLF-A(4)-4/97-II.—In continuation of this Department notification of even number dated 13/08/2013, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following Non- Official Members of Mahila Kalyan Board with immediate effect on usual terms and conditions:-
1. Smt. Kusum Sharma W/o Shri Parma Nand Sharma, Village Batwari, P.O. Kaloti, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla.
2. Mrs. Meena Maltu, W/o Shri Surender Maltu, Ex-President, Gram Panchyat, Gawas, R/O VPO, Gawas, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla.
3. Mrs. Shanta Jandev, W/o Shri Lokender Jandev, Village Kharu, P.O. Devat, Tehsil Chopal, Distt. Shimla.
4. Mrs. Brinda Singh Thakur, W/o Dr. J.P. Singh, Sector-2, Block No. 18/303, New Shimla, Shimla.
5. Ms. Champa Kaushal, R/o Village & P.O. Brikhmani (Batehara), Tehsil & Distt.
Mandi.
6. Mrs. Acchar Biwi, Village Gharwasra, P.O. Churdi, Tehsil Bangana, Distt. Una.
By Order Sd/- Addl. Chief Secretary(SJ&E).
__________
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 2nd December, 2013
No. WLF-F (2)-2/88-III-Loose.—In exercise of the power conferred under section 3 (2) (b) of The Himachal Pradesh State Commission for Women, Act 1996 (Act No. 22 of 1997) and Rules 4 (2) of Himachal Pradesh State Commission for Women (Salaries and Allowances and condition of Service of Chairperson and Members) Rules, 1999, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Smt. Monika Bharti, Village Dhan, P.O. Matlahar, Tehsil Jawali, Distt. Kangra, H.P. as nonofficial member of the Himachal Pradesh State Commission for Women for a term of three years with immediate effect on the terms and conditions specified vide Notification No. WLF-A(3)- 2/97, dated 28/09/1999.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (SJ&E).
5100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा : 22-11-2013 उनवान :
1. श्री मुकेश कुमार सुपुत्र श्री प्रेम चन्द, गांव सेरी, डाकखाना एवं तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. आरती पुत्री श्री प्रीतम चन्द, गांव जंगल, डाकखाना जंगलबैरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 18-11-2013 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 29-4-2013 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। इसलिए जेर धारा 16 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954 के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इनकी शादी को पंजीकृत करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2013 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर पेश करे अन्यथा इनकी शादी को पंजीकृत कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 22-11-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
बलवीर ठाकुर,
स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री बलवीर ठाकुर स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा : 7-11-2013 उनवान :
1. श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री इन्द्रजीत शर्मा, गांव लम्बोट, डा0 जोलसप्पड़, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. अनू भावर पुत्री श्री सुरेन्द्र भावर, 579, गलर केथ वाली पहाड़ गंज, नई दिल्ली-110005 . .प्रार्थीगण।5101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 7-11-2013 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 4-12-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। इसलिए जेर धारा 16 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954 के अनुसार उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इनकी शादी को पंजीकृत करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2013 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर पेश करे अन्यथा इनकी शादी को पंजीकृत कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 22-11-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
बलवीर ठाकुर,
स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री ब्रह्म दास, निवासी गांव व डाकखाना धमरोल, तहसील भोरंज, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री ब्रह्म दास, निवासी गांव व डाकखाना धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, शैक्षणिक रिकॉर्ड में कश्मीर सिंह दर्ज है, जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम पवन कुमार दर्ज है, जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-1-2014 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 27-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।5102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री रानू राम, निवासी गांव घुमारली, मौजा बमसन, तहसील भोरंज, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री रानू राम, निवासी गांव घुमारली, मौजा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, शैक्षणिक रिकॉर्ड में जोगिन्दर सिंह दर्ज है, जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम मोजी राम दर्ज है, जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4-1-2014 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 27-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती उषा कुमारी पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी गांव दशमल, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्रीमती उषा कुमारी पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी गांव दशमल, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड,5103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 स्कूल रिकॉर्ड में उषा कुमारी दर्ज है, जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम उषा देवी दर्ज है, जोकि गलत है। प्रार्थिया राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में उषा देवी उर्फ उषा कुमारी दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर हो तो वह दिनांक 23-12-2013 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री अजय कुमार पुत्र श्री सोम नाथ, निवासी गांव अयानवीं, डा0 धमरोल, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री अजय कुमार पुत्र श्री सोम नाथ, निवासी गांव अयानवीं, डा0 धमरोल, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड में अजय कुमार दर्ज है, जोकि सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम पूनम कुमार दर्ज है, जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2013 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।5104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सहलर राम, निवासी गांव धमरोला, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सहलर राम, निवासी गांव धमरोला, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड व स्कूल रिकॉर्ड में सुभाष चन्द दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम पीन्कू दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2013 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री अंकुश शर्मा पुत्र श्री किशोर चन्द पुत्र श्री पालू राम, निवासी गांव व डा0 अमण, तहसील भोरंज, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. आम जनता, 2. श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री नगीना पुत्र श्री लछमण, निवासी अमण, मौजा बमसन, . . प्रतिवादीगण। तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
विषय.--दर्ज व तस्दीक करने इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी।
यह दरख्वास्त श्री अंकुश शर्मा पुत्र श्री किशोर चन्द पुत्र श्री पालू राम, निवासी गांव व डा0 अमण, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से गुजार रखी है कि प्रतिवादी नं0 2 उसका ताया लगता है जोकि अरसा 28 सालों से लापता है। जिसकी काफी तलाश की गई परन्तु उसके जीवित या मृत होने का कोई भी साक्ष्य न है। अतः प्रतिवादी नं0 2 की सम्पत्ति का मकफूद-उल-खबरी बहक वारसान तस्दीक कर दिया जाए।5105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी बहक वारसान तस्दीक करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2013 को असालतन/ वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 7-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
-------
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE, NAHAN, DISTRICT SIRMOUR,
HIMACHAL PRADESH
PUBLIC NOTICE
Nahan, the 29th November, 2013
No. SDM-N(R)/Public Notary/2013.—Whereas, Shri Rupesh Mehta, Advocate son of Late Shri B. N. Mehta, resident of House No. 1185/5, Amarpur, Nahan, District Sirmour, Himachal Pradesh presently practicing as advocates at Nahan, has applied for the appointment as Notary Public in this Sub-Division.
And whereas, the action under rule 6 and 7 of the Notaries Rules, 1956 is required to be taken on the application of the said advocates.
Therefore, objections if any, to the appointment of the applicants as Notary Public are hereby invited from the general public, Bar Association and other authorities of Nahan Sub- Division by issuing this public notice under rule 6(b) of the said rules within fourteen days of such publication so that further action could be taken in the matter accordingly.
Issued on this 18th day of November, 2013 under my hand and seal of this court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Nahan, District Sirmour, Himachal Pradesh.
__________
ब अदालत श्रीमती चम्पा भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामा नन्द, निवासी ग्राम कमरऊ (मुनाना)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामा नन्द, निवासी ग्राम कमरऊ (मुनाना) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामा नन्द दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत कमरऊ के अभिलेख में सुरेन्द्र सिंह पुत्र कन्ठी राम गलती से दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी श्री सुरेन्द्र 5106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 7 दिसम्बर, 2013/16 अग्रहायण, 1935 सिंह के स्कूल प्रमाण-पत्र में उसकी अपनी जन्म तिथि 18-12-1975 दर्ज है जो कि सही है परन्तु ग्राम पंचायत करऊ के अभिलेख में केवल वर्ष 1979 दर्ज है जो कि गलती से दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थी मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र के ग्राम पंचायत कमरऊ के पंचायत रिकॉर्ड में दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह का नाम व जन्म तिथि स्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत कमरऊ के रिकॉर्ड परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनाक 31-12-2013 को प्रातः 11. 00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री सुरेन्द्र सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। चम्पा भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्रीमती चम्पा भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री रमेश कुमार पुत्र श्री शुपा राम, निवासी ग्राम कमरऊ (मुनाना)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रमेश कुमार पुत्र श्री शुपा राम, निवासी ग्राम कमरऊ (मुनाना) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में रमेश कुमार पुत्र शुपा राम दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत कमरऊ के अभिलेख में रमेश चन्द पुत्र सोहन सिंह गलती से दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी श्री रमेश कुमार के स्कूल प्रमाण-पत्र में उसकी अपनी जन्म तिथि 10-4-1972 दर्ज है जो कि सही है परन्तु ग्राम पंचायत करऊ के अभिलेख में 1-4-1972 दर्ज है जो कि गलती से दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थी मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र के ग्राम पंचायत कमरऊ के पंचायत रिकॉर्ड में दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री रमेश कुमार का नाम व जन्म तिथि स्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत कमरऊ के रिकॉर्ड परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनाक 31-12-2013 को प्रातः 11. 00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री रमेश कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 26-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। चम्पा भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है