राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत विभाग
अधिसूचना
02 दिसम्बर, 2013
संख्याः एन0ई0एस0-एफ(10)3/2006.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार और मैसर्ज के0वी0ए0 हाइड्रो प्राईवेट लिमिटेड, रन्जीत पेलेस, पेलेस रोड,़ राजकोट-360001 (गुजरात) के मध्य जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में सियूल-II (5.00 मै.वा.) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भूमि 202-राजपत्र/2013-17-12-2013 (5239) 5240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-41 के अधीन तारीख 28-11-2013 को निष्पादित करार को प्रकाशित करती हैं ।
आदेश द्वारा एस.के.बी.एस. नेगी प्रधान सचिव (एन0ई0एस0)।
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NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT
NOTIFICATION
02nd December, 2013
No. NES-F(10)-3/2006.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the Agreement executed under Section 41 of the Land Acquisition Act, 1894 on 28-11-2013 between the Government of Himachal Pradesh and M/S KVA Hydro Pvt. Ltd. Ranjit Villas Palace, Palace Road, Rajkot-360001 (Gujarat) for construction of Suil-II (5.00MW) in District Chamba, Himachal Pradesh.
By order, S.K.B.S. Negi, Principal Secretary (NES).
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AGREEMENT U/S 41 OF THE LAND ACQUISITION ACT, 1894
In respect of
(Name of the project: Suil-II (5.00 MW)
THIS AGREMENT is made on this 28th day of November, Two Thousand and thirteen.
BETWEEN
THE GOVERNOR of Himachal Pradesh through the Under Secretary (NES) to the Government of Himachal Pradesh having its office at Civil Secretariat, Shimla-2 (Hereinafter referred to as "Government", which expression unless repugnant to the context or meaning thereof, shall include its successors legal representatives or permitted assigns) of the FIRST PART.
AND
The M/S KVA Hydro Pvt. Limited, a Company registered under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Ranjit Villas, Palace Road, Rajkot through Shri Rattan Pathania, Consulting Officer appointed by the Company as its Attorney (hereinafter called "The Company" which expression unless repugnant to the context or meaning thereof, shall include its heirs, successors and assigns) of the SECOND PART.
WHEREAS, upon the application of the Company for the acquisition of surface rights over land required for implementation of SUIL-II(5.00 MW) Hydro Electric Project , the Government of Himachal Pradesh have agreed to acquire the land on behalf of the Company under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (Act No. 1 of 1894), the pieces or parcels of land described and5241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 delineated in the Schedule hereto annexed and situated in the revenue estate of Jakhral, Thisla and Maida, Tehsil Salooni & Distt Chamba Himachal Pradesh, total measuring 10-04-08 bighas. Having been shown to the satisfaction of the said Government that the proposed acquisition is needed for the implementation of SUIL-II(5.00 MW) and whereas the Government have called upon the Company under the provisions of section 41 of the Act ibid to enter into an agreement with the Government hereinafter contained.
Now, these presents witness and it is hereby agreed and declared as follows:—
1. On demand, the Company shall pay to the Government of Himachal Pradesh all and every compensation in respect of the said land tendered, paid or awarded to be tendered, paid or awarded by the Collector under the Land Acquisition Act, 1894, or by the Court or Courts to which an appeal from the award of the said Court may be preferred and all the costs, charges and expenses of the proceedings in the aforesaid Courts or otherwise incidental to the proposed acquisition or payable in respect thereof under the provisions of the said Act.
2. On demand made by the said Collector, the obligations of the Company under the last preceding clause not being thereby limited, the Company shall deposit with the said Collector such sum or sums of money as in his discretion the said Collector may in anticipation estimate to be necessary for the purpose mentioned in the preceding clause.
3. On payment by the Company of all demands under the foregoing first clause, or, in the discretion of the Government of Himachal Pradesh (On deposit by the Company of all estimated amounts as provided in the section clause) but not before possession shall have been taken under the provisions of the above mentioned Act, the Governor, Himachal Pradesh shall make over possession of the said land to the Company and shall execute and do such all acts and deeds as may be necessary and proper for effectually vesting the same in the Company.
4. In case, Company has offered the land and construction etc. there in as security with the previous sanction of the Government for raising loans from the Financial Institutions/Banks etc. within in India and outside, the Government not withstanding such sanction shall have recourse to its rights for resumption of the land under this clause even during the period such loan is outstanding, if the land is not utilized for the purpose for which it was acquired under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894.
5. The said land shall be held by the Company for the purpose for which it is acquired or purpose legitimately connected as is here-in before mentioned and without the sanction in writing of the Government of Himachal Pradesh first had obtained for no other purpose whatsoever.
6. That said construction shall be completed and fully equipped in all respect ready for use within the time schedule as stipulated in the Implementation Agreement for the M/S KVA Hydro Pvt. Limited, SUIL-II (5 MW) Hydro Electric Project. Should the said construction not be completed (and fully equipped in all respect ready for use) within the time schedule as stipulated in the Implementation Agreement stated in the last preceding clause or within such further period as in its discretion may be prescribed or allowed by the said Government of Himachal Pradesh or should the said land at any time thereafter cease for used or cease to be required for the purpose or5242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 purposes provided for in the foregoing clauses then in any such case, the Government any summarily re-enter upon and take possession of the said land together with all structures/buildings thereon, where such structures/buildings were erected before or after transfer of the land and buildings shall absolutely cease and determine and vest in the State Government free from all encumbrances.
7. The Company shall provide employment to one member of each of the displaced families during the construction period of the project, which shall form part of the rehabilitation plan to be prepared and implemented at the cost of company. During the operation and maintenance of the project, the company shall give preference for employment to the members of the displaced families employed during the construction period.
8. In case of breach of any conditions by the company, the State Government shall have right to determine the agreement by giving 15 days show cause notice to the company. In case, the company fails to explain its position to the satisfaction of the State Government and rectify the breach of the conditions so enumerated in the show cause notice, the State Government shall have absolute right to rescind the agreement and re- enter upon and take possession of the said land together with all structures/buildings thereon and thereupon the interest of the company in the said land and structures/buildings shall cease and determine and vest in the State Government free from all encumbrances.
IN WITNESS Whereof, the parties hereto caused there present to be signed, sealed and delivered by their duly authorized representatives, the day, month and year first above written.
-Sd-
For and behalf of ------------------- For and behalf of -Sd- Governor of Himachal Pradesh KVA HYDRO PVT. Through Under Secretary (NES) to LTD. The Government of Himachal Pradesh
Witness: Witness: 1. Kanti Prasad Section Officer (NES) 2. Vijay Kumar Jr. Assistant, NES-Deptt.
1. L.R. Chauhan, Duggal Cottage, Tara Devi, Shimla 2. Ram Lal, K.P.C.L. Chotta Shimla-171002.
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ANNEXURE
Details of land acquired for KVA Hydro Pvt. Ltd. Suil-II( 5.00 MW)
| District | Tehsil | Village | Khasra No | Area (In bigha) |
| Chamba | Salooni | Jakhral | 76/1 78 79 80/1 | 00-03-00 00-04-00 00-01-00 02-13-00 |
| Thisla | 58/1 59/1 62/1 | 00-02-00 00-01-00 00-01-00 | ||
| 63/1 64/1 366/346/1 368/346/60/1 368/346/60/2 369/346/60/1 375/357/1 376/357/65/1 349/342/1 371/354/1 71/1 85/1 101/1 108/1 111/1 | 00-01-00 00-01-00 00-05-00 00-03-00 00-06-00 00-04-00 00-03-00 00-05-00 00-06-00 00-05-00 01-19-00 00-14-00 00-00-08 00-03-00 00-05-00 | |||
| Maida | 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497/1 498/1 | 00-04-00 00-06-00 00-05-00 00-06-00 00-04-00 00-05-00 00-03-00 00-02-00 00-01-00 00-02-00 00-01-00 | ||
| Kitta - 33 | Area | 10-04-08 |
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In the Court of Shri Sanjay Kumar, Additional District Registrar of Marriages-cum-Sub-
In the matter of :
1. Shri Salinder Kumar, aged 28 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Deyog, P. O. Baroh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
2. Smt. Kashmira Devi, aged 21 years d/o Shri Prem Chand, r/o V. and P. O. Bagwara, . . Applicants. Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).
5244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935Shri Salinder Kumar and Smt. Kashmira Devi have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 28-11-2013 at Nawahi Devi Mandir, Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 12-1-2014. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 9-12-2013 under my hand and seal of the court.
Seal. SANJAY KUMAR, Additional District Registrar of Marriages-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश सुरेखा उपनाम सुरेशबाला बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती सुरेखा उपनाम सुरेशबाला पुत्री श्री जीत बहादुर थापा, निवासी तोतारानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी (स्वयं) की जन्म तिथि 11-9-1956 है परन्तु ग्राम पंचायत भतल्ला में उक्त जन्म तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त सुरेखा उपनाम सुरेशबाला की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-12-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 2-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री त्रिलोक सिंह पुत्र भुरी सिंह, निवासी गांव सिम्वल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री त्रिलोक सिंह पुत्र भुरी सिंह, निवासी गांव सिम्वल, डा0 सिम्वल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र संदीप राणा का जन्म दिनांक 7-8-1989 को महाल सिम्वल में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-1-2014 को 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 7-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री कर्म सिंह पुत्र श्री होशनाकी, निवासी सुघाल, मौजा भरमाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
1. तुलसी राम पुत्र महलू राम, 2. शेर सिंह, 3. स्वर्ण सिंह, 4. जन्म सिंह पुत्रान होशनाकी, 5. प्रशोत्तम दास पुत्र माधो राम, 6. व्यासां देवी पत्नी बाबू राम, 7. सुभाष चन्द, 8. रछपाल सिंह पुत्रान, 9. रेशमा देवी पुत्री व, 10. कोशल्या देवी पत्नी स्व0 चमन लाल, 11. मेश चन्द, 12. किशोर चन्द पुत्र मंगत राम, 13 पूर्ण चन्द पुत्र गोकल, 14. दलीप पुत्र रीझू, 15. सोमदत्त पुत्र दलीपा, 16. पोहलो पुत्र कुन्दन लाल, साकन सुघाल, मौजा भरमाड़, तहसील ज्वाली, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादी। विषय.--दरख्वास्त बराए तकसीम आराजी खाता नं0 113, खतौनी नं0 231 ता 237, कित्ता 18, रकबा तादादी 0-93-08 हैक0, वाकया महाल सुघाल, मौजा भरमाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए लेकिन प्रतिवादीगण नौकरी पेशा व शादी शुद्धा होने के कारण समन की तामील नहीं हो रही है। अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। 5246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त तकसीम बारे कोई एतराज हो तो वह न्यायालय में दिनांक 6-2-2014 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार तकसीम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 08/तह0/2013
तारीख पेशी : 16-1-2014 श्री तिलक राज पुत्र व श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री नौलू पुत्र श्री निहाला, निवासी गांव मण्ड मझवां, . . प्रार्थीगण। तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
1. श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी मण्ड मझवां, 2. श्री सतपाल, 3. श्री सुभाष चन्द, 4. श्री मनोज कुमार, 5. श्री बलकार सिंह पुत्रान श्री ओम प्रकाश, निवासी मण्ड इन्दौरा, 6. सोनी पुत्र, 7. श्रीमती कौशल्या देवी, 8. श्रीमती उर्मिला देवी, 9. श्रीमती कमला देवी पुत्रियां व 10. श्रीमती निम्मो देवी पत्नी श्री बृज लाल, 11. कमलजीत सिंह, 12. नरेश कुमार पुत्र व, 13. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री व 14. श्रीमती प्रेमी देवी पत्नी श्री करतार चन्द, निवासी मण्ड मझवां, 15. श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री रूलदू पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी गांव मण्ड मझवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रत्यार्थीगण। विषय.—प्रार्थना-पत्र तकसीम बाबत अराजी खाता नं0 19, खतौनी नं0 28, खसरा नम्बर 32, कित्ता 01, रकबा तादादी 01-27-22 है0, जमाबन्दी साल 2007-08 वाक्या महाल व मौजा मझवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
इश्तहार राजपत्र।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र तकसीम का अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण 3. श्री सुभाष चन्द 5. श्री बलकार सिंह पुत्रान श्री ओम प्रकाश, निवासी मण्ड इन्दौरा को बार-बार समन जारी किए लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हो रही है और न ही वे हाजिर हुए हैं और अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए वे असालतन या वकालतन दिनांक 16-1-2014 को प्रातः 10. 00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें। गैर-हाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 11-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
प्रताप सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश तारीख पेशी : 16-1-2014 श्री नेक राम पुत्र श्री —पा राम पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी गांव चोचर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड बाबत अराजी खाता नं0 138, खतौनी नं0 177, खसरा नम्बर 19, 20 23, कित्ता 03, रकबा तादादी 01-85-87 है0, जमाबन्दी साल 2007-08 वाक्या महाल व मौजा सिरत, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
इश्तहार राजपत्र।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री नेक राम पुत्र श्री —पा राम पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी गांव चोचर, तहसील इन्दौरा ने निवेदन किया है कि उसका वास्तविक नाम नेक राम है लेकिन उक्त विषय से सम्बन्धित भूमि खाता नं0 138, खतौनी नं0 177, खसरा नं0 19, 20, 32, कित्ता 03, रकबा तादादी 1-85-87 है0 जमाबन्दी साल 2007-08 वाक्या महाल व मौजा सिरत के राजस्व अभिलेख में उसका नाम ध्यान सिंह पुत्र श्री —पा राम गलत दर्ज कर दिया गया है। जिसकी दरुस्ती करके उसका सही नाम नेक राम पुत्र श्री —पा राम दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवे अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 11-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
प्रताप सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री व्रेस्त राम पुत्र श्री लंजू राम, निवासी गांव पारशा, डाकघर क्लाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-विवाह पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री व्रेस्त राम पुत्र श्री लंजू राम, निवासी गांव पारशा, डाकघर क्लाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने लता देवी पुत्री 5248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 स्व0 श्री बतोलू राम, निवासी गांव लॉगट, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 14-6-1998 को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है तथा विवाह ग्राम पंचायत शलीण के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा अब विवाह दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को ग्राम पंचायत शलीण के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-1-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारे कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को भी एतराज नहीं है तथा विवाह दर्ज करने बारेे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री लखविन्दर सिंह, निवासी गांव राखंडू, डाकघर पतलीकूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-विवाह पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री लखविन्दर सिंह, निवासी गांव राखंडू, डाकघर पतलीकूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने अमीता पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव दुआड़ा, डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 30-7-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है तथा विवाह ग्राम पंचायत हलाण-II के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा अब विवाह दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को ग्राम पंचायत हलाण-II के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-1-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारे कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को भी एतराज नहीं है तथा विवाह दर्ज करने बारेे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।5249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री नितीश शर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डाकघर क्लाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-विवाह पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री नितीश शर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डाकघर क्लाथ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने रूना शर्मा पुत्री स्व0 श्री लाल चन्द ठाकुर, निवासी गांव व डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 17-3-1997 को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है तथा विवाह ग्राम पंचायत शलीण के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा अब विवाह दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को ग्राम पंचायत शलीण के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-1-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारे कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को भी एतराज नहीं है तथा विवाह दर्ज करने बारेे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।?
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ब अदालत श्री सीता राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :
श्रीमती पानो पत्नी श्री सरन सिंह, निवासी गांव डुगली, डाकघर गोलवा, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती पानो पत्नी श्री सरन सिंह, निवासी गांव डुगली, डाकघर गोलवा, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) के अन्तर्गत अपने पुत्र जीत व दान सिंह की मृत्यु तिथियां क्रमशः 15-7-1988 व 10 अक्तूबर, 1973 को ग्राम पंचायत अभिलेख रोपड़ी में 5250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थिन के पुत्र जीत की मृत्यु दिनांक 15-7-1988 व दान सिंह की मृत्यु 10-10-1973 दर्ज नहीं करवाई है। प्रार्थिन अपने पुत्रों की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख रोपड़ी में जीत की मृत्यु दिनांक 15-7-1988 व दान सिंह की मृत्यु दिनांक 10-10-1973 दर्ज करवाना चाहती है जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन के पुत्र जीत की मृत्यु दिनांक 15-7-1988 व दान सिंह की मृत्यु 10-10-1973 ग्राम पंचायत रोपड़ी के अभिलेख में दर्ज करने बारे में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-1-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 4-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सीता राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सीता राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 11/2013 तारीख मरजुआ : 4-12-2013 तारीख पेशी : 15-1-2014 श्री दीपक पुत्र श्री मुरली, निवासी गांव चघेड़, डाकघर खद्दर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री दीपक पुत्र श्री मुरली, निवासी गांव चघेड़, डाकघर खद्दर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अन्तर्गत अपनी (स्वयं की) जन्म तिथि 28-9-1990 ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। जोकि प्रार्थी के शिक्षा अभिलेख व ग्राम पंचायत परिवार रजिस्टर भाग-1 में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खद्दर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी ग्राम पंचायत खद्दर के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। जिसे ग्राम पंचायत खद्दर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की जन्म तिथि 28-9-1990 ग्राम पंचायत खद्दर के जन्म अभिलेख में दर्ज करने बारे में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-1-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 4-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सीता रामा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री सीता राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 13/2013 तारीख मरजुआ : 4-12-2013 तारीख पेशी : 15-1-2014 1. श्री संजीव कुमार पुत्र श्री नीम चन्द, निवासी गांव भड़ोल, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। 2. श्रीमती नीलम शर्मा पुत्री श्री चमन लाल, निवासी भटोली, डाकघर मैहतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश हाल पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण हि0 प्र0 अधिनियम, 2006.
उपरोक्त मुकद्दमा में संजीव कुमार व श्रीमती नीलम शर्मा ने इस न्यायालय में अधीन धारा 8 (4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अपनी शादी तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि उपरोक्त प्रार्थीगण ने हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार दिनांक 1-12-1995 को शादी कर ली है जोकि प्रार्थीगण के ग्राम पंचायत अभिलेख लड-भडोल में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थीगण अपनी शादी ग्राम पंचायत के अभिलेख लड-भड़ोल में दर्ज करवाना चाहते हैं। जिसे ग्राम पंचायत लड-भडोल के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थीगण की शादी तिथि 1-12-1995 ग्राम पंचायत लड-भड़ोल के अभिलेख में दर्ज करने बारे में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-1-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 4-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सीता राम,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Mohd. Imran s/o Rifquit Hussain, r/o Idgah Colony, Lakkar Bazar, Shimla, Himachal Pradesh .. Applicant.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Mohd. Imran s/o Rifquit Hussain, r/o Idgah Colony, Lakkar Bazar, Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his son namely Iram Hussain whose date of birth is 23-2-2010 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).
5252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of name and date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court within one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and the case will be decided accordingly.
Given under my hand and the seal of the Court on this 12th day of December, 2013.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र इकराम की जन्म तिथि 6-10-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत वनकला, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर इकराम का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम,5253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री जुल्फाना की जन्म तिथि 20-4-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत वनकला, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर जुल्फाना का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रूबिना की जन्म तिथि 10-8-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत वनकला, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर रूबिना का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।5254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र इस्लाम की जन्म तिथि 16-10-2008 है, का नाम ग्राम पंचायत वनकला, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर इस्लाम का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री छुमन अली पुत्र श्री सादिक मोहम्मद, निवासी खदर का बाग (मालोंवाला), तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र इरफान की जन्म तिथि 15-10-2006 है, का नाम ग्राम पंचायत वनकला, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर इरफान का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।5255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री महिन्दर सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी ग्राम मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री महिन्दर सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी ग्राम मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र शुभम की जन्म तिथि 8-10-2000 है, का नाम ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर शुभम का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री कशमीरी लाल, निवासी मोहल्ला चीडांवाली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री कशमीरी लाल, निवासी मोहल्ला चीडांवाली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र राजेश कुमार की मृत्यु तिथि 7-7-1999 है, की मृत्यु तिथि को नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर राजेश कुमार की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।5256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी ग्राम देवनी, डा0 मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी ग्राम देवनी, डा0 मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं (कुलदीप सिंह) की जन्म तिथि 26-8-1991 है, का नाम ग्राम पंचायत देवनी, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कुलदीप सिंह का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सौरभ हंस पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी मकान नं0 226/13, नजदीक गैस गोदाम बाल्मिकी बस्ती, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सौरभ हंस पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, निवासी मकान नं0 226/13, नजदीक गैस गोदाम बाल्मिकी बस्ती, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती सुशीला देवी की मृत्यु तिथि 11-10-1998 है, की मृत्यु तिथि को नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर स्व0 श्रीमती सुशीला देवी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।5257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अनिल कुमार कौशिक पुत्र श्री एन0 एन0 कौशिक, निवासी मकान नं0 112/1, नजदीक आर0 पी0 गेट-1, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अनिल कुमार कौशिक पुत्र श्री एन0 एन0 कौशिक, निवासी मकान नं0 112/1, नजदीक आर0 पी0 गेट-1, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सुमित कौशिक की जन्म तिथि 25-7-1991 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर सुमित कौशिक का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री भगत राम पुत्र श्री बालकू राम, निवासी नजदीक टी0 बी0 वार्ड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री भगत राम पुत्र श्री बालकू राम, निवासी नजदीक टी0 बी0 वार्ड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री किरण की जन्म तिथि 11-1-2012 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर किरण की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।5258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2013/26 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री भगत राम पुत्र श्री बालकू राम, निवासी नजदीक टी0 बी0 वार्ड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री भगत राम पुत्र श्री बालकू राम, निवासी नजदीक टी0 बी0 वार्ड नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री पूजा की जन्म तिथि 5-1-2011 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-12-2013 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर पूजा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है