राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH , SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 10th December, 2013
No. HHC/GAZ/14-254/2002-1.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of three days' commuted leave w.e.f. 11.11.2013 to 13.11.2013 in favour of Shri Naresh Kumar, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Court No.1, Amb, District Una, H.P.
203-राजपत्र/2013-18-12-2013 (5259)5260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 Certified that Shri Naresh Kumar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Naresh Kumar would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Court No.1, Amb, District Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 10th December, 2013
No. HHC/Admn. 3 (338)/92-I.—In Partial modification of Notification No.HHC/Admn. 3(338)/92-I-29718-21, dated 24/26.10.2013, 05 days unavailed earned leave on and with effect from 25.11.2013 to 29.11.2013 sanctioned in favour of Shri B.L.Soni, Secretary is hereby cancelled and credited in his earned leave account.
By order, Sd/- Registrar General.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री भिन्द्र कुमार पुत्र श्री वलियां राम, निवासी रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री भिन्द्र कुमार पुत्र श्री वलियां राम, निवासी रैहलू, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा सही नाम भिन्द्र कुमार है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में महिन्द्र सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दरुस्ती की जावे।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2013 को इस कार्यालय में पेश कर सकता है बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी महाल सकोउ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बनाम आम जनता
विषय.-महाल सकोउ, मनोह व नागन के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी महाल सकोउ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में सशपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महालात सकोउ, मनोह व नागन में रणजीत सिंह पुत्र श्री चुनी लाल के बजाए रणिया पुत्र श्री चुनी लाल दर्ज है, जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में पिता के सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2013 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
1. श्री अरुण कुमार पुत्र श्री केवल किशोर, निवासी धनोट़ू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 2. श्रीमती दिप्तीबाला पुत्री श्री रमेश चन्द हाल पत्नी श्री अरुण कुमार, निवासी धनोट़ू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी शादी श्रीमती दिप्तीबाला पुत्री श्री रमेश चन्द, निवासी सिहुनी, तहसील ज्वाली के साथ दिनांक 19-10-2011 को हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2013 को पेश कर सकता है बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा शादी को नियमानुसार पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी व डाकघर शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी लड़की श्रीमती कुसमलता का विवाह हिमाशू चुग पुत्र श्री डी0 सी0 चुग, निवासी 97-B विक्रान्त एनकलेव मायापुरी नई दिल्ली के साथ दिनांक 28-11-2011 को हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2013 को पेश कर सकता है बाद पेशी कोई भी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा शादी को नियमानुसार पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 57/2013/तह0
तारीख पेशी : 23-12-2013 श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री साहिब सिंह, विनोद कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासीगण महाल महार-1, . . वादी। मौजा हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
मेहर सिंह पुत्र श्री रसीला, निवासी महाल महार-1, मौजा हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश
विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 36, खतौनी नं0 92, खसरा नं0 183, रकबा तादादी 0-99-49 है0 वाक्या महाल महार-1, मौजा हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादी को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी हुए परन्तु हर बार समन बिना असालतन तामील के प्राप्त हुए। इसलिए अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।5263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 23-12-2013 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/ एतराज व उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 9-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्त प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 8, 9, 10, 13/N.T./2012 तारीख पेशी : 14-1-2014 श्री रोशन लाल मुख्तारेआम मिन जानिव अमर सिंह, बीर सिंह, गीता देवी, सरोता देवी, निवासी महाल भटवां, मौजा सिहौरवाला, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . वादीगण।
बनाम
प्रदीप कुमार आदि, निवासी महाल भटवां, मौजा सिहौरवाला, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश
विषय.—भूमि तकसीम खाता नं0 4, 5, 8, 19 वाक्या महाल भटवां, मौजा सिहौरवाला की पैरवी बारे। नोटिस बनाम ः श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी महाल भटवां, मौजा सिहौरवाला, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
आपको इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त खाता जात की तकसीम इस कार्यालय में विचाराधीन है जिसमें आप भी हिस्सेदार हैं। जिस बारे आपको कई बार हाजिर होने बारे सूचित किया गया परन्तु आप हाजिर अदालत न आए अतः अब अदालत को याकीन हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की समन तामील साधारण तरीके से होना कठिन है।
अतः बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 14-1-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उपरोक्त मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 28-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। हेम चन्द शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।5264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 25/R-NT/13 तारीख दायर : 3-12-2013 तारीख पेशी : 23-12-2013 श्रीमती अन्जू शर्मा सुपुत्री श्री सत्या प्रकाश, निवासी गांव बसन्तपुर, डाकघर ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के महाल बसन्तपुर में अन्जू शर्मा सुपुत्री श्री सत्या प्रकाश दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम पूनम शर्मा पुत्री श्री सत्या प्रकाश दर्ज है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अन्जू शर्मा के बजाए श्रीमती अन्जू शर्मा उर्फ पूनम शर्मा सुपुत्री श्री सत्या प्रकाश दर्ज किया जावे।
अतः इस सम्बनध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-12-2013 को उपस्थित होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-12-2013 कोे हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 103/ Teh. Una/ M. Reg./2013.
श्री गुरमैल सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, जाति बाहती, गांव व डा0 ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री गुरमैल सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, जाति बाहती, गांव व डा0 ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका5265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 विवाह दिनांक 19-11-2011 को श्रीमती अनुबाला पुत्री श्री प्रेम चन्द, जाति बाहती, गांव व डा0 नारी, तहसील व जिला ऊना के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।
अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, ईसपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2013 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 25-11-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 113/ Teh. Una/ M. Reg./2013.
श्री नरिन्द्र पाल पुत्र श्री शक्ति चन्द, जाति राजपूत, गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री नरिन्द्र पाल पुत्र श्री शक्ति चन्द, जाति राजपूत, गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 16-10-2012 को श्रीमती रेखा देवी पुत्री श्री रमेल सिंह, जाति राजपूत, गांव व डा0 सुहारी-टकोली, तहसील बंगाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है। अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 5-1-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 3-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 121/ Teh. Una/ B&D/2013.
श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 श्री प्रकाश चन्द, गांव व डा0 बरेडा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त विषय में श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 श्री प्रकाश चन्द, गांव व डा0 बरेडा ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके इकलौते पुत्र चंचल सिंह उर्फ राजू पुत्र श्री प्रकाश चन्द की मृत्यु दिनांक 20-12-2010 को बीमारी के कारण हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का पंजीकरण रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), डठवाड़ा, तहसील व जिला ऊना के अभिलेख में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), डठवाड़ा में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 2-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
------- न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 127/ Teh. Una/ B&D/2013.
श्री अनिल कुमार पुत्र श्री वचन दास, जाति भंजड़ा, वार्ड नं0 10, मुुहल्ला बैहली, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में श्री अनिल कुमार पुत्र श्री वचन दास, जाति भंजड़ा, वार्ड नं0 10, मुुहल्ला बैहली, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र कार्तिक का5267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 जन्म दिनांक 23-10-2008 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उस समय उसके जन्म का इन्द्राज रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 2-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
No. 123/ Teh. Una/ Correction/2013.
श्री जुगल किशोर पुत्र श्री रतन दास, जाति चमार, गांव व डा0 रायेपुर सहोड़ां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री जुगल किशोर पुत्र श्री रतन दास, जाति चमार, गांव व डा0 रायेपुर सहोड़ां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका वास्तविक नाम जुगल किशोर है लेकिन राजस्व अभिलेख में उसका नाम संजू पुत्र रतन दास से इन्द्राज हुआ है, जो कि गलत है।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित नाम का गांव रायेपुर सहोड़ां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में दरुस्ती होने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 5-1-2014 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 2-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
No. 124/ Teh. Una/ Correction/2013.
श्री किशन चन्द पुत्र श्री हरजलू, जाति खत्री, गांव व डा0 देहलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री किशन चन्द पुत्र श्री हरजलू, जाति खत्री, गांव व डा0 देहलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका वास्तविक नाम किशन चन्द है लेकिन राजस्व अभिलेख में गरीबू पुत्र हरजलू से इन्द्राज हुआ है, जो कि गलत है। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित नाम का गांव देहलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में दरुस्ती होने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 5-1-2014 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 3-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है