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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 223, 16 January 2014

Published 16 January 2014

Gazette no.
223
Gazetteid
223/GAZETTE/2014-16/01/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-01-16.223_gazette_2014-1_16_2014
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th January, 2014

No. Pub-A(1)-2/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to convert the post of Reporter (Class-I-Gazetted) in the pay scale of ` 10300-34800+5000 Grade pay to the post of Private Secretary (Class-I-Gazetted) in the pay scale of ` 10300-34800+5000 Grade pay, in the Directorate of Information & Public Relations, Himachal Pradesh, with immediate effect.

By order, Sd/- Principal Secretary (I&PR). 223-राजपत्र/2014-16-1-2014 (5777)5778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2014

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-34/2013-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13-01-2014 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 30) को वर्ष 2014 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, (चिराग भानू सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

--------

2014 का अधिनियम संख्यांक 01 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2013 (राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 13 जनवरी, 2014 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह 6 अगस्त, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 2 का संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (घ) और (छ छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थातः-

''(घ) ''होटल'' से हाऊस-बोट, रेस्टौरेन्ट, बार या टैन्ट सहित कोई परिसर या परिसर का भाग अभिप्रेत है, जिसमें कारबार के प्रयोजन से धनीय प्रतिफल के लिए भोजन सहित या रहित आवास या किसी प्रकार के खाद्य या पेय या अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसे अन्य परिसर, जैसे कि बैंक्विट हाल, मैरिज पैलॅस, गार्डन या लॉंन आदि, हैं जो वित्तीय वर्ष की किसी अवधि के दौरान धनीय प्रतिफल पर दिए जाते हैं;

5779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

(छछ) ''प्राप्ति'' से होटल में उपलब्ध करवाई गई किसी विलास-वस्तु के लिए, सरकार द्वारा नियत या स्वत्वधारी द्वारा प्राप्त प्रभारों की रकम, जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है;''।

3. धारा 5-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (3) में ''ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, ''शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''विहित रीति में '' शब्द रखे जाएंगे ।

4. धारा 6-ङ का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6-ङ में,-

(क) शीर्षक में ''जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों'', शब्दों के पश्चात्‌ ''या पिछड़ी पंचायतों'' शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

"(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की यह राय है कि राज्य में जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों या पिछड़ी पंचायतों में पर्यटन को बढ़ावा देने के आशय से ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी और नए होटलों, ऐसे जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों में प्रथम अप्रैल, 2012 के पश्चात्‌ और ऐसी पिछड़ी पंचायतों में प्रथम अपै्रल, 2013 के पश्चात्‌ प्रवर्तन में आए हैं, के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विलास-वस्तु कर का संदाय करने से, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जैसी उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी।"; और

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्‌ आए विद्यमान्‌ "स्पष्टीकरण" को "स्पष्टीकरण-I" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण-II अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''स्पष्टीकरण-II.—इस धारा के प्रयोजन के लिए पिछड़ी पंचायतों से ऐसी पंचायतें अभिपे्रत हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पिछड़ी पंचायतें अधिसूचित किया जाए।''।

5. 2013 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2013 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

_________

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 01 of 2014 THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT ACT, 2013

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 13TH JANUARY, 2014)

AN

ACT5780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses)

Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 6th day of August, 2013.

2. Amendment of section 2.—(1) In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clauses(d) and (gg), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(d) "hotel" means any premises or part of premises including a house-boat, restaurant, bar or a tent where lodging with or without board or any kind of eatables or beverages or other services are by way of business provided for a monetary consideration, and includes any such other premises such as banquet hall, marriage palace, garden or lawn etc. let out for a monetary consideration during any part of the financial year;

(gg) "receipt" means the amount of charges fixed by the Government or received by the proprietor whichever is higher for any luxury provided in a hotel;".

3. Amendment of section 5-A.—In section 5-A of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "in accordance with such rules and on payment of such fee, as may be prescribed", the words "in prescribed manner" shall be substituted.

4. Amendment of section 6-E.—In section 6-E of the principal Act,—

(a) in the heading, after the words "tribal and hard areas", the words "or in backward Panchayats" shall be inserted.;

(b) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is of the opinion that in order to promote tourism in the tribal or hard areas or in backward Panchayats in the State, it is necessary and expedient in the public interest so to do, it may notify a scheme and exempt the registered proprietors of new hotels in such tribal or hard areas which came into operation after 1st April, 2012, and in such backward Panchayats which came into operation after 1st April, 2013, from the payment of luxury tax for a period of ten years from the date the hotel commences operation, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the said scheme."; and

(c) the existing explanation appearing after sub-section (2) shall be numbered as "Explanation-I", and thereafter, the following Explanation-II shall be inserted, namely:—

"Explanation-II.—For the purpose of this section the backward Panchayats means such Panchayats as may be notified backward Panchayats by the Government.". 5. Repeal of Ordinance No.4 of 2013 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

5781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

BADDI BAROTIWALA NALAGARH DEVELOPMENT AUTHORITY

REVISED NOTICE OF PUBLICATION OF DEVELOPMENT PLAN

(ENGLISH VERSION)

NOTIFICATION

Dated : 10th January, 2014

No. BBNDA/TCP/Objections & Suggestions on D.D.P./13-14/- 51558.—Whereas the Draft Development Plan for Baddi Barotiwala Nalagarh Special Area was prepared by this Authority and public objections and suggestions on the same were invited by the Authority vide notification no. BBNDA/TCP/Objections & Suggestions on D.D.P./08-13464-13500 dated 30th July, 2008.

Whereas the Development Plan was finalised in the light of various objections and suggestions received on the draft development plan and was further submitted to the State Government for its approval.

Whereas the State Government has issued directions to the Authority to revise the Development Plan keeping in view the fresh requirements of the Industries Department. Whereas the needful has been done.

Therefore in pursuance to the powers conferred under sub-section (1) of section-19 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Development Plan for Baddi Barotiwala Nalagarh Special Area (Hindi Version) is hereby republished and the notice is given that a copy of the said Development Plan is available for inspection in the official website of the Authority. The English version of Development Plan has already been published by this office for Public Objections/Suggestions vide this office letter No. BBNDA/TCP/Objections & Suggestions on D.D.P./13-47198-205 dated 18th June, 2013 and Objections/Suggestions have been received on it. The address of the site is www.himachal.nic.in/bbnda. The copy of the Development Plan (Hindi Version) is also kept at the following offices and can be inspected during office hours on any working day:—

1. Chief Executive Officer,

Baddi Barotiwala Nalagarh Development Authority, Jharmajri, Baddi (Phone No. 01795-271121)

2. The Sub Divisional Magistrate (SDM),

Nalagarh, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (HP) (Phone No. 01795-223024)

3. Assistant Town Planner,

B.B.N.D.A., Near Shitla Mata Mandir, Nalagarh. (Phone No. 01795-220723)

4. Baddi Barotiwala Nalagarh Industries Association (BBNIA),

Single Window Office building, Baddi Barotiwala Road. (Phone No. 01795-246495)

5. President,

Municipal Council, Nalagarh (Phone No. 01795-223028)

6. President,

Municipal Council, Baddi. (Phone No. 01795-246557)5782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 7. Town & Country Planner,

Divisional Town Planning Office, Saproon, Solan (Phone No. 01792-228485)

If there will be any objection or suggestion with respect to the said plan, it should be sent to the Chief Executive Officer, BBNDA, Jharmajri, Baddi in writing before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Himachal Pradesh Rajpatra.

Schedule:

(i) The existing land use maps. (ii) Narrative reports, supported by maps and charts explaining the provisions of the draft Development Plan for:— (a) Entire BBN area. (b) Baddi-Barotiwala urbanised area. (c) Nalagarh urbanised area.

(iii) The phasing of implementation of the draft Development Plan. (iv) Development control regulations.

Sd/- Place : Baddi Chief Executive Officer, Dated : BBNDA, Jharmajri, Baddi, Distt. Solan (H.P.). --------

बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, ई0पी0आई0पी0 फेस-I, झाड़माजरी, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0प्र0 विकास योजना (हिन्दी अनुवाद) के पुनः प्रकाशन हेतु सूचना

दिनांक : 10 जनवरी, 2014

पत्र संख्याः बी0बी0एन0डी0ए0/टी0सी0पी0/आपत्ति अथवा सुझाव/डी.डी.पी./2013-14/51557. --जैसे कि बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विशेष क्षेत्र के लिए इस प्राधिकरण द्वारा प्रारूप विकास योजना बनाई गई थी और प्राधिकरण की अधिसूचना संख्याः बी0बी0एन0डी0ए0/न.ग्रा.यो./आपत्तियां और सुझाव डी.डी.पी/ 08-13464-13500 दिनांक 30 जुलाई, 2008 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर आम जनता की आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित किये गये थे।

जैसे कि विभिन्न आपत्तियों व सुझावों की प्राप्ति के उपरान्त प्रारूप विकास योजना को अंतिम रूप दिया गया व तत्पश्चात इसे राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा गया।

जैसे कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग के नवीन प्रस्तावों/आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रारूप विकास योजना में आवश्यक संशोधन के लिए दिशा निर्देश दिये गए हैं।

जैसे कि आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

अतः हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का 12वां अधिनियम) की धारा 19 की उप धारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विशेष क्षेत्र हेतु विकास योजना (संशोधित) हिन्दी अनुवाद सहित को एतद्‌द्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है और सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप विकास योजना की एक प्रति प्राधिकरण की वैबसाईट www.himachal.nic.in/bbnda पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। विकास योजना अंग्रेजी अनुवाद इस कार्यालय के पत्र संख्याः बी0बी0एन0डी0ए0/टी0सी0पी0/आपत्ति अथवा सूझाव/डी.डी.पी./2013-47198-205 दिनांक 18 जून, 2013 के तहत प्रकाशित किया गया था, जिस पर आम जनता के सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं।5783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 प्रारूप विकास योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में भी निरीक्षण हेतु उपलब्ध है और किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि के दौरान इसका निरीक्षण किया जा सकता हैः-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, झाड़माजरी, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-271121

2. उप-मण्डल अधिकारी (ना0), नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हि0प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-223024

3. सहायक नगर योजनाकार,

बी0बी0एन0डी0ए0 सैटेलाईट कार्यालय, नजदीक शीतला माता मन्दिर, नालागढ़। दूरभाष संख्याः 01795-220723

4. अध्यक्ष, बी0बी0एन0आई0ए0,

बद्‌दी, जिला सोलन, हि0प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-246495

5. अध्यक्ष, नगर परिषद,

नालागढ़, जिला सोलन, हि0प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-223028

6. अध्यक्ष, नगर परिषद्‌,

बद्‌दी, जिला सोलन, हि0प्र0। दूरभाष संख्याः 01795-246557

7. नगर एवं ग्राम योजनाकार,

नगर एवं ग्राम योजना मण्डलीय कार्यालय, सोलन, हि0प्र। दूरभाष संख्याः 01792-228485

उपरोक्त विकास योजना से सम्बन्धित यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो इसे लिखित रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, झाड़माजरी, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0प्र0 को हि0प्र0 राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रेषित करें। अनुसूची :

(i) वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र (ii) एक विश्लेषण प्रतिवेदन, मानचित्रों एवं चार्टों सहित, विकास योजना के प्रावधानों को दर्शाते हुये : (क) समस्त बी0बी0एन0 क्षेत्र (ख) बद्‌दी बरोटीवाला नगरीय क्षेत्र (ग) नालागढ़ नगरीय क्षेत्र

(iii) प्रारूप विकास योजना के क्रियान्वयन की समयावधि। (iv) विकास नियंत्रण विनियमन।

स्थान : बद्‌दी। तारीख : हस्ताक्षरित/- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बद्‌दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, झाड़माजरी, बद्‌दी, जिला सोलन, हि0प्र0।5784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग,

शुद्धि पत्र

दिनांक : 13 जनवरी, 2014

संख्याःआई0पी0एच0-बी (एच)1-15/2012-मण्डी.--भूमि-अर्जन अधिनियम्‌ 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-05-2012 तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 व 7 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-02-2013 में योजना का नाम ''उठाऊ पेयजल योजना थला हवानी में जल भण्डारण टैंक'' के स्थान पर ''उठाऊ पेयजल योजना पड़सल में जल भण्डारण टैंक'' पढ़ा जाये।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2014

संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-8/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष, 2014 जनवरी मास के 15 दिवस को ऐसा दिन नियत करती हैं जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित गाँवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे :-

विनिर्देश

क्रम संख्या राजस्व गांव का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या (गणना 2011)
1. टिहरा 55/36 165.75 697
2. सुजानपुर (अधिसूचित क्षेत्र समिति) 55/43 241.87 7943
3. बल्ला राठियां 55/33 19.98
4. बल्ला घिरथां 55/32 41.98
5. मत्तयाल 55/12 15.24 43
6. गागला 55/18 33.24 107
7. दरयाल 55/23 6.76 142
8. खरसाल 55/17 17.70 123
9. हार 55/15 13.43 -
10. दाड़ला 55/19 125.68 587
11. चौकी 55/7 22.45 148
12. मिहाड़पुरा 55/24 55.45 415
13. टिक्कर 55/35 113.60 298
14. दरसाल 55/21 27.19 108
15. पन्तेहड़ 55/10 10.94 .
16. जोल कलां 55/8 20.18 78
17. सुन्दराड़ा 55/1 5/38 75
18. चरोट 55/44 145.24 216
19. भडोला 55/22 17.26 163
कुल 1099.32 11,143
5785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2014

संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-8/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सुजानपुर योजना क्षेत्र" का गठन करती है जिसमें तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित गांव विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगेः-

विनिर्देश

क्रम संख्या राजस्व गांव का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या (गणना 2011)
1. टिहरा 55/36 165.75 697
2. सुजानपुर (अधिसूचित क्षेत्र समिति) 55/43 241.87 7943
3. बल्ला राठियां 55/33 19.98
4. बल्ला घिरथां 55/32 41.98
5. मत्तयाल 55/12 15.24 43
6. गागला 55/18 33.24 107
7. दरयाल 55/23 6.76 142
8. खरसाल 55/17 17.70 123
9. हार 55/15 13.43 -
10. दाड़ला 55/19 125.68 587
11. चौकी 55/7 22.45 148
12. मिहाड़पुरा 55/24 55.45 415
13. टिक्कर 55/35 113.60 298
14. दरसाल 55/21 27.19 108
15. पन्तेहड़ 55/10 10.94 -
16. जोल कलां 55/8 20.18 78
17. सुन्दराड़ा 55/1 5/38 75
18. चरोट 55/44 145.24 216
19. भडोला 55/22 17.26 163
कुल 1099.32 11,143
5786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

उत्तरः मोहाल खरसाल हदबस्त संख्या 55/17 के संगम बिन्दु से आरम्भ होकर व्यास नदी के साथ ऊपर की ओर मोहाल गागला हदबस्त संख्या 55/18, मत्तयाल हदबस्त संख्या 55/12 दाड़ला 55/19 बल्ल घिरथां हदबस्त संख्या 55/42, सुजानपुर हदबस्त संख्या 55/43 और टिहरा हदबस्त संख्या 55/36 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ मोहाल टिहरा की उत्तरी पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक। पूर्वः मोहाल टिहरा की उत्तरी-पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से आरम्भ होकर दक्षिणी दिशा की ओर मोहाल टिहरा हदबस्त संख्या 55/36, भडोला हदबस्त संख्या 55/22 और चरोट हदबस्त संख्या 55/44 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ मोहाल चरोट की पूर्वी-दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु तक।

दक्षिणः मोहाल चरोट की पूर्वी-दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से आरम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर मोहाल चरोट हदबस्त संख्या 55/44, टिक्कर हदबस्त संख्या 55/35 और मिहाडपुरा हदबस्त संख्या 55/24 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पुंग खड्‌ड और ब्यास नदी के संगम तक।

पश्चिमः ब्यास नदी और पुंग खड्‌ड के संगम बिन्दु से आरम्भ होकर व्यास नदी के साथ-साथ ऊपर की ओर मोहाल चौकी हदबस्त संख्या 55/7, दाड़ला हदबस्त संख्या 55/19, हार हदबस्त संख्या 55/15 और खरसाल हदबस्त संख्या 55/17 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ मोहाल खरसाल की उत्तरी सीमा तक।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2014

संख्या टीसीपी-एफ (5)-8/2013.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या टी0सी0पी-एफ(5)-8/2013 तारीख 15-01-2014 द्वारा "सुजानपुर योजना क्षेत्र" का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा अपेक्षित अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भू-उपयोेग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्‌टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्‌टी के संरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम या भूमि कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "सुजानपुर5787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 योजना क्षेत्र" के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षर/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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[Authoritative English Text of Government Notification No. TCP-F(5)-8/2013 dated

15-01-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th January, 2014

No. TCP-F(5)-8/2013.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 15th day of January month, of the year, 2014 as the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh as per the specifications below:—

SPECIFICATIONS

Sr. No. Name of Revenue Village Hadbast No. Area (in Hectare) Population (2011 Census)
1 2 3 4 5
1. Tihra 55/36 165.75 697
2. Sujanpur (NAC) 55/43 241.87 7943
3. Balla Rathian 55/33 19.98
4. Balla Ghirthan 55/32 41.98
5. Matyal 55/12 15.24 43
6. Gagla 55/18 33.24 107
7. Daryal 55/23 6.76 142
8. Kharsal 55/17 17.70 123
9. Har 55/15 13.43 -
10. Darla 55/19 125.68 587
11. Chow ki 55/7 22.45 148
12. Miharpura 55/24 55.45 415
13. Tikkar 55/35 113.60 298
14. Darsal 55/21 27.19 108
15. Pantehar 55/10 10.94 -
16. Jol Kalan 55/8 20.18 78
17. Sundrara 55/1 5.38 75
18. Charot 55/44 145.24 216
19. Bhadola 55/22 17.26 163
Total - 1099.32 11,143
5788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

By order, Sd/- Secretary (TCP).

___________

[Authoritative English Text of Government Notification No. TCP-F(5)-8/2013 dated

15-01-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th January, 2014

No. TCP-F(5)-8/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Sujanpur Planning Area" which will comprise of the following Revenue Villages of Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh, as per specifications below:—

Sr. No. Name of Revenue Village Hadbast No. Area (in Hectare) Population (2011 Census)
1 2 3 4 5
1. Tihra 55/36 165.75 697
2. Sujanpur (NAC) 55/43 241.87 7943
3. Balla Rathian 55/33 19.98
4. Balla Ghirthan 55/32 41.98
5. Matyal 55/12 15.24 43
6. Gagla 55/18 33.24 107
7. Daryal 55/23 6.76 142
8. Kharsal 55/17 17.70 123
9. Har 55/15 13.43 -
10. Darla 55/19 125.68 587
11. Chow ki 55/7 22.45 148
12. Miharpura 55/24 55.45 415
13. Tikkar 55/35 113.60 298
14. Darsal 55/21 27.19 108
15. Pantehar 55/10 10.94 -
16. Jol Kalan 55/8 20.18 78
17. Sundrara 55/1 5.38 75
18. Charot 55/44 145.24 216
19. Bhadola 55/22 17.26 163
Total - 1099.32 11,143
5789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

North: Starting from the confluence point Mohal Kharsal Hadbast No. 55/17 along upstream of Beas river following the north boundary of Mohal Gagla hadbast No. 55/18, Matyal 55/12, Darla 55/19, Balla Ghirthan 55/32, Sujanpur 55/43 and Tihra 55/36 upto the northern- eastern boundary meeting point of Mohal Tihra.

East: Starting from the meeting point of northern-eastern boundary of mohal Tihra towards southern side following the eastern boundary of mohal Tihra Hadbast No. 55/36, Badola Hadbast No. 55/22 and Charot Hadbast No. 55/44 upto the meeting point of eastern- southern boundary of Mohal Charot.

South: Starting from the meeting point of eastern-southern boundary of Mohal Charot towards western side following the southern boundary of Mohal Charot Hadbast No. 55/44, Tikkar Hadbast No. 55/35 and Miharpura Hadbast No. 55/24 upto the confluence point of river Beas and Khad Pung.

West: Starting from the confluence point of Beas river and Pung Khad upstream of river Beas following the western boundary of Mohal Chowki Hadbast No. 55/7, Darla Hadbast No. 55/19, Har Hadbast No. 55/15 and Kharsal Hadbast No. 55/17 upto the northern boundary of Mohal Kharsal.

By order, Sd/- Secretary (TCP).

__________

[Authoritative English Text of Government Notification No. TCP-F(5)-8/2013 dated

15-01-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th January, 2014

No. TCP-F(5)-8/2013.—Whereas, the limits of "Sujanpur Planning Area" has been altered under sub-section (2) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 vide this Department Notification No. TCP-F(5)-8/2013 Dated 15-01-2014.

And whereas existing land use map of the said Planning Area has not yet been published as required under sub-section (1) of Section-15 of the aforesaid Act;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the "Sujanpur Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (TCP).

5790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2014

संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-7/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष, 2014 के जनवरी मास के 15 दिवस को ऐसा दिन नियत करती हैं जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित गाँवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगेः--

विनिर्देश

क्रम संख्या राजस्व गांव का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या (गणना 2011)
1. सेरी 19 61.48 4928
2. कोट 18/21 74.00
3. नगारडा 18/20 72.84 643
4. डोली घराण 18/22 23.15
5. टिल्लू प्रथम 19 13.32 335
6. बेला 19/38 193.94 2347
7. टिल्लू खास 19/39 72.96 649
8. डी0पी0एफ0 टिल्लू 19/00 87.10 46
9. गगाल 19/40 31.92 251
10. कुठार 18/24 45.83 356
11. डी0पी0एफ0 कुठार 18 31.14 --
12. भरमोटी कलां 18/25 98.65 526
13. भरमोटी खुर्द 18/26 41.81 254
14. हरमन्दिर मंडयाला 19/35 57.60 458
15. हरमन्दिर रूकवांला 19/37 37.06 120
16. जलाडी सौखला 19/32 28.40 494
17. जलाडी भडियारा 19/28 69.27 568
18. हौड़ 19/36 40.21 197
19. जंजोली 19/26 23.37 178
20. जंगल खौहर 19/29 32.27 130
21. रिट 19/24 27.66 335
22. पट्‌टा 19/25 16.56 119
23. रियोडी, उपरली 19/30 36.63 192
24. बरेटी 19/23 37.40 185
25. सियोटी 20/27 15.02 125
जोड़ . . -- 1269.59 13,436
5791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2014

संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-7/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''नादौन योजना क्षेत्र'' का गठन करती है जिसमें तहसील नादौन जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित गांव विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगेः--

विनिर्देश

क्र म संख्या राजस्व गांव का नाम नम्बर हदबस्त क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या (गणना 2011)
1. सेरी 19 61.48 4928
2. कोट 18/21 74.00
3. नगारडा 18/20 72.84 643
4. डोली घराण 18/22 23.15
5. टिल्लू प्रथम 19 13.32 335
6. बेला 19/38 193.94 2347
7. टिल्लू खास 19/39 72.96 649
8. डी0पी0एफ0 टिल्लू 19/00 87.10 46
9. गगाल 19/40 31.92 251
10. कुठार 18/24 45.83 356
11. डी0पी0एफ0 कुठार 18 31.14 --
12. भरमोटी कलां 18/25 98.65 526
13. भरमोटी खुर्द 18/26 41.81 254
14. हरमन्दिर मंडयाला 19/35 57.60 458
15. हरमन्दिर रूकवांला 19/37 37.06 120
16. जलाडी सौखला 19/32 28.40 494
17. जलाडी भडियारा 19/28 69.27 568
18. हौड़ 19/36 40.21 197
19. जंजोली 19/26 23.37 178
20. जंगल खौहर 19/29 32.27 130
21. रिट 19/24 27.66 335
22. पट्‌टा 19/25 16.56 119
23. रियोडी, उपरली 19/30 36.63 192
24. बरेटी 19/23 37.40 185
25. सियोटी 20/27 15.02 125
जोड़ . . -- 1269.59 13,436
5792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

उत्तरः- ब्यास नदी और मान खडड के संगम बिन्दु से आरम्भ होकर ब्यास नदी के साथ लगते मोहाल कोट हदबस्त संख्या 18/21, सेरी हदवस्त संख्या 19 और वेला हदबस्त संख्या 19/38 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ मोहाल बेला की उत्तरी-पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक ।

पूर्वः- मोहाल बेला की उत्तरी-पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से आरम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर मोहाल बेला हदबस्त संख्या 19/38, टिल्लू खास हदबस्त संख्या 19/39, डी0पी0एफ0 टिल्लू हदबस्त संख्या 19, जलाडी सौंखला हदबस्त संख्या 19/32, जलाडी भडियारा हदबस्त संख्या 19/28, हौड हदबस्त संख्या 19/36, पट्‌टा हदबस्त संख्या 19/25, रियोडी उपरली हदबस्त संख्या 19/30 रिट हदबस्त संख्या 19/24, बडेटी हदबस्त संख्या 19/23 और सियोटी हदबस्त संख्या 20/27 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ मोहाल सियोटी की पूर्वी दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु तक।5793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 दक्षिणः- मोहाल सियोटी की पूर्वी-दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दू से आरम्भ हो कर पश्चिम की तरफ मोहाल सियोटी हदबस्त संख्या 20/27, बडेटी हदबस्त संख्या 19/23, रिट हदबस्त संख्या 19/24, जंगल खौहर हदबस्त संख्या 19/29 जंजौली हदबस्त संख्या 19/26, हौड हदबस्त संख्या 19/36, हरमन्दिर रूकवाला हदबस्त संख्या 19/37, हरमन्दिर मण्डयाला हदबस्त संख्या 19/35 और भरमोटी खुर्द हदबस्त संख्या 18/26 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ मोहाल भरमोटी खुर्द की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक।

पश्चिमः- मोहाल भरमोटी खुर्द की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु से आरम्भ होकर उत्तर दिशा की तरफ मोहाल भरमोटी खुर्द हदबस्त संख्या 18/26, भरमोटी कलां हदबस्त संख्या 18/25, नगारडा हदबस्त संख्या 18/20 और कोट हदबस्त संख्या 18/21, की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ मान खड्‌ड और ब्यास नदी के संगम तक ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2014

संख्याः टीसीपी-एफ (5)-7/2013.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्याःटी0सी0पी-एफ (5)-7/2013 तारीख 15-01-2014 द्वारा ''नादौन योजना क्षेत्र'' का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) के पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा अपेक्षित अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्‌टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्‌टी के संरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम या भूमि कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''नादौन योजना क्षेत्र'' के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।5794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

[Authorised English Text of this department Notification No. TCP-F(5)-7/2013 dated 15-01-

2014 as required under article 348 (3) of the constitution of india].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 15th January, 2014

No. TCP- F(5)-7/2013.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 15th day of January month, of the year, 2014 as the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh as per the specifications below:—

SPECIFICATIONS

Sr. No. Name of Revenue Village Hadbast No. Area (in Hectare) Population (2011 Census)
1 2 3 4 5
1. Seri 19 61.48 4928
2. Kot 18/21 74.00
3. Nagarada 18/20 72.84 643
4. Dole Gharan 18/22 23.15
5. Tillu Pratham 19 13.32 335
6. Bela 19/38 193.94 2347
7. Tillu Khas 19/39 72.96 649
8. DPF Tillu 19/00 87.10 46
9. Gaggal 19/40 31.92 251
10. Kuthar 18/24 45.83 356
11. DPF Kuthar 18 31.14 —
12. Bharmoti Kalan 18/25 98.65 526
13. Bharmoti Khurd 18/26 41.81 254
14. Harmandir Mandiala 19/35 57.60 458
15. Harmandir Rukwalan 19/37 37.06 120
16. Jalari Saunkhlan 19/32 28.40 494
17. Jalari Bhadiyaran 19/28 69.27 568
18. Hour 19/36 40.21 197
19. Janjolee 19/26 23.37 178
20. Jangal Khouhar 19/29 32.27 130
21. Rit 19/24 27.66 335
22. Patta 19/25 16.56 119
23. Riyodi Uprali 19/30 36.63 192
24. Bareti 19/23 37.40 185
25. Siyoti 20/27 15.02 125
Total — 1269.59 13,436

By order, Sd/- Secretary (TCP).

5795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

[Authorised English Text of this department Notification No. TCP-F(5)-7/2013, dated

15-01-2014 as required under article 348 (3) of the constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 15th January, 2014

No.: TCP-F(5)-7/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Naudan Planning Area" which will comprise of the following Revenue Villages of Tehsil Naudan, District Hamirpur, Himachal Pradesh, as per specifications below:—

SPECIFICATIONS

Sr. No. Name of Revenue Village Hadbast No. Area (in Hectare) Population (2011 Census)
1 2 3 4 5
1. Seri 19 61.48 4928
2. Kot 18/21 74.00
3. Nagarada 18/20 72.84 643
4. Dole Gharan 18/22 23.15
5. Tillu Pratham 19 13.32 335
6. Bela 19/38 193.94 2347
7. Tillu Khas 19/39 72.96 649
8. DPF Tillu 19/00 87.10 46
9. Gaggal 19/40 31.92 251
10. Kuthar 18/24 45.83 356
11. DPF Kuthar 18 31.14 -
12. Bharmoti Kalan 18/25 98.65 526
13. Bharmoti Khurd 18/26 41.81 254
14. Harmandir Mandiala 19/35 57.60 458
15. Harmandir Rukwalan 19/37 37.06 120
16. Jalari Saunkhlan 19/32 28.40 494
17. Jalari Bhadiyaran 19/28 69.27 568
18. Hour 19/36 40.21 197
19. Janjolee 19/26 23.37 178
20. Jangal Khouhar 19/29 32.27 130
21. Rit 19/24 27.66 335
22. Patta 19/25 16.56 119
23. Riyodi Uprali 19/30 36.63 192
24. Bareti 19/23 37.40 185
25. Siyoti 20/27 15.02 125
Total 1269.59 13,436

North: Starting from the confluence point of Beas river and Man khad along upstream of river Beas following the northern boundary of Mohal Kot Hadbast No. 18/21, Seri Hadbast No. 19 and Bela Hadbast No. 19/38 upto the northern-eastern boundary meeting point of mohal Bela.

5796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

East: Starting from the meeting point of northern-eastern boundary of mohal Bela towards southern side following the eastern boundary of mohal Bela Hadbast No. 19/38, Tillu Khas Hadbast No. 19/39, DPF Tillu Hadbast No. 19, Jalari Shounklan Hadbast No. 19/32, Jalari Bhadiyaran Hadbast No. 19/28, Hour Hadbast No. 19/36, Patta Hadbast No. 19/25, Riyodi Uprali Hadbast No. 19/30, Rit Hadbast No. 19/24, Bareti Hadbast No. 19/23 and Siyoti Hadbast No. 20/27 upto the meeting point of eastern-southern boundary of mohal Siyoti.

South: Starting from the meeting point of eastern-southern boundary of mohal Siyoti towards western side following the southern boundary of mohal Siyoti Hadbast No. 20/27, Bareti Hadbast No. 19/23, Rit Hadbast No. 19/24, Jangal Khouhar Hadbast No. 19/29, Janjolee Hadbast No. 19/26, Hour Hadbast No. 19/36, Harmandir Rukwalan Hadbast No. 19/37, Harmandir Mandiala Hadbast No. 19/35 and Bharmoti Khurd Hadbast No. 18/26 upto the meeting point of southernwestern boundary of mohal Bharmoti Khurd.

West: Starting from the meeting point of southern western boundary of mohal Bharmoti Khurd towards northern side following the western boundary of mohal Bharmoti Khurd Hadbast No. 18/26, Bharmoti Kalan Hadbast No. 18/25, Nagarada Hadbast No. 18/20 and Kot Hadbast No. 18/21 upto the confluence point of Man Khad and Beas river.

By order, Sd/- Secretary (TCP).

__________

[Authorised English Text of this department Notification No.TCP-F(5)-7/2013, dated15-01-

2014 as required under article 348 (3) of the constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 15th January, 2014

No. TCP-F(5)-7/2013.—Whereas, the limits of "Naudan Planning Area" has been altered under sub-section (2) of Section-13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 vide this Department Notification No. TCP-F(5)-8/2013 Dated 15-01-2014.

And whereas existing land use map of the said Planning Area has not yet been published as required under sub-section (1) of Section-15 of the aforesaid Act;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the "Naudan Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (TCP).

5797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 दिसम्बर, 2013

संख्याःपीएलजी-एफसी(एफ)1-9/94-540-IX.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कुनेरन उपरला तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल डैम से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाईन (अम्ब अन्दौरा से दौलतपुर अनुभाग) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इसमें कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला ऊना (सहायक उपायुक्त ऊना) हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर)
ऊना अम्ब कुनेरल उपरला 1305 0-01-38
1307 0-28-91
1311 1-23-99
किता (3) 1-54-28

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना)।

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योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 दिसम्बर, 2013

संख्याःपीएलजी-एफसी(एफ)1-9/94-540-IX.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महाल कैलाश नगर तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल डैम से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाईन (अम्ब अन्दौरा से दौलतपुर अनुभाग) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 5798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इसमें कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला ऊना (सहायक उपायुक्त ऊना) हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकबा (हैक्टेयर)
ऊना अम्ब कैलाश नगर 2835 0-21-68
2836 0-04-18
किता (2) 0-25-86

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना)।

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In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Additional District Registrar of

Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

1. Shri Kuldeep Kumar, aged 29 years s/o Shri Duni Chand, r/o Village and P. O. Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

2. Smt. Babita Devi, aged 26 years d/o Shri Rajender Kumar, r/o Ward No. 2, Village Sherpur (61), Tehsil Dalhousie, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001 49 of 2001).

Shri Kuldeep Kumar and Smt. Babita Devi have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act, 2001, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 13-12-2013 at Nabahi Devi Mata Temple, at Nabahi Devi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this5799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 Court on or before 3-2-2014. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 3-1-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

BALWAN CHAND, Additional District Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Additional District Registrar of

Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

1. Shri Pawan Kumar, aged 39 years s/o Shri Lashkari Ram, r/o Village Chhatrahal, P. O. Bhareri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

2. Smt. Shanti Gurang, aged 28 years d/o Shri Sher Bahadur, r/o Village Lower Ambota, P. O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001 49 of 2001).

Shri Pawan Kumar and Smt. Shanti Gurang have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act, 2001, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 9-1-2012 at Nabahi Devi Mata Temple, at Nabahi Devi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 3-2-2014. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 3-1-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

BALWAN CHAND, Additional District Registrar of Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

5800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 /ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

श्री अजय राम बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अजय राम पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी वार्ड नं0 11, मौजा शाम नगर धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी अपनी (अजय राम) की जन्म तिथि 3-8-1958 है परन्तु ग्राम पंचायत मन्त में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-1-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 31-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जगदीश चन्द,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 /ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

श्रीमती अंजली देवी राये बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती अंजली देवी राये पुत्री श्री मंगल सिंह राये, निवासी वार्ड नं0 11, मौजा शाम नगर धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी अपनी जन्म तिथि 23-4-1957 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-1-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।5801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 आज दिनांक 31-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

जगदीश चन्द,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 /ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

श्री वन्दन दीक्षत बनाम आम जनता व अन्य विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री वन्दन दीक्षत पुत्र श्री रविन्द्र नाथ दीक्षत, निवासी दाड़ी, मौजा दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र सुगन्ध दीक्षत की जन्म तिथि 2-9-1990 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-2-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 31-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जगदीश चन्द,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री मदन लाल वशीन बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री मदन लाल वशीन पुत्र श्री वंशी लाल, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Daisy Bhasin की जन्म तिथि 31-3-1995 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने 5802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Daisy Bhasin की जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-1-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 2-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री अशोक कुमार बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री प्रेम नाथ, निवासी कोतवाली बाजार धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री डिम्पल की जन्म तिथि 19-1-1992 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे डिम्पल की जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-1-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 2-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी मन्दरेरा, डा0 कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी मन्दरेरा, डा0 कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती प्रकाशा देवी की मृत्यु5803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 दिनांक 15-5-2009 को महाल मन्दरेरा में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 24-2-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 6-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सुदेश कुमार मोख्टा (भा0 प्र0 से0), विशेष विवाह अधिकारी (एस0 डी0 एम0) निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

1. श्री शंकर नेगी पुत्र श्री नारायण दास, निवासी गांव सुंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

2. तेन्जींग डोलकर लामा पुत्री श्री छेरिंग लामा, निवासी गांव खसरेयांग, तहसील चोतरा, जिला सिंधुपालचौक अंचल बागमती नेपाल हाल आबाद भावानगर, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री शंकर नेगी व तेंजींग डोलकर लामा ने दिनांक 1 जनवरी, 2014 को अदालत हजा में प्रस्तुत होकर प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 5 जनवरी, 2012 को आपसी रजामन्दी से विवाह किया है और तब से पति-पत्नी के तौर पर रहते आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15 विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकरण करने की प्रार्थना की है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस विवाह बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 1 फरवरी, 2014 को 10.00 बजे प्रातः या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश करे अन्यथा दिगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 1-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ । मोहर। सुदेश कुमार मोख्टा, विशेष विवाह अधिकारी (एस0 डी0 एम0),

निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।5804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Shri Vicky Bansal s/o Shri Ratti Ram, r/o Village Chanhol, P. O. Kuthar, Tehsil Kasauli, .. Applicant. District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

NOTICE

Whereas applicant Shri Vicky Bansal s/o Shri Ratti Ram, r/o Village Chanhol, P. O. Kuthar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of date of birth and as his date of birth 28-4-1985 and name Vicky Bansal in the record of Gram Panchayat Ganguri, as his date of birth and name has entered in Gram Panchayat Ganguri record as 28-11-1987 and name Dala Ram, which is wrong.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of date of birth of above 28-4-1985 and name Vicky Bansal in the record of Secretary Gram Panchayat Ganguri in writing to this office. The objections should reach in this office on or before 5-2-2014 positively otherwise necessary order will be passed to correct his date of birth and name in the concerned office.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

__________

न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 114/ Teh. Una/ M. Reg./2013.

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री तरलोचन सिंह, जाति दौले, गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री तरलोचन सिंह, जाति दौले, गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 14-11-2007 को श्रीमती मेहर कौर पुत्री श्री जीत राम, गांव प्लासी, तहसील नंगल डैम, जिला रूपनगर (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।5805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, रामपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 115/ Teh. Una/ M. Reg./2013.

श्री शिव कुमार पुत्र श्रीमती आशा कुमारी, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री शिव कुमार पुत्र श्रीमती आशा कुमारी, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 10-1-2012 को श्रीमती आशा कुमारी पुत्री श्री चमन लाल, गांव पदर, डा0 लेसवी, तहसील तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 1/ Teh. Una/ M. Reg./2014.

श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री गैन्दू राम, जाति जट, गांव व डा0 बसौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री गैन्दू राम, जाति जट,, गांव व डा0 बसौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 17-11-1971 को श्रीमती सलिन्द्र कौर पुत्री श्री बेअन्त सिंह, जाति जट, गांव व डा0 भदसाली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, बसौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है। अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, बसौली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 4-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 2/ Teh. Una/ M. Reg./2014.

श्री सन्नी खन्ना पुत्र श्री जगमोहन खन्ना, जाति खत्री, गांव व डा0 चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सन्नी खन्ना पुत्र श्री जगमोहन खन्ना, जाति खत्री, गांव व डा0 चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका5807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 विवाह दिनांक 17-11-2012 को श्रीमती वनीतिका पुत्री श्री खरैती लाल कपिल, गांव व डा0 ब्रह्‌मपुर, तहसील नंगल डैम, जिला रूपनगर, (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, चताड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 4-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 3/ Teh. Una/ M. Reg./2014.

श्री दिलबाग थिण्ड पुत्र श्री भाना राम, जाति हरीजन, गांव व डा0 चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री दिलबाग थिण्ड पुत्र श्री भाना राम, जाति हरीजन, गांव व डा0 चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 9-5-1995 को श्रीमती सुनीता देवी पुत्री श्री राम प्यारा, गांव कलसेड़ा, तहसील नंगल डैम, जिला रूपनगर, (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 8-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 4/ Teh. Una/ M. Reg./2014.

श्री वनीत भारद्वाज पुत्र श्री बलदेव भारद्वाज, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 बसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री वनीत भारद्वाज पुत्र श्री बलदेव भारद्वाज, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 बसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 23-1-2007 को श्रीमती रैनु वाला पुत्री श्री रोशन लाल, जाति ब्राह्‌मण, गांव सर, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, बसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है। अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, बसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 8-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 133/ Teh. Una/ B & D/2013.

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री गुरमेल सिह, जाति तरखान, गांव व डा0 रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री गुरमेल सिह, जाति तरखान, गांव व डा0 रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री रूचि का जन्म5809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 दिनांक 29-4-1994 को उसके मायके गांव बहडाला में हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उस समय उसके जन्म का इन्द्राज रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), बहडाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस उक्त वर्णित के जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), बहडाला, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 30-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 133/ Teh. Una/ B & D/2014.

श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री कुलदीप सिह, जाति राजपूत, गांव लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री कुलदीप सिह, जाति राजपूत, गांव लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र विशाल का जन्म दिनांक 24-3-1990 को गांव लमलेहड़ी में हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उस समय उसके जन्म का इन्द्राज रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस उक्त वर्णित के जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), लमलैहड़ी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 6-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।5810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 02/ Teh. Una/ B & D/2014.

श्री सुखदेव पुत्र श्री करतार चन्द, गांव रक्कड़, डा0 जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री सुखदेव पुत्र श्री करतार चन्द, गांव रक्कड़, डा0 जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र नीरज कुमार का जन्म दिनांक 1-1-1995 को गांव रक्कड़ में हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उस समय उसके जन्म का इन्द्राज रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस उक्त वर्णित के जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 6-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 03/ Teh. Una/ B & D/2014.

श्री सतपाल पुत्र श्री काशी राम, जाति राजपूत, डा0 जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री सतपाल पुत्र श्री काशी राम, जाति राजपूत, डा0 जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र गुरचैन सिंह का जन्म दिनांक5811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935 29-1-1990 को गांव जलग्रां-टब्बा, में हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उस समय उसके जन्म का इन्द्राज रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस उक्त वर्णित के जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 4-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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5812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जनवरी, 2014/26 पौष, 1935

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-01-16.223_gazette_2014-1_16_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-01-16.223_gazette_2014-1_16_2014.