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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 233, 29 January 2014

Published 29 January 2014

Gazette no.
233
Gazetteid
233/GAZETTE/2014-29/01/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-01-29.233_gazette_2014-1_29_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 2014

संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-6/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वर्ष, 2014 जनवरी मास के 28 दिवस को ऐसा दिन नियत करती हैं जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध तहसील स्वारघाट जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गाँव में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगे :-

233-राजपत्र/2014-29-1-2014 (6365)6366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 विनिर्देश

क्रम संख्या राजस्व गांव का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या (गणना 2011)
1. नैना देवी (नगर परिषद क्षेत्र) 386 54.36 1204
2. बढारन (नगर परिषद क्षेत्र) 385/1 30.28 220
3. मंडियाली (नगर परिषद क्षेत्र) 387/5 3.62 106
4. बढोह (नगर परिषद क्षेत्र) 388/1 2.55 486
5. बढारन 385 220.72 256
6. मंडियाली 387/1 54.63 485
7. बढोह 388 49.72 -
8. अम्बुवाला 390/1 13.13 131
9. घुवांडल 389 17.27 115
10. डडोह 384 175.62 303
कुल योग 621.90 3306

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 2014

संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-6/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''श्री नैना देवी जी योजना क्षेत्र'' का गठन करती है जिसमें उप-तहसील स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव में निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे :-

विनिर्देश

क्रम संख्या राजस्व गांव का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या (गणना 2011)
1. नैना देवी (नगर परिषद क्षेत्र) 386 54.36 1204
2. बढारन (नगर परिषद क्षेत्र) 385/1 30.28 220
3. मंडियाली (नगर परिषद क्षेत्र) 387/5 3.62 106
4. बढोह (नगर परिषद क्षेत्र) 388/1 2.55 486
5. बढारन 385 220.72 256
6. मंडियाली 387/1 54.63 485
7. बढोह 388 49.72 -
8. अम्बुवाला 390/1 13.13 131
9. घुवांडल 389 17.27 115
10. डडोह 384 175.62 303
कुल योग 621.90 3306
6367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935

उत्तरः- राजस्व गांव डडोह हदबस्त संख्या 384 की बाहरी सीमा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, उसके बाद हदबस्त संख्या 389 घुवांडल और 390/1 अम्बुवाला की बाहरी सीमा तक।

पूर्वः- हदबस्त संख्या 389 घुवांडल की बाहरी सीमा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, हदबस्त संख्या 390/1 अम्बुवाला और हदबस्त संख्या 368 बढ़ोह की बाहरी सीमा तक।

दक्षिणः- हदबस्त संख्या 388 बढ़ोह की बाहरी सीमा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, उसके बाद हदबस्त संख्या 387/1 मंडियाली और हदबस्त संख्या 385 बढ़ारन की बाहरी सीमा तक।

पश्चिमः- हदबस्त संख्या 385 बढ़ारन की बाहरी सीमा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, उसके बाद हदबस्त संख्या 384 डडोह की बाहरी सीमा तक।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 2014

संख्याः टीसीपी-एफ (5)-6/2013.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी-एफ(5)-6/2013 तारीख 28.01.2014 द्वारा ''श्री नैना देवी जी योजना क्षेत्र'' का गठन कर लिया गया है;

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू- उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा अपेक्षित अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्‌टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्‌टी के संरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम या भूमि कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''श्री नैना देवी जी योजना क्षेत्र'' के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)6368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 [AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION No. TCP- F(5)-6/2013 DATED 28.01.2014 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th January, 2014

No: TCP-F(5)-6/2013.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 28th day of January month, of the year, 2014 as the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Sub-Tehsil, Swarghat, District Bilaspur, Himachal Pradesh as per the specifications below:—

SPECIFICATIONS

Sr. No. Name of Revenue Villages Hadbast No. Area (in Hect.) Population (2011Census)
1 2 3 4 5
1. Naina Devi (M.C. Area) 386 54.36 1204
2. Badharan (M.C. Area) 385/1 30.28 220
3. Mandiali (M.C. Area) 387/5 3.62 106
4. Badoh (M.C. Area) 388/1 2.55 486
5. Badharan 385 220.72 256
6. Mandiali 387/1 54.63 485
7. Badoh 388 49.72 -
8. Ambuwala 390/1 13.13 131
9. Ghuwandal 389 17.27 115
10. Dadoh 384 175.62 303
Total 621.90 3306

By order, Sd/- Secretary (TCP).

__________

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP- F(5)-6/2013 DATED 28.01.2014 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th January, 2014

No: TCP-F(5)-6/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the6369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Shri Naina Devi Ji Planning Area" which will comprise of the following Revenue Villages of Sub-Tehsil Swarghat, District Bilaspur, Himachal Pradesh, as per specifications below:—

SPECIFICATIONS

Sr. No. Name of Revenue Villages Hadbast No. Area (in Hect.) Population (2011Census)
1 2 3 4 5
1. Naina Devi (M.C. Area) 386 54.36 1204
2. Badharan (M.C. Area) 385/1 30.28 220
3. Mandiali (M.C. Area) 387/5 3.62 106
4. Badoh (M.C. Area) 388/1 2.55 486
5. Badharan 385 220.72 256
6. Mandiali 387/1 54.63 485
7. Badoh 388 49.72 -
8. Ambuwala 390/1 13.13 131
9. Ghuwandal 389 17.27 115
10. Dadoh 384 175.62 303
Total 621.90 3306

North:- Area bounded by the outer boundary of revenue village Dadoh, Hadbast No. 384 followed by Habast No. 389 Ghuwandal and upto the outer boundary of Hadbast No. 390/1 Ambuwala.

East:- Area bounded by the outer boundary of Hadbast No. 389 Ghuwandal, Habast No. 390/1 Ambuwala and upto the outer boundary of Hadbast No. 388 Badoh.

South:- Area bounded by the outer boundary of Hadbast No. 388 Badoh followed by Hadbast No. 387/1 Mandiali and upto the outer boundary of Hadbast No. 385 Badharan.

West:- Area bounded by the outer boundary of Hadbast No. 385 Badharan followed by Hadbast No. 384 Dadoh upto its outer boundary.

By order, Sd/- Secretary (TCP).

___________

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION No. TCP- F(5)-6/2013 DATED 28.01.2014 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th January, 2014

No. TCP-F(5)-6/2013.—Whereas, "Sh. Naina Devi Ji Planning Area" has been constituted under subsection (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 vide this Department Notification No. TCP-F(5)-6/2013 Dated 28.01.2014;

6370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935

And whereas existing land use map of the said Planning Area has not yet been published as required under sub-section (1) of Section-15 of the aforesaid Act;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the "Sh. Naina Devi Ji Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (TCP).

_____________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 2014

संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-10/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष, 2014 जनवरी मास के 28 दिवस को ऐसा दिन नियत करती हैं जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध तहसील कुमारसेन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गाँवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगेे :-

विनिर्देश

क्रम संख्या राजस्व गांव का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या (गणना 2011)
1. नगर पंचायत नारकंडा 76 49 901
2. छिछड़ (डी.पी.एफ.) 78 1212 शून्य
3. नेहरी (डी.पी.एफ.) 43 129 (आंशिक शून्य
4. कौंथडू 75 205 (आंशिक) 183
कुल - 1595 1084

आदेश द्वारा, सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।6371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 2014

संख्याः टी0सी0पी0-एफ(5)-10/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''नारकण्डा योजना क्षेत्र'' का गठन करती है जिसमें तहसील कुमारसेन जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे :-

विनिर्देश

क्रम संख्या गांव का नाम हदबस्त संख्या क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या (गणना 2011)
1. नगर पंचायत नारकंडा 76 49 901
2. छिछड़ (डी.पी.एफ.) 78 1212 शून्य
3. नेहरी (डी.पी.एफ.) 43 129 (आंशिक शून्य
4. कौंथडू 75 205 (आंशिक) 183
कुल - 1595 1084

उत्तरः- मोहाल छिछड़ डी0पी0एफ0 हदबस्त नं0 78 की बाहरी सीमा से शुरू होते हुए मोहाल नेहरी (डी0पी0एफ0) हदबस्त संख्या 43 की बाहरी सीमा से नारकण्डा-रामपुर सड़क (राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22) तक। तत्पश्चात्‌ 100 मी0 तलहटी की तरफ (राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22) के साथ मोहाल नेहरी में नगर पंचायत नारकंडा की बाहरी सीमा तक।

पूर्वः- नगर पंचायत नारकंडा की सीमा से होते हुए नारकण्डा-थानाधार सड़क तक। तत्पश्चात्‌ मोहाल नेहरी (डी0पी0एफ0) हदबस्त नं0 43 और एन0ए0सी0 सीमा को स्पर्श करते हुए नारकण्डा-थानाधार सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में।

दक्षिणः- नगर पंचायत नारकंडा की बाहरी सीमा के साथ होते हुए ठियोग-नारकण्डा सड़क (राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22) तक। तत्पश्चात्‌ नारकण्डा-ठियोग सड़क (राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22) के साथ मोहाल कौंथडू हदबस्त संख्या 75 में 100 मीटर तलहटी की ओर।

पश्चिमः- मोहाल कौंथडू हदबस्त संख्या 75 की बाहरी सीमा के साथ नारकण्डा-ठियोग सड़क (राष्ट्रीय उच्चमार्ग-22) से मोहाल छिछड़ डी0पी0एफ0 हदबस्त संख्या 78 तक और उत्तर में मोहाल छिछड़ की बाहरी सीमा के साथ-साथ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 2014

संख्याः टीसीपी-एफ (5)-10/2013.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी-एफ(5)-10/2013 तारीख 28-01-2014 द्वारा ''नारकण्डा योजना क्षेत्र'' का गठन कर लिया गया है;

6372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935

और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा अपेक्षित अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भू-उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्‌टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्‌टी के संरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम या भूमि कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''नारकण्डा योजना क्षेत्र'' के विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

__________

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP- F(5)-10/2013 DATED 28.01.2014 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th January, 2014

No: TCP-F(5)-10/2013.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 28th day of January month, of the year, 2014 as the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh as per the specifications below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No. Name of Village Hadbast No. Area ( in Hectare) Population (2011 Census)
1. Nagar Panchayat Narkanda 76 49 901
2. Chhichar (DPF) 78 1212 Nil
3. Nehri (DPF) 43 129 (Partly) Nil
4. Konthdu 75 205 (Partly) 183
Total - 1595 1084

By order, Sd/- Secretary (TCP).

6373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION NO. TCP- F(5)-10/2013 DATED 28.01.2014 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th January, 2014

No: TCP- F(5)-10/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Narkanda Planning Area" which will comprise of the following Revenue Villages of Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh, as per specification below:-

SPECIFICATIONS

Sr. No. Name of Village Hadbast No. Area (in Hectare) Population (2011 Census)
1. Nagar Panchayat Narkanda 76 49 901
2. Chhichar (DPF) 78 1212 Nil
3. Nehri (DPF) 43 129 (Partly) Nil
4. Konthdu 75 205 (Partly) 183
Total - 1595 1084

North:- Starting from the outer boundary of Mohal Chhichar (DPF) Hadbast No.78 up to outer boundary of Mohal Nehri (DPF) Hadbast No. 43, following along outer boundary of Mohal Nehri touching the Narkanda-Rampur Road (NH-22). Then following 100 meter control on valley side in Mohal Nehri along Narkanda-Rampur road (NH 22) upto the outer boundary of Nager Panchayat Narkanda.

East:- Following Nager Panchayat Narkanda boundary upto Narkanda-Thanedar Road then following 100 meter control on both side of Narkanda Thanedhar road in Mohal Nehri (DPF) hadbast No. 43 and touching NAC boundary.

South:- Following the outer boundary of Nager Panchayat Narkanda upto Theog-Narkanda Road (NH-22) then following 100 meter control on valley side in Mohal Konthdu hadbast No. 75 along Narkanda-Theog road (NH-22).

West:- From Narkanda–Theog Road (NH-22) along outer boundary of Mohal Konthdu hadbast No. 75 upto outer boundary of Mohal Chhichhar (DPF) Hadbast No. 78 and following the outer boundary of Mohal Chhichhar in North.

By order, Sd/- Secretary (TCP).

6374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF GOVERNMENT NOTIFICATION No. TCP- F(5)-10/2013 DATED 28.01.2014 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th January, 2014

No. TCP-F(5)-10/2013 Whereas, "Narkanda Planning Area" has been constituted under sub-section (1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 vide Notification No. TCP-F(5)-10/2013 Dated 28.01.2014.

And whereas existing land use map of the said Planning Area has not yet been published as required under sub-section (1) of Section-15 of the aforesaid Act;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the "Narkanda Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (TCP).

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

शकुन्तला देवी बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री दिल बहादुर, निवासी ग्राम शीला पापू, मौजा शीला पापू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अंजली की जन्म तिथि 15-1-2000 है परन्तु ग्राम पंचायत पापू में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-2-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।6375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 आज दिनांक 18-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

शकुन्तला देवी बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री दिल बहादुर, निवासी ग्राम शीला पापू, मौजा शीला पापू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री धामली देवी की जन्म तिथि 12-7-1998 है परन्तु ग्राम पंचायत पापू में उक्त तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 24-2-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जगदीश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री विजय कुमार पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी मकोट, डाकघर पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकरण बारे।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी मकोट, डाकघर पतली कूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने पूनम देवी पुत्री श्री शिव राम, गांव कशसेरी, डाकघर बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से दिनांक 26-1-2012 को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है। विवाह नगर ग्राम पंचायत हलाण-11 के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। 6376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को नगर परिषद्‌ मनाली के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-2-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारे कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को एतराज न है तथा विवाह दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री सोम देव पुत्र श्री सुरजन, निवासी सियाल, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोम देव पुत्र श्री सुरजन, निवासी सियाल, डाकघर मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र नवीन कुमार का जन्म दिनांक 14-10-1989 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नसोगी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नवीन कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-2-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री Tsering Dorje s/o Late Shri Lakpa Tsering, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

6377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tsering Dorje s/o Late Shri Lakpa Tsering, निवासी वार्ड नं0 7, गोम्पा रोड, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Neha Tsering का जन्म दिनांक 11-1-1988 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Neha Tsering की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-2-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

पदमा छेरिंग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी तहसील निमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती मूनू देवी पत्नी स्व0 श्री पदम दास, निवासी व फाटी थाचवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश

. . वादी। 1. श्री हीरा लाल, 2. श्री हरी राम, 3. श्री जिया लाल पुत्रान श्री सवीर दास, गांव व फाटी थाचवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, 4. कुमारी सुषमा पुत्री श्री भगत राम गांव व फाटी थाचवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, 5. श्री प्रताप सिंह, 6. श्री कंवर सिंह, 7. श्री दिवान सिंह पुत्रान, 8. श्रीमती लीला, 9. श्रीमती सुनीता पुत्रियां श्री पदम दास, गांव व फाटी थाचवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, . . प्रतिवादीगण।

बनाम

श्री हीरा लाल पुत्र श्री सवीर दास, गांव व फाटी थाचवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू

उनवान मुकद्दमा :

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 123, हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत हुकमन तकसीम। इस अदालत में मूनू देवी पत्नी स्व0 श्री पदम दास, निवासी व फाटी थाचवा ने प्रार्थना-पत्र हुकमन तकसीम भूमि खाता खतौनी नम्बर 12/12 फाटी थाचवा गुजार कर निवेदन किया है कि उसका फ्रीकेन दोयम के साथ मुश्त्रका खाता होने से उसकी भूमि को तरक्की व फसल की आमदनी इत्यादि के सम्बन्ध में हमेशा मुतनाजा बना रहता है इसलिए उसकी भूमि मुश्त्रका खाता में से उसके खाता को हुकमन आदेश कर खाता पृथक कायम किया जावे।

इस अदालत द्वारा सभी पक्षों को बजरिया समन जारी कर तलब किया गया परन्तु श्री हीरा लाल पुत्र श्री सवीर दास पुत्र श्री उत्तम राम, फाटी थाचवा को समन की तामील सामान्य तरीका से नहीं हो पा रही है 6378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 फिर भी समन पंजीकृत द्वारा भेजा गया। उसमें भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वह काफी अरसा से इलाका में नहीं रहता है व लापता बताया गया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा श्री हीरा लाल कहीं भी जीवित हो तो वह दिनांक 23-2-2014 को वरवक्त 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर उक्त मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी व उक्त तारीख के बाद कोई दलील मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 31-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सूरज सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील निमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 3-2-2014 श्रीमती सरिता देवी पत्नी स्व0 श्री राजिन्द्र कुमार, निवासी गांव बनौण, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता . . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

श्रीमती सरिता देवी पत्नी स्व0 श्री राजिन्द्र कुमार, निवासी गांव बनौण, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिन के पति का वास्तविक नाम राजिन्द्र कुमार व पुत्र का रितिक शर्मा व पुत्री का प्रिती शर्मा है। जो प्रार्थी के ग्राम पंचायत के अभिलेख में भी दर्ज है। लेकिन राजस्व अभिलेख महाल बनौण में प्रार्थिन के पति का नाम राजू व पुत्र का नाम रितिक, पुत्री का नाम प्रिति दर्ज हुए हैं। जिसे सही दरुस्त करने के आदेश पारित किए जावे।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 2-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 27 तारीख मरजुआ : 7-10-2013 तारीख पेशी : 3-2-2014 श्री कान्ती राम पुत्र श्री परशोतम राम, निवासी तलकेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।6379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री कान्ती राम पुत्र श्री परशोतम राम, निवासी तलकेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम कान्ती राम उर्फ विजय कुमार है। जो ग्राम पंचायत के अभिलेख में भी दर्ज है। लेकिन राजस्व अभिलेख महाल तलकेहड़ में प्रार्थी का नाम विजय कुमार दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम कान्ती राम उर्फ विजय कुमार दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक .................. को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 29 तारीख मरजुआ : 7-10-2013 तारीख पेशी : 3-2-2014 श्रीमती मनसा देवी पुत्री श्री लखू, निवासी मन्झवाड़ी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थिन। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मनसा देवी पुत्री श्री लखू, निवासी मन्झवाड़ी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन की वास्तविक जन्म तिथि 9-6-1966 है, लेकिन प्रार्थिन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मसोली जन्म-मृत्यु के अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।6380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 29 तारीख मरजुआ : 7-10-2013 तारीख पेशी : 3-2-2014 श्री कपूर सिंह पुत्र श्री दयालू राम, निवासी ठारा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री कपूर सिंह पुत्र श्री दयालू राम, निवासी ठारा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम कपूर सिंह है। जो प्रार्थी के स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत अभिलेख में भी दर्ज है। लेकिन राजस्व अभिलेख महाल ठारा में प्रार्थी का नाम कपूर चन्द दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। जिसे दरुस्त करने के आदेश पारित किए जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 3/2013 तारीख मरजुआ : 18-2-2013 तारीख पेशी :10-2-2014 पुर्ण चन्द, उत्तम चन्द, गुलाब सिंह पुत्रगण श्री मनिया, निवासी रिजं, तहसील सदर, जिला मण्डी, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश

बनाम

नाग, गुड्‌डू पुत्रान व बिमला देवी, कमला, स्वारी देवी, कलासणु देवी पुत्रियां व राधा पत्नी स्व0 श्री जगत राम, निवासी दाण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र सेहत गिरदावरी कब्जा काश्त इश्तहार राजपत्र।

पुर्ण चन्द, उत्तम चन्द, गुलाब सिंह पुत्रगण श्री मनिया, निवासी रिजं, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि खाता खतौनी नं0 60/65, कित्ता 2, रकवा तादादी 1-6-12 बीघा, मुहाल रिजं/233 में नाग, गुड्‌डू पुत्र व बिमला देवी, कमला, स्वारी देवी, कलासणु देवी पुत्रियां व राधा पत्नी स्व0 श्री जगत राम का नाम मालिक व एहवाल दर्ज कागजात माल6381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 है। परन्तु प्रार्थीगण अरसा 25-30 सालों का कब्जा हैं। इसलिए प्रतिवादीगण नाग, गुड्‌डू पुत्रान व बिमला देवी, कमला, स्वारी देवी, कलासणु देवी पुत्रियां व राधा पत्नी स्व0 श्री जगत राम, निवासी दाण की तामील होना न पाई जाती है।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित सेहत गिरदावरी के बारा नाग, गुड्‌डू पुत्रान व बिमला देवी, कमला, स्वारी देवी, कलासणु देवी पुत्रियां व राधा पत्नी स्व0 श्री जगत राम, निवासी दाण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सेहत गिरदावरी महाल रिजं को किए जाने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 10-2-2014 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 8-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 29/2013

तारीख दायर : 7-5-2013 श्री बालमुकन्द पुत्र श्री हरि नन्द, निवासी गांव रांवी, डा0 सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्रीमती गंगा मणी पुत्री श्री मोती राम, निवासी गांव डवारच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 107/409 ता 410, कित्ता 4, रकवा तादादी 00-23-91 है0, वाका चक रांवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री बालमुकन्द पुत्र श्री हरि नन्द, निवासी गांव रांवी, डा0 सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 107/409 ता 410, कित्ता 4, रकवा तादादी 00-23-91 है0, वाका चक रांवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण इस अदालत को वराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्रीमती गंगा मणी की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त प्रतिवादी श्रीमती गंगा मणी की तामील असालतन न होने के कारण प्रकरण तकसीम लम्बित चले आ रहा है। अतः प्रतिवादी मोहर सिंह को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 21-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न 6382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे उपरोक्त वादी का कोई एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री रूप दास पुत्र श्री चुहड़़ू राम, निवासी गांव मझगांव, डाकघर व ग्राम पंचायत शाहधार, तहसील . . प्रार्थी। रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रूप दास पुत्र श्री चुहड़़ू राम, निवासी गांव मझगांव, डाकघर व ग्राम पंचायत शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र विशाल की जन्म तिथि मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र 6-9-1996 सही व दरुस्त है परन्तु ग्राम पंचायत शाहधार में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि 6-9-1995 दर्ज है जिसे प्रार्थी गलत बतलाता है। प्रार्थी अपने पुत्र की जन्म तिथि मुताबिक स्कूल प्रमाण-पत्र 6-9-1996 पंचायत अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख शाहधार में दरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-2-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 05/ Teh. Una/ M. Reg./2014.

श्री संजय कुमार पुत्र श्री प्रवीण लाल, जाति हरिजन, गांव व डा0 खड, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री संजय कुमार पुत्र श्री प्रवीण लाल, जाति हरिजन, गांव व डा0 खड, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 29-11-2011 को श्रीमती प्रवीण कुमार पुत्री श्री चमन लाल, गांव व डा0 गोबिन्दगढ़, तहसील व जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, खड, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, खड, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 9-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 06/ Teh. Una/ M. Reg./2014.

श्री आकाश खन्ना पुत्र श्री केवल कृष्ण खन्ना, जाति खत्री, मकान नं0 LIG-61B, रक्कड़ कालोनी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री आकाश खन्ना पुत्र श्री केवल कृष्ण खन्ना, जाति खत्री, मकान नं0 LIG-61B, रक्कड़ कालोनी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 8-11-2011 को श्रीमती पायल पुत्री श्री खेम चन्द, जाति खत्री, हरीपुरा बस्ती, संगरूर, तहसील व जिला संगरूर (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, जलग्रां-टब्बा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे 6384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 08/ Teh. Una/ M. Reg./2014.

श्री मनजिन्दर सिंह जीत सिंह, जाति जुलाहा, गांव व डा0 मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री मनजिन्दर सिंह जीत सिंह, जाति जुलाहा, गांव व डा0 मैहतपुर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 21-7-2013 को श्रीमती जसविन्द्र कौर पुत्री श्री भजन सिंह, जाति जुलाहा, मकान नं0 506, इन्द्रा नगर टाऊनशिप, नंगल-डैम, जिला रूपनगर (पंजाब) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, बसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में न करवा सका है।

अतः इस संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, बसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 20-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 08/ Teh. Una/ B & D/2014.

श्री केशव शर्मा पुत्र श्री रजिन्द्रपाल, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 अमोहकलां, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री केशव शर्मा पुत्र श्री रजिन्द्रपाल, जाति ब्राह्‌मण, गांव व डा0 अमोहकलां, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी बहन कु0 रीना की मृत्यु दिनांक 15-8-2011 को जिला हस्पताल, ऊना को इलाज के लिए ले जाते समय ऊना बस अड्‌डा के पास एम्बुलैंस में ही हुई थी लेकिन अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का इन्द्राज रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), ऊना में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 09/ Teh. Una/ B & D/2014.

श्री रणवीर सिंह जसवाल पुत्र श्री रूलिया राम, जाति राजपूत, गांव सलोह (घालूवाल), तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री रणवीर सिंह जसवाल पुत्र श्री रूलिया राम, जाति राजपूत, गांव सलोह (घालूवाल), तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र मनी जसवाल का जन्म दिनांक 28-7-1991 को गांव सलोह में हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसके जन्म का 6386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जनवरी, 2014/9 माघ, 1935 इन्द्राज रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), सलोह, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित के जन्म का रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु), सलोह में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 20-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-01-29.233_gazette_2014-1_29_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-01-29.233_gazette_2014-1_29_2014.