राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
Shimla, the 20th January, 2014
NOTIFICATION
No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1, of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Deputy Registrar(Accounts) and in his absence on leave or otherwise the Assistant Registrar (Accounts) and in the absence of both on leave or otherwise, the Section Officer (Accounts), High Court of Himachal Pradesh as Head of Office and Drawing and Disbursing Officer in respect of class-I, II, III and IV establishment of the High Court of Himachal Pradesh for all purpose and also the Controlling Officer for the purpose of Traveling Allowance etc. in respect of Class-II, III and IV employees of the High Court of Himachal Pradesh with immediate effect. 234-राजपत्र/2014-30-1-2014 (6387)6388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935 This supersedes the earlier notification of even number dated 23.8.2011.
By order, Sd/- Registrar General.
-------
हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला अधिसूचना
दिनांकः 10 जनवरी, 2014
संख्याः-एच0पी0ई0आर0सी0/सचिव/151.--हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, ताराीख 10 जनवरी, 2014 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, के अंक में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन) (सातवां सशोधन) विनियम, 2014 के हिन्दी पाठ को लोगों के सूचनार्थ निम्न रूप में सहर्ष प्रकाशित करता हैः--
विनियम
1. संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ.--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2014 है।
(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. विनियम 2 में संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन) विनियम, 2005 (जिन्हें एतद्पश्चात् ''उकत विनियम'' के रूप में सन्दर्भित किया गया है) के खण्ड (ग) तथा (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (गक) तथा (झक) क्रमशः जोड़े जायेंगे, नामतः--
''(गक) ''अन्तर्वर्ती आवेदन'' से ऐसी याचिका या कार्यवाही, जो पहले से आयोग में संस्थित है, अभिप्रेत है, परन्तु इसके अन्तर्गत पुनर्विलोकन आवेदन नहीं आता है;
(झक) ''पुनर्विलोकन आवेदन'' से अधिनियम की धारा 94(1) अथवा इन विनियमों के विनियम 63 के अधीन अथवा इस बारे में पश्चात्वर्ती अधिनियमिति के अधीन, दाखिल की गई याचिका आयोग के आदेश या निर्णय या अनुदेश के पुनर्विलोकन हेतु दाखिल की गई याचिका अभिप्रेत है;''। 3. विनियम 11 में संशोधन.--उक्त विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगाः--
''परन्तु यह कि जब आयोग स्वप्रेणा से कोई कार्यवाही आरम्भ करता है तो लोक प्रतिक्रिया जानने हेतु की जानेवाली सूचना में आयोग के प्रस्ताव को साफ-साफ दर्शाया जाएगा और उसे लोक सुझाव एवं आपत्तियां आमन्त्रित करने के लिए पब्लिक डोमेंन में भी डाला जाएगा।''
4. विनियम 22 में संशोधन.--उक्त विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (7) में आए शब्द ''संसूचित'' से पूर्व ''सात दिन के भीतर'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
5. विनियम 24-क तथा 24-ख का अन्तःस्थापन.--उक्त विनियमों के अध्याय-2 के अन्त में निम्नलिखित नए विनियम 24-क तथा 24-ख अन्तःस्थाप्ति किए जाएंगे, नामतः--
''24-क. याचिकाओं/अपीलों का रज़िस्टर.--(1) आयोग के आदेशों, निर्णयों तथा निदेशों के विरूद्ध.--6389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935 (i) उच्च न्यायालय;
(ii) विद्युत अपील अधिकरण; अथवा
(iii) भारत के उच्चतम न्यायालय;
के समक्ष दायर की गई याचिकाओं तथा अपीलों के बारं में रज़िस्टर प्ररूप सी. बी. 12-क (उपावन्ध-xक) में रखा जाएगा तथा उस में आयोग की न्यायिक शाखा द्वारा तत्काल आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज़ की जाएंगी।
(2) रज़िस्टर, प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में, अध्यक्ष को संवीक्षा हेतु पेश किया जाएगा। 24-ख.--उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/विद्युत अपील अधिकरण के आदेशों को आयोग के समक्ष रखना.--किसी याचिका अथवा अपील अथवा किसी अन्य कार्यवाही, जोकि आयोग के किसी आदेश, विनिश्चय अथवा निर्देश के विरूद्ध दायर की गई हो, में जब कभी भारत के उच्चतम न्यायालय या विद्युत अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अन्तरिम अथवा अन्तिम आदेश के प्राप्त होने पर अध्यक्ष/सदस्यों की जानकारी हेतु पेश किया जाएगा तथा मामले से सम्बन्धित नस्ति पर रखा जाएगा। उन निदेशों, जिनका अनुपालन अपेक्षित हो, को तुरन्त सचिव के ध्यान में लाया जाएगा तथा, यथास्थिति, भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा विद्युत अपील अधिकरण के निदेशों के शीघ्र अनुपालन हेतु पग उठाना सचिव का कर्त्तव्य होगा।''
6. विनियम 26 में संशोधन.--उक्त विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (3) में आए शब्द ''पक्षकारों द्वारा'' के पश्चात् शब्द ''तथा/अथवा तकनीकी/सामान्य साध्यता सम्बन्धी अध्ययन से लाभग्राहियाें द्वारा, प्राप्त लाभ के समानुपातन में'' जोड़े जाएंगे।
7. अनुसूची का संशोधन.--उक्त विनियमों की अनुसूची में,--
(अ) विद्यमान क्रम संख्या 1 को क्रम संख्या 1-क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा तथा पुनः संख्यांकित क्रम संख्या 1-क के पूर्व निम्न क्रम संख्या 1 अन्तःस्थापित की जाएगी; नामतः-- ''1. अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति 1 लाख रुपये अथवा ऐसी राशि जैसी देने हेतु आवेदन प्रोसेसिंग फीस सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 15 के सी.बी.आर. अधीन विहित की जाए।''
(आ) पुनः संख्यांकित क्रम संख्या 1-क में--
(क) मद (iii) के सामने संख्या तथा शब्द ''25 लाख प्रतिवर्ष'' के स्थान पर शब्द तथा संख्या ''100 मिलियन यूनिट्स या कम के लिए न्यूनतम 1 लाख रुपये जमा प्रत्येक अतिरिक्त 50 मिलियन यूनिट्स अथवा भागतः के लिए 50,000/- रुपये'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) मद (v) का लोप किया जाएगा; तथा
(ग) मद (vi) में खण्ड (ग) का लोप किया जाएगा।
(इ) क्रम संख्या 2 के स्थान पर निम्न क्रम संख्या 2 प्रतिस्थापित की जाएंगी :- टैरिफ़ अवधारण ''(क) जल विद्युत परियोजनाएं अधिनियम की की दशा में 15 लाख रुपये जमा (i) 25 मैगावाट से अधिक के जल विद्युत धारा 62, 64 और 20,000/- रुपये प्रत्येक अतिरिक्त उत्पादन केन्द्र की प्रारम्भिक पूंजीं लागत, 86(1) (ख), 1 मैगावाट अथवा भागतः के 6390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935 जिसमें टैरिफ़ भी आता है, के अवधारण सी.बी.आर.-12(5) लिए, परन्तु अधिकतम 25 लाख के लिए आवेदन पर रुपये
(ii) पूंजी लागत के अतिरिक्त पूंजीकरण (ii) उपरोक्त मद (1) के अन्तर्गत हेतु टैरिफ़ अवधारण हेतु प्रदत्त की गई फीस का 30%.
| ( ख) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतो से विद्युत ं उत्पादन परियोजनाएं- ऊर्जा की नवीकरणीय उत्पादन परियोजनाएं (जिन में सभी नवीकरणीय स्त्रोत भी हैं) के लिए परियोजना विशिष्ट संतुलित टैरिफ अवधारण हेतु (i) 100 किलोवाट से अधिक 2.00 मैगावाट तक (ii) 2.00 मैगावाट से अधिक 5.00 मैगावाट तक (iii) 5.00 मैगावाट से अधिक 25 मैगावाट तक | अधिनियम की धारा 62, 64, 86(1)(ख) -सी.बी.आर. 12(5) | (i) 2 लाख रुपये; (ii) 5 लाख रुपये; (iii) न्यूनतम 6 लाख रुपये जमा 5.00 मैगावाट से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1 मैगावाट अथवा भागतः के लिये 20,000/- रुपये |
(ई) क्रम संख्या 5 के स्थान पर निम्निलिखित क्रम संख्या 5, 5क, 5ख, 5ग तथा 5घ प्रतिस्थापित की जाएंगी :--
| ' '5 खुली पहुंच उपभोक्ता(ओं)/प्रयोक्ता(आें) के लिए प्रति सहायकी अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार अवधारण हेतु आवेदन फीस | अधिनियम की धारा 42 (2) | 3 लाख रुपये; |
| 5-क राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (ARR) अवधरण हेतु आवेदन फीस | 2 लाख रुपये । | |
| 5-ख अधिनियम की धारा 63 अधीन टैरिफ अंगीकार करने हेतु आवेदन फीस | अधिनियम की धारा 63 | (i) नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 5 लाख रुपये (संविदाकारी पक्षकारों द्वारा बराबर में दी जाएगी); (ii) परम्परागत ऊर्जा के लिए 10 लाख रुपये (संविदाकारी पक्षकारों द्वारा बराबर में दी जाएगी) |
| (5-ग) अधिनियम की धारा 39(2)(घ), 40 (ग) तथा 42 (2) के अधीन अविभेदकारी खुली पहुंच के प्रावधानों से सम्बन्धित विवादों, यदि ऐसे विवाद को राज्य भार प्रेषण केन्द्र/नॉडेल एजेंसी द्वारा सुलझाया न गया हो, के लिए आवेदन पर | अधिनियम की धारा 39 (2)(घ), 40(ग)तथा 42(2) | (i) विद्युत संयोजन (कनेक्टविटी) तथा दीर्घकालिक व मध्यम अवधि खुली पहुंच सम्बन्धित विषयों में- (क) 5 मैगावाट तक की फीस 20,000/- रुपये; (ख) 5 मैगावाट से अधिक की फीस 50,000/- रुपये; (ii) विद्युत संयोजन (कनेक्टविटी) तथा अल्पकालिक खुली पहुंच सम्बन्धित विषयों मे ं-- (क) 5 मैगावाट तक के लिए देय फीस 10,000/- रुपये; (ख) 5 मैगावाट से अधिक के लिए देय फीस 20,000/- रुपये । |
| 5-घ औसतन संगृहति क्रय लागत (ऐवरिज़ पूलड पर्चेज़ कास्ट) के अवधारण हेतु आवेदन फीस। | 2 लाख रुपये ।'' |
(उ) विद्यमान क्रम संख्या 7 के सामने के मद (क) की उप-मद (1) में आए संख्या व शब्द ''50,000/- रुपये'' के स्थान पर संख्या, शब्द तथा चिन्ह ''टैरिफ़ अवधारण हेतु प्रदत्त फीस का 10%'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(ऊ) क्रम संख्या 10 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या 10 प्रतिस्थापित की जाएगी :--
| ' '10. धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अनुज्ञाप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच अथवा अनुज्ञाप्तिधारियों के बीच के विवादों पर न्यायनिर्णयन हेतु आवेदनों पर | विद्युत अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) का खण्ड (च) | (i) नवीनकरणीय ऊर्जा सम्बन्धित याचिका पर- (क) 2 मैगावाट तक 10,000/- रुपये; (ख) 2 मैगावाट से अधिक और 5 मैगावाट तक 20,000/- रुपये; (ग) 5 मैगावाट से अधिक परन्तु 25 मैगावाट से अनधिक 50,000/- रुपये (ii) 25 मैगावाट से अधिक परम्परागत ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धित याचिका पर 2 लाख रुपये; (iii) अन्य मामले (जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है) 2 लाख रूपये।'' |
| (ऋ) क्रम संख्या 14 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या 14 प्रतिस्थापित की जाएगीः-- | ||
| ' '14. आयोग द्वारा विनिश्चित/न्यायनिर्णत किये जाने वाले दूसरे अन्य विविध स्वरूप के विवाधक जिनका अन्य कहीं उल्लेख नहीं है'' | (i) व्यैकित्क उपभोक्ता की दशा में 5000/- रुपये; (ii) व्यैकित्क उपभोक्ता से भिन्न उपभोक्ता की दशा में 20,000/- रुपये।'' |
8. उपाबन्ध x-क का अन्तः स्थापन.--उक्त विनियमों के उपाबन्ध-ग के पश्चात् निम्नलिखित उपाबन्ध- x-क अन्तःस्थापित किया जाएगाः-
उपाबन्ध X-क
प्ररूप-सी.बी.आर.-12-क
(विनियम 24-क सी.बी.आर. देखें)
| क्रम संख्या | उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्यांक | विद्युत अपील अधिकरण में दायर अपील संख्यांक | भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर अपील करने के विशेष इज़ाज़त/अपील संख्यांक | अपीलार्थी/प्रत्यर्थी का नाम | उच्च न्यायालय/ विद्युत अपील अधिकरण/भारत के उच्चतम न्यायालयों को रिकार्ड भेजने की तिथि | उच्च न्यायालय/विद्युत अपील अधिकरण/भारत के उच्चतम न्यायालय से रिकार्ड प्राप्त करने की तिथि | NaN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NaN |
| तिथि जिस पर याचिका/अपील रद्द की गई/ मन्जूर की गई हो | अन्तरिम निदेश, यदि कोई हो, (तिथि सहित) | याचिका/अपील पर अन्तिम ओदश (तिथि सहित) | अनुपालन हेतु विद्युत अपील अधिकरण द्वारा जारी निदेश, यदि कोई हो | अनुपालन हेतु उठाए गए पग | टिप्पणियां | NaN | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NaN |
आयोग के आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव।
-------
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 जनवरी, 2014
संख्या ई.एक्स.एन-एफ(1)-7/2012.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की अनुसूची-'क' में संशोधन करने की बाबत प्रारूप अधिसूचना को पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति(यों) से आक्षेप(पों)/सुझाव(वों) आमंत्रित करने के लिए इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 31-12-2013 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसे ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में तारीख 02-01-2014 को प्रकाशित किया गया था;
नियत अवधि के भीतर कुछ आक्षेप/सुझाव प्राप्त हुए थे, जिन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1-2-2014 से निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्ः-
उक्त अधिनियम की अनुसूची-'क' के भाग-1 के पश्चात् निम्नलिखित नया भाग-1(क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"भाग-1(क)
दो प्रतिशत की दर से कराधेय माल
| क्रम स्ांख्या | माल/विवरण |
| 1. | सेना/भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए, कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैन्ट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या यूनिट द्वारा चलाई कैन्टीनों के माध्यम से किए गए विक्रय।"। |
2. उक्त अधिनियम की अनुसूची-'क' के भाग-2 की क्रम संख्याः 8 पर विद्यमान प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।6393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935
[Authoritative English Text of this department Notification No. EXN-F(1)-7/2012, dated
29-01-2014 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 29th January, 2014
File No. EXN-F(1)-7/2012.—Whereas the draft notification regarding carrying out amendments in SCHEDULE 'A' to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), was notified in accordance with the provisions of Section 10 of the Act ibid for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, vide this Department's Notification of even number dated 31-12-2013 and published in the e-Gazette, Himachal Pradesh on 02-01-2014;
And whereas some objections/suggestions were received within the stipulated period which were duly considered and rejected.
Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under section 10 of the Act ibid is pleased to carry out the following amendments with effect from 01-02-2014, namely:—
1. After PART-I of SCHEDULE 'A' to the said Act, the following new PART-I(A)
shall be inserted, namely:-
"PART-I(A)
GOODS TAXABLE @ 2 percentum
| Sr. No. | Goods/description |
| 1. | Sales made by Canteen Store Department to military/exmilitary personnel directly or through unit run canteens.". |
2. The existing entry at Sr. No. 8 of PART-II of SCHEDULE 'A' to the said Act shall be deleted.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
_______
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 जनवरी, 2014
संख्याःरैव0बी.ए.(3)3/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का अधिनियम संख्यांक 8) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज़ रूल्ज़, 1975 का और संशोधन 6394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935 करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इन्हें पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 123 के अधीन यथा अपेक्षित, जनसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;
कोई हितबद्ध व्यक्ति जो प्रस्तावित संशोधनों की बाबत कोई आक्षेप (आक्षेपों)/सुझाव (सुझावों) देना चाहे, तो वह उसे/उन्हें इन नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्रधान सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को भेज सकेगा;
उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों)/सुझाव (सुझावों), यदि कोई है/हों, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा, अर्थात् :-
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफौर्मज (एथड अमेंडमेंट) रूल्ज, 2014 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. नियम 38-A का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफौर्मज रूल्ज़, 1975 के रूल 38-A के सब रूल (2) की क्लॉज (b) में अंकों और शब्दों "30 days" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा;
".However, in case of setting up of an industrial unit such application shall be considered and allowed or rejected within 15 days".
फार्म LR-XIV का संशोधन.--उक्त नियमाें से संलग्न फार्म LR–XIV के पार्ट-II में; विद्यमान मद संख्या (VI) को मद संख्या (V) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी;-
"(VI). Notwithstanding anything contained above, for setting up an industrial unit only the following documents need to be attached with the application form:—
(i) Latest copy of Jamabandi (ii) Tatima shajra. (iii) Affidavit of the transferor stating that after the proposed transfer of land for the proposed industrial unit, he/she will not become landless, and even if so he/she will not claim any benefit/land under any scheme prepared for the benefit of landless persons; and
(iv) Essentiality Certificate from the Industries Department indicating that the land proposed to be purchased is the minimum required for the proposed industrial unit."
आदेश द्वारा, (तरूण श्रीधर), प्रधान सचिव (राजस्व)।
--------
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 जनवरी, 2014
संख्याःरैव0बी.ए.(3)3/2013.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज़, 1975 के रूल 38-A के सब रूल (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का6395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935 प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या रैव0बी0ए0(3)-5/2000-I तारीख 23-12-2011 से संलग्न एनैक्सचर "B" के अन्त में निम्नलिखित नोट जोड़ती हैंः-
"Note: Documents at serial number 1 to 6 shall not be required in cases where land is proposed to be purchased for setting up of an industrial unit."
आदेश द्वारा, (तरूण श्रीधर), प्रधान सचिव (राजस्व)।
__________
[Authoritative English Text of this Department's Notification No.Rev.B.A. (3)-3/2013, dated
30-1-2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th January, 2014
No.Rev.B.A.(3)-3/2013.—In exercise of the powers conferred by section 122 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of 1974), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules,1975 as amended from time to time and the same are hereby published for the information of general public as required under section 123 of the Act ibid; Any interested person who has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the proposed amendments, may send the same to the Principal Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of these rules in the official Gazette (e-Gazette) Himachal Pradesh;
The objection(s) /suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be duly considered by the Government before finalising these rules, namely:—
DRAFT RULES
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (8th Amendment) Rules, 2013.
(2) They shall come into force from the date of publication in the official Gazette (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 38-A.—In clause (b) of sub-rule (2) of rule 38-A of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975, after figures and words "30 days" following shall be inserted;—
".However, in case of setting up of an industrial unit such application shall be considered and allowed or rejected within 15 days".
3. Amendment of the Form LR-XIV.—In Part-II of FORM LR-XIV appended to the said rules, the existing item No. (VI) shall be renumbered as (V) and thereafter following item shall be added;—
6396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935"(VI) Notwithstanding anything contained above, for setting up an industrial unit only the following documents need to be attached with the application form:—
(i) Latest copy of Jamabandi; (ii) Tatima shajra; (iii) Affidavit of the transferor stating that after the proposed transfer of land for the proposed industrial unit, he/she will not become landless, and even if so he/she will not claim any benefit/land under any scheme prepared for the benefit of landless persons; and
(iv) Essentiality Certificate from the Industries Department indicating that the land proposed to be purchased is the minimum required for the proposed industrial unit.".
By order, (TARUN SHRIDHAR), Principal Secretary (Revenue).
__________
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th January, 2014
No.Rev.B.A.(3)-3/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 38-A of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975, as amended from time to time, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add following note at the end of Annexure "B" annexed to Notification No.Rev.B.A.(3)-5/2000-I, dated 23-12-2011:—
"Note: Documents at serial number 1 to 6 shall not be required in cases where land is proposed to be purchased for setting up of an industrial unit."
By order, (TARUN SHRIDHAR), Principal Secretary (Revenue).
___________
CHANGE OF NAME
I, Ved Ram s/o Shri Jindu Ram, Village Buhar, P.O. Jaree, Tehsil and District Kullu (H.P.) declare that my earlier name is Ved Ram. I have changed my name as Raj Ovrai. Please note every one.
RAJ OVRAI
s/o Shri Jindu Ram,
Village Buhar, P.O. Jaree,
Tehsil and District Kullu (H.P.).
6397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Baldev s/o Shri Sita Ram, r/o House No. 309/1, Sikh Line, Krishna Nagar, Shimla, .. Applicant. Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Baldev s/o Shri Sita Ram, r/o House No. 309/1, Sikh Line, Krishna Nagar, Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his son namely Deepak whose date of birth is 6-11-1991 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court within one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and the case will be decided accordingly.
Given under my hand and the seal of the Court on this 24th day of January, 2014.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.
____________
In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.) Sub-Divisional Magistrate, Theog, District
Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Urmila w/o Shri Om Prakash, r/o Village Jatain, Tehsil Theog, District Shimla, . . Applicant. Himachal Pradesh
Versus
General Public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Smt. Urmila w/o Shri Om Prakash, r/o Village Jatain, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name of her daughter namely Jagruti date of birth is 16-8-2013 in the record of Gram Panchayat Deorighat, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.
Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 20-2-2014 failing which no objection will be entertained after expiry of date.
6398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 जनवरी, 2014/10 माघ, 1935Given under my hand and seal of the court on 20-1-2014.
Seal.
M. R. BHARDWAJ,
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.
___________
ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश नोटिस बनाम आम जनता।
इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दिल भाग सिंह, राज किशोर, चन्द्र कुमार पुत्रगण खीम चन्द, निवासी गांव शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आवेदन-पत्र गुजारा है कि स्व0 श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री विद्या सागर, निवासी गांव डैरा नजदीक बस अड्डा, मकान नं0 92, तहसील व जिला बिलासपुर, हाल निवासी गांव जारंग अलो सुरजीत निवास नजदीक गोनपा, डा0 मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने उनके पक्ष में अराजी खसरा नं0 409, 410, किता 2 तादादी 0-48-72 है0 व खसरा नं0 408 तादादी 0-24-90 है0 मौजा थेडा चिखरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का वसीयतनामा कर रखा है।
अतः किसी भी व्यक्ति को उक्त अराजी का इन्तकाल हस्व वसीयत तस्दीक करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक माह के अन्दर अर्थात् दिनांक 22-2-2014 तक अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। किसी प्रकार का उजर पेश न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है