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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 246, 15 February 2014

Published 15 February 2014

Gazette no.
246
Gazetteid
246/GAZETTE/2014-15/02/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-02-15.246_gazette_2014-2_15_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 फरवरी, 2014

स्ांख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-1/2013(सिरमौर).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृत्तों से गठित, जिला सिरमौर में एक नई उप-तहसील नारग सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

246-राजपत्र/2014-15-2-2014 (6651)6652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील नारग का सृजन करती हैं :-

उ प-तहसील का नाम उप-मण्डल का नाम तहसील का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए
1 2 3 4 5 6 7
नारग राजगढ़ पच्छाद सिरमौर नारग 1. नारग 2. दाड़ो देवरिया 3. द्राबली 4. वासनी 5. बनौना 6. कोटला पंजौला 7. शाड़िया 8. डिलमन 9. लाणा मच्छेर पच्छाद

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

_________

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GAB- (A)-1-1/2013(Sirmour) Dated 4-2-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th February, 2014

No. GAD-B-(A)-1-1/2013(Sirmour).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Narag in District Sirmour may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Narag in District Sirmour, Himachal Pradesh:—

6653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935
Name of the Sub- Tehsil Name of Sub Division Name of Tehsil District Headquarter Patwar Circles Included Name of Tehsil from where excluded
1 2 3 4 5 6 7
Narag Rajgarh Pachhad Sirmour Narag 1. Narag 2. Darho Devaria 3. Drabli 4. Vasni 5. Banauna 6. Kotla Panjaula 7. Sharhia 8. Dilman 9. Lana Machher Pachhad

By order, Sd/- Chief Secretary.

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सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 फरवरी, 2014

स्ांख्याः जीएडी-बी-(ए)1-1/2013(सिरमौर).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृत्तों से गठित, जिला सिरमौर में एक नई उप-तहसील पझौता सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील पझौता का सृजन करती हैं :-

उ प-तहसील का नाम उप-मण्डल का नाम तहसील का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए
1 2 3 4 5 6 7
पझौता राजगढ़ राजगढ़ सिरमौर नौहरी 1. माटल बखोग 2. देवठी मंझगांव 3. कोटला बांगी 4. सनौरा 5. जदोल टपरोली 6. सठार 7. हाब्बन राजगढ़
6654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GAB- (A)-1-1/2013(Sirmour) Dated 11-2-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th February, 2014

No. GAD-B-(A)-1-1/2013(Sirmour).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Pajhota in District Sirmour may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Pajhota in District Sirmour, Himachal Pradesh:—

N ame of the Sub- Tehsil Name of Sub- Division Name of Tehsil District Headquarter Patwar Circles Included Name of Tehsil from where excluded
1 2 3 4 5 6 7
Pajhota Rajgarh Rajgarh Sirmour Nohri 1. Matal Bakhog 2. Devthi Majhgaon 3. Kotla Bangi 4. Sanora 5. Jadol Taproli 6. Sathar 7. Habban Rajgarh

By order, Sd/- Chief Secretary.

6655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग-ख

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 2014

स्ांख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-2/2013(शिमला).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृतों से गठित, जिला शिमला में एक नई उप-तहसील कोटगढ़ सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील कोटगढ़ का सृजन करती हैं :-

उप-तहसील का नाम उप-मण्डल का नाम तहसील का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए
1 2 3 4 5 6 7
कोटगढ़ रामपुर कुमारसैन शिमला कोटगढ़ 1. मधावनी 2. नारकण्डा 3. जरोल 4. कोटगढ़ 5. जदूण 6. भुट्‌टी 7. शमाथला 8. किरटी कुमारसैन

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GAB-

(A)-1-2/2013 (Shimla) Dated 6th February, 2014 as required under clause (3) of Article 348 of the

Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Section-B

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th February, 2014

No. GAD-B-(A)-1-2/2013(Shimla).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Kotgarh in District Shimla may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.

6656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Kotgarh in District Shimla, Himachal Pradesh:—

Name of the Sub-Tehsil Name of Sub- Division Name of Tehsil District Headquarter Patwar Circles Included Name of Tehsil from where excluded
1 2 3 4 5 6 7
Kotgarh Rampur Kumarsain Shimla Kotgarh 1. Madhawani 2. Narkanda 3. Jarol 4. Kotgarh 5. Jadoon 6. Bhutti 7. Shamathala 8. Kirti Kumarsain

By order, Sd/- Chief Secretary.

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राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 11 फरवरी, 2014

संख्याः रैव0बी0एफ0(10)-112/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 5 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि मै0 पोलियन फूड पार्क लिमिटेड, कार्यालय 11 ईस्टर्न एन्कलेव, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 के द्वारा मेगा फूड पार्क स्थापित करने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार अर्जित की जा रही भूमि को, हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दी जाएगी।

भूमि का विवरण

महाल सिंगा उर्फ सूरकलां, तहसील हरोली, जिला ऊना

मुहाल, तहसील व जिला क्रमांक खसरा नं0 रकबा (वर्ग मीटर में)
मुहाल-सिंगा उर्फ सूरकलां, तहसील हरोली, जिला ऊना 1. 3542 4720
2. 3538 3229
3. 3368 453
4. 3544 5102
5. 3601 527
6. 3604 6378
7. 3369 634
8. 3370 563
9. 3606 2562
10. 3387 1815
11. 3390 2069
12. 3468 1979
13. 3616 10274
14. 3612 1034
15. 3613 1448
16. 3614 2552
17. 3532 1298
18. 3534 647
19. 3557 4060
20. 3522 668
21. 3559 4347
22. 3572 2055
23. 3605 3984
24. 3515 6130
25. 3556 4447
26. 3536 5080
27. 3535/1 300
28. 3554/1 1242
29. 3547 219
30. 3549 4224
31. 3550 12781
32. 3571 1289
33. 3535/3 130
34. 3610 7472
35. 3388 1851
36. 3531 664
37. 3608 4972
38. 3513 112
39. 3389 1340
40. 2836 662
41. 3577 7239
42. 3390/1 875
43. 3514 492
44. 3539 2181
45. 3543 7953
46. 3537 1505
47. 3545 3886
48. 3548 6414
49. 2834 2974
50. 2835 389
51. 2840 1044
52. 3600 2136
53. 3617 882
54. 3618 3161
55. 3578 3143
56. 3580 5210
57. 3533 3196
58. 3546 1559
59. 3570 3595
60. 3558 5516
61. 3560 2538
62. 3526 2250
63. 3520 823
64. 3521 810
65. 3524 556
66. 3526/1 703
67. 3575 1850
68. 3581 4362
69. 3583 5924
70. 3585 961
71. 3569 1757
72. 3540 5419
कुल रकबा तादादी 206616
6657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 6658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

आदेश द्वारा, तरुण श्रीधर, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Rev.B.F.(10)-112/2013, dated 11-2-2014 as required clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th February, 2014

No. Rev. B.F.(10)-112/2013.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 5 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding Act 1972, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify that the land as described below to be acquired by M/S Poliyan Food Park Ltd.

6659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

located in Muhal Singa Urf Surkalan, Tehsil Haroli, District Una for the setting up of Mega Food Park shall be exempted from the operation of the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holding Act, 1972.

DESCRIPTION OF LAND

Name of Muhal, Tehsil and Distt. Sr. No. Khasra No. Area (in sq. mts.)
Muhal Singa urf Surkalan, Tehsil Haroli, Distt. Una 1. 3542 4720
2. 3538 3229
3. 3368 453
4. 3544 5102
5. 3601 527
6. 3604 6378
7. 3369 634
8. 3370 563
9. 3606 2562
10. 3387 1815
11. 3390 2069
12. 3468 1979
13. 3616 10274
14. 3612 1034
15. 3613 1448
16. 3614 2552
17. 3532 1298
18. 3534 647
19. 3557 4060
20. 3522 668
21. 3559 4347
22. 3572 2055
23. 3605 3984
24. 3515 6130
25. 3556 4447
26. 3536 5080
27. 3535/1 300
28. 3554/1 1242
29. 3547 219
30. 3549 4224
31. 3550 12781
32. 3571 1289
33. 3535/3 130
34. 3610 7472
35. 3388 1851
36. 3531 664
37. 3608 4972
38. 3513 112
39. 3389 1340
40. 2836 662
41. 3577 7239
42. 3390/1 875
43. 3514 492
44. 3539 2181
45. 3543 7953
46. 3537 1505
47. 3545 3886
48. 3548 6414
49. 2834 2974
50. 2835 389
51. 2840 1044
52. 3600 2136
53. 3617 882
54. 3618 3161
55. 3578 3143
56. 3580 5210
57. 3533 3196
58. 3546 1559
59. 3570 3595
60. 3558 5516
61. 3560 2538
62. 3526 2250
63. 3520 823
64. 3521 810
65. 3524 556
66. 3526/1 703
67. 3575 1850
68. 3581 4362
69. 3583 5924
70. 3585 961
71. 3569 1757
72. 3540 5419
Total 206616
6660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

By order, TARUN SHRIDHAR, Pr. Secretary-cum-F.C.(Revenue).

6661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 13 फरवरी, 2014

संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-11/2014.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 3) जो आज दिनांक 13 फरवरी, 2014 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

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हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 2 का संशोधन।

3. धारा 6-ख का प्रतिस्थापन।

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2014 का विधेयक संख्यांक 3 हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अधिनियम, 2014 है।

2. धारा 2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979, (1979 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (छछ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- 6662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 ''(छछ) "प्राप्ति" से होटल में उपलब्ध करवाई गई किसी विलास-वस्तु के लिए स्वत्वधारी द्वारा प्राप्त की गई तथा प्राप्य धनीय प्रतिफल की रकम अभिप्रेत है;।"

3. धारा 6-ख का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 6-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''6-ख. प्रशमनस्वरूप एकमुश्त विलास वस्तु कर.--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी स्वत्वधारी, प्रशमनस्वरूप एकमुश्त विलास-वस्तु कर, जैसा आयुक्त या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, लोकहित में, होटल में उपलब्ध करवाई गई विलास-वस्तु के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा नियत दरों और प्रभारों पर आधारित सरलीकृत सूत्र के आधार पर अवधारित करे, का संदाय ऐसी शर्तों के अध्यधीन, ऐसी रीति में और ऐसे अन्तरालों पर करने के लिए दायी होगा, जैसे विहित किए जाएं और तदुपरि ऐसे प्रशमन के प्रवृत्त रहने के दौरान इस अधिनियम के उपबन्ध तथा ऐसे स्वत्वधारी द्वारा विवरिणयों को दाखिल करने और लेखों के रख-रखाव से सम्बन्धित तद्‌धीन बनाए गए नियम उसे लागू नहीं होंगे।''।

--------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कर च्यवन को रोकने और राजस्व वृद्धि को सुनिश्चित करने के आशय से ''प्राप्ति'' की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया गया था ताकि होटल में उपलब्ध करवाई गई विलास-वस्तु के लिए सरकार द्वारा नियत या स्वत्वधारी द्वारा प्राप्त प्रभारों की रकम, जो भी उच्चतर हो, पर कर उद्‌गृहीत किया जा सके। पणधारियों (स्टेकहोल्डरज) के साथ विस्तृत चर्चा के पश्चात्‌ यह प्रस्तावित किया गया है कि ''प्राप्ति'' की परिभाषा को उस रूप में ही रखा जाए जैसी यह मूल अधिनियम के उपरोक्त वर्णित संशोधन से पूर्व थी। तथापि कर च्यवन को रोकने और राजस्व वृद्धि को सुनिश्चित करने के आशय से, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 के अधीन विलास-वस्तु कर के संदाय के लिए अनिवार्य एकमुश्त स्कीम को लागू करने के लिए अधिनियम में सामथ्र्यकारी उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है । इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6-ख को तद्‌नुसार प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रकाश चौधरी) प्रभारी मन्त्री। शिमलाः तारीख ......................., 2014

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वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों को अधिनियमित किए जाने पर, कर के संग्रहण में कुछ कमी हो सकती है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इससे कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को एकमुश्त विलास-वस्तु कर की गणना करने के प्रयोजन के लिए सरलीकृत सूत्र और स्वत्वधारियों द्वारा ऐसे एकमुश्त विलास-वस्तु कर के संदाय के लिए शर्तों, रीतियाें और अन्तरालों का उपबन्ध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है ।6663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन. एफ.(6)-1/2004 लूज-I)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2014 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्‌, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING

HOUSES) AMENDMENT BILL, 2014

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.

2. Amendment of section 2.

3. Substitution of section 6-B.

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Bill No. 3 of 2014 THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2014

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses)

Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2014.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, (15 of 1979) (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (gg), the following clause shall be substituted, namely:—

"(gg) "receipt" means the amount of monetary consideration received or receivable by a proprietor for any luxury provided in a hotel;".

6664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

3. Substitution of section 6-B.—For section 6-B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"6-B. Lump-sum luxury tax by way of composition.—Notwithstanding anything contained in this Act, the proprietor shall be liable to pay luxury tax in lump-sum by way of composition, as the Commissioner or the officer authorized by him in this behalf may determine, in public interest, on the basis of a simplified formula based on rates and charges fixed by the prescribed authority for the luxury provided in a hotel and subject to such conditions, in such manner and to be paid at such intervals as may be prescribed, and thereupon, during the period such composition remains in force, the provisions of this Act and the rules made thereunder relating to the filing of returns and the maintenance of accounts by such proprietor shall not apply to him.".

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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to prevent leakage of tax and ensure revenue growth, the definition of "receipt" was re-defined so that tax could be levied on the amount of charges fixed by the Government or received by the proprietor whichever is higher for the luxury provided in a hotel. After having detailed discussions with the stakeholders, it is proposed that the definition of "receipt" may remain same as it was before the above mentioned amendment of the principal Act. However, in order to prevent leakage of tax and ensure revenue growth, it was felt necessary to make enabling provision in the Act to introduce a lump-sum scheme compulsory for payment of luxury tax under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979. As such, it has been decided to substitute section 6-B of the Act ibid accordingly.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY) (Minister-in-charge).

SHIMLA: The , 2014.

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FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted may result some reduction in tax collection which cannot be quantified. The provisions of the Bill when enacted will be enforced by the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause (3) of the Bill seeks to empower the State Government to make rules providing for a simplified formula for the purpose of calculation of lump-sum luxury tax and conditions, manners and intervals for the payment of such lump-sum luxury tax by the proprietors. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

6665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA (File No.EXN-F(6)-1/2004-Loose-I)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Bill, 2014, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

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कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 10 फरवरी, 2014

संख्याः पर(एपी-बी) ए(3)-2/2014.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 2-6/71 (नियुक्ति-II) तारीख 20-09-1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21-09-1973 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्राम कंसलटेशन) रेगुलेशनज़, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्राम कंसलटेशन) (टवेंटी सेवंथ अमेंडमेंट) रेगुलेशनज़, 2014 है।

(ii) ये रेगुलेशनज राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. शैडयूल का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्राम कंसलटेशन) रेगुलेशनज़, 1973 से संलग्न शैडयूल की विद्यमान मद संख्या 8 (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"8(i) Process of selection and recommendations for making recruitment to all Class-III posts except the posts of Post Graduate Teachers (School cadre, all subjects), Excise & Taxation Inspectors, Cooperative Inspectors, Food & Civil Supplies Inspectors, Police Inspectors, Election Kanungo, Extension Officers (Industries) and Inspectors (Weight & Measures).".

आदेश द्वारा, पी. मित्रा, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP.B)A(3)-2/2014 dated 10-02-2014 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP.II)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 10th

February, 2014

No. Per (AP.B)A(3)-7/2003.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973 notified vide Notification No.2-6/71(Apptt.II)6666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 dated 20-09-1973 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), dated 21-09-73, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These regulations may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) (27th Amendment) Regulations, 2014.

(ii) These regulations shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of SCHEDULE.—In SCHEDULE attached to the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973, for the existing item No. 8 (i), the following shall be substituted, namely:—

"8(i) Process of selection and recommendations for making recruitment to all Class-III posts, except the posts of Post Graduate Teachers (School cadre, all subjects), Excise & Taxation Inspectors, Cooperative Inspectors, Food & Civil Supplies Inspectors, Police Inspectors, Election Kanungo, Extension Officers (Industries) and Inspectors (Weight & Measures)."

By order, P. MITRA, Chief Secretary.

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कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 10 फरवरी, 2014

संख्याः पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः पर (एपी-बी) डी (3)-4/2001, तारीख 28-01-2004 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम, 2004 का और संशोधन करती हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेें प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम, 2004 के नियम 4 के उप-नियम 4.1 के विद्यमान खण्ड (xi) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (xii) जोड़ा जाएगा, अर्थातः--

''(xii) स्नातकोत्तर अध्यापक (स्कूल काडर-समस्त विषय) आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, निर्वाचन कानूनगो, विस्तार अधिकारी (उद्योग) तथा निरीक्षक (माप-तोल)। '' ।

आदेश द्वारा, पी. मित्रा मुख्य सचिव।6667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 [Authoritative English text of this department Notification No. Per(AP.B) B(1)-1/98-Part dated 10-02-2014 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

PERSONNEL DEPARTMENT (APPOINTMENT-II)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 10th

February, 2014

No. Per(AP.B)B(1)-1/98-III.—In exercise of the powers conferred by Article 162 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased further to make the following amendment in the notification regarding constitution of the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board issued vide Notification No. Per (AP.B)B(1)-1/98, dated 06-10-1998, namely:—

Amendment of Para 2.—In the said notification, after the existing item No. (xi) of sub para (1) of Para 2, the following item No. (xii) shall be inserted, namely:—

"(xii) Post Graduate Teachers (School cadre-all subjects), Excise & Taxation Inspectors, Cooperative Inspectors, Food & Civil Supplies Inspectors, Police Inspectors, Election Kanungo, Extension Officers (Industries) and Inspectors (Weight & Measures)."

By order, P. MITRA, Chief Secretary.

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कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 10 फरवरी, 2014

संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-III.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित, अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98 तारीख 6-10-1998 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के गठन की बाबत अधिसूचना में निम्नलिखित का और संशोधन करती हैं, अर्थात्‌ः--

पैरा-2 का संशोधन.--उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के उप-पैरा (1) की विद्यमान मद संख्या (xi) के पश्चात्‌ निम्नलिखित मद संख्या (xii) अन्तः स्थापित की जाएगीं, अर्थातः--

''(xii) स्नातकोत्तर अध्यापक (स्कूल काडर-समस्त विषय) आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, निर्वाचन कानूनगो, विस्तार अधिकारी (उद्योग) तथा निरीक्षक (माप-तोल)।''

आदेश द्वारा, पी. मित्रा, मुख्य सचिव।6668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 [Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP.B)D(3)-4/2001 dated 10-02-2014 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP.II)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, 10th

February, 2014

No. Per (AP.B)D(3)-4/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (Rules of Business & Procedure) Rules, 2004 issued vide Notification No. Per(AP.B)D(3)-4/2001 dated 28-01-2004, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (Rules of Business & Procedure) (First Amendment) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 4.—In sub rule 4.1 of rule 4 of the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (Rules of Business and Procedure) Rules, 2004, after the existing clause (xi), the following clause (xii) shall be added, namely:—

"(xii) Post Graduate Teachers (School cadre, all subjects), Excise & Taxation Inspectors, Cooperative Inspectors, Food & Civil Supplies Inspectors, Police Inspectors, Election Kanungo, Extension Officers (Industries) and Inspectors (Weight & Measures)".

By order, P. Mitra, Chief Secretary.

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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT SHIMLA-4

NOTIFICATION

Shimla, the 13th February, 2014

No.VS/Estt/6/62/81-II Shimla-4.—After accepting the recommendations of the Departmental Promotion Committee and in supersession of office order No. VS/Estt./Asso.PS/6- 214/03 dated 13th April, 2012, Shri Sunder Singh Verma, Editor of Debates is hereby promoted as Joint Secretary in the pay scale of Rs. 15600- 39100+8400GP+2500 (Sectt. Pay) on regular basis with immediate effect.

Shri Sunder Singh Verma, Joint Secretary will be on probation for a period of two years from the date of issue of this notification.

6669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

He will be entitled to exercise option for pay fixation under the saving clause as per clarification contained in letter No. Fin.(PR)B(7)-1/2009 dated 19-9-2012 within a period of one month.

By order, Sd/- Speaker, H.P. Vidhan Sabha.

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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT SHIMLA-4

NOTIFICATION

Shimla-4, the 13th February, 2014

No.VS/Estt/6/62/81-II.—After accepting the recommendations of the Departmental Promotion Committee and in supersession of notification No. VS/Estt./6-62/81-II dated 28th May, 2012, Shri Ramesh Chand, Spl. Pvt. Secretary is hereby reverted to the post of Sr. Pvt. Secretary in the pay scale of Rs.15600-39100+6600GP+2500 (Sectt. Pay) with immediate effect.

By order, Sd/- Speaker, H.P. Vidhan Sabha.

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री नरेश कुमार पुत्र श्री दास लाल, निवासी मकान नं0 386/11, मौहल्ला बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री दास लाल, निवासी मकान नं0 386/11, मौहल्ला बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रीचा चरनलिया, जिसकी जन्म तिथि 16-10-1990 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर रीचा चरनलिया का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती महिमा देवी पुत्री श्री गुलाब सिंह, पत्नी श्री बलबीर सिंह, निवासी चबाहां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती महिमा देवी पुत्री श्री गुलाब सिंह, पत्नी श्री बलबीर सिंह, निवासी चबाहां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं (महिमा देवी) जिसकी जन्म तिथि 1-1-1972 है, का नाम ग्राम पंचायत नावनी, तहसील नाहन, जिल सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर महिमा देवी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री नाजर अली पुत्र श्री वली दीन, निवासी ग्राम भेडों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नाजर अली पुत्र श्री वली दीन, निवासी ग्राम भेडों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके चचेरे भाई नसीम पुत्र स्व0 श्री रहीमूदीन जिसकी जन्म तिथि 27-5-1996 है, का नाम ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर नसीम का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री नाजर अली पुत्र श्री वली दीन, निवासी ग्राम भेडों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नाजर अली पुत्र श्री वली दीन, निवासी ग्राम भेडों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी चचेरी बहन गुलिश्ंता पुत्री स्व0 श्री रहीमूदीन जिसकी जन्म तिथि 12-5-1990 है, का नाम ग्राम पंचायत मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर गुलिश्ंता का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री काका राम, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री काका राम, निवासी ग्राम बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री भूमिका जिसकी जन्म तिथि 14-7-2011 है, का नाम ग्राम पंचायत सैन की सेर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर भूमिका का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती धनवन्ती पत्नी श्री इन्द्र सिंह, निवासी मकान नं0 110/3, मौहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती धनवन्ती पत्नी श्री इन्द्र सिंह, निवासी मकान नं0 110/3, मौहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री इन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 13-5-2009 को हो गई थी, का इन्द्राज नगर पालिका परिषद्‌, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मुकेश कुमार की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनिता देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी मौहल्ला चीडांवाली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुनिता देवी पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी मौहल्ला चीडांवाली नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री सोनिया जिसकी जन्म तिथि 13-9-1989 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिपरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर सोनिया की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री विजय कुमार पुत्र श्री बुद्ध राम, निवासी मकान नं0 933/3, मौहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विजय कुमार पुत्र श्री बुद्ध राम, निवासी मकान नं0 933/3, मौहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री पूनम कुमारी जिसकी जन्म तिथि 15-8-1993 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर पूनम कुमारी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अनूप कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी मकान नं0 988/5, मौहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अनूप कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी मकान नं0 988/5, मौहल्ला अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अंकुश कंवर, जिसकी जन्म तिथि 12-12-1994 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अंकुश कंवर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री शमशेर अली पुत्र श्री लियाकत अली, निवासी ग्राम जोगीबन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शमशेर अली पुत्र श्री लियाकत अली, निवासी ग्राम जोगीबन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री आयशा जिसकी जन्म तिथि 9-3-2011 है, का नाम ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री आयशा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री शमशेर अली पुत्र श्री लियाकत अली, निवासी ग्राम जोगीबन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शमशेर अली पुत्र श्री लियाकत अली, निवासी ग्राम जोगीबन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री दिलशाना जिसकी जन्म तिथि 26-5-2003 है, का नाम ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री दिलशाना की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935 ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री परविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, निवासी मकान नं0 28, वार्ड नं0 3 पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री परविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, निवासी मकान नं0 28, वार्ड नं0 3 पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अनीता पुत्री श्री लेख राज, नि0 वार्ड नं0 8, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 9-12-2011 को हुई है जिसे प्रार्थी गलती से पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-2-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर अपने उज्जरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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CORRECTION OF NAME

I, Gobinda Bahadur Thapa s/o Chhab Bahadur Thapa, r/o Thapa Niwas, CHD-228, Upper Naya Nagar, Dharampur Road, Subathu, Tehsil & District Solan (H. P.) declares that my name in the matriculation Certificate of my son CBSE Roll No. 2237939 named Mahesh Sapkota has wrongly been entered as Govind Bahadur Thapa whereas my correct name is Gobinda Bahadur Thapa. All concerned may note please.

GOBINDA BAHADUR THAPA s/o Chhab Bahadur Thapa, r/o Thapa Niwas, CHD-228, Upper Naya Nagar, Dharampur Road, Subathu, Tehsil & District Solan (H. P.).

6676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2014/26 माघ, 1935

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 February 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-02-15.246_gazette_2014-2_15_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-02-15.246_gazette_2014-2_15_2014.