राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 9 सितम्बर, 2013
संख्याःरैव-ए(ए)3-1/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः रैव-ए(ए)3-1/2007 तारीख 10 अगस्त, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग, पटवारी (मोहाल), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग, पटवारी (मोहाल), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम 2013 है।
247-राजपत्र/2014-17-2-2014 (6677)6678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उपाबन्ध-'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग, पटवारी (मोहाल), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया है) से संलग्न उपाबन्ध 'क' में;
(क) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
''(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः-
(i) पे बैण्ड 5910-20200 रुपए जमा 1900/- रुपए ग्रेड पे। (ii) पे बैण्ड 10300-34800 रुपए जमा 3200/- रुपए ग्रेड पे (यह पे बैण्ड और ग्रेड पे दो वर्ष की नियमित सेवाकाल के पश्चात् दिया जाएगा)।
(II) स्ांविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ :-
स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7810/- रुपए प्रतिमास।'';
(ख) नियम 15 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः- ''(1) पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयन, हिमाचल प्रदेश में नियोजनालयों द्वारा प्रायोजित किए गए अभ्यर्थियों में से तथा रिक्तियों को गिरिराज पत्रिका के साथ-साथ दो अग्रणी समाचार पत्रों व आकाशवाणी शिमला के माध्यम से विज्ञापित करके और सम्बद्ध उपायुक्त के कार्यालय के सूचना पट्ट में प्रदर्शित करके सीधे तौर पर मंगवाए गए आवेदनों में से, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि वित्तायुक्त (राजस्व) द्वारा विहित किया जाएगा।'';
(ग) नियम 15-क स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
''15-क इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना :
(क) इस पॉलिसी के अधीन राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश में पटवारी (मोहाल) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना :
सम्बद्ध उपायुक्त रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा तथा उन विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।
(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां :
संविदा के आधार पर नियुक्त पटवारी (मोहाल) को 7810/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से आगे बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 234/- रुपए की रकम (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।6679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :
सम्बद्ध उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होंगे।
(IV) चयन प्रक्रिया :
चयन प्रक्रिया पूर्वोक्त नियमों के स्तम्भ-15 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :
जैसी सम्बद्ध उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार :
अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें :
(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 234/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश (नियुक्त महिला के मामले में) और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश, एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसे नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।6680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पैंषन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
3. उपाबन्ध-'ख' का संशोधन.--उक्त नियमोें से संलग्न उपाबन्ध-ख के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
--------
''उपाबन्ध-''ख'' पटवारी (मोहाल) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सम्बद्ध उपायुक्त के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमती.................................................पुत्र/पुत्री श्री.............................निवासी........................
संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, उपायुक्त,....................हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..............को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पटवारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार पटवारी (मोहाल) के रूप मे...............से प्रारम्भ होने और..................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना/नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि उस वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार को 7810/- रुपए की संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पुर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नही पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश (नियुक्त महिला के मामले में) और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश, एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।6681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त पटवारी (मोहाल) कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा। 6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्श का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम में उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में :
1. ................................. ..................................
..................................
(नाम व पूरा पता)
2. ..................................
..................................
..................................
(नाम व पूरा पता)
प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षियों की उपस्थिति में :
1. .................................. .................................. .................................. (नाम व पूरा पता) 2. .................................. .................................. .................................. (नाम व पूरा पता)''
द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।6682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 [AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. REV-A(A)3-1/2012 DATED 9-9-2013 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 9th September, 2013
No. Rev-A-(A)3-1/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Revenue Department Patwari (Mohal), Class-III (Non-Gazettted), Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide Notification No.Rev-A(A)3-1/2007 dated 10th August, 2009, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Revenue Department Patwari (Mohal), Class-III (Non-Gazettted), Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2013.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-'A'.—In Annexure-'A' appended to the Himachal Pradesh Revenue Department Patwari (Mohal), Class-III (Non-Gazettted), Recruitment and Promotion Rules, 2009 (hereinafter referred to as the 'said rules');
(a) for rule-4, the following shall be substituted, namely:
"(I) Pay Scale of regular incumbents:—
(i) Pay Band: Rs. 5910-20200 + Rs. 1900 Grade Pay. (ii) Pay Band: Rs. 10300-34800 + Rs. 3200 Grade Pay (This Pay Band and Grade pay will be given after two years of regular service).
(II) Emoluments for Contract Employees:
Rs. 7,810/- as per details given in Column 15-A";
(b) for the sub-rule (1) of rule 15, the following shall be substituted, namely:
"(1) Selection for Patwari training from amongst the candidates sponsored by the Employment Exchanges in H.P. and the applications called directly by advertising the vacancies in Giriraj as well as two leading newspaper, All India Radio Shimla and displaying on the office Notice Board of the respective Deputy Commissioners, shall be made on the basis of written test, the standards/syllabus etc. of which shall be prescribed by the Financial Commissioner (Revenue).";
(c) for rule 15-A, the following shall be substituted, namely:
"15-A Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT :
(a) Under this policy, the Patwari (Mohal) in Department of Revenue will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extended on year-to-year basis:
6683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB:
The concerned Deputy Commissioner, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite application from candidate having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :
The Patwari (Mohal) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade pay). An amount of Rs. 234/- (3% of the minimum pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:
The concerned Deputy Commissioners, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:
The selection process will be followed as per procedure laid down in Column 15 of rules ibid.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:
As may be constituted by the concerned Deputy Commissioner, Himachal Pradesh, from time to time.
(VI) AGREEMENT:
After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure- B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:
(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 7810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 234/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) per annum for further extended year(s) and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave(in case of female appointee) and 10 day's Medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
6684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935Provided that the un-availed Casual leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of postings will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate shall submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.".
3. Amendment of Annexure-'B'.—For Annexure-'B' appended to said rules, the
following shall be substituted, namely:
_________
"Annexure-B
Form of Contract/Agreement to be executed between the Patwari (Mohal) and the
Government of Himachal Pradesh through concerned Deputy Commissioner
This agreement is made on this……..…day of……………in the Year……………between Sh./Smt............................... S/o/D/o Shri……….…R/o……………..Contract appointee (here-in- after called the FIRST PARTY) AND The Governor of Himachal Pradesh through Deputy Commissioner,……………., Himachal Pradesh (here-inafter called the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Patwari on contract basis on the following terms and conditions:-
1. The FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Patwari for a period of one year commencing on day of …………and ending on the day of …………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………and information notice shall not be necessary:
Provided that for extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
6685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 19352. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 7810/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Patwari (Mohal) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave (in case of female appointee) and 10 day's Medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Patwari:
Provided that the un-availed Casual leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Patwari (Mohal) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate shall submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract Appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. …………………………………... …………………………………… …………………………………… (Name and full address)
2. …………………………………..
…………………………………… …………………………………… (Name and full address)
(Signature of the FIRST PARTY)6686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ………………………………….... …………………………………… …………………………………… (Name and Full address)
2. …………………………………... ………………………………..… ………………………………….. (Name and Full address)."
(Signature of SECOND PARTY)
By order, Sd/- Principal Secretary-cum-F.C. (Revenue).
_________
ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव सूजा, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी गांव सूजा, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र आदित्य सिप्पी का जन्म दिनांक 5-1-2012 को महाल सूजा में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-3-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 5-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 20-3-2014.
श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री हरी सिंह पुत्र श्री जंगलू राम, निवासी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला . . आवेदक। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश6687 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में रौणू के बजाए हरी सिंह दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री हरी सिंह पुत्र श्री जंगलू राम, निवासी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल बैजनाथ में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम रौणू दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने हरी सिंह दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-3-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 1-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 20-3-2014.
श्री रोशन लाल उपनाम ठाला राम पुत्र श्री सरधा, निवासी नौरी झिकली घरनोट कोठी, बैजनाथ, . . आवेदक। तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में ठाला राम के बजाए रोशन लाल उपनाम ठाला राम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री रोशन लाल उपनाम ठाला राम पुत्र श्री सरधा, निवासी नौरी झिकली घरनोट कोठी, निवासी बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल नौरी झिकली में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम ठाला राम दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने रोशन लाल उपनाम ठाला राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-2-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 16-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 21-2-2014.
गुड्डी देवी बनाम बलदेव राज आदि। निवासीयान महाल बैजनाथ, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। गुड्डी देवी सायला ने अदालत हजा में बराय (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 18, खतौनी नं0 31,32, खसरा नम्बरान 2375/1809, 1785, कित्ता 2, रकबा तादादी 0-41-20 है0 महाल बैजनाथ, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक हैं। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण हरी चन्द पुत्र श्री परमा व कमलेश कुमार पुत्र श्री रूप लाल, महाल बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 21-2-2014 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 1-2-2014 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 20-2-2014.
श्री ववली कुमार पुत्र स्व0 श्री भूमि चन्द, निवासी बाग, डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला . . आवेदक। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में देश राज पुत्र श्री विशनू के बजाए ववली कुमार पुत्र स्व0 श्री भूमि चन्द दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री ववली कुमार पुत्र स्व0 श्री भूमि चन्द, निवासी बाग, डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल बाग में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका व उसके पिता का नाम देश राज पुत्र श्री विशनू दर्ज है जोकि गलत है। अतः उसने ववली कुमार पुत्र भूमि चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-2-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।6689 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 आज दिनांक 17-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
क्रम संख्या : 37/Teh./05, 38/Teh./05. तारीख पेशी : 21-3-2014.
होशियार सिंह बनाम श्रीमती —ष्णा देवी। निवासीयान महाल सुकराना, मौजा सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
होशियार सिंह ने अदालत हजा में बराये (दरुस्ती) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 30 मिन, 31 मिन, खतौनी नं0 123, 130, खसरा नम्बरान 269, 385, रकबा तादादी 0-23-82 व 0-12-32 है0 महाल सुकारना, मौजा सकड़ी, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक हैं। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण माया देवी पत्नी सुभाष चन्द, अनु उर्फ अनूप पुत्र, वन्दना देवी व रजनां देवी पुत्रियां श्री सुभाष चन्द, निवासीयान सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 21-3-2014 (मामला दरुस्ती) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 1-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव देव सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती परमीला देवी बनाम
आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती परमीला देवी पत्नी श्री हरी नारैण राणा, निवासी तोता रानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति हरी नारैण राणा की मृत्यु तिथि 8-1-1999 है परन्तु ग्राम पंचायत Bhattala में मृत्यु तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त हरी नारैण राना की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 22-2-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।6690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 आज दिनांक 3-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
शिव देव सिंह,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव देव सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती राज रानी बनाम
आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती राज रानी पत्नी श्री सुख चैन सिंह, निवासी कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Deepak Thangri की जन्म तिथि 8-10-1989 है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में जन्म तारीख पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Deepak Thangri की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 1-3-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 3-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
शिव देव सिंह,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Shiv Dev Singh, Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra,
Himachal Pradesh
1. Shri Sudershan s/o Shri Jagdish Chand, r/o Village Gatri, P.O. Dal Lake, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H. P.).
2. Smt. Bindia d/o Shri Devia, r/o Village Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H. P.).
Versus
1. General Public 2. Secretary G. P. Bhatalla
Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 20-10-2009 at Gatri but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary G.P. Bhatalla6691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 22-2-2014 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 4th day of February, 2014.
Seal.
SHIV DEV SINGH,
Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra (H. P.).
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Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Miss Sheetal Sood daughter of Shri Devinder Paul Sood, r/o Sood Jewelers, Ganj Bazar .. Applicant. Solan, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
NOTICE
Whereas applicant Miss Sheetal Sood daughter of Shri Devinder Paul Sood, r/o Sood Jewelers, Ganj Bazar Solan, District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of name of her mother Smt Neelam Sood in the record of M. C. Solan, as her name in the record of the M. C. Solan is wrongly recorded as Shabnam Sood.
The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of Smt. Neelam Sood in place of Shabnam Sood in the record of M. C. Solan. The objections should reach this office on or before 12th March, 2014 positively, otherwise necessary order will be passed for the requisite correction.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.
__________
Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Ajay Kumar s/o Shri Chandu Ram, r/o Village and P. O. Barog, Tehsil and District .. Applicant. Solan, Himachal Pradesh
Versus
6692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935General Public
.. Respondent.
NOTICE
Whereas applicant Shri Ajay Kumar s/o Shri Chandu Ram, r/o Village and P. O. Barog, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of his own name Ajay Kumar in the record of Gram Panchayat Barog, as his name has entered in Gram Panchayat Barog record as Rajesh, which is wrong.
The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of Ajay Kumar in the record Gram Panchayat Barog in writing to this office. The objections should reach this office on or before 12th March, 2014 positively otherwise necessary order will be passed to entry his name in the concerned office.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.
__________
Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh
In the matter of :
Smt. Balaso Devi wife of Shri Ram Dass, resident of Village Gaddon, P.O. Subathu, Tehsil .. Applicant. and District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
NOTICE
Whereas applicant Smt. Balaso Devi wife of Shri Ram Dass, resident of Village Gaddon, P.O. Subathu, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of her name Smt. Balaso Devi in the record of Gram Panchayat Sadyana, as her name as entered in record of Gram Panchayat Shadyana as Lachhami Devi, which is wrong.
The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of Balaso Devi in the record of Gram Panchayat Sadyana in writing to this office. The objections should reach this office on or before 12th March, 2014 positively, otherwise necessary order will be passed to enter her name in the concerned office.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan, Himachal Pradesh.
6693 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री शिव कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री शिव कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, वासी गोन्दपूर वूला ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र आदित्य शर्मा का जन्म दिनांक 15-9-2009 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत गोन्दपूर वूला को आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 10/Teh.Una/B & D/2014.
श्री विजय कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ, जात ब्राह्मण, गांव व डाकघर देहलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विजय कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ, जात बा्रह्मण, गांव व डाकघर देहलां, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती लज्या देवी की मृत्युु दिनांक 26-12-1995 को हुई थी, लेकिन अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, ग्राम पंचायत देहलां, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, ग्राम पंचायत देहलां में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो 6694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 वह दिनांक 21-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 21-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 11/Teh.Una/B & D/2014.
श्री लेख राज पुत्र श्री पोहलो, जात चमार, गांव व डाकघर सलोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री लेख राज पुत्र श्री पोहलो, जात चमार, गांव व डाकघर सलोह, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती पून्ना देवी की मृत्युु दिनांक 12-11-2010 को हुई थी, लेकिन अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, ग्राम पंचायत सलोह, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार जन्म/मृत्य,ु सलोह में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 22-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 12/Teh.Una/B & D/2014.
श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री जोगिन्दर पाल, जात बाजीगर, गांव व डाकघर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
6695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री जोगिन्दर पाल, जात बाजीगर, गांव व डाकघर अरनियाला,तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र चेतन का जन्म दिनांक 4-12-2003 को गांव अरनियाला में हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश उस समय इसके जन्म का इन्द्राज लोकल रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, ग्राम पंचायत अरनियाला, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म का लोकल रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, अरनियाला में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 31-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 09/Teh.Una/Marriage Reg./2014.
श्री दीपक चौधरी पुत्र श्री तिलक राज, जाति बाहती, निवासी गांव व डा0 रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री दीपक चौधरी पुत्र श्री तिलक राज, जाति बाहती, निवासी गांव व डा0 रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 8-2-2011 को श्रीमती आरती देवी पुत्री श्री शाम लाल, जात बाहती, गांव व डा0 धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।6696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 आज दिनांक 21-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ। मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 10/Teh.Una/Marriage Reg./2014.
श्री अजय कुमार पुत्र श्री भाग सिंह, जात सैणी, निवासी गांव व डा0 सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री अजय कुमार पुत्र श्री भाग सिंह, जात सैणी, निवासी गांव व डा0 सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 12-12-2009 को श्रीमती राज कुमारी पुत्री श्री कश्मीरी लाल, गांव व डा0 धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, सन्तोषगढ़, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 24-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 11/Teh.Una/Marriage Reg./2014.
श्री दीपक राणा पुत्र श्री जनक राज, जात राजपूत, निवासी गांव व डा0 चताड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
6697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री दीपक राणा पुत्र श्री जनक राज, जात राजपूत, निवासी गांव व डा0 चताड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 7-9-2012 को श्रीमती पूर्णिमा शर्मा पुत्री श्री रविन्द्र शर्मा, जात ब्राह्मण, गांव व डा0 मलाहत, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, चताड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, चताड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 24-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 12/Teh.Una/Marriage Reg./2014.
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री मदन लाल, जात हरिजन, निवासी गांव व डा0 रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री मदन लाल, जात हरिजन, निवासी गांव व डा0 रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 1-5-2013 को श्रीमती अन्जू रानी पुत्री श्री रमेश चन्द, जात हरिजन, गांव डलेवाल (झुंगी), तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, रायेंसरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 2-3-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।6698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 आज दिनांक 28-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ। मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 13/Teh.Una/Marriage Reg./2014.
श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह, जात राजपूत, निवासी गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह, जात राजपूत, निवासी गांव व डा0 रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 12-5-2013 को श्रीमती शर्मिला पुत्री श्री गुलजारी लाल, जात राजपूत, गांव व डा0 अम्बोटा, तहसील अम्ब, जिला ऊना के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, रामपुर, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 1-3-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 30-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 14/Teh.Una/Marriage Reg./2014.
श्री मदन सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, जात जट, निवासी गांव व डा0 बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
6699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री मदन सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, जात जट, निवासी गांव व डा0 बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 25-9-2013 को श्रीमती सर्वजीतकौर पुत्री श्री बूटा सिंह, गांव रंधावा, डा0 मसन्दा, जिला जलन्धर (पंजाब) के साथ हुई है लेकिन अज्ञानतावश वह अपनी शादी का पंजीकरण लोकल रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण एवं सचिव, बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, बसोली, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-3-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 31-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 : 133/Teh.Una/Cor./2013.
श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री तारा सिंह पुत्र श्री निक्का सिंह, जात लौहार, नीलाघाट, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
उपरोक्त विषय में श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री तारा सिंह पुत्र श्री निक्का सिंह, जात लौहार, नीलाघाट, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आश्य के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका वास्तविक नाम हरजीत सिंह है, लेकिन राजस्व अभिलेख में सुरजीत सिंह पुत्र श्री तारा सिंह से इन्द्राज हुआ है, जोकि गलत है।
इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित उप-महाल बाग (ऊना), तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती होने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 5-3-2014 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 31-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।6700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2014/28 माघ, 1935 न्यायालय श्री सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
दावा सं0 : 07/Teh.Una/M.Reg./2014.
श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह, जात बाहती बार्ड नं0 7, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह, जात बाहती, बार्ड नं0 7, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 30-1-2014 को श्रीमती अन्जू पुत्री श्री पवन कुमार, जात खत्री, वार्ड नं0 7, ऊना तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, ऊना तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 18-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। सुरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है