राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-171004, 21 फरवरी, 2014
संख्याःवि0स0-विधायन-प्रा0/1-1/2013.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा 21 फरवरी, 2014 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।
(सुन्दर सिंह वर्मा), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा। 252-राजपत्र/2014-22-2-2014 (6853)6854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935
HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla-171004, the 21st February, 2014
No. V.S.-Legn.-Pre/1-1/2013.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on the 21st February, 2014.
(SUNDER SINGH VERMA), Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 फरवरी, 2014
संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5)36/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कुन्थरी/428, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मे काओ से मेहंदी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है। 3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| ि जला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (बीघा विस्वा में) |
| मण्डी | करसोग | कुन्थरी /428 | 41/1 | 0-4-12 |
| किता-4 | 0-4-12 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षर/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 फरवरी, 2014
सं0पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ-(5) 7/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बाथू़, तहसील हरोली, जिला6855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935 ऊना, हिमाचल प्रदेश में गुरपलाह-गोन्दपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (का0 क्षेत्र) जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (का0 क्षेत्र) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| ि जला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (कनाल मरले) |
| ऊना | हरोली | बाथू़ | 3631/2 | 1-9 |
| कुल जोड़ | किता -1 | 1-9 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 फरवरी, 2014
सं0पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ-(5) 34/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव नंगल उपरला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश मेेंं राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकवा (बीघा में) |
| सोलन | नालागढ़ | नंगल उपरला | 1/1 | 0-2 |
| 26/1 | 0-4 | |||
| 877/28/1 | 0-1 | |||
| 1020/879/33/1 | 0-2 | |||
| 1021/879/33/1 | 0-1 | |||
| 1025/881/35/1 | 0-1 | |||
| 883/36/1 | 0-2 | |||
| 980/885/37/1 | 0-1 | |||
| 979/885/37 | 0-4 | |||
| 887/38/1 | 0-2 | |||
| 889/39/1 | 0-3 | |||
| 891/40/1 | 0-3 | |||
| 895/74/1 | 0-2 | |||
| 984/74/2 | 0-2 | |||
| 983/897/75/1 | 0-2 | |||
| 986/76/1 | 0-1 | |||
| 985/76/1 | 0-0-8 | |||
| 899/78/1 | 0-0-6 | |||
| 930/319/1 | 0-4 | |||
| 318/1 | 0-7 | |||
| 310/1 | 0-1 | |||
| 310/2 | 0-1 | |||
| 928/309/1 | 0-13 | |||
| 926/308/1 | 0-5 | |||
| 307/1 | 0-4 | |||
| 303/1 | 0-9 | |||
| 277/1 | 1-7 | |||
| 275/1 | 0-3 | |||
| 924/274/1 | 0-19 | |||
| 272/1 | 0-2 | |||
| 922/271 | 0-7 | |||
| 957/270 | 0-3 | |||
| 958/270 | 0-2 | |||
| 918/269 | 0-2 | |||
| 1080/1044/916/251/1 | 0-7 | |||
| 1081/1044/916/251/1 | 0-4 | |||
| 1043/916/251/1 | 0-7 | |||
| 990/914/250/1 | 0-4 | |||
| 991/914/250/1 | 0-5 | |||
| 992/914/250/1 | 0-5 | |||
| 248/1/1 | 0-3 | |||
| 248/2/1 | 0-3 | |||
| 248/3/1 | 0-3 | |||
| 248/4/1 | 0-5 | |||
| 224/1 | 0-6 | |||
| 1027/80/1 | 0-1 | |||
| 1028/80/1 | 0-2 | |||
| 82/1 | 0-0-8 | |||
| 86/1 | 0-5 | |||
| 860/95/1 | 0-2 | |||
| 861/95/1 | 1-6 | |||
| 951/98/1 | 0-3 | |||
| 99/1 | 0-4 | |||
| 100/1 | 0-6 | |||
| 102/1 | 0-3 | |||
| 103/1 | 0-3 | |||
| 105/1 | 0-4 | |||
| 106/1 | 0-3 | |||
| 107/1 | 0-1 | |||
| 138/1 | 0-6 | |||
| 854/142/1 | 0-4 | |||
| 987/855/142/1 | 0-2 | |||
| 988/855/142/1 | 0-0-9 | |||
| 143/1 | 0-10 | |||
| 144/1 | 0-10 | |||
| 145/1 | 0-1 | |||
| 971/845 | 0-5 | |||
| 1061/845 | 0-14 | |||
| 1062/847 | 0-3 | |||
| 1159/849 | 0-3 | |||
| 1160/849 | 0-17 | |||
| किताः 71 | 16-4-11 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।
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सामान्य प्रशासन विभाग
ख-अनुभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 फरवरी, 2014
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-11/2013 (मण्डी).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्षाए गए पटवार वृत्तों से गठित, जिला मण्डी में एक नई उप-तहसील टिक्कन सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील टिक्कन का सृजन करती हैं :--6858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935 जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार
उप-तहसील का नाम
उप-मण्डल का नाम
तहसील का नाम
वृत्त
तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए 1 2 3 4 5 6 7 टिक्कन पधर पधर मण्डी टिक्कन 1. झरवाड़ पधर
2. बरोट
3. कल्होग
4. ढरांगण
5. कुटगढ़
6. कढयाण
7. लचकंढी
8. धमच्याण
9. थल्टूखोड
10. ग्रामण
11. देवगढ़
12. धमरेहड़
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of the Government Notification NO. GAB-(A)-1-11/2013 (Mandi)
Dated 19-2-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th February, 2014
No. GAD-B-(A)-1-11/2013 (Mandi).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Tikken in District Mandi may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub- Tehsil at Tikken in District Mandi, Himachal Pradesh:—
6859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935Name of the Sub-Tehsil
Name of Sub Division
Name of Tehsil
District Head-
quarter
Patwar Circles Included
Name of Tehsil from where excluded 1 2 3 4 5 6 7 Tikken Padhar Padhar Mandi Tikken 1. Jharwad Padhar
2. Barot
3. Kalhog
4. Dharagan
5. Kutgarh
6. Kadhyan
7. Lachkandhi
8. Dhamchyan
9. Thaltukhod
10. Graman
11. Devgarh
12. Dhamrehad
By order, Sd/- Chief Secretary.
___________
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
शिमला-2, 18 फरवरी, 2014
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-10/2013 (ऊना).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृत्तों से गठित, जिला ऊना में एक नई उप-तहसील जोल सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील जोल का सृजन करती हैंः--6860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935 जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार
उप-तहसील का नाम
उप-मण्डल का नाम
तहसील का नाम
वृत्त
तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए 1 2 3 4 5 6 7 जोल बंगाणा बंगाणा ऊना जोल 1. बडूही बंगाणा
2. चौकीखास
3. जोल
4. बैरियां
5. बडूहा
6. सोहारी
7. टकोली
8. बेही
9. अम्बेहड़ा धीरज
10. अमरोह
11. खुरवाईं
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।
---------
[Authoritative English text of the Government Notification NO. GAB-(A)-1-10/2013 (Una)
Dated 18-2-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th February, 2014
No. GAD-B-(A)-1-10/2013 (Una).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Jol in District Una may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No.
6861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 193516 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Jol in District Una, Himachal Pradesh:—
District Headquarter
Name of Tehsil
Patwar Circles Included
Name of the Sub- Tehsil
Name of Sub Division
Name of Tehsil from where excluded 1 2 3 4 5 6 7 Jol Bangana Bangana Una Jol 1. Baruhi Bangana 2. Chowkikhas
3. Jol
4. Bairian
5. Baduha
6. Sohari
7. Takoli
8. Bahi
9. Ambehra Dheeraj
10. Amroh
11. Khurwain
By order, Sd/- Chief Secretary.
__________
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
शिमला-2, 19 फरवरी, 2014
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-5/2013 (कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृत्तों से गठित, जिला कांगड़ा में एक नई उप-तहसील पंचरूखी सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील पंचरूखी का सृजन करती हैं :--
जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार
उप-तहसील का नाम
उप-मण्डल का नाम
तहसील का नाम
वृत्त
तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए पंचरूखी पालमपुर पालमपुर कांगड़ा पंचरूखी 1. अन्दरेटा पालमपुर6862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935 2. कांगड़ी
3.घाढ
4. चन्दरोपा
5. दत्तल
6. प्रनोह
7. भुआणा
8. रामनगर
9. सलियाणा
10. ठण्डोल
11. भौरा
12. खैरा उपराला
13. लौहारकंड
14. खैरा बुहला
15. जैन्द
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of the Government Notification NO. GAB-(A)-1-5/2013 (Kangra)
Dated 19-2-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th February, 2014
No. GAD-B-(A)-1-5/2013 (Kangra).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Panchrukhi in District Kangra may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No.
6863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 193516 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Panchrukhi in District Kangra, Himachal Pradesh:—
Name of Tehsil
District Head-
quarter
Patwar Circles Included
Name of the Sub- Tehsil
Name of Sub Division
Name of Tehsil from where excluded 1 2 3 4 5 6 7 Panchrukhi Palampur Palampur Kangra Panchrukhi 1. Andreta Palampur
2. Kangri
3. Ghar
4. Chandropa
5. Dattal
6. Parnoh
7. Bhuana
8. Ram Nagar
9. Saliana
10. Thandole
11. Bhora
12. Khaira Uperla
13. Loharkar
14. Khaira Bhulla
15. Jaind
By order,
Sd/-
Chief Secretary.
__________
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
शिमला-2, 19 फरवरी, 2014
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-5/2013 (कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृत्तों से गठित, जिला कांगड़ा में एक नई उप-तहसील हरिपुर सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके। 6864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील हरिपुर का सृजन करती हैंः--
जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार
उप-तहसील का नाम
उप-मण्डल का नाम
तहसील का नाम
वृत्त
तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए 1 2 3 4 5 6 7 हरिपुर देहरा देहरा कांगड़ा गुलेर 1. हरिपुर देहरा
2. गुलेर
3. नन्दपुर
4. सकरी
5. बिलासपुर
6. धार
7. चंदुआ
8. त्रिपल
9. बनखंडी
10. भरंदु
11. खैरिया
12. बंगोली
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।
--------
[Authoritative English text of the Government Notification No. GAB-(A)-1-5/2013 (Kangra)
Dated 19-2-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th February, 2014
No. GAD-B-(A)-1-5/2013 (Kangra).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Haripur in District Kangra may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the6865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935 concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Haripur in District Kangra, Himachal Pradesh:—
Name of the Sub-Tehsil
Name of Tehsil
District Head-
quarter
Patwar Circles Included
Name of Sub Division
Name of Tehsil from where excluded 1 2 3 4 5 6 7 Haripur Dehra Dehra Kangra Guler 1. Haripur Dehra
2. Guler
3. Nandpur
4. Sakri
5. Bilaspur
6. Dhar
7. Chandua
8. Tripal
9. Bhankhandi
10. Bhardun
11. Kharyian
12. Bangoli
By order, Sd/- Chief Secretary.
___________
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख
अधिसूचना
शिमला-2, 19 फरवरी, 2014
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-5/2013 (कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृत्तों से गठित, जिला कांगड़ा में एक नई उप-तहसील गंगथ सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके। 6866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील गंगथ का सृजन करती हैं :--
उप-तहसील का नाम
उप-मण्डल का नाम
तहसील का नाम
जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त
तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए 1 2 3 4 5 6 7 गंगथ नूरपुर नूरपुर कांगड़ा गंगथ 1. चरोड नूरपुर
2. सोहडा
3. भनोडी
4. डेकवा
5. गदभाल
6. सुखार
7. लोधवां
8. गंगथ
9. धयाला इन्दौरा
10. कंगरेड़ी
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of the Government Notification No. GAB-(A)-1-5/2013 (Kangra)
Dated 19-2-2014 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th February, 2014
No. GAD-B-(A)-1-5/2013 (Kangra).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Gangath in District Kangra may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.
6867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Gangath in District Kangra, Himachal Pradesh:—
Name of the Sub-Tehsil
Name of Sub Division
Name of Tehsil
District Head-
quarter
Patwar Circles Included
Name of Tehsil from where excluded 1 2 3 4 5 6 7 Gangath Nurpur Nurpur Kangra Gangath 1. Charod Nurpur 2. Sohada
3. Bhanodi
4. Dekwan
5. Gadbhal
6. Sukhar
7. Lodhwan
8. Gangath
9. Dhayala Indora
10. Kangrerhi
By order, Sd/- Chief Secretary.
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TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 21st February, 2014
No. EDN(TE)A(1)3/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order creation and filling up of 22 posts of various categories in Rajiv Gandhi Government Engineering College, Kangra at Nagrota Bagwan for 1st and 2nd years as detailed below:—
TEACHING FACULTY:
| S r. No. | Designation | Pay Scale | No. of posts to be filled up | Mode of recruitment |
| 1. | Principal-cum-Director | 37400-67000+10000 GP +3000SA | 1 | As per R&P Rules |
| 2. | Professor (Applied Sciences) | 37400-67000+10000 GP | 2 | -do- |
| 3. | Associate Professor (Applied Sciences) | 37400-67000+9000 GP | 8 | -do- |
| 4. | Assistant Professor (Applied Sciences) Math=3, Physics=2, chemistry=2, English=2 | 15600-39100+6000 GP | 9 | On contract basis |
| 5. | Assistant Professor (Computer Engg.) | 15600-39100+6000 GP | 2 | On contract basis |
| Grand Total .. | 22 |
By order, Sd/- Principal Secretary (TE).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
तारीख पेशी : 24-3-2014 श्री रतन चन्द पुत्र श्री भगत राम, निवासी लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री रतन चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि महाल जमुला तथा नेरी, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम रतो लिखा गया है, जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम रतन चन्द है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-3-2014 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 11-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
तारीख पेशी : 24-3-2014 श्री जय राम पुत्र श्री केशव राम, निवासी टौरखोला, डाकघर टौरखोला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश6869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935 बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री जय राम ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि महाल टौरखोला, तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम जय सिंह लिखा गया है, जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम जय राम है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-3-2014 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 11-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Rohit Rathour (HAS), Sub-Divisional Magistrate, Sarkaghat, District
Mandi, Himachal Pradesh
Shri Raghu Ram s/o Shri Sohan Singh, r/o Village Gamdhol, P. O. Dhawali, Tehsil . . Applicant. Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh
Versus
General Public
Application under section 13 (3) of RBD Act, 1969 (Delayed registration of birth entry).
Whereas applicant Shri Raghu Ram s/o Shri Sohan Singh, r/o Village Gamdhol, P. O. Dhawali, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh had moved an application before the District Registrar (CMO) Mandi, District Mandi that his date of birth is 7-5-1952 but this birth event has not been recorded in the record of Gram Panchayat Dhawali, Tehsil Sarkaghat and in support of his contention the applicant has enclosed his affidavit alongwith the declaration made by the two witnesses in the form of affidavits and on-availability certificate issued by the Secretary G. P. Dhawali. The District Registrar (CMO) Mandi after obtaining the necessary permission from the Chief Registrar (DHS) HP Shimla has referred this application for making further orders to the local registrar after processing this application under the Act ibid and rules made thereunder.
Hence, this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of above birth event can appear in this court on 3-3-2014 either personally or through an authorized agent failing which the registration of this birth event will be ordered accordingly.
Issued under my hand and seal of this court today on 4th February, 2014.
Seal.
ROHIT RATHOUR,
Sub-Divisional Magistrate,
Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh.
6870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री अरुण कुमार पुत्र श्री भजन सिंह, निवासी ग्राम व डा0 गोरखुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
श्री अरुण कुमार पुत्र श्री भजन सिंह, निवासी ग्राम व डा0 गोरखुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती छाया देवी पुत्री स्व0 श्री जागीर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 निहालगढ़, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 25-6-2011 को हुई है, जिसे प्रार्थी गलती से पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-3-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री रविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जागीर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
श्री रविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जागीर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती नीलम देवी पुत्री श्री भूप सिंह, निवासी ग्राम आदुवाला, डा0 ढलीपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, (यू0 पी0) के साथ दिनांक 8-6-2013 को हुई है, जिसे प्रार्थी गलती से पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।6871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 1935 अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-3-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम डान्डा, डा0 राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम डान्डा, डा0 राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती रोहिनी शर्मा पुत्री श्री जी0 डी0 शर्मा, निवासी पिन्जौर, हरियाणा के साथ दिनांक 25-11-2013 को हुई है, जिसे प्रार्थी गलती से पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-3-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND USE MAP FOR KAMAND
PLANNING AREA
NOTIFICATION
Shimla, the 17th February, 2014
No./HIM/TP/PJT/P.A. Kamand/2009/Vol-I/13764-13825.—Notice is hereby given that the Existing Land Use Map for Kamand Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section-15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and copies thereof are available for inspection during office hours in the following offices:—
6872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2014/3 फाल्गुन, 19351. The Director,
Town and Country Planning Department, Nagar Yojna Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.
2. The Town and Country Planner,
Divisional Town Planning Office Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh.
3. The Pradhan,
Gram Panchayat Kamand, District Mandi, Himachal Pradesh.
If there is any objection or suggestion with respect to the Existing Land Use Map for Kamand Planning Area so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojna Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh -171009 or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh or to the Pradhan, Gram Panchayat, Kamand, or to the Pradhan, Gram Panchayat, Kataula, or to the Pradhan, Gram Panchayat, Katindi, District Mandi, Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of this Notice in the Himachal Pradesh Official Gazette.
The objection(s) or suggestion(s) which may be received from any person with respect to the said Existing Land Use Map, before the period as specified above, will be considered by the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla.
By order,
Place: Shimla Date:
Sd/- Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojna Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है