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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 265, 12 March 2014

Published 12 March 2014

Gazette no.
265
Gazetteid
265/GAZETTE/2014-12/03/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-03-12.265_gazette_2014-3_12_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

LANGUAGE ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 20th February, 2014

No. LCD-B (1)1/2011.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Smt. Bhumti Sharma, Personal Assistant to the post of Superintendent Grade-I (Class-I, Gazetted) in the pay scale of Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay on regular basis with immediate effect.

265-राजपत्र/2014-12-03-2014 (7151)7152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 She will be on probation for a period of two years on the post of Superintendent Grade-I (Class-I, Gazetted) in the pay scale of Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to appoint/post Smt. Bhumti Sharma, Superintendent Grade-I in the Directorate of Language, Art and Culture, Shimla-9 against vacant post. She is directed to report for duty in the Directorate and submit her joining report to this department.

By order, UPMA CHAWDHRY, Principal Secretary (LAC).

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DIRECTORATE OF URBAN DEVELOPMENT HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-2

OFFICE ORDER

Shimla-171002, the 21st February, 2014

No.ULB-H(C)(9)-6/87-14501-504.—Whereas, on the initiative taken by the Muncipal Council, Dharamshala, the piece of land situated at Up Mohal McLeod Ganj Dharamshala under Khasra No. 1676 (area 00-00-64) Hectare Meters) of M.C. Dharamshala with Khasra No. 2079/2020 (area 00-00-60) Hectare meters) of Sh. Akshay Kumar S/o Sh. Buta Ram exchanged for the purpose to build a path for the use of public as it was not feasible to build said path on existing M.C. land (i.e Khasra No,1676) due to damage/landslide which involved huge investment and deep foundation of retaining wall. And house of M.C. Dharamshala anonymously resolved vide resolution No. 592 dated 30-06-2009 to exchange land situated at Kh. No. 1676 with Kh. No. 2079/2020.

Whereas, on the request of M.C. Dharamshala this office vide letter dated 12-03-2010 had made request to the D.C. Kangra at Dharamshala to make necessary entries in the revenue record for the exchange of land enabling the said Council to construct the public path.

Whereas, as perused from the Nakal Jamabandi for the year 2007-08 of the revenue authority Dharamshala, the mutation of exchange of the aforesaid land was made in favour of both the parties on 01-12-2010.

Whereas, the M.C. Dharamshala in its meeting held on 03-09-2013 resolved to withdraw the resolution No. 592 dated 30-06-2009 passed earlier by the then house as same. is not acceptable to the present municipality.

Whereas the affected party i.e. Dr. Akshay Kumar Runchal, has represented vide letter dated 03-02-2014, that such an action of MC is arbitrary & against the law. He has further submitted that exchanged land which is in his legal possession & ownership, has been developed by him by spending lot of money.

Whereas, as per record produce before me and keeping in view the facts discussed herein above, it is not in the interest of justice to accept the present resolution passed by the M.C. Dharamshala after a period of more than 3 years from the date of entries in the revenue record by the competent authority. The earlier exchange was affected on the request of MC and after following a due legal course.

7153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935

Now, therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in me under section 263 of the H.P. Municipal Act, 1994 hereby suspends the execution of resolution No. 471 dated 03-09-2013 passed by the M.C, Dharamshala with immediate effect.

By order, Sd/- Director, Urban Development.

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MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 4th March, 2014

No. HFW-B(E)3-84/2013.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to withdraw the notification No.HFW-B(B)15-11/2012-Pt.-I dated 31.10.2013 with immediate effect.

As a result of above, Ms. Sunita Devi and Smt. Sangeeta will continue to work as Tutor- cum-Clinical Instructor in Sister Nivedita Government Nursing College, Shimla.

By order, VINEET CHAWDHARY, Addl. Chief Secretary(Health).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2014

No. HHC/GAZ/14-219/96-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 03 days earned leave w.e.f. 18.3.2014 to 20.3.2014 with permission to prefix 16th and 17th March, 2014 being Gazetted holidays in favour of Shri Mukesh Bansal, Additional District and Sessions Judge, Chamba.

Certified that Shri Mukesh Bansal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Mukesh Bansal would have continued to hold the post of Additional District & Sessions Judge, Chamba, but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

7154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2014

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009, has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Kangra as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge(Sr. Division)-cum-ACJM, Kangra and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till 5.3.2014 or till Sh. Abhay Mandiyal, Civil Judge(Sr. Division)-cum-ACJM, Kangra, H.P. returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2014

No. HHC/GAZ/14-262/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 03 days' earned leave w.e.f. 3.3.2014 to 5.3.2014 with permission to prefix Sunday falling on 2.3.2014 in favour of Shri Abhay Mandiyal, Civil Judge (Senior Division)-cum- ACJM, Kangra.

Certified that Shri Abhay Mandiyal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Abhay Mandiyal would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM, Kangra but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 3rd March, 2014

No. HHC/GAZ/ 14-263/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 08 days' commuted leave w.e.f. 14.1.2014 till 21.1.2014 in favour of Shri Sachin Raghu, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Theog, District Shimla, H.P.

7155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935

Certified that Shri Sachin Raghu has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sachin Raghu would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-ACJM, Theog, District Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2014

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Sr. Division)-cum–CJM, Chamba as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Session Judge, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the establishment attached to the Court of Additional District and Session Judge, Chamba under head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Mukesh Bansal, Additional District and Session Judge, Chamba w.e.f 18.3.2014 to 20.3.2014 with permission to prefix Gazetted holidays falling on 16th and 17th March, 2014 or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 10 मार्च, 2014

संख्या वि0 स0-8ए-13/2012.--माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सभा पटल अधिकारियों तथा देखभाल सहायक/जमादार, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सभा का कार्य करते हैं, को विशेष वर्दी से सम्बन्धित नियम, 2001 के नियम, 4 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैंः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सभा पटल अधिकारियों, प्रतिवेदकों तथा देखभाल सहायक/जमादार, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सभा का कार्य करते हैं, को विशेष वर्दी (पंचम संशोधन) नियम, 2014 है;

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।7156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 2. नियम 4 का संशोधन.--वर्तमान नियम 4 में निम्नलिखित प्रावधान पढ़ा जाएः-- 3. विशेष वर्दी गर्म/ठण्डी स्वीकृत अवधि वर्दी की कीमत सभा पटल अधिकारी/ तीन वर्ष में एक 4500/- रु0 प्रतिवेदक वर्दी

देखभाल सहायक, जमादार/ -तदैव- 3500/- रु0 अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल पदेश

दिनांक पेशी : 20-3-2014 रचना देवी बनाम हरभज आदि निवासीयान महाल क्योर, मौजा बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

रचना देवी ने अदालत हजा में बराए (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 84 मिन, खतौनी नं0 140, 143, 144, 145 मिन, खसरा नम्बरान 266, 270, 263, 264, 431, कित्ता 5, रकबा तादादी 0-34-04 है0 महाल क्योर, मौजा बीड, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक हैं। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण ब्रहमी देवी पुत्री जगदीश चन्द पुत्र जयफली देवी को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 20-3-2014 को (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-2-2014 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 4-4-2014 श्री शशी कुमार पुत्र श्री वजीर चन्द, निवासी गगोह, मौजा जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, . . आवेदक। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में शेष राम के बजाए शशी कुमार दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री शशी कुमार पुत्र श्री वजीर चन्द, वासी महाल गगोह, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल गगोह में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम शेष राम दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने शशी कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 4-4-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 26-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 20-3-2014 श्री पवन कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, महाल मझोटी, डा0 मझोटी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, . . आवेदक। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में पहाड सिंह के बजाए प्रेम सिंह दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री पवन कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, वासी महाल मझोटी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल मझोटी में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम पहाड सिंह दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने प्रेम सिंह दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-3-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।7158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 आज दिनांक 17-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल पदेश

दिनांक पेशी : 7-4-2014 सन्तोष शर्मा बनाम सुरेन्द्र कुमार निवासीयान महाल सकड़ी खास, मौजा सकडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। सन्तोष शर्मा सायल ने अदालत हजा में बराए (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 238 मिन, खतौनी नं0 476 to 478, खसरा नम्बरान 282, 291, 331, 292, 294, 293, कित्ता 6, रकबा तादादी 0-22-24 है0 महाल सकडी खास, मौजा सकडी, तहसील बैजनाथ में भू-मालिक हैं। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण पिंजू राम पुत्र सूका व परमा नन्द पुत्र महेश, निवासी सकडी खास, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 7-4-2014 को (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर-एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-2-2014 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 5-4-2014 श्री संदीप कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी महाकाल व पानसुआ तहसील . . आवेदक।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में अनिल कुमार के बजाए संदीप कुमार दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री संदीप कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, वासी महाल महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल महाकाल में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अनिल कुमार दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने संदीप कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।7159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-4-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 3/2013

तारीख पेशी : 11-4-2014 श्रीमती चंचला देवी पत्नी श्री मिलाप चन्द, निवासी महाल भारठ, डा0 गगल खोली, उप-तहसील धीरा, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती चंचला देवी पत्नी श्री मिलाप चन्द, निवासी महाल भारठ, डा0 गगल खोली, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी लड़की ममता देवी का जन्म महाल भारठ, डाकघर गगल खोली, उप-तहसील धीरा में दिनांक 11-9-1992 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गगल के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा ममता देवी के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत गगल को पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। लेख राम धीमान,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 1/2014

तारीख पेशी : 28-3-2014 श्री विरेन्दर मोहन पुत्र श्री निकू उपनाम निका राम, निवासी महाल वाह, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश7160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 बनाम

आम जनता

श्री विरेन्दर मोहन पुत्र श्री निकू उपनाम निका राम, निवासी महाल वाह, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम सर्विस रिकॉर्ड व स्कूल में विरेन्दर मोहन पुत्र श्री निकू उपनाम निका राम है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल वाह, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में फलातू राम दर्शया गया है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार मुस्त्री/मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-03-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के महाल वाह, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में फलातू राम के बजाए फलातू राम उपनाम विरेन्दर मोहन पुत्र श्री निकू उपनाम निका राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश चन्द पुत्र श्री रसीला राम, निवासी कोडियां, मौजा लन्ज, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री रसीला राम, निवासी महाल कोडियां, मौजा लन्ज, तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त डडोली में भुण्डू दर्ज है, जोकि गलत है। सही नाम रमेश चन्द पुत्र श्री रसीला राम है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस विषय में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती भुण्डू उर्फ रमेश चन्द दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती शेरब डोलमा (Sherb Dolma) पत्नी श्री टशी नमग्यल (Tashi Namgyal), निवासी झिकली भेठ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शेरब डोलमा पत्नी श्री टशी नमग्यल, निवासी झिकली भेठ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री पेमा छोदन (Pema Chodon) का जन्म दिनांक 16-7-1977 को महाल झिकली भेठ में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 26-3-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 26-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री किशन चन्द बनाम

आम जनता नोटिस बनाम आम जनता।

श्री किशन चन्द पुत्र श्री पोहलो राम, निवासी खिडकू (कसबा), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड, राशन कार्ड व आधार कार्ड में किशन चन्द दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड महाल कसबा, मौजा योल में किसो पुत्र श्री पोहलो दर्ज कर दिया है। अतः आवेदृक अपना सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में किसो उपनाम किशन चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-3-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजारने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 38/NT/2013.

उनवान मुकद्दमा :

अनिल कुमार आदि बनाम अश्वनी कुमार वगैरा। दरख्वास्त तकसीम भूमि खेवट नम्बर 427, खतौनी नम्बर 653, 654, खसरा नम्बर 570, 1239, 1240, 1279, 1850, कुल कित्ता 5, तदादी रकवा 0-30-56, जमाबन्दी वर्ष 2008-2009, वाक्या उप-महाल वहडसला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

इश्तहार

उपरोक्त तकसीम इस अदालत में दिनांक 24-3-2014 के लिए जेरे समायत है। फरीकदोयम 1. अश्वनी कुमार उपनाम हरजी राम पुत्र श्री विरजू, गांव वहडाला, 2. श्रीमती राम असरी पुत्री श्री विरजू हाल पत्नी श्री किशन देव, 3. श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री श्री विरजू हाल पत्नी श्री राम मूर्ति, गांव जखेड़ा, तहसील व जिला ऊना, 4. रक्षा देवी पुत्री श्री विरजू हाल पत्नी श्री मोहन लाल, 5. राम कुमार, 6. वाम देव पिसरान, 7. श्रीमती सुषमा देवी पुत्री शान्ति देवी पुत्री विरजू हाल पत्नी श्री शान्ति स्वरूप, 8. नीलम पत्नी स्व0 श्री जीवन कुमार पुत्र श्रीमती शान्ति, निवासी गांव भड़ोलिया कलां, तह0 व जिला ऊना की तामील साधारण तरीके से न हो सकती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा तामील करवाई जाती है फरीकदोयम को इस इष्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-3-2014 को इस अदालत में हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 7-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 02/Teh.Una/Cor./2014.

श्री हुसन चन्द पुत्र श्री जगदीश राम, जात बाहती, गांव व डाक0 चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री हुसन चन्द पुत्र श्री जगदीश राम, जात बाहती, गांव व डाक0 चढ़तगढ़, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आश्य के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि7163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 उसका वास्तविक नाम हुसन चन्द है, लेकिन राजस्व अभिलेख में हुसन लाल पुत्र श्री जगदीश राम से इन्द्राज हुआ है, जोकि गलत है।

इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित उप-महाल चढ़तगढ़ उपरला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती होने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 20-3-2014 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 03/Teh.Una/Cor./2014.

श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री साहनू पुत्र श्री इन्द्र, जात बाहती, गांव व डाक0 बडैहर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री साहनू पुत्र श्री इन्द्र, जात बाहती, गांव व डाक0 बडैहर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आश्य के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका वास्तविक नाम रमेश चन्द्र है, लेकिन राजस्व अभिलेख में महेश पुत्र श्री सोहनू से इन्द्राज हुआ है, जोकि गलत है।

इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित उप-महाल बडैहर उपरला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती होने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 25-3-2014 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।7164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

दावा सं0 : 04-05/Teh.Una/Cor./2014.

श्री सोम दत्त पुत्र स्व0 श्री रणियां राम, जात बाहती, गांव झम्बर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त किए जाने राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय में श्री सोम दत्त पुत्र स्व0 श्री रणियां राम, जात बाहती, गांव झम्बर, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में इस आश्य के साथ आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसका वास्तविक नाम सोम दत्त है, लेकिन राजस्व अभिलेख में सोम लाल पुत्र श्री रणिया राम से इन्द्राज हुआ है, जोकि गलत है।

इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित उप-महाल झम्बर/नारी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती होने से किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 25-3-2014 को असालतन या वकालतन कर सकता है। इस तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा इसकी दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 20-21/Teh.Una/B & D/2014.

श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री जोगिन्दर पाल, जात बाजीगर, गांव व डाकघर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री जोगिन्दर पाल, जात बाजीगर, गांव व डाकघर अरनियाला, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री सुनेहा देवी का जन्म दिनांक 23-12-2006 व पुत्र चन्दन कुमार का जन्म दिनांक 22-11-2008 को हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश उनके जन्म का इन्द्राज रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, अरनियाला अप्पर, तहसील व जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।7165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म का रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, अरनियाला में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 22/Teh.Una/B & D/2014.

ज्योति रानी पुत्री स्व0 श्री तुलसी राम, जात खत्री, वार्ड नं0 8, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में ज्योति रानी पुत्री स्व0 श्री तुलसी राम, जात खत्री, वार्ड नं0 8, ऊना, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पिता स्व0 श्री तुलसी राम की मृत्युु दिनांक 22-12-1975 को हुई थी, लेकिन अज्ञानतावश उसकी मृत्यु का रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, तहसील व जिला ऊना के अभिलेख में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु का लोकल रजिस्ट्रार जन्म/मृत्य,ु ऊना में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 21-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 23/Teh.Una/B & D/2014.

श्री पुष्प कुमार पुत्र श्री धनी राम, जात सैणी, गांव व डाकघर पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

7166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री पुष्प कुमार पुत्र श्री धनी राम, जात सैणी, गांव व डाकघर पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र चेतन सैणी का जन्म दिनांक 18-1-2005 को जिला चिकित्सालय, ऊना में हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश उस समय इसके जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, अरनियाला, जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म का रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, अरनियाला, जिला ऊना में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 22-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 25/Teh.Una/B & D/2014.

श्री गुरजीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, जात जट, गांव व डाकघर भलोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री गुरजीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, जात जट, गांव व डाकघर भलोह, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसकी पुत्री मेहक देवी का जन्म दिनांक 6-3-2006 को हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश उस समय इसके जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु, बटूही, जिला ऊना में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म का रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु, बटूही, जिला ऊना में पंजीकरण होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 2-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे और बाद में उनका कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 1-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।7167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 न्यायालय श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश दावा सं0 : 18/Teh.Una/Marriage Reg./2014.

श्री —ष्ण लाल पुत्र श्री सन्त राम, जाति चमार, निवासी गांव व डा0 धमान्दरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री —ष्ण लाल पुत्र श्री सन्त राम, जाति चमार, निवासी गांव व डा0 धमान्दरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 27-9-2012 को श्रीमती मन्जू बाला पुत्री श्री राम दास, गांव टकारला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानतावश वह अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, धमान्दरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण, धमान्दरी, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-3-2014 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।7168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 मार्च, 2014/21 फाल्गुन, 1935 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 12 March 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-03-12.265_gazette_2014-3_12_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-03-12.265_gazette_2014-3_12_2014.