राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
No.Peshi/III-14/88-V-356-360
Office of the Deputy Commissioner,
Solan, District, Solan.
Dated Solan the 11-03-2014
PUBLIC NOTICE
Notice under Rule 6(2) (b) of the Notaries Rules, 1956.
It is hereby informed to the general public that the following Advocates have applied under Rule 4 of the Notaries Rules 1956, framed under the Notaries Act 1952, for the appointment of Notary Public.
270-राजपत्र/2014-19-3-2014 (7489)7490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 In case any Person, Bar Association or any other Authority has any objections for their appointment as Notary Public the same may be objected in person or addressed to the undersigned in writing, within a period of one month from today.
Sr. No. Name of Applicant Area proposed to be practice as Notary 1. Sushma Pahwa, Advocate. Sub-Division Nalagarh.
2. Maneesh Kumar Sharma, Advocate. Sub-Division Kandaghat.
A copy of this notice be published in Rajpatra, Himachal Pradesh and on the notice board of the Deputy Commissioner office Solan, District Court Solan, Sub-Divisional Magistrates office Solan, Nalagarh & Kandaghat.
Issued under my signature and seal of the court today the 11th day of March, 2014.
Sd/-
Deputy Commissioner,
Solan, District Solan.
________
कार्यालय जिला दण्डाधिकारी,
जिला किन्नौर स्थित रिकांगपीओ
अधिसूचना
दिनांक : 22 फरवरी, 2014
क्रमांकः 637-57.--पिछली सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश-1977 के अनुच्छेद 3 (1)(क) एवं 3(2) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कैप्टन जे0 एम0 पठानिया, भा0प्र0से0 जिला दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपीओ, हिमाचल प्रदेश, अनुसूची-1 में दर्शाई गई आवश्यक वस्तुओं के थोक व परचून बिक्री पर लाभांश की अधिकतम सीमा, जो कि किन्नौर जिला के थोक व परचून व्यापारियों द्वारा प्राप्त की जानी है, निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित करता हूं। यह आदेश इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे :-
| क्र0 सं0 | वस्तु का नाम | थोक बिक्री लाभांश | परचून बिक्री लाभांश |
| 1. | खाद्यान्न (गन्दम, चावल, जौ, चना, मक्की तथा इनसे उत्पादित वस्तुएं) | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
| 2. | चीनी, गुड़, शक्कर व खाण्डसारी | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
| 3. | दालें | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
| 4. | कागज | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
| 5. | द्रवित पैट्रोलियम गैस | तेल कम्पनियों द्वारा निर्धारित दर अनुसार । | |
| 6. | मिट्टी तेल | जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर अनुसार । | |
| 7. | डीजल | तेल कम्पनियों द्वारा निर्धारित दर अनुसार । | |
| 8. | कोरस, ऊनी, कपड़ा (साधारण कपड़ा) | 2 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
| 9. | मीट, मुर्गा व मछली | 4 प्रतिशत | 7 प्रतिशत |
| क्र0 सं0 | वस्तु का नाम | थोक बिक्री लाभांश | |
| अथवा जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित दर जो भी कम हो । | |||
| 10. | अण्डे | 5 प्रतिशत | |
| इसमें टूट-फूट सभी सम्मलित है । | |||
| 11. | डबल रोटी | 6 प्रतिशत | |
| अथवा कम्पनी द्वारा निर्धारित दर जो भी कम हो । | |||
| 12. | खुली चायपत्ती (पैकेट में बिकने वाली चायपत्ती के अतिरिक्त) | 2 प्रतिशत | |
| 13. | खाद्य तेल/वनस्पति तेल तथा अन्य मिश्रित वनस्पति तेल अथवा | 2 प्रतिशत | |
| इनके अतिरिक्त जो टीन में बेचे जाते हैं या दूसरे 4 किलोगा्रम वाले पैकेट या इससे कम | भारत सरकार द्वारा निर्धारित या फैक्टरी द्वारा निर्धारित दर जो भी कम हो । | ||
| 14. | पका हुआ भोजन जो ढाबों और भोजनालयों में परोसा जाता है । | ||
| 15. | दूध, दहीं तथा पनीर | 2 प्रतिशत | |
| या जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्घारित दर जो भी कम हो | |||
| 16. | फल व सब्जियां :- | ||
| (क) पत्ते वाली हरी सब्जियां | 5 प्रतिशत | ||
| (ख) अन्य सब्जियां | 5 प्रतिशत | ||
| (ग) सभी प्रकार के फल | 5 प्रतिशत | ||
| 17. | नमक |
नोट :-
1. उपरोक्त लाभांश दरें व्यापारी द्वारा किए गए सभी वास्तविक खर्चों पर ली जाएंगी । 2. प्रत्येक थोक व परचून विक्रेता खरीद के कैश-मैमो, बीजक, दूसरे खर्चे तथा मजदूरी के दस्तोवजों का ठीक ढंग से अभिलेख रखेगा जोकि सक्षम अधिकारी या इस निमित प्राधिकत्व अधिकारी द्वारा लाभ की सीमा जांचने हेतु उपलब्ध करेगा, जैसे क्रय बाउचर, भाड़ा व मांग आक्ट्रय, सैन्ट्रल/लोकल टैक्स, लोडिंग/अनलोडिंग, कैरिज व मार्किट फीस इत्यादि। 3. प्रत्येक थोक/परचून विक्रेता प्रत्येक ग्राहक को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के कैश-मैमो देगा, जिस पर दुकानदार और ग्राहक का नाम व पता तिथि सहित लिखा होगा ।
4. प्रत्येक थोक विक्रेता को निवेश (investment) चार्ज 1 प्रतिशत तथा कमी (Shortage) 1 प्रतिशत अन्य लाभ के अतिरिक्त लेने का हक होगा । एच0बी0 आयल दूसरे खाद्य तेल जो पैकेटों व टीन में हो, तथा नमक में कोई कमी लेने का हकदार नहीं होगा तथा निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर दरें निर्धारित की होगी उन पर भी कमी लेने का हकदार नहीं होगा ।
5. प्रत्येक परचून विक्रेता निवेश (investment) चार्ज 1 प्रतिशत तथा कमी (Shortage) 1 प्रतिशत प्रत्येक वस्तुओं पर लेने का हकदार होगा किन्तु खाद्य तेल, वनस्पति घी जो पैकट व टीन में हो,7492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 नमक तथा अन्य वस्तुओं जिनकी दरें विभाग अथवा जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई हो, पर कोई निवेश (Investment) तथा कमी (Shortage) चार्जिज लेने का हकदार नहीं होगा । जो व्यापारी थोक व परचून का कार्य साथ-साथ करता हो वह थोक बिक्री पर थोक लाभांश व परचून बिक्री पर परचून लाभांश लेने का हकदार होगा । फल एवं सब्जी में परचून विक्रेता को 10 प्रतिशत कमी/बर्बादी (Shortage/wastage) देय होगी । यह घटक (Component) वास्तविक खर्चों में शामिल नहीं होगा एवं लाभांश के निर्धारण के लिए भी जमा (Add) नहीं होगा बल्कि स्त्रोत से प्राप्त क्रय वाउचर पर इसकी गणना (Calculation) की जाएगी एवं लाभांश के बाद बनने वाले विक्रय मूल्य में जमा (Add) होगा ।
6. कोई भी थोक व्यापारी एक ही स्थान पर उसी स्थान के थोक व्यापारी को माल स्थानान्तरण नहीं करेगा।
7. प्रत्येक थोक व परचून विक्रेता प्रासंगिक व्यय 1 प्रतिशत केवल क्रम संख्याः 1 से 4 में लेने का हकदार होगा व प्रत्येक थोक व्यापारी परचून विक्रेता को क्रय बाउचर देगा, सब्जी व फल विक्रेता भी क्रय बाउचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परचून विक्रेता उपभोक्ताओं को विक्रय बाउचर देंगे ।
8. खाद्यान्न, गुड़, शकर, खाण्डसारी, चीनी, दालें, नमक, मिट्टी तेल, डीजल, कागज, पैट्रोलियम गैस, अण्डे, कोरस ऊनी, साधारण कपड़ा, मीट, मुर्गा, मछली, दही, पनीर, चायपत्ती, खाद्य तेल, एच0बी0 आयल, दूध, फल, सब्जियों की थोक मात्राएं निम्न प्रकार से समझी जायेगी और इन मात्राओंंं से कम परचून बिक्री समझी जायेगी :-
(i) खाद्यान्न, गुड़, शक्कर, खाण्डसारी, चीनी, दालें व नमक एक क्विंटल
(ii) डबल रोटी 10 नं0
(iii) मिट्टी तेल व डीजल 100 लीटर
(iv) कागज एक रिम
(v) द्रवित पैट्रोलियम गैस 50 सिलैण्डर (vi) अण्डे 100 नम्बर
(vii) कोरस ऊनी कपड़ा और साधारण कपड़ा 10 मीटर
(viii) मीट, मुर्गा, मछली, दही व पनीर 10 किलोग्राम (ix) चायपत्ती, खाद्य तेल और अन्य एच0बी0 आयल व दूध 15 किलोग्राम (x) फल व सब्जियांंं 20 किलोग्राम ।
हस्ताक्षरित/-
(कैप्टन जे0 एम0 पठानिया),
जिला दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर।7493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री हंस राज पुत्र श्री भरथू, गांव चबड़ू, परगना जूहण्ड, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। नाम दरुस्ती बारे।
श्री हंस राज पुत्र श्री भरथू, गांव चबड़ू, परगना जूहण्ड, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवारवृत मट्टी व नकल परिवार रजिस्टर, रिकॉर्ड ग्राम पंचायत मट्टी में हंस राज ही दर्ज है। जोकि सही व दरुस्त है। परन्तु प्रार्थी के लड़के सन्तोष कुमार के शिक्षा विभाग (बोर्ड) के आठवीं श्रेणी के प्रमाण-पत्र में सन्तोष कुमार पुत्र श्री हंसो लिखा गया है, जोकि दरुस्त करवाना असम्भव है। इस लिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड व ग्राम पंचायत में अपना नाम हंस राज उर्फ हंसो दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम बदलने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26-3-2014 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश करे। हाजिर न आने की सूरत में नाम बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-2-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 24/2013/तह0
तारीख पेशी : 22-3-2014 श्री रोशन लाल पुत्र श्री दिलवर, निवासी महाल डुढम्ब खास, मौजा डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला . . वादी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
अर्जुन सिंह, सुमन कुमार पुत्रान श्री हरभगवान दास, कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री हरभगवान दास, संजीव कुमार पुत्र व कान्ता देवी, ललिता देवी पुत्रियां श्री जागो, अशोक कुमार पुत्र व, सुमना देवी, सिकन्दरा देवी पुत्रियां श्री हरवंश लाल, सविता देवी पत्नी स्व0 श्री हरवंश लाल, सत्या देवी पुत्री श्री निहाला, प्रेम चन्द पुत्र श्री जैन्तू, समस्त निवासीगण डुढम्ब खास, मौजा डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 236, खतौनी नं0 378-381, खसरा कित्ता 11, रकबा तादादी 0-04-50 है0 वाक्या महाल डुढम्ब खास, मौजा डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 7494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी हुए परन्तु हर बार समन बिना असालतन तामील के प्राप्त हुए। इसलिए अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 22-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज व उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि।
तारीख पेशी : 22-3-2014 श्री राज कुमार पुत्र श्री जमीत सिंह, निवासी गांव मकडोटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव, ग्राम पंचायत मकडोटी।
विषय.-बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राज कुमार पुत्र श्री जमीत सिंह, निवासी गांव मकडोटी, तहसील शाहपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री जमीत सिंह की मृत्यु दिनांक 8-5-2012 को हुई है परन्तु आानतावश उसका इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत मकडोटी के रिकॉर्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2014 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री संजीत कुमार पुत्र श्री राम —ष्ण, निवासी महाल शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-महाल चतरेरी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री संजीत कुमार पुत्र श्री राम —ष्ण, निवासी महाल शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के महाल चतरेरी में संजीत कुमार पुत्र श्री राम —ष्ण के बजाए रणजीत सिंह पुत्र श्री राम —ष्ण दर्ज है जोकि गलत है प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का सही इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2014 को इस कार्यालय में पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 17-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि।
तारीख पेशी : 22-3-2014 श्री ललित शर्मा पुत्र श्री दीना नाथ, निवासी गांव डा0 शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव, ग्राम पंचायत शाहपुर।
विषय.-बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पुत्र सारांश शर्मा का जन्म दिनांक 27-1-1995 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकॉर्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र सारांश शर्मा की उपरोक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत शाहपुर के रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई 7496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2014 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री कानू राम पुत्र श्री माली राम, निवासी महाल रिड़कमार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-महाल रिड़कमार के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री कानू राम पुत्र श्री माली राम, निवासी महाल रिड़कमार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में सशपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के महाल रिड़कमार में कानू राम पुत्र श्री माली राम के बजाए फतू पुत्र श्री माली दर्ज है जोकि गलत है प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का सही इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2014 को इस कार्यालय में पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 22-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री सुख राम पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी महाल गंधरप, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
7497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935विषय.-महाल गंधरप के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री सुख राम पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी महाल गंधरप, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में सशपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के महाल गंधरप में सुख राम पुत्र श्री चुनी लाल के बजाए सुख लाल पुत्र श्री चुनी लाल दर्ज है जोकि गलत है प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का सही इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2014 को इस कार्यालय में पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 22-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री विधि सिंह पुत्र श्री प्रतापो उपनाम प्रताप सिंह, निवासी महाल हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.-महाल हरनेरा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री विधि सिंह पुत्र श्री प्रतापो उपनाम प्रताप सिंह, निवासी महाल हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के महाल हरनेरा के खाता नं0 85 में तरसेम सिंह पुत्र श्री प्रतापो उपनाम प्रताप सिंह दर्ज है जोकि गलत है प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का सही इन्द्राज विधि सिंह पुत्र श्री प्रतापो उपनाम प्रताप सिंह करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2014 को इस कार्यालय में पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।
आज दिनांक 4-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 ब अदालत श्री शिव मोहन सिंह सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि।
तारीख पेशी : 22-3-2014 श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव क्योड़ियां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव, ग्राम पंचायत रछयालू।
विषय.-बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसकी पुत्री संगीता देवी का जन्म दिनांक 23-4-1991 को गांव क्योड़ियां में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत रछयालू के रिकॉर्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की पुत्री संगीता देवी की उपरोक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत रछयालू के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2014 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
शिव मोहन सिंह सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) किस्म मु0 : नाम दरुस्ती
तारीख पेशी : 29-3-2014 श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री अजीत चन्द सिपहिया, निवासी गांव चेली, डा0 दरंग, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय : नाम की दरुस्ती करवाने बारे।
प्रार्थिया श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री अजीत चन्द सिपहिया, निवासी गांव चेली, डा0 दरंग, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया प्रस्तुत किया है कि उसका नाम Army Record में श्रीमती रीतू सिपहिया है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में श्रीमती रीता देवी दर्ज है जोकि सही नाम हैं।7499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रीतू सिपहिया व श्रीमती रीता देवी एक ही महिला के दो नाम हैं। यदि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर हो तो वह इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है।
आज दिनांक 4-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KANGRA AT DHARAMSHALA
NOTICE
Kangra at Dharamshala, the 6th March, 2014
No. 273/LB.—Shri Suman Kumar Narotra, Advocate s/o Late Shri Surinder Mohan, r/o Village Baujan, P. O. Ghallaur, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, Himachal Pradesh has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Dehra. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objections of General Public, if any, are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objection in writing to this office on or before 31-3-2014.
Sd/-
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
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ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री रेसी राम पुत्र श्री रुनी राम, गांव उर्टू, फाटी राहणू, ग्राम पंचायत राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला . . वादी। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री रेसी राम पुत्र श्री रुनी राम, गांव उर्टू, फाटी राहणू, ग्राम पंचायत राहणू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री जई देवी के तुखम से एक पुत्र सतपाल का जन्म हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका है और उसकी पुत्री के पुत्र सतपाल का जन्म दिनांक 1-4-1994 को हुआ है। जिस विषय में उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत राहणू में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सतपाल पुत्र स्व0 श्रीमती जई का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत राहणू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 7500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 21-4-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत राहणू में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव, ग्राम पंचायत राहणू को नाम व जन्म तिथि पंजी—त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
सूरज सिंह नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Dr. Suresh Jaswal, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Bir Singh, aged 30 years s/o Shri Krishan Budha, r/o Balkot, Ward No. 6, District Baglung Dholagiri Anchal Nepal at present Village and P.O. Barshaini, Tehsil Bhuntar, District Kullu (H. P.).
2. Smt. Vijaya Negi, aged 30 years d/o Shri Mehar Singh, r/o Village Gahar, P.O. Seobagh, Tehsil and District Kullu (H. P.).
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Bir Singh and Smt. Vijaya Negi have filed an application on dated 26-2-2014 along, with affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-2-2002 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-3-2014. The objection received after 28-3-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 26-2-2014 under my hand and seal of the court.
Seal.
SURESH JASWAL,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H. P.).
7501राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /2014 तारीख मरजुआ : 7-3-2014 तारीख पेशी : 24-3-2014 श्री दलीप सिंह उपनाम रमेश चन्द पुत्र श्री भलखू, निवासी खियूरी अब्बल मण्डी, तहसील सदर, जिला . . प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख।
श्री दलीप सिंह उपनाम रमेश चन्द पुत्र श्री भलखू, निवासी खियूरी अब्बल मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत अभिलेख व स्कूल प्रमाण-पत्र में दलीप सिंह है। परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल खियूर दोम में रमेश चन्द गलत दर्ज हुआ है, इसलिए मेरा नाम राजस्व अभिलेख मुहाल खियूरी दोम में रमेश चन्द उपनाम दलीप सिंह दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र मुस्त्री/मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल खियूरी दोम में रमेश चन्द उपनाम दलीप सिंह दर्ज करने बारा कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 24-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 10-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Desh Raj s/o Shri Dhan Dev, r/o Village Khalgwar, P.O. Segali, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
7502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935Shri Desh Raj and Nirjala have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 7-2-2014 according to Hindu rites and customs at Village Khalgwar, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 7-4-2014 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 7th day of March, 2014 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 06/2014
तारीख दायर : 12-2-2014 श्री श्याम पुत्र श्री आगर दास, निवासी गांव बठारा, डाकघर शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 30, 31, 32 व 35, वाका चक मझगांव, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री श्याम पुत्र श्री आगर दास, निवासी गांव बठारा, डाकघर शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक पंचायत अभिलेख श्याम सही व दरुस्त है परन्तु प्रार्थी का नाम खाता नं0 30, 31, 32 व 35, वाका चक मझगांव के खाना मालिक में श्याम लाल दर्ज है जो गलत है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात में श्याम लाल के स्थान पर श्याम उर्फ श्याम लाल दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम कागजात माल में श्याम लाल के स्थान पर श्याम उर्फ श्याम लाल दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-4-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 5-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।7503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 05/2014
तारीख दायर : 12-2-2014 श्रीमती कुजी देवी पत्नी श्री जेहर नाथ, निवासी गांव रांवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रार्थिया। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती कुजी देवी पत्नी श्री जेहर नाथ, निवासी गांव रांवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया की पुत्री सुनीता का विवाह चम्बा में हुआ था। चूंकि विवाह के पश्चात् आवेदिका की पुत्री उसके साथ मायके में अपने पति के साथ रहती थी तथा इसी दौरान इसके एक पुत्र सन्नी देवल का जन्म दिनांक 7-4-2005 को हुआ। इसी बीच आवेदिका की पुत्री की अनबन अपने पति के साथ होने के कारण सन्नी देवल अपनी नानी श्रीमती कुजी के साथ गांव रांवी में ही रहता है, जिसका पालन-पोषण श्रीमती कुजी ही करती है। अब श्रीमती सुनीता ने दूसरा विवाह कर लिया है जिस कारण उसका पुत्र सन्नी देवल अनाथ हो गया है। जिस कारण आवेदिका इसका इन्द्राज पंचायत अभिलेख के परिवार रजिस्टर में अपने साथ इन्द्राज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त सन्नी देवल का इन्द्राज पंचायत अभिलेख में श्रीमती कुजी के साथ दर्ज करने बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-4-2014 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार आवेदिका के दोहते सन्नी देवल का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री प्रेम सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 24/2013
तारीख रजुआ : 24-7-2013 श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री ईश्वर सिंह, निवासी गांव निरसू, डा0 दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, . . आवेदिका। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। ग्राम पंचायत में नाम दरुस्त करने बारे आवेदन-पत्र।7504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 नोटिस बनाम आम जनता। श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री ईश्वर सिंह, निवासी गांव निरसू, डा0 दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि आवेदिका का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत दतनगर में कान्ता देवी है जिसे वह गलत दर्ज मान रही है। आवेदिका का नाम मुताबिक फोटो पहचान-पत्र, राशन कार्ड व आधार कार्ड में श्रीमती निर्मला देवी सही व दरुस्त है। जिसे वह स्थानीय ग्राम पंचायत दतनगर में दरुस्त करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी का नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 22-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारीे किया गया।
मोहर।
प्रेम सिंह नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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Before Shri Malkiat Singh, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision ———— ———————— —————————— 07/2014 05-03-2014 Pending for 05-04-2014 Smt. Gian Maya w/o Shri Khem Bahadur, r/o Asha Villa Kasauli, Tehsil Kasauli, District . . Applicant. Solan, Himachal Pradesh
Versus
General public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Gian Maya w/o Shri Khem Bahadur, r/o Asha Villa Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her son and daughter namely Jit Bahadur Pun and Bhuvneshwari Pun born on 15-1-1993 and 20-4-1995 respectively at her home Asha Villa Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their dates of birth could not registered in the records of Cantt. Board Kasauli, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the C.E.O.-cum- Registrar, Births and Deaths Registration, Cantt. Board Kasauli, Tehsil Kasauli for entering the same in the births and deaths records.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed dates of birth of Jit Bahadur Pun and7505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 Bhuvneshwari Pun son and daughter of Shri Khem Bahadur Pun, may submit their objections in writing in this court on or before 5-4-2014 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 5th day of March, 2014.
Seal.
MALKIAT SINGH,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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Before Shri Malkiat Singh, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh
Case No. Date of Institution Date of Decision ———— ———————— —————————— 06/2014 03-03-2014 Pending for 05-04-2014 Shri Vinod Rana s/o Shri Milkhi Ram, r/o Village Dhar-ki-Ber, P.O. Dharampur, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General public
. . Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Vinod Rana s/o Shri Milkhi Ram, r/o Village Dhar-ki-Ber, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Anuj Rana born on 12-11-1994 at his home Village Dhar-ki-Ber, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not registered in the records of Gram Panchayat Dharampur, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births and Deaths Registration, Gram Panchayat Dharampur, Tehsil Kasauli for entering the same in the births and deaths records.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Anuj Rana son of Shri Vinod Rana, may submit their objections in writing in this court on or before 5-4-2014 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 3rd day of March, 2014.
Seal.
MALKIAT SINGH,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
7506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, वासी कुंगड़त ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र महावीर सिंह का जन्म दिनांक 9-11-1992 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत कुंगड़त को आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री वलबिन्द्र कुमार पुत्र श्री मूलक चन्द
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री वलबिन्द्र कुमार पुत्र श्री मूलक चन्द, वासी पोलिया वीत ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र राजेश कुमार का जन्म दिनांक 15-4-1993 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत पोलिया वीत को आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।7507 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती वक्शो देवी पुत्री श्री तीर्थ राम
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती वक्शो देवी पुत्री श्री तीर्थ राम, वासी सिगा उपनाम सूरकला ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र संदीप कुमार का जन्म दिनांक 1-3-2002 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत सिगा उपनाम सूरकला को आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्री मस्त राम शर्मा बनाम आम जनता प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मस्त राम शर्मा पुत्र श्री दीना नाथ, निवासी गांव भरमौत, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 16-2-1956 को गांव भरमौत में हुआ था लेकिन अज्ञानता के कारण उसका जन्म पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किए जायेंं।
अतः सर्वसाधारण को इश्तहार के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति/एतराज निर्धारित तारीख पेशी 16-4-2014 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी पर उजर/आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में न्यायालय द्वारा जन्म 7508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करनेे के आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में दिया गया उजर/आपत्ति काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 7-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। देव राज शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 14th March, 2014
No.HHC/GAZ/ 14-332/2013.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 11 days' earned leave w.e.f. 12-3-2014 to 22-3-2014 with permission to suffix Sunday falling on 23-3-2014 in favour of Shri Vishal Kaundal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JM (VII), Shimla, H.P.
Certified that Shri Vishal Kaundal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Vishal Kaundal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JM (VII), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 मार्च, 2014
संख्याःडब्ल्यू. एल.एफ. ए(3)7/96-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः डब्ल्यू एल ए्फ-ए(3)7/96 तारीख 4-6-2007 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2014 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।7509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 1935 उपाबन्ध "क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध-"क" में :-
(क) स्तम्भ संख्या-7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की उपाधि
या
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान विषयों के किसी एक विषय, अर्थात् सामाज शास्त्र, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, मानव-विज्ञान, गृह-विज्ञान,पोषण या किसी सहबद्ध क्षेत्र में उपाधि या इसके समतुल्य;
(ii) अधिमानतः सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक कल्याण संस्थान से बाल विकास कार्यक्रम, सामाजिक कार्य में एक वर्ष का अनुभव;
(iii) जहां तक संभव हो बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए महिला को ही अधिमान दिया जाना चाहिए'';
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अ0 विभाग)। नोट.--हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रेणी-II (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियम दिनांक 4-6- 2007 में अधिसूचित किए गए थे जो कि बाद में दिनांक 16-1-2012 व दिनांक 21-9-2012 तथा दिनांक 19-6-2013 को संशोधित किए गए थे।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No.WLF-A(3)7/96, Voll.II dated 13-3-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th March, 2014
No. WLF-A(3)7/96- Voll-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P Public service commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Child Development Project Officer, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2007 notified vide this Department Notification number. WLF-A(3)7/96 dated 4-6-2007 namely:—
1. Short title and Commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Child Development Project Officer,Class-II- (Gazetted) Recruitment and Promotion (amendment) Rules, 2014.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
7510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मार्च, 2014/28 फाल्गुन, 19352. Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Child Development Project Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion, Rules, 2007:—
(a) for the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:—
"(i) Bechelor's Degree in any discipline from a recognised university
Or
Degree in any one of the Social Science Subjects viz. Sociology, Soocial Work, Economics, Anthropology, Home Science, Nutrition or any allied field from a recognized university or equivlent;
(ii) One year experience in Child welfare Programme, Social Work, preferably in a social welfare Institution recognized by the Govt.
(iii) The CDPO should preferably ba sa far as possible a lady officer."
By order, Sd/- Addl. Chief Secy. (SJ&E).
Note.—The Himachal Pradesh Social Justice & Empowernment Department, Child Development Project Officer, Class-II (Gazetted) R&P Rules, 2007 were notificed an 4th June, 2007 and subsequently amended vide Notification dated 16-1-2012 and 21-9-2012 and 19-6-2013.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है