राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 20 मार्च, 2014/29 फाल्गुन, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 मार्च, 2014
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 16/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बन्छुना, लोअरकोटी, उकली एवं पारसा, तहसील रोहडू, जिला शिमला में बाईपास मेहन्दली से वखरीना सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
271-राजपत्र/2014-20-3-2014 (7511)7512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2014/29 फाल्गुन, 1935 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फील्ड, शिमला, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| ि जला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | रोहडू | बन्छूना | 1885 | 0-01-85 |
| 1883/1 | 0-00-63 | |||
| 1886/1 | 0-00-72 | |||
| 1880/1 | 0-02-40 | |||
| 1879/1 | 0-02-47 | |||
| 1901/1 | 0-05-52 | |||
| 1849/1 | 0-02-09 | |||
| 1881 | 0-00-98 | |||
| 1882/1 | 0-02-67 | |||
| 1884 | 0-00-24 | |||
| 1893/1 | 0-01-19 | |||
| किता-11 | 0-20-76 | |||
| शिमला | रोहडू | लोअरकोटी | 92/1 | 0-11-65 |
| 90/1 | 0-01-88 | |||
| 102/1 | 0-03-04 | |||
| 100/1 | 0-04-82 | |||
| 113/1 | 0-05-38 | |||
| 115/1 | 0-02-38 | |||
| किता-6 | 0-29-75 | |||
| शिमला | रोहडू | उकली | 7/1 | 0-13-50 |
| 20/1 | 0-48-44 | |||
| 28/1 | 0-21-95 | |||
| 24/1 | 0-16-13 | |||
| 23/1 | 0-03-15 | |||
| 22/1 | 0-03-96 | |||
| 2/1 | 0-34-70 | |||
| 4/1 | 0-19-74 | |||
| किता-8 | 1-61-57 | |||
| शिमला | रोहडू | पारसा | 79/1 | 0-03-52 |
| 66/1 | 0-07-48 | |||
| 76/1 | 0-3-94 | |||
| 71/1 | 0-08-74 | |||
| 123/1 | 0-04-11 | |||
| 122/1 | 0-08-35 | |||
| 135/1 | 0-00-45 | |||
| 136/1 | 0-10-88 | |||
| 137/1 | 0-16-58 | |||
| 72 | 0-02-08 | |||
| 73 | 0-01-79 | |||
| 74 | 0-00-90 | |||
| 75 | 0-00-32 | |||
| 55/1 | 0-00-86 | |||
| किता-14 | 0-70-00 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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"Greater Participation for a Stronger Democracy" ELECTION DEPARTMENT, GOVT. OF HIMACHAL PRADESH Block No. 38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009
NOTIFICATION
Shimla, the 19th March, 2014
No. 5-21/2012-ELN.—Whereas, Sh Pratap Singh, Naib-Tehsildar (Election), District Election Office, Kangra at Dharamshala was entrusted with the charge of vacant post of Tehsildar (Election) at Mandi in his own pay scale without any financial benefit to attend to important and time-bound statutory works pertaining to Lok Sabha Elections-2014, till further orders, in public interest, vide this departments office order No. 5-9/2014-ELN, dated 4th March, 2014;
Whereas, DPC meeting for filling up the vacancy of Tehsildar (Election) has been held on 13-3-2014 in the office of H.P. Public Service Commission, Shimla-171002 and the Departmental Promotion Committee has recommended the name of Sh. Pratap Singh, Naib-Tehsildar (Election) for promotion to the post of Tehsildar (Election) in order of merit.
Therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of Departmental Promotion Committee, is pleased to order promotion of Sh. Pratap Singh, Naib-Tehsildar (Election) to the post of Tehsildar (Election), Class-I (Gazetted) in the pay scale of Rs. 10300-34800/- plus Rs. 5000/- Grade Pay against vacancy of Tehsildar (Election), with immediate effect.
On promotion, the aforesaid officer will continue to function as Tehsildar (Election) at his present place of posting and will be entitled to all promotional benefits with immediate effect.
The above officer will remain on probation for a period of two years from the date of issue of these orders subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
The above officer will have to exercise option for fixation of pay under the provisions of saving clause of FR-22(I)(a)(1) within a period of one month from the date of issue of these orders.
By order,
Sd/-
Chief Electoral Officer-cum-
Principal Secretary (Election).
Govt. of Himachal Pradesh.
7514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2014/29 फाल्गुन, 1935''मज़बूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी'' निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009
अधिसूचना
शिमला, 19 मार्च, 2014
संख्याः 5-9/2014-ईएलएन.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री दीपक महाजन, निर्वाचन कानूनगो, उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, कांगड़ा की नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) श्रेणी-II (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान 10300-34800/- रुपए जमा 4200/- रुपए ग्रेड पे में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।
हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उक्त अधिकारी को नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला में नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापना के भी सहर्ष आदेश देती है।
पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
यदि उक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के उपरान्त वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में नायब तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें उक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव (निर्वाचन), हिमाचल प्रदेश सरकार।
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 मार्च, 2014
संख्याः एल.एल.आर.-डी.(6)-46/2013-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 15-3-2014 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 41) को वर्ष 2014 के अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, (चिराग भानू सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।7515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2014/29 फाल्गुन, 1935 2014 का अधिनियम संख्यांक 10 हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 15 मार्च, 2014 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।
2. धारा 14 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986, (1987 का 4) की धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''(v) उप महानिदेशक (शिक्षा), भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्, शिक्षा निदेशालय, देहरादून;''।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 10 of 2014
THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE
AND FORESTRY (AMENDMENT) ACT, 2013
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 15TH MARCH, 2014)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and
Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2013.
2. Amendment of section 14.—In section 14 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986, (4 of 1987) in sub-section (2), for clause (v), the following clause shall be substituted, namely :—
''(v) Deputy Director General (Education), Indian Council of Forest Research & Education, Directorate of Education, Dehradun;''.
7516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2014/29 फाल्गुन, 1935MEDICAL EDU. & RESEARCH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th March, 2014
No.Health-A-B(9)1/2013.—Whereas the Government had ordered bifurcation of the cadre of Teaching nursing personnels in College and School Cadre vide this department's notification of even number dated 3-12-2013.
And whereas the Sister Tutors/Tutor-cum-Clinical Instructors mentioned in Annexure-"A" have opted for College Cadre, therefore, they will be considered for further promotion in College Cadre only.
And whereas the Sister Tutors/Tutor-cum-Clinical Instructors mentioned in Annexure-"B" have exercised their option for School Cadre, therefore, they shall be treated for promotion in School Cadre in future.
The Sister Tutors/Tutor-cum-Clinical Instructors mentioned in Annexure-"C" have not exercised their option either for College or School Cadre, therefore, as per this Department's notification of even number 3.12.2013, will be deemed to have exercised their option for School Cadre only in future. This is however subject to the final outcome of CWP No.8829/2013-Amita Puri Versus State of HP and others.
These orders shall come into force with immediate effect. The copy of the said orders may be placed in the Service Book of the concerned Sister Tutors/Tutor-cum-Clinical Instructors.
By order, VINEET CHAWDHARY, Addl. Chief Secretary (Health).
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ANNEXURE-"A"
| Sr. No. Name of Official | Designation | Option opted | |
| 1. | Mrs. Seema Chauhan | Tutor-cum-Clinical Instructor | College Cadre |
| 2. | Mrs. Pushpa Panwar-II | Tutor-cum-Clinical Instructor | College Cadre |
| 3. | Mrs. Veena Ranout | Tutor-cum-Clinical Instructor | College Cadre |
| 4. | Mrs. Prabhat Kiraan | Tutor-cum-Clinical Instructor | College Cadre |
| 5. | Mrs. Varsha Verma | Tutor-cum-Clinical Instructor | College Cadre |
| 6. | Mrs. Roop Sharma | Tutor-cum-Clinical Instructor | College Cadre |
| 7. | Mrs. Pooja Sood | Tutor-cum-Clinical Instructor | College Cadre |
| 8. | Mrs. Reena Dogra | Tutor-cum-Clinical Instructor | College Cadre |
| 9. | Mrs. Kiran Chauhan Dharma | Tutor-cum-Clinical Instructor | College Cadre |
| 10. | Mrs. Parvati Negi | Sister Tutor | College Cadre |
| 11. | Mrs. Prema Negi | Sister Tutor | College Cadre |
| 12. | Mrs. Rama Buckseth | Sister Tutor | College Cadre |
| 13. | Mrs. Neena Lalta | Sister Tutor | College Cadre |
| 14. | Mrs. Ranjna Thakur | Sister Tutor | College Cadre |
| 15. | Aditya Sharma | Sister Tutor | She has already been considered for the post of Lecturer and findings of DPC is in sealed cover. |
| 16. | Mrs. Sarita Thakur | Tutor-cum- Clinical Instructor | College Cad |
ANNEXURE-B
| 1. | Mrs. Pushpa Panwar-I | Tutor-cum-Clinical Instructor | School Cadre |
| 2. | Mrs. Krishna Dhawan | Tutor-cum-Clinical Instructor | School Cadre |
| 3. | Mrs. Shashi Sharma | Tutor-cum-Clinical Instructor | School Cadre |
| 4. | Mrs. Renu Bala | Sister Tutor | School Cadre |
| 5. | Mrs. Bharti Jistu | Sister Tutor | School Cadre |
ANNEXURE-C
| 1. | Smt. Sunita Thakur | Sister Tutor | School Cadre |
| 2. | Smt. Neeraj Verma | Sister Tutor | School Cadre |
| 3. | Mrs. Kanta Guleria | Sister Tutor | School Cadre |
| 4. | Mrs. Amita Puri | Tutor-cum-Clinical Instructor | School Cadre |
| 5. | Mrs. Geeta Devi | Sister Tutor | School Cadre |
| 6. | Mrs. Bimla Verma | Tutor-cum-Clincial Instrucotr | School Cadre |
| 7. | Mrs. Smt.Tripta Chandel | Sister Tutor | School Cadre |
| 8. | Mrs. Kusum Gurang | Sister Tutor | School Cadre |
| 9. | Mrs. Asha Sharma | Tutor-cum-Clinical Instructor | School Cadre |
| 10. | Mrs. Sushma Thakur | Tutor-cum-Clinical Instructor | School Cadre |
| 11. | Mrs. Pratibha | Sister Tutor | School Cadre |
| 12. | Mrs.Vijay Pathania | Sister Tutor | School Cadre |
| 13. | Mrs. Veena Kumari | Sister Tutor | School Cadre |
In the Court Dr. Chand Parkash Sharma of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Amit Kumar aged 26 years s/o Shri Shambu Ram, r/o Village Badla. P. O. Masyana, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).
2. Smt. Dimple Kumari aged 23 years d/o Shri Kali Dass, r/o Village Abdullapur, P. O. . . Applicants. Zamanabad, Tehsil and District Kangra (H. P.)
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Amit Kumar and Dimple Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 3-3-2014 at Jhaniari Devi Temple, Tehsil and District Hamirpur, Himachal Pradesh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 9-4-2014. The objection received after 9-4-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 7-3-2014 under my hand and seal of the court.
Seal.
CHAND PARKASH SHARMA
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
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ब अदालत श्री कर्म सिंह स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा : 19-2-2014 उनवान मुकद्दमा :
1. श्री सुरेश परिहार सुपुत्र श्री सुखबन्त सिंह, गांव व डाकखाना जलाड़ी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। 2. श्रीमती स्नेहलता सुपुत्री श्री मुख्त्यार सिंह, निवासी गांव नरूर, डाकखाना मनाहेता, तहसील दसूहा, जिला होशियारपुर (पंजाब)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।7519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2014/29 फाल्गुन, 1935 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 19-2-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 14-7-2013 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। इसलिए जेर धारा 16, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अनुसार उनका विवाह पंजी—त किया जाये।
अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इनकी शादी को पंजी—त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-4-2014 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर पेश करे अन्यथा इनकी शादी को पंजी—त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 6-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
कर्म सिंह, स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा : 24-2-2014 उनवान मुकद्दमा :
1. श्री ज्योती प्रकाश शर्मा सुपुत्र श्री सुखदेव शर्मा, गांव भदरूं, डाकखाना धनेटा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। 2. श्रीमती आशा शर्मा सुपुत्री श्री रूलिया राम, निवासी गांव लजयाणा, डाकखाना गाहली, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 16, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 24-2-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 11-11-1999 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। इसलिए जेर धारा 16, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अनुसार उनका विवाह पंजी—त किया जाये।
अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इनकी शादी को पंजी—त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-4-2014 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर पेश करे अन्यथा इनकी शादी को पंजी—त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 6-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
मोहर।
कर्म सिंह, स्पैशल मैरिज अधिकारी एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।7520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2014/29 फाल्गुन, 1935 ब अदालत श्री पृथ्वी सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी (संगड़ाह), जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी चामला, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी चामला, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अदित्य शर्मा, जिसकी जन्म तिथि 10-12-2011 है, का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगर पालिका भाटगढ़ के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर अदित्य शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री विनय कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी ग्राम क्यारदा, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।
विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
श्री विनय कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी ग्राम क्यारदा, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती प्रिया पासी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश के साथ दिनांक 8-6-2011 को हुई है। जिसे प्रार्थी गलती से पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 2-4-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।7521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2014/29 फाल्गुन, 1935 आज दिनांक 1-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री जसप्रीत सिंह रिन पुत्र श्री देविन्द्र सिंह, स्थाई निवासी 13-पैनटा होमस, वीआईपी रोड, जिरकपुर, मोहली, पंजाब नि0 यू 2 29 ऐरिना एसक्यू नोबल पार्क आस्टे्रलिया।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।
विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
श्री जसप्रीत सिंह रिन पुत्र श्री देविन्द्र सिंह, स्थाई निवासी 13-पैनटा होमस, वीआईपी रोड, जिरकपुर, मोहली, पंजाब नि0 यू 2 29 ऐरिना एसक्यू नोबल पार्क आस्टे्रलिया ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती गुरप्रीत कौर पुत्री श्री राजिन्द्र पाल सिंह, निवासी रैनबौ कॉटेज, जामनीवाला रोड, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 22-2-2014 को हुई है। जिसे प्रार्थी गलती से पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 6-4-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 5-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।7522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मार्च, 2014/29 फाल्गुन, 1935 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है