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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 274, 24 March 2014

Published 24 March 2014

Gazette no.
274
Gazetteid
274/GAZETTE/2014-24/03/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-03-24.274_gazette_2014-3_24_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मार्च, 2014

संख्याः टी0पी0टी0-ए(3)-5/2013.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 65 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 12-3-2014 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 12 मार्च, 2014 को जन साधारण से आक्षेप(पों) और सुझाव(वाें) को आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

274-राजपत्र/2014-24-3-2014 (7563)7564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935 और नियत अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है; अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-24/88 टी पी टी-II तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और 27 जुलाई, 1999 को राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 42 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 42 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌;--

"(1) जब मोटर यान के नए क्रेता को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी कार्यालय के अस्थायी तौर पर बन्द होने के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से साधारणतया किसी कारणवश रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अव्यवहार्य हो या नए मोटर यान का क्रेता बहुत शीघ्र से राज्य की सीमाओं से बाहर निर्यात करना चाहता हो या इसे शीघ्रता से उस क्षेत्र में ले जाना चाहता हो जहां कि वह स्थायी रूप से निवास करता है या व्यापार करता है तो, उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन इस निमित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर0 टी0 ओ0) द्वारा नियुक्त यानों की फर्म, व्यौहारी (डीलर) या निर्माता, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा और ऐसा अस्थायी प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह तत्समय नियमित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रमाण पत्र के सभी प्रयोजनों की पूर्ति करेगा :

परन्तु यथा पूर्वोक्त व्यक्तियों या फर्म के नाम, जो अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित करने के लिए सक्षम होंगेे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर. टी. आ.)े द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे"।

आदेश द्वारा, (के. संजय मूर्ति) प्रधान सचिव (परिवहन)।

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[Authoritative text of this Department notification No. Tpt-A(3) 5/2013 dated March, 2014

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd March, 2014

No. Tpt-A(3) 5/2013.—Whereas the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on dated 12th March, 2014 vide this department notification of even number dated 12-03-2014 for inviting objections and suggestions from the General public as required under the provisions of section 65 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988);

7565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935

2. And whereas no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, (Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, notified vide this department notification No 5-24/88-TPT-II dated 12th July, 1999 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) on 27th July, 1999, namely :

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment of Rule 42.—In rule 42 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, for sub-rule (1), the following shall be substituted, Namely:—

"(1) When for any reason it is impracticable for the purchaser of a new motor vehicle to obtain a registration certificate in the ordinary course owing to a temporary closure of the office of the registering authority or for other reasons, or where the purchaser of a new motor vehicle intends to export it at once beyond the limits of the State or to take it immediately to the area where he/she has his permanent residence or place of business, a temporary certificate of registration mark may be issued by the firm of vehicles, dealer or manufacturer of vehicles appointed by the Regional Transport Officer in this behalf subject to the provisions of sub rule (2) and the temporary certificate and registration mark shall for the time being serve all the purpose of a regular certificate of registration and registration mark:

Provided that the names of persons or the firm, as aforesaid, who shall be competent to sign the temporary certificate of registration, shall be specified by the Regional Transport Officer."

By order, K. SANJAY MURTHY, Principal Secretary (Transport).

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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SOLAN DISTRICT, SOLAN, (H.P.).

NOTIFICATION

Solan, the 20th March, 2014

No.MA/20-4/99-72339.—In partial modification of this office order No.Vividh Shakha/20- 4/99-67990 dated 12/11/2013 and 10th January, 2014 the Medical authorities of District Hospital Solan and the General Public requested to the undersigned to provide specific place/space for the parking of Ambulances i.e. Red Cross and 108 GVK for the convenience of the general public/patients.

7566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935

Hence, after considering the request, I Madan Chauhan, District Magistrate, Solan do hereby order that the three Ambulances of Red Cross Society, Solan will be parked opposite Zonal Hospital Solan near Dr. K.C. Sharma building from where the path leads to Lakkar Bazar, Solan and Three Ambulances of Zonal Hospital Solan 108 GVK will be parked opposite E Block of Zonal Hospiotal Solan. The Executive Engineer (B&R), Solan is dirercted to mark the parking place and fix the sinage immediately without loss of any time.

Further the Ambulances should be parked properly at their points. No inconvenience should be caused to the smooth flow of traffic/General Public.

By order,

Sd/-

District Magistrate

Solan District, Solan, H.P.

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OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SOLAN, DISTT. SOLAN (H.P.)

ORDER

Solan, the 20th March, 2014

No.MA/20-4/99-72364.—WHEREAS, the deputation of residents of Shilly and Forest Road, Solan met the undersigned and stated that the commercial vehicles plying on Shilly/Forest Road is causing hindreance specially to children and old aged people in morning as well as in the evening hours and have requested to impose the ban on plying of all kind of commcerncial vehicles w.e.f. 8.00 A.M. to 11.00 A.M. and 4.00 P.M. to 6.00 P.M. on Shilly Road and Forest Road Solan for the convienence of general public.

Whereas, in view of the above, taking all pros and cons into consideration, I, Madan Chauhan, IAS, District Magistrate, Solan in exercise of powers vested in me Under Section 115 and 117 of the Indian Motor Vehicle Act, 1988, do hereby impose ban on plying of all kind of commercial vehicles on Shilly/Forest Road w.e.f. 8 A.M. to 11 A.M. and 4 P.M. to 6 P.M. with immediate effect. The Incharge Traffic Police, Solan is directed to monitor plying of commercial vehicle on the above area during ban hours.The Executive Officer, Nagar Parishad, Solan is directed to fix the sinage for the information of general public etc. immediately without loss of any time.

By order,

Sd/-

District Magistrate

Solan District, Solan, H.P.

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 24th March, 2014

No. EDN-Ka (9)-2/2012-Loose.—Taking into account the provisions contained in the State Private Universities Acts and the UGC (Admission to Specific Professional Programmes) Interim7567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935 Regulations, 2003, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that all the Private Universities of the State of Himachal Pradesh are required to make admissions in the various professional programmes only through National Common Entrance Tests from the academic session 2014-15. They may either adopt a National Level Examination prescribed for a specific discipline or the State level Common Entrance Examination as notified vide notified vide notification no. EDN (TE) A (1)-9/2012 dated 16th March, 3rd April, 2013 and as per the approved instructions issued by the Government vide no. EDN (TE)A (9)1/2012 dated 29th November, 2013.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order that the admissions to BBA, BCA, BBS, MBA & Law courses as approved by the State Government from time to time in respect of various Private Universities in Himachal Pradesh and recognized by the UGC, will also be made on the basis of valid scores of National Level Entrance Tests.

Provided further that in addition to above, if any UG level technical/professional course(s) being run by the Private Universities after approval of the State Government and recognized by the UGC, still remains, for which there is/are no exclusive entrance test(s) being conducted at National/ State level, the minimum qualification for admission in such course(s) be kept as ten plus two with 60% aggregate marks or 'B' grade/equivalent from a recognized Board/University, and shall be relaxable by 5% marks in case of SC/ST candidates. The admissions shall be granted on merit basis determined by conducting entrance tests at the level of such University with cut off of 50% marks, (relaxation of 5% in case of SC/ ST candidates). The reservation of seats for SCs, STs, OBCs and Physical Handicapped shall be made as per policy of the State Government.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Education).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मार्च, 2014

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-3/2014-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-3-2014 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2014 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा, (चिराग भानू सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

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2014 का अधिनियम संख्यांक 12 हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोेधन) अधिनियम, 2014 (राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 21 मार्च, 2014 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।7568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935 भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

2. बृहत्‌ नाम का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश बस अड्‌डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) के बृहत्‌ नाम में, "बस अड्‌डों के प्रबन्ध" शब्दों से पूर्व "शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 1 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 1 में, "हिमाचल प्रदेश" शब्दों के पश्चात्‌ "शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 2 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में, "धारा 3 के अधीन गठित" शब्दों के पश्चात्‌ ''हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। 5. धारा 3 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में, "हिमाचल प्रदेश" शब्दों से पश्चात्‌ "शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

6. धारा 14 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 14 में,-

(क) उपधारा (1) में, ''बस अड्‌डों का प्रबन्ध'' शब्दों के पश्चात्‌ ''और इस द्वारा उपाप्त परिवहन बसों'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपधारा 3 में,-

(i) खण्ड (क) में, "विकास, सन्निर्माण और अनुरक्षण" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्‌ "तथा इस द्वारा उपाप्त बसों के चलाए जाने को विनियमित, संचालित और नियन्त्रित" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (झ) में, "सभी कार्य कर सकेगा" शब्दों से पूर्व "या तो स्वयं या सहउद्यम में अथवा लोक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के आधार पर ऐसे" शब्द और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(iii) खण्ड (झ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खण्ड (ञ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- ''(ञ) गुणवत्ता पर आधारित मल्टी-मॉडल लोक प्रणालियों की स्थापना की व्यवस्था करना जो विभिन्न माध्यमों से अवरोध रहित यात्रा की व्यवस्था करने में उचित रूप में एकीकृत हों। ''।

7. धारा 28 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड () में, "बस अड्‌डों का दक्ष और उचित प्रबन्ध" शब्दों के पश्चात्‌ ''तथा इस द्वारा उपाप्त परिवहन बसों का विनियमन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।7569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 12 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH BUS STANDS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

AUTHORITY (AMENDMENT) ACT, 2014

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST MARCH, 2014)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development

Authority Act, 1999 (Act No. 18 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority (Amendment) Act, 2014.

2. Amendment of Long title.—In Long title of the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the words "and development of", the words "City Transport and" shall be inserted.

3. Amendment of section 1.—In section 1 of the principal Act, after the words "Himachal Pradesh", the words "City Transport and" shall be inserted.

4. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (f), after the words "means the", the words "Himachal Pradesh City Transport and" shall be inserted.

5. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "Himachal Pradesh", the words "City Transport and" shall be inserted.

6. Amendment of section 14.—In section 14 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "Authority to manage the bus stands", the words "and transport buses procured by it" shall be inserted. ; and

(b) in sub-section (3),—

(i) in clause (a), after the words and sign "Bus-Stands", the words and sign "and regulate, operate and control the plying of buses procured by it" shall be inserted.;

(ii) in clause (i), after the words "by this Act", the words, signs and letters "either on its own or in joint venture or on Public Private Participation (PPP) basis" shall be inserted.; and

(iii) after clause (i), the following new clause (j) shall be inserted, namely:—

7570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935

"(j) provide for establishment of quality focused multi-model public transport systems that are well integrated providing seamless travel across modes.".

7. Amendment of section 28.—In section 28 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (j), after the words "proper management of the bus stands", the words "and regulation of transport buses procured by it" shall be inserted.

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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती मीना कुमारी सुपुत्री श्री मथरा दास, गांव व डाकघर मुंडखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थिया। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या .............., दिनांक .......................... अनुसार श्रीमती मीना कुमारी सुपुत्री श्री मथरा दास, गांव व डाकघर मुंडखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 5-1-1972 को हुआ है परन्तु उक्त जन्म तिथि 5-1-1972 ग्राम पंचायत मुंडखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सकी हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 5-1-1972 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती हैं।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मीना कुमारी सुपुत्री श्री मथरा दास, गांव व डाकघर मुंडखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 19-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Dr. Chand Parkash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Surender Kumar aged 38 years s/o Shri Rattan Chand, r/o V. P. O. Utpur, Tehsil Bamson (Tauni Devi), District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Kajal aged 27 years d/o Shri Ram Singh, r/o Village Jingan, P. O. Noradhar, . . Applicants. Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H. P.)7571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Surender Kumar and Smt. Kajal have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-1-2014 at Mata Durga Temple at Utpur, Tehsil Tauni Devi and District Hamirpur, Himachal Pradesh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-4-2014. The objection received after 21-4-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-3-2014 under my hand and seal of the court.

Seal. Dr. CHAND PARKASH SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

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ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : /EM/2014

तारीख पेशी : 7-4-2014 श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शाम लाल, निवासी गांव तोकी, डा0 छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शाम लाल, निवासी गांव तोकी, डा0 छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने निवेदन किया है कि उसकी पुत्री पलक का जन्म दिनांक 31-7-2006 को उसके गांव तोकी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुडंसा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में दर्ज न करवायी जा सकी। उसकी जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त पलक पुत्री श्री सतीश कुमार, निवासी गांव तोकी, डा0 छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में दिनांक 7-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।7572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935 आज दिनांक 13-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।

प्रताप सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 7-4-2014 श्री विजय सिंह पुत्र श्री राझां पुत्र श्री रसीला, निवासी गांव भेहड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड बाबत अराजी खाता नं0 41, खतौनी नं0 46, खसरा नम्बर कित्ता 16, रकबा तादादी 01-17-72 है0, जमाबन्दी साल 2006-07 वाक्या महाल व मौजा भेहड़ी तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री विजय सिंह पुत्र श्री राझां, निवासी गांव भेहड़ी, तहसील इन्दौरा ने निवेदन किया है कि वह उक्त भूमि का वाहिद मालिक है और मौका पर काशत करता है लेकिन कागजात माल में उसका नाम जय सिंह पुत्र राझां पुत्र श्री रसीला गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि उसका वास्तविक नाम विजय सिंह पुत्र राझां पुत्र श्री रसीला है जोकि गलत है। जिसकी दरुस्ती करके खाना मलकियत में उसका सही नाम श्री जय सिंह उर्फ श्री विजय सिंह पुत्र श्री राझां पुत्र श्री रसीला दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें में खाना मलकियत में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

प्रताप सिंह ठाकुर,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जगत राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 /EM/2014

तारीख पेशी : 23-5-2014 श्रीमती रानी बीबी पत्नी श्री लतीफ मोहम्मद, निवासी गांव मण्ड मियानी, डा0 मण्ड मंझवा, तहसील . . प्रर्थिया। इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश7573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935 बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती रानी बीबी पत्नी श्री लतीफ मोहम्मद, निवासी गांव मण्ड मियानी, डा0 मण्ड मंझवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने निवेदन किया है कि उसकी पुत्री इशारत का जन्म दिनांक 28-2-2010 को उसके गांव मण्ड मियानी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मण्ड मियानी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में दर्ज न करवाया जा सका। उसकी जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त इशारत पुत्री श्रीमती रानी बीबी पत्नी श्री लतीफ मोहम्मद, निवासी गांव मण्ड मियानी, डा0 मण्ड मंझवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में दिनांक 23-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

जगत राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जगत राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 /EM/2014

तारीख पेशी : 24-5-2014 श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री कुलबन्त राये, निवासी गांव व डा0 कन्दरोड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री कुलबन्त राये, निवासी गांव व डा0 कन्दरोड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने निवेदन किया है कि उसके पुत्र हरशीत शर्मा का जन्म दिनांक 5-2-2011 को उसके गांव कन्दरोड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शेखूपुरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में दर्ज न करवाया जा सका। उसकी जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें। 7574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935 अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त हरशीत पुत्र श्री राकेश शर्मा, निवासी गांव व डा0 कन्दरोड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में दिनांक 24-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

जगत राम शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी गांव गवाल, डा0 चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी गांव गवाल, डा0 चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सुमित राणा का जन्म दिनांक 17-11-1989 को महाल गवाल में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-5-2014 को 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री बबलू राम पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव रजोट उपरला, डा0 रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

7575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बबलू राम पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव रजोट उपरला, डा0 रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता प्रीतम चन्द की मृत्यु दिनांक 17-10-1989 को महाल घर रजोट उपरला में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-5-2014 को 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 03/2014

तारीख पेशी : 21-4-2014 शीर्षक :

श्री जीव सिंह पुत्र श्री सुखी राम, निवासी महाल चोम्वू, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री जीव सिंह पुत्र श्री सुखी राम, निवासी महाल चोम्वू, मौजा रझूं, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में जीव सिंह पुत्र श्री सुखी राम है। जबकि राजस्व रिकार्ड के महाल चोम्वू, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में जीवा दर्शाया गया है। अतः मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाये। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के महाल चोम्वू, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में जीवा के बजाए जीवा उपनाम जीव सिंह पुत्र श्री सुखी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 04/2014 तारीख दायरा : 15-3-2014 तारीख पेशी : 21-04-2014 शीर्षक :

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री खजाना राम, निवासी गांव सिम्वल लाहड़, डा0 काहनफट, उप-तहसील धीरा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

प्रधान, ग्राम पंचायत काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसके पिता श्री खजाना राम की मृत्यु गांव सिम्वल लाहड़, डा0 काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दिनांक 25-1-1979 को हुई है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत काहनफट के अभिलेख में दर्ज न है। अतः इस इश्तहार/मुशत्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा खजाना राम की मृत्यु तिथि 25-1-1979 पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत काहनफट को पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 02/2014

तारीख दायर : 14-1-2014 श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व0 श्री —ष्ण मोहन, निवासी गांव व डाकघर बौन्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 14, वाका चक बौन्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

यह दरख्वास्त श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व0 श्री —ष्ण मोहन, निवासी गांव व डाकघर बौन्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पंचायत अभिलेख व राशन कार्ड में कौशल्या सही व दरुस्त है। परन्तु वादी का नाम खाता नं07577 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935 14, वाका चक बौन्डा के खाना मालिक में श्रीमती शकुन्तला देवी दर्ज है जो गलत है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात में श्रीमती शकुन्तला देवी के स्थान पर श्रीमती कौशल्या दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम कागजात माल में श्रीमती शकुन्तला देवी के स्थान पर श्रीमती कौशल्या दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-4-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 12-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 07/2014

तारीख दायर : 25-2-2014 श्री राधा —ष्ण व श्री नरेन्द्र लाल पुत्रान स्व0 श्री शिशु पाल, निवासी गांव धार गौरा, तहसील रामपुर . . वादी। बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 144, 146, 147 वाका चक धार व खाता नं0 198, चक खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

यह दरख्वास्त श्री राधा —ष्ण व श्री नरेन्द्र लाल पुत्रान स्व0 श्री शिशु पाल, निवासी गांव धार गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0 144, 146, 147 चक धार व खाता नं0 198 चक खनेरी में राधा —ष्ण का नाम राधे —ष्ण व नरेन्द्र लाल का नाम महेन्द्र लाल लिखा गया है जिसे आवेदक गलत बतलाते हैं। वास्तव में इनका नाम राधा —ष्ण व नरेन्द्र लाल है जिसकी पुष्टि ब्यान वाशिन्दगान देह, छायाप्रति फोटो पहचान-पत्र व आधार कार्ड से भी होती है जो आवेदक ने दरख्वास्त के साथ संलग्न कर रखी है। वादी अपने नाम उपरोक्त माल कागजात में राधे —ष्ण के स्थान पर राधा —ष्ण पुत्र स्व0 श्री शिशु पाल व महेन्द्र लाल के स्थान नरेन्द्र लाल पुत्र स्व0 श्री शिशु पाल दरुस्त/दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी के नाम कागजात माल में राधे —ष्ण के स्थान पर राधा —ष्ण पुत्र स्व0 श्री शिशु पाल व महेन्द्र लाल के स्थान नरेन्द्र लाल पुत्र स्व0 श्री शिशु लाल दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-4-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।7578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 मार्च, 2014/3 चैत्र, 1935 आज दिनांक 12-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 March 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-03-24.274_gazette_2014-3_24_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-03-24.274_gazette_2014-3_24_2014.