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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 275, 25 March 2014

Published 25 March 2014

Gazette no.
275
Gazetteid
275/GAZETTE/2014-25/03/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-03-25.275_gazette_2014-3_25_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd March, 2014

No.Shram (A)4-8/06-Part File.—In exercise of the power vested in her under section-7 of the Minimum Wages Act,1948, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the State Minimum Wages Advisory Board to advise the State Govt. for revising and fixing of the minimum wages rates of daily wages workers working in scheduled employments added to the Minimum Wages Act, 1948. The composition of the said Board will be as under:—

275-राजपत्र/2014-25-3-2014 (7579)7580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 INDEPENDET MEMBERS : 1. Hon'ble Labour Minister, H.P. Chairman 2. The Principal Secretary (Lab. & Emp.) H.P. Member 3. The Principal Secretary (Industries) H.P. Member 4. The Principal Secretary (MPP and Power) H.P. Member 5. The Principal Secretary (Finance) H.P. Member 6. The Secretary (Law) H.P. Member 7. Labour Commissioner, H.P. Member-Secretary EMPLOYERS REPRESENTATIVES : 1. PRESIDENT

BBN Industries Association, Member C/O Single Window Clearance Agency, Centre, Baddi, Solan, H.P.

2. President,

H.P. Drugs Manufactures Association, Member 35-EPIP, Face-1, Jharmajri, Industrial Area, Baddi, Distt. Solan, H.P.

3. President, Member

Industrial Association, Kala-Amb, Distt. Sirmour, H.P.

4. President, Member

Shimla-Hotel Association, H.P.,

5. Director (Personnel), Member

Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd., B.C.S. Shimla, H.P.

6. President Industrial Area Tahliwal Member

Distt. Una H.P.

EMPLOYEES REPERESENTATIVES : 1. President (INTUC), Member

Sector 1 Parwanoo Distt Solan-H.P.

2. President (BMS), Member

C/O BMS Office,Talland, Shimla-1

3. President, (HP AITUC), HQ Power House Road Member

Saproon, Solan H.P.

4. Secretary General, INTUC, Deepak Member

Bhawan, Kasumpti, H. P. Shimla-171009.

5. Vice President, CITU, VPO Sehal,Teh- Member

Baijnath, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.

6. General secretary, INTUC, Village Mansimbal, Member

P.O. Bhawarna,Tehsil, Palampur, Distt. Kangra H.P.

The head-quarter of this board will be at Shimla, but its meeting can convened at any place of the Pradesh. The term of office of the Board will be two years from the date of issue of the notification.

The T.A. will be admissible to all the officials and nonofficial members of the Board as per instructions issued by the Finance Department Himachal Pradesh Government from time to time.

By order, R. D. DHIMAN, Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

7581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मार्च, 2014

संख्या रैव0ए0(ए)3-3/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्या रैव0ए0(ए)3-20/2004 तारीख 26 मई, 2009 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 जनू, 2009 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मण्डलायुक्त कार्यालय शिमला, मण्डी और कांगड़ा में अधीक्षक ग्रेड -I, (वर्ग-I राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 में संशोधन करती है, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मण्डलायुक्त कार्यालय शिमला, मण्डी और कांगड़ा में अधीक्षक ग्रेड-I, (वर्ग-I राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपबन्ध 'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मण्डलायुक्त कार्यालय शिमला, मण्डी और कांगड़ा में अधीक्षक ग्रेड-I, (वर्ग-I राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपबन्ध 'क' में,-

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

''पे बैण्ड 15600-39100 रुपए5400 रुपए ग्रेड पे''।

(ख) स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नखिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''वरिष्ठ सहायकों/निजी सहायक में से प्रोन्न्ति द्वारा, जिनका ग्यारह (11) वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके ग्यारह (11) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ सहायक/निजी सहायक में से प्रोन्नति द्वारा, जिसका लिपिक, कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक के रूप में या कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और निजी सहायक के रूप में संयुक्ततः बीस (20) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या की गई लगातार तदार्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके बीस (20) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ सहायक या निजी सहायक के रूप में तीन (3) वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की, सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्ग-वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे़ बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्राें में पर्याप्त संख्या की उपतब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (कॉडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।7582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किये गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण.-II.— उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवम्‌ स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल। 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा-क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला के रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाठ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र । 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौंना और सांगना पटवार वृत्त और सिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में तहसील करसोग का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, धमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रान्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता हैए वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसे प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रान्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आम्र्ड फोर्सिज परसोलन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।7583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी''।

आदेश द्वारा, (तरूण श्रीधर) प्रधान सचिव एवम्‌ वित्तायुक्त (राजस्व)।

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[Authoritative english text Of this Department Notification No.Rev A-(A)3-3-2012 dated as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th March, 2014

No.Rev-A(A)3-3/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commissioner, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend the Himachal Pradesh, Divisional Commissioner Office, Shimla, Mandi and Kangra Superintendent Grade-I (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009, notified vide Notification No.Rev-A(A)3 20/2004, dated 26th May, 2009 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 8th June, 2009, namely:—

1. Short Title & Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Divisional Commissioner Office, Shimla, Mandi and Kangra Superintendent Grade-I (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of ANNEXURE-A.—In Annexure-A appended to the Himachal Pradesh Divisional Commissioner Office, Shimla, Mandi and Kangra Superintendent Grade-I (Class-I Gazetted) Recruitment and promotion Rules, 2009,—

(a) for existing provision against column No.4, the following shall be substituted, namely:—

"Pay Band Rs.15600-39100+Rs.5400/-Grade Pay".

(b) for the provision against column No.11, the following shall be substituted namely:—

"By promotion from amongst the Senior Assistants/Personal Assistant with eleven (11) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if, any,7584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 in the grade failing which by promotion from amongst the Senior Assistant/Personal Assistant with twenty (20) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Clerk, Junior Assistant and Senior Assistant or as Junior Scale Stenographer, Senior Scale Stenographer and Personal Assistant combined out of which three (03) years of service as Senior Assistant or Personal Assistant shall be essential:

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se- seniority shall be prepared:

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/ Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I:—For the purpose of proviso supra the term "in Tribal/ Difficult area" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II:—For the purpose of proviso supra the Tribal/Difficult areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish, Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangana Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanai of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Traila, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of7585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circles of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three year's or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-seseniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged".

By order,

TARUN SHRIDHAR,

Pr. Secretary-cum-F.C. (Rev.).

7586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935

In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)

1. Shri Vinod Kumar, aged 24 years s/o Shri Madan Lal, r/o Village Ladhwin, P. O. Patta, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Padma Devi, aged 28 years d/o Shri Mani Ram, r/o Village and P. O. Amroh, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001(49 of 2001).

Shri Vinod Kumar and Smt. Padma Devi have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 2-3-2014 at Santoshi Mata Mandir, Ladraur, District Hamirpur, Himachal Pradesh as per hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 25-4-2014. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-3-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

BALWAN CHAND, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 31/2013 तारीख पेशी : 16-04-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री सीतू, निवासी मुहाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . सायल। हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. वृज लाल, 2. सुभाष चन्द पुत्र, 3. परसिन्दा राम, 4. भवानी सिंह पुत्र, 5. मदन लाल पुत्र, 6. जमना देवी पुत्री, 7. निर्मला देवी पुत्री, 8. दुर्गी देवी पत्नी स्व0 श्री सीतू पुत्र श्री साहनू, निवासी मुहाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादी।7587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 9, खतौनी नं0 20 ता, 25 खसरा कित्ता 38, रकवा तादादी 0-30-31 है0 स्थित मुहाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 16-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 32/2013 तारीख पेशी : 16-04-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री सीतू, निवासी मुहाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . सायल। हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. परसिन्दा राम पुत्र, 2. भवानी सिंह पुत्र, 3. मदन लाल पुत्र, 4. जमना देवी पुत्री, 5. निर्मला देवी पुत्री, 6. दुर्गी देवी पत्नी स्व0 श्री सीतू पुत्र श्री साहनू, निवासी मुहाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, . . प्रतिवादी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 7, खतौनी नं0 16 ता, 18 खसरा कित्ता 19, रकवा तादादी 0-14-07 है0 स्थित मुहाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 16-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 34/2013 तारीख पेशी : 16-04-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री सीतू, निवासी मुहाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . सायल। हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. वृज लाल, 2. सुभाष चन्द पुत्र, 3. परसिन्दा राम, 4. भवानी सिंह पुत्र, 5. मदन लाल पुत्र, 6. जमना देवी पुत्री, 7. निर्मला देवी पुत्री, 8. दुर्गी देवी पत्नी स्व0 श्री सीतू पुत्र श्री साहनू, निवासी मुहाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादी। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 10, खतौनी नं0 26 ता, 34 खसरा कित्ता 104, रकवा तादादी 01-02-97 है0 स्थित मुहाल लाहड़ू, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 16-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

लेख राम धीमान,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Vinay Dhiman (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Mr. Chet Ram s/o Late Shri Balak Ram, r/o Village Shegli, P.O. Baragran, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). 2. Mrs. Reena d/o Shri Dhan Bahadur, r/o Village Aruche, P.O. Khurshaniwari, District Dhgountra Sindhupalchowk Nepal at present wife of Shri Chet Ram, r/o Village Shegli, P.O. Baragran, Tehsil Manali, District Kulllu (H. P.).

Versus

General public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Chet Ram and Mrs. Reena has presented an application on 18-3-2014 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is7589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 18-4-2014 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 18th day of March, 2014.

Seal. VINAY DHIMAN, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 08/2014

तारीख दायर : 5-3-2014 श्रीमती नीलम मणी पुत्री श्री गोनवो नमज्ञल, निवासी गांव गसाई, डाकघर बौन्डा, तहसील रामपुर . . वादी। बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 7/33, ता 35, कित्ता 5, रकबा तादादी 0-36-72 है0 वाका चक बौन्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

यह दरख्वास्त श्रीमती नीलम मणी पुत्री श्री गोनवो नमज्ञल, निवासी गांव गसाई, डाकघर बौन्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 7/33 ता 35, कित्ता 5, रकबा तादादी 0-36-72 है0, वाका चक बौन्डा के खाना मालिक में वादी का नाम श्रीमती नील मणी दर्शया गया है जो गलत है। आवेदिका का सही नाम नीलम मणी है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने छायाप्रति स्कूल प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड तथा मतदाता फोटो पहचान-पत्र संलग्न आवेदन कर रखे हैं जिसमें वादी का नाम नीलम मणी है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात में नील मणी के स्थान पर श्रीमती नीलम मणी दरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम कागजात माल में श्रीमती नील मणी के स्थान पर श्रीमती नीलम मणी दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-4-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 12-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।7590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मनमोहन चौधरी पुत्र श्री कर्ण सिंह चौधरी, निवासी गुज्जर कालोनी बदरीपुर, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री मनमोहन चौधरी पुत्र श्री कर्ण सिंह चौधरी, निवासी गुज्जर कालोनी बदरीपुर, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती प्रिया चौधरी पुत्री श्री लोकेश कुमार, निवासी मोहल्ला इकराम, रामपुर मनीहरण, जिला सहारनपुर, यू0पी0 के साथ दिनांक 8-2-2014 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है, प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14-4-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री अभिमन्यू चौहान पुत्र श्री सुखदर्शन सिंह, निवासी ग्राम व डा0 मिसरवाला, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री अभिमन्यू चौहान पुत्र श्री सुखदर्शन सिंह, निवासी ग्राम व डा0 मिसरवाला, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती प्रियंका पुत्री श्री जय विजय सिंह, निवासी ग्राम फागली, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के7591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 साथ दिनांक 6-12-2013 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है, प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-4-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

पावंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।7592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मार्च, 2014/4 चैत्र, 1935 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 25 March 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-03-25.275_gazette_2014-3_25_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-03-25.275_gazette_2014-3_25_2014.