राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
शिमला-02, 29 मार्च, 2014
स्ांख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)29/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1-राजपत्र/2014-1-4-2014 (1)2 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग)ए वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. निरसन और व्यावृतियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)6/2006 तारीख 28-11-2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग प्रवक्ता (इंजीनियरिंग)ए वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, के0 संजय मूर्ति, प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)।
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उपाबन्ध-क हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.- सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग)
2. पदों की संख्या : 30 (तीस) टैक्सटाइल इंजीनियरिंग : 08 (आठ) मकैेनिकल इंजीनियरिंग : 08 (आठ) कम्पयूटर इंजीनियरिंग : 06 (द्दः) सिविल इंजीनियरिंग : 02 (दो) इलेक्ट्रोनिक्स और टेली कोमुनिकेशन : 06 (द्दः)
3. वर्गीकरण.- वर्ग- I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः पे बैण्ड ` 15600-39100/- जमा ` 6000/-ग्रेड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियॉं : स्तम्भ 15-क में दिए ब्यौरे के अनुसार ` 21600/-प्रतिमास ।
(iii) सहायक आचार्य और प्रवक्ता (चयन ग्रेड) के पदधारी पे बैंड ` 15600-39100 के साथ ग्रेड 5. चयन पद अथवा अचयन पद.- लागू नहीं।3 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.- 45 वर्ष या इससे कम।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत् अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जाएगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर/निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। 1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता.- इंजीनियरिंग की सुसंगत शाखा में बी0 ई0/बी0 टेक0 और एम0 ई0 /एम0 टैक0 जहां या तो बी0 ई0/बी0 टैक0 या एम0 ई0/एम0 टैक0 में प्रथम श्रेणी हो या इसके समतुल्य हो।
यदि श्रेणी/डिवीजन प्रदान नहीे की गई है तो कुल मिलाकर न्यूनतम साठ प्रतिषत अंकों के प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समतुल्य समझा जाएगा। यदि ग्रेड प्वांइट प्रणाली को अपनाया गया है तो सी0जी0पी0ए0 को निम्न प्रकार से समतुल्य अंकों में परिवर्तित किया जाएगाः
ग्रेड प्वांइट समतुल्य प्रतिशत
6.25 55% 6.75 60% 7.25 65% 7.75 70% 8.25 75%
(ख) वांछनीय अर्हताएंः-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं .-आयु : लागू नही ।4 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 शैक्षिक अर्हता.-लागू नहीं। 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जायेगा.-हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों या इनके द्वारा स्थापित/ नियन्त्रणाधीन अन्य स्वायत तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों से इस पद के सदृश पदों और समरूप पे बैंड में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान् हो तो उसकी संरचना.-लागू नहीं ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचित समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियांंॅ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलीसी के अधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र मे आना.-सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियॉः-संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग) को ` 21600/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 648/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।5 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 (III) नियुक्ति /अनुशासन प्राधिकारीः-सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा/होगी ।
(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन हो तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को ` 21600/-की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 648/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड का तीन प्रतिशत) बढ़ौतरी का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीें होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा।
तथानि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने एक तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।6 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम् पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसा एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछडे वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.- सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।
18. शिथिल करने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-ख सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग).- एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य .......................(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप।
यह करार श्री/श्रीमती...................................... पुत्र/पुत्री श्री ................................... निवासी ............................ ............. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेष की राज्यपाल के मध्य .............................................(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वित्तीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ............................को किया गया।
''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग) के रुप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तोंं पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग) के रूप में .............................से प्रारम्भ होने और ..........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् .....................................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण,7 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत /विस्तारित की जाएगी ।
2. प्रथम पक्षकार को समेकित संविदात्मक रकम अर्थात ` 21600/- प्रतिमास संदत की जाएगी । 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्व नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग) एक मास की सेवा पूरी करने के पष्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूती अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश का हकदार होगा/होगी। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि कि लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीें किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीे की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रषासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त सहायक आचार्य (इंजीनियरिंग) का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर, पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा । 8 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में :
(नाम व पूरा पता ) 2. ............................................................. ............................................................. ............................................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः (नाम व पूरा पता ) 1. ........................................................... .......................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता ) 2. ......................................................... ........................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 29/2012
dated 29-3-2014 as required under Article 348 (3) of the constitution of India.]
TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL
TRAINING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 29th March, 2014
No. EDN (TE) A (3) 29/2012.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Professor (Engineering), Class-I, (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—
1. Short Title and Commencement.— (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Assistant Professor (Engineering), Class – I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.
9 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 19362. Repeal & Savings.— (1)The Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Lecturer (Engineering) Class–I, (Gazetted) Recruitement & Promotion Rules, 2007 notified vide this Department notification No. EDN (TE)A (3) 6/2006 dated 28-11-2007 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, K. SANJAY MURTHY, Principal Secretary (T.E.).
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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR (ENGINEERING) CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH
1. Name of post.— Assistant Professor (Engineering)
2. Number of post(s).— 30 (Thirty)
Textile Engineering = 08 (Eight) Mechanical Engineering = 08(Eight) Computer Science & Engineering = 06 (Six) Civil Engineering = 02 (Two) Electronics & Tele Communication = 06 (six)
3. Classification.— Class-1 (Gazetted)
4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbents.— Pay Band r 15,600-39100+GP ` 6000/-
(ii) Emoluments for contract employees ` 21,600/- as per details given in Column 15-A.
(iii) The incumbent Assistant Professor and Lecturer (Selection Grade) after completing 3 years of service in the PB of `15,600-39,100 with GP of ` 8000/- shall be placed in the higher PB of ` 37,400- 67,000+GP ` 9000/- and will be re-designated as Associate Professor.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.
6. Age for direct recruitment.— 45 years and below
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;
10 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Corporations/Autonomous bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct receruit(s).— (a) Essential Qualification(s).— BE/B. Tech. and ME/M. Tech. in the relevant branch of Engineering with First Class or equivalent either in BE/ B. Tech. or ME/M. Tech.
If a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division.
If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:
Grade Point Equivalent Percentage 6.25 55% 6.75 60% 7.25 65% 7.75 70% 8.25 75%
Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).— Age : Not applicable
Educational Qualification.— Not applicable.
9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,
deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%
11 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade for which promotion/deputation/transfer is to be made.—On secondment basis from amongst the incumbents of this post working on the analogous posts and identical pay band of this post from the other H.P. Govt./Departments / Boards or other automous technical institutions, universities controlled/establishment by them.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determind by the Commission/other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Professor (Engineering) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year- toyear basis.
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS WITH IN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Professor (Engineering) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 21,600/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 648/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
12 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936(iv) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(v) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMNT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII)TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 21,600/- per month (which shall be equal to minimum of pay band+ grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 648/- (3% of the minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any kind except above is admissible to the contact appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time:
However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
13 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.— Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s). _________
ANNEXURE-"B" Form of contract/ agreement to be executed between the Assistant Professor (Engineering) Class-I (Gazetted) & the Government of Himachal Pradesh through ………………..
This agreement is made on this……………….. day of………….. in the year…………. Between Sh/Smt …………… S/o/ D/o Shri……………. R/o……………………….., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through___________, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Assistant Professor (Engineering) Class-I (Gazetted) on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Assistant Professor (Engineering) Class-I (Gazetted) for a period of one year commencing on day of ……….. and ending on the day of…………… It is, specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………………and information notice shall not be necessary.
Provided that for–further extention/renewal of contract period the HOD shall isuue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. That FIRST PARTY will be paid a consolidated contractual amount i.e. ` 21,600/- per month.
14 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 19363. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first was engaged on contract.
4. Contractual Assistant Professor (Engineering) Class-I (Gazetted ) will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Assistant Professor (Engineering) Class-I (Gazetted).
Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical gruounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.
However, the contact appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he /she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practiotioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer /Practioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme, EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and full address)
(Signature of the FIRST PARTY)15 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 2. …………………………………....….. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and full address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and full address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and full address)
__________
आबकारी एंव कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-29, मार्च, 2014
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-2/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्राें में यथा लागू पंजाब एक्साईज एक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 31 और 32 तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 36 और 37 जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज एक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, हिमाचल प्रदेश एक्साईज फिस्कल आर्डरज, 1965 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, समय-समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश सरकार (आबकारी एवं कराधान विभाग) की अधिसूचना संख्याः 1-17/64-ई.एण्ड.टी., दिनांक 28-10-1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त अधिसूचना'' कहा गया है) का अधिक्रमण करते हुये आबकारी शुल्क, उत्पाद एंव निर्यात शुल्क व अन्य उदग्रहण प्रथम अप्रैल, 2014 से निम्नलिखित दर निर्धारित करने के आदेश देते है, अर्थात्ः--
| Sr. No. Kind of Spirit | Rate (In Rs.) | |
| 1. | Excise Duties: Country Spirit— (a) Plain spirit (b) Ordinary spiced with 50o proof strength. | R s. 10.00 per proof litre Rs. 10.00 per proof litre |
| 2. | Rectified Spirit | Rs. 10.00 per proof litre. |
| 3. | E.N.A. (Extra Neutral Alcohol). | Rs. 10.00 per bulk litre |
| 4. | Malt Spirit | Rs.10.00 per bulk litre |
| 5. | All other sorts of spirits (Indian Made Foreign Spirit) except denatured spirit. (i) EDP upto Rs.1200/-per case | R s.32.00 per proof litre |
| (ii) EDP above Rs.1200/-and upto Rs.5000/-per case (iii) EDP above Rs.5000/-per case. | Rs.55.00 per proof litre Rs.80.00 per proof litre | |
| 6. (a) (b) | Indian Made Rum when issued to Ex-servicemen, Army and I.T.B.P Troops in forward areas through CSD or other sources approved by the Government (Besides duty, assessed fee as prescribed shall also be levied). I ndian Made Foreign Spirit, except Rum, with strength of 25 degree under proof when issued to troops, ex- servicemen and I.T.B.P through CSD or other sources approved by the Government:— | Rs.23.00 per proof litre R s.32.00 per proof litre Rs.55.00 per proof litre Rs.80.00 per proof litre |
| 7. | (a) Sweets and Wines containing proof spirit not exceeding 20% | Rs.5.00 per bulk litre |
| (b) Sweets and Wines containing proof spirit exceeding 20% but not exceeding 30% | Rs.7.00 per bulk litre | |
| (c) Alcoholic cider | Rs.1.00 per bottle of 650 mls. | |
| (d) Beer: (i) upto 5% alcoholic contents. ( ii) with alcoholic contents exceeding 5% but not exceeding 8.25% | R s.7.50 per bottle of 650 mls or Rs.11.54 per bulk litre Rs.11.00 per bottle of 650 mls or Rs.16.93 per bulk litre | |
| (e) Ready to Drink Beverages | Rs.7.20 per bulk litre. | |
| 8. | Import fee: The import fee on foreign liquor including Indian Made Foreign Spirit (except Beer) , Malt spirit and Neutral spirit imported from outside Himachal Pradesh shall be as under:— (a) Foreign liquor including Indian Made Foreign Spirit (except beer), Malt spirit and Neutral spirit i.e. extra neutral alcohol). | (In Rs.) R s.11.00 per proof litre |
| (b) Malt spirit | Rs.6.00 per bulk litre | |
| (c) Neutral spirit i.e. extra neutral alcohol | Rs.2.50 per bulk litre | |
| (d) Rectified spirit— | Rs.4.00 per bulk litre | |
| (e) Beer | Rs. 8.00 per bottle of 650mls. | |
| (f) Wine & Cider Indian Made and Imported | Rs.3.00 per bulk litre | |
| (g) Ready to Drink Beverages. | Rs.3.00 per bulk litre. | |
| 9. | Export Fee: IMFS (Whether duty paid or in bond) | R e. 0.10 per proof litre |
| (i) Beer: (a) Beer with alcoholic contents upto 5% (b) Beer with alcoholic contents above. 5% but not exceeding 8.25% | R e. 0.10 per bulk litre Re. 0.10 per bulk litre | |
| (ii) Country liquor | Re. 0.10 per bulk litre | |
| (iii) Malt Spirit | Rs. 1.10 per bulk litre | |
| (iv) Rectified Spirit | Re. 0.10 per bulk litre | |
| (v) Sweet products. | Re. 0.30 per bulk litre | |
| (vi) E.N.A. | Re. 0.10 per bulk litre |
Provided that this duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable hospitals and dispensaries and educational institutions approved by Government. Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable Hospitals/dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders 1965.
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एंव कराधान)।
---------
[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F (1)-2/2014 dated 29-03-2014
required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th March, 2014
No. EXN-F(1)-2/2014.—In exercise of the powers conferred by section 31 and 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) read with Section 82 of Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh before 1st November, 1966, and the H.P Excise Fiscal Orders 1965 notified vide this Government Notification No. 1-17/64-E&T dated 28-10-1965 (hereinafter called the "said notification") and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to prescribe the following rates of Excise Duty, Manufacture and Export fee and other levies on excisable article, with effect from 01-04-2014:—
| Sr.No. | Kind of Spirit | Rate (In Rs.) |
| 1. | Excise Duties: Country Spirit— (a) Plain spirit (b) Ordinary spiced with 50o proof strength. | R s. 10.00 per proof litre Rs. 10.00 per proof litre |
| 2. | Rectified Spirit | Rs. 10.00 per proof litre. |
| 3. | E.N.A. (Extra Neutral Alcohol). | Rs. 10.00 per bulk litre |
| 4. | Malt Spirit | Rs.10.00 per bulk litre |
| 5. | All other sorts of spirits (Indian Made Foreign Spirit) except denatured spirit. (iv) EDP upto Rs.1200/-per case (v) EDP above Rs.1200/-and upto Rs.5000/-per case (vi) EDP above Rs.5000/-per case. | R s.32.00 per proof litre Rs.55.00 per proof litre Rs.80.00 per proof litre |
| 6. (a) (b) | Indian Made Rum when issued to Ex-servicemen, Army and I.T.B.P Troops in forward areas through CSD or other sources approved by the Government (Besides duty, assessed fee as prescribed shall also be levied). I ndian Made Foreign Spirit, except Rum, with strength of 25 degree under proof when issued to troops, ex- servicemen and I.T.B.P through CSD or other sources approved by the Government:— | Rs.23.00 per proof litre R s.32.00 per proof litre Rs.55.00 per proof litre Rs.80.00 per proof litre |
| 7. | (a) Sweets and Wines containing proof spirit not exceeding 20% | Rs.5.00 per bulk litre |
| (b) Sweets and Wines containing proof spirit exceeding 20% but not exceeding 30% | Rs.7.00 per bulk litre | |
| (c) Alcoholic cider | Rs.1.00 per bottle of 650 mls. | |
| (d) Beer: (i) upto 5% alcoholic contents. ( ii) with alcoholic contents exceeding 5% but not exceeding 8.25% | R s.7.50 per bottle of 650 mls or Rs.11.54 per bulk litre R s.11.00 per bottle of 650 mls or Rs.16.93 per bulk litre | |
| (e) Ready to Drink Beverages | Rs.7.20 per bulk litre. | |
| 8. | Import fee: The import fee on foreign liquor including Indian Made Foreign Spirit (except Beer) , Malt spirit and Neutral spirit imported from outside Himachal Pradesh shall be as under:— (a) Foreign liquor including Indian Made Foreign Spirit (except beer), Malt spirit and Neutral spirit i.e. extra neutral alcohol). | (In Rs.) R s.11.00 per proof litre |
| (b) Malt spirit | Rs.6.00 per bulk litre | |
| (c) Neutral spirit i.e. extra neutral alcohol | Rs.2.50 per bulk litre | |
| (d) Rectified spirit— | Rs.4.00 per bulk litre | |
| (e) Beer | Rs. 8.00 per bottle of 650mls. | |
| (f) Wine & Cider Indian Made and Imported | Rs.3.00 per bulk litre | |
| (g) Ready to Drink Beverages. | Rs.3.00 per bulk litre. | |
| 9. | Export Fee: IMFS (Whether duty paid or in bond) | R e. 0.10 per proof litre |
| (i) Beer: | ||
| (a) Beer with alcoholic contents upto 5% (b) Beer with alcoholic contents above. 5% but not exceeding 8.25% | Re. 0.10 per bulk litre Re. 0.10 per bulk litre | |
| (ii) Country liquor | Re. 0.10 per bulk litre | |
| (iii) Malt Spirit | Rs. 1.10 per bulk litre | |
| (iv) Rectified Spirit | Re. 0.10 per bulk litre. | |
| (v) Sweet products. | Re. 0.30 per bulk litre. | |
| (vi) E.N.A. | Re. 0.10 per bulk litre |
Provided that this duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable hospitals and dispensaries and educational institutions approved by Government. Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable Hospitals/ dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders 1965.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
__________
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला, 29 मार्च 2014
संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(1)-2/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पंजाब पूर्नगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का संख्यांक 1) की धारा 31 और 32 तथा हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) जो कि हिमाचल प्रदेश एक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब ऐक्साईज फिस्कल आर्डरज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात ''उक्त आर्डरज'' कहा गया है) में प्रथम अप्रैल, 2014 से निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थातः--
संशोधन
The existing order 1 shall be substituted by the following, namely:—
"1. The following shall be the rates of Excise Duty, Manufacture, Export fee and other levies on the exciseable articles w.e.f 01.04.2014:—
| Sr. No. | Kind of Spirit | Rate (In Rs.) |
| 1. | Excise Duties: Country Spirit— (a) Plain spirit (b) Ordinary spiced with 50o proof strength. | R s. 10.00 per proof litre Rs. 10.00 per proof litre |
| 2. | Rectified Spirit | Rs. 10.00 per proof litre. |
| 3. | E.N.A. (Extra Neutral Alcohol). | Rs. 10.00 per bulk litre |
| 4. | Malt Spirit | Rs.10.00 per bulk litre |
| 5. | All other sorts of spirits (Indian Made Foreign Spirit) except denatured spirit. (vii) EDP upto Rs.1200/-per case (viii) EDP above Rs.1200/-and upto Rs.5000/-per case (ix) EDP above Rs.5000/-per case. | R s.32.00 per proof litre Rs.55.00 per proof litre Rs.80.00 per proof litre |
| 6. (a) (b) | Indian Made Rum when issued to Ex-servicemen, Army and I.T.B.P Troops in forward areas through CSD or other sources approved by the Government (Besides duty, assessed fee as prescribed shall also be levied). I ndian Made Foreign Spirit, except Rum, with strength of 25 degree under proof when issued to troops, ex- servicemen and I.T.B.P through CSD or other sources approved by the Government:— | Rs.23.00 per proof litre R s.32.00 per proof litre Rs.55.00 per proof litre Rs.80.00 per proof litre |
| 7. | (a) Sweets and Wines containing proof spirit not exceeding 20% | Rs.5.00 per bulk litre |
| (b) Sweets and Wines containing proof spirit exceeding 20% but not exceeding 30% | Rs.7.00 per bulk litre | |
| (c) Alcoholic cider | Rs.1.00 per bottle of 650 mls. | |
| (d) Beer: (i) upto 5% alcoholic contents. ( ii) with alcoholic contents exceeding 5% but not exceeding 8.25% | R s.7.50 per bottle of 650 mls or Rs.11.54 per bulk litre Rs.11.00 per bottle of 650 mls or Rs.16.93 per bulk litre | |
| (e) Ready to Drink Beverages | Rs.7.20 per bulk litre. | |
| 8. | Import fee: The import fee on foreign liquor including Indian Made Foreign Spirit (except Beer) , Malt spirit and Neutral spirit imported from outside Himachal Pradesh shall be as under:— (a) Foreign liquor including Indian Made Foreign Spirit (except beer), Malt spirit and Neutral spirit i.e. extra neutral alcohol). | (In Rs.) R s.11.00 per proof litre |
| (b) Malt spirit | Rs.6.00 per bulk litre | |
| (c) Neutral spirit i.e. extra neutral alcohol | Rs.2.50 per bulk litre | |
| (d) Rectified spirit— | Rs.4.00 per bulk litre | |
| (e) Beer | Rs. 8.00 per bottle of 650mls. | |
| (f) Wine & Cider Indian Made and Imported | Rs.3.00 per bulk litre | |
| (g) Ready to Drink Beverages. | Rs.3.00 per bulk litre. | |
| 9. | Export Fee: IMFS (Whether duty paid or in bond) | R e. 0.10 per proof litre |
| (i) Beer: (a) Beer with alcoholic contents upto 5% (b) Beer with alcoholic contents above. 5% but not exceeding 8.25% | R e. 0.10 per bulk litre Re. 0.10 per bulk litre | |
| (ii) Country liquor | Re. 0.10 per bulk litre | |
| (iii) Malt Spirit | Rs. 1.10 per bulk litre | |
| (iv) Rectified Spirit | Re. 0.10 per bulk litre. | |
| (v) Sweet products. | Re. 0.30 per bulk litre. | |
| (vi) E.N.A. | Re. 0.10 per bulk litre |
Provided that this duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable hospitals and dispensaries and educational institutions approved by Government. Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable Hospitals/ dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders 1965.
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एंव कराधान)।
__________
[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F(1)-2/2014 dated 29-03-2014
as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 29th March, 2014
No. EXN-F(1)-2/2014.—In exercise of the powers conferred by section 31 and 32 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) and section 36 and 37 of the Himachal Pradesh read with Section 82 of Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as in force in territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organization Act, 1966(Act No.31 of 1966), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the following further amendments in the Punjab Excise Fiscal Orders 1932 as amended from time to time(hereinafter called the "said Order") with effect from 1st April, 2014, namely:—
AMENDMENT
The existing order 1 shall be substituted by the following, namely:—
22 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936"1. The following shall be the rates of Excise Duty, Manufacture, Export fee and other levies on the exciseable articles w.e.f. 01-04-2014:—
| Sr. No. | Kind of Spirit | Rate (In Rs.) |
| 1. | Excise Duties: Country Spirit— (a) Plain spirit (b) Ordinary spiced with 50o proof strength. | R s. 10.00 per proof litre Rs. 10.00 per proof litre |
| 2. | Rectified Spirit | Rs. 10.00 per proof litre. |
| 3. | E.N.A. (Extra Neutral Alcohol). | Rs. 10.00 per bulk litre |
| 4. | Malt Spirit | Rs.10.00 per bulk litre |
| 5. | All other sorts of spirits (Indian Made Foreign Spirit) except denatured spirit. (x) EDP upto Rs.1200/-per case (xi) EDP above Rs.1200/-and upto Rs.5000/-per case (xii) EDP above Rs.5000/-per case. | R s.32.00 per proof litre Rs.55.00 per proof litre Rs.80.00 per proof litre |
| 6. (a) (b) | Indian Made Rum when issued to Ex-servicemen, Army and I.T.B.P Troops in forward areas through CSD or other sources approved by the Government (Besides duty, assessed fee as prescribed shall also be levied). I ndian Made Foreign Spirit, except Rum, with strength of 25 degree under proof when issued to troops, ex- servicemen and I.T.B.P through CSD or other sources approved by the Government:— | Rs.23.00 per proof litre R s.32.00 per proof litre Rs.55.00 per proof litre Rs.80.00 per proof litre |
| 7. | (a) Sweets and Wines containing proof spirit not exceeding 20% | Rs.5.00 per bulk litre |
| (b) Sweets and Wines containing proof spirit exceeding 20% but not exceeding 30% | Rs.7.00 per bulk litre | |
| (c) Alcoholic cider | Rs.1.00 per bottle of 650 mls. | |
| (d) Beer: (i) upto 5% alcoholic contents. ( ii) with alcoholic contents exceeding 5% but not exceeding 8.25% | R s.7.50 per bottle of 650 mls or Rs.11.54 per bulk litre Rs.11.00 per bottle of 650 mls or Rs.16.93 per bulk litre | |
| (e) Ready to Drink Beverages | Rs.7.20 per bulk litre. | |
| 8. | Import fee: The import fee on foreign liquor including Indian Made Foreign Spirit (except Beer) , Malt spirit and Neutral spirit imported from outside Himachal Pradesh shall be as under:— (a) Foreign liquor including Indian Made Foreign Spirit | (In Rs.) R s.11.00 per proof litre |
| (except beer), Malt spirit and Neutral spirit i.e. extra neutral alcohol). | ||
| (b) Malt spirit | Rs.6.00 per bulk litre | |
| (c) Neutral spirit i.e. extra neutral alcohol | Rs.2.50 per bulk litre | |
| (d) Rectified spirit— | Rs.4.00 per bulk litre | |
| (e) Beer | Rs. 8.00 per bottle of 650mls. | |
| (f) Wine & Cider Indian Made and Imported | Rs.3.00 per bulk litre | |
| (g) Ready to Drink Beverages. | Rs.3.00 per bulk litre. | |
| 9. | Export Fee: IMFS (Whether duty paid or in bond) | R e. 0.10 per proof litre |
| (i) Beer: (a) Beer with alcoholic contents upto 5% (b) Beer with alcoholic contents above. 5% but not exceeding 8.25% | R e. 0.10 per bulk litre Re. 0.10 per bulk litre | |
| (ii) Country liquor | Re. 0.10 per bulk litre | |
| (iii) Malt Spirit | Rs. 1.10 per bulk litre | |
| (iv) Rectified Spirit | Re. 0.10 per bulk litre. | |
| (v) Sweet products. | Re. 0.30 per bulk litre. | |
| (vi) E.N.A. | Re. 0.10 per bulk litre |
Provided that this duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable hospitals and dispensaries and educational institutions approved by Government. Provided further, that duty shall not be levied on rectified spirit supplied to Government and Charitable Hospitals/dispensaries and Educational Research Institutions approved by the Government; in accordance with the provisions of H.P. Fiscal Orders 1965.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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ब अदालत समाहर्ता, उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा संख्या : 6/2011
तारीख दायर : 1-12-2011 दरख्वास्त हिमाचल प्रदेश आड़ रहन अधिनियम, 1971 की धारा 4 के अधीन।
बशी उर्फ बन्शी राम पुत्र श्री कातू राम, गांव जोल (कुट), परगना बसेह, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
. . अपीलार्थी।
बनाम24 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 1. श्री जगत सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह 2. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह, 3. श्री गौरव पुत्र श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह, 4. श्री पवन कुमार पुत्र श्री कृष्ण सिंह, 5. श्री रतन सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह, 6. श्री वचित्र सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, 7. श्री चमन लाल पुत्र श्री पृथी सिंह, 8. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री ओंकार सिंह, 9. श्री रणदीप पुत्र श्री ओंकार सिंह, 10. श्री होशियार सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह उर्फ किशन सिंह, 11. श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व0 श्री जितेन्द्र सिंह, सभी निवासी गांव सलोआ, परगना कोट कैहलूर, तहसील श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रत्यार्थी। सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से अवगत किया जाता है कि उपरोक्त बशी उर्फ बन्शी राम पुत्र श्री कातू राम, गांव जोल (कुट), परगना बसेह, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त अधीन हिमाचल प्रदेश आड़ रहन अधिनियम, 1971 की धारा 4 के अन्तर्गत दायर की है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रत्यार्थी को तल्वी के लिए इस न्यायालय से समन जारी किए गए लेकिन प्रत्यार्थी होशियार सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री किशन सिंह, गांव सलोआ, परगना कोट कैहलूर, तहसील श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की भरसक प्रयासों के बावजूद साधारण तौर पर व चस्पानगी द्वारा तलवी सम्भव न हो पाई है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त वर्णित प्रत्यार्थी को अवगत/सूचित किया जाता है कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 5-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित आवे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 1973-2014 को इस अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
समाहर्ता, उप-मण्डल घुमारवीं,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।
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ब अदालत श्री जगत राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /EM/2014
तारीख पेशी : 24-4-2014 श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव इन्दपूर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव इन्दपूर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके पुत्र बलविन्दर सिंह का जन्म दिनांक 6-1-1991 को उसके गांव इन्दपूर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत इन्दपूर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजी—त नहीं करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।25 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त बलविन्दर सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव इन्दपूर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि का पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 11-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
जगत राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुदामा राम, निवासी महाल हारचकियां, मौजा धारकलां, तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुदामा राम, निवासी महाल हारचकियां, मौजा धारकलां, तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके पुत्र मनोज कुमार का जन्म दिनांक 3-7-1991 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत ठेहड़ के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव कोटली, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
26 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव कोटली, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र गौरव का जन्म दिनांक 10-10-2005 को महाल कोटली में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 21-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री सोनू राम पुत्र श्री रसीला राम, निवासी गांव गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सोनू राम पुत्र श्री रसीला राम, निवासी गांव गुनेहड़, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विकास कुमार का जन्म दिनांक 25-9-2005 को महाल गुनेहड़ में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 21-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 18-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।27 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री माधो राम पुत्र श्री राम सरन, निवासी गांव व डा0 जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री माधो राम पुत्र श्री राम सरन, निवासी गांव व डा0 जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र हरीश कुमार का जन्म दिनांक 14-6-1991 को महाल जण्डपुर में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 24-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती रचना देवी पत्नी श्री धर्म चन्द, निवासी गांव मंढेहड़कलां, डा0 मन्ढेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रचना देवी पत्नी श्री धर्म चन्द, निवासी गांव मंढेहड़कलां, डा0 मन्ढेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अनिक कपूर का जन्म दिनांक 9-11-2010 को महाल मंढेहड़कलां में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।28 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 आज दिनांक 24-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
अनुराधा पुत्री श्री राम ठाकुर, निवासी चौगान, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अनुराधा पुत्री श्री राम ठाकुर, निवासी चौगान, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका (स्वयं का) जन्म दिनांक 7-11-1982 को महाल चौगान में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 24-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
विनिता सिंह पुत्री श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव पंजाला, डा0 भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
विनिता सिंह पुत्री श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव पंजाला, डा0 भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका (स्वयं का) जन्म दिनांक 21-4-1992 को29 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 महाल पंजाला में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 24-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 04/2014
तारीख पेशी : 28-4-2014 शीर्षक :
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी महाल चोम्वू, मौजा रंझू, उप-तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी महाल चोम्वू, मौजा रझूं, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज में धर्म चन्द है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल चोम्वू, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में धर्मू दर्शाया गया है। अतः उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जाये।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के महाल चोम्वू, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में धर्मू के बजाए धर्मू उपनाम धर्म चन्द पुत्र श्री मंगल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोेहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।30 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 : 05/2014 तारीख पेशी : 28-4-2014 शीर्षक :
श्री सोनू कुमार पुत्र स्व0 श्री मस्त राम, निवासी महाल लाहड़ उपरला, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री सोनू कुमार पुत्र स्व0 श्री मस्त राम, निवासी महाल लाहड़ उपरला, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका तथा उसकी माता का नाम पंचायत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में सोनू कुमार तथा सिमरो देवी है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल लाहड़ उपरला, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा में उसका नाम सोनी व उसकी माता का नाम सिमरी देवी दर्शाया गया है। अतः उसका तथा उसकी माता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नामों की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के महाल लाहड़ उपरला, मौजा धीरा, तहसील धीरा में सोनी के बजाए सोनी उपनाम सोनू कुमार पुत्र स्व0 श्री मस्त राम व सिमरी देवी के बजाए सिमरी उपनाम सिमरो देवी पत्नी स्व0 श्री मस्त राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 : 05/2014
तारीख पेशी : 28-4-2014 शीर्षक :
श्री सुनील कुमार मेहता पुत्र श्री शक्ति सिंह, निवासी गांव मतेहड़, डाकघर नौरा, उप-तहसील धीरा, . . प्रार्थी। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
31 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936श्री सुनील कुमार मेहता पुत्र श्री शक्ति सिंह, निवासी गांव मतेहड़, डाकघर नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका (स्वयं का) जन्म गांव मतेहड़, डाकघर नौरा, उप-तहसील धीरा में दिनांक 2-4-1992 को हुआ है। मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचयत नौरा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा तथा सुनील कुमार मेहता के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत नौरा को पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री विवेक भाटिया (भा0 प्र0 से0), विशेष विवाह अधिकारी (एस0 डी0 एम0), निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
1. श्री जाकी अनवर पुत्र श्री मत्थर उदीन, मकान नं0 2101/बी 1, मीलट कलौनी, डाकघर आर0 एम0 सी0 एच0, तहसील बैराटु, रांची (झारखण्ड)।
2. मुशरफ नाज पुत्री स्व0 श्री बदरूडोजा हाशमी, निवासी फ्लैट नं0 303, अनुभव बिहार अपार्टमैन्ट, राजा बाजार औपोजिट पैट्रोल पम्प, पटना (बिहार)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मुकद्दमें में श्री जाकी अनवर पुत्र श्री मत्थर उदीन, मकान नं0 2101/बी 1, मीलट कलौनी, डाकघर आर0 एम0 सी0 एच0, तहसील बैराटु, रांची (झारखण्ड) व मुशरफ नाज पुत्री स्व0 श्री बदरूडोजा हाशमी, निवासी फ्लैट नं0 303, अनुभव बिहार अपार्टमैन्ट, राजा बाजार, औपोजिट पैट्रोल पम्प पटना (बिहार) ने दिनांक 6 अगस्त, 2005 को आपसी रजामंदी से विवाह किया है और तब से पति-पत्नी के तौर पर रहते आ रहे हैं। जिसके अन्तर्गत उन्होंने जेर धारा 15, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने की प्रार्थना की है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस विवाह बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2014 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर/एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 13-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ । मोहर।
विवेक भाटिया,
विशेष विवाह अधिकारी (एस0 डी0 एम0), निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।32 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब-तहसीलदार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री भीम देव पुत्र श्री बुध राम, निवासी टलाहर, डा0 नगवार्इं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भीम देव पुत्र श्री बुध राम, निवासी टलाहर, डा0 नगवार्इं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसके पुत्र खेम राज का जन्म दिनांक 25-5-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नगवाईं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-4-2014 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री भीम देव पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 21-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हीरा चन्द नलवा, नायब-तहसीलदार, औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब-तहसीलदार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री मनोज चौहान पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी टकोली, डा0 नगवार्इं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मनोज चौहान पुत्र श्री ठाकर दास, निवासी टकोली, डा0 नगवाईं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 14-11-1986 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत टकोली, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-4-2014 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री मनोज चौहान पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।33 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 आज दिनांक 21-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हीरा चन्द नलवा, नायब-तहसीलदार, औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 7/2014 तारीख मरजुआ 20-3-2014 तारीख पेशी : 22-4-2014 श्री मोहित कुमार पुत्र श्री कुलदीप सिंह, निवासी गांव करसाल, डाकघर करसाल, तहसील . . प्रार्थी। लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री मोहित कुमार पुत्र श्री कुलदीप सिंह, निवासी गांव करसाल, डाकघर करसाल, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि 5-6-1991 ग्राम पंचायत पीहड़ बैहडलू के अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी की जन्म तिथि शिक्षा अभिलेख में भी 5-6-1991 दर्ज है। ग्राम पंचायत पीहड़ बैहडलू के अभिलेख में प्रार्थी की जन्म तिथि 22-7-1991 गलत दर्ज करवाई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पीहड़ बैहडलू के अभिलेख में दिनांक 5-6-1991 दर्ज करवाना चाहता है। जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 5-6-1991 ग्राम पंचायत पीहड बैहडलू के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 22-4-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 4/2013 तारीख मरजुआ 2-11-2013 तारीख पेशी : 17-5-2014 श्री जय सिंह पुत्र श्री जोधा, निवासी गांव वाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . फरीकअव्वल।
बनाम
1. सर्वश्री दलीप सिंह, 2. ओम प्रकाश, 3. जीत सिंह सुपुत्रगण, 4. शकुन्तला देवी पुत्री व 5. श्रीमती जुधी देवी पत्नी स्व0 श्री अमर सिंह, निवासीगण गांव वाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . फरीकदोयम। 34 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 उपरोक्त मुकद्दमा में श्री जय सिंह पुत्र श्री जोधा, निवासी गांव वाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 123, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भूमि खाता-खतौनी नम्बर 8/9, खसरा नम्बर 1161, 1163, कित्ता 2, रकबा तादादी 9-6-7 बीघा की तकसीम करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। फरीकदोयम नं0 3 ओम प्रकाश व 4 शकुन्तला देवी की साधारण तरीका से समनों की तामील नहीं हो पा रही है। इसलिए फरीकदोयम नं0 3 ओम प्रकाश, 4 शकुन्तला देवी को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2014 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें। गैर-हाजिरी की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 20-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 3/2013 तारीख मरजुआ 2-11-2013 तारीख पेशी : 17-5-2014 श्री जय सिंह पुत्र श्री जोधा, निवासी गांव वाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . फरीकअव्वल।
बनाम
1. सर्वश्री दलीप सिंह, 2. ओम प्रकाश, 3. जीत सिंह सुपुत्रगण, 4. शकुन्तला देवी पुत्री व 5. श्रीमती जुधी दंवी पत्नी स्व0 श्री अमर सिंह, निवासीगण गांव वाग, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रत्यार्थीगण। उपरोक्त मुकद्दमा में श्री जय सिंह पुत्र श्री जोधा, निवासी गांव वाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 123, भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भूमि खाता-खतौनी नम्बर 7/8, खसरा नम्बर 970, 971, 990, 993, 995, 1194/1013, 1019, 1020, 1026, 1140, 1165, 1167, 1169, कित्ता 13, रकबा तादादी 20-17-7 बीघा की तकसीम करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। फरीकदोयम नं0 3 ओम प्रकाश व 4 शकुन्तला देवी की साधारण तरीका से समनों की तामील नहीं हो पा रही है। इसलिए फरीकदोयम नं0 3 ओम प्रकाश, 4 शकुन्तला देवी को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-5-2014 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें। गैर-हाजिरी की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 20-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।35 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 ब अदालत श्री हरबन्स सिंह नेगी, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री तुन्गलु, निवासी गांव व डाकखाना नौहराधार, उप-तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री तुन्गलु, निवासी गांव व डाकखाना नौहराधार, उप-तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के रिशभ का जन्म 2-2-2007 व इशान्त का जन्म 3-9-2008 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकॉर्ड में दर्ज न की गई हैं। जो अब दर्ज की जानी हैं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित संगड़ाह में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री सुभाष चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हरबन्स सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री हरबन्स सिंह नेगी, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकखाना नौहराधार, उप-तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकखाना नौहराधार, उप-तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के अभिजीत का जन्म 13-11-2010 व मनजीत का जन्म 25-12-2011 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकॉर्ड में दर्ज न की गई हैं। जो अब दर्ज की जानी हैं।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित संगड़ाह में 36 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री प्रदीप कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हरबन्स सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला, 1 अप्रैल, 2014
सं0ः वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-13/2013.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2014-15 के लिए गठित सदन की निम्न समितियों हेतु सदस्यों को सभापति तथा सदस्य नामांकित किया हैः-
1 लोक लेखा समिति
1. श्री रविन्द्र सिंह ः सभापति
2 श्री जय राम ठाकुर ः सदस्य
3. श्री कर्ण सिंह ः सदस्य
4. श्री खूब राम ः सदस्य
5. श्री सुरेश भारद्वाज ः सदस्य
6. श्री बी0 के0 चौहान ः सदस्य
7. श्री अजय महाजन ः सदस्य
8. श्री यादविन्द्र गोमा ः सदस्य
9. श्री पवन काजल ः सदस्य
10. श्री कृष्ण लाल ठाकुर ः सदस्य
11. श्री किरनेश जंग ः सदस्य
2 प्राक्कलन समिति
1. श्री कुलदीप कुमार ः सभापति
2. श्री महेन्द्र सिंह ः सदस्य
3. श्रीमती सरवीन चौधरी ः सदस्य
4. श्री महेश्वर सिंह ः सदस्य37 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 5. श्री सतपाल सिंह सती ः सदस्य
6. श्री इन्द्र सिंह ः सदस्य
7. श्री रणधीर शर्मा ः सदस्य
8. श्री संजय रतन ः सदस्य
9. श्री रवि ठाकुर ः सदस्य
3 लोक उपक्रम समिति
1. श्रीमती आशा कुमारी ः सभापति
2. श्री वीरेन्द्र कंवर ः सदस्य
3. श्री राकेश कालिया ः सदस्य
4. श्री बिक्रम सिंह ः सदस्य
5. श्री गोविन्द ंिसह ठाकुर ः सदस्य
6. श्री गोविन्द राम शर्मा ः सदस्य
7. श्री किशोरी लाल ः सदस्य
8. श्री बम्बर ठाकुर ः सदस्य
9. श्री बलदेव सिंह तोमर ः सदस्य
10. श्री बलबीर सिंह वर्मा ः सदस्य
11. श्री अनिरूद्ध सिंह ः सदस्य
4 कल्याण समिति
1. श्री खूब राम ः सभापति
2. श्री ईश्वर दास धीमान ः सदस्य
3. श्री रिखी राम कौंडल ः सदस्य
4. डॉ0 राजीव सैजल ः सदस्य
5. श्री हंस राज ः सदस्य
6. श्री मनोहर धीमान ः सदस्य
7. श्री यादविन्द्र गोमा ः सदस्य
8. श्री रवि ठाकुर ः सदस्य
9. श्री विनोद कुमार ः सदस्य
10. श्री सुरेश कुमार ः सदस्य
11. श्री मोहन लाल ब्राक्टा ः सदस्य38 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 5 अधीनस्थ विधायन समिति
1. श्री कुलदीप कुमार ः सभापति
2. श्री बिक्रम सिंह ः सदस्य
3. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ः सदस्य
4. श्री इन्द्र सिंह ः सदस्य
5. श्री पवन काजल : सदस्य
6. श्री विजय अग्निहोत्री ः सदस्य
7. श्री कृष्ण लाल ठाकुर ः सदस्य
8. श्री राम कुमार ः सदस्य
9. श्री अनिरूद्ध सिंह ः सदस्य
6 जन-प्रशासन समिति
1. श्री राकेश कालिया ः सभापति
2. श्री ईश्वर दास धीमान ः सदस्य
3. श्रीमती सरवीन चौधरी ः सदस्य
4. श्री वीरेन्द्र कंवर ः सदस्य
5. डॉ0 राजीव सैजल ः सदस्य
6. श्री अजय महाजन ः सदस्य
7. श्री बम्बर ठाकुर ः सदस्य
8. श्री किरनेश जंग ः सदस्य
7 मानव विकास समिति
1. श्री खूब राम ः सभापति
2. श्री महेन्द्र सिंह ः सदस्य
3. श्री जय राम ठाकुर ः सदस्य
4. डॉ0 राजीव बिन्दल ः सदस्य
5. श्री महेश्वर सिंह ः सदस्य
6. श्री रणधीर शर्मा ः सदस्य
7. श्री मनोहर धीमान ः सदस्य
8. श्री यादविन्द्र गोमा ः सदस्य
9. श्री किशोरी लाल ः सदस्य
8 सामान्य विकास समिति
1. श्री राकेश कालिया ः सभापति
2. श्री रविन्द्र सिंह ः सदस्य
3. डा0 राजीव बिन्दल ः सदस्य39 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936 4. श्री सुरेश भारद्वाज ः सदस्य
5. श्री बिक्रम सिंह जरयाल ः सदस्य
6. श्री संजय रतन ः सदस्य
7. श्री किशोरी लाल ः सदस्य
8. श्री विजय अग्निहोत्री ः सदस्य
9. श्री किरनेश जंग ः सदस्य
9 ग्रामीण नियोजन समिति
1. श्री कर्ण सिंह ः सभापति
2. श्रीमती आशा कुमारी ः सदस्य
3. श्री रिखी राम कौंडल ः सदस्य
4. श्री सतपाल सिंह सती ः सदस्य
5. श्री गोविन्द राम शर्मा ः सदस्य
6. श्री बिक्रम सिंह जरयाल ः सदस्य
7. श्री संजय रतन ः सदस्य
8. श्री बलबीर सिंह वर्मा ः सदस्य
9. श्री मोहन लाल ब्राक्टा ः सदस्य
10. विशेषाधिकार समिति
1. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ः सभापति
2. श्रीमती आशा कुमारी ः सदस्य
3. श्री इन्द्र सिंह ः सदस्य
4. श्री अजय महाजन ः सदस्य
5. श्री रवि ठाकुर ः सदस्य
6. श्री सुरेश कुमार ः सदस्य
7. श्री मोहन लाल ब्राक्टा ः सदस्य
11 पुस्तकालय तथा सदस्य सुविधा समिति
1. माननीय अध्यक्ष महोदय ः सभापति
2. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ः सदस्य
3. माननीय संसदीय कार्य मंत्री ः सदस्य
4. श्री गुलाब सिंह ठाकुर ः सदस्य
5. श्री रिखी राम कौंडल ः सदस्य
6. श्री महेश्वर सिंह ः सदस्य
7. श्री हंस राज ः सदस्य
8. श्री बलदेव सिंह तोमर ः सदस्य40 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अप्रैल, 2014/11 चैत्र, 1936
12 कार्य सलाहकार समिति
1. माननीय अध्यक्ष महोदय ः सभापति
2. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ः सदस्य
3. माननीय संसदीय कार्य मंत्री ः सदस्य
4. श्रीमती आशा कुमारी ः सदस्य
5. श्रीमती सरवीन चौधरी ः सदस्य
6. श्री बिक्रम सिंह ः सदस्य
13 नियम समिति
1. माननीय अध्यक्ष महोदय ः सभापति
2. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ः सदस्य
3. माननीय संसदीय कार्य मंत्री ः सदस्य
4. श्री बी0 के0 चौहान ः सदस्य
5. श्री पवन काजल ः सदस्य
6. श्री विनोद कुमार ः सदस्य
14 आचार संहिता समिति
1. श्री बृज बिहारी लाल बुटेल,
माननीय अध्यक्ष महोदय ः सभापति
2. श्री वीरभद्र सिंह,
माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ः सदस्य
3. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल
नेता विपक्ष ः सदस्य
4. श्री मुकेश अग्निहो़त्री
माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ः सदस्य
5. श्री गुलाब सिंह ठाकुर ः सदस्य
6. श्री जय राम ठाकुर ः सदस्य
7. श्री कुलदीप कुमार ः सदस्य
8. श्री कृष्ण लाल ठाकुर ः सदस्य
9. श्री सुरेश कुमार ः सदस्य
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0प्र0 विधान सभा। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है