राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION,
NEW HIMRUS BUILDING, CIRCULAR ROAD, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Dated: the 01st April, 2014
Ref. No.HPFC/1.—In pursuance of Regulation 74 read with Regulation 75 of Himachal Pradesh Financial Corporation General Regulations, 2004 and as per the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and Section 31 & 32G of the State Financial Corporations Act, 1951, it is resolved that the Chief General Manager, General Manager, Dy. General Manager, Assistant General Manager, Manager, Dy. Manager, Assistant Manager working in the Head Office of the Corporation are jointly and severally authorized to sign and verify suit, petition, application, vakalatnama, application under section 31 & 32-G of the State Financial Corporations Act, 1951, criminal complaint, caveat and other miscellaneous application 15-राजपत्र/2014-23-4-2014 (313)314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 to defend the suits in the Court, filed .by and against it, on behalf of the Corporation and issue, execute and endorse etc. various documents detailed in the Regulation 74 read with Regulation 75 of Himachal Pradesh Financial Corporation General Regulations, 2004 and to exercise the rights and power in any manner against the defaulting industrial concerns, to recover the loan dues of the Corporation under any of the provisions of Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, read with Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
By order, Sd/- Managing Director.
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In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Dr. Nikhil Ahluwalia aged 35 years s/o Shri Susheel Kumar Ahluwalia, r/o Flat No. 39, Block 3, Sector-1, New Shimla (H. P.).
2. Dr. Bhawna Ahluwalia aged 30 years d/o Shri Inder Jeet, r/o House No. 73, New Deol Nagar, Nakodar Road, Camp Jalandhar (Pb). both at present resinding at Set No. 4, Ward No. 9, Doctors, Colony Behind Regional Hospital, Hamirpur (H.P.). . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Dr. Nikhil Ahluwalia and Dr. Bhawna Ahluwalia have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-9-2010 at Hotel Western Court Sector 43, Chandigarh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-4-2014. The objection received after 24-4-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 22-3-2014 under my hand and seal of the court.
Seal.
CHAND PRAKASH SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).
315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936ब अदालत श्री राजिन्द्र कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 17/R-NT/14 तारीख दायर : 1/3/2014 तारीख पेशी : 26-5-2014 श्री सुरिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री वीर सिंह, निवासी गांव ढ़न, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के महाल ढ़न में सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री वीर सिंह दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुरिन्द्र कुमार के बजाए श्री सुरिन्द्र कुमार उर्फ सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह दर्ज किया जाए।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-5-2014 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। राजिन्द्र कुमार,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री मोहर सिंह पुत्र श्री मंगत राम, निवासी महाल लन्ज खास, मौजा लन्ज, तहसील हारचकियां, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.—प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।
श्री मोहर सिंह पुत्र श्री मंगत राम, निवासी महाल लन्ज खास, मौजा लन्ज, तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवारवृत्त लन्ज में मेहर सिंह दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम मोहर सिंह पुत्र श्री मंगत राम है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती मेहर सिंह उर्फ मोहर सिंह पुत्र श्री मंगत राम के आदेश दे दिए जाएंगे।316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 आज दिनांक 28-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 3 तारीख मरजुआ : 25-3-2014 तारीख पेशी : 28-4-2014 श्री तवारू पुत्र श्री कपालु, निवासी कनेज, डाकघर कुटाहची, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.—प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।
श्री तवारू पुत्र श्री कपालु, निवासी कनेज, डाकघर कुटाहची, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में गोपालू दर्ज है जो गलत दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत कुटाहची के रिकॉर्ड मेें कपालु दर्ज है, जो सही दर्ज है। अतः वह अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तवारू के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में गोपालू उपनाम कपालु दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार नाम दरुस्ती पटवार वृत्त जाच्छ, महाल कनेज में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 26-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
श्री नितेश कुमार पुत्र श्री उत्तम चन्द, निवासी गांव रोहाडा, डाकघर प्रेसी, उप-तहसील निहरी, जिला . . प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी।317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।
श्री नितेश कुमार पुत्र श्री उत्तम चन्द, निवासी गांव रोहाडा, डाकघर प्रेसी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र ससहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में नितेश कुमार दर्ज है जो गलत है। जबकि ग्राम पंचायत वाढो रोहाडा व स्कूल प्रमाण-पत्रों के अभिलेख में धनतेश कुमार दर्ज है जोकि सही है। अतः वह राजस्व अभिलेख में अपना नाम दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नितेश कुमार का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 25-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री शशीकान्त शर्मा, निवासी मकान नं0 316/9, नजदीक जे0बी0टी0 स्कूल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री शशीकान्त शर्मा, निवासी मकान नं0 316/9, नजदीक जे0बी0टी0 स्कूल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री आकांक्षा शर्मा पुत्री श्री शशीकान्त शर्मा, जिसकी जन्म तिथि 4-7-1993 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में समय पर दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर आकांक्षा शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 4-4-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। 318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री शशीकान्त शर्मा, निवासी मकान नं0 316/9, नजदीक जे0बी0टी0 स्कूल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। बनाम
आम जनता
श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री शशीकान्त शर्मा, निवासी मकान नं0 316/9, नजदीक जे0बी0टी0 स्कूल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र शाश्वत शर्मा पुत्र श्री शशीकान्त शर्मा जिसकी जन्म तिथि 1-7-1998 है, का नाम नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में समय पर दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर शाश्वत शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 4-4-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री आलमगीर पुत्र श्री इल्मुद्दीन, निवासी ग्राम डाडूवाला, डा0 बिक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री आलमगीर पुत्र श्री इल्मुद्दीन, निवासी डाडूवाला, डा0 बिक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मौहम्मद रफी, जिसकी जन्म तिथि 2-11-2012 है, का पंजीकरण ग्राम पंचायत बिक्रमबाग, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मौहम्मद रफी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 31-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। 319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेशश्रीमती रेखा पत्नी श्री राजेश कुमार, निवासी मकान नं0 295/13, बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। बनाम
आम जनता
श्रीमती रेखा पत्नी श्री राजेश कुमार, निवासी मकान नं0 295/13, बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अनुराग पुत्र श्री राजेश कुमार, जिसकी मृत्यु तिथि 6-10-2010 है, जिसका पंजीकरण वह नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में समय पर दर्ज नहीं करवा सके। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अनुराग की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 31-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती पनमेश्वरी कौर पत्नी श्री महिमा चन्द्र उर्फ महमा चन्द्र, निवासी मकान नं0 206/1, मोहल्ला राम कुण्डी (कुन्दन का बाग) नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्रीमती पनमेश्वरी कौर पत्नी श्री महिमा चन्द्र उर्फ महमा चन्द्र, निवासी मकान नं0 206/1, राम कुण्डी (कुन्दन का बाग) नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रेखा देवी, जिसकी जन्म तिथि 6-2-1974 है, जिसका पंजीकरण वह नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में समय पर दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर रेखा देवी की जन्म तिथि व नाम को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 31-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। 320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री चरणजीत सिंह पुत्र श्री रशपाल सिंह, निवासी क्वाटर नं0 302/1, स्टेशन हैडक्वार्टर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। बनाम
आम जनता
श्री चरणजीत सिंह पुत्र श्री रशपाल सिंह, निवासी क्वाटर नं0 302/1, स्टेशन हैडक्वार्टर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री इशप्रीत कौर, जिसकी जन्म तिथि 20-1-1991 है, का पंजीकरण नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर इशप्रीत कौर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 31-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री बाल किशन पुत्र श्री रघुबीर सिंह, निवासी कैण्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री बाल किशन पुत्र श्री रघुबीर सिंह, निवासी कैण्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र विनय खौस्या, जिसकी जन्म तिथि 26-11-2006 है, का पंजीकरण नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर विनय खौस्या का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 31-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। 321 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेशश्री बाल किशन पुत्र श्री रघुबीर सिंह, निवासी कैण्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। बनाम
आम जनता
श्री बाल किशन पुत्र श्री रघुबीर सिंह, निवासी कैण्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र दिपेश खौस्या, जिसकी जन्म तिथि 30-5-2005 है, का पंजीकरण नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर दिपेश खौस्या, का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 31-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री राजीव कुमार पुत्र श्री —ष्ण चन्द, निवासी ग्राम मैनथपल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री राजीव कुमार पुत्र श्री —ष्ण चन्द, निवासी ग्राम मैनथपल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री वैशाली, जिसकी जन्म तिथि 28-7-2012 है, का पंजीकरण ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर वैशाली का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 31-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। 322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री लाल बहादुर, निवासी ग्राम आंवलीवाला कोटड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। बनाम
आम जनता
श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री लाल बहादुर, निवासी ग्राम आंवलीवाला कोटड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र मयन्क सिंह, जिसकी जन्म तिथि 8-7-2011 है, का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में समय पर दर्ज नहीं करवा सका। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मयन्क सिंह का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 31-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी मकान नं0 522/13, बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी मकान नं0 522/13, बाल्मिकी बस्ती नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र जतिन कुमार, जिसकी जन्म तिथि 17-9-2002 है, का पंजीकरण नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 24-4-2014 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर जतिन कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 31-3-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। 323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री जशमेर सिंह, कार्यकारी मैजिस्टे्रट, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
श्रीमती परीक्षा देवी पत्नी श्री हेम दत्त, निवासी कोटला मोलर, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती परीक्षा देवी पत्नी श्री हेम दत्त, निवासी कोटला मोलर, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी सास लोदरो देवी की मृत्यु ग्राम पंचायत कोटला मोलर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिसे वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे प्रार्थिया के आवेदन-पत्र पर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी कोटला मोलर की रिपोर्ट ली गई, जिसमें प्रार्थिया की सास की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, की पुष्टि की है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थिया की सास श्रीमती लोदरो देवी की मृत्यु तिथि 10-7-2008 को ग्राम पंचायत कोटला मोलर में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता/सकती है। राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह के अन्दर कोई आपत्ति न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती परीक्षा देवी पत्नी श्री हेम दत्त पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 27-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।
मोहर। जशमेर सिंह, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री पृथ्वी सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री रामा नन्द पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी रतवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रामा नन्द पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी रतवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र राहुल, जिसकी जन्म तिथि 9-4-2007 है, का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहल के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस 324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 अप्रैल, 2014/3 वैशाख, 1936 अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर राहुल का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
पृथ्वी सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री पृथ्वी सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री रामा नन्द पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी रतवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रामा नन्द पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी रतवा, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री मन्जूबाला जिसकी जन्म तिथि 1-2-2006 है, का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहल के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-4-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कुमारी मन्जूबाला का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
पृथ्वी िसंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है