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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 20, 29 April 2014

Published 29 April 2014

Gazette no.
20
Gazetteid
20/GAZETTE/2014-29/04/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-04-29.20_gazette_2014-4_29_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

DR YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND

FORESTRY, NAUNI, SOLAN (HIMACHAL PRADESH)

"GENERAL ADMINISTRATION BRANCH"

NOTIFICATION

Dated : 22nd April, 2014

No. UHF.Regr./GA/5-28/2014/-1406-51.—On the recommendations of the Board of Management made in its 91st meeting, vide item No.6, 15, 18 and 22, held on 13.11.2013 and in exercise of powers vested under sub-section (6) and (7) of Section 54 of the Himachal Pradesh University of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987), the Chancellor of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni(Solan) has been pleased to make the following amendments/insertions/substitutions in the Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry Statutes 1987:

20-राजपत्र/2014-29-4-2014 (447) 448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 53rd AMENDMENT IN THE STATUTE OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY STATUTES, 1987.

{As assented to by the Chancellor [HE Governor, Himachal Pradesh]

vide letter No. 45-03/75-GS-VI dated 12.03.2014}

Short Title : This amendment may be called Dr. Yashwant Singh Parmar University of

Horticulture and Forestry, Nauni(Solan) Statutes, 1987 (53rd

Amendment, 2014)

Amendments to Statutes, 1987 (53rd Amendment, 2014) of Dr. Yashwant Singh

Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni (Solan).

The following amendments shall be made in Statute 2.7, 2.8, 3.10(1), 3.10(1)(i), 3.10(3), 4.1(i), 4.5(1), 4.5(1)(g), 4.5(2), 4.5(3), 5.7(4), 14.3(i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vii) of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni(Solan) Statutes, 1987:

Statute No. Existing Provision Amended provisions
2.7 (ix) (a) Joint Director (Training), Directorate of Extension Education; (b) Joint Director (Communi- cation), Directorate of Extension Education; (c) Extension Coordinator, Directorate of Extension Education; (a) Director of Extension Education, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur; (b) Joint Director (Training), Directorate of Extension Education; (c) Joint Director (Communication), Directorate of Extension Education; (d) Extension Coordinator, Directorate of Extension Education;
2.7(xiii) Director of Extension Education (Member-Secretary) (a) Registrar (b) Comptroller (c) Director of Extension Education, (Member- Secretary).
2.8(ix) One outstanding Social Worker to be nominated by the Vice- Chancellor. (a) Director of Research, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur. (b) One outstanding Social Worker to be nominated by the Vice-Chancellor.
2.8(xi) Director of Research (Member- Secretary) (a) Registrar (b) Comptroller (c) Director of Research (Member- Secretary).
3.10(1) The posts of Deans/Director of Research/Director of Extension Education will be filled up on all India basis on tenurial basis for a period of 5 years or till superannuation, whichever is earlier. The incumbent of the post can compete for second tenure also. The appointment of a Dean The posts of Deans/Director of Research/Director of Extension Education will be filled up on all India basis on tenurial basis for a period of 5 years or till superannuation, whichever is earlier. The incumbent of the post can compete for second tenure also. The appointment of a Dean/Director can be terminated by the BOM on the recommendations of the Vice-
/Director can be terminated by the BOM on the recommendations of the Vice-Chancellor even before the completion of his/her tenure for reasons to be recorded in writing and after giving him opportunity of being heard. Chancellor even before the completion of his/her tenure for reasons to be recorded in writing and after giving him opportunity of being heard. Provided that the candidates who apply for these posts must have minimum two years service remaining for retirement on superannuation on the last date of receipt of applications.
3.10(1)(i) -Not Existed- The post of Students' Welfare Officer, Estate Officer and Librarian will be filled up on tenurial basis for a period of 5 years or till superannuation, whichever is earlier. The incumbent of the post can compete for second tenure also. The appointment of Students' Welfare Officer, Estate Officer and Librarian can be terminated by the Board of Management on the recommendations of the Vice-Chancellor even before the completion of his/her tenure for reasons to be recorded in writing and after giving him opportunity of being heard. Provided that the candidates who apply for these posts must have minimum two years service remaining for retirement on superannuation on the last date of receipt of applications.
3.10(3) -Not Existed- The posts will be filled up by direct recruitment by way of regular basis/ tenurial basis/contract basis.
4.1(i) Professors, Associate Professors, Assistant Professors or their equivalents, conducting /guiding, teaching, research, extension education programmes. Professors, Principal Scientists, Principal Extension Specialists or their equivalents, Associate Professors, Senior Scientists, Senior Extension Specialists or their equivalent, Assistant Professors, Scientists, Extension Specialists or their equivalents conducting/guiding, teaching, research, extension education programmes.
4.5(1) The procedure for appointment of teachers of the University except those to be appointed under the Personal Promotion Scheme/Career Advancement Scheme shall be as under : The Procedure for appointment of Professors, Principal Scientists, Principal Extension Specialists or their equivalents, Associate Professors/Senior Scientists, Senior Extension Specialists or their equivalent, Assistant Professors, Scientist/Extension Specialists or their equivalents of the University except those to be appointed under the Personal Promotion Scheme/Career Advancement Scheme shall be as under:
4.5(1)(g) The period of validity of any panel prepared by the Selection Committee and approved by the Board shall be one year from the date of approval. The period of validity of any panel prepared by the Selection Committee and approved by the Board shall be one year from the date of approval. Provided that the candidates who apply for the posts of Associate Director (Research/ Extension) must have minimum two years service remaining for retirement on superannuation on the last date of receipt of applications.
4.5(2) Four members of the Selection Committee shall form the quorum provided one of them is from outside the University for the posts upto the rank of Associate Professor or its equivalent and two for the post of Professor or its equivalent. Four members of the Selection Committee shall form the quorum provided one of them is from outside the University for the posts upto the rank of Associate Professors/Senior Scientists, Senior Extension Specialists or its equivalent and two for the posts of Professors, Principal Scientists, Principal Extension Specialists or its equivalent.
4.5(3) -Not Existed- The posts will be filled up by direct recruitment by way of regular basis/tenurial basis/contract basis.
5.7(4) -Not Existed- The posts will be filled up by direct recruitment by way of regular basis/tenurial basis/contract basis.
14.3(i) The Vice-Chancellor with the approval of the Board of Management may make the appointments of Heads of Departments by selection from amongst the Professors/ equivalents irrespective of their mode of appointment i.e. whether by direct recruitment/ appointment or by promotion or by any other method of appointment as per statutory provisions, on tenurial basis for a period of 3 years or till superannuation whichever is earlier. A Head of the Department can also compete for two subsequent terms each of 3 years provided that relaxation upto one year may be given if the incumbent is due to retire during that period. The Vice-Chancellor with the approval of the Board of Management may make the appointments of Heads of Departments by selection from amongst the Professors, Principal Scientists, Principal Extension Specialists/equivalents irrespective of their mode of appointment i.e. whether by direct recruitment/appointment or by promotion or by any other method of appointment as per statutory provisions, on tenurial basis for a period of 3 years or till superannuation whichever is earlier. A Head of the Department can also compete for two subsequent terms each of 3 years provided that relaxation upto one year may be given if the incumbent is due to retire during that period.
14.3(ii) A Head of the Department shall be selected out of the Professors/ equivalents in the concerned discipline of that Department as well as Professors/equivalents of the same discipline working in other departments/outstations of the University. A Head of the Department shall be selected out of the Professors, Principal Scientists, Principal Extension Specialists/equivalents in the concerned discipline of that Department as well as Professors/equivalents of the same discipline working in other departments/ outstations of the University.
14.3(iii) In a Department in which one or more Professors/equivalents are available in addition to the Head of Department, the Head of Department shall be appointed on tenurial basis in a Department in which there is only one Professor in the concerned discipline that Professor shall act as Head of the Department. In a Department in which one or more Professors, Principal Scientists, Principal Extension Specialists/equivalents are available in addition to the Head of Department, the Head of Department shall be appointed on tenurial basis in a Department in which there is only one Professor, Principal Scientist, Principal Extension Specialist in the concerned discipline that Professor, Principal Scientist, Principal Extension Specialist shall act as Head of the Department.
14.3(iv) Where there is no Professor/ equivalent in a Department, the Associate Professors/equivalents irrespective of their mode of appointment i.e., whether by direct recruitment/appointment or by promotion or by any other method of appointment as per statutory provisions, shall be eligible to apply for appointment as Head of the Department. Where there is no Professor, Principal Scientist, Principal Extension Specialist/ equivalent in a Department, the Associate Professors, Senior Scientists, Senior Extension Specialists/equivalent irrespective of their mode of appointment i.e., whether by direct recruitment/appointment or by promotion or by any other method of appointment as per statutory provisions, shall be eligible to apply for appointment as Head of the Department.
14.3(v) In case, there is no teacher of the rank of Professor/equivalent or Associate Professor/equivalent, the Dean of the College concerned shall act as the Head of the Department. In case, there is no teacher of the rank of Professor, Principal Scientist, Principal Extension Specialists/equivalent or Associate Professor, Senior Scientist, Senior Extension Specialist/equivalent, the Dean of the College concerned shall act as the Head of the Department.
14.3(vii) In case the Head of Department proceeds on leave/deputation for one year or more, he shall stand reverted to his original post of Professor/equivalent and new Head of the Department shall be appointed as per procedure provided in the statute. In case the Head of Department proceeds on leave/deputation for one year or more, he shall stand reverted to his original post of Professor, Principal Scientist, Principal Extension Specialist/equivalent and new Head of the Department shall be appointed as per procedure provided in the statute.
449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936

By order, Sd/- Registrar.

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ब अदालत समाहर्ता, उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 151/2 ऑफ 2012

तारीख दायर : 26-11-2012 अपील इन्तकाल अधीन धारा 14 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936

श्री लच्छमण दत्त पुत्र श्री मेहलर राम, गांव लेठवीं, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

. . अपीलार्थी।

बनाम

हिमाचल प्रदेश

1. श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री गणपत, गांव लेठवीं, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, . . वास्तविक प्रत्यार्थी। 2. श्री मस्त राम, 3. श्री अमर नाथ पुत्रान श्री किरपा राम, 4. लीला देवी, 5. सोमा देवी, 6. गायत्री देवी, 7. संध्या देवी, 8. विद्या देवी पुत्रियां श्री किरपा राम, 9. श्री पुरुषोतम, 10. श्री जय प्रकाश, 11. श्री दिनेश कुमार पुत्रान श्री तुलसी राम, 12. श्रीमती गुड्‌डो देवी पत्नी स्व0 श्री तुलसी राम, सभी निवासी गांव लेठवीं, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रोफार्मा प्रत्यार्थीगण। सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से अवगत किया जाता है कि उपरोक्त श्री लच्छमण दत्त पुत्र श्री मेहलर राम, गांव लेठवीं, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने नायब तहसीलदार भराड़ी इन्तकाल संख्या 319, मौजा लेठवीं, तारीख फैसला 24-8-2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील अधीन धारा 14 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दायर की है। जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रत्यार्थी नं0 8. विद्या देवी, 10. जय प्रकाश 11. दिनेश कुमार, 12. गुड्‌डो देवी को तलवी के लिए इस न्यायालय से समन जारी किए गए लेकिन प्रोफार्मा प्रत्यार्थियों की भरसक प्रयासों के बावजूद साधारण तौर पर व चस्पानगी द्वारा तलवी सम्भव न हो पाई।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त वर्णित प्रत्यार्थी को अवगत/सूचित किया जाता है कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आवें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26-3-2014 को इस अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

समाहर्ता, उप-मण्डल घुमारवीं,

जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : /ई0एम0/2014

तारीख पेशी : 24-5-2014 श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी पराल, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी माता सत्या देवी की मृत्यु दिनांक 26-10-2011 को उसके गांव पराल,453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुई है लेकिन अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी मृत्यु तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त सत्या देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी पराल, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की मृत्यु तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 08/2014

तारीख पेशी : 12-5-2014 शीर्षक :

श्री रतन चन्द पुत्र श्री सुखिया, निवासी महाल चोम्वू, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री रतन चन्द पुत्र श्री सुखिया, निवासी महाल चोम्वू, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में रतन चन्द दर्ज है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल चोम्वू, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में रतना दर्शाया गया है। अतः उसका नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त किया जावे। अतः इस इश्तहार मुस्त्री/मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-05-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के महाल चोम्वू, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा में रतना के बजाए रतना उपनाम रतन चन्द पुत्र श्री सुखिया दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 09/2014

तारीख पेशी : 12-5-2014 शीर्षक :

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी महाल रूमेहड़, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी महाल रूमेहड़, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम पंचायत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में रणजीत सिंह दर्ज है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल रूमेहड़, महाल धीरा, महाल वलोटी, महाल भदरोल वूहला व महाल औच, उप-तहसील धीरा में जीत सिंह दर्शाया गया है। अतः उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल रूमेहड़, महाल धीरा, महाल वलोटी, महाल भदरोल वूहला व महाल औच, उप-तहसील धीरा में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार मुस्त्री/मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-05-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड के महाल रूमेहड़, महाल धीरा, महाल वलोटी, महाल भदरोल वूहला व महाल औच, उप-तहसील धीरा में जीत सिंह के बजाए जीत सिंह उपनाम रणजीत सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री वकतावर सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह, निवासी गांव झिकला वेहड, डा0 भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वकतावर सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह, निवासी गांव झिकला वेहड, डा0 भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र हरवंश लाल का जन्म दिनांक 15-5-1982 को महाल झिकला बेहड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रितम सिंह पुत्र श्री भूपिया राम, निवासी गांव घिरथौली (पण्डोल रोड), डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रितम सिंह पुत्र श्री भूपिया राम, निवासी गांव घिरथौली (पण्डोल रोड), डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अनिल कुमार का जन्म दिनांक 9-3-1989 को महाल घिरथौली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 6-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री वरडू राम, निवासी गांव व डाकघर बही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री वरडू राम, निवासी गांव व डाकघर बही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता बरडू राम की मृत्यु दिनांक 6-10-1962 को महाल बही में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 29-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी कोटली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी कोटली, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अनुज कुमार का जन्म दिनांक 19-3-2005 को महाल कोटली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-6-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 7-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री केहर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री केहर सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव व डाकघर गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती रतनी देवी की मृत्यु दिनांक 19-3-1957 को महाल गवाल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 7-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 श्री प्रीतम बरवाल, निवासी गांव व डाकघर नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 श्री प्रीतम बरवाल, निवासी गांव व डाकघर नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सौरभ बरवाल का जन्म दिनांक 14-9-1994 को महाल नगेहड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 7-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी कोटली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव कोटली, डाकखाना बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अभिषेक कुमार का जन्म दिनांक 3-3-2003 को महाल कोटली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-6-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 7-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती गनजोम धर्म पत्नी स्व0 श्री छिरिंग टाशी, मकान नं0 92, बीड़, तिब्बतियन सोसायटी, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गनजोम धर्म पत्नी स्व0 श्री छिरिंग टाशी, मकान नं0 92, बीड़, तिब्बतियन सोसायटी, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री येशी लोडन का जन्म दिनांक 23-3-1979 को महाल चौगान में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 आज दिनांक 7-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती अनिता देवी पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द, गांव व डाकघर दरूग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अनिता देवी पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द, गांव व डाकघर दरूग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अक्षय कुमार राणा का जन्म दिनांक 29-1-1992 को महाल दरूग में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 7-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती Vidya Sharma बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Vidya Sharma पत्नी श्री कुलदीप शर्मा, निवासी Chamunda, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Shweta Sharma की जन्म तिथि 13-10-1980 है परन्तु ग्राम पंचायत Paddar में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Shweta Sharma की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई 460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 9-5-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 9-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती Parwati Thapa बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Parwati Thapa पत्नी श्री Baldev Singh Thapa, निवासी Tota Rani, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Sunita Thapa की जन्म तिथि 25-10-1983 है परन्तु ग्राम पंचायत Bhattala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sunita Thapa की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 9-5-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 9-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Manish Pradhan बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Manish Pradhan पुत्र श्री Jagdish Pradhan, निवासी Khanyara, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Mansi Pradhan की जन्म तिथि 6-4-2011 है परन्तु ग्राम पंचायत Khanyara में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Mansi Pradhan की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 9-5-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 9-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री उत्तम चन्द डोगरा बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री उत्तम चन्द डोगरा पुत्र श्री हेम राज डोगरा, निवासी खटेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अंकित डोगरा की जन्म तिथि 14-6-1993 है परन्तु ग्राम पंचायत ढगवार में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अंकित डोगरा की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-6-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 11-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Tsering Dhondup बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Tsering Dhondup पुत्र श्री Tashi, निवासी Central Tibetan Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता Tashi की मृत्यु तिथि 28-1-2011 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के 462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tashi की मृत्यु तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 9-5-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 9-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Jagdish Chand, Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh

1. Shri Deepak s/o Shri Hukam Chand, r/o Ram Nagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra. 2. Smt. Jagriti Bhardwaj d/o Shri Ramesh Bhardwaj, resident of Gamru, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

Versus

1. General Public, 2. The Secretary G. P. Mant.

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 21-11-2011at Ram Nagar but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, i. e. Secretary G. P. Mant;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage may be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 9-5-2014 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on 4-4-2014.

Seal.

JAGDISH CHAND,

Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936

ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती चिन्ता देवी बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती चिन्ता देवी पत्नी श्री अजय कुमार, निवासी तगरोटी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र चन्द्र प्रकाश की जन्म तिथि 11-2-2007 है परन्तु ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त चन्द्र प्रकाश की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 9-5-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 7-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती कमला कुमारी पत्नी श्री पंजाब सिंह, निवासी महाल ठाणा, मौजा धारकलां, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।

श्रीमती कमला कुमारी पत्नी श्री पंजाब सिंह, निवासी महाल ठाणा, मौजा धारकलां, उप-तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त हारचकियां में कमला देवी दर्ज है, जोकि सही न है। सही नाम कमला कुमारी पत्नी श्री पंजाब सिंह है। अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस विषय में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती कमला देवी उर्फ कमला कुमारी दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री ठाकुर दास, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नम्बर : 1/NT/2014/Misc.

तारीख पेशी : 12-5-2014 श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी गांव गन्धवाड़ खास, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--नाम दरुस्ती।

श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी गांव गन्धवाड़ खास, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम महाल गन्धवाड़ खास, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में काका दर्ज है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में मेरा नाम मलकीयत सिंह दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख महाल गन्धवाड़ में मेरा नाम काका उपनाम मलकीयत सिंह दर्ज किया जाए। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-5-2014 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा काका पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी गांव गन्धवाड़ खास, मौजा गन्धवाड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख महाल गन्धवाड़ खास में काका पुत्र श्री नन्द लाल के बजाए काका उपनाम मलकीयत सिंह पुत्र श्री नन्द लाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ठाकुर दास, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। -------

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री कर्मवीर चन्देल पुत्र श्री बसन्त सिंह चन्देल, निवासी चन्देल निवास, कुफटाधार, शिमला, हिमाचल प्रदेश वर्तमान पता मकान नं0 118, आवास बोर्ड कलोनी, देवीनगर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री कर्मवीर चन्देल पुत्र श्री बसन्त सिंह चन्देल, निवासी चन्देल निवास, कुफटाधार, शिमला, हिमाचल प्रदेश वर्तमान पता मकान नं0 118, आवास बोर्ड कलोनी, देवीनगर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती रूची शर्मा पुत्री श्री465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 मनोहर लाल शर्मा, निवासी ग्राम काहरू, तहसील जसवान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 27-7-2013 को हुई है, जिसे प्रार्थी गलती से पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 4-5-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री नौशाद अली पुत्र श्री महबूब अली, निवासी मोहल्ला रानीताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नौशाद अली पुत्र श्री महबूब अली, निवासी मोहल्ला रानीताल नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र श्री नदीम अली जिसकी जन्म तिथि 22-7-1992 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 27-5-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत नदीम अली का नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 21-4-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी ग्राम रामपुर घाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम 466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी ग्राम रामपुर घाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अंजली पुत्री श्री रूप दत्त, निवासी ग्राम देवल टिक्करी, तहसील सरांह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 10-3-2014 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-5-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सरजीत सरकार पुत्र स्व0 श्री अभिलाष सरकार, स्थाई निवासी परमाथान, तहसील नालदुगरी, जिला र्नोथ 24, परगना वैस्ट बंगाल, वर्तमान निवासी ग्राम भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री सरजीत सरकार पुत्र स्व0 श्री अभिलाष सरकार, स्थाई निवासी परमाथान, तहसील नालदुगरी, जिला र्नोथ 24, परगना वैस्ट बंगाल, वर्तमान निवासी ग्राम भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सुलता सरकार पुत्री श्री शशांक सरकार, निवासी प्रताप गढ़, तहसील हट बहीर गाच्ची, जिला नाडिया, वैस्ट बंगाल वर्तमान पता ग्राम भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 16-12-2007 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-5-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दिग्विजय ठाकुर पुत्र स्व0 श्री योगेश्वर सिंह ठाकुर, निवासी मकान नं0 175, वार्ड, नं0 5, यमुना विहार, शमशेरपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री दिग्विजय ठाकुर पुत्र स्व0 श्री योगेश्वर सिंह ठाकुर, निवासी मकान नं0 175, वार्ड, नं0 5, यमुना विहार, शमशेरपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती नेहा चौहान पुत्री श्री बलवीर सिंह चौहान, निवासी वार्ड नं0 5, यमुना बिहार, शमशेरपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 29-10-2013 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-5-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अप्रैल, 2014/9 वैशाख, 1936 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 April 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-04-29.20_gazette_2014-4_29_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-04-29.20_gazette_2014-4_29_2014.