राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 19 मई, 2014/29 वैशाख, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 0 01
NOTIFICATION
Shimla, the 17th May, 2014
No. HHC/GAZ/14-53/74-V.—In the interest of administration, following transfers and postings of the members of H.P. Judicial Service in the cadres of District Judges/Additional District Judges are hereby ordered with immediate effect:-
1. Shri A.C.Dogra, Registrar General, High Court of Himachal Pradesh, Shimla is transferred and posted as District and Sessions Judge, Shimla.
2. The Services of Shri C.B.Barowalia, Director, H.P. Judicial Academy are placed at the disposal of Hon'ble the Chief Justice.
33-राजपत्र/2014-19-5-2014 (617)618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2014/29 वैशाख, 1936 3. The Services of Shri K.S.Chandel, Registrar (Judicial & Judges Branch) are placed at the disposal of the State Government for being posted as the President, District Consumer Forum, Shimla.
4. Shri C.L. Kochhar, District and Sessions Judge, Hamirpur is transferred and posted as District and Sessions Judge, Una.
5. The service of Shri Rajan Gupta, Presiding Officer, Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, on being recalled, are further placed at the disposal of the State Government for being posted as the President, District Consumer Forum, Kangra at Dharamshala.
6. Shri Rakesh Kainthla, President, District Consumer Forum, Dharamshala on being recalled is transferred and posted as Director, H.P. Judicial Academy, Shimla.
7. The services of Shri J.K. Sharma, President, District Consumer Forum, Shimla on being recalled are further placed at the disposal of the State Government for being posted as the Presiding Officer, Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala.
8. Shri Rattan Singh, District and Sessions Judge, Una is transferred and posted as District and Sessions Judge, Hamirpur.
9. The services of Shri Yashwant Singh, Joint Director, H.P. Judicial Academy (on placement as District and Sessions Judge) are placed at the disposal of Hon'ble the Chief Justice.
10. The service of Dr. Baldev Singh, Additional District and Sessions Judge (on placement as District and Sessions Judge) are placed at the disposal of Hon'ble the Chief Justice.
11. Shri Rajinder Kumar, Special Secretary (Law) to the Government of H.P. Shimla on being recalled is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan.
12. Shri Bahadur Singh, Additional District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge (I), Shimla.
Note:- Shri A.C.Dogra, Registrar General will hand over the charge to Shri Sushil Kukreja,
Registrar (Rules) and Shri K.S.Chandel, Registrar (Judicial and Judges Branch) to
Shri Arvind Malhotra, Registrar (Vigilance) and other transferee Judicial Officers to
the Judicial Officer(s) available in the station.
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH
Sd/- Registrar General.
619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2014/29 वैशाख, 1936IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA
(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)
Company Petition No. 5 of 2014
Connected with
Company Petition No. 4012 of 2013
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 SECTIONS 391 to 394 READ WITH SECTION 101
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT
BETWEEN
MODULUS SPRINGS PRIVATE LIMITED (Through its Director, Mr. Rajan Dhir) Regd. Off. Kasauli Road, Sector 4, Parwanoo, Himachal Pradesh
… DEMERGED / PETITIONER NO. 1 COMPANY AND
GREENCHEF MANUFACTURERS & DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED (Through its Director, Mr. Sukh Lal Jain) Regd. Off. Kasauli Road, Sector 4, Parwanoo, Himachal Pradesh,
… RESULTING / PETITIONER NO. 2 COMPANY
NOTICE OF PETITION
A petition under Section 391 to 394 read with Section 101 of the Companies Act, 1956 for sanction/approval of the Scheme of Arrangement of Modulus Springs Private Limited ("Demerged / Petitioner No. 1 Company") with Greenchef Manufacturers & Distributors Private Limited ("Resulting / Petitioner No. 2 Company") was presented by the above named Petitioner Companies on 01.05.2014 to the Hon'ble High Court, and that the said petition is now fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on 17.07.2014. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the Petitioners' advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioners' advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the petition. Where, he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the under mentioned advocate for the petitioner companies to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.
Anil K. Aggarwal / Diwakar Dev Sharma Date : 14/05/2014 Advocates for the Petitioner Companies
SCO 64, 2nd Floor, Sector 20-C,
Chandigarh- 160020620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2014/29 वैशाख, 1936
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 17 मई, 2014
संख्याः विद्युत-छ-(5)-50/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गा्रम नौला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए क्षेपण के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है ।
विवरणी
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं0 | रकवा (है0) में |
| शिमला | कुमारसैन | नौला | 555/1 | 0-07-89 |
| 558 | 0-01-92 | |||
| 563 | 0-02-73 | |||
| 577 | 0-09-35 | |||
| 581 | 0-06-99 | |||
| 564 | 0-05-39 | |||
| 565 | 0-00-45 | |||
| 567 | 0-08-53 | |||
| 568 | 0-00-99 | |||
| 579 | 0-07-00 | |||
| 582 | 0-00-35 | |||
| 559 | 0-01-60 | |||
| 569 | 0-03-55 | |||
| 570 | 0-02-00 | |||
| 571 | 0-00-28 | |||
| 572 | 0-01-20 578 | |||
| 580 | ||||
| 575 | ||||
| किता - 31 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 17 मई, 2014
संख्याः विद्युत-छ-(5)-37/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चेवड़ी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए सड़क एवं कार्य सुविधा के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है ।
विवरणी
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नं. | रकवा (है0) में |
| शिमला | सुन्नी | चेवड़ी | 5/1 | 0-39-32 |
| 30 | 0-03-60 | |||
| 31 | 0-10-03 | |||
| 32 | 0-02-35 | |||
| 33 | 0-02-26 | |||
| 34 | 0-00-40 | |||
| 35 | 0-01-04 | |||
| 36 | 0-03-96 | |||
| 37 | 0-02-68 | |||
| 38/1 | 0-04-80 | |||
| 39 | 0-01-65 | |||
| 41/1 | 0-00-60 | |||
| 42 | 0-15-78 | |||
| 43/1 | 0-00-56 | |||
| 46/1 | 0-00-24 | |||
| 47/1 | 0-00-96 | |||
| 48/1 | 0-01-16 | |||
| 202/1/1 | 0-01-98 | |||
| 202/2/1 | 0-07-39 | |||
| 229 | 0-06-29 | |||
| 229/1 | 0-01-54 | |||
| 230 | 0-00-93 | |||
| 230/1/1 | 0-01-75 | |||
| किता - 23 | 1-11-27 (है0) |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री सोहन सिंह बनाम
आम जनता नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सोहन सिंह पुत्र श्री दास राम, निवासी नागनपट, मौजा वण्डी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्र्रार्थना-पत्र दिया है कि पंचायत रिकार्ड व राशन कार्ड व आधार कार्ड में उसका नाम सोहन सिंह पुत्र राम दास दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल घरथेहड, मौजा वण्डी में उसका नाम सरवन कुमार पुत्र दास राम कर दिया है जो कि गलत है। आवेदक अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में सोहन सिंह उपनाम सरवन कुमार दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2014 को 10.00 बजे या इससे पुर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है मियाद गुजरने के बाद कोई भाी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2014/29 वैशाख, 1936 आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0
तारीख पेशी : 21-5-2014
कुलवन्त सिंह
बनाम
विमला देवी, निवासीयान महाल वूहली कोठी, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थी कुलवन्त सिंह ने अदालत हजा में बराए (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 142, खतौनी नं0 253, खसरा नम्बरान 580/18 रकबा तादादी 0-22-16 है0 महाल धकोलवेहड़ू, मौजा मझेरना, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक हैं। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण विमला देवी विध्वा तिलक चन्द, महाल डुहकी (2) भाग चन्द पुत्र चमारु (3) सन्तोश कुमार पुत्र मातवर राम, (4) रिंकू पुत्र ज्ञान चन्द, (5) सुदर्शन कुमार पुत्र व माया देवी (7) लता देवी पुत्री धर्म चन्द, निवासी धकोलू वेहडू मझेरना, तहसील बैजनाथ, को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 21-5-2014 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर या एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-4-2014 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0
तारीख पेशी : 23-5-2014
विजय कुमार
बनाम
प्रेमी देवी आदि, निवासीयान महाल गणखेतर, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2014/29 वैशाख, 1936 प्रार्थी विजय कुमार ने अदालत हजा में बराए (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 83, खतौनी नं0 85, खसरा नम्बरान 202, 220, 224, 244, 276, 329, 351, 360, 390, 525, किता-10, रकबा तादादी 0-07-86 है0 महाल गणखेतर, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक हैं। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण प्रेमी देवी, गायत्री देवी पत्रियां मृतक चूही देवी, स्वरुप चन्द, हरनाम दास पुत्रान फकीर चन्द, धनी राम पुत्र दुलो राम, किशोरी लाल पुत्र काशी राम, रमजो देवी, निहारो देवी, उजलो देवी, मनोहरमा देवी पुत्रियां धियूगला देवी विधवा तारा पुत्र काशी राम, हिचलो देवी, विशनी देवी पुत्रियां काशी राम, निवासीगण गणखेतर को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 23-5-2014 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर या एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 26-4-2014 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर जारी हुआ।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री दिनेश भारद्वाज पुत्र श्री विधि चन्द, निवासी महाल लन्ज खास, तहसील हारचकियां, जिला कांंगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.—प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।
श्री दिनेश भारद्वाज पुत्र श्री विधि चन्द, निवासी महाल लन्ज खास, तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि परीशा भारद्वाज पुत्री राजेश भारद्वाज ने अपने सगे भाई दिनेश भारद्वाज को क्रमांक 4/2014 दिनांक 3-3-2014 परीशा भारद्वाज को गोद दे दिया है इसलिए इसका नाम ग्राम पंचायत लन्ज खास में परीशा भरद्वाज पुत्री राजेश भारद्वाज दर्ज है जबकि गोद पत्र अनुसार परीशा भारद्वाज के पिता का नाम दिनेश भारद्वाज दर्ज होना चाहिए।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा ग्राम पंचायत लन्ज खास के रिकार्ड में नाम दरुस्ती परीशा भारद्वाज पुत्री श्री दिनेश भारद्वाज के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2014/29 वैशाख, 1936 ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
नं0 मुकद्दमा : 9/2014 तारीख रजुआ : 26/4/2014 तारीख फैसला :
श्री खुब राम पुत्र श्री ब्रिज लाल, निवासी गांव भमराला, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। ग्राम पंचायत बाहली के अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र।
श्री खुब राम पुत्र श्री ब्रिज लाल, निवासी गांव भमराला, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि आवेदक का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत बाहली में लवली इन्द्राज है जो गलत है मुताबिक स्कूल प्रमाण, आधार कार्ड में आवेदक का नाम खुब राम दर्ज है। जिसे वह सही व दरुस्त मानता है तथा अपना नाम ग्राम पंचायत के अभिलेख में लवली के स्थान पर खूब राम उर्फ लवली दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः सर्व साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2014 को या इस से पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति/उजर को दर्ज करवा सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री शिव लाल पुत्र श्री गोकल राम, निवासी गांव करेरी, डा0 भडावली, तह0 रामपुर बुशैहर, जिला . . फरीक अवल। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता खतौनी नं0 16/41 चक, मसारना करेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
दरख्वास्त मय शपथ-पत्र नाम दरुस्ती कागजात माल वादी शिव लाल पुत्र गोकल राम, निवासी गांव करेरी, डा0 भडावली, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख चक मसारना करेरी के खाता खतौनी नं0 16/41 के खाना मालिक में बहादुर सिंह दर्ज है। जो कि गलत है तथा काबिले दरुस्ती है वादी ने नाम की पुष्टि हेतु नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत भडावली संलग्न दरख्वास्त कर रखी है। वादी अपना नाम खाता खतौनी नं0 16/41 चक मसारना, करेरी के खाना मालिक में बहादुर सिंह के स्थान पर शिव लाल दरुस्त करवाना चाहता है। 626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 मई, 2014/29 वैशाख, 1936 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है राजस्व अभिलेख के खाता खतौनी न0 16/41 चक मसारना करेरी के खाना मालिक में बहादुर सिंह के स्थान पर शिव लाल उर्फ बहादुर सिंह दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व ऐतराज पेश कर सकता है। अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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व अदालत श्री चमन लाल शर्मा उप मडलाधिकारी(ना0) चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री विरेन्द्र सपुत्र श्री दौलत राम गांव कांडा, डाकखाना सराहं ग्राम पंचायत लिंगजार, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
(1) आम जनता, (2) प्रधान ग्राम पंचायत लिंगजार, तहसील चौपाल . . प्रतिवादी। विषय.-श्री विरेन्द्र पुत्र श्री दौलत राम, गांव कांडा के बेटे का नाम पंचायत में दर्ज करवाने हेतु। अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे। हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में वादी श्री विरेन्द्र ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म (नाम) व जन्म तिथि दर्ज नहीं करवाई है जिसे कि अब वह ग्राम पंचायत लिंगजार के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो निम्न है :
नाम जन्म तिथि सुर्यांश (पुत्र) 14-5-2010
इसलिए ग्राम पंचायत लिंगजार, तहसील चौपाल की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 26-5-2014 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत लिंगजार को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 25-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर
चमन लाल शर्मा, उप मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है