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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 34, 20 May 2014

Published 20 May 2014

Gazette no.
34
Gazetteid
34/GAZETTE/2014-20/05/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-05-20.34_gazette_2014-5_20_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 20 मई, 2014

संख्या 3-24/2014-ई.एल.एन.-3088.--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेष विधान सभा के लिए 37-सुजानपुर सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन-2014 के फलस्वरूप रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषित निर्वाचित सदस्यों के नाम उनकी दल सहबद्धता के साथ जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किये जाते हैं।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश। 34-राजपत्र/2014-20-5-2014 (627)628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936

BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH FROM

37-SUJANPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Shri Narinder Thakur, House No. 10, Ward No. 1 Hira Nagar, Municipal Council Area, Tehsil & Distt. Hamirpur, H.P., sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sh. Rajinder Singh having been declared vacant.

Place : Hamirpur Date : 16-5-2014

Sd/-

Returning Officer,

37-Sujanpur Assembly Constituency

By order, NARINDER CHAUHAN Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh.

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई, 2014

संख्या विद्युत-छ-(5)-38/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा खैरा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए सड़क एवं कार्य सुविधा के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील मौजा खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला सुन्नी खैरा 259/1 0-05-43 261/1 0-05-67 267/1 0-03-84 284 0-01-04 286 0-00-33 287 0-06-52 288 0-07-98629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 310/1 0-15-23 311/1 0-13-01 312 0-05-15 313 0-03-06 331/1 0-01-12 332 0-02-38 333/1 0-06-60 334/1 0-00-45 335/1 0-03-90 336 0-00-58 344/1 0-03-64 346/1 0-10-61 296 0-24-87 297 0-08-05 298 0-03-45 299 0-03-72 300 0-03-52 301 0-03-42 305 0-08-98

किता - 26 1-52-55(है0)

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई, 2014

संख्या विद्युत-छ-(5)-46/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा चरौंटा, तहसील कुमरसैन, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए क्षेपण सुविधा के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है

2. भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है ।630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 विवरणी

जिला तहसील मौजा खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला कुमारसैन चरौंटा 21 00-01-13 22 00-33-72 किता- 2 00-34-85 (है0)

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई 2014

संख्या विद्युत-छः (5)-29/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम समिति, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मंधाला, भटौली कलां, भटेड़, कोटला, धौलर, झाडमाजरी, कुन्जाहल तथा टिपरा तहसील बद्‌दी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में 220 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन बद्‌दी से 220/66 के0 वी0 सब स्टेशन हिमुडा मंधाला के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अपेक्षित हैं। अतएवं एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य उर्जा निगम समिति, उत्तम भवन शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम समिति उत्तम भवन शिमला-4 (हि0 प्र0) में किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (बीघों में) सोलन बद्‌दी मंधाला 1296/1/1 00-09 कुल कित्ता- 1 कुल रकवा- 00-09 सोलन बद्‌दी भटौली कलां 1 071/1 00-05 कुल कित्ता- 1 कुल रकवा- 00-05 सोलन बद्‌दी भटेड़ 1027/1 00-11 कुल कित्ता-1 कुल रकवा- 00-11631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 सोलन बद्‌दी कोटला 82/1 00-06 84/1 00-01 229/1 00-01 238/1 00-02 239/1 00-02 243/1 00-02 242/1 00-07 कुल कित्ता- 7 कुल रकवा- 01-01 सोलन बद्‌दी धौलर 82/1 00-10 83/1 00-03 57/1 00-10 कुल कित्ता- 3 कुल रकवा- 01-03 सोलन बद्‌दी झाडमाजरी 817/393/1 00-06 487/1 00-09 कुल कित्ता- 2 कुल रकवा- 00-15 सोलन बद्‌दी कुन्जाहल 651/1 00-16 कुल कित्ता- 1 कुल रकवा-00-16 सोलन बद्‌दी टिपरा 533/1 00-09 538/1 00-02 541/1 00-10 कुल कित्ता- 3 कुल रकवा- 01-01 कुल कित्ता-19 कुल रकवा- 06-01

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई, 2014

संख्या विद्युत-छ-(5)-47/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा तलाह, तहसील कुमरसैन, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए क्षेपण सुविधा के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है

2. भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है। 632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील मौजा खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला कुमारसैन तलाह 169 00-03-60 170 00-28-58 172 00-00-70 173 00-12-63 174 00-02-09 175 01-09-83 176 00-13-32 किता- 7 01-70-75 हैक्टैयर

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई, 2014

संख्या विद्युत-छ-(5)-49/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भद्राश, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए जलाशय निमार्ण के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला रामपुर भद्राश 19 0-06-28 34 0-06-31 32 0-11-41633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 35 0-03-54 20 0-00-88 23 0-02-88 33 0-01-74 21 0-01-25 22 0-01-41 24 0-01-02 31 0-13-71 6 0-10-05 27 0-00-25 29 0-00-30 9 0-12-70 28 0-00-54 30 0-00-78 147 0-06-44 182 0-14-31 148 0-06-51 181 0-01-32 12 0-02-47 17 0-08-33 10 0-01-57 14 0-04-06 18 0-03-30 13 0-02-02 117 0-16-19 118 0-04-75 1106/149 0-09-91 1105/149 0-01-00 150 0-02-16 151 0-02-16 152 0-02-64 153 0-01-14 154 0-07-99 178 0-04-81 178/1 0-05-92 179 0-01-47 180 0-10-62 184 0-04-77 1108/156 0-01-94 1107/156 0-00-74 143 0-00-64 160 0-10-33 170 0-03-00 176 0-15-83 141 0-08-66 145 0-01-04 146 0-01-42 158 0-05-16 162 0-01-70634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 164 0-18-46 171 0-04-90 177 0-23-26 144 0-00-54 159 0-01-55 161 0-01-47 163 0-13-73 169 0-04-22 172 0-28-42 186 0-01-46 187 0-01-94 188 0-01-98 189 0-13-02 190 0-04-64 142 0-00-42 115 0-00-36 25 0-00-35 26 0-00-30 205/1 0-13-18 208/1 0-10-50 209 0-29-44 125 0-00-66 126 0-01-19 127 0-06-58 128 0-04-98 130 0-32-32 138 0-11-46 132 0-02-52 133 0-00-96 134 0-00-75 135 0-21-84 116 0-51-00

किता - 84 05-59-77 है0

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई 2014

संख्या विद्युत-छ-(5)-48/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल झूनझन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0, में635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल तहसील कुमार सैन, जिला शिमला, (हि.प्र.) को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है । 3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल तहसील कुमार सैन, जिला शिमला, (हि.प्र.) में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला कुमारसैन झूनझन 3 0-04-26 4 0-12-45 7 0-15-39 किता - 3 0-32-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई, 2014

संख्या विद्युत-छ-(5)-51/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नरोला, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए क्षेपण निमार्ण के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है

2. भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है ।636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला रामपुर नरोला 151 0-02-92 157 0-00-63 150 0-06-56 156 0-01-06 137 0-02-89 138 0-09-05 147 0-00-58 141 0-00-91 142 0-00-30 143 0-01-03 145 0-01-08 146 0-00-24 148 0-00-18 149 0-00-90 144 0-01-21 140 0-04-32 152 0-01-47 153 0-01-38 154 0-00-44 155 0-02-74 158 0-02-24 139 0-00-35 किता - 22 0-42-48 (है0)

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई 2014

संख्या विद्युत-छ-(5)- 22/2005-1.--यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत केन्द्रिय सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गांव फाटी कनौन, कोठी बुंगा, उप तहसील सजैं , जिला कुल्ल,ू हि0प्र0 मे ं पार्वती जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 2. भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन अधिकारी पार्वती जल विद्युत परियोजना, जिला कुल्लू (हि.प्र.) को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि अत्याधिक आवश्यक्ता का मामला होने के फलस्वरूप भूमि अर्जन समाहर्ता पार्वती जल विद्युत परियोजना जिला कुल्लू हि0प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिसों के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर प्रचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, पार्वती जल विद्युत परियोजना बिहाली जिला कुल्लू ,(हि.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

जिला उप तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (वीघों में) कुल्लू सैंज फाटी कनौन 161 02-02-00 कोठी बुंगा किता 1 कुल रकवा 02-02-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई 2014

संख्या विद्युत-छ-(5)- 39/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल जैशी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल तहसील कुमार सैन, जिला शिमला, (हि.प्र.) को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है । 638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल तहसील कुमार सैन, जिला शिमला, (हि.प्र.) में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हे0 में) शिमला सुन्नी जैशी 11/1 00-03-21 12 00-20-05 14 00-01-48 15 00-01-17 16 00-02-40 17 00-05-98 18 00-03-04 19 00-02-24 20 00-00-36 21 00-00-42 22 00-00-75 23 00-01-08 24 00-00-72 25 00-01-17 26 00-00-40 27 00-01-44 28 00-01-16 29 00-00-80 30 00-04-54 31 00-00-87 32 00-00-72 33 00-01-88 34 00-01-05 1080/34/1 00-00-39 1081/34/1 00-00-39 1082/34/1 00-00-39 35 00-00-91 36 00-02-38 37 00-02-63 39 00-04-10 40 00-02-60 41 00-05-81 42 00-00-20 43 00-00-36 44 00-07-52 45 00-01-15 46 00-08-94 47 00-07-46 48 00-00-54 49 00-02-25 50 00-08-16 51 00-06-88639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 52 00-04-80 53 00-01-61 54 00-06-73 54/1 00-02-18 57 00-03-23 59 00-03-80 60 00-04-09 62 00-02-73 63 00-09-98 64 00-00-38 65 00-04-50 65/1 00-02-20 66 00-03-40 67 00-09-34 68 00-04-46 69 00-03-11 70 00-00-90 71 00-03-17 72 00-00-30 73 00-00-28 74 00-03-39 75 00-01-75 76 00-03-66 77 00-03-83 78 00-00-32 79 00-00-40 80 00-00-32 81 00-04-53 82 00-03-02 83 00-06-64 84 00-04-53 85 00-02-21 86 00-00-30 87 00-00-60 88 00-00-28 89 00-02-61 90 00-13-92 91 00-01-48 92 00-00-66 93 00-00-76 94 00-00-42 95 00-00-39 96 00-00-86 97 00-00-44 98 00-00-81 99 00-01-17 100 00-00-72 101 00-00-68 102 00-01-12 103 00-01-96 104 00-00-72 105 00-00-40640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 106 00-00-35 107 00-00-60 108 00-01-60 109 00-00-80 110 00-00-80 111 00-00-68 112 00-00-40 113 00-00-28 114 00-00-74 131 00-01-10 191/1 00-04-58 192 00-00-65 196 00-00-52 197 00-00-82 729/1 00-04-73 कुल किता-109 कुल रकबा-2-74-73 हैक्टेयर

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 21 दिसम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छः (5)-7/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल जोहड़ो, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 220 के0वी0 लाईन जमटा से देवनी व 132 के0वी0 लाईन देवनी से 132/33/11 के0वी0 सब स्टेशन (जोहड़ो) कालाअम्ब के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक है अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अति आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।641 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) सिरमौर नाहन जोहड़ो 253/184/3/1 0-6 बीधा कुल कित्ता- 1 कुल रकवा- 0-6 बीधा

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव(विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 मई, 2014

संख्या विद्युत-छ-(5)-42/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम,1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गा्रम ग्रैहणा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए टोह पावर हाऊस के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला सुन्नी ग्रैहणा 2 0-68-57 3 0-00-84 किता - 2 0-69-41 है0

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936

MUNICIPAL COUNCIL SANTOKHGARH, DISTRICT UNA H.P.

"Plastic Waste (Management and Handling) Bye-laws, 2014."

NOTIFICATION

Santokhgarh, the 13th May, 2014

No.MCS/Bye-Laws-137.—Following Plastic Waste bye-laws, 2014 made by the Municipal Council Santokhgarh in exercise of the power conferred by Section 217 and Section 219 read with Clause (d) (v) of sub section (1) of Section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) as amended from time to time are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extraordinary) for the information of general public.

Preliminary

1. Short title, commencement and application :—(i) These Bye-Laws may be called, "Municipal Council Santokhgarh Plastic Waste (Management and Handling) Bye-laws, 2014." (ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extraordinary) Himachal Pradesh.

(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Municipal Council Santokhgarh as defined from time to time.

2. Definitions:—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the H.P. Municipal Act, 1994 (Act No.12) / H.P. Municipal Act, 1994 (13 of 1994) and Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986);

(b) "Authorized Officer" means any officer/official duly authorized by the Municipality under these Bye-laws;

(c) "Carry bags" means all plastic bags used to carry commodities, including self carrying features;

(d) "Compostable plastics" means plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;

(e) Disintegration" means the physical breakdown of a material into very small fragments;

(f) "Extended Producer's Responsibility (EPR)" means the responsibility of a producer or a manufacturer of plastic carry bags and multilayered plastics, pouches or packages for the environmentally sound management of the product until the end of its life. This responsibility also applies to all manufactures using such packaging;

(g) "Manufacturer" means any producer who manufactures plastic carry bags, multilayered packing, pouches and the like or uses such materials in packing of a product;

643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936

(h) "Municipality" means an institution of Self Government constituted as a Municipal Council under this Act or any other local body constituted under the relevant statutes and, where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency;

(i) "Multilayered Plastics" means any material having a combination of more than one layer or packing material such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminum foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;

(j) "Occupier" includes any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable and also include a tenant;

(k) "Plastic" means material which contain as an essential ingredient a high polymer and which at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow;

(l) "Plastic waste" means any plastic product such as carry bags, pouches or multilayered packing, which have been discarded after use or after their intended life is over;

(m) "Registration" means registration of units manufacturing or recycling carry bags made of virgin or recycled plastics with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, within the jurisdiction of the Municipality;

(n) "Rule" means the rules made under the H.P. Municipal Act, 1994, (13 of 1994) and Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(o) "Section" means section of the Act;

(p) "Virgin Plastic" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;

(q) "Waste management" means the scientific reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste;

(r) "Waste pickers" means individuals or groups of individuals engaged in the collection of plastic waste.

(2) All other words and expressions used in these Bye-laws, but not defined, shall have the same meaning as are assigned them in the Act or Rules framed thereunder.

3. Prescribed Authority:—For enforcement of the provisions of these Bye-laws relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of post consumer plastic waste shall be the concerned municipality and its authorized officer/official, as the case may be.

4. Generation of Plastic Waste:—(1)The Municipality may assess the quantum of post consumer plastic waste generated through delineating high, mid and low waste generating areas within its jurisdiction and conducting waste audit in the manner as provided under Bye-Laws 9.

(2) The Municipality may ask manufacturers, distributors and other person who produce or handle commodities for plastic quantum within its jurisdiction and also with respect to type, size, labeling and composition of packaging.

644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936

5. Segregation of Plastic Waste:—(1) Municipality shall ensure post consumer plastic waste through primary or secondary segregation from the waste stream.

(2) No owner or occupier of any premises shall keep or allow to be kept staking or deposits of post consumer plastic waste which is likely to occasion a nuisance or is likely to be dangerous to health and environment.

6. Plastic Waste Management Centers (PWMC):—(1) Municipality shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the plastic waste management system ensuring collection, storage, transportation, treatment, disposal and for performing the associated functions, namely:-The Municipality shall establish a plastic waste management centre (PWMC) headed by its Executive Officer/Secretary. The plastic waste management centre within the municipality will ensure that post consumer plastic waste is recovered from the waste stream.

(2) The PWMC shall ensure the identification and involvement of the waste pickers, agencies working in waste management sector and formalization of the informal post consumer plastic waste collection units within jurisdiction of the Municipality.

(3) The PWMC shall register and grant authorization to such informal post consumer plastic waste collection units within the Municipality in the format as prescribed by the municipality from time to time.

(4) The registration granted under these bye laws shall be valid for a period of one year, unless revoked suspended or cancelled; and registration shall not be revoked suspended or cancelled without providing the registered plastic waste unit an opportunity for explanation to the authority.

(5) The PWMC may also establish plastic waste collection units in Municipality jurisdiction involving plastic bulk generators.

(6) The PWMC may ensure such unit's channelization to authorized recyclers.

(7) The PWMC shall create awareness among all stakeholders about their responsibilities and ill effects of plastic waste;

7. Plastic Waste Recycling and Recovery:—The plastic waste management shall be as under:—

(1) Recycling, recovery or disposal of post consumer plastic waste shall be carried out as per the rules, regulations and standards stipulated by the Central Government from time to time;

(2) Recycling of plastics shall be carried out in accordance with the Indian standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;

(3) Recyclers shall ensure that recycling facilities are in accordance with the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastic and in compliance with the rules under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time;

(4) The Municipality shall ensure that the residues generated from recycling processes are disposed off in compliance with Schedule II (Management of Municipal Solid Wastes) and Schedule III (Specifications for Landfill Sites) of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936

8. Prohibition on Littering and Burning of Plastic Waste:—(1) No owner or occupier shall dispose-off any post consumer plastic waste to run down or to be thrown into any drain sink or any other place within municipal area except in such a manner as shall prevent any avoidable nuisance.

(2) No owner or occupier of any premises shall deposit post consumer plastic waste in any street, on the verandah of any building, any unoccupied ground along side, on the bank of a water course, any dustbin, vehicle and vessel not intended for the removal of the same.

(3) No owner or occupier of any premises shall burn the post consumer plastic waste.

(4) If any corporate body, firm or other association of individuals committing offence under this section; every person who, at the time of the commission of the offence, was incharge of the conduct of the corporate body shall be deemed to be guilty.

9. Waste Audit:—(i) The Municipality shall manage the plastic waste by undertaking waste audit in the beginning of the year.

(ii) The results of the waste audit shall be compiled and sent to the HP State Pollution Control Board / State Government.

10. Extended Producer's Responsibility:—The Municipality may ask the manufactures, either collectively or individually in line with the principle of Extended Producer's Responsibility (EPR) involving such manufactures, registered within its jurisdiction and brand owners with registered offices within its jurisdiction to provide the required finance to establish such collection centers.

11. Sustainable Use of Plastic Waste:— The Municipality shall encourage the use of plastic waste by adopting suitable technology such as road construction, co-incineration etc. The municipality or the operator intending to use such technology shall ensure the compliance with the prescribed standards including pollution norms prescribed by the competent authority in this regard.

12. Penalty:—Whosoever contravenes the provision of these Bye-laws shall be penalize as provided under the Act and the prescribed authority may request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any, granted in his favour.

By order, Sd/- Executive Officer Municipal Council Santokhgarh.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0ः /ई0 एम0/2014 तारीख पेशी : 23-5-2014 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। 646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसकी लड़की चन्द्रमोहनी का जन्म दिनांक 21-3-1988 को उसके गांव इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगडा में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजी—त न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त कुमारी चन्द्रमोहनी पुत्री रमेश चन्द, निवासी गांव इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0ः /ई0 एम0/2014 तारीख पेशी : 23-5-2014 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके लड़के सन्दीप कुमार का जन्म दिनांक 10-8-1987 को उसके गांव इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगडा में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजी—त न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री सन्दीप कुमार पुत्र रमेश चन्द, निवासी गांव इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, की जन्म तिथि को पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-5-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0ः /ई0 एम0/2014

तारीख पेशी : 6-6-2014 श्रीमती गीतिका पत्नी श्री रजनीश कुमार, निवासी चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल . . पर््रार्थिया। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती गीतिका पत्नी श्री रजनीश कुमार, निवासी चनौर, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके लड़के हर्ष कुमार का जन्म दिनांक 9-8-2010 को उसके गांव चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगडा में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजी—त न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री हर्ष कुमार पुत्र रजनीश कुमार, निवासी गांव इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, की जन्म तिथि को पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 6-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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Before the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District

Mandi, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Kamal Kishor s/o Shri Nand Lal Saini, r/o Village Kehar(Stoh), P.O. Rajgarh, Tehsil Sadar now Balh, District Mandi ( H. P.).

2. Smt. Sarika Saini d/o Shri Sohan Lal Saini, r/o Village Kohal, P.O. Gagal, Tehsil Sadar now Balh, District Mandi (H.P.)

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Kamal Kishor s/o Shri Nand Lal Saini, r/o Village Kehar(Stoh), P.O. Rajgarh, Tehsil Sadar now Balh, Distt. Mandi (H.P.) and Smt. Sarika Saini d/o Shri Sohan Lal Saini, r/o Village648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 मई, 2014/30 वैशाख, 1936 Kohal, P.O. Gagal, Tehsil Sadar now Balh, Distt. Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-4-2007 according to Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 5-6-2014 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued on 5th day of May, 2014 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

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अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर /2014 तारीख मरजुआ : 2-5-2014 तारीख पेशी : 20-6-2014 श्री बाले राम पुत्र श्री प्रीतम, निवासी उबा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे ईश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी।

श्री बाले राम पुत्र श्री प्रीतम, निवासी उबा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा नाम ग्राम पंचायत नागधार में बाले राम दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल उबा में बाला राम गलत दर्ज हुआ है। इसलिए मेरा नाम राजस्व अभिलेख महाल उबा में बाला राम दर्ज किया जावे। प्रार्थना-पत्र में नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा आम जनता को ईश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल उबा में बाला राम उपनाम बाले राम दर्ज करने बारा कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह ईश्तहार आज दिनांक 2-5-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 May 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-05-20.34_gazette_2014-5_20_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-05-20.34_gazette_2014-5_20_2014.