राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 26th May, 2014
No. HHC/Admn.16 (8)74-III.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Parkash Bhardwaj, Advocate, Barsar, as Oath Commissioner at Barsar, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General. 42-राजपत्र/2014-30-5-2014 (831)832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 19th May, 2014
No. HHC/Admn.16 (9)74-VII.—Hon'ble the Acting Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Atul Chandel, Advocate, Sundernagar, as Oath Commissioner at Sundernagar, H.P. for a period of two years, with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 19th May, 2014
No. HHC/GAZ/ 14-281/2005.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant expost facto sanction of 03 day's commuted leave w.e.f. 22.4.2014 to 24.4.2014 in favour of Ms. Gurmeet Kaur, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Hamirpur, H.P.
Certified that Ms. Gurmeet Kaur has joined the same post and at the same statio n from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Gurmeet Kaur would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA–171001
NOTIFICATION
Shimla, the 26th May, 2014
No. HHC/GAZ/14-230/97-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave w.e.f. 16.6.2014 to 21.6.2014 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 14.6.2014 & 15.6.2014 and to suffix Sunday falling on 22.6.2014 in favour of Shri P.S. Samyal, Additional District and Session Judge (II), Solan, H.P.
833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936Certified that Shri P.S. Samyal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri P.S. Samyal would have continued to hold the same post of Additional District and Sessions Judge (II), Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 26th May, 2014
No. HHC/GAZ/ 14-271/03.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant expost facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 10.3.2014 to 12.3.2014 in favour of Sh. Hitender Kumar, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Nadaun, District Hamirpur, H.P. Certified that Sh. Hitender Kumar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Hitender Kumar would have continued to hold the same post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Nadaun, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH , SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd May, 2014
No. HHC/Admn.3(214)/85.—13 days earned leave on and w.e.f. 26.05.2014 to 07.06.2014, with permission to affix Sundays on 25.05.2014 & 08.06.2014, is hereby sanctioned , in favour of Sh. Jai Singh Thakur, Court Master, of this Registry.
Certified that Sh. Jai Singh Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh. Jai Singh Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master, but for his proceeding on above leave.
By order, Sd/- Registrar General.
834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936HIGH COURTOF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th May, 2014
No. HHC/Admn.3(399)/95.—17 days earned leave on and w.e.f. 01.05.2014 and 17.05.2014 (extended period), with permission to suffix Sunday on 18.05.2014, ex-post-facto, is hereby sanctioned, in favour of Shri Beer Singh Sharma, Secretary, of this Registry.
Certified that Shri Beer Singh Sharma has joined the same same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Beer Singh Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on above leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th May, 2014
No. HHC/Estt.3(414)/95.—03 days commuted leave on and w.e.f. 24.04.2014 to 26.04.2014, with permission to suffix Sunday on 27.04.2014, is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Sh. Baldev Singh Rana, Secretary, of this Registry.
Certified that Sh. Baldev Singh Rana has joined the same post and at the same station from where he had proceeded s on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Sh. Baldev Singh Rana would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on above leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURTOF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 19th May, 2014
No. HHC/Admn.3(159)/81.—10 days earned leave on and w.e.f. 22.05.2014 to 31.05.2014, with permission to suffix Sunday falling on 01.06.2014, is hereby sanctioned ,in favour of Shri Mast Ram, Court Master, of this Registry.
835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936Certified that Shri Mast Ram is likely to join the same same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Mast Ram would have continued to officiate the same post of Court Master, but for his proceeding on above leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 मई, 2014
संख्या स्वास्थ्य-ए-ए(3)-3/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि) वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-क-ए (3)-49/84 तारीख 9-12-1987 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (विविध परीक्षण प्रयोगशाला) विभाग वरिष्ठ वैज्ञानिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम,1997 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक ये वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि) के पद से सम्बन्धित हैं। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
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उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1 पद का नाम.--वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि)।
2. पदों की संख्या.-- 03 (तीन)।
3. वर्गीकरण वर्ग-III.-- (अराजपत्रित) ।836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैण्ड `10300-34800 जमा ` 3800 ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार `14,100 प्रति मास ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-- अचयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-- 18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नही होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं।
और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि ________ ) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं--(क) अनिवार्य अर्हता.--भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मेडिसन या विज्ञान (बी.एस.सी मेडिकल/नॉन मेडिकल) या औषध-निर्माण (फार्मेसी) या औषध-निर्माण रसायन या जैव रसायन या मेडिसक प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी या सूक्ष्मजीव विज्ञान या खाद्य और औषधि में स्नातक होना चाहिए या ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित किसी विश्वविद्यालय से समतुल्य अर्हता सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित संस्थान/संगठन से औषधियों का परीक्षण करने का आठ वर्ष का अनुभव हो।
या
भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मेडिसन या विज्ञान या औषध-निर्माण (फार्मेसी) या औषध-निर्माण रसायन या जैव-रसायन या मेडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी या सूक्ष्मजीव विज्ञान या खाद्य और837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 औषधि में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए या इन्स्टिट्यूशन ऑफ केमिस्ट (इण्डिया) का परीक्षा द्वारा ऐसोसिएट हो और जिसमें एनालिसिस ऑफ ड्रग्ज एण्ड फार्मास्स्यूटिकल एक विषय के रूप में हो या ऐसे प्रयोजनों के लिए क्रेन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित किसी विश्वविद्यालय से समतुल्य अर्हता सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी संस्थान/संगठन से औषधियों का विश्लेषण करने का पांच वर्ष का अनुभव हो।
(ख) वांछनीय अर्हताएं.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु--लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हताः--जैसी निम्न स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।
9. परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--कनिष्ठ वैज्ञानिकों (औषधि) में से प्रोन्नति द्वारा जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 (क) के सामने सीधे भर्ती के लिए यथा यथाविहित मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर/स्नातक की उपाधी रखते हों और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल, या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके, पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल होः
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I..--उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण II.--उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू़ उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 12 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः--
(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आनाः
निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि) को `14,100/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष के अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 423/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
III. नियुक्ति /अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
IV. चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आाधार पर किया जाएगा या यदि समीचीन समझा जाए तो व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा। 840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 V. संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड , हमीरपुर द्वारा गठित की जाए।
VI. अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
VII. निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को `14100/- की दर से नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 423/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की ऐवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा अवकाश प्रतिपूर्ति और एल.टी सीइत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो ऐसी अवधि उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा।
तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति को कार्य से अनुपस्थिति की अवधि का सरकार के उस समय लागू निदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के अनुसार स्थानानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षाः-- लागू नहीं ।
18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध- "ख" वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री........................................ .................. ................................. निवासी..........................................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--
1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि) के रूप में..................... से प्रारम्भ होने और......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों ाक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `14100/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक (औषधि)एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया सकेगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अपुनभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं होगा। 842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो ऐसी अवधि उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत सयम पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा।
तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति को कार्य से अनुपस्थिति की अवधि का सरकार के उस समय लागू निदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें। साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1. ........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. .......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1. ........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. .......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936
[Authoritative English text of this Department Notification No. Health-A(3)-3/2012, dated
21-5-2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]
HEALTH & FAMILY WELFARE
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st May, 2014
No.Health-A-A()-3/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion for the post of Senior Scientist(Drugs), Class-III(Non-Gazetted) in the Department of Health and Safety Regulation, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—
1. Short title and commencement:—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Department of Health and Safety Regulation, Senior Scientist(Drugs), Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Health and Family Welfare, Senior Scientist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this department notification No. Health-A-A(3)-49/84 dated 9.12.1997 are hereby repealed .
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validity made or done or taken under these Rules.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary(Health).
"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR SCIENTIST (DRUGS (ClASS-III) IN THE DEPARTMENT OF HEALTH SAFETY AND REGULATION
1. Name of Post.— Senior Scientist (Drugs).
2. Number of Posts.— 03 (Three).
3. Classification.— Class-III ( Non-Gazetted),
4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbents.—Pay Band `10300-34800+`
3800 GP.
844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936(ii) Emoluments for contract employee(s).—`14100/- as per details given in Col. No. 15-A.
5 . Whether Selection Post or Non-Selection Post.—Non-Selection.
6 . Age for direct recruitment.—18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis :
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions /of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies:
Notes.—1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
2. Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the Himachal Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification.—Should be graduate in Medicine or Science(B.Sc. Medical/Non Medical) or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Bio Chemistry or Medical Laboratory Technology or Microbiology or Food and Drugs of a University established in India by the law or has an equivalent qualification from a University recognized and notified by the Central Government for such purpose with eight years experience in testing of drugs from an Institution/ Organization approved by the Central/State Government from time to time.
OR
Should be Post Graduate in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Bio Chemistry or Medical Laboratory Technology or Microbiology or Food and Drugs of a University established in India by the Law or an Associate of Institution of Chemists(India) by examination with analysis of Drugs and Pharmaceuticals as one of the subject or has an equivalent qualification from a university recognized and notified by the Central Government for such845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 purposes with five years experience in analysis of drugs from an Institution/Organization approved by the Central/State Government from time to time.
(b) Desirable Qualifications.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8 . Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotee.—Age.—Not applicable
Educational Qualifications:—As prescribed in Col. No.-11 below.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a Period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100 % by promotion failing which by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by By promotion from amongst the Junior promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation transfer is to be made.— Scientists(Drugs), who possess a recognized Post Graduate/Graduate Degree as prescribed for direct recruitment against Column No. 7(a) above with five years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such area:
Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation: Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under :
1. District Lahaul Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Area of Baijnath Sub Division of Kangra District.
846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 19367. District Kinnaur.
8. Kathwar and Karga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silla-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the Post, whichever is less:
Provided further that, where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule –3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given benefit of seniority there under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12 . If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:—As may be constituted by the Government from time to time .
847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 193613. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :—
I. CONCEPT.—(a) Under this policy, the Senior Scientist (Drugs) in the Health & Family Welfare Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provid ed that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be extended /renewed.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.—The Director of Health Safety and Regulation, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
II. CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Senior Scientist (Drugs) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `14100/- per month. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `423/- (3% of the minimum of the pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
III. APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Health Safety and Regulation , Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.
IV. SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
V. COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
VI. AGREEMENT.—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.
848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936VII. TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `14100/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `423/- (3% of the minimum the Pay Band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given .
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contractual appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He / She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provid ed that un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.
However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed 3 years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. The women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized medical officer/ practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled toTA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation:—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Others Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination:—Not Applicable.
849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 193618. Power to relax:—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with he Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons or posts.
ANNEXURE-B FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE SENIOR SCIENTIST(DRUG) AND THE DIRECTOR OF HEALTH SAFETY AND REGULATION This agreement is made on this …………………….....day of …………….............in the year.............……………..between....................................Sh/Smt.…………………….........S/O D/O ……………………………………..contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Health Safety and Regulation, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).
Whereas, the Second Party has engaged the aforesaid First PARTY and the First PARTY has agreed to serve as a Senior Scientist on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Scientist (Drug) for a period of 1 year commencing on day of .......................and ending on the day of............................. It is specifically mentioned and agreed upon by both parties that the contract of the FIRST P\ARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e. on ......................and information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 14100/-per month.
3. The Service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Senior Scientist (Drugs) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re imbursement and LTC etc.. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.
850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s)
IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS;
7. ……………………………..
……………………………… ……………………………... (Name and Full Address)
Signature of the FIRST PARTY 2. ....………………………….. …………………………….. ……………………………… (Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS;
7. …………………………..
…………………………….
………………………………. (Name and Full Address)
Signature of the SECOND PARTY 2. …………………………. ………………………….. …………………………. (Name and Full Address.)851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936
OFFICE OF NAGAR PANCHAYAT MEHATPUR, DISTT. UNA H.P.
NOTIFICATION
Mehatpur, the 18th May, 2013
No. NPM/2012/218.—The following Bye-Laws made by the Nagar Panchayat Mehatpur for regulating the posting of bills hoardings, advertisements, sign boards in exercise of the power conferred by section 202(o) read with section 217 Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) having been confirmed by State Govt. as required under section 217 of the aforesaid Act are hereby published for general information namely:-
BYE-LAWS TO REGULATE POSTINGS OF BILL, HOARDINGS ADVERTISEMENTS OF NAGAR PANCHAYAT MEHATPUR
1. Short title commencement and application.—These Bye-Laws may be called the Nagar Panchayat Mehatpur (Regulation of posting of Bills and fixing of advertisement hoardings, sign boards etc.) Bye-Laws, 2012.
(1) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
(2) They shall apply to Nagar Panchayat Mehatpur area.
2. Definitions.—In these bye laws unless the context otherwise requires:-
(a) "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Act 1994.
(b) "Bills" means any poster, notice and advertisement printed on paper of board or painted on hoardings, sign boards or walls etc. and hung on poles etc;
(c) "Nagar Panchayat" means the Nagar Panchayat Mehatpur, and
(d) "Schedule" means the schedule indicating the rate in respect of sign boards 3. Prohibition of sticking, fixing hanging or painting bills, posters, advertisement, notice etc.—No person shall without the written permission of the Secretary Nagar Panchayat Mehatpur stick, fix or hung or caused to be fixed stick or hung or paint bills, posters, advertisement, notice, over any place or property whether private or public in public street or road in contravention of the following conditions:-
(i) Hoardings shall not be allowed in the required width the National State High Ways and other scheduled roads as they cause traffic hazard and are against the instructions of the Govt. of India and Hon'ble Himachal Pradesh High Courts.
(ii) No hoardings, advertisements shall be put on the valley side above the road level (including on the roofs of buildings) to preserve the aesthetics, scenic beauty and the views of hills.
(iii ) No hoardings, advertisements shall be put at the place where it affects, endangers the growth of flora;
(iv) No hoardings shall be located in thickly wooded area and no wire of any kind shall be placed on trees;
(v) No hoardings advertisements shall exceed dimension size of 16 sq. meters;
852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936(vi) No hoardings advertisements shall be against the guidelines of the PWD;
(vii) No hoardings advertisements shall be located near a water sources.
(viii) No hoarding advertisement shall be in form of writing engraving nailing and carving on any natural animate or inanimate object;
(ix ) No hoarding advertisement shall be located to the road. No hoardings advertisement should be located on a sharp "U" turn and blind turns; and
(x ) The beauty of nature formation such as hills, rivers, trees and rocks shall not be destroyed by indiscriminate installation of commercial advertisement.
4. Exemption.—Subject to the conditions mentioned in Bye-Laws 3 private boards may be erected on respective premises by Govt. Offices, Association or mercantile firms for posting their own notice, advertisements etc.
Prohibition of displaying indecent picture or language. Advertisement containing indecent picture or language shall not be allowed. Secretary Nagar Panchayat Mehatpur shall be authority to decide as to the decency or otherwise of the advertisements and the appeal against the decision shall be final.
5. Fee for permission.—(i) fee @ Rs. 300/- per sqm. shall be payable for every permission granted under bye-laws No. 3 above per annum.
(ii) cloth banners @ Rs. 100/- per month per banner.
6. When a person desires to remove the advertisement, he will put the space as it was before.
7. Penalties.—whoever contravenes any of these bye-laws shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and when the contravention is a continuing one, with further fine which may extend to Rupees 200/- for every day, after the first day during which such contravention continues.
By order, Sd/- Secretary, N.P. Mehatpur.
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NAGAR PANCHAYAT MEHATPUR
(CONTROL AND REGULATION) OF MUCK DUMPING BYE –LAWS, 2012
NOTIFICATION
Mehatpur, the 8th May, 2013
No. NPM(Muck Dumping)/2012-(1)-201.—The following Muck dumping bye-laws, 2012 made by the Nagar Panchayat Mehatpur in exercise of the power conformed by Section 216 ,217 and Section 219 read with Clause (Y and zb) of sub section (1) of Section 202 of the Himachal853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No 13 of 1994) as amended from time to time has been considered by Nagar Panchayat Mehatpur and finalized these bye-laws namely:-
"Nagar Panchayat Mehatpur (Control and regulation) of Muck Dumping Byelaws, 2012"
Preliminary
1. Short title, commencement and application.—(i) these Bye-laws may be called "Nagar Panchayat Mehatpur (Control and regulation) of Muck Dumping Byelaws, 2012".
(ii) These Bye-laws shall come in to force from the date of their publication in the Rajpatra (extra-ordinary) Himachal Pradesh.
(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of Nagar Panchayat Mehatpur as defined from time to time.
2. Definitions.—(i) In these Bye –laws, unless the context otherwise requires:-
(a) "Act"- means the Himachal Pradesh Municipal Act 1994 (Act No 13 of 1994) as amended from time to time.
(b) "Applicant"- means any person applying for permission for dumping of Muck in the authorized dumping places as specified by the Nagar Panchayat Mehatpur.
(c) "Authorized Officer"- means any officer /official duly authorized by the Nagar Panchayat Mehatpur under these Bye-laws.
(d) "Muck"- includes earth or stone, material of any description or any rubbish or polluted or obnoxious matter or Debris including building, construction waste.
(e) "Place"-mean authorized site specified by the Nagar Panchayat Mehatpur for dumping of Muck.
(f) "Judicial Magistrate First Class"-means the Judicial Magistrate having jurisdiction over the area of Nagar Panchayat Mehatpur under Act.
(g) Words and expression used in these Bye-laws but not defined herein shall have the meaning respectfully assigned to them under the Act.
3. Prohibition on Muck Dumping.—(i) no person ,either by himself or through another, shall knowingly or otherwise throw or cause to be thrown any kind of Muck in any place other than place specified by the Nagar Panchayat Mehatpur for dumping of Muck within their area.
(ii) any person found dumping the muck illegally unauthorized and without any permission shall be liable for penalty under these Bye-laws and the vehicle or tools used for such dumping shall be impounded.
4. Procedure for Application and grant of permission.—(i) applicant or the person concerned intended to commence the construction within the area of the Nagar Panchayat Mehatpur shall in writing submit detailed estimate of Muck to be generated from the plot/ construction site to the Nagar Panchayat Mehatpur on the prescribed proforma appendix-1 at the time of submission of their building map /plan for sanction. The building plan without such estimate shall not be considered for sanction.
854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936(ii) the estimate submitted by the applicant shall be verified by the concerned official after spot inspection and thereafter the carriage of muck to the generated from the plot/construction site shall be assessed for raising the bill and for according necessary permission in favour of the applicant .
(iii) The permission for dumping of debris shall be accorded only after obtaining receipt of the amount deposited the applicant in the Nagar Panchayat Mehatpur on this account.
(iv) the place for dumping of muck shall be communicated to the applicant by the Nagar Panchayat Mehatpur authorities in writing and the name of the place/site for dumping or debris by the applicant shall also be mentioned in their building sanction letter. Further, intimation of the same shall also be given to the concerned official or to the concerned agency or the contractor hired or engaged by the Nagar Panchayat Mehatpur for managing the dumping site.
(v) During transaction of the Muck , a person shall have to carry the original permission a copy of which shall be affixed on the windscreen of the vehicle and same shall to be show to the authorized Officer of the Nagar Panchayat Mehatpur at the time of inspection .
(vi) there shall be a restriction on movement of the vehicle carrying Muck after the sun set and before the sun rise . The normal timings for dumping the Muck in dumping site shall be between 9:00 A.M. to 5:00 P.M. However, in the case of exigencies, the Nagar Panchayat Mehatpur may in writing relax such restrictions.
(vii) no one shall be permitted to carry the digging and excavation of plot or land after sun set and before sun rise but the Nagar Panchayat Mehatpur in the larger public interest or in the case of emergent situation may relax such imposition/ restrictions on receiving written request from the applicant or the concerned agency or the authority interested in this regard.
(viii) the person after obtaining the sanction of building map from the competent authority or before raising the construction at site is required to install a painted board of the Size of 2feet ×3feet indicating there in the number and date of the sanctioned, commencement of construction and hours during which construction can be carried out, time when excavation can be done , name of dumping site allotted to the applicant for the purpose of dumping muck, nature of sanction, the area of construction sanctioned on each floor and the telephone number of the office/Control Room set up by the Nagar Panchayat Mehatpur for entertainment of complaints etc.
(ix) The Nagar Panchayat shall prescribe the conditions relating to the application of muck generation from the plot, grant of sanction muck disposal and condition relating to affixing of board at site giving therein the detail as mentioned in clause (viii) at the time of building sanction.
5. Rate of dumping of muck.—the following rates shall be applicable for dumping of muck in the specified places.
(1) Tipper Heavy duty Rs.200/- per tipper /truck
(2) Tipper light duty Rs.100/- per tipper
(3) Tractor trolley Rs.80/- per trolley
(4) Pick up Rs. 50/- per pickup
an increase of 10% on these rates shall be applicable after every financial year which shall be notified by the Nagar Panchayat Mehatpur.
855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936In case where muck is dumped not by use of mechanized but by use of manual labour horse carts, wheel barrow, hand cart, etc the following rates shall be applicable for dumping of muck in the specified places.
(1) Horse Cart Rs. 20/- per trip
(2) wheel barrows /hand cart Rs. 10/- per trip
(3) Muel Rs. 5/- per trip
(3) Manual Rs. 1/- per basket
6. Duties and responsibilities of person concerned.—(i) it shall be the duty and responsibility of owner to make available all the sanctions/permission granted by the component authority to the person so hired or engaged by him for dumping of muck in a specified places as specified by the Nagar Panchayat Mehatpur .
(ii) Whosoever is found dumping muck other than the places specified by the Nagar Panchayat Mehatpur , the owner or the person caught dumping the muck shall be liable jointly for penalty under these Bye-laws .
(iii) at the time of transportation of muck, the person concerned shall make available the permission to the inspecting staff at the time of inspection of vehicle without causing any hindrance.
7. Impounding of vehicle.—(i) the authorized officer or the police establishment or the Nagar Panchayat Mehatpur in this behalf either on the information received by himself or through other source shall immediately on receiving such information may stop and inspect the vehicle carrying muck for the purpose of ascertaining the required permission at any point of time and impound the same if any found violating the provision of these Bye-laws.
(ii) the vehicle shall only be released in case the register owner of the vehicle applies for compounding of offences under these Bye-laws.
(iii) the official impounding the vehicle shall impounding the vehicle shall immediately report in writing about the impounding of vehicle to the authorized officer / official and keep the same in custody at the place designated by the Nagar Panchayat Mehatpur till it is not released to the registered owner .The halt charges of the vehicle at such designated place shall be levied at the rate of Rs. 500/- per day payable by registered owner to the Nagar Panchayat Mehatpur in cash or through demand draft.
8. Compounding of offences.—all the offences punishable under these bye-laws may, before the institution of prosecution, be compounded by such officer as may be authorized by the Nagar Panchayat Mehatpur or Secretary in this behalf, on payment of sum Rs. 100/-such officer under these Bye –laws.
(i) The junior engineer of Nagar Panchayat Mehatpur is also authorized to panel action against the guilty found under this act
(9) Offences to be tried summarily.—the offences which are not compounded shall be tried in a summary manner by the special judicial Magistrate First Class of the concerned municipal area under section 2060 of the code of criminal procedure.
856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936(i) if any cases of disposal of muck where no planning /Building permission is required . Therefore these bye-laws should not only deal with muck being generated on account of construction where building permission is required but even where such building permission is not required. For example, when a person carries out minor repair of his house he may not be required to obtain permission but muck may be generated. The whole muck dumping Bye-laws 2012 shall also be applicable in these cases.
10. Penalty.—(i) whosoever is guilty of dumping Muck other than the place specified/ notified by the Nagar Panchayat Mehatpur the rates of penalty shall be ten time at the first instance , twenty time at the second instance and for the third instance or thereafter the amount of penalty shall be thirty time of the actual rate of dumping as fixed by the Nagar Panchayat Mehatpur in respect of the class and make of vehicle as defined in clause 5 of these Bye-laws.
(ii) and where muck is dumped not by use of mechanized means but by use of manual labour mules etc. whosoever is guilty of dumping muck other than the place specified /notified by the Nagar Panchayat Mehatpur penalty shall be Five time at the first instance, ten time at the second instance and for the third instance or thereafter the amount of penalty shall be fifteen time of the actual rate of dumping as fixed by the Nagar Panchayat Mehatpur in respect of the class and make of vehicle and manual, mules, carts as defined clause 5 of these bye-laws .
(iii) in case of repeated violation , in addition to penalty as specified above, the owner at whose instance the construction /excavation work is carried and is found dumping the Muck illegally or without the permission of the component authority as the case may be shall also be liable for disconnection of water, electricity and others civic amenities and the concerned officer / official may request the competent authority for withdrawal of recognition and registration granted in favour of the owner concerned.
By order, Secretary , Nagar Panchayat Mehatpur
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 मई, 2014
संख्या यू0 डी0-ए (1)-1/2012.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश प्रस्तावित करती हैं कि संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन, जिला कांगड़ा के बैजनाथ और पपरोला को नगर पंचायत के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतू उक्त क्षेत्र के बेहतर विकास और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका गठित किए जाने के आशय से, नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।
उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के निवासियों से नगर पंचायत बैजनाथ और पपरोला की प्रस्तावित घोषणा के सम्बन्ध में अपन-अपने आक्षेप/सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है और ऐसे आक्षेप/सुझाव इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 भीतर, उपायुक्त, कांगड़ा के माध्यम से सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उपर्युक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् कोई भी आक्षेप, जो भी हो, स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (शहरी विकास)।
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अनुसूची
| क्रम संख्या | पटवार वृत्त | मुहाल | खसरा नम्बर | रकबा हेक्टेयर में |
| 1 | बैजनाथ | कस्बा बैजनाथ | 1 से 1323/1225 | 87‐88‐56 |
| 2 | बैजनाथ | 2031/1 से 2371/2296 | 69‐90‐55 | |
| 3 | गणखेतर | 1 से 753 | 68‐06‐17 | |
| 4 | घरथोली | 2177/1 से 2640/2586 | 96‐82‐15 | |
| 5 | धानग | पन्तेहड़ | 1 से 1354/8000 | 80‐43‐80 |
| 6 | उस्तेहड़ | 1 से 4182/1509/1459 | 103‐22‐14 | |
| 7 | शीतला देवी | 1 से 283/272 | 14‐10‐95 | |
| 8 | पपरोला | कस्वा | 1 से 1596/1521 | 57‐97‐24 |
| 9 | झीरखड | 1 से 393/385 | 9‐34‐45 | |
| 10 | कोठी | 1 से 2013/1984 | 142‐92‐23 | |
| 11 | खतरेहड़ | 1 से 898/828 | 21‐71‐40 | |
| 12 | पन्तेहड़ | पपरोला खास | 1 से 480/470 | 46‐57‐09 |
| 13 | पन्तेहड़ | 1 से 1228/1169 | 64‐66‐08 | |
| कुल रकवा | 863‐62‐81 |
[Authoritative English text of the Government Notification No. UD-A(1)-1/2012, dated
28.5.2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th May, 2014
No. UD-A(1)-1/2012.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to propose that the areas as specified in the Schedule enclosed, should be declared as municipal area under section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 in order to constitute a municipality under sub-section (2) of section 3 of the Act to be classified as Nagar Panchayat at Baijnath & Paprola, District Kangra, for better development and improved arrangement in the said area.
The inhabitants of the area specified in the said schedule are hereby called upon to submit their objections/suggestions if any, to the proposed declaration of Nagar Panchayat, Baijnath & Paprola and such objections/suggestions should be submitted to the Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh in writing through the Deputy Commissioner, Kangra within a period of six weeks from the date of publication of this notification858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 in the Rajpatra, Himachal Pradesh. After the expiry of above stipulated period, no objection(s), whatsoever will be entertained.
By order, Sd/- Secretary (Urban Dev.).
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SCHUDULE
| Sl.No. | Patwar circle | Muhal | Khasra No. | Area (in hectare) |
| 1 | Baijnath | Kasba Baijnath | 1 to 1323/1225 | 87-88-56 |
| 2 | Baijnath | 2031/1 to 2371/2296 | 69-90-55 | |
| 3 | Gankhetar | 1 to 753 | 68-06-17 | |
| 4 | Ghartholi | 2177/1 to 2640/2586 | 96-82-15 | |
| 5 | Dhanag | Pantehar | 1 to 1354/8000 | 80-43-80 |
| 6 | Ustehar | 1 to4182/1509/1459 | 103-22-14 | |
| 7 | Sheetla Devi | 1 to 283/272 | 14-10-95 | |
| 8 | Paprola | Kasba | 1 to 1596/1521 | 57-97-24 |
| 9 | Ghirkhad | 1 to 393/385 | 9-34-45 | |
| 10 | Kothi | 1 to 2013/1984 | 142-92-23 | |
| 11 | Khaterahar | 1 to 898/828 | 21-71-40 | |
| 12 | Pantehar | Paprola Khas | 1 to 480/470 | 46-57-09 |
| 13 | Pantehar | 1 to 1228/1169 | 64-66-08 | |
| Total | 863-62-81 |
ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री संजय कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी बारल . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी बारल, डाकघर बरोटी, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम संजय कुमार है। परन्तु कागजात माल महाल बारल में उसका नाम विजय कुमार गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 5-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री राज कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी कपाही . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री राज कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी कपाही, डाकघर सरी, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम राज कुमार है। परन्तु कागजात माल महाल कपाही में उसका नाम राजू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 5-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री प्रभू दा पुत्र श्री चेत राम, निवासी चौकी, डा0 मण्डप, उप-तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री प्रभू दा पुत्र श्री चेत राम, निवासी चौकी, डाकघर मण्डप, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम प्रभू दा है। परन्तु कागजात माल महाल चौकी में उसका नाम प्रभू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ
मोहर।
विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री खजाना राम, निवासी चाह, डा0 मण्डप, उप-तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री खजाना राम, निवासी चाह, डाकघर मण्डप, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम बाल कृष्ण है। परन्तु कागजात माल महाल चाह में उसका नाम भागी गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री भाग सिंह पुत्र श्री भोला राम, निवासी पुतलीफाल्ड, डा0 मण्डप, उप-तहसील धर्मपुर . .प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री भाग सिंह पुत्र श्री भोला राम, निवासी पुतलीफाल्ड, डाकघर मण्डप, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम भाग सिंह है। परन्तु कागजात माल महाल गियूण में उसका नाम भागी रथ गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर । विजय कुमार सांगा,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री लच्छमण दास पुत्र श्री हिरदू, निवासी ध्वाली बदेहड़, डा0 लागधार, उप-तहसील कोटली . .प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री लच्छमण दास पुत्र श्री हिरदू, निवासी ध्वाली बदेहड़, डाकघर लागधार, उप-तहसील कोटली ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम हिरदू उपनाम बुधू है। परन्तु कागजात माल महाल बनेरढ़ी में उसके पिता का नाम बुधू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री अविनाश चन्द पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी प्रौण, डा0 स्योह . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री अविनाश चन्द पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी प्रौण, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम अविनाश चन्द है। परन्तु कागजात माल महाल प्रौण में उसका नाम सतीश कुमार गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्रीमती कुहली देवी पत्नी स्व0 श्री फगू राम, निवासी व डा0 पैहड़ .. प्रार्थिन। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थिया श्रीमती कुहली देवी पत्नी स्व0 श्री फगू राम, निवासी व डाकघर पैहड़ उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कुहली देवी है। परन्तु कागजात माल महाल सिहण व भतौर में उसका नाम जयवन्ती देवी गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री चमन लाल पुत्र श्री त्रहडू राम, निवासी तरयाम्बला, डा0 लौंगणी . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री चमन लाल पुत्र श्री त्रहडू राम, निवासी खनौड, डाकघर स्योह, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम चमन लाल है। परन्तु कागजात माल महाल तरयाम्बला में उसका नाम चमारु राम गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरि राम, निवासी खनौड, डा0 स्योह . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरि राम, निवासी खनौड, डाकघर स्योह, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम विरेन्द्र कुमार है। परन्तु कागजात माल महाल खनौड में उसका नाम रविन्द्र कुमार गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री पृथी पाल उपनाम पृथ्वी पाल पुत्र श्री जोगी, निवासी पुतलीफाल्ड, डा0 मण्डप . .प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री पृथी पाल उपनाम पृथ्वी पाल पुत्र श्री जोगी, निवासी पुतलीफाल्ड डाकघर मण्डप उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम पृृथी पाल उपनाम पृथ्वी पाल है। परन्तु कागजात माल महाल पुतलीफाल्ड में उसका नाम पृथी पाल गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री राज मल पुत्र श्री प्रशोतम राम, निवासी चाम्बी, डा0 मढ़ी . .प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री राज मल पुत्र श्री प्रशोतम राम, निवासी चाम्बी, डाकघर मढ़ी, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम प्रशोतम राम है। परन्तु कागजात माल महाल चाम्बी में उसके पिता का नाम रोहला गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री सोहन लाल पुत्र श्री भाला राम, निवासी बनेरढ़ी, डा0 पैहड़ . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री सोहन लाल पुत्र श्री भाला राम, निवासी बनेरढ़ी, डाकघर पैहड़, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम सोहन लाल है। परन्तु कागजात माल महाल बनेरढ़ी में उसका नाम सोहणू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री कर्म सिंह पुत्र श्री मौनी राम, निवासी व डा0 गियूण, उप-तहसील धर्मपुर . .प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री कर्म सिंह पुत्र श्री मौनी राम, निवासी गियूण डाकघर गियूण, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कर्म सिंह है। परन्तु कागजात माल महाल गियूण में उसका नाम बीरी सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह निवासी छात्र, डा0 ब्रांग, उप-तहसील धर्मपुर . .प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी छात्र, डाकघर ब्रांग, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम प्रेम सिंह है। परन्तु कागजात माल महाल छात्र व चनौता में उसका नाम मनोहर लाल गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री बचित्र सिंह पुत्र श्री डागू राम, निवासी मोरला, डा0 ब्रांग, उप-तहसील धर्मपुर . .प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री बचित्र सिंह पुत्र श्री डागू राम, निवासी मोरला, डाकघर ब्रांग उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम बचित्र सिंह है। परन्तु कागजात माल महाल ब्रांग में उसका नाम बरफ सिंह गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी फिहड, डा0 सरी, उप-तहसील धर्मपुर . .प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी फिहड, डाकघर सरी, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम महेन्द्र पाल है। परन्तु कागजात माल महाल फिहड में उसका नाम महेन्द्र कुमार गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री हिम सिंह पुत्र श्री जय राम, निवासी व डा0 कोट, उप-तहसील धर्मपुर . .प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री हिम सिंह पुत्र श्री जय राम, निवासी व डाकघर कोट, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम जय राम है। परन्तु कागजात माल महाल कोट व बहरी में उसके पिता का नाम दया राम गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी हि0 प्र0। श्री संदीप सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी स्कोह, डा0 सिद्धपुर, उप-तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री संदीप सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी स्कोह, डाकघर सिद्धपुर, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम संदीप सिंह है। परन्तु कागजात माल महाल स्कोह में उसका नाम संजीव कुमार गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बसाखी राम, निवासी प्रौण, डा0 स्योह, उप-तहसील धर्मपुर . . प्रार्थी। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बसाखी राम, निवासी प्रौण, डाकघर स्योह, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार है। परन्तु कागजात माल महाल प्रौण में उसका नाम गुडो गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 श्रीमती रोशनी देवी पत्नी स्व0 श्री जगत राम, निवासी नेरी, डा0 सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल . . प्रार्थिया। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
प्रार्थिया श्रीमती रोशनी देवी पत्नी स्व0 श्री जगत राम, निवासी नेरी, डाकघर सन्धोल, तहसील सन्धोल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पति का वास्तविक नाम जगत राम है। परन्तु कागजात माल महाल रिछली में उसके पति का नाम रवालू गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर व अपना ब्यान हल्फिया संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-4-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार सांगा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 अज न्यायालय श्री माया राम, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 9/2014 तारीख मरजुआ : 2-04-2014 तारीख पेशी : 10-06-2014 श्री जगदीश पुत्र श्री कल्याण सिंह, गांव ममाण, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी(हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेेख में नाम दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री जगदीश पुत्र श्री कल्याण सिंह, गांव ममाण, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीश है, जोकि ग्राम पंचायत के अभिलेख में शिक्षा अभिलेख में भी दर्ज है। परन्तु महाल ममाण में जगदीश चन्द गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल ममाण में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख महाल ममाण में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल ममाण में जगदीश चन्द के स्थान पर जगदीश दर्ज करने बारा किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को सुबह दस बजे अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 12-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा, सहायक
समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 13/2014 तारीख मरजुआ : 26-04-2014 तारीख पेशी : 10-06-2014 मिस सन्तोष भलारिया पुत्री श्री हरनाम सिंह, गांव वरनोर (दुलैहड़), डाकघर गोलवां, तहसील . . प्रार्थिन। लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेेख में अपनी जन्म तिथि दरुस्ती दर्ज करवाने बारे।
मिस सन्तोष भलारिया पुत्री श्री हरनाम सिंह, गांव वरनोर (दुलैहड़), डाकघर गोलवां, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि पर््रार्थिन की वास्तविक जन्म 870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 तिथि 27-12-1989 है, जोकि ग्राम पंचायत के अभिलेख गोलवां में जन्म तिथि 28-12-1989 गलत दर्ज करवाई है। पर््रार्थिन अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख गोलवां में दिनांक 27-12-1989 करवाना चाहती है। जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख गोलवां में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन मिस सन्तोष भलारिया की जन्म तिथि 27-12-1989 ग्राम पंचायत गोलवां के अभिलेख में दर्ज करने बारे में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 10-6-2014 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में पेश कर सकते हैं। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 12-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 8/2014 तारीख मरजुआ : 2-04-2014 तारीख पेशी : 10-06-2014 श्री धर्म सिंह पुत्र श्री सिंधू, निवासी गांव नगौन व डाकघर खजूर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेेख में नाम दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री धर्म सिंह पुत्र श्री सिंधू, निवासी गांव नगौन व डाकघर खजूर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम धर्म सिंह है, जो महाल नगौन में धर्मू गलत दर्ज है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल नगोन में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख महाल नगौेन में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल नगौन में धर्मू के स्थान पर धर्म सिंह दर्ज करने बारा किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को सुबह दस बजे अपना उजर/एतराज असालतन व वकालतन न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 12-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 10/2014 तारीख मरजुआ : 3-04-2014 तारीख पेशी : 10-06-2014 श्री प्रतीम सिंह पुत्र श्री जय सिंह, निवासी गांव भ्रा'ॅ व डाकघर उटपूर, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेेख में नाम दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री जय सिंह, निवासी गांव भ्रॉ व डाकघर उटपूर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की व अपने पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रीतम सिंह व प्रार्थी के पिता जी का वास्तविक नाम जय सिंह है, जो महाल भ्रॉ में गलत दर्ज है। प्रार्थी अपने नाम व अपने पिता जी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल भ्रॉ में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख महाल भ्रॉ में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम व प्रार्थी के पिता जी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल भ्रॉ में प्रार्थी का नाम प्राक्रम सिंह के स्थान पर प्रीतम सिंह व प्रार्थी के पिता जी का नाम जैसी राम के स्थान पर जय सिंह दर्ज करने बारा किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2014 को सुबह दस बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 12-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा, सहायक
समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 :/बी0एल0डी0 तारीख मरजुआ : 18-7-2012 तारीख पेशी : 28-6-2014 मुकद्दमा शीर्षक :-
श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम पुत्र तोता, निवासी सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।
बनाम
सर्वश्री जोगेन्द्र पॉल करतार सिंह पुत्रगण व श्रीमती बिमला-उर्मिला-तारा देवी पुत्रियां सुख राम पुत्र तोता, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रत्यार्थीगण। विषय.-दावा तकसीम जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 आप उपरोक्त द्वितीय पक्षों को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में भूमि खाता खतौनी नं0 103/121 ख0 नं0 598-600-603-780 रकबा तादादी 00-26-98 है0 वाक्या महाल सधवाणी/486, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की भूमि विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी प्रतिवादीगणों को इस अदालत द्वारा उपस्थित होने बारा कई बार सम्मन भेजे गए परन्तु साधारण तरीके से सम्मन की तामील होना नहीं पाई जा रही है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 12-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 :/बी0एल0डी0 तारीख मरजुआ : 18-7-2012 तारीख पेशी : 28-6-2014 मुकद्दमा शीर्षक :-
श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम पुत्र तोता, निवासी सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।
बनाम
सर्वश्री जोगेन्द्र पॉल करतार सिंह-हिम राज पुत्रगण व श्रीमती बिमला-उर्मिला-तारा देवी पुत्रियां सुख राम पुत्र तोता, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-दावा तकसीम जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
आप उपरोक्त द्वितीय पक्षों को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में भूमि खाता खतौनी नं0 104/122 ख0 नं0 596, 599 रकबा तादादी 00-06-34 है0 वाक्या महाल सधवाणी/486, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की भूमि विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी प्रतिवादीगणों को इस अदालत द्वारा उपस्थित होने बारा कई बार सम्मन भेजे गए परन्तु साधारण तरीके से सम्मन की तामील होना नहीं पाई जा रही है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 12-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : /बी0एल0डी0 तारीख मरजुआ : 18-7-2012 तारीख पेशी : 28-6-2014 मुकदम्मा शीर्षक :-
श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम पुत्र तोता, निवासी सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।
बनाम
सर्वश्री जोगेन्द्र पॉल-करतार सिंह, पुत्रगण व श्रीमती बिमला-उर्मिला-तारा देवी पुत्रियां सुख राम पुत्र तोता, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-दावा तकसीम जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
आप उपरोक्त द्वितीय पक्षों को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में भूमि खाता खतौनी नं0 103/121 ख0 न0 356 रकबा तादादी 00-01-97 है0 वाक्या महाल सधवाणी/486, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की भूमि विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी प्रतिवादीगणों को इस अदालत द्वारा उपस्थित होने बारा कई बार सम्मन भेजे गए परन्तु साधारण तरीके से सम्मन की तामील होना नहीं पाई जा रही है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजिरीे की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 12-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 :/बी0एल0डी0 तारीख मरजुआ : 18-7-2012 तारीख पेशी : 28-6-2014 मुकद्दमा शीर्षक :-
श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम पुत्र तोता, निवासी सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।
बनाम
सर्वश्री जोगेन्द्र पॉल-करतार सिंह-हिम राज पुत्रगण व श्रीमती उर्मिला-तारा देवी पुत्रियां सुख राम पुत्र तोता व संजय कुमार पुत्र परस राम पुत्र सुदामा, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-दावा तकसीम जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
आप उपरोक्त द्वितीय पक्षों को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में भूमि खाता खतौनी नं0 101/114 ख0 नं0 593, 595 रकबा तादादी 00-17-06 है0 वाक्या महाल 874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2014/9 ज्येष्ठ, 1936 सधवाणी/486, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की भूमि विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी प्रतिवादीगणों को इस अदालत द्वारा उपस्थित होने बारा कई बार सम्मन भेजे गए परन्तु साधारण तरीके से सम्मन की तामील होना नहीं पाई जा रही है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 12-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश।
मिसल नं0 :/बी0एल0डी0 तारीख मरजुआ : 18-7-2012 तारीख पेशी : 28-6-2014 मुकद्दमा शीर्षक :-
श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम पुत्र तोता, निवासी सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिन।
बनाम
सर्वश्री करतार सिंह-हिम राज पुत्रगण व श्रीमती बिमला-उर्मिला-तारा देवी पुत्रियां सुख राम पुत्र तोता, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रत्यार्थीगण। विषयः-दावा तकसीम जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954.
आप उपरोक्त द्वितीय पक्षों को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुख राम, निवासी महाल सधवाणी, डाकघर टिक्करी, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में भूमि खाता खतौनी नं0 79/89 ख0 नं0 594 रकबा तादादी 00-13-09 है0 वाक्या महाल सधवाणी/486, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की भूमि विभाजन करने बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी प्रतिवादीगणों को इस अदालत द्वारा उपस्थित होने बारा कई बार सम्मन भेजे गए परन्तु साधारण तरीके से सम्मन की तामील होना नहीं पाई जा रही है।
अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28-6-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 12-5-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है