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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 60, 26 June 2014

Published 26 June 2014

Gazette no.
60
Gazetteid
60/GAZETTE/2014-26/06/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-06-26.60_gazette_2014-6_26_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th Junle, 2014

No.Rev-A(A)2-4/2009.—In exercise of the powers vested in her under Section 7 of H.P. Land Revenue Act, 1954 & all other powers enabling her in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confer the powers of Assistant Collector Grade I & II upon Tehsildar and Naib Tehsildar respectively by virtue of posting in the Tehsils and Sub Tehsils in the State for disposal of different type of Revenue cases in their respective jurisdiction, with immediate effect.

This is in supersession of all the previous orders.

By order, (TARUN SHRIDHAR), Pr. Secretary-cum- FC (Rev.). 60-राजपत्र/2014-26-6-2014 (1389)1390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

MUNICIPAL COUNCIL,THEOG DISTT SHIMLA H.P.

PLASTIC WASTE (MANAGEMENT AND HANDLING) BYE-LAWS, 2014."

NOTIFICATION

Dated : 25th June , 2014

No. 22-IV/MC/2014-321.—Whereas the Plastic Waste bye-laws, 2014 made by the M.Corp./MC/NP in exercise of the power conferred by Section 217 and Section 219 read with Clause d) (v) of sub section (1) of Section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and para (3) of clause G of Sub Section (1) of Section 395 and 397of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 as amended from time to time was published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra ordinary) for the information of the general public and notice was given that the said draft bye-laws shall be considered by the M.Corp./MC/NP after expiry of a period of 15 days from the date of publication of said bye laws vide notification of even No. dated 6th. March, 2014 in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

From the persons, likely to be affected by these draft bye-laws had any, objection(s) against these draft rules, they could send the written objections to the Executive Officer/Secretary of concerned ULB, within the aforesaid period.

And whereas no objection and suggestions, has been , received within the stipulated period the matter was discussed and finally approved in the house vide its resolution No 11/2014 dated…23 May, 2014

Now therefore in exercise of the powers conferred ibid sections of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act 13 of 21994 ) is hereby enacted the Municipal Council,Theog Plastic waste (Management and handling) bye laws, 2014 as under :—

Municipal Council Theog Plastic waste (Management and handling Bye laws , 2014

Preliminary

1. Short title, commencement and application.—(i) These Bye-Laws may be called, "M.Corp./MC/NP-Theog Plastic Waste (Management and Handling) Bye-laws, 2014."

(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extraordinary) Himachal Pradesh.

(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of M.Corp./MC/NPTheog - as defined from time to time.

2. Definitions.— (1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the H.P. Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12) / H.P. Municipal Act, 1994 (13 of 1994) and Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986);

(b) "Authorized Officer" means any officer/official duly authorized by the Municipality under these Bye-laws;

(c) "Carry bags" means all plastic bags used to carry commodities, including self carrying features;

1391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

(d) "Compostable plastics" means plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;

(e) Disintegration" means the physical breakdown of a material into very small fragments;

(f) "Extended Producer's Responsibility (EPR)" means the responsibility of a producer or a manufacturer of plastic carry bags and multilayered plastics, pouches or packages for the environmentally sound management of the product until the end of its life. This responsibility also applies to all manufactures using such packaging;

(g) "Manufacturer" means any producer who manufactures plastic carry bags, multilayered packing, pouches and the like or uses such materials in packing of a product;

(h) "Municipality" means an institution of Self Government constituted as a Nagar Panchayat or municipal council or Municipal Corporation under this Act or any other local body constituted under the relevant statutes and, where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency;

(i) "Multilayered Plastics" means any material having a combination of more than one layer or packing material such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminum foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;

(j) "Occupier" includes any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable and also include a tenant;

(k) "Plastic" means material which contain as an essential ingredient a high polymer and which at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow;

(l) "Plastic waste" means any plastic product such as carry bags, pouches or multilayered packing, which have been discarded after use or after their intended life is over;

(m) "Registration" means registration of units manufacturing or recycling carry bags made of virgin or recycled plastics with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, within the jurisdiction of the Municipality;

(n) "Rule" means the rules made under the H.P. Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12) / H.P. Municipal Act, 1994, (13 of 1994) and Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(o) "Section" means section of the Act;

(p) "Virgin Plastic" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;

(q) "Waste management" means the scientific reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste;

1392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

(r) "Waste pickers" means individuals or groups of individuals engaged in the collection of plastic waste.

(2) All other words and expressions used in these Bye-laws, but not defined, shall have the same meaning as are assigned them in the Act or Rules framed thereunder.

3. Prescribed Authority.—For enforcement of the provisions of these Bye-laws relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of post consumer plastic waste shall be the concerned municipality and its authorized officer/official, as the case may be.

4. Generation of Plastic Waste.—(1) The Municipality may assess the quantum of post consumer plastic waste generated through delineating high, mid and low waste generating areas within its jurisdiction and conducting waste audit in the manner as provided under section 9 of Bye- Laws in question.

(2) The Municipality may ask manufacturers, distributors and other person who produce or handle commodities for plastic quantum within its jurisdiction and also with respect to type, size, labeling and composition of packaging.

5. Segregation of Plastic Waste.—(1) Municipality shall ensure post consumer plastic waste through primary or secondary segregation from the waste stream.

(2) No owner or occupier of any premises shall keep or allow to be kept staking or deposits of post consumer plastic waste which is likely to occasion a nuisance or is likely to be dangerous to health and environment.

6. Plastic Waste Management Centers (PWMC).—(1) Municipality shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the plastic waste management system ensuring collection, storage, transportation, treatment, disposal and for performing the associated functions, namely:-The Municipality shall establish a plastic waste management centre (PWMC) headed by its Corporation Health Officer/Executive Officer/Secretary. The plastic waste management centre within the municipality will ensure that post consumer plastic waste is recovered from the waste stream.

(2) The PWMC shall ensure the identification and involvement of the waste pickers, agencies working in waste management sector and formalization of the informal post consumer plastic waste collection units within jurisdiction of the Municipality.

(3) The PWMC shall register and grant authorization to such informal post consumer plastic waste collection units within the Municipality in the format as prescribed by the municipality from time to time.

(4) The registration granted under these bye laws shall be valid for a period of one year, unless revoked suspended or cancelled; and registration shall not be revoked suspended or cancelled without providing the registered plastic waste unit an opportunity for explanation to the authority.

(5) The PWMC may also establish plastic waste collection units in Municipality jurisdiction involving plastic bulk generators

(6) The PWMC may ensure such unit's channelization to authorized recyclers

(7) The PWMC shall create awareness among all stakeholders about their responsibilities and ill effects of plastic waste;

1393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

7. Plastic Waste Recycling and Recovery.—The plastic waste management shall be as under:—

(1) Recycling, recovery or disposal of post consumer plastic waste shall be carried out as per the rules, regulations and standards stipulated by the Central Government from time to time;

(2) Recycling of plastics shall be carried out in accordance with the Indian standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;

(3) Recyclers shall ensure that recycling facilities are in accordance with the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastic and in compliance with the rules under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time;

(4) The Municipality shall ensure that the residues generated from recycling processes are disposed off in compliance with Schedule II (Management of Municipal Solid Wastes) and Schedule III (Specifications for Landfill Sites) of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

8. Prohibition on Littering and Burning of Plastic Waste.—(1) No owner or occupier shall dispose-off any post consumer plastic waste to run down or to be thrown into any drain sink or any other place within municipal area except in such a manner as shall prevent any avoidable nuisance.

(2) No owner or occupier of any premises shall deposit post consumer plastic waste in any street, on the verandah of any building, any unoccupied ground along side, on the bank of a water course, any dustbin, vehicle and vessel not intended for the removal of the same.

(3) No owner or occupier of any premises shall burn the post consumer plastic waste .

(4) If any corporate body, firm or other association of individuals committing offence under this section; every person who, at the time of the commission of the offence, was in charge of the conduct of the corporate body shall be deemed to be guilty.

9. Waste Audit.—(i) The Municipality shall manage the plastic waste by undertaking waste audit in the beginning of the year.

(ii) The results of the waste audit shall be compiled and sent to the HP State Pollution Control Board / State Government.

10. Extended Producer's Responsibility.—The Municipality may ask the manufactures, either collectively or individually in line with the principle of Extended Producer's Responsibility (EPR) involving such manufactures, registered within its jurisdiction and brand owners with registered offices within its jurisdiction to provide the required finance to establish such collection centers.

11. Sustainable Use of Plastic Waste.—The Municipality shall encourage the use of plastic waste by adopting suitable technology such as road construction, co-incineration etc. The municipality or the operator intending to use such technology shall ensure the compliance with the prescribed standards including pollution norms prescribed by the competent authority in this regard.

1394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

12. Penalty.—Whosoever contravenes the provision of these Bye-laws shall be penalize as provided under the Act and the prescribed authority may request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any, granted in his favour.

By order, Sd/- Executive officer, Municipal Council,Theog.

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं अखत्यारात सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री अनूप धीमान बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अनूप धीमान पुत्र श्री प्रशोतम धीमान, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अभिषेक धीमान का जन्म दिनांक 7-10-2001 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे अभिषेक धीमान का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 7-7-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 17-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/, कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री जनक चन्द पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव छतरगाहर, डाक0 सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जनक चन्द पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव छतरगाहर, डाकखाना सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र संदीप कुमार का जन्म1395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 दिनांक 29-5-1991 को महाल छतरगाहर में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-7-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या :

दिनांक पेशी : 8-8-2014

दीपक चन्द

बनाम

शकुन्तला देवी

निवासीयान महाल कन्दराल, मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। दीपक चन्द ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 28, खतौनी नं0 97 से 104 खसरा नम्बरान किाा 84, रकबा तादादी 4-2-93 है0, महाल कन्दराल मौजा लनौड, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक हैं। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण शकुन्तला देवी, भगवती देवी, जगदम्बा देवी, पुत्रियां व लीला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कर्म चन्द, हरीश चन्द, राकेश कुमार पुत्रान व कमलेश कुमारी, सदेश कुमारी, सुषमा देवी पुत्रियां, सत्या देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कप्तान चन्द, सुशील कुमार, सन्तोष कुमारी, कमलेश चन्द, नरेश कुमार पुत्रान मनोरमा देवी, कुसमा देवी पुत्रियां, अतर चन्द, रवि कुमार पुत्र कुलभूषण, सुशील कुमार, सुरजीत कुमार पुत्रान, रेखा देवी, दया देवी पुत्रियां सकतर चन्द, रोहित, रोहिन, पुत्रान, सुदर्शना देवी पत्नी स्वर्गीय श्री शशी कुमार, विशन दास पुत्र प्रकमा देवी, शालू पुत्री वेवी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री प्रदीप पुत्र अतर निवासीगण कन्दराल को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 8-8-2014(मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-6-2014 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 35/Teh./2013

दिनांक पेशी : 23-7-2014

अनीश कुमार

बनाम

मिनकी देवी

निवासीयान महाल सगूर, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

अनीश कुमार ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 83, खतौनी नं0 136 से 139 खसरा नम्बरान 30, 31, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 214, रकबा तादादी ......है0, महाल सगूर, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक हैं। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण मिनकी देवी पुत्री पिहजू, सुमना, चम्पा देवी पुत्रियां, संजय कुमार, पवन कुमार पुत्रान जोगू, निवासी सगूर, अजीत कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी खुर्द पट, डा0 सलियाणा, तहसील पालमपुर, व रजिन्द्र कुमार, ओम प्रकाश पुत्रान जगन नाथ, सन्तोष कुमारी पुत्री जगन नाथ, निवासी सगूर, तहसील बैजनाथ को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 23-7-2014 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ....................को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 34/Teh./2013

दिनांक पेशी : 23-7-2014

अशीष कुमार

बनाम

मिनकी देवी

निवासीयान महाल जनेहड़, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अशीष कुमार ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 83, खतौनी नं0 204, खसरा नम्बरान 658/163 रकबा तादादी 0-31-00 है0, महाल जनेहड़, मौजा सगूर, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक हैं। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण सत्या देवी, रोशनी1397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 देवी पुत्रियां सीता राम पुत्र लक्षमण, रीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री तरलोक चन्द, मिनकी देवी पुत्री बेजू, संजय कुमार, पवन कुमार पुत्रान जोगू, सुमना, चम्पा देवी पुत्रियां जोगू, रजिन्दर कुमार, ओम प्रकाश पुत्र, पुष्पा देवी, सन्तोष कुमारी पुत्रियां जगन नाथ, निवासी सगूर जनेहड़, अजीत कुमार पुत्र अमर नाथ, निवासी खुर्दपट सलियाणा, तहसील पालमपुर को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 23-7-2014 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ....................को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री सन्दीप कुमार भण्डारी बनाम आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सन्दीप कुमार भण्डारी पुत्र श्री टेक बहादुर भण्डारी, निवासी डल लेक, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम आकाश भण्डारी का जन्म दिनांक 25-5-2003 है परन्तु ग्राम पंचायत भतल्ला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे आकाश भण्डारी का जन्म पजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 16-7-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/, कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री ईश्वर सिंह थापा बनाम आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

1398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ईश्वर सिंह थापा पुत्र श्री खड़क सिंह थापा, निवासी सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम वरुण थापा का जन्म दिनांक 11-6-1989 है परन्तु ग्राम पंचायत सुधेड़ में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे वरुण थापा का जन्म पजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-7-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री सुनील कुमार बनाम आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बुधि सिंह निवासी त्रैम्वलू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री आस्था का जन्म दिनांक 25-2-2011 है परन्तु ग्राम पंचायत ढगंवार में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे आस्था का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-7-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,

जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Jagdish Chand, Executive Magistrate, Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Shri Munish Kumar s/o Shri Pardeep Singh Rana, r/o Ram Nagar, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra.

1399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

2. Smt. Sonia Rana d/o Shri Jashwamt Singh Katoch, r/o Batala Road, Bharat Nagar, Amritsar, Tehsil & Distt. Amritsar.

Versus

1. General Public, 2. Secretary G.P. Mant.

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicant has made an application under Section 8 (4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating there in that they have solemnized their marriage on 03-11-2012 at Ram Nagar but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary G.P. Mant.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriages is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned in my court on 15-7-2014 at Tehsil Office, Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 12th day of June, 2014.

Seal.

JAGDISH CHAND,

Executive Magistrate Tehsil Dharamshala,

District Kangra, Himachal Pradesh.

__________

In the Court of Shri Jagdish Chand, Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra,

H.P.

1. Shri Raman Dogra s/o Shri Parkash Dev Dogra, r/o House No. 333, Civil Bazar Dharamshala,Teh. Dharamshala. Distt. Kangra.

2. Smt. Shalini Kalia d/o Shri Gulshan Kalia, r/o Ram Nagar, Tehsil Dharamshala, Distt.

Kangra.

Versus

1. General Public, 2. Secretary M.C. Dharamshala.

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicant has made an application under Section 8 (4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating there in that they have solemnized their marriage on 15-02-2006 at Civil Bazar Dharamshala but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary G.P./M.C. Dharamshala.

1400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, then they should appear before the court of undersigned on 15-7-2014 at Tehsil Office, Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 12th day of June, 2014.

Seal.

JAGDISH CHAND,

Executive Magistrate Tehsil Dharamshala,

District Kangra, Himachal Pradesh.

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री धौण्डलू, निवासी महाल मनेई खास, मौजा मनेई, तहसील हारचकियां, जिला कांंगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री धौण्डलू, निवासी महाल मनेई खास, मौजा मनेई, तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवारवृत्त मनेई में सुभाष चन्द दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम सुभाष कुमार पुत्र श्री धौडण्लू है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-08-2014 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती सुभाष चन्द उर्फ सुभाष कुमार पुत्र श्री धौडण्लू के आदेश दे दिए जायेंगे।

आज दिनांक 18-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोनी राम, निवासी गांव मझेड़, डाकखाना भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोनी राम, निवासी गांव मझेड़, डाकखाना भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री आरती देवी का जन्म दिनांक 08-10-1996 को महाल मझेड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोनी राम, निवासी गांव मझेड़, डाकखाना भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोनी राम, निवासी गांव मझेड़, डाकखाना भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अमित कुमार का जन्म दिनांक 09-06-1994 को महाल मझेड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।1402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 आज दिनांक 19-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विभाकर कटोच का जन्म दिनांक 28-03-1986 को महाल कोठी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री आकांक्षा का जन्म दिनांक1403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 20-01-1989 को महाल कोठी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 02-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री खुशदिल पुत्र श्री चौधरी राम, निवासी गांव गदियाडा, डाकखाना गांधी ग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री खुशदिल पुत्र श्री चौधरी राम, निवासी गांव गदियाडा, डाकखाना गांधी ग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती विक्रमा देवी की मृत्यु दिनांक 16-06-2003 को महाल गदियाडा में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम1404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अंशुमन कटोच का जन्म दिनांक 18-06-1990 को महाल कोठी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री धौण्डलू, निवासी महाल मनेई खास, मौजा मनेई, तहसील हारचकियां, जिला कांंगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री धौण्डलू, निवासी महाल मनेई खास, मौजा मनेई, तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवारवृत्त मनेई में सुभाष चन्द दर्ज है, जोकि सही नहीं है। सही नाम सुभाष कुमार पुत्र श्री धौडण्लू है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-08-2014 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती सुभाष चन्द उर्फ सुभाष कुमार पुत्र श्री धौडण्लू के आदेश दे दिए जायेंगे।

आज दिनांक 18-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोनी राम, निवासी गांव मझेड़, डाकखाना भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोनी राम, निवासी गांव मझेड़, डाकखाना भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री आरती देवी का जन्म दिनांक 08-10-1996 को महाल मझेड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोनी राम, निवासी गांव मझेड़, डाकखाना भुलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विजय कुमार पुत्र श्री मोनी राम, निवासी गांव मझेड़, डाकखना भ्ुूलाना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अमित कुमार का जन्म दिनांक 09-06-1994 को महाल मझेड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।1406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 आज दिनांक 19-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। -------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विभाकर कटोच का जन्म दिनांक 28-03-1986 को महाल कोठी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री आकांक्षा का जन्म दिनांक 20-01-1989 को महाल कोठी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।1407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा। आज दिनांक 02-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री खुशदिल पुत्र श्री चौधरी राम, निवासी गांव गदियाडा, डाकखाना गांधी ग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री खुशदिल पुत्र श्री चौधरी राम, निवासी गांव गदियाडा, डाकखाना गांधी ग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती विक्रमा देवी की मृत्यु दिनांक 16-06-2003 को महाल गदियाडा में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-----

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

1408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 जून, 2014/5 आषाढ़, 1936 श्री राजेश कटोच पुत्र श्री अनिरु़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ध चन्द कटोच, निवासी गांव व डाकखाना कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अंशुमन कटोच का जन्म दिनांक 18-06-1990 को महाल कोठी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री हरविन्दर कुमार बनाम

आम जनता प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती कागजात माल।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र श्री प्रितम चन्द, वासी गांव त्यार, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका सही व दरुस्त नाम हरविन्दर कुमार है परन्तु कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किए जायेंं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम सेे सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति/एतराज दिनांक 7-7-2014 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। देव राज शर्मा,

तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 26 June 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-06-26.60_gazette_2014-6_26_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-06-26.60_gazette_2014-6_26_2014.