राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोज़गार विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 जून, 2014
संख्या ः लैब-11-2-3/83.-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों का,े ऐसे स्थापनों, जिसमें दस या दस से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन न्योजित थे या हैं, की बाबत, विस्तारित करने के बारे में प्रस्ताव भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के साथ पत्रांक X-11/14/3/2010- P&D/182, तारीख 29-09-2010 द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (5) में अंतर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसार अनुमोदनार्थ उठाया गया था और भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने अपने पत्रांकः एस-38025/20/2010-एस0एस01, तारीख 15-10-2010 द्वारा उपरोक्त स्थापनों की बाबत उक्त अधिनियम के उपबन्धों को विस्तारित करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
62-राजपत्र/2014-28-6-2014 (1455) 1456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936 अतः इसलिए, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल निगम के परामर्श से पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 'क' में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे स्थापनों, जिनमें दस या दस से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती बारह मास मेें किसी दिन नियोजित थे या हैं, की बावत विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हैं। इस अधिसूचना द्वारा संभाव्य प्रभावित, यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावित विस्तारण की बाबत कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे तो वह प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार), हिमाचल प्रदेश सरकार को उसे/उनको इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा।
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, पर अन्तिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व विचार किया जाएगा।
आदेश द्वारा, आर0डी0 धीमान, प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार) ।
------
अनुसूची "क"
स्थापनों का विवरण क्षेत्र जहाँ स्थापन स्थित हैं 1 2
निम्नलिखित स्थापन जिनमें 10 या 10 से अधिक क्षेत्र, जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, व्यक्ति पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन नियोजित 1948 के उपबंध पहले ही अधिनियम की धारा 1 (3) के अधीन प्रवृा किए गए हैं, थे या हैं,
(I) दुकानें;
(II) होटल;
(III) रेस्तरां;
(IV) सड़क मोटर परिवहन; स्थापन
(V) पूर्वदर्शन थिएटर सहित सिनेमा;
(VI) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित समाचार; स्थापन (VII) शैक्षणिक संस्थाऐं जो व्यष्टियों, न्यायसियाें, सोसाईटियों या अन्य संगठनों द्वारा चलाई जा रही (सार्वजनिक, प्राईवेट, सहायता प्राप्त या आंशिक रूप से सहायता प्राप्त सहित) हैं;
(VIII) चिकित्सा संस्थाएं (निगम, संयुक्त सैक्टर, न्यास, पूर्त और प्राईवटे स्वामित्व वाले अस्पताल, नर्सिंगहोम, डायगनोस्टिक केन्द्र, पैथोलोजिकल प्रयोगशालाएं ।1457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936
[Authoritative English Text of this Department Notification No. Lab-11-2-3/83 dated 28-06-
2014 as required under clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India.]
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 28th June, 2014
No. Lab.-11-2-3/83.—Whereas, the proposal regarding extending the provisions of the Employees State Insurance Act, 1948 in respect of establishments wherein 10 or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months was taken up with the Government of India, Ministry of Labour & Employment for approval vide letter No. X- 11/14/3/2010-P&D/182 dated 29-09-2010 as per the provisions contained in subsection (5) of Section 1 of the Act ibid and the Government of India Ministry of Labour & Employment has conveyed its approval for extending the provisions of the said Act in respect of the above establishment vide their letter No. S-38025/20/2010-SS.1 dated 15-10-2010.
Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the corporation, proposes to extend the provisions of the Act ibid in respect of theestablishments having 10 or more persons employed or were employed on any day of the preceding twelve months, as specified in the schedule "A" appended to this notification.
If any person, likely to be affected by this notification, has any objection (s) or suggestion (s) with respect to the proposed extension, he may prefer the same in writing to the Pr. Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh within a period of one month from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Objection (s) or Suggestion (s), if any received within the above stipulated period, shall be taken into consideration before issuing the final notification.
By order, R.D. DHIMAN, Pr. Secretary (Lab. & Emp.)
_______
"A"
SCHEDULE
Description of establishments Areas in which establishments Are situated (1) (2)
Areas where the provisions of the ESI Act, 1948 have already been brought into force under Section 1 (3) of the Act.
The following establishments whereon ten or more persons are employed or where employed on any day of the preceding twelve months,
I) Shops; II) Hotels; III) Restaurants; IV) Road Motor Transport establishments; V) Cinemas including preview theatres;
1458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936VI) Newspaper establishments as defined in Section 2 (d) of the Working Journalists (conditions of service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955);
VII) Educational Institutions (including public, private, aided or partially aided) run by individuals, trustees, societies or other organizations;
VIII) Medical Institutions (including corporate, joint sector, trust, charitable and private ownership Hospitals, Nursing homes, Diagnostic centres, pathological labs).
अज न्यायालय श्री सीता राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 20/2013 तारीख मरजुआ : 12-6-2014 तारीख पेशी : 16-7-2014 सोमा देवी पुत्री श्री भूप सिंह, गांव पीहड बैहढलू, डाकघर बसौना, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी . . प्रार्थिन। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारा। उपरोक्त मुकद्दमा में सोमा देवी पुत्री श्री भूप सिंह, गांव पीहड बैहढलू, डाकघर बसौना, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अन्तर्गत अपने पिता जी की मृत्यु तिथि 24-4-1943 ग्राम पंचायत पीहड बैहढलू के अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थिन के पिता भूप सिंह की मृत्यु तिथि 24-04-1943 है जो कि ग्राम पंचायत पीहड बैहढलू में दर्ज नहीं हुई है। जिसे ग्राम पंचायत अभिलेख पीहड बैहढलू में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के पिता भूप सिंह की मृत्यु तिथि 24-04-1943 ग्राम पंचायत पीहड बैहढलू के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सीता राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।1459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936
अज न्यायालय, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भडोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 18/2014 तारीख मरजुआ : 12-6-2014 तारीख पेशी : 16-7-2014 मधु कुमारी पुत्री श्री महन्त राम, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारा।
मधु कुमारी पुत्री श्री महन्त राम, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन का जन्म दिनांक 18-11-1981 को गांव सान्ढा में हुआ है जो कि प्रार्थिन के शिक्षा अभिलेख में भी दर्ज है जिसे गलती से ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। प्रार्थिन अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख उटपुर में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन मधु कुमारी की जन्म तिथि 18-11-1981 ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2014 को सुबह 10.00 बजे अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन न्यायालय में पेश कर सकते हैं। अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
अज न्यायालय, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भडोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 15/2014 तारीख मरजुआ : 9-6-2014 तारीख पेशी : 16-7-2014 शिल्पा ठाकुर पुत्री श्री प्यार चन्द, निवासी गांव मोलथरी, डाकघर तुलाह, तहसील लड-भडोल, जिला . . प्रार्थिन। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि व नाम दरुस्त करवाने बारा।
शिल्पा ठाकुर पुत्री श्री प्यार चन्द, निवासी गांव मोलथरी, डाकघर तुलाह, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन का वास्तविक नाम शिल्पा ठाकुर व वास्तविक जन्म तिथि 1-08-1995 है जोकि शिक्षा प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थिन का नाम ग्राम 1460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936 पंचायत खददर के अभिलेख में रेखा कुमारी व जन्म तिथि 1-03-1995 गलत दर्ज है प्रार्थिन अपना नाम ग्राम पंचायत खददर के अभिलेख में शिल्पा ठाकुर व जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख खददर में दिनांक 1-08-1995 दर्ज करवाना चाहती है जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख खददर में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है प्रार्थिन शिल्पा ठाकुर की जन्म तिथि 1-03-1995 के स्थान पर दिनांक 01-08-1995 व नाम रेखा के स्थान पर शिल्पा ठाकुर ग्राम पंचायत खददर के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2014 को सुबह 10.00 बजे अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन न्यायालय में पेश कर सकते हैं। अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, लड-भडोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 6/2014 तारीख मरजुआ : 19-03-2014 तारीख पेशी : 16-7-2014 श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी गांव ममाण, डाकघर व तहसील लड-भडोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्त करवाने बारा।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी गांव ममाण, डाकघर व तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल ममाण व खोलू में करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम त्रिलोक चन्द है जोकि मतदाता पहचान-पत्र व ग्राम पंचायत अभिलेख व आधार कार्ड में भी दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल ममाण व खोलू में तरलोक चन्द गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख मुहाल ममाण व खोलू में दरुस्ती करवाना चाहता है जिसे राजस्व अभिलेख महाल ममाण व खोलू में दरुस्त करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल ममाण व खोलू में तरलोक चन्द के स्थान पर त्रिलोक चन्द दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2014 को सुबह 10.00 बजे अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन न्यायालय में पेश कर सकते हैं। अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।1461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936
अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भडोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 16/2014 तारीख मरजुआ : 12-06-2014 तारीख पेशी : 16-7-2014 श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड-भडोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दरुस्त करवाने बारा।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि 17-06-1956 ग्राम पंचायत अभिलेख सिमस में दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी की जन्म तिथि शिक्षा अभिलेख में भी 17-06-1956 दर्ज है ग्राम पंचायत अभिलेख सिमस के परिवार रजिस्टर भाग-1 में प्रार्थी की जन्म तिथि 55 वर्ष गलत दर्ज करवाई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख सिमस में दिनांक 17-06-1956 दर्ज करवाना चाहता है जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 17-06-1956 ग्राम पंचायत सिमस के अभिलेख में दर्ज करने बारे में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2014 को अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 17/2014 तारीख मरजुआ : 12-6-2014 तारीख पेशी : 16-7-2014 श्री सन्जय कुमार पुत्र श्री महन्त राम, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भडोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारा।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री सन्जय कुमार पुत्र श्री महन्त राम, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 1462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936 के अन्तर्गत अपनी जन्म तिथि 01-01-1986 उटपुर के अभिलेख में दर्ज करने हेतुु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी का जन्म दिनांक 01-01-1986 को गांव सान्ढा में हुआ है जो कि ग्राम पंचायत उटपुर में दर्ज नहीं करवाई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख उटपुर में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी सन्जय कुमार की जन्म तिथि 01-01-1986 ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2014 को सुबह दस बजे अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 5/xiii-A/2014
तारीख मरजुआ : 20-6-2014 प्रेम लाल पुत्र श्री घनानन्द बनाम आम जनता। दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।
नोटिस बनाम आम जनता।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री प्रेम लाल पुत्र श्री घनानन्द, निवासी ग्राम हिवण अब्बल, परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा हिवण अब्बल में प्रेम राम पुत्र श्री घनानन्द दर्ज ह,ै जो कि गलत है परन्तु स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत रेवग में नाम प्रेम लाल पुत्र श्री घनानन्द दर्ज है, जोकि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 5-7-2014 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-6-2014 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री जोगिन्द्र साम्बरा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दाड़लाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0) मिसल नं0 01/13बी/2014 तारीख रजुआ : 11-3-2014.
श्री जगत सिंह, श्री धीम चन्द पुत्रगण श्री बदाम सिंह, श्री सत पाल, श्री प्रकाश सिंह पुत्रगण श्री धर्म सिंह, सभी निवासी दसेरन वाला, उप-तहसील दाड़लाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0)।1463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936 बनाम
आम जनता
इश्तहार मकफूद-उल-खबरी बाबत लापता व्यक्ति की वरास्त का इन्तकाल करने बारे।
इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास विशेषतया ग्राम वासी दसेरन वाला को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया है कि श्री दूर्गा पुत्र श्री ध्यानु पुत्र श्री नैन सिंह अरसा 60-65 वर्षों से लापता है तथा इस अवधि में वह कभी भी गांव दसेरन वाला में नहीं आया। उसके रिश्तेदारों ने इसे हर जगह ढूंढा परन्तु उसका कोई पता नहीं चला। जगत सिंह वगैरह चाहते हैं कि श्री दूर्गा की वरास्त का इन्तकाल उसके वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाये।
इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर्गा पुत्र श्री ध्यानु की जानकारी हो या वह स्वयं इसे पढ़े तो असालतन व वकालतन दिनांक 17-7-2014 को अपने-अपने एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा दूर्गा पुत्र ध्यानु की वरास्त का इन्तकाल उसके वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जायेगा। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा।
आज दिनांक 16-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जोगिन्द्र साम्बरा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दाड़लाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0)।1464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 जून, 2014/7 आषाढ़, 1936 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है