राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th June, 2014
File No. TPT-F (6) 2197-V-Loose.—Whereas at present, the Government has laid down a procedure vide its letter no Tpt-F(6)2/97-lV dated 18110107 for the issuance/renewal of authorization for the establishment of Pollution Check Centers(PCC) to check the emission of all types of vehicles in the State and;
Whereas it is felt that under current norms, the permission to establish a PCC is granted to the applicant after consuming considerably long period of time and;
67-राजपत्र/2014-4-7-2014 (1511)1512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 Whereas the state Government is of the view that a more efficient and transparent mechanism needs to be formulated for issuance/renewal of authorizations for the establishment of PCC under the provisions of Central Motor Vehicles Rules, 1989.
Now, therefore in exercise of the powers conferred by Rule 115 (7) of Central Motor Vehicles Rule, 1989, in supersession of all previous orders/instructions, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following procedure to issue/renew the authorization for the establishment of pollution check centers in Himachal Pradesh, namely:—
1. Eligibility/Qualification for Authorization:
(a) No person shall be eligible for being authorized to run a PCC, or, if authorized, to continue as such, if such person;
i. is less than 18 Years of age; ii. is in the employment of Government or local authority; iii. is of unsound mind; iv. is an un-discharged insolvent; v. has been dismissed from the service of Government or any local authority; vi. has been convicted of any offence involving moral turpitude; vii. is not a Bonafide resident of Himachal Pradesh; viii. is a tax defaulter of the Government; ix. is not having qualification of Matric or Tenth
(b) Any person already running an authorized PCC under the provisions of taw existing before the issuance of this notification, shall get renewal of his authorization under this notification, within one year from the coming into force of this notification.
Provided that while renewing the authorization of such an authorized agency the Regional Transport Officer (hereinafter referred to as 'RTO') shall make sure that the said authorized agency complies with all the requirements stipulated under this notification.
2. How to apply :
The applicant shall apply to the RTO concerned in FORM-1 appended to this notification along with the applicable fee and security as specified in Rule 40A of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999 (hereinafter referred to as the 'HPMVR').
3. Accommodation and Infrastructure :
The applicant shall, at his own cost, provide:
(i) An owned/leased/hired room of size not less than ten feet by ten feet for the setting up of machines and office.
(ii) Adequate space for parking of at least 5 vehicles.
(iii) Pollution check machines as approved by the Director Transport.
(iv) Mini workshop and one mechanic for minor adjustments.
(v) All the hardware, as specified by the Director Transport, along with a working internet connection for online real time data transmission and approval from the central seryer of the Department.
1513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936(vi) Any other hardware or software as the Director Transport may specify in future for running the PCC.
4. Inspection of Premises :
The Motor Vehicles Inspector (MVI) of the department or any other official authorized by the Director Transport, in this regard, shall inspect the premises and submit the detailed report to RTO in FORM-2 appended to the Notification.
5. Authorization – Grant/Renewal/Suspension/Cancellation :
(a) On receipt of inspection report from MVI or authorized official, the concerned applicant, upon deposition of the applicable fee and security as prescribed under Rule 40A of the HPMVR, in the account of e-Governance Society of Directorate of Transport and upon his accepting the terms & conditions of this Notification, shall be granted an authorization to run a PCC under this Notification, in FORM-3, by the RTO concerned.
(b) Upon grant of such an authorization the applicant shall be called an 'authorized agency'.
(c) The RTO may issue a duplicate authorization to the authorized agency on payment of fee as prescribed under Rule 40A of the HPMVR.
(d) The RTO concerned, may for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew an authorization or having granted or renewed it, may subsequently cancel, suspend or revoke it, for contravening any of the conditions of this notification or any relevant provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 and Rules made there under, without prejudice to any other punishment to which the applicant/authorized agency may be liable.
(e) Where the RTO refuses to grant or renew or cancels or suspends or revokes any authorization, he shall before making an order in this behalf, require the applicant or as the case may be, the authorized agency, to show cause within a specified time why such order should not be made. lf the applicant or the authorized agency does not show any cause within the specified time, or show cause, which in the opinion of the RTO is not satisfactory, the RTO concerned shall make an order accordingly.
(f) If any complaint is received against any authorized agency from any source, the facts will be enquired by the concerned officers of transport department and the case can be recommended for cancellation/suspension of the license to the RTO who shall take a final decision in the matter but not before affording the authorized agency an opportunity of being heard.
(g) Where a authorization is liable to be cancelled or suspended under clauses (d), (e) & (f) and the RTO is of opinion that having regard to the circumstances of the case, it would not be necessary or expedient so to cancet or suspend the permit if the holder of the permit agrees to pay a certain sum of money, then, notwithstanding anything contained in this clause, the RTO may, instead of cancelling or suspending the authorization, as the case may be, recover from the authorized agency the sum of money agreed upon, which shall not be less than ten thousand rupees in any one instance.
1514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936(h) No applicant or authorized agency shall be entifled to the refund of fee paid by him or any compensation for refusal or canceltation or suspension or revocation of his authorization.
(i) An applicant or an authorized agency may at any time, by making an application to the RTO concerned, voluntarity withdraw from the process of authorization or if already authorized, surrender his authorization voluntarily for which he shall be entitled to a refund of security deposited after deducting reasonable charges as the RTO may decide vide a speaking order in this regard.
Provided that before passing any order under this clause the RTO shall afford the applicant or the authorized agency, as the case may be, an opportunity of being heard.
6. Authorization- Validity and other issues :
(a) An authorization issued under this notification shall be valid for 5 years and shall be renewable on payment of a fee as prescribed in the Rule 40 of the HPMVR of this notification by making an application for the same to the RTO concerned at least60 days before the date of expiry of the authorization.
Provided that the RTO may, if satisfied, that the authorized agency was prevented from applying for renewal due to sufficient cause' entertain an application for renewal of authorization made after the expiry of the prescribed period and renew the same, subject to the penalty provided in the Rule 40 of the HPMVR'
Explanation.—For the purpose of this clause if the authorization is issued in the Calendar year 2013, it shall deemed to be expiring on 31st December, 2017.
(b) In case the authorized agency fairs to renew its authorization within one year from the date of its expiry, it shall have to procure a fresh authorization under this notification.
Explanation.—In the scenario mentioned above, in the explanation to sub clause a), if the agency faits to renew its authorization on or before 31st December, 2018 it shall have to procure a fresh authorization as per this sub clause.
(c) No authorized agency, the period of validity of whose authorization has expired, shall be entitled to carry on its business unless:
i. it has applied for renewal of his authorization and paid the requisite fee before the expiry of the validity period of his authorization; or
ii. it has applied for the renewal of his authorization and deposited the renewal fee and penalty within one year after the expiry of the validity period of his authorization.
7. Other Powers :
(a) The Director Transport may, from time to time issue specific or general directions to the RTO or the authorized agency for operationalizing the Provisions of this notification.
(b) Not withstanding the generality of clause a), the Director Transport may from time to time:
i. issue Standard Operating Procedures (SOP) for the authorized agency to follow while delivering their services.
1515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936ii. These SOPs may, inter alia, include matrix of incentives and disincentives, whether monetary or othewise, designed to improve the service delivery efficiency of an authorized agency, in public interest.
(c) Where the Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as it may specify in the notification, require either totally or partially any class of businesses or any business belonging to any person or class of persons to compulsorily get authorized under this notification.
(d) Every authorized agency shall, when sore quired, by general or special directions by the RTO or Director Transport or the Government, furnish truthfully and to the best of his knowledge such particulars relating to its activities, as authorized agency, or dealings thereof, as may be required.
(e) If the authorized agency who has deposited security under the provisions of this notification contravenes any of the provisions of this notification or conditions of its authorization then without prejudice to any other action which may be taken against it, the RTO may direct by order in writing that its security shall be confiscated in whole or in part and used to make good such losses to such parties as he may determine in the said order.
8. Power to inspect and seize :
The Director Transport or RTO or any other person duly authorized by him in this behalf may, with a view to securing compliance with the provisions of this notification or the Motor Vehicle Act, 1988 or any Rule made there under may;
(a) enter and inspect any premises on which he has reasons to believe that such provisions are being violated; and
(b) seize any record or material pertaining to providing Pollution Under Control Certificate (hereinafter referred to as 'PUCC'), of which he has reasons to believe that contravention of such provisions has been or is being or is about to be committed; and (c) every person (including his agents and servants) in charge of a premises which is searched under the provisions of sub-clause a) shall allow, the authority making the demand, access to such premises and shall also answer all questions put to him truthfully and to the best of his knowledge and belief.
9. Role and Responsibilities of the authorized agency :
The authorized agency shall :
(a) display the authorization and certificate of training of the person who shall be authorized to put his signatures on PUCC, in a conspicuous place on the premises in which he carries on his business.
(b) provide adequate parking for the vehicles to avoid traffic jams on the road;
(c) issue PUCC to the vehicles after strict inspection as required under prescribed pollution norms.
1516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936(d) maintain record and submission of statements in the manner prescribed by Director Transport from time to time.
(e) Apply for the renewal of authorization, 60 days before its expiry and to produce calibration certificate of machines, duly issued by the authorized representative of the original manufacturer of the concerned machines at the time of renewal.
(f) get the machines updated as per instructions issued by Director Transport from time to time.
(g) not charge the fees in excess of those mentioned in the Rule 40A of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999.
(h) realize the e-governance charges and to deposit such amount in the manner prescribed.
(i) In due course the government or Director Transport may cause to be developed computer based software applications for delivery of any of the services mentioned in the Rule 40A of the HPMVR or any other service, which is thereafter included in the Rule 40A of the HPMVR, in public interest. It shall be the responsibility of the authorized agency to deliver those services in the manner prescribed, for which he shall claim no extra monetary or other benefit from the government or Director Transport.
(j) The authorized agency will be given a unique login ID & Password for making all entries in a speciat portal to be designed for data entry into the softwares maintained by the transport department. By doing so he will again be held accountable to the client as well as the department for any service he provides and/or fails to provide;
(k) The Director Transport may, in public interest, specify any other responsibility(s) for the authorized agency, which the authorized agency shall adhere to in future too.
10. Role and responsibilities of e-governance society:
(a) The e-governance society of the Directorate of Transport shall by itself or otherwise, cause to be developed and deploy an integrated software for checking the readings taken by PCC for issuing PUCC.
(b) The e-governance society shall maintain the hardware/server at Headquarter required for the smooth functioning of software for which a fee shall be charged as prescribed in Rule 40A of the HPMVR.
(c) The e-governance society shall provide updates of software from time to time to the PCC and attend to all software operationalization issues.
(d) The Director Transport may, in public interest, specify any other responsibility(s) for the e-governance society, which it shall adhere to in future too.
(e) The e-governance society may, after deploying and operationalizing the integrated software, charge such amount of user charges as the Director Transport may authorize in terms of notification no. TPT-F(1)3/2000-e-Governance dated 03/09/2005.
1517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 193611. Provision for trade :
(a) The authorized agency shall not be at liberty to sell or transfer its business or authorization to anyone, except with the permission of the Director Transport.
Provided that the Director Transport shall give his permission only when the person taking over the business/authorization fulfills all the formalities as prescribed under this notification and pays the fee prescribed under the Rule 40A of the HPMVR.
(b) However, in case of the death or dissolution of an authorized agency it may be transferred in the name of its legal heirs or successors, without taking any permission or the payment of any fee.
12. Appeal and its Procedure :
(a) Any person aggrieved by an order of the RTO under this notification, may within 30 days of receipt of any such order, appeal to the Director Transport.
(b) Any person aggrieved by an order of the Director Transport under this notification, may within 30 days of receipt of any such order, appeal to the Government. Provided that no appeal shall lie against any order passed under clause 8 of this notification.
(c) The appeal referred to in Clause (a) or (b) above, shall be preferred in duplicate, in the form of a memorandum, setting forth the grounds of objections to the order and shall be accompanied by the prescribed fee mentioned in Rule 40A of the HPMVR.
(d) The Appellate Authority or the Government, after giving an opportunity to the parties to be heard and after such enquiry, if any, as it deems necessary, pass appropriate orders within the period of 30 days from the receipt of such an appeal.
13. Power to remove difficulties :
If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this notification the Director Transport may by notification to be published in the Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this notification as appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.
By order, K SANJAY MURTHY, Principal Secretary.
________
FORM-1
APPLICATION FOR SETTING-UP OF POLLUTION CHECK CENTER PARTICULARS OF THE APPLICANT
1. Name of the Applicant (in btock letters) :_______________________________ 2. Father's name
:_______________________________1518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 3. Address
4. Contact number
5. RTOdhar number
6. Education/technical qualification :_______________________________ ________________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ 7. Whether belong to following categories :_______________________________ a. SC/ST
8. Experience if any
DESCRIPTION OF PREMISES
1. Location with Map
2. Approximate area of workshop 3. Details of parking place available 4. Distance from National Highway & State Highway
5. Whether the premises is approved by Municipal Committee/Local body For workshop/Service Station
:_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ WORKSHOP
1. Date of establishment
2. Name of owner
3. Location in premises
4. Whether the workshoP is an authorized service station of manufacturer or simple workshop :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ 5. Type/Class of vehicles being repaired. Petrol Tick appropriate box Diesel
Both Petrol & Diesel1519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 6. Class of vehicle for which authorization is required. Tick appropriate box Diesel
Both Petrol & Diesel
7. Staff employed with details:
(i) Name
:_______________________________ (ii) Academic/TechnicalQualification :_______________________________ (iii) Experience, if any
:_______________________________ 8. Particulars of person to be authorized as signatory.
(i) Name
:_______________________________ (ii) Age
:_______________________________ (iii) Education/Technical qualification :_______________________________ (iv) Specimen Signatures
:_______________________________ 9. Annual Turn over of workshop
:_______________________________ 10. Additional facilities available with the Workshop
(i) Water supply
:_______________________________ (ii) Electricity
:_______________________________ (iii) Toilets
:_______________________________ DISCRIPTION OF MACHTNERY INSTALLED
1. Description of the machines:
(a) Gas Analyzer
(i) Make
:_______________________________ (ii) Model No.
:_______________________________ (iii) Printer
:_______________________________ (b) Smoke Meter:
(i) Make
:_______________________________1520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 (ii) Modet No.
:_______________________________ (iii) Printer
:_______________________________
DECLARATION
I____________________________________S/o_____________________________________R/o ________________________________________________on dated_________________________ certify that the above contents are true and correct to the best of my knowledge and that nothing has been concealed there from.
Dated:
Signature of Applicant
FORM-2
INSPECTION REPORT FOR SETTING-UP OF POLLUTION CHECK CENTER PARTICULARS OF THE APPLICANT
1. Name of the Applicant (in block letters) :_______________________________ 2. Father's name
:_______________________________ 3. Address
:_______________________________
________________________________ 4. Contact number
:_______________________________ 5. RTOdhar number
:_______________________________ 6. Education/technical qualification
:_______________________________
:_______________________________ 7. Whether belong to following categories :_______________________________ a. SC/ST
:_______________________________ 8. Experience if any
:_______________________________ VERIFICATION OF DESCRIPTION OF PREMISES DETAIL SUPPLIED 1. Location with Map
:_______________________________ 2. Approximate area of worksho
:______________________________ 3. Details of Parking place available
:_______________________________ 4. Distance from National Highway & State Highway
:_______________________________1521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 5. Whether the premises is approved by Municipal Committee/ Local body For workshop/Service Station
:_______________________________ WORKSHOP
1. Date of establishment
:_______________________________ 2. Name of owner
:_______________________________ 3. Location in premises
:_______________________________ 4. Whether the workshop is an authorized service station of manufacturer or simple workshop :_______________________________ 5. Type/Class of vehicles being repaired. Petrol Tick appropriate box
Diesel
Both Petrol & Diesel
6. Class of vehicle for which authorization is required. Tick appropriate box
Diesel
Both Petrol & Diesel
7. Staff employed with details:
(i) Name
:_______________________________ (ii) Academic/ Technical Qualification :_______________________________ (iii) Experience, if any
:_______________________________ 8. Particulars of person to be authorized as signatory.
i. Name
:_______________________________ ii. Age
:_______________________________ iii. Education/Technical qualification :_______________________________ iv. Specimen Signatures
:_______________________________ 9. Annual Turn over of workshop
:_______________________________1522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 10. Additional facilities available with the workshop
i. Water supply
:_______________________________ ii. Electricity
:_______________________________ iii. Toilets
:_______________________________ DISCRIPTION OF MACHINERY INSTALLED
1. Description of the machines:
(a) Gas Analyzer
(i) Make
:_______________________________ (ii) Model No.
:_______________________________ (iii) Printer
:_______________________________ (b) Smoke Meter:
(i) Make
:_______________________________ (ii) Model No.
:_______________________________ (iii) Printer
:_______________________________ 2. Check whether calibration certificate have been issued or not (Enclose copy) ________________________________ 3. Whether additional accessories have been Provided ? for instance where tail pipe of the Vehicle is small and extension pipe is to be Provided so that the probe except insertion of atleast 30 mm in exhaust pipe ________________________________ 4. Check the functioning of the printer, the printer should print the date and time of the test and maximum of two printouts only can be taken after each test: ________________________________ 5. Detail of lnternet Connection & Hardware installed
________________________________ 6. Date of inspection
________________________________ 7. Specific recommendation whether the PCC authorization can be allowed or not
________________________________
________________________________ Name of lnspecting Authority ____________________ Signature of Inspecting Authority with seal1523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 FORM-3
[See rule 115(7) of CMVR, 1989]
FORM OF LETTER OF AUTHORITY ISSUED TO AN AUTHORTZED POLLUTION CHECKCENTRE
In the office of the RTO...................
Letter of Authority No.................................
Certified that M/s/Shri............................................................... Son of Shri......................................... ..........................................................resident of................................................................................... has this day been authorized as authorized agency................................................................................ ....................and is hereby permitted to check emission of Petrol/Diesel driven vehicles subject to the provisions of rule 115 (7) of Central Motor Vehicle Rules, 1989 and Himachal Pradesh Pollution Check Centre Notification , 2013 till the Day of..........................., 20
Given under my hand and seal of this office, this .....................day of ....................... .20....... at......................
Regional Transport Officer (Seal) The Authorization is hereby renewed up to...........................................w.e.f.......................................
Regional Transport Officer Conditions of Authorization
The holder's of the authorization shall :
1. Abide by all the provisions of CMV Rules, 1989 and Himachal Pradesh Pollution Check Centre Notification, 2013.
2. Display the authorization in conspicuous place on the premises in which he carries on his business.
3. Maintain any register or record or supply information that the Director Transport or RTO may by general or special order require him to supply.
4. Permit the Director Transport or RTO or any other persons authorized by him:—
a. to inspect the premises in which he carries on his business;
b. to inspect any records which the holder is required by the conditions of his authorization to keep.
5. Submit scanned copy of calibration certificates of the pollution check machines, issued by the company or authorized dealer every year in the office of RTO concerned through e- mail, failing which the online access shall be denied.
6. Not issue PUC certificates to the vehicles owned by him/her or owned by his/her relatives of blood relations.
1524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 19/2014 तारीख मरजुआ : 12-6-2014 तारीख पेशी : 16-7-2014 श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव दुलैहड, डाकघर गोलवां, तहसील लड-भड़ोल, . . प्र्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव दुलैहड, डाकघर गोलवां, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस न्यायालय में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अन्तर्गत अपनी जन्म तिथि 26-11-1982 ग्राम पंचायत गोलवां के अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी की जन्म तिथि 26-11-1982 है जो कि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपना नाम ग्राम पंचायत गोलवां के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख गोलवां में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की जन्म तिथि 26-11-1982 ग्राम पंचायत गोलवां के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-7-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------
अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 21/2014 तारीख मरजुआ : 12-6-2014 तारीख पेशी : 16-7-2014 1. श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार, गांव सियूण, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
(हि0 प्र0)
2. श्रीमती सन्जलू देवी पुत्री श्री रूप सिह निवासी गांव गनेट(गोरा), तहसील भड़ोल, जिला मण्डी . . प्र्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में विवाह पंजीकरण दर्ज करवाने बारे।1525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 उपरोक्त मुकद्दमा में 1. श्री अजय कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार, गांव सियूण, डाकघर व तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0), 2. श्रीमती सन्जलू देवी पुत्री श्री रूप सिह, निवासी गांव गनेट (गोरा) तहसील भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस न्यायालय में अधीन धारा 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ममाण में विवाह पंजीकरण करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थीगण ने हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 02-02-2014 को शादी कर ली है जो कि प्रार्थीगण ग्राम पंचायत अभिलेख ममाण में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थीगण अपनी शादी ग्राम पंचायत अभिलेख ममाण में दर्ज करवाना चाहते हैं जिसे ग्राम पंचायत अभिलेख ममाण में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थीगण की शादी की तिथि 02-02-2014 ग्राम पंंचायत ममाण के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2014 को सुबह 10.00 बजे अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------
अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 23/2014 तारीख मरजुआ : 18-6-2014 तारीख पेशी : 23-7-2014 योगेश राणा पुत्र श्री धनवीर सिंह, गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्र्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दरुस्त करवाने बारा।
उपरोक्त मुकद्दमा में योगेश राणा पुत्र श्री धनवीर सिंह, गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस न्यायालय में अपनी वास्तविक जन्म तिथि 17-01-1991 व वास्तविक नाम योगेश राणा ग्राम पंचायत अभिलेख उटपुर में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी की जन्म तिथि शिक्षा अभिलेख में भी 17-01-1991 व नाम योेगेश राणा दर्ज है। ग्राम पंचायत के अभिलेख उटपुर के परिवार नकल रजिस्टर भाग-1 में प्रार्थी की जन्म तिथि 10-05-1992 व नाम प्रिंस गलत दर्ज करवाया है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख उटपुर में 17-01-1991 व नाम योगेश राणा दर्ज करवाना चाहता है जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख उटपुर में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी की जन्म तिथि 10-05-1992 के स्थान पर जन्म तिथि 17-01-1991 व नाम योगेश राणा ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 आज दिनांक 18-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज न्यायालय श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 12/2014 तारीख मरजुआ : 18-6-2014 तारीख पेशी : 23-7-2014 श्री बिन्दू कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव कराल, डाकघर बाग, तहसील लड-भड़ोल, मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्र्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री बिन्दू कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह, गांव कराल व डाकघर बाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) नेे इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम बिन्दू कुमार है जो महाल कराल में बन्दु गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल कराल में दरुस्ती करवाना चाहता है जिसे राजस्व अभिलेख महाल कराल में दरुस्त करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल कराल में प्रार्थी का नाम बन्दु कुमार के स्थान पर बिन्दू कुमार दर्ज करने बारा किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2014 को सुबह 10.00 बजे असालतन व वकालतन अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
माया राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 11/2014 तारीख मरजुआ : 18-6-2014 तारीख पेशी : 23-7-2014 श्री कृष्ण चन्द पुत्र दमोदर, निवासी गांव चकरोड़, डाकघर खद्दर, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्र्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।1527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री कृष्ण चन्द पुत्र दमोदर, निवासी गांव चकरोड़, डाकघर खद्दर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम कृष्ण चन्द है जो महाल चकरोड़ में कृष्ण कुमार गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल चकरोड़ में दरुस्ती करवाना चाहता है जिसे राजस्व अभिलेख महाल चकरोड़ में दरुस्त करने के आदेश दिये जायें। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल चकरोड़ में कृष्ण कुमार के स्थान पर कृष्ण चन्द दर्ज करने बारा किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-07-2014 को असालतन व वकालतन अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 22/2014 तारीख मरजुआ : 18-6-2014 तारीख पेशी : 23-7-2014 नेहा राणा पुत्री श्री धनवीर सिंह, गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्र्रार्थिन।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दरुस्त करवाने बारा।
उपरोक्त मुकद्दमा में नेहा राणा पुत्री श्री धनवीर सिंह, गांव व डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस न्यायालय में अपनी वास्तविक जन्म तिथि 24-06-1989 व वास्तविक नाम नेहा राणा ग्राम पंचायत अभिलेख उटपुर में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थिन की जन्म तिथि शिक्षा अभिलेख में भी 24-06-1989 व नाम नेहा राणा दर्ज है। ग्राम पंचायत के अभिलेख उटपुर के परिवार नकल रजिस्टर भाग-1 में प्रार्थिन की जन्म तिथि 25-12-1988 व नाम नेहा गलत दर्ज करवाई है। प्रार्थिन अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख उटपुर में 24-06-1989 व नाम नेहा राणा दर्ज करवाना चाहती है जिसे ग्राम पंचायत के अभिलेख उटपुर में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिन की जन्म तिथि 24-06-1989 व नाम नेहा राणा ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-07-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 आज दिनांक 18-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------- ब अदालत श्री सोम दत्त, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, नेरवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री लोकिन्दर सिंह पुत्र श्री झिचिया राम, निवासी छाछड, परगना पराली, उप-तहसील नेरवा। विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री लोकिन्दर सिंह पुत्र श्री झिचिया राम, निवासी छाछड, परगना पराली, उप-तहसील नेरवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अपने व पिता के नाम की दरुस्ती बारे आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रसतुत किया है कि उसका व उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख चक छाछड में तुलीया राम पुत्र चिचिया दर्ज किया गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम मुताविक प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत थरोच, आधार कार्ड, राशन कार्ड व राष्ट्रीय बीमा योजना का कार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम लोकिन्दर सिंह पुत्र झिचिया राम है।
हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख चक छाछड में तुलीया राम पुत्र चिचिया के बजाए लोकिन्दर सिंह पुत्र झिचिया दरूस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 14-7-2014से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा चक छाछड पटवार सर्कल थरोच के राजस्व अभिलेख में दरुस्ती के आदेश जारी किये जाएंगे। आज दिनांक 17-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर। सोम दा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरवा, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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In the Court of M.R. Bhardwaj H.A.S., Sub-Divisional Magistrate Theog, District Shimla
(H.P.)
Shri Basara s/o Shri Jhenku, r/o Village and P.O. Chheilla, Tehsil Theog, District Shimla, (H.P.) .. Applicant.
Versus
The general public .. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Basara s/o Shri Jhenku, r/o Village and P.O. Chheilla, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of1529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 name of his daughter namely Preeti whose date of birth is 06-07-2006 in the record of Gram Panchayat Bagain.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned names, may submit objections in the court on or before 22-07-2014, failing which, no objection will be entertained after expiry of said date. Given under my hand and seal of the Court on this 19-06-2014.
Seal. M .R. BHARDWAJ, Sub- Divisional Magistrate, Theog, Distt. Shimla (H.P.). --------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 18/2014
तारीख दायर : 06-06-2014 श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री गोकल राम, निवासी गांव कुथरु, डा0 क्याओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी, सैंकू उर्फ शंकर दास पुत्र सनम राम, खाता नं0 3, उप-महाल खणीधार, खाता नं0 8 महाल क्याओ व महाल सुरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री गोकल राम, निवासी गांव कुथरु, डा0 क्याओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का हिस्सेदार सैंकू उर्फ शंकर दास वाका चक खनीधार, क्याओ व सुरू में भूमि का मालिक व काबिज दर्ज कागजात माल है। वादी का हिस्सेदार सैंकू प्रार्थी के दादा के समय से ही लापता है और तलाश करने के उपरान्त भी उसका कोई पता न चला है तथा न ही उसकी कोई चिट्ठी पत्र प्राप्त हुआ है। इसका ज्ञान प्रार्थी को अपने पिता व दादा से हुआ है। सैंकू उर्फ शंकर दास को लापता हुए लगभग 87 वर्ष का अरसा हो चुका है। प्रार्थी का हिस्सेदार सैंकू उर्फ शंकर दास पुत्र सनम राम अराजी खाता नं0 3, उप-महाल खणीधार, खाता नं0 8 महाल क्याओ व महाल सुरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) में मालिक दर्ज कागजात माल है। इस कारण वादी खाता उपरोक्त का मकफुद-उल-खबरी इन्तकाल सैंकू के जायज वारसान के हक में तस्दीक करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि यदि किसी व्यक्ति को या सैंकू यदि जीवित हो तो इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 24-07-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल जायज वारसान के हक में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।1530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 आज दिनांक 24-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्याकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 19/2014
तारीख दायर : 06-06-2014 श्री मुशताक चौधरी पुत्र श्री डी0 एम0 चौधरी , निवासी वार्ड नं0 5, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आत जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री मुशताक चौधरी पुत्र श्री डी0 एम0 चौधरी, निवासी वार्ड नं0 5, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की नानी श्रीमती खतीजा बेगम की मृत्यु दिनांक 08-03-2007 को प्रार्थी के घर पर ही हुई है जो आवेदक के साथ ही रहती थी, परन्तु नगरपालिका परिषद् रामपुर में उनकी मुत्यु का पंजीकरण न करवा सका है। अब प्रार्थी अपनी नानी की मृत्यु का पंजीकरण नगर पालिका परिषद् अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी की नानी का मृत्यु पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद् अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 24-07-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका अभिलेख में प्रार्थी की नानी का मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 24-06-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेश कुमार उप मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री मोहन सिंह पुत्र श्री दुलची राम, गांव व डाकघर खगना, ग्राम पंचायत खगना, तहसील चौपाल जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।1531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 बनाम
1. आम जनता। 2. प्रधान ग्राम पंचायत खगना, तहसील चौपाल, जिला शिमला . . प्रतिवादी। विषय.-श्री मोहन सिंह पुत्र श्री दुलची राम (प्रार्थी के पुत्र का नाम पंचायत में दर्ज करने बारे) का अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे। इश्तहार :
हर खास व आम को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वादी श्री मोहन सिंह ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। जिसे कि अब वह ग्राम पंचायत खगना के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जोकि निम्न है :-
नाम सम्बन्ध जन्म की तिथि अंकुश पुत्र 25-5-2010
अतः ग्राम पंचायत खगना, तहसील चौपाल की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 26-7-2014 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें। अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत खगना को कार्यान्वयन हेतु भेजा जायेगा।
आज दिनांक 25-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर । नरेश कुमार, उप मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा संख्या : 3/13 ऑफ 2014 तारीख मरजुआ : 21-1-2014 तारीख पेशी : 18-7-2014 ब मुकद्दमा :
श्री सुनील दत पुत्र श्री शिव राम, निवासी गांव बनौना, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री सुनील दत पुत्र श्री शिव राम, निवासी गांव बनौना, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का असल नाम सुनील दत है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा चनालग में सुशील दत दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा चनालग में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें। 1532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी सुनील दत का नाम राजस्व अभिलेख मौजा चनालग में सुशील दत के स्थान पर सुनील दत दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 9-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा संख्या : 5/13 ऑफ 2014 तारीख मरजुआ : 9-4-2014 तारीख पेशी : 8-7-2014 ब मुकद्दमा :
श्री राज कुमार पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव व डा0 कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री राज कुमार पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव व डा0 कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का सही नाम राज कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा कोटला पंजोला व नौहरा में हंस राज कुमार दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा कोटला पंजोला व नौहरा में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी राज कुमार का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कोटला पंजोला व नौहरा में हंस राज कुमार के स्थान पर राज कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 9-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।1533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा संख्या : 4/13 ऑफ 2014 तारीख मरजुआ : 21-4-2014 तारीख पेशी : 18-7-2014 ब मुकद्दमा :
श्री प्रकाश नन्द पुत्र श्री कृष्ण दत, निवासी गांव कावडी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री प्रकाश नन्द पुत्र श्री कृष्ण दत, निवासी गांव कावडी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का असल नाम प्रकाश नन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा थाना कावडी नं0 ह0 330 में प्रकाश चन्द दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा थाना कावडी में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी प्रकाश नन्द का नाम राजस्व अभिलेख मौजा थाना कावडी में प्रकाश चन्द के स्थान पर प्रकाश नन्द दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 17-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा संख्या : 9/13 ऑफ 2014 तारीख मरजुआ : 3-5-2014 तारीख पेशी : 18-7-2014 ब मुकद्दमा :
श्री जय प्रकाश पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव धरयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम। 1534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 उपरोक्त मुकद्दमा में श्री जय प्रकाश पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव धरयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का सही नाम जय प्रकाश है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा कांगर धरयार नं0 ह0 312 में जयदेव सिंह दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा कांगर धरयार में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कांगर धरयार में जयदेव सिंह पुत्र श्री किरपा राम के स्थान पर जय प्रकाश दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 17-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा संख्या : 6/13 ऑफ 2014 तारीख मरजुआ : 9-4-2013 तारीख पेशी : 8-7-2014 ब मुकद्दमा :
अलिशा ठाकुर पुत्री श्री हरिन्द्र सिंह, निवासी गांव (भलजा) भोड़ी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में अलिशा ठाकुर पुत्री श्री हरिन्द्र सिंह, निवासी गांव (भलजा) भोड़ी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिया का सही नाम अलिशा ठाकुर है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा भोड़ी नं0 ह0 174 में मेधा दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा भोड़ी में दरुस्त करवाना चाहती है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया अलिशा ठाकुर का नाम राजस्व अभिलेख मौजा भोड़ी में मेधा के स्थान पर अलिशा ठाकुर दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 9-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।1535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री संजय कान्त पुत्र श्री उमा दत, निवासी ग्राम रिस्तर पानवा, डाकघर पानवा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री संजय कान्त पुत्र श्री उमा दत, निवासी ग्राम रिस्तर पानवा, डाकघर पानवा, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र कुनाल शर्मा पुत्र श्री संजय कान्त का जन्म दिनांक 8-5-2009 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बाग पशोग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-7-2014 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एच0 आर0 नारटा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
दावा संख्या : 14/9 ऑफ 2013 तारीख मरजुआ : 5-4-2013 तारीख पेशी : 15-7-2014 ब मुकद्दमा : तकसीम
श्री ललित उर्फ ललित शर्मा पुत्र श्री रवि उर्फ रविन्द्र शर्मा, निवासी रविन्द्र निकेतन, पैलेस रोड, . . वादी। सोलन, तहसील व जिला सोलन (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री सुभाष शर्मा, 2. अनुशील, 3. श्रीमती मधुबाला, 4. स्नेह लता, 5. शशी लता, 6. अनिल कुमार, 7. सेवा राम व नीरज लता, निवासीगण मौजा बदूत, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता/खतौनी नं0 24/27, कित्ते 2, रकबा 2-12 बीघा, वाका मौजा बदूत, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता। 1536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 प्रार्थी श्री ललित उर्फ ललित शर्मा पुत्र श्री रवि उर्फ रविन्द्र शर्मा, निवासी रविन्द्र निकेतन, पैलेस रोड, सोलन, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0 ने तकसीम प्रकरण इस न्यायालय में बराए तकसीम आवेदन-पत्र गुजार रखा है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादीगण उपरोक्त को तामील बारे बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।
अतः प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको उपरोक्त तकसीम बारा किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 26-5-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। एच0 आर0 नारटा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एच0 आर0 नारटा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
दावा संख्या : 16/9 ऑफ 2013 तारीख मरजुआ : 5-4-2013 तारीख पेशी : 15-7-2014 ब मुकद्दमा : तकसीम
श्री ललित उर्फ ललित शर्मा पुत्र श्री रवि उर्फ रविन्द्र शर्मा, निवासी रविन्द्र निकेतन, पैलेस रोड, . . वादी। सोलन, तहसील व जिला सोलन (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री सुभाष शर्मा, 2. श्रीमती अनुशील, 3. रजनीशा उर्फ रजनीशा शर्मा, 4. श्रीमती मधु, 5. श्रीमती स्नेहलता, 6. श्रीमती नीरज लता, 7. श्रीमती शशी लता व श्री देव स्वरूप, निवासीगण मौजा बदूत, तहसील . . प्रतिवादी। पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता/खतौनी नं0 21/24, कित्ते 66, रकबा 54-12 बीघा, वाका मौजा बदूत, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री ललित उर्फ ललित शर्मा पुत्र श्री रवि उर्फ रविन्द्र शर्मा, निवासी रविन्द्र निकेतन, पैलेस रोड, सोलन, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0 ने तकसीम प्रकरण इस न्यायालय में बराए तकसीम आवेदन-पत्र गुजार रखा है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादीगण उपरोक्त को तामील बारे बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।1537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 अतः प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको उपरोक्त तकसीम बारा किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 26-5-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। एच0 आर0 नारटा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दावा संख्या : 15/9 ऑफ 2013 तारीख मरजुआ : 5-4-2013 तारीख पेशी : 15-7-2014 ब मुकद्दमा : तकसीम
श्री ललित उर्फ ललित शर्मा पुत्र श्री रवि उर्फ रविन्द्र्र शर्मा, निवासी रविन्द्र निकेतन, पैलेस रोड, . . वादी। सोलन, तहसील व जिला सोलन (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री सुभाष शर्मा, 2. श्रीमती अनुशील, 3. रजनीशा उर्फ रजनीशा शर्मा, 4. श्रीमती मधु, 5. श्रीमती स्नेहलता, 6. श्रीमती नीरज लता व श्रीमती शशी लता, निवासीगण मौजा कुज्जी, उप-सम्पदा कुज्जी वालग, . . प्रतिवादी। तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
विषय.--प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता/खतौनी नं0 2/2, कित्ते 13, रकबा 84-17 बीघा, वाका मौजा उप सम्पदा कुज्जी वालग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री ललित उर्फ ललित शर्मा पुत्र श्री रवि उर्फ रविन्द्र शर्मा, निवासी रविन्द्र निकेतन, पैलेस रोड़, सोलन, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0 ने तकसीम प्रकरण इस न्यायालय में बराए तकसीम आवेदन-पत्र गुजार रखा है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादीगण उपरोक्त को तामील बारे बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।
अतः प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में यह समझा जाएगा कि आपको उपरोक्त तकसीम बारा किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 26-5-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। एच0 आर0 नारटा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।1538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 ब अदालत श्री एच0 आर0 नारटा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
दावा संख्या : 1/13 ऑफ 2014 तारीख मरजुआ : 13-1-2014 तारीख पेशी : 16-7-2014 ब मुकद्दमा :
श्री चैन सिंह पुत्र श्री सूरत राम, निवासी गांव चाण्डोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री चैन सिंह पुत्र श्री सूरत राम, निवासी गांव चाण्डोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपनी जाति की दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी की असल जाति लोहार विश्वाकर्मा है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा चाण्डोग पति स्टोल में डूम (चौहा) दर्ज है। प्रार्थी अपनी जाति राजस्व अभिलेख मौजा चाण्डोग पति स्टोल में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी की जाति लोहार विश्वाकर्मा राजस्व अभिलेख मौजा चाण्डोग पति स्टोल में डूम (चौहा) के स्थान पर लोहार विश्वाकर्मा दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 17-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। एच0 आर0 नारटा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एच0 आर0 नारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लिखत सिंह, निवासी ग्राम सुतिया चाकली, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
1539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लिखत सिंह, निवासी ग्राम सुतिया चाकली, डाकघर डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सौरभ कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश का जन्म दिनांक 28-3-2006 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत धार टिक्करी, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-7-2014 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। एच0 आर0 नारटा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एच0 आर0 नारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री दीना नाथ, निवासी ग्राम च्याली बगोर, डाकघर डंगयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री दीना नाथ, निवासी ग्राम च्याली बगोर, डाकघर डंगयार, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुमारी मीनाक्षी पुत्री श्री सुनिल कुमार का जन्म दिनांक 30-7-2007 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनी बछोली, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-7-2014 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। एच0 आर0 नारटा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।1540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 ब अदालत श्री एच0 आर0 नारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री मान सिंह पुत्र श्री हीम राम, निवासी ग्राम मेहन्दो बाग, डाकघर मेहन्दोबाग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मान सिंह पुत्र श्री हीम राम, निवासी ग्राम मेहन्दो बाग, डाकघर मेहन्दोबाग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके भाई संजय दास की मृत्यु दिनांक 16-3-2002 को हुई थी जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कथाड़, तहसील पच्छाद में नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-7-2014 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 16-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। एच0 आर0 नारटा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एच0 आर0 नारटा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सोम दत पुत्र श्री जीवन राम, निवासी ग्राम जनोट (भरगोड़ा), डाकघर जनोट, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सोम दत पुत्र श्री जीवन राम, निवासी ग्राम जनोट (भरगोड़ा), डाकघर जनोड, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री जीवन राम की मृत्यु दिनांक 22-6-2011 को हुई थी जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सूरला जनोट, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-7-2014 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।1541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936 आज दिनांक 16-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। एच0 आर0 नारटा,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 3/2014 तारीख मरजुआ : 13-5-2014 तारीख पेशी : 22-7-2014 कुमारी रीना देवी पुत्री श्री मांगा राम, निवासी जरग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता/सगे सम्बन्धीगण
. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त सेहत नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा जरग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया उपरोक्त ने अदालत हजा में दरख्वास्त सेहत नाम गुजारी है कि उसका नाम रीना देवी पुत्री श्री मांगा राम है जो शिक्षा विभाग, पंचायत रिकॉर्ड में सही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मौजा जरग, खाता खतौनी नं0 152/201 में उसका नाम रेणू देवी पुत्री श्री मांगा दर्ज है जो गलत है, तथा जिसकी वह कागजात माल में दरुस्ती करवाना चाहती है।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण आम जनता/सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें प्रार्थिया उपरोक्त का नाम मौजा जरग में रेणू देवी पुत्री मांगा के बजाए रीना देवी पुत्री मांगा राम दर्ज करने में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर एवं एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद तारीख पेशी कोई उजर काबले समायत न होगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 9-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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Before Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District
Solan, Himachal Pradesh
Case No. 14/2014 Date of Institution : 3-6-2014 Date of decision/ Pending for : 8-7-2014 Shri Ravinder Kumar son of Shri Nayamat Chadda, resident of House No. 53, Block 5, . . Applicant. Sector 5, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
1542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 जुलाई, 2014/13 आषाढ़, 1936General public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Shri Ravinder Kumar son of Shri Nayamat Chadda, resident House No. 53, Block 5, Sector 5, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his daughter and son namely Miss Abhilasha Chadda and Mr. Ashish Chadda born on 31-3-1997 and 26-1-1995 respectively at Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their date of birth could not be registered in the records of M. C. Parwanoo, Tehsil Kasauli, within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth and Death Registration, M. C. Parwanoo, Tehsil Kasauli, for entering the same in the birth and death records.
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Miss Abhilasha Chadda and Mr. Ashish Chadda daughter and son of Shri Ravinder Kumar, may submit their objections in writing in this court on or before 8-7-2014 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 20th day of June, 2014.
Seal.
NARAYAN SINGH CHAUHAN,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है