राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
[Authoritative English Text of Government Notification No. TCP-F(5)-2/2014 Dated 08-07-2014
as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th July, 2014
No. TCP- F(5)-2/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 8th day of July month, of the year, 2014 as 72-राजपत्र/2014-10-7-2014 (1729)1730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Sangrah, Tehsil Sangrah, District Sirmour, Himachal Pradesh, as per specifications below:—
SPECIFICATIONS
| Sr. No. | Name of Revenue Village | Hadbast No. | Area (in Hectares) | Population (2011 Census) | Patwar Circle |
| 1. | Sangrah | 118 | 814 | 2028 | Sangrah |
| 2. | Borli | 113 | 301 | 378 | Sangrah |
| 3. | Rerly | 114 | 327 | 642 | Sangrah |
| Total. . | — | 1442 | 3048 | — |
By order, Sd/- Secretary (TCP).
_________
[Authoritative English text of Government notification No. TCP-F(5)-2/2014 Dated 08-07-2014 as
required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th July, 2014
No. TCP- F(5)-2/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section-(1) of Section- 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Sangrah Planning Area" wich will comprise of the following Revenue Villages of Tehsil Sangrah, District Sirmour, Himachal Pradesh, as per specifications below:—
SPECIFICATIONS
| Sr. No. | Name of Revenue Village | Hadbast No. | Area (in Hectares) | Population (2011 Census) | Patwar Circle |
| 1. | Sangrah | 118 | 814 | 2028 | Sangrah |
| 2. | Borli | 113 | 301 | 378 | Sangrah |
| 3. | Rerly | 114 | 327 | 642 | Sangrah |
| Total. . | — | 1442 | 3048 | — |
North: Bounded by outer boundary of revenue village Sangrah.
East: Bounded by outer boundaries of Revenue village Sangrah and Borli.
South: Bounded by outer boundaries of Revenue village Borli and Rerly.
West: Bounded by outer boundaries of revenue village Rerly and Sangrah.
By order, Sd/- Secretary (TCP).
__________
[Authoritative English Text of Government Notification No. TCP-F(5)-2/2014 Dated 08-07-2014
as required under Clause (3) of Article 348 of t he Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 8th July, 2014
Whereas "Sangrah Planning Area" has been constituted under sub- section (1) of Section - 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F(5)-2/2014 Dated 08-07-2014
And whereas, the existing land use map of the said Planning Area has not yet been published under Section- 15(1) of the aforesaid Act ;
And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the " Sangrah Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Secretary (TCP).
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 जुलाई, 2014
संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-2/2014.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 1732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 का प्रयोग करते हुए वर्ष 2014 के जुलाई मास के 08 दिवस को ऐसा दिन नियत करती है, जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के संगड़ाह के निम्नलिखित राजस्व गांवों में निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत्त होंगेे :-
विनिर्देशन
| क्र0 सं0 | राजस्व गांव का नाम | हदबस्त संख्या | क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार | पटवार वृत्त |
| 1. | संगड़ाह | 118 | 814 | 2028 | संगड़ाह |
| 2. | बोरली | 113 | 301 | 378 | संगड़ाह |
| 3. | रेडली | 114 | 327 | 642 | संगड़ाह |
| कुल . . | -- | 1442 | 3048 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (टीसीपी)।
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला, 8 जुलाई, 2014
संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-2/2014.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''संगड़ाह योजना क्षेत्र'' का गठन करती है, जिसमें तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे :--
विनिर्देशन
| क्र0 सं0 | राजस्व गांव का नाम | हदबस्त संख्या | क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार | पटवार वृत्त |
| 1. | संगड़ाह | 118 | 814 | 2028 | संगड़ाह |
| 2. | बोरली | 113 | 301 | 378 | संगड़ाह |
| 3. | रेडली | 114 | 327 | 642 | संगड़ाह |
| कुल . . | -- | 1442 | 3048 |
उत्तर : राजस्व गांव संगड़ाह की बाहरी सीमा द्वारा सीमाबद्ध ।
पूर्व :- राजस्व गांव संगड़ाह और बोरली की बाहरी सीमाओं द्वारा सीमाबद्ध ।1733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 दक्षिण :- राजस्व गांव बोरली और रेडली की बाहरी सीमाओं द्वारा सीमाबद्ध ।
पश्चिम :- राजस्व गांव रेडली और संगड़ाह की बाहरी सीमाओं द्वारा सीमाबद्ध ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (टीसीपी)।
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला, 8 जुलाई, 2014
संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-2/2014.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी-एफ(5)-2/2014 तारीख 08-07-2014 द्वारा ''संगड़ाह योजना क्षेत्र'' का गठन कर लिया गया है;
और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र (नक्शे) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;
और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भूमि उपयोग में परिवर्तन या उस पर किसी निर्माण संक्रिया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम या भूमि कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977, (1977 का अधिनियम सख्याकं 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''संगड़ाह योजना क्षेत्र'' के विद्यमान भूमि उपयोग मानचित्र (नक्शे) पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (टीसीपी) ।
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[Authoritative English Text of Government Notification No. Tcp-F(5)-1/2014 Dated 07-07-2014 as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th July, 2014
No. TCP- F(5)-1/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 7th day of July month, of the year, 2014 as1734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Tehsil Baijnath, District Kangra, Himachal Pradesh, as per specifications below:—
SPECIFICATIONS
| Sr. No. | Name of Revenue Village | Hadbast No. | Area (in Hectares) | Population (2011Census) |
| 1. | Kasba | 871 | 88 | 1861 |
| 2. | Baijnath | 870 | 70 | 2349 |
| 3. | Gankheter | 869 | 68 | 721 |
| 4. | Ghartholi | 1023 | 97 | 1956 |
| 5. | Pandtehar | 872 | 80 | 696 |
| 6. | Ustehar | 875 | 98 | 909 |
| 7. | Paprola Khas | 820 | 46 | 860 |
| 8. | Kasba Paprola | 822 | 58 | 822 |
| 9. | Nagan | 826 | 64 | 835 |
| 10. | Koti | 823 | 142 | 1698 |
| 11. | Jherkher | 825 | 9 | 774 |
| 12. | Khatrehar | 829 | 22 | 958 |
| 13. | Kharanal | 819 | 123 | 660 |
| 14. | Malgota | 827 | 84 | 613 |
| 15. | Pandtehar | 821 | 65 | 688 |
| 16. | Bheth Jhikli | 817 | 318 | 1715 |
| 17. | Dhar Baggi | 1025 | 273 | 233 |
| 18. | Majehrna Khas | 779 | 118 | 1016 |
| Total . . | — | 1823 | 19364 |
By order, Sd/- Secretary (TCP).
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[Authoritative English Text of Government Notification No. TCP-F(5)-1/2014 dated 07-07-2014 as
required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 7th July, 2014
No. TCP- F(5)-1/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section-(1) of Section- 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Baijnath-Paprola Planning Area"1735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 which will comprise of the following Revenue Villages of Tehsil Baijnath, District Kangra, Himachal Pradesh, as per specifications below:—
SPECIFICATIONS
| Sr. No. | Name of Revenue Village | Hadbast No. | Area (in Hectares) | Population (2011Census) |
| 1. Kasba | 871 | 88 | 1861 | |
| 2. Baijnath | 870 | 70 | 2349 | |
| 3. Gankheter | 869 | 68 | 721 | |
| 4. Ghartholi | 1023 | 97 | 1956 | |
| 5. Pandtehar | 872 | 80 | 696 | |
| 6. Ustehar | 875 | 98 | 909 | |
| 7. Paprola Khas | 820 | 46 | 860 | |
| 8. Kasba Paprola | 822 | 58 | 822 | |
| 9. Nagan | 826 | 64 | 835 | |
| 10. Koti | 823 | 142 | 1698 | |
| 11. | Jherkher | 825 | 9 | 774 |
| 12. Khatrehar | 829 | 22 | 958 | |
| 13. Kharanal | 819 | 123 | 660 | |
| 14. Malgota | 827 | 84 | 613 | |
| 15. Pandtehar | 821 | 65 | 688 | |
| 16. Bheth Jhikli | 817 | 318 | 1715 | |
| 17. Dhar Baggi | 1025 | 273 | 233 | |
| 18. Majehrna Khas | 779 | 118 | 1016 | |
| Total . . | — | 1823 | 19364 |
North : Upto outer boundary of Mohal Bheth Jhikli Hadbast No.817, Paprola Khas Hadbast No. 820, Khara Nal Hadbast No. 819 and Malgota Hadbast No. 827.
East: Upto the outer boundary of Mohal Gankheter Hadbast No. 869 in continuity of the outer boundary of Mohal Malgota Hadbast No. 827 in north direction, followed by outer boundary of Dhar Baggi Hadbast No. 1025 and Ghartholi Hadbast No. 1023 and upto eastern boundary of Mohal Pandtehar Hadbast No. 872 in south direction.
South: Upto outer boundary of MOhal Pandtehar Hadbast No. 872, Ustehar Hadbast No. 875,Kasba Hadbast No. 871, Kothi Hadbast No. 823 and upto eastern boundary of Mohal Majehrna Khas Hadbast No. 779.
West: Upto outer boundary of Majehrna Khas Hadbast No. 779, Mohal Kothi Hadbast No. 823, Kasba Paprola Hadbast No. 822, Pandtehar Hadbast No. 821 and upto southern boundary of Mohal Bheth Jhikli Hadbast No.817
By order, Sd/- Secretary (TCP).
1736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936[Authoritative English Text of Government Notification No. Tcp-F(5)-1/2014 Dated 07-07-2014 As
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 7th July, 2014
No.TCP-F(5)-1/2014.—Whereas "Baijnath-Paprola Planning Area" has been constituted under subsection (1) of Section -13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F(5)-1/2014 Dated 07-07-2014
And whereas, existing land use map of the said Planning Area has not yet been published under Section- 15(1) of the aforesaid Act ;
And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the " Baijnath-Paprola Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Secretary (TCP).
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला, 7 जुलाई, 2014
संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-1/2014.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2014 के जुलाई मास के 07 दिवस को ऐसा दिन नियत करती हैं, जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांवों में, निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत होंगे :-
विनिर्देशन
| क्र 0सं0 | राजस्व गांव का नाम | हदबस्त संख्या | क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार |
| 1. | कस्बा | 871 | 88 | 1861 |
| 2. | बैजनाथ | 870 | 70 | 2349 |
| 3. | गनखेतर | 869 | 68 | 721 |
| 4. | घरथोली | 1023 | 97 | 1956 |
| 5. | पंडतेहड़ | 872 | 80 | 696 |
| 6. | उस्तेहड़ | 875 | 98 | 909 |
| 7. | पपरोला खास | 820 | 46 | 860 |
| 8. | कस्बा पपरोला | 822 | 58 | 822 |
| 9. | नागन | 826 | 64 | 835 |
| 10. | कोठी | 823 | 142 | 1698 |
| 11. | झीर खेड | 825 | 9 | 774 |
| 12. | खतरेहड़ | 829 | 22 | 958 |
| 13. | खड़ानाल | 819 | 123 | 660 |
| 14. | मलगोटा | 827 | 84 | 613 |
| 15. | पंडतेहड़ | 821 | 65 | 688 |
| 16. | भेठ झिकली | 817 | 318 | 1715 |
| 17. | धार बग्गी | 1025 | 273 | 233 |
| 18. | मझैरन खास | 779 | 118 | 1016 |
| कुल . . | -- | 1823 | 19364 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (टीसीपी)।
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला, 7 जुलाई, 2014
संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-1/2014.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''बैजनाथ-पपरोला योजना क्षेत्र'' का गठन करती है, जिसमें तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गांव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगे :--
विनिर्देशन
| क्र 0सं0 | राजस्व गांव का नाम | हदबस्त संख्या | क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार |
| 1. कस्बा | 871 | 88 | 1861 | |
| 2. बैजनाथ | 870 | 70 | 2349 | |
| 3. गनखेतर | 869 | 68 | 721 | |
| 4. | घरथोली | 1023 | 97 | 1956 |
| 5. पंडतेहड़ | 872 | 80 | 696 | |
| 6. उस्तेहड़ | 875 | 98 | 909 | |
| 7. | पपरोला खास | 820 | 46 | 860 |
| 8. कस्बा पपरोला | 822 | 58 | 822 | |
| 9. | नागन | 826 | 64 | 835 |
| 10. कोठी | 823 | 142 | 1698 | |
| 11. झीर खेड | 825 | 9 | 774 | |
| 12. खतरेहड़ | 829 | 22 | 958 | |
| 13. खड़ानाल | 819 | 123 | 660 | |
| 14. मलगोटा | 827 | 84 | 613 | |
| 15. पंडतेहड़ | 821 | 65 | 688 | |
| 16. | भेठ झिकली | 817 | 318 | 1715 |
| 17. | धार बग्गी | 1025 | 273 | 233 |
| 18. मझैरन खास | 779 | 118 | 1016 | |
| कुल . . | -- | 1823 | 19364 |
उत्तर : भेठ झिकली, हदबस्त संख्या 817, पपरोला खास हदबस्त संख्या 820, खड़ानाल हदबस्त संख्या 819 एवं मलगोटा हदबस्त संख्या 827 की बाहरी सीमा तक ।
पूर्व :- उत्तर दिशा में मोहाल मलगोटा हदबस्त संख्या 827 की बाहरी सीमा के क्रम में मोहाल गनखेतर हदबस्त संख्या 869, की बाहरी सीमा तक धार बग्गी हदबस्त संख्या 1025, पूर्वी और घरथोली हदबस्त संख्या 1023 की बाहरी सीमा और दक्षिण दिशा में मोहाल पंडतेहड़ हदबस्त संख्या 872 की पूर्वी सीमा तक ।
दक्षिण :- मोहाल पंडतेहड़ हदबस्त संख्या 872, उस्तेहड़ हदबस्त संख्या 875 कस्बा हदबस्त संख्या 871, कोठी हदबस्त संख्या 823 की बाहरी सीमा तक और मोहाल मझैरन खास हदबस्त संख्या 779 की पूर्वी सीमा तक ।
पश्चिम :- मझैरन खास हदबस्त संख्या 779, मोहाल कोठी हदबस्त संख्या 823, कस्बा पपरोला हदबस्त संख्या 822, पंडतेहड़ हदबस्त संख्या 821 की बाहरी सीमा तक और मोहाल मेठ झिकली हदबस्त संख्या 817 की दक्षिण सीमा तक ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (टीसीपी) ।
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला, 7 जुलाई, 2014
संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-1/2014.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी-एफ(5)-1/2014 तारीख 07-07-2014 द्वारा ''बैजनाथ-पपरोला योजना क्षेत्र'' का गठन कर लिया गया है;
और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;
और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भूमि उपयोग में परिवर्तन या उसमें किसी निर्माण संिक्रया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम या भूमि कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;
1739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''बैजनाथ-पपरोला योजना क्षेत्र'' के विद्यमान भूमि उपयोग मानचित्र पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (टीसीपी)।
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला, 7 जुलाई, 2014
संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-1/2014.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2014 के जुलाई मास के 07 दिवस को ऐसा दिन नियत करती हैं, जिससे पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गाँवों में, निम्न विनिर्देशानुसार प्रवृत होंगे :--
विनिर्देशन
| क्र0 सं0 | राजस्व गाँव का नाम | हदबस्त संख्या | क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) जनसंख्या, 2011 की | जनगणना के अनुसार |
| 1. | कस्बा | 871 | 88 | 1861 |
| 2. | बैजनाथ | 870 | 70 | 2349 |
| 3. | गनखेतर | 869 | 68 | 721 |
| 4. | घरथोली | 1023 | 97 | 1956 |
| 5. | पंडतेहड़ | 872 | 80 | 696 |
| 6. | उस्तेहड़ | 875 | 98 | 909 |
| 7. | पपरोला खास | 820 | 46 | 860 |
| 8. | कस्बा पपरोला | 822 | 58 | 822 |
| 9. | नागन | 826 | 64 | 835 |
| 10. | कोठी | 823 | 142 | 1698 |
| 11. | झीर खेड | 825 | 9 | 774 |
| 12. | खतरेहड़ | 829 | 22 | 958 |
| 13. | खड़ानाल | 819 | 123 | 660 |
| 14. | मलगोटा | 827 | 84 | 613 |
| 15. | पंडतेहड़ | 821 | 65 | 688 |
| 16. | भेठ झिकली | 817 | 318 | 1715 |
| 17. | धार बग्गी | 1025 | 273 | 233 |
| 18. | मझैरन खास | 779 | 118 | 1016 |
| कुल | -- | 1823 | 19364 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव(टीसीपी)।
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला, 7 जुलाई, 2014
संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-1/2014.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''बैजनाथ-पपरोला योजना क्षेत्र'' का गठन करती है, जिसमें तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित राजस्व गाँव निम्न विनिर्देशानुसार सम्मिलित होंगेः--
विनिर्देशन
| क्र0सं0 | राजस्व गाँव का नाम | हदबस्त संख्या | क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार |
| 1. | कस्बा | 871 | 88 | 1861 |
| 2 | बैजनाथ | 870 | 70 | 2349 |
| 3 | गनखेतर | 869 | 68 | 721 |
| 4. | घरथोली | 1023 | 97 | 1956 |
| 5. | पंडतेहड़ | 872 | 80 | 696 |
| 6. | उस्तेहड़ | 875 | 98 | 909 |
| 7. | पपरोला खास | 820 | 46 | 860 |
| 8. | कस्बा पपरोला | 822 | 58 | 822 |
| 9. | नागन | 826 | 64 | 835 |
| 10. | कोठी | 823 | 142 | 1698 |
| 11. | झीर खेड | 825 | 9 | 774 |
| 12. | खतरेहड़ | 829 | 22 | 958 |
| 13. | खड़ानाल | 819 | 123 | 660 |
| 14. | मलगोटा | 827 | 84 | 613 |
| 15. | पंडतेहड़ | 821 | 65 | 688 |
| 16. | भेठ झिकली | 817 | 318 | 1715 | ||
| 17. | धार बग्गी | 1025 | 273 | 233 | ||
| 18. | मझैरन खास | 779 | 118 | 1016 | ||
| कुल | -- | 1823 | 19364 |
उत्तरः- भेठ झिकली, हदबस्त संख्या 817, पपरोला खास हदबस्त संख्या 820, खड़ानाल हदबस्त संख्या 819 एवं मलगोटा हदबस्त संख्या 827 की बाहरी सीमा तक ।
पूर्वः- उत्तर दिशा में मोहाल मलगोटा हदबस्त संख्या 827 की बाहरी सीमा के क्रम में मोहाल गनखेतर हदबस्त संख्या 869, की बाहरी सीमा तक धार बग्गी हदबस्त संख्या 1025, पूर्वी और घरथोली हदबस्त संख्या 1023 की बाहरी सीमा और दक्षिण दिशा में मोहाल पंडतेहड़ हदबस्त संख्या 872 की पूर्वी सीमा तक।
दक्षिणः- मोहाल पंडतेहड हदबस्त संख्या 872, उस्तेहड़ हदबस्त संख्या 875 कस्बा हदबस्त संख्या 871, कोठी हदबस्त संख्या 823 की बाहरी सीमा तक और मोहाल मझैरन खास हदबस्त संख्या 779 की पूर्वी सीमा तक।
पश्चिमः- मझैरन खास हदबस्त संख्या 779, मोहाल कोठी हदबस्त संख्या 823, कस्बा पपरोला हदबस्त संख्या 822, पंडतेहड़ हदबस्त संख्या 821 की बाहरी सीमा तक और मोहाल मेठ झिकली हदबस्त संख्या 817 की दक्षिण सीमा तक।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव(टी0सी0पी0)।
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला, 7 जुलाई, 2014
संख्याःटी0सी0पी0-एफ(5)-1/2014.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी-एफ(5)-1/2014 तारीख 07-07-2014 द्वारा ''बैजनाथ-पपरोला योजना क्षेत्र'' का गठन कर लिया गया है;
और उक्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग के मानचित्र को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;
और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र में, भूमि उपयोग में परिवर्तन या उसमें किसी निर्माण संंिक्रया से सतह या किसी भूमि या मिट्टी पर हानिकारक अवरोध होने की सम्भावना है या मिट्टी के संरक्षण, भूमि खिसकने की रोकथाम या भूमि कटाव से संरक्षण हेतु हानिकारक समझा गया है और पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त क्षेत्र की योजना बनाना और विकास करना कठिन होने की सम्भावना है;
1742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम सख्यांक 12) की धारा 15-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''बैजनाथ-पपरोला योजना क्षेत्र'' के विद्यमान भूमि उपयोग मानचित्र पर, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाती है।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (टी0सी0पी0)।
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[Authoritative English Text of Government Notification No.TCP-F(5)-1/2014 Dated 07-07-2014 as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th July, 2014
No. TCP- F(5)-1/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 7th day of July month, of the year, 2014 as the day on which the provisions of aforesaid Act shall come into force in the following Revenue villages of Tehsil Baijnath, District Kangra, Himachal Pradesh, as per specifications below:—
SPECIFICATIONS
| Sr. No. | Name of Revenue Village | Hadbast No. | Area (in Hectares) | Population (2011Census) |
| 1. | Kasba | 871 | 88 | 1861 |
| 2. | Baijnath | 870 | 70 | 2349 |
| 3. | Gankheter | 869 | 68 | 721 |
| 4. | Ghartholi | 1023 | 97 | 1956 |
| 5. | Pandtehar | 872 | 80 | 696 |
| 6. | Ustehar | 875 | 98 | 909 |
| 7. | Paprola Khas | 820 | 46 | 860 |
| 8. | Kasba Paprola | 822 | 58 | 822 |
| 9. | Nagan | 826 | 64 | 835 |
| 10. | Koti | 823 | 142 | 1698 |
| 11. | Jherkher | 825 | 9 | 774 |
| 12. | Khatrehar | 829 | 22 | 958 |
| 13. | Kharanal | 819 | 123 | 660 |
| 14. | Malgota | 827 | 84 | 613 |
| 15. | Pandtehar | 821 | 65 | 688 |
| 16. | Bheth Jhikli | 817 | 318 | 1715 |
| 17. | Dhar Baggi | 1025 | 273 | 233 |
| 18. | Majehrna Khas | 779 | 118 | 1016 |
| Total | — | 1823 | 19364 |
By order, Sd/- Secretary (TCP).
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[Authoritative English Text of Government Notification No. TCP-F(5) 1/2014 Dated 07-07-2014 as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th July, 2014
No.TCP- F(5)-1/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section-(1) of Section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Baijnath-Paprola Planning Area" which will comprise of the following Revenue Villages of Tehsil Baijnath, District Kangra, Himachal Pradesh, as per specifications below:—
SPECIFICATIONS
| Sr. No. Name of Revenue Village | Hadbast No. | Area (in Hectares) | Population (2011Census) | |
| 1. | Kasba | 871 | 88 | 1861 |
| 2. | Baijnath | 870 | 70 | 2349 |
| 3. | Gankheter | 869 | 68 | 721 |
| 4. | Ghartholi | 1023 | 97 | 1956 |
| 5. | Pandtehar | 872 | 80 | 696 |
| 6. | Ustehar | 875 | 98 | 909 |
| 7. | Paprola Khas | 820 | 46 | 860 |
| 8. | Kasba Paprola | 822 | 58 | 822 |
| 9. | Nagan | 826 | 64 | 835 |
| 10. | Koti | 823 | 142 | 1698 |
| 11. | Jherkher | 825 | 9 | 774 |
| 12. | Khatrehar | 829 | 22 | 958 |
| 13. | Kharanal | 819 | 123 | 660 |
| 14. | Malgota | 827 | 84 | 613 |
| 15. | Pandtehar | 821 | 65 | 688 |
| 16. | Bheth Jhikli | 817 | 318 | 1715 |
| 17. | Dhar Baggi | 1025 | 273 | 233 |
| 18. | Majehrna Khas | 779 | 118 | 1016 |
| Total | — | 1823 | 19364 |
North: Upto outer boundary of Mohal Bheth Jhikli Hadbast No.817, Paprola Khas Hadbast No. 820, Khara Nal Hadbast No. 819 and Malgota Hadbast No. 827.
East: Upto the outer boundary of Mohal Gankheter Hadbast No. 869 in continuity of the outer boundary of Mohal Malgota Hadbast No. 827 in north direction, followed by outer boundary of Dhar Baggi Hadbast No. 1025 and Ghartholi Hadbast No. 1023 and upto eastern boundary of Mohal Pandtehar Hadbast No. 872 in south direction.
South: Upto outer boundary of MOhal Pandtehar Hadbast No. 872, Ustehar Hadbast No. 875,Kasba Hadbast No. 871, Kothi Hadbast No. 823 and upto eastern boundary of Mohal Majehrna Khas Hadbast No. 779.
West: Upto outer boundary of Majehrna Khas Hadbast No. 779, Mohal Kothi Hadbast No. 823, Kasba Paprola Hadbast No. 822, Pandtehar Hadbast No. 821 and upto southern boundary of Mohal Bheth Jhikli Hadbast No.817
By order, Sd/- Secretary (TCP).
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[Authoritative English text of Government Notification No. TCP-F(5) 1/2014 Dated 07-07-2014 as
required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th July, 2014
No.TCP- F(5)-1/2014.—Whereas "Baijnath-Paprola Planning Area" has been constituted under subsection (1) of Section -13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No 12 of 1977) vide Notification No. TCP-F(5)-1/2014 Dated 07-07-2014 And whereas, existing land use map of the said Planning Area has not yet been published under Section- 15(1) of the aforesaid Act ;
And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of land use or any building operation therein is likely to cause injurious1745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 disturbance of the surface or any land or soil, or is considered detrimental to the preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing land use map of the " Baijnath- Paprola Planning Area" for a period of three years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Secretary (TCP).
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-4, 9 जुलाई, 2014
संख्याः वि0स0/स्था./सेवा नि0/6-30/80.--अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि श्रीमती निर्मल शर्मा, अनुभाग अधिकारी, दिनांक 30-11-2014 (अपराह्न) सेवानिवृति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर. 56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होंगी ।
सुन्दर सिंह वर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।
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ब अदालत श्री लेख राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री जयपाल पुत्र श्री शेष राम, निवासी अप्पर भट्टू, डा0 भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जयपाल पुत्र श्री शेष राम, निवासी गांव भट्टू उपरला, डा0 भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र आदित्य का जन्म दिनांक 09-05-2008 को महाल भट्टू में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 13-8-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।1746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 आज दिनांक 29-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
लेख राम, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)
श्री जसपाल पुत्र श्री शेष राम, निवासी अप्पर भट्टू, डा0 भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जसपाल पुत्र श्री शेष राम, निवासी गांव भट्टू उपरला, डा0 भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र माइकल राजा का जन्म दिनांक 14-03-2009 को महाल भट्टू उपरला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 13-8-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 29-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)
श्री जयपाल पुत्र श्री शेष राम, निवासी अप्पर भट्टू, डा0 भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
1747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936श्री जयपाल पुत्र श्री शेष राम, निवासी गाव भट्टू उपरला, डा0 भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री लवली का जन्म दिनांक 12-08-2009 को महाल भट्टू उपरला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-8-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 29-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 37/2013 तारीख पेशी : 8-8-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक : 1. राजीव कुमार पुत्र, 2. सोनू देवी, 3. मोनू देवी पुत्रियां, 4. लज्या देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 5. रमेश चन्द पुत्रान मिलखी राम पुत्र दुनियां, 6. रशमा देवी विधवा, 7. संजे कुमार शम्भू पुत्र मिलखी सभी निवासी महाल सनवाड, मौजा पुुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . सायल।
बनाम
1. राज कुमार पुत्र श्री मिलखी पुत्र दुनियां, 2. अजय कुमार पुत्र, 3. मंजू कुमारी पुत्री विहारी, 4. विपन कुमार पुत्र, 5. वन्दना कुमारी पुत्री, 6. मीना देवी शम्भू, 6. निर्मला देवी पुत्री, 7. सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री मंगत राम पुत्र दुनियां, 13. सुमित राणा पुत्र, 9. श्रैया राणा पुत्री, 10. ममता देवी पत्नी स्व0 श्री सुशील पुत्र मंगत, 14. विनोद कुमार पुत्र मिलखी पुत्र दुनियां, सभी निवासी महाल सनवाड, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 19, खतौनी नं0 27, खसरा नं0 451, रकबा तादादी 0-03-67 है0 स्थित महाल सनवाड, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2007-08.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 8-8-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 38/2013 तारीख पेशी : 8-8-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक : 1. राजीव कुमार पुत्र, 2. सोनू देवी, 3. मोनू देवी पुत्रियां, 4. लज्या देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह, 5. रमेश चन्द पुत्रान मिलखी राम पुत्र दुनियां, 6. रशमा देवी विधवा, 7. संजे कुमार शम्भू पुत्र मिलखी सभी निवासी महाल सनवाड, मौजा पुुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .सायल।
बनाम
1. रवि कुमार पुत्र श्री मिलखी पुत्र दुनियां, 2. अजय कुमार पुत्र, 3. मंजू कुमारी पुत्री विहारी, 4. विपन कुमार पुत्र, 5. वन्दना कुमारी पुत्री, 6. मीना देवी शम्भू, 6. निर्मला देवी पुत्री, 7. सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री मंगत राम पुत्र दुनियां, 13. सुमित राणा पुत्र, 9. श्रैया राणा पुत्री, 10. ममता देवी पत्नी स्व0 श्री सुशील पुत्र मंगत, 14. विनोद कुमार पुत्र मिलखी पुत्र दुनियां, सभी निवासी महाल सनवाड, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 20, खतौनी नं0 28 ता0 30, खसरा किाा 21, रकबा तादादी 03-03-71 है0 स्थित महाल सनवाड, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2007-08.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 8-8-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 39/2013 तारीख पेशी : 8-8-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक : 1. रमेश चन्द पुत्र मिलखी, 2. राजीव कुमार पुत्र, 3. सोनू देवी, 4. मोनू देवी पुत्रियां, 5. लज्या देवी पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह पुत्रान मिलखी राम पुत्र दुनियां, 5. संजे कुमार पुत्र विहारी पुत्र दुनियां, 7. रशमा देवी पत्नी स्व0 श्री शम्भू पुत्र मिलखी, सभी निवासी महाल सनवाड, मौजा पुुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . सायल।
बनाम
1. रवि कुमार पुत्र श्री मिलखी पुत्र दुनियां, 2. अजय कुमार पुत्र, 3. मंजू कुमारी पुत्री विहारी, 4. विपन कुमार पुत्र, 5. वन्दना कुमारी पुत्री, 6. मीना देवी शम्भू, 7. निर्मला देवी पुत्री, 8. सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री मंगत राम पुत्र दुनियां, 9. सुमित राणा पुत्र, 10. श्रैया राणा पुत्री, 11. ममता देवी पत्नी स्व0 श्री सुशील पुत्र मंगत 12. तारोे देवी पत्नी झोन्फी पुत्र जट, 13. विनोद कुमार पुत्र मिलखी पुत्र दुनियां, सभी निवासी महाल सनवाड, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . .प्रतिवादी।1749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 105 खतौनी नं0 153, खसरा किाा 2, रकबा तादादी 0-34-05 है0 स्थित महाल सनवाड, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2007-08.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 8-8-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 25-7-2014 शीर्षक : श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जसवंत उपनाम जसू राम, निवासी गांव व डाकघर गगल खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
प्रार्थना पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जसवंत उपनाम जसू राम, निवासी गांव व डाकघर गगल खास, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म गांव व डाकघर गगल खास, उप-तहसील धीरा में दिनांक 01-03-1979 को हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गगल के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई उजर/एतराज नहीं सुना जायेगा तथा अशोक कुमार के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत गगल को पारित कर दिये जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री प्रकाश चन्द सकलाणी पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी भदराणा, डाकघर सकलाणा, तहसील सन्धोल, . . प्रार्थी। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री प्रकाश चन्द सकलाणी पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी भदराणा, डाकघर सकलाणा, तहसील सन्धोल, ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा वास्तविक नाम प्रकाश चन्द सकलाणी है परन्तु राजस्व महाल भदराणा में मेरा नाम प्रकाश चन्द लिखा है जो गलत है इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-7-2014 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 27-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विधा देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी अप्पर सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थिया। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवम मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्रीमती विधा देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी लड़की का नाम अनुपंमा देवी है तथा इसकी जन्म तिथि 24-2-1985 है परन्तु ग्राम पंचायत सोहर में इसका नाम दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 21-7-2014 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेेंगे।1751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 यह इश्तहार आज दिनांक 30-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विधा देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी अप्पर सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्रीमती विधा देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी लड़की का नाम निशा देवी है तथा इसकी जन्म तिथि 23-4-1978 है परन्तु ग्राम पंचायत सोहर में इसका नाम दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 21-7-2014 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 30-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती विधा देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी अप्पर सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवम मृत्यु अधिनियम, 1969.
1752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936 श्रीमती विधा देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे लड़के का नाम नवीन कुमार है तथा इसकी जन्म तिथि 24-11-1988 है परन्तु ग्राम पंचायत सोहर में इसका नाम दर्ज नहीं है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 21-7-2014 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 30-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 : 50/2014 तारीख मरजुआ : 16-6-2014 तारीख पेशी : 2-8-2014 पिंकू राम पुत्र श्री पुनू, निवासी बाडी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे इश्तहार राजपत्र।
पिंकू राम पुत्र श्री पुनू, निवासी बाडी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुुजार कर निवेदन किया है कि मेरा नाम पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में भिखम राम दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल बाडी में पिंकू राम गलत दर्ज हुआ है। इसलिए मेरा नाम राजस्व रिकार्ड महाल बाडी में पिंकू राम उपनाम भिखम राम दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड महाल बाडी में पिंकू राम उपनाम भिखम राम दर्ज करने बारा कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 2-8-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं । समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 18-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।1753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2014/19 आषाढ़, 1936
FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS, DEPARTMENT SIRMOUR
DISTRICT NAHAN
NOTIFICATION
Nahan, the 8th July, 2014
No: FDS-34/690-3641-77.—In supersession of all previous notification and in exercise of the powers conferred upon me under Clause-3 (i) (e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I Vikas Labroo, I.A.S., District Magistrate, Sirmour do hereby fix the retail prices including all taxes and other incidental charges in respect of the following essential commodities that may be charged by the dealers or a retailer in Sirmour district with immediate effect:—
| S r. No. of the Article as per Schedule-I of the said order. | Sr. No. | Name of Articles. | Maximum Price inclusive of all tax. |
| 12 | 1. | Meat Goat/Bheda. | 250.00 Per Kg. |
| 2. | Meat Pig. | 130.00 Per Kg. | |
| 3. | Broiler dressed. | 150.00 Per Kg. | |
| 4. | Chicken dressed. | 130.00 Per Kg. | |
| 5. | Broiler alive. | 130.00 Per Kg. | |
| 6. | Fish Fried. | 160.00 Per Kg. | |
| 7. | Fish un-fried. | 100.00 Per Kg. | |
| 8. | Chicken alive. | 100.00 Per Kg. | |
| 17 | 7. | Full diet (Rice, Chapatti with Dal Chan/,Urd/ Rajmaand & vegitable.) | 50.00 Per Plate. |
| 8. | Chapati Tandoori | 5.00 per Chapati. | |
| 9. | Chapati Tawa | 4.00 per Chapati. | |
| 10. | Stuffed Prantha | 15.00 per prantha. | |
| 11. | Two poori with chana/Dahi . | 25.00 Per plate. | |
| 12. | Rice permal (200 Gms.) | 15.00 Per plate. | |
| 13. | Dal Fried | 25.00 Per plate. | |
| 14. | Vegitable special | 35.00 Per plate. | |
| 15. | Palak Paneer/Mutter paneer | 40.00 Per plate. | |
| 16. | Meat plate with 5 pieces weighing 200 gm. | 75.00 Per plate. | |
| 17. | Chicken curry –do- | 65.00 Per plate. | |
| 18. | Dahi/Raita | 15.00 Per plate. | |
| 18 | 19. | Milk | 32.00 Per Liter. |
| 20. | Dahi | 50.00 Per Kg. | |
| 21. | Paneer | 220.00 Per Kg. | |
| 20 | 22. | Cold Drinks. | On printed rates |
Note.—Every dealer/shopkeeper will issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose. The dealer/shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises/ Hotels & Dhabas which will be signed and dated by the Owner/Partner/Manager. This notification shall be valid for a period of one month from the date of publication in the official Gazette.
By order, Sd/- District Magistrate, Sirmour at Nahan.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है