Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 88, 01 August 2014

Published 01 August 2014

Gazette no.
88
Gazetteid
88/GAZETTE/2014-01/08/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-08-01.88_gazette_2014-8_1_2014
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जुलाई, 2014

संख्याः पी0बी0डब्लयू0-ए0-ए0(3)-4/2007.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।

88-राजपत्र/2014-1-8-2014 (2367) 2368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0बी0डब्लू0-ए0-बी0 (13)-22/94 तारीख 5-12-2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ प्रारूपकार वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम 2(i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, नरेन्द्र चौहान, प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

-------

उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल)

2. पद(पदों) की संख्या.--258 (दो सौ अठावन)।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) ।

4. वेतनमानः--(क) नियमित पदाधिकारियों के लिए वेतनमान.--5910-20200/-रूपये जमा 2400/-रूपये ग्रेड पे।

(ख) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8310/-रू0 प्रतिमास ।

5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.--अचयन।

5. (क) नियुक्ति एव अनुशासन प्राधिकारी.--प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग। 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संंिवदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः2369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पव्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--अनिवार्य अर्हताएं--(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैंिट्रक पास या इसके समतुल्य।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रारूपकारिता (सिविल) के ट्रेड में कम से कम दो वर्ष के प्रमाण पत्र का कोर्स या इसके समतुल्य हो।

वांछनीय अर्हता (एं).--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू हाेंगी या नहींः

आयु.--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.--हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में विहित की गई हैं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(क) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित रीति मेंः-

(i) पैंतीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) पैंतीस प्रतिशत बैच वाईज, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा विभागीय स्तर पर उन अभ्यर्थियों में से जो किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समयक रुप से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारुपकारिता(सिविल) के टेड में दो वर्ष का प्रमाण पत्र का कोर्स रखता हो या इसके समतुल्य हों। 2370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 परन्तु इस उप-स्तम्भ के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिए वर्षवार संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें ऐसे भर्ती वर्ष के बैच में वरिष्ठ अर्भियर्थी को उस अभ्यर्थी स,े जिसने पश्चातवर्ती बैच में प्रारुपकारिता(सिविल) के टे्रड में मान्यता प्राप्त दो वर्ष का प्रमाणपत्र्ा कोर्स प्राप्त किया हो या इसके समतुल्य हो, वरिष्ठ समझा जाएगा।

परन्तु यह आरै कि जहां किसी भर्ती वर्ष में एक ही बैच के एक से अधिक अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र हो जाते हैं तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, यथास्थिति, उनकी उस भर्ती वर्ष की नियुक्ति की तारीख या संविदा के आधार पर भर्ती के लिए चयन करते समय अवधारित की जाएगी ।

(ख) तीस प्रतिशत प्रोन्नति/स्थानन द्वारा निम्नलिखित रीति मेंः-

(i) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। (ii) पांच प्रतिशत स्थानन द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--(i) एक प्रतिशत, उपरोक्त स्तम्भ संख्याः 7 में विहित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करने के अध्यधीन प्लांट प्रिटिंग मशीन ऑपे्रटर में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पाचं वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर नीचे वर्णित किए गए प्रवर्ग (iii) में से;

(ii) चौदह प्रतिशत, उपरोक्त स्तम्भ संख्याः 7 में विहित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने के अध्यधीन कार्य निरीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर नीचे वर्णित किए गए प्रवर्ग (iii) में से;

(iii) दस प्रतिशत, उपरोक्त स्तम्भ संख्याः 7 में विहित की गई शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने के अध्यधीन वर्ग-iv औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक प्रवर्गों के पदाधारीयों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उपरोक्त वर्णित किए गए प्रवर्ग (ii) में से; और

(iv) पांच प्रतिशत, उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में विहित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने के अध्यधीन सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर सर्वेक्षकों में से स्थानन द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उपरोक्त वर्णित किए गए प्रवर्ग (ii) में से;:

परन्तु कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) के पदों को भरने लिए निम्नलिखित 100 बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

रोस्टर बिन्दु संख्ंया प्रवर्ग
पहला, तीसरा, पांचवा, ग्याहरवां, तेहरवां, पंद्रहवां, सतारहवां तेईसवां, ं पच्चीसवां, सत्ताईसवां, इक्कतीसवां, तैतीसवांं सैतीसवां, इक्कतालिसतां, तरतालिसवां, पैंतालिसवां, सैंतालिसवां, इक्यावनवां, तरेपनवां, पचपनवां सतावनवां, इकसठवां, पैंसठवां, सतासठवां, इकहतरवां, तिहतरवां, पचहतरवां, इकयासीवां, तीरासीवां, पिचासिवां, सतासीवां, तिरानवेंवां, पिचानवेवां, सतानेवां, निनयानेवां। सीधी भर्ती द्वारा
दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, दसवां बाहरवां, सेालहवां, अठाहरवां, बाईसवां, चौबीसवां, छब्बीसवां, तीसवां, बत्तीसवां, चौतीसवां, छत्तीसवां, अडतीसवां, चवालीसवां, छयालीसवां, अडतालीसवां, बावनवां, चौवनवांं बासठवां, चौसठवां, छयासठवां, अडसठवां, बहत्तरवां, चवहत्तरवां, छयहत्तरवां, अठहत्तरवां, बयासीवां, छयासीवां, अठासीवां, नब्बेवां, बयानवेवांं चौरानवेवां। बैच वाईज भर्ती द्वारा
सतवां, चौदहवां, इक्कीसवां, अठाईसवां, पैंतीसवां, बयालीसवां, उनचासवां, छप्पनवां, तिरसठवांं, सहत्तरवां, सत्ततरवां, चौरासीवां, इकयानवेवां, छियानवेवांं। प्रवर्ग (ii)
नौवां, उन्नीसवां, उनतीसवां, उनतालीसवां, पचासवां, उनसठवां, उन्नहत्तरवां, उन्नासीवां, नवासीवां, अठानवेवां। प्रवर्ग (iii)
बीसवां, चालीसवां, साठवांं अस्सीवां, सौवां। प्रवर्ग (iv)
अठावनवां। प्रवर्ग (i)
2371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

टिप्पण.--रोस्टर, प्रत्येक सौ बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) के संदर्भ में समस्त प्रवर्गों की विहित की गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्प्‌श्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ है।

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो;

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल । 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र । 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त आरै शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा़ पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोम गाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी;

2372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी;

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमनैं (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी;

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समितिविद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्तीप्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15 (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पद संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अघ्यधीन होगीः-

(I) स्ांकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः2373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संि वदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.--प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग बैचवाइज आधार पर नियुक्तियों की दशा में, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए रिक्त पदों के ब्यौरों को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं तथा इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(घ) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--स्ांविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) को 8310/- रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षाें) के लिए 250/- रूपए ( पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रे पे के तीन प्रतिशत) की वार्षिक बढ़ौतरी अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया : (क) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति ः (क) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.--जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 8310/- रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। 2374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षाें) के लिए संंिवदात्मक रकम में 250/- रूपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वाषिर्क वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनु़ज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारी की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियाेंं आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।2375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 उपाबन्ध-'ख' कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमति.................................... पुत्र/पुत्री श्री.................................. निवासी..................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य प्रमुख अभियन्ता, लोे निर्माण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) के रूप में........... से प्रारम्भ होने और....... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌......................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित समाप्त समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा के विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8310/- रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञ़ात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ प्रारूपकार (सिविल) ड्‌यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। 2376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला को प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी, ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में 1. .......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में 1. .......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

--------

[Authoritative English Text of This Department Notification No. PBW-A-A(3)-4/2007 Dated

30-07-2014 as Required Under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30-07-2014

No. PBW-A-A(3)-4/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for2377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 the post of Junior Draughtsman (Civil), Class-III (Non Gazetted) in the Himachal Pradesh Public Works Department, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be Called the Himachal Pradesh Public Works Department, Junior Draughtsman (Civil) (Class-III, Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014.

(2) These Rules shall come into force from the dated of notification in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Public Works Department Junior Draughtsman (Class-III, Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide this Department Notification No. PBW-A-B(13)-22/94 dated 5-12-2000 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (2)(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, NARINDER CHAUHAN, Principal Secretary (PW).

__________

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR

DRAUGHTSMAN (CIVIL) (NON GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF

PUBLIC WORKS, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Junior Draughtsman(Civil)

2. Number of the post(s) .—258 (Two hundred fifty eight)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted )

4. Scale of pay.—(i) Pay scale for regular incumbents.—Pay Band `5910-20200+ `2400/-

Grade Pay

(ii) Emoluments for Contract employees.— `8,310/- as per details given in Col.15-A.

5. Whether "selection post" or "Non- Selection" post.—Non –Selection

5- A. Appointing & Disciplinary Authority.—Engineer-in-Chief, HP,PWD.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

2378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations /Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations /Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the Service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other Qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualifications.—(i) Matriculation or its equivalent from a recognized Board of school education/ University.

(ii) At least two years certificate course in the trade of Draughtsmanship (Civil) or its equivalent from a recognized ITI or from an Institute duly recognized by the Central/H.P. Government.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational Qualification(s) prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotee(s).—(i) Age.—Not Applicable

(ii) Educational Qualification.—Yes, as prescribed in Column No.11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by Promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(a) 70% by direct recruitment in the following manners:-

(i) 35% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

(ii) 35% by batch-wise basis on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, at the Department level from amongst the candidates who possess two years' Certificate Course in the trade of Draughtsmanship (Civil) or its equivalent from a recognized I.T.I. or from an Institute duly recognized by the Central/H.P. Government.

2379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

Provided that for the purpose of appointment under this sub column, the year wise combined seniority list shall be prepared wherein the candidate senior in batch in such recruitment year shall be reckoned senior to the candidate who has obtained a recognized two years' Certificate Course in the trade of Draughtsmanship (Civil) or its equivalent in subsequent batch.

Provided further that where in a recruitment year more than one candidate of the same batch are eligible to be considered for appointment then their inter-se seniority will be determined with reference to their date of appointment in that recruitment year, or the time of making selection for recruitment on contract basis, as the case may be.

(b) 30% by promotion/placement in the following manners:-

(i) 25% by promotion. (ii) 05% by placement.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—(i) 01% by promotion from amongst the Plant Printing Machine Operator subject to fulfilling the educational qualification prescribed in Col. No. 7 above with Five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which from amongst category(iii) mentioned below.

(ii) 14% by promotion from amongst the Work Inspectors subject to fulfilling the educational qualification prescribed in Col. No. 7 with Five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which from amongst the category(iii) mentioned below.

(iii) 10% by promotion from amongst the incumbents of Class-IV Industrial and non- Industrial categories subject to fulfilling the educational qualification prescribed in Col.No.7 with Eight years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which from amongst the category(ii) mentioned above.

(iv) 05% by placement from amongst the Surveyors strictly on seniority basis subject to fulfilling the educational qualification prescribed in Col.No.7 with Five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which from amongst the category(ii) mentioned above.

Provided that for filling up the posts of Junior Draughtsman (Civil) the following 100 points "Post" based rostes shall be followed:-

Roster Point No. Category
1st, 3rd, 5th, 11th ,13th, 15th, 17th, 23rd, 25th, 27th, 31st, 33rd, 37th, 41st, 43rd, 45th, 47th, 51st, 53rd, 55th, 57th, 61st, 65th, 67th, 71st, 73rd, 75th, 81st, 83rd, 85th, 87th, 93rd, 95th, 97th & 99th. Direct recruitment
2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th, 16th, 18th, 22nd, 24th, 26th, 30th, 32nd, 34th, 36th, 38th, 44th, 46th, 48th, 52nd, 54th, 62nd, 64th, 66th, 68th, 72nd, 74th, 76th, 78th, 82nd, 86th, 88th, 90th, 92nd & 94th. Batch-wise recruitment
7th, 14th, 21st, 28th, 35th, 42nd, 49th, 56th, 63rd, 70th, 77th, 84th, 91st & 96th. Category (ii)
9th, 19th, 29th, 39th, 50th, 59th, 69th, 79th, 89th & 98th. Category (iii)
20th, 40th, 60th, 80th & 100th. Category (iv)
58th. Category (i)

2380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 Note.—The roster will be rotated after every 100th point till the representation to all categories is achieved upto the prescribed percentage in the cadre of Junior Draughtsman (Civil). Thereafter the post will be filled up from the category which vacates the post.

A(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation 1.—For the purpose of proviso 1 supra the "term" in Tribal/Difficult "areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub- Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil ,Jharwar, Kutgarh, Graman,Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra,North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category has been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service(including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:-

2381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex –Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder;

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test. If Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(1) CONCEPT.—(a) Under this policy the Junior Draughtsman (Civil) in Department of Public Works Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD.—The Engineer-in-Chief, Himachal Pradesh Public Works Department, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

2382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

(c) POST FALLS OUTSIDE THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD.—The Engineer-in-Chief, Himachal Pradesh Public Works Department, in case of appointments on batch-wise basis, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite application from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Draughtsman(Civil) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 8310/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 250/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Engineer-in-Chief, Himachal Pradesh Public Works Department, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—(a) FOR THE POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(b) FOR THE POST(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— (a) FOR THE POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board Hamirpur from time to time.

(b) FOR THE POST(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD.—As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 8310/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 250/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

2383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, contract appointee shall also be entitled for Twelve Weeks' Maternity Leave and Ten days' Medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Contract appointee shall not be entitled for any other kind of leave, except those mentioned above. However, un-availed Casual and Medical leave can be accumulated for a calendar year. It shall not be carried forward for next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his /her official duty at the same rate as applicable to regular official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders grading reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Pubic Service Commisson relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

_________

ANNEXURE-B Form of contract/agreement to be executed between the Junior Draughtsman (Civil) & the Government of Himachal Pradesh through Engineer-in-Chief, Himachal Pradesh Public Works Department

This agreement is made on this …….. day of………. in the Year ……between Shri/Smt.……………S/D/o Shri………………… resident of………………………. Contract 2384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through the Engineer-in-Chief, Himachal Pradesh Public Works Department (here in after called the SECOND PARTY)

WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Draughtsman(Civil) on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Junior Draughtsman (Civil) for a period of one year commencing on day of____and ending on the day of ___. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the__ FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on___ and information notice shall not be necessary.

Provided that for further extension /renewal of contract period, the Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed /extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be r 8310/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, contract appointee shall also be entitled for Twelve Weeks' Maternity Leave and Ten days' Medical leave. He / She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Contract appointee shall not be entitled for any other kind of leave, except those mentioned above.

Provided that un-availed Casual and Medical leave can be accumulated for a calendar year. It shall not be carried forward for next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A Contractual Junior Draughtsman (Civil) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. In case of women candidates, pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

2385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. _____________________________ _____________________________ _____________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. _____________________________ _____________________________ ____________________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ____________________________ _____________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. _____________________________ _____________________________ (Name and Full Address)

__________

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 जुलाई, 2014

संख्याःएफ0डी0एस0-ए(3)-3/90-III.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, 03 जुलाई .2014 में प्रकाशित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग)मंत्रालय, द्वारा जारी भारत के राजपत्र (असाधारण) तारीख और एस0ओ 1685(ई) तारीख 03.07.2014 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज(लाईसेसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,उक्त आदेश से सलंग्न शडयूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और अवधि.--1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंगएण्ड कन्ट्रोल )अमेंडमेंट आर्डर 2014 है ।

2. यह राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होगा और 2 जुलाई 2015 तक प्रवृत रहेगा 1

2. शडयूल-1 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाईसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल), आदेश, 1981 से संलग्न शडयूल-1 में भाग ई (अदर आर्टिकल्ज) के अधीन विद्यमान मद संख्याः 2 के पश्चात निम्नलिखित मदें अतःस्थाापित की जाएंगी, अर्थातः- 2386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 ''3. प्याज 4. आलू''

आदेश द्वारा, के. संजय मूर्थी, प्रधान सचिव (खा0ना0आ0एवं उ0मा0)।

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS- A(3)-3/90-III dated; 23rd July,

2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd July, 2014

No.FDS-A(3)-3/90-III.—In exercise of the powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles(Licensing and Control) Order,1981,read with S.O.1685(E),dated 3rd July, 2014 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs),Government of India and published in the Extra-ordinary Gazette of India, dated 3rd July, 2014, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following order further to amend the Schedule-1 appended to the said Order, namely:—

1. Short title, commencement.—(1) This order may be called the Himachal and duration Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2014

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh and it shall remain in force till 02.07.2015,

2. Amendment of Schedule-1.—In Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing Control) Order, 1981, Under:-

Part"E"(OTHER ARTICLES), after the existing item No. 2, the following items shall be inserted, namely:—

" 3. Onion. 4. Potato. "

By order, K. SANJAY MURTHY, Principal Secretary (FCS&CA).

________

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 जुलाई, 2014

संख्याःएफ0डी0एस0-ए(3)-3/90-III.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ0 डी0 एस0-ए(3)-3/90-I, तारीख 17-4-1997 के क्रम में और हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाईसेसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आडर््रर, 1981 के खण्ड 3 के उप खण्ड (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों2387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 का प्रयोग करते हुए, प्याज और आलू (व्यापार वस्तुए) जिनके लिए किसी एक समय में किसी व्यौहारी द्वारा किसी मात्रा का विक्रय करने, परिवहन करने, वितरण करने, व्ययन करने, अर्जित करने उपयोग या उपभोग करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, के लिए निम्नलिखित सीमा निहित करने का आदेश देती हैं, अर्थातः-

''(i) प्याज : 10 (दस) क्विन्टल (ii) आलू : 20 (बीस) क्विन्टल''

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात राज्य के बाहर स्थानों में प्याज और आलू के परिवहन,वितरण का व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगी :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयातकर्ताओं को प्याज और आलू के स्टाकों की प्राप्तियों की ओैेर उनके द्वारा प्रतिधारित उनके स्टाकों की घोषणा करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

आदेश द्वारा, के. सजंय मूर्थी, प्रधान सचिव (खा0ना0आ0एवं उ0मा0)।

________

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A(3)-3/90-III dated; 23rd July,

2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd July, 2014

No. FDS-A(3)-3/90-III.—In continuation to this department Notification No. FDS- A(3)3/90-I,dated 17-04-1997 and in exercise of the powers conferred by first proviso to sub clause (1) of clause 3 of the Himachal Pradesh Articles(Licensing & Control) Order,1981,the Governor of Himachal Pradesh is pleased to prescribe the following limits for onion and potato(Trade Articles) for which no license shall be required by a dealer, to sell,transport,distribute,dispose, acquire, use or consume any quantity at any one time, namely:—

(i) Onion : 10 Quintals. (ii) Potato : 20 Quintals."

Provided that nothing contained in this notification shall affect the transport action distribution or disposal of onion and potato to place outside the State nor shall it be applicable to import of these commodities:

Provided further that the State Government may direct the importers to declare the receipts of stocks of onion and potato and their stock retained by them.

By order, K. SANJAY MURTHY, Principal Secretary (FCS&CA).

2388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer- cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Joginder Singh, aged 28 years s/o Shri Prem Chand, r/o VPO Charot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Miss. Priyanka Bhatia, aged 20 years d/o Shri Gurbachan Singh, r/o Village Doli, ..Applicants. Ward No. 5, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

Subject.-Notice of Intended Marriage.

Shri Joginder Singh and Priyanka Bhatia have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnize marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-8-2014. The objection received after 13-8-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 9-7-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.).

_______

In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer- cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Amit Kaushal, aged 24 years s/o Shri Sunder Kumar, r/o Village Kathalag, P.O. Badhaghat, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) at present at the house of Shri Pawan Kumar s/o Shri Manga Ram, r/o VPO Thana Bajuri, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Shivani Sharma, aged 24 years d/o Shri Dalip Chand, r/o Village Mohin, P.O. Barthin, Tehsil Jhanduta, District Bilaspur (H.P.).

Both at present at the house of Shri Pawan Kumar s/o Shri Manga Ram, r/o VPO Thana ..Applicants. Bajuri, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

2389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

Subject.-Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Amit Kumar and Smt. Shivani Sharma have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-5-2014 at Kalanjari Devi Temple Kalanjari, District Hamirpur(H.P.) and they are living husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-8-2014. The objection received after 13-8-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 5-7-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur (H.P.).

_______

ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 13/2014

तारीख पेशी : 13-8-2014 शीर्षक :

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री घग्गा राम पुत्र श्री मसदी, निवासी महाल गगल, मौजा गगल, उप-तहसील . . प्रार्थी। धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री घग्गा राम पुत्र श्री मसदी, निवासी महाल गगल, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का असली नाम घग्गा राम है, जो कि पंचायत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज में दर्ज है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड के महाल गगल, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा में घन्गा दर्शाया गया है। अतः उनका नाम राजस्व अभिलेख महाल गगल, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-8-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है, अन्यथा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड महाल गगल, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा में घन्गा के बजाए घन्गा उपनाम घग्गा राम पुत्र श्री मसदी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-7-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 2390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 12/2014

तारीख पेशी : 20-8-2014 शीर्षक :

श्री मेहर चन्द पुत्र स्व0 श्री मोती राम पुत्र श्री मसदी, निवासी महाल लाहडू, मौजा वलोटा, . . प्रार्थी। उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री मेहर चन्द पुत्र स्व0 श्री मोती राम पुत्र श्री मसदी, निवासी महाल लाहडू, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका असली नाम मेहर चन्द है जो कि पंचायत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज में दर्ज है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड महाल लाहडू, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा में केदार नाथ दर्शाया गया है। अतः उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल लाहडू, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-8-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा नियमानुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड महाल लाहडू, मौजा वलोटा, उप-तहसील धीरा में केदार नाथ के बजाए केदार नाथ उपनाम मेहर चन्द पुत्र स्व0 श्री मोती राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-7-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) विजय कुमार बनाम आम जनता श्री विजय कुमार पुत्र श्री पृथ्वी राज, निवासी सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता का नाम सर्विस रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत में पृथ्वी राज दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड पटवार हल्का चेलियां में पृथ्वी सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। आवेदक अपने पिता का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में पृथ्वी राज पुत्र श्री जौंकी राम दर्ज करवाना चाहता है

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-9-2014 को 10 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ईन्तकाल नम्बर 237 तबदील मलकीयत जेर धारा 104 (iii) H.P. Land Tenancy & Reforms Act, 1972 वाक्या महाल व मौजा हरनेहड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में उनवान वाला हरि सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र साली 68742960 भाग जगदीश पुत्र तुलसी राम पुत्र जसवन्त सिंह 14764113 भाग ईशर सिंह-ओंकार सिंह-शमशेर सिंह-रमेश सिंह पुत्र तुलसी राम पुत्र जसवन्त सिंह भाग बराबर 9061572 भाग श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्रीमती दुर्गी देवी पुत्री तुलसी राम 1041560 भाग कुलदीप सिंह-हरदीप सिंह उपनाम हेमजीत सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र किरपा राम भाग बराबर 91657280 भाग जयदेव सिंह पुत्र जगदीप सिंह पुत्र अजीत सिंह 45828640 भाग बलभद्र सिंह-कृष्ण सिंह- राम सिंह पुत्र रघवीर सिंह पुत्र रुप सिंह भाग बराबर 103114440 भाग विश्वानाथ सिंह पुत्र रुप सिंह 51557270 भाग श्रीमती शकुन्तला पुत्री निक्का पुत्र चढ़तू 11457160 भाग बहक देव राज पुत्र सन्तू पुत्र लाला की पैरवी हेतु एक महीने के अन्दर कोई एतराज हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब-तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती Kelsang Gelek बनाम

आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Kelsang Gelek पत्नी श्री Rinzin Chodhar, निवासी मकलोडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कागड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Palmo का जन्म दिनांक 4-9-1985 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Palmo की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-8-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 15-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती नलिनी ठाकुर बनाम

आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

2392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती नलिनी ठाकुर पत्नी श्री रविन्दर ठाकुर, निवासी श्याम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कागड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र कर्ण ठाकुर की जन्म तिथि 14-1-1992 है परन्तु ग्राम पंचायत मन्त में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त कर्ण ठाकुर की जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित किये जायेंगे। आज दिनांक 16-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री नानक चन्द बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नानक चन्द पुत्र श्री फकीर चन्द, निवासी सलांगडी, तहसील धर्मशाला, जिला कागड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी की मृत्यु दिनांक 30-12-2011 है परन्तु ग्राम पंचायत चैतड़ू में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती कृष्णा देवी की मृत्यु पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 16-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Rajesh Kumar बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

2393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Rajesh Kumar पुत्र श्री Charan Dass, निवासी Khanyara, तहसील धर्मशाला, जिला कागड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Hirnakshi की जन्म तिथि दिनांक 11-10-2011 है परन्तु ग्राम पंचायत Khanyara में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Hirnakshi का जन्म पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 18-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। -------

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती शकुन्तला भारती बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती शकुन्तला भारती पत्नी स्व0 श्री लक्षमण भारती, निवासी सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कागड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पति श्री लक्षमण भारती की मृत्यु दिनांक 18-2-2008 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्री लक्षमण भारती की मृत्यु पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 1-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित किये जायेंगे। आज दिनांक 16-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती Colden Tsomo बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

2394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Colden Tsomo पुत्री श्री Dorjee Tsering, निवासी CTA धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कागड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Ursula Sollmann की मृत्यु दिनांक 8-5-2007 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ursula Sollmann की मृत्यु पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 11-8-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 30-6-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री पराक्रम चन्द पुत्र श्री सन्त राम, निवासी ढण्डोल, तहसील बैजनाथ, जिला कागड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पराक्रम चन्द पुत्र श्री सन्त राम, निवासी ढण्डोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पोते (Grandson) अंकित का जन्म दिनांक 5-10-2010 को महाल ढण्डोल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिेकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 19-8-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। डी0 सी0 ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री गोरख राम, निवासी कस्बा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री गोरख राम, निवासी कस्बा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती चिन्तू देवी की मृत्यु दिनांक 14-12-1987 को महाल कस्बा पपरोला में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिेकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 22-8-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। डी0 सी0 ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी भेठ उपरली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी भेठ उपरली, डाकखाना भदरैणा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सन्नी भारद्वाज का जन्म दिनांक 23-1-1993 को महाल भेठ उपरली में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिेकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 6-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। 2396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 आज दिनांक 17-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। डी0 सी0 ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री पंजाब सिंह पुत्र श्री काली दास, निवासी गांव व डाकखाना वंडियां, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पंजाब सिंह पुत्र श्री काली दास, निवासी गांव व डाकखाना वंडियां, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विशाल कुमार का जन्म दिनांक 30-1-2003 को महाल वंडियां में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिेकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 6-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। डी0 सी0 ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

Smt. Veena Devi w/o Shri Vinod Kumar, r/o Adhwani, Tehsil J/mukhi, District Kangra (H.P.).

बनाम

General Public

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।2397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 श्रीमती Veena Devi w/o Shri Vinod Kumar, r/o Adhwani, Tehsil J/mukhi, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उनकी Daughter Sarika का birth पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है, अब दर्ज किया जाए। इसकी जन्म तिथि 23-4-2012 है तथा इसका जन्म Adhwani गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को सारिका की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे आपाि या उजर हो तो वह दिनांक 5-8-2014 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। ------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

Smt. Veena Devi w/o Shri Vinod Kumar, r/o VPO Adhwani, Tehsil J/mukhi, District Kangra (H.P.).

बनाम

General Public

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Veena Devi w/o Shri Vinod Kumar, r/o VPO Adhwani, Tehsil J/mukhi, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उनकी Daughter Sejal का birth पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है, अब दर्ज किया जाए। इसकी जन्म तिथि 13-7-2010 है तथा इसका जन्म Adhwani गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को Sejal की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे आपाि या उजर हो तो वह दिनांक 5-8-2014 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 2398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

Office of the Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala

NOTICES

Dharamshala, the 14th July, 2014

No. 686/LB.—Shri Sanjay Goswami, Advocate s/o Shri Jagmohan Gir, r/o Village Gankhetar, P.O. & Tehsil Baijnath, District Kangra has applied for the post of Notary Public at Sub-Division Baijnath, District Kangra. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objection of general public, if any, are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objection in writing to this office on or before 23-8-2014.

————

Dharamshala, the 14th July, 2014

No. 681/LB.—Shri Lakesh Sharma, Advocate s/o Shri Hem Raj Sharma, r/o Village & P.O. Kharanal, Tehsil Baijnath, District Kangra has applied for the post of Notary Public at Sub- Division Baijnath, District Kangra. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objection of general public, if any, are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objection in writing to this office on or before 23-8-2014.

————

Dharamshala, the 14th July, 2014

No. 663/LB.—Shri Purshotam Lal, Advocate s/o Shri Roop Lal, r/o VPO Massal, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra has applied for the post of Notary Public at Tehsil Office Nagrota, District Kangra. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objection of general public, if any, are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objection in writing to this office on or before 23-8-2014.

Sd/-

Addl. District Madistrate,

Kangra at Dharamshala.(H.P.).

—————

ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 09/T/2014/Misc.

तारीख पेशी : 21-8-2014 श्री अनिल कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव ढाटी, डा0 बग्ग, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण।2399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव ढाटी, डा0 बग्ग, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 15-4-2014 को श्रीमती संजू कुमारी पुत्री श्री ज्वाहर लाल, वासी महाल व डा0 करियाड़ा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के साथ श्री ज्वालामुखी मन्दिर, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा में हुई थी परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बग्ग, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बग्ग के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 21-8-2014 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री अनिल कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द व श्रीमती संजू कुमारी पुत्री श्री ज्वाहर लाल की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत बग्ग के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 10/T/2014/Misc.

तारीख पेशी : 21-8-2014 1. श्री दलीप कुमार पुत्र श्री सरवण कुमार, निवासी गांव वलड़र, डा0 सियालकड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती सपना पुत्री जन मोहम्मद अब पत्नी श्री दलीप कुमार, निवासी गांव वलड़र, डा0 सियालकड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण। प्रार्थी श्री दलीप कुमार पुत्र श्री सरवण कुमार व श्रीमती सपना पुत्री जन मोहम्मद अब पत्नी दलीप कुमार, निवासी गांव वलड़र, डा0 सियालकड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी शादी दिनांक 2-5-2009 को सामान्य रीति रिवाज से हुई थी परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियालकड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियालकड़ के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 21-8-2014 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत ना होगा तथा 2400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 श्री दलीप कुमार पुत्र श्री सरवण कुमार व श्रीमती सपना पुत्री जन मोहम्मद की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियालकड़ के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 04/T/2014/P तारीख दायर 18-2-2014 तारीख पेशी : 6-8-2014 राजकीय प्राथमिक केन्द्र पाठशाला कोटू ढोरियां, सियालकड़, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

1. किशोरी लाल पुत्र दसौंदी, 2. मेहर चन्द पुत्र किशोरी लाल, 3. संसार चन्द पुत्र किशोरी लाल, 4. यशपाल सिंह पुत्र पटवार चन्द, 5. राज कुमार पुत्र पटवार चन्द, 6. लालमन पुत्र इन्द्रू, 7. प्रकाश चन्द पुत्र लम्बरू, 8. रामभजन पुत्र सुखलाल, 9. राम स्वरुप पुत्र हमीर चन्द, 10. प्रभदयाल पुत्र हमीर चन्द, 11. हरीश कुमार पुत्र पटवार चन्द, 12. जितेंद्र कुमार पुत्र पटवार चन्द, 13. लम्बरू, 14. सुखलाल पुत्र चूहडू, 15. श्रमती उर्मिला देवी पत्नी स्व0 श्री हमीर चन्द, 16. प्रेम चन्द पुत्र सन्तू, 17. प्यार चन्द पुत्र सन्तू, 18. जगदीश चन्द पुत्र सन्तू, 19. विनोद कुमार पुत्र रमेश चन्द, 20. वन्दना कुमारी पुत्री रमेश चन्द, 21. आरती देवी पुत्री रमेश चन्द, 22. श्रीमती सवर्णा देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द, 23. सरवण कुमार पुत्र मुन्शी, 24. फलातू पुत्र मीनक, 25. हंश राज पुत्र फलातू, 26. जीवन कुमार पुत्र फलातू, 27. विपन कुमार पुत्र फलातू, 28. मान चन्द पुत्र खलैली, 29. देश राज पूत्र खलैली, 30. जौंगा पुत्र वलन्दा, 31.राजमल पुत्र जौंगा, 32. सकेश कुमार पुत्र जौंगा, 33. सोमी कुमार पुत्र देव राज, 34. अक्षय कुमार पुत्र देव राज, 35. अनीता कुमारी पुत्री देव राज, 36. श्रीमती सवित्री देवी पत्नी स्व0 श्री देवराज, 37. रोशन लाल धर्म पुत्र स्वारू, 38. झौंपी पुत्र गुलाबा, 39. रोशन लाल पुत्र खलैली, 40.पटवार चन्द पुत्र खलैली, 41. सुभाष चन्द पुत्र जटू राम, 42. पृथी सिंह पुत्र जटू राम, 43.पवन कुमार पुत्र जटू राम, 44. श्रीमती मनभरी पत्नी स्व0 श्री मुन्शी राम, 45. श्रीमती कलाशां पत्नी स्व0 श्री जट्‌टू, राम, 46. श्रीमती रतो देवी पत्नी स्व0 श्री दसौंदी, 47. कार्यालय कानूनगो मार्फत जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला, 48. फार्मासिस्ट पशु डिस्पैन्सरी, भटालखुर्द . . प्रतिवादीगण। उनवान मुकद्दमा : तकसीम भूमि।

प्रार्थी श्री विनोद कुमार पुन्ज, Central Head Teacher, राजकीय प्राथमिक केन्द्र पाठशाला कोटू ढोरियां, सियालकड़, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) जो Dy. Director Elementry Education, Kangra at Dharamshala द्वारा वराये तकसीम केस पैरवी हेतु अधिकृत किये गये हैं, ने खाता नं0 70, खतौनी नं0 74 ता0 77, खसरा नं0 616, 617, 713, 822, 823, 923, 1013, 596, 615, 646, 647, 718, 719, 770, 826, 940, 943, 944, किाा 18, तादादी रकबा 14-81-17 है0 की तकसीम भूमि हेतु प्रार्थना-पत्र स्वयं प्रस्तुत किया।

उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम में कुछ प्रतिवादीगण को तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अतः सभी प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु वजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-8-2014 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।2401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 आज दिनांक 15-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 12/D.E./T/2014

तारीख पेशी : 16-8-2014 श्री वेद राम बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता विषयः-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वेद राम सुपुत्र श्री वसन्तू राम, निवासी रानी नगर, डा0 भेखली, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता श्री वसन्तू राम की मृत्यु दिनांक 21-1-2009 को हुई है परन्तु उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत कोठी सारी के अभिलेख में न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री वसन्तू राम की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-8-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

एस0 पी0 जसवाल, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 17/M.E./T/2014

तारीख पेशी : 16-8-2014 श्री कमलेश ठाकुर पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी नैना सेरी, फाटी पीज, कोठी महाराजा, तह0 व जिला कुल्लू।

श्रीमती रेशमा उपनाम ववली पुत्री श्री सुन्दर सिंह हाल पत्नी श्री कमलेश ठाकुर पुत्र श्री हरि सिंह, . . प्रार्थीगण। निवासी नैना सेरी, तह0 व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। 2402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्टी्रकरण नियम 2004, विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 16-7-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-11-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान नैना सेरी में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। एस0 पी0 जसवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 18/M.E./T/2014

तारीख पेशी : 16-8-2014 श्री राजीव पुत्र श्री गंगाधर, निवासी जौल, डा0 वारी, तह0 व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

श्रीमती अनीता पुत्री श्री प्रेम चन्द, हाल पत्नी श्री राजीव, निवासी जौल, डा0 वारी, तह0 व जिला कुल्लू . . प्रार्थीगण। (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्टी्रकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 15-7-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 2-5-2013 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान डोभी में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। एस0 पी0 जसवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।2403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 11/B.E./T/2014

तारीख पेशी : 16-8-2014 श्रीमती तीर्था बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तीर्था पत्नी श्री राम बहादुर, निवासी गांव व डाकघर डोभी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की सुशीला का जन्म दिनांक 3-3-2004 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ के अभिलेख में न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुशीला की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-8-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। एस0 पी0 जसवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 9/B.E./T/2014

तारीख पेशी : 11-8-2014 श्री केशरू राम बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री केशरू राम सुपुत्र श्री डोला राम, निवासी भाटग्रां, डा0 शिरड़, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की कुमारी मोनिका देवी का जन्म दिनांक 3-1-2009 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत देवगढ़ के अभिलेख में न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कुमारी मोनिका देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 11-8-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। एस0 पी0 जसवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। 2404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 10/B.E./T/2014

तारीख पेशी : 13-8-2014 श्री राम सिंह बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम सिंह सुपुत्र श्री टेक राम, निवासी नथान सेरी, डा0 लंराकिलों, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के तनुज का जन्म दिनांक 1-10-2011 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नथान के अभिलेख में न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तनुज की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 13-8-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। एस0 पी0 जसवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री Tenzin Sopa पुत्र श्री सोनम, निवासी वार्ड नं0 6, गृह संख्या 138, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषयः-प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tenzin Sopa पुत्र श्री सोनम, निवासी वार्ड नं0 6, गृह संख्या 138, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 6-7-1977 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दियेे जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzin Sopa की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 16-8-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।2405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 आज दिनांक 16-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

------

In the court of Shri Viney Dhiman (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu (H. P.)

In the matter of :

John Christopher Marsh, aged 73 years s/o Shri Henry John Marsh, British National Passport No. 099163615 at present residing at C/o Shyam Sunder , Village Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu, H.P., and

Smt. Krishna Devi, aged 65 years d/o Shri Gurdhiyan r/o Village Shuru, P.O. Prini, Tehsil Manali, District Kullu ( H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

John Christopher Marsh and Smt. Krishna Devi have presented an application on 16-7-2014 in the court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of the general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 16-8-2014 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorised agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 16th day of July, 2014.

Sd/- Seal. Special Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.).

________

In the Court of Dr. Suresh Jaswal, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Vinay Singh Thakur, aged 39 years s/o Shri H. S. Thakur, r/o House No. 133/2, Upper Haripur, Sundernagar, Mandi, Tehsil & District Mandi (H. P.) residing at ADM residence Dhalpur, Tehsil & District Kullu (H. P.).

2. Smt. Kumad Singh, aged 43 years d/o Shri Bhupal Singh at present wife of Shri Vinay Singh Thakur, r/o House No. 133/2, Upper Haripur, Sundernagar, Mandi, Tehsil & District Mandi (H. P.).

2406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Vinay Singh Thakur and Smt. Kumad Singh have filled an application on dated 7-7- 2014 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-4-2003 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 7-8-2014. The objection received after 7-8-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 7-7-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.).

—————

अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 30/2014 तारीख मरजुआ : 10-7-2014 तारीख पेशी : 20-8-2014 श्रीमती स्वर्णा देवी पत्नी श्री प्रीतम सिंह, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, . . प्र्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारा।

उपरोक्त मुकद्दमा श्रीमती स्वर्णा देवी पत्नी श्री प्रीतम सिंह, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी पुत्री की वास्तविक जन्म तिथि 13-2-2012 व वास्तविक नाम आर्यशी ग्राम पंचायत अभिलेख उटपुर में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थिन की पुत्री की जन्म तिथि मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड में दिनांक 13-2-2012 व नाम आर्यशी है। ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में परिवार नकल रजिस्टर भाग-1 में प्रार्थिन की पुत्री की जन्म तिथि 15-6-2012 व नाम आर्यशी पालसरा गलत दर्ज करवाया है। प्रार्थिन अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दिनांक 15-6-2012 के स्थान पर दिनांक 13-2-2012 व नाम आर्यशी पालसरा के स्थान पर आर्यशी दर्ज करवाना चाहती है। जिसे ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन की पुत्री की जन्म तिथि 15-6-2012 के स्थान पर दिनांक 13-2-2012 व नाम आर्यशी पालसरा के स्थान पर आर्यशी दर्ज करवाना चाहती है। जिसे ग्राम पंचायत उटपुर के अभिलेख में दर्ज करने के बारे में किसी प्रकार का उजर व एतराज2407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-8-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

--------

अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री पूने राम पुत्र श्री कनौरा, गांव झीड़ी, डा0 नगवार्इं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पूने राम पुत्र श्री कनौरा, गांव झीड़ी, डा0 नगवार्इं, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसके दादा श्री दुर्गु की मृत्यु दिनांक 9-10-1981 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत झीड़ी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-8-2014 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री पुने राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------

अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 5-8-2014 श्रीमती डागन पत्नी श्री सुरतू, निवासी पंचजन, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0), श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री सुरतू, निवासी महाल पंचजन, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम 2408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 आम जनता

. . फरीकदायेम। दरख्वास्त बाबत गुमशुदगी के इन्तकाल दर्ज करने बारे।

श्रीमती डागन पत्नी श्री सुरतू व श्री गुलाब सिंह, निवासी पंचजन, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन का छोटा पुत्र कन्हैया पुत्र श्री सुरतू अर्सा लगभग 25-26 वर्षों से घर से लापता है। जब वह लगभग 15 वर्ष का था तो घर से कहीं चला गया था तथा तब से वह आज दिन तक घर वपिस नहीं आया है और न कोई खत-खबर आई है। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। इसलिए कन्हैया की महाल पंचजन व जिमजिमा की भूमि मेरे व मेरे पुत्र गुलाब सिंह पुत्र श्री सुरतू के नाम करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-8-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 4-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-------

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla(R) , District Shimla

(H. P.)

Smt. Benti Devi w/o Shri Ram Swaroop, r/o Bimla Bhawan, Sandal Chakkar, Shimla-5, P.O. Summer Hill, Tehsil and District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General public . . Respondent.

Whereas Smt. Benti Devi w/o Shri Ram Swaroop, r/o Bimla Bhawan, Sandal Chakkar, Shimla-5, P.O. Summer Hill, Tehsil and District Shimla (H. P.) has as filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter her son's date of Birth, named Rakesh Kumar s/o Smt. Benti Devi w/o Shri Ram Swaroop, r/o Bimla Bhawan, Sandal Chakkar, Shimla-5, P.O. Summer Hill, Tehsil and District Shimla (H.P.) in the Record of Birth and Death in the office of Sub-Registrar MC Shimla as per recommendation from CMO Shimla vide No. HFW-SML-B&D/ST/12/2243, dated 25-7-2014.

S l. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Mr. Rakesh Kumar s/o Shri Ram Swaroop 3-7-1984

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of Birth of above in the record of MC Shimla, may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

2409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

Issued today 25-7-2014 under my signature and seal of the court.

Seal. GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H.P.).

------

In the Court of G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla(Urban) , District Shimla

(H. P.)

Shri Krishan Kumar Rachaik s/o Shri Gian Chand, r/o Village Gheen, P.O. Makrog, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General public . . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Krishan Kumar Rachaik s/o Shri Gian Chand, r/o Village Gheen, P.O. Makrog, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for the registration of name of his son namely Vardaan Rachaik whose date of birth is 10-7-2012 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and the case will be decided accordigly.

Given under my hand and seal of the court on this 6th day of June, 2014.

Seal. G. C. NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

------

ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0) वीर चन्द बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह वीर चन्द पुत्र श्री माघू राम, निवासी दियूदी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी अधिकतर बाहर अपने निजी कारोबार में रहता है, घर पर प्रार्थी की धर्मपत्नी रहती है जो अज्ञानता के कारण अपनी पुत्री नितिका की जन्म तिथि कार्यालय ग्राम पंचायत दियूदी/माईला के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। प्रार्थी की पुत्री नितिका की जन्म तिथि 12-7-2012 है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 20-8-2014 को प्रातः 10 बजे अदालत 2410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत दियूदी/माईला के रिकॉर्ड में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 18-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0) राणा सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह राणा सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी खशाधार, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी अधिकतर बाहर अपने निजी कारोबार में रहता है, घर पर प्रार्थी की धर्मपत्नी रहती है जो अज्ञानता के कारण अपने पुत्र निखिल की जन्म तिथि कार्यालय ग्राम पंचायत खशाधार के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। प्रार्थी के पुत्र निखिल की जन्म तिथि 21-5-2005 है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 20-8-2014 को प्रातः 10 बजे अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत खशाधार के रिकॉर्ड में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी(ना0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री सही राम पुत्र श्री हरी दास, निवासी ग्राम व डाकघर चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

1. आम जनता

2. प्रधान, नगर पंचायत चौपाल, तहसील चौपाल

. . प्रतिवादी। विषय.- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे। हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वादी सही राम ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज2411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936 नहीं करवाया है। जिसे कि वह अब नगर पंचायत चौपाल के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार है :-

नाम सम्बन्ध जन्म तिथि कुमारी मनीशा पुत्री 6-1-2008

अतः नगर पंचायत चौपाल की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 20-8-2014 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव नगर पंचायत चौपाल को कार्यान्वयन हेतु भेजा जायेगा।

आज दिनांक 19-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी(ना0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री रमेश चन्द पुत्र श्री दुलची राम, गांव झिना, डाकघर चम्बी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

1. आम जनता 2. प्रधान, ग्राम पंचायत झिना, तहसील चौपाल

. . प्रतिवादी। विषय.- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे। हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में वादी श्री रमेश चन्द ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। जिसे कि वह अब ग्राम पंचायत झिना के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार है :-

नाम सम्बन्ध जन्म तिथि साहिल पुत्र 15-9-2008

अतः ग्राम पंचायत झिना की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 20-8-2014 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत झिना को कार्यान्वयन हेतु भेजा जायेगा।

आज दिनांक 19-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 2412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 अगस्त, 2014/10 श्रावण, 1936

In the Court of Shri M. L. Yadav, Collector-cum-Sub Divisional Magistrate, Sub-Division

Bangana, District Una (H.P.)

श्री रोशन लाल पुत्र श्री साधू पुत्र श्री बजीरा, गांव अम्बेहड़ा रामकिशन, तहसील बंगाणा, जिला ऊना . . अपीलार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

1. विजय कुमार, 2. सुखदेव पुत्रान व 3. सोमा देवी विधवा व 4. बबली देवी पुत्री श्री सोडी राम उपनाम रतन चन्द, गांव अम्बेहड़ा रामकिशन, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। अपील आदेश दिनांक 28-12-2013 सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) मिसल नं0 25/एन0टी0/पी0बी0टी0/2012 शीर्षक सोडी राम उपनाम रोशन लाल, गांव अम्बेहड़ा रामकिशन, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

उपरोक्त विषय पर प्रतिवादी नं0 2 को समन जारी किये गये लेकिन तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से प्रतिवादी नं0 2 को सूचित किया जाता है कि वह निर्धारित पेशी दिनांक 21-8-2014 को दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर उक्त मुकद्दमा की पैरवी करे। हाजिर न आने की सूरत में उसके विरूद्ध यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा मुकद्दमा हजा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 9-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

M. L . YADAV, Seal. Collector-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sub-Division Bangana, District Una (H.P.).

____________

CHANGE OF NAME

I, Ellu Ram s/o Shri Ishwar Singh, r/o Village Perjoulidhar, P. O. Dhebehad, Tehsil Balichowki, District Mandi, Himachal Pradesh wants to change my name as Ayushman Kashyap from Ellu Ram for all purposes. All concerned note it.

AYUSHMAN KASHYAP s/o Shri Ishwar Singh, r/o Village Perjoulidhar, P. O. Dhebehad, Tehsil Balichowki, District Mandi, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-08-01.88_gazette_2014-8_1_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-08-01.88_gazette_2014-8_1_2014.