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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 95, 11 August 2014

Published 11 August 2014

Gazette no.
95
Gazetteid
95/GAZETTE/2014-11/08/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-08-11.95_gazette_2014-8_11_2014
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, सोमवार, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 7th August, 2014

No. MCS/MA/370/Govt./14-2616.—The following amendment in the Shimla Municipal Corporation (Facilities to Mayor, Deputy Mayor and Councilors) Bye-Laws, 1996 made by the Municipal Corporation, Shimla in exercise of the powers conferred by sub clause (6) of clause (I) of Section 395, read with Section 35 and sub-Section (3) of Section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) are hereby published for general 95-राजपत्र/2014-11-8-2014 (2521)2522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 information as required under Section 397 of the said Act and shall come into force within the area of Municipal Corporation Shimla from the date of publication of this notification in the Rajpatra (extra ordinary) Himachal Pradesh, namely:—

1. Short title.—These Bye-Laws may be called the Shimla Municipal Corporation (Facilities to Mayor, Deputy Mayor and Councillors) (Amendment) Bye-Laws, 2014.

2. Amendment of Bye-Laws 3.—In Bye-Laws 3 for the figure " 5000" and "3500" the figure "6500" and "4500" shall respectively be substituted.

3. Amendment of Bye-Laws 9.—In Bye-Laws 9 for the figure "2400" the figure "3000" shall be substituted.

Sd/-

Commissioner,

Municipal Corporation,

Shimla.

_________

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 अगस्त, 2014

संख्या : मुद्रण(बी)10-29/2010.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, वरिष्ठ यन्त्र चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, वरिष्ठ यन्त्र चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है ।

(II) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : मुद्रण (बी) 2-28/97 तारीख 6-6-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, वरिष्ठ यन्त्र चालक (वर्ग-III-अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है ।

(II) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों की अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, मनीषा नंदा, प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।2523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में वरिष्ठ यन्त्र चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम.--वरिष्ठ यन्त्र चालक ।

2. पद(पदों) की संख्या.--15 (पन्द्रह )।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाए ।ं

4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान ः पे बैंड ः 5910-20200/-रूपए जमा 2400/-रूपए ग्रेड पे

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 8310/-रूपए (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रति मास ।

5. "चयन" पद अथवा 'अचयन' पद.--लागू नहीं ।

6 सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रा अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्ऱ नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञे़य है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों, तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमाें/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमाें/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदाें) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम, शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं.--(क) अनिवार्य अहर्ताएं -(I) किसी मान्यता प्राप्त स्कलू शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास या इसके समतुल्य हो । 2524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 (II) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मुद्रण के ट्रेड में दो वर्ष का नेशनल ट्रेड/शिक्षुता प्रमाण-पत्र कोर्स रखता हो, या इसके समतुल्य हो । (III) सरकारी मुद्रणालय या आई एस ओ का प्रमाण पत्र रखने वाले प्राईवेट मुद्रणालय से वरिष्ठ यन्त्र चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो ।

(IV) स्वचालित लैटर प्रैस प्रिटिंग मशीनों को चलाने की योग्यता ।

(ख) वांछनीय अहर्ता(एं) ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सेकैण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगें और तथाकथित स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगें ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सेकैण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--कनिष्ठ यन्त्र चालकों तथा ट्रेडलमैन में से सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा :

परन्तु स्थानान्तरण के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों अर्थात्‌ कनिष्ठ यन्त्रचालकों और ट्रेडलमैन की, उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे़ बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.--लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।2525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में वरिष्ठ यन्त्र चालक को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ यन्त्र चालक को 8310/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 249/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी) नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध ''ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8310/-रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमा संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 249/-रूपए (पद के पे बैंड के न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत ) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संि वदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन 2526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नही की जाएगी । परन्तु पदधारी को इस बावत उचित समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा :

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/ आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ आर0, एस0आर0, छूट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.--सेवा मेें नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य पिछडे़ वर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदाें) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।2527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 उपाबन्ध 'ख' वरिष्ठ यन्त्र चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी..............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ यन्त्र चालक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ यन्त्र चालक के रूप में................. से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌......................दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8310/-रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ यन्त्र चालक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा/होगी वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ यन्त्र चालक को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा ।

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और उसे अगले कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि केवल आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, र्काव्य (डयूटी) से संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो, उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नही की जाएगी । परन्तु पदधारी को इस बावत उचित समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा :

तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

2528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए बीमारी/ आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तैार पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(याें) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में : -

1..............................................

.................................................

................................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2.........................................

...........................................

.........................................

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of this Department Notification No : Mudran(B)10-29/2010 dated 5 8-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 2014

No. Mudran (B)10-29/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the2529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Senior Machineman, (Class-III Non-Gazetted) Non Ministerial- Services, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification , namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Senior Machineman, (Class-III Non-Gazetted), Non-Ministerial-Services, Recruitment and Promotion Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Senior Machineman, (Class-III Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified vide this department Notification No: Mudran (B)2-28/97 dated 6-6- 2001 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order, MANISHA NANDA, Pr. Secretary (P&S).

___________

ANNEXURE "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR MACHINEMAN CLASS-III, (NON-GAZETTED), NONMINISTERIAL- SERVICES IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.—Senior Machineman.

2. Number of Post(s).— 15 (Fifteen).

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted) Non–Ministerial-Services.

4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents Pay Band: `5910-20200+ `2400/-Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees ` 8310/- P.M (as per details given in Col.15-A.).

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Not Applicabble.

6. Age for direct recruitment.— Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

2530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Essential Qualification(s).—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education / university.

(ii) Two years National Trade /Apprenticeship Certificate in the trade of Printing or its equivalent from an I.T.I. or an institution duly recognized by the Central / State Government. (iii) Three year's experience in Senior Machineman in a Government Printing Press or an ISO Certified Private Printing Press.

(iv) Ability to operate upon automatic "Letter Press Printing" Machines.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qalification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable

Educational Qualification : Not Applicable

9. Period of probation , if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s)to be filled in by various methods.—100% by transfer, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract2531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.No:15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer grade from which promotion/secondment /transfer is to be made.0151By Transfer from amongst the Junior Machine Men and Treadle men strictly on the basis of seniority.

Provided that for the purpose of transfer a combined seniority list of eligible officials i.e of Junior Machine man and Treadle man on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter se-seniority shall be prepared.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva –voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission /other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Not withstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below.—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Senior Machineman in Department of Printing & Stationery H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis;

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Senior Machineman appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ R 8310/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of R249/-(3%of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery Department H.P. will be appointing and disciplinary authority.

2532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Services Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Services Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMENT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `8310/- per month(which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `249/- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as seniority/ selection scales etc. will be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee.

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically, leads to the termination of the contract.However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling aurthority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical officer, asper prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner.Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

2533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936

(h) Provision of service rules like FR, SR, leave Rules, GPF Rules , Pension Rules& Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ ScheduledTribes/OtherBackward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

________

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Senior Machineman & the

Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery Himachal

Pradesh.

This agreement is made on this………………..day of………….. in the year ……..……………………………. .Between Sh/Smt .……….S/o/D/o Shri …….……………… R/o…………………… ………………………………………,contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY) Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Senior Machineman on contract basis on the following terms and conditions.—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Machineman for a period of one year commencing on day of…………and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.8310 /- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good, or if regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

2534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936

4. Contractual Senior Machineman will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave 10 days medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee.

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year. 5 Unauthorized absences from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling aurthority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6 . An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………… …………………………… …………………………… (Name and full Address) (Signature of the SECOND PARTY)2535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0) श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री मान सिंह, निवासी गांव व डाकघर भट्‌टू पंजाला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म्‌ एवम मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री मान सिंह, निवासी गांव व डाकघर भट्‌टू पंजाला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुमारी पलक का जन्म दिनांक 1-4-2008 को महाल भट्‌टू पंजाला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 25-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री मेहर सिंह पुत्र श्री घोगड़ राम, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मेहर सिंह पुत्र श्री घोगड़ राम, निवासी गांव व डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विनोद कुमार का जन्म दिनांक 6-4-1980 को महाल पपरोला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2014 को सुबह 10.00 बजे इस 2536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 23-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) श्री विधा देवी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी गांव व डाकघर हड़ेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विधा देवी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी गांव व डाकघर हड़ेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विपिन कुमार का जन्म दिनांक 8-7-1991 को महाल हड़ेड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 25-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री राजीव कुमार पुत्र श्री प्यार चन्द, निवासी गांव व डाकघर सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

2537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री प्यार चन्द, निवासी गांव व डाकघर सगूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी दादी श्रीमती गीता देवी की मृत्यु दिनांक 18-3-2004 को महाल सगूर में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 25-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0) श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सिंगारा राम, निवासी नगहेड़ गभली, डाकघर नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सिंगारा राम, निवासी नगहेड़ गभली, डाकखाना नगहेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती मनसा देवी की मृत्यु दिनांक 5-11-2006 को महाल नगहेड़ गभली में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 25-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) श्री चैन सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव व डाकखाना सलेहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चैन सिंह पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव व डाकखाना सलेहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री निशा कुमारी का जन्म दिनांक 12-1-1976 को महाल सलेहरा में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 25-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 21/M.E./T/2014 दिनांक : 26-7-2014 तारीख पेशी : 25-8-2014 श्री सुनील नेगी पुत्र श्री प्रेम चन्द नेगी, निवासी विष्टवेहड़, डा0 काईस, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

श्रीमती गुडी देवी पुत्री श्री खीम दास, गांव सोयल, डा0 कराडसु, तहल व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004-विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 24-7-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-12-2012 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सोयल में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया गया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-8-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर2539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। एस0 पी0 जसवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

------

In the Court of Dr. Suresh Jaswal (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Tsa Da Gan Bao alias Tseda Gonpo, aged 37 years s/o Late Shri Alo, r/o H. No. 88, 14F-3 Gong Chain Road, Taipei City, Taiwan, Holder of Taiwan Passport No. 302562830 at present r/o Ward No. 4, Bodh Niwas, Nagar Panchayat Bhunter, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P).

2. Dolma Tsering Bodh, aged 28 years d/o Shri Shyam Lal, r/o Ward No. 4, Bodh Niwas, Nagar Panchayat Bhunter, Tehsil Bhunter, District Kullu ( H. P.) .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Tsa Da Gan Bao alias Tseda Gonpo and Dolma Tsering Bodh have filed an application on dated 28-7-2014 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have intends to solemnized the marriage on the expiry of one month under Special Marriage Act, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-8-2014. The objection received after 28-8-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 28-7-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.).

________

In the Court of Dr. Suresh Jaswal (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Alwin Bajaj, aged 28 years s/o Shri Aivinash Bajaj, r/o Bajaj House, Bajaj Complex Building, Tholur Road, Trishur (Kerala) at present residing in the house of Shri Chaman Lal at Village Batahar, P.O. Haripur, Tehsil & District Kullu, (H.P).

2540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936

2. Nadine Esther Martha Francke, aged 36 years d/o Mr. Francke , r/o Zofingen AG Switzerland Passport No. X03200471 at present residing in the house of Shri Chaman Lal at Village Batahar, P.O. Haripur, Tehsil & District Kullu, H.P. .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Alwin Bajaj and Smt. Nadine Esther Martha Francke have filed an application on dated 23-7-2014 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-7-2014 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-8-2014. The objection received after 23-8-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-7-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.).

________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या 2-xiii-B-I/2014 तारीख मरजुआ : 9-7-2014 श्री निला दास पुत्र श्री धनी राम बनाम आम जनता दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री निला दास पुत्र श्री धनी राम, निवासी महाल ठारू, परगणा सराज, तहसील सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा ठारू में लील दास पुत्र धनिया दर्ज है, जो कि गलत है परन्तु प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में श्री निला दास पुत्र श्री धनी राम दर्ज है, जो कि सही व सत्य है। उन्होंने इसे उपरोक्त राजस्व अभिलेख में ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 28-8-2014 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-7-2014 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।2541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या 3-xiii-B-I/2014 तारीख मरजुआ : 9-7-2014 श्री भवानी सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द बनाम आम जनता दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री भवानी सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी महाल शकरोड़ी, डा0 चाबा, परगणा बड़ाबल, तहसील सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा शकरोड़ी में भवानी दास पुत्र पूर्ण चन्द दर्ज है, जो कि गलत है परन्तु प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में भवानी सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द दर्ज है, जो कि सही व सत्य है। उन्होंने इसे उपरोक्त राजस्व अभिलेख में ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 28-8-2014 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-7-2014 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 15/2013

तारीख दायर : 6-4-2013 श्रीमती प्यास मणी पत्नी श्री हिजन नरगू, निवासी गांव व डा0 पुरवनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर . . वादी/प्रथम पक्ष। (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्रीमती कमलेश पत्नी स्व0 श्री आेंकार चन्द, निवासी गांव खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 2. श्रीमती बिरमा देवी पत्नी श्री शंकर दास, निवासी गांव रुणपू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, 3. श्री भगत सिंह पुत्र श्री उतम वीर, निवासी गांव खनेरी, तहसील रामपुर . .प्रतिवादी। बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 92/167, खसरा नं0 412, रकबा तादादी 00-46-78 है0, वाका चक खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती प्यास मणी पत्नी श्री हिजन नरगू, निवासी गांव व डा0 पुरवनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 92/167, खसरा नं0 412, रकबा तादादी 00-46-78 है0, वाका चक खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 खाता हजा में मालिक दर्ज कागजात माल हैं। प्रतिवादी की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन न होनी पाई जा रही है तथा इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी 2542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2014/20 श्रावण, 1936 सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 29-8-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जायेगा कि इस खाता की तकसीम बारे उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 22/2014

तारीख दायर : 1-7-2014 श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री आशा राम, निवासी कस्बा बाजार, रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज अराजी खाता/खतौनी नं0 265/391, 170/227, वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री आशा राम निवासी कस्बा बाजार, रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 265/391, 170/227, वाका चक रचोली के खाना मालिक में वादी के पिता का नाम श्री आत्मा राम दर्शाया गया है, जो गलत है। आवेदक के पिता का सही नाम आशा राम है जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने छाया प्रति नकल जमाबन्दी वर्ष 2007-08, चालक लाइसैन्स व शपथ-पत्र संलग्न कर रखे हैं जिसमें वादी के पिता का नाम आशा राम है। वादी अपने पिता का नाम उपरोक्त माल कागजात में आत्मा राम के स्थान पर आशा राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी के पिता का नाम उपरोक्त माल कागजात में आत्मा राम के स्थान पर आशा राम दरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-8-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी के पिता का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 25-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 11 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-08-11.95_gazette_2014-8_11_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-08-11.95_gazette_2014-8_11_2014.