राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 20 अगस्त, 2014/29 श्रावण, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
तारीखः 14 अगस्त, 2014
संख्याः विद्युत-छः (5)-17/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल महौल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल 102-राजपत्र/2014-20-8-2014 (2719) 2720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2014/29 श्रावण, 1936 प्रदेश में 220 के0 वी0 लाईन कुनिहार से रौड़ी (दाड़लाघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित, उत्तम भवन, शिमला-171004 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित, उत्तम भवन, शिमला-171004 हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीघाें में) सोलन अर्की महौल 71/1 0-5 114/1 0-5
कित्ता-2 रकवा तादादी 0-10 बिघा
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव, (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
तारीखः 14 अगस्त, 2014
संख्याः विद्युत-छः (5)-14/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल सीमू, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में 220 के0 बी0 लाईन कुनिहार से रौड़ी (दाड़लाघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है आरै उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहतार्, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित, उत्तम भवन, शिमला-4 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, उत्तम भवन, शिमला-4 में किया जा सकता है।2721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2014/29 श्रावण, 1936 विवरणी
जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (बीघों में)े सोलन अर्की सीमू 83/1 0-3
86/1 0-3
कित्ता-2 रकवा तादादी 0-6
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
तारीख : 13 अगस्त, 2014
संख्याः विद्युत-छः (5)-8/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के (सी. सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम माहौरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में 132 के बी0 कुनिहार शिमला लाईन सर्किट-11 का जुब्बड़हट्टी से मल्याणा लिलो लाईन के टावरों के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0/हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, उत्तम भवन, शिमला-171004 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है। 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अतिआवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद सीमित, उत्तम भवन, शिमला-4 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं ।
4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0/हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, उत्तम भवन, शिमला-171004 हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है ।2722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2014/29 श्रावण, 1936 विवरणी
| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा नम्बर | रकबा (बीघो ं में) |
| शिमला | शिमला | माहौरी | 678/1 | 0-5 बिघा |
| कित्ता-1 | रकवा तादादी 0-5 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सन्धोल, जिला मण्डी
(हि0 प्र0)
श्री रमेश कुमार खरवाल, निवासी चेलबल्ही, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री रमेश कुमार खरवाल, निवासी चेलबल्ही, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे लड़के का नाम बवेश ठाकुर है तथा जन्म तिथि 28-6-1989 है परन्तु अज्ञानतावश वह अपने लड़के का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख धलारा में दर्ज नहीं करवा सका। अब प्रार्थी ने नाम व जन्म तिथि दर्ज करने का निवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-8-2014 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 8-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0....... तारीख मरजुआ : 30-7-2014 तारीख पेशी : 30-8-2014 व मुकद्दमा :
श्री हिम सिंह सपुत्र श्री नन्त राम, निवासी गांव सजौन, डाकघर कुन्नू व तहसील पधर, जिला मण्डी . . आवेदनकर्ता। (हि0 प्र0)2723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2014/29 श्रावण, 1936 बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उदघोषणा-राजपत्र।
हरगाह एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक राजू ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसके दोहते अमित कुमार का जन्म व नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अमित कुमार का जन्म 7-8-2000 को हुआ है। आवेदन-पत्र स्वीकार किया जा कर पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में उसके दोहते का नाम व जन्म दर्ज करने के आदेश दिये जावे। फरीकदोयम व आम जनता की तामील साधारण तौर पर की जानी असंम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम व आम जनता की तामील राजपत्र द्वारा ही की जानी संभव है। अतः फरीकदोयम व आम जनता को बजरिया उद्घोषणा-पत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 30-8-2014 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 30-7-2014 को हमारेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0....... तारीख मरजुआ : 30-7-2014 तारीख पेशी : 30-8-2014 व मुकद्दमा :
श्री राजू सपुत्र श्री रुप चन्द, निवासी गांव कथोग, डा0 बरोट व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . आवेदनकर्ता।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उदघोषणा-राजपत्र।
हरगाह एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक राजू ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया है कि उसके लड़के का जन्म व नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। आवेदन-पत्र स्वीकार किया जा कर पंचायत के जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में उसके लड़के का नाम व जन्म दर्ज करने के आदेश दिये जावे। फरीकदोयम व आम जनता की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम व आम जनता की तामील राजपत्र द्वारा ही की जानी संभव है। अतः फरीकदोयम व आम जनता को बजरिया उद्घोषणा-राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 30-8-2014 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जायेगी। 2724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2014/29 श्रावण, 1936 आज दिनांक 30-7-2014 को हमारेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Ravinder Singh s/o Shri Arjun Singh, r/o 26, Fay Lodge, Cart Road, Shimla, Himachal .. Applicant. Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Ravinder Singh s/o Shri Arjun Singh, r/o 26, Fay Lodge, Cart Road, Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of his own name Ravinder Singh date of birth 26-1-1953 in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H. P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and the seal of the Court on this 14th day of August, 2014.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री सोम दत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री फागीया पुत्र श्री चीचीयां, निवासी शलन, परगना स्तोता, उप-तहसील नेरूवा।
विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री फागीया पुत्र श्री चीचीयां, निवासी शलन, परगना स्तोता, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक शलन में फामीया दर्ज किया गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम मुताविक नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत हलार्उ पहचान-पत्र, आधार कार्ड व शपथ-पत्र व पटवारी हल्का की रिपार्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम फगीया है।2725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2014/29 श्रावण, 1936 हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख चक शलन में फामीया के बजाये फामीया उर्फ फगीया दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 30-8-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील/एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा चक शलन सर्कल अन्तरावली के राजस्व अभिलेख में दरुस्ती के आदेश जारी किये जाएंगे।
आज दिनांक 5-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
सोम दत, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सोम दत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री शामादनं पुत्र श्री हरिनदं, निवासी हिउण, परगना विझौल, उप-तहसील नेरूवा।
विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री शामानंद पुत्र श्री हरिनदं, निवासी हिउण, परगना विझौल, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक नगाह में रामा नदं दर्ज किया गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम मुताविक नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत मद्याना, स्कूल प्रमाण-पत्र व शपथ-पत्र, राशन कार्ड व पटवारी हल्का की रिपार्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम शामा नदं है।
हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख चक नगाह में रामा नंद के बजाये रामा नदं उर्फ शामा नदं दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 30-8-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील/एतराज काविल समायत नहीं होगा तथा चक लालो व नगाह पटवार सर्कल मद्याना के राजस्व अभिलेख में दरुस्ती के आदेश जारी किये जाएंगे।
आज दिनांक 5-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
सोम दत, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सोम दत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री ओमानदं पुत्र श्री हरिनदं, निवासी हिउण, परगना विझौल, उप-तहसील नेरूवा।
विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करवाने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता। 2726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अगस्त, 2014/29 श्रावण, 1936 श्री ओमानंद पुत्र श्री हरिनदं, निवासी हिउण, परगना विझौल, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक लालो व नगाह में हुमा नदं दर्ज किया गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम मुताविक नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत मद्याना, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र व पटवारी हल्का की रिपार्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम ओमा नंद है।
हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख चक लालो व नगाह में हुमा नंद के बजाये हुमा नदं उर्फ ओमानदं दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 30-8-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील/एतराज काबिल समायत नहीं होगा तथा चक लालो व नगाह पटवार सर्कल मद्याना के राजस्व अभिलेख में दरुस्ती के आदेश जारी किये जाएंगे।
आज दिनांक 5-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर।
सोम दत, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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HOME DEPARTMENT (C-Section)
CORRIGENDUM
Shimla-2, the 13th August, 2014
No. Home-C(F)10-2/91.—Please read the name of place the 400/220 KV GIS Chamera Pooling Station instead of the 420/220 KV GIS Chamera Pooling Station in the notification issued in the English version as well as read एस0 ओ0 (ई) तारीख 24-09-1974 instead of 24-09-2074 in the Hindi version of the notification issued vide this department of even number dated 3rd July, 2014.
By order, P. MITRA, Chief Secretary.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है