राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, SHRI NAINA DEVI JI,
DISTRICT BILASPUR (HP) -174310
NOTIFICATION
Naina Devi Ji, the, 27th August, 2014
No. 19 MCND/2012-13-1184.—In exercise of the powers vested under section 66 of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2011(Act No. 13 of 2011) Municipal Council Shri Naina Devi Ji do hereby impose the Bus Adda Fees on all the Buses/Trucks (in other words all the 109-राजपत्र/2014-28-8-2014 (2829)2830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 heavy vehicles) entering in the Bus Adda premises situated above and alongside the Multi storeyed Parking being constructed by the Municipal Council Shri Naina Devi Ji as passed by the Municipal Council vide Resolution No. 149 dated 22nd February, 2013 and the objections and suggestions of the interested/ effected persons were invited and published in Punjab Kesari Newspaper dated 1st March, 2013. But no objection and suggestion was received during the stipulated period.
Hence, the Municipal Council Shri Naina Devi Ji has decided to impose Rs. 30.00 as Bus Adda fee per round/trip on all the Buses/Trucks (in other words all the heavy vehicles) entering in the Bus Adda premises of the Municipal Council Shri Naina Devi Ji vide its resolution No. 255 dated 5th March, 2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (ordinary) for the information of general public.
By order, Sd/- Executive Officer, Municipal Council Shri Naina Devi Ji.
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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 26th August, 2014
No. GAD-C-(A)-(1)-1/2002-II.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute a Cabinet Sub-Committee consisting of the following:—
- Chairperson 1. Smt. Vidya Stokes, Hon'ble I & PH Minister.
- Member
2. Shri Kaul Singh Thakur, Hon'ble Health and Family Welfare Minister.
- Member
3. Shri G.S. Bali, Hon'ble Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister.
- Member
4. Shri Mukesh Agnihotri, Hon'ble Industries Minister.
- Special Invitee 5. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.
- Secretary
6. Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh.
The aforesaid Sub-Committee will suggest resource mobilization and economy measures of the State.
By order, P. MITRA, Chief Secretary.
2831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936उच्चतर शिक्षा विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 14 अगस्त, 2014
संख्याः ई0डी0एन0-ए0-क(9)-4/2014 अभिलाषी.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 3) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, 14 अगस्त, 2014 क ऐसा दिन नियत करती हैं जिसक उक्त अध्यादेश प्रवृत्त हगा।
आदेश द्वारा, (अली आर. रिज़वी), प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा)।
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[Authoritative English text of this Department Notification no. EDN-A-Ka(9)-4/2014-Abhilashi
dated 14th August, 2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 14th August, 2014
No. EDN-A-Ka(9)-4/2014-Abhilashi.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Abhilashi University (Establishment and Regulation) Ordinance, 2014 (Ordinance no.3 of 2014), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint 14th August, 2014 as the date on which the said Ordinance shall come into force.
By order, (ALI R. RIZVI), Pr. Secretary (Hr. Education).
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 27th August, 2014
No. EDN-A-Ka(3)-6/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in the Himachal Pradesh Grant-in-Aid to Non Government Colleges Rules, 2008.
1. Short Title.—These Rules may be called the Himachal Pradesh Grant-in-Aid to Non- Government Colleges (3rd Amendment) Rules, 2014.
2. Amendment of Rule 4: In Rule 4 of the Himachal Pradesh Grant-in-Aid to Non Government Colleges Rules, 2008, second and third provisio notified vide this department notification No. EDN-A-Ga(10)-3/2008 dated 16th October, 2009 shall be substituted as under :—
2832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936Provided further that the amount of the Grant-in-Aid in favour of the teaching & non- teaching staff of four colleges i.e. St. Bede,s College Shimla, DAV College Kangra, DAV College Kotkhai and MLSM College Sundernagar, which were getting Grant-in-Aid under the Himachal Pradesh Non-Government Affiliated Colleges Grant-in-Aid Rules, 1994 shall not exceed 95% of the revenue gap. (Total expenditure on salary of approved teaching and non teaching staff minus the total income from all sources).
Provided further that the revised Grant-in-Aid shall be payable w.e.f.1.1.2014 and no part of the financial liability accrued due to annual increments, promotions, payment of D.A. etc. between 1.4.2008 and 31.12.2013 shall be paid as Grant-in-Aid. For calculating Grant-in-Aid admissible w.e.f. 1.1.2014 financial benefits earned between 1.4.2008 and 31.12.2013 shall not be counted.
By order ALI R. RIZVI, Pr. Secretary (Hr. Education).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 25th August, 2014
No. HHC/GAZ/ 14-264/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 02 days' commuted leave for 7.8.2014 & 8.8.2014 in favor of Sh. Rajinder Kumar, Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM, Palampur, District Kangra, H.P.
Certified that Sh. Rajinder Kumar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Rajinder Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM, Palampur, District Kangra, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 25th August, 2014
No. HHC/GAZ/ 14-315/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 02 days' commuted leave for 22.7.2014 & 23.7.2014 in favour of Sh. Nikhil Aggarwal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Jawali, District Kangra, H.P.
Certified that Sh. Nikhil Aggarwal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
2833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936Also certified that Sh. Nikhil Aggarwal would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Jawali, District Kangra, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 25th August, 2014
No. HHC/GAZ/14-196/89-III-Part.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 08 days' earned leave w.e.f. 09.08.2014 to 16.08.2014 with permission to suffix Sunday and Gazetted holiday falling on 17.08.2014 and 18.08.2014 in favour of Shri K. K. Sharma, Additional District and Session Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P.
Certified that Shri K.K. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri K.K. Sharma would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
CORRIGENDUM
Shimla, the 22nd August, 2014
No. HHC/Admn.16 (34)89-I.—The name of the Advocate appeared in the fifth line of this Registry Notification No.HHC/Admn. 16(34)89-I-24188-95 dated 7.8.2014 between the word 'Ms.' and 'Thapa' may be read as 'Kirti' instead of 'Kiran'.
By order, Sd/- Registrar General.
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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 6th June, 2014
No. 1-31/2013-18259.—Sanction is hereby accorded to the grant of 6 days Earned Leave with effect from 16th to 21st June, 2014 in favour of Shri B.S. Parmar, Additional Advocate2834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 General of this department with permission to avail prefix/suffix Second Saturday & Sundays falling on 14th, 15th & 22nd June, 2014.
Certified that Shri B.S.Parmar, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 6 days Earned Leave and that this period of leave will count for Continuation of his service.
Certified that the said Shri B.S. Parmar, Additional Advocate General is likely on the expiry of leave to return for duty to the Station from where he proceeds on leave.
By order, Sd/- Advocate General.
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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 11th June, 2014
No. 1-4/2009-19002.—Sanction is hereby accorded to the grant of 6 days Earned Leave with effect from 16th to 21st June, 2014 in favour of Shri Jagdip Singh Rana, Assistant Advocate General of this department with permission to avail prefix/suffix Second Saturday & Sundays falling on 14th, 15th & 22nd June, 2014.
Certified that Shri Jagdip Singh Rana, Assistant Advocate General would ehave continued to officiate, but for his proceeding on 6 days earned Leave and that this period of leave will count for annual increment.
Certified that said Shri Jagdip Singh Rana, Assistant Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.
By order, Sd/- Advocate General.
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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 1st July, 2014
No.1-18/2013-21255.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days earned leave w.e.f. 30-06-2014 to 02-07-2014 in favour of Shri Vivek Singh Attri, Deputy Advocate General of this department with permission to avail suffix falling on 29-06-2014.
Certified that Shri Vivek Singh Attri, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on 3 days earned leave and that this period of leave will count for continuation of his service.
2835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936Certified that the said Shri Vivek Singh Attri, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeds on leave.
By order, Sd/- Advocate General.
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ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 1st July, 2014
No. 1-10-2013-21686.—Sanction is hereby accorded to the grant of 2 days Earned Leave w.e.f. 7th & 8th July, 2014 in favour of Shri D.S. Nainta, Additional Advocate General of this department with permission to avail prefix Sunday falling on 6th July, 2014.
Certified that Shri D. S. Nainta, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 2 days Earned Leave and this period will count for continuation of this service.
Certified that Shri D. S. Nainta, Additional Advocate General is likely on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.
By order, Sd/- Advocate General.
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MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th August, 2014
File NO:HFW-B(B)15-22/2013.—Consequent upon the formulation of "Time Bound Designation (upgradation) Scheme", the Governor, Himachal Pradesh is pleased to introduce "Collegium style of functioning in all departments of HP Government Medical colleges and HP Dental college in the Pradesh, with immediate effect, in the public interest.
2. The Composition, work and functions of the Collegium system shall be as under:—
Composition :—
The collegium of every department in the Medical College/ Dental College shall consist of HOD and next two senior most faculty members in the department.
In case there are more than two Professors (excluding HOD) in the department, then membership shall be rotated amongst all Professors every two years.
Distribution of work and Functions of Collegiums:—
2836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 19361. The administrative, clinical, academic , research, financial and corporate functions of the department shall be distributed by the HOD amongst himself/ herself and the other two members of the Collegium so that each member has atleast two assigned functions. However, the administrative and financial powers shall not be vested in one member. For instance if the HOD retains financial functions then administrative functions would necessarily be assigned to another member of the collegium. Further the following matters shall necessarily be brought before the entire Collegium and shall not be decided by the individual member whom these functions might have been assigned.
(i) Distribution of resources (staff, residents, OPD days. OTs/ Tables, equipments, lab, clinic etc.
(ii) Development of sub specialities and areas of interest of individual faculty members of the department.
(iii) Clinical work distribution including allotment of wards, OPD time slot and surgery schedule.
(iv) Purchase of major equipment in the department.
(v) Other matters will be decided by the member to whom the specific function is assigned.
3. The office order constituting the Collegium in each department would be issued by the Principal of the College concerned.
4. The Collegium of every department shall meet atleast once in every month.
5. The Collegium of every department shall submit a monthly report on the discharge functions assigned to it pertaining to their department to the respective Principal of the Medical Colleges/ HP Dental College and the decisions taken by them. The Principal shall forward the implementation/compliance report to the Government every month.
6. Copies of the office orders establishing department wise Collegium should be forwarded to the Government within 15 days from the date of issue of this notification.
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Health).
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PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla 171009, the 25th August, 2014
File No. PCH-HA (4) 1/94-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Dev Swarup State Election Commissioner, Himachal Pradesh shall retire from his office on 3rd2837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 September, 2014 (AN) after completion of his term of five years as prescribed under rule 4 of the State Election Commissioner (Condition of Service) Rules, 1994.
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (PR).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री अनन्त राम पुत्र श्री कोला राम, निवासी गांव नगहेड गभली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अनन्त राम पुत्र श्री कोला राम, निवासी गांव नगहेड गवली, डाकखाना नगहेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती मनसा देवी की मृत्यु दिनांक 18-6-1987 को महाल नगहेड गभली में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 25-7-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)
श्री खजाना राम पुत्र श्री बसिया राम, निवासी गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री खजाना राम पुत्र श्री बसिया राम, निवासी गांव व डाकघर सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री महक का जन्म दिनांक 25-2-2008 को 2838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 महाल सकड़ी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 2-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री लेख राम धीमान, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)
श्रीमती सुदर्शन शर्मा पत्नी श्री प्रकाश चन्द शर्मा, निवासी कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सुदर्शन शर्मा पत्नी श्री प्रकाश चन्द शर्मा, निवासी कुदैल, डाकखाना कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री मन्जू शर्मा का जन्म दिनांक 5-12-1981 को महाल कुदैल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 2-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत श्री लेख राम धीमान, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)
Ngawang Zodpa s/o Taden, r/o Dege Div. Chogan Bir, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).
बनाम2839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Ngawang Zodpa s/o Taden, निवासी Dege Div. Chogan Bir, डाकखाना बीड़, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 19-12-1970 को महाल चौगान बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 2-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री लेख राम धीमान, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगडा
(हि0 प्र0)
श्री प्रशोाम सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह, निवासी गांव कुणी, डाकघर गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री प्रशोाम सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह, निवासी गांव कुणी, डाकघर गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सन्तोष विहोटिया का जन्म दिनांक 24-11-1991 को महाल कुणी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 2-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा,
(हि0 प्र0)
श्री बलदेव सिंह राणा पुत्र श्री सोभा राम, निवासी बकार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बलदेव सिंह राणा पुत्र श्री सोभा राम, निवासी बकार, डाकखाना महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री दिव्या राणा का जन्म दिनांक 24-9-1990 को महाल बकार में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 2-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 11/T/2014/Misc.
तारीख पेशी : 5-9-2014 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी महाल चडम्बू, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती।
श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी महाल चडम्बू, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम उक्त महाल के राजस्व अभिलेख में सुरेन्द्र कुमार पुत्र रणजीत सिंह दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत घरना के परिवार रजिस्टर में व स्कूल के प्रमाण-पत्र में मेरा नाम सुरेन्द्र सिंह दर्ज है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं। अतः राजस्व अभिलेख महाल चडम्बू में मेरा नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह के बजाय सुरेन्द्र कुमार उपनाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधरण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-9-2014 को असालतन व वकालतन पेश2841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी महाल चडम्बू, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल चडम्बू में सुरेन्द्र कुमार श्री पुत्र रणजीत सिंह के बजाये सुरेन्द्र कुमार उपनाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 11-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगडा
(हि0 प्र0)
श्री जगदेव ंिसंह पुत्र श्री हांडा राम, निवासी गांव व डाकघर खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म् एवम मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जगदेव ंिसंह पुत्र श्री हांडा राम, निवासी गांव व डाकघर खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके ताया मूसू राम की मृत्यु दिनांक 22-12-2007 को महाल खड़ानाल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 16-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
श्री लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0) श्री कुलदीप पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी गांव व डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
2842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म् एवम मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.श्री कुलदीप पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी गांव व डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री पुन्नू राम की मृत्यु दिनांक 15-9-1981 को महाल बीड में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 16-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
डी0 सी0 ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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Office of the Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala
Dharamshala, the 16th August, 2014
No. 842/LB.—Shri Shushil Kumar, Advocate s/o Shri Raja Ram, r/o Village Chougan, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, District Kangra has applied for the post of Notary Public at Sub- Division Baijnath. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objections of general public, if any, are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 30-9-2014.
Sd/-
Addl. District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.
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अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 53/2014 तारीख मरजुआ : 20-6-2014 तारीख पेशी : 18-9-2014 श्री विनय कुमार पुत्र श्री हेम सिंह, निवासी मठानियुल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे इश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी।2843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 श्री विनय कुमार पुत्र श्री हेम सिंह, निवासी मठानियुल, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा नाम पंचायत रिकॉर्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में विनय कुमार दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड महाल मठानियुल में विजय कुमार गलत दर्ज हुआ है। इसलिए मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड महाल मठानियुल में विजय कुमार उपनाम विनय कुमार दर्ज किया जावे।
प्रार्थना-पत्र में नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड महाल मठानियुल में विजय कुमार उपनाम विनय कुमार दर्ज करने बारा कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 18-9-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 20-6-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्री बन्शी लाल पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी सन्धोल, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री बन्शी लाल पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी सन्धोल, डाकघर व तहसील सन्धोल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम बन्शी लाल है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सन्धोल में प्रार्थी का नाम विधी चन्द दर्ज है, जो गलत है। अब प्रार्थी ने इसे दरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 4-9-2014 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 8-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुमन वर्मा पत्नी श्री महेन्द्रपाल, निवासी मकान नं0 104/8, गुन्नूघाट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
2844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 श्रीमती सुमन वर्मा पत्नी श्री महेन्द्रपाल, निवासी मकान नं0 104/8, गुन्नूघाट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र रवि कुमार, जिसकी जन्म तिथि 2-3-1986 है, का नाम नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-9-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री रवि कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 12-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री कृष्ण दत, निवासी मकान नं0 392/1, वार्ड नं0 2, रानी का बाग, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री कृष्ण दत, निवासी मकान नं0 392/1, वार्ड नं0 2, रानी का बाग, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकीे पुत्री कु0 दिव्यांश, जिसकी जन्म तिथि 2-10-2012 है, का नाम नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-9-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर कु0 दिव्यांश का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 12-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।2845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सलामती पत्नी श्री अली हसन, निवासी कण्डईवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्रीमती सलामती पत्नी श्री अली हसन, निवासी कण्डईवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकीे पुत्री कु0 सपीना, जिसकी जन्म तिथि 28-11-1997 है, का नाम ग्राम पंचायत विक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-9-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर कु0 सपीना का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 12-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री पपेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी कैन्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
श्री पपेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी कैन्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके भाई श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, जिसकी मृत्यु तिथि 26-11-2007 है, का नाम नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-9-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री विरेन्द्र सिंह की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।2846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 अगस्त, 2014/6 भाद्रपद, 1936 आज दिनांक 12-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अशोक कुमार पुत्र श्री दौलत राम, निवासी हमीदपुर, तहसील नाराणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा।
बनाम
आम जनता
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री दौलत राम, निवासी हमीदपुर, तहसील नाराणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सक्षम शर्मा, का जन्म कालाअम्ब अस्पताल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 21-3-2012 को हुआ है, परन्तु उसका नाम ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-9-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें। बसूरत दीगर श्री सक्षम शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 12-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है