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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 111, 30 August 2014

Published 30 August 2014

Gazette no.
111
Gazetteid
111/GAZETTE/2014-30/08/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-08-30.111_gazette_2014-8_30_2014
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शनिवार, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग-ग शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 27 अगस्त, 2014

संख्याः गृह-ग(क)3-1/2011.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, शिमला की सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 की धारा 6, 7, 8 और 9 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्थायी और अस्थायी पासों को जारी करने तथा नवीकरण करने के लिए आवेदन करने के साथ-साथ अस्थाई और पर्यटक पासों को जारी करने के लिए आवेदन करने के आरूप (फार्म) और ऐसे पासों के आरूप और रंग को निम्नलिखित रीति में अधिसूचित करती हैः-

111-राजपत्र/2014-30-8-2014 (2915)2916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 अर्थातः- 1. सील्ड और प्रतिबन्धित सडकों के लिए पास को प्रदान करने और नवीकरण करने हेतु आवेदन-पत्र सील्ड और प्रतिबन्धित सडकों पर यान चलाने के लिए स्थायी पास को प्रदान करने के लिए आवेदन प्रारूप-क में किया जाएगा। इस प्रकार जारी किए गए पास का पासधारक द्वारा प्ररूप ख में आवेदन करके नवीकृत करवाना होगा। अस्थयी और पर्यटक पास प्रदान करने हेतु आवेदन प्रारूप-ग मे किया जाएगा।

2. पासों के रंग और आरूप :- सील्ड और प्रतिबन्धित सडकों के लिए पास (पासों) का रंग क्रमशः लाल और पीला होगा तथा सील्ड और प्रतिबन्धित सडकों से सम्बन्धित समेकित पास का रंग सफेद होगा। सील्ड और प्रतिबन्धित सडकों के लिए अस्थाई और पर्यटक पासों का रंग क्रमशः नीला और हरा होगा। सील्ड और प्रतिबन्धित, समेकित, अस्थायी और पर्यटक पासों का आरूप क्रमशः उपाबन्ध I, II, III, IV और V के अनुसार होगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

-------

प्रारूप-क

सील्ड या प्रतिबन्धित सडक (सडकों) के लिए पास जारी करने हेतु आवेदन का प्रारूप सेवा में,

अवर सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार।

महोदय,

कृपया मेरे आवेदन में वर्णित मार्गाें (रूटों) पर यान चलाने के लिए मेरे पक्ष में पास जारी करें। शिमला की सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक विशिष्टियां/दस्तावजे संलग्न किए जा रहे है।

1 . अधिकारी/आवेदक, जिसके नाम पर अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना, के नाम और पदनाम सहित उसका मोबाईल नम्बर।
2. पूर्ण पते सहित (लोक सेवकों की दशा में) विभाग/कार्यालय का नाम।
3. शिमला में आवास की सही अवस्थिती (सबूत सहित पूर्ण आवसीय पता फोन नम्बर सहित दिया जाना अपेक्षित है) इस प्रमाण पत्र के साथ कि कार्यालय/आवास/गराज किसी प्रतिबन्धित/ अन्य सडक से पहुच योग्य नही है।
4. उपायुक्त या उसके द्वारा इस बाबत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाण पत्र (निजी यानों के लिए) कि आवेदक का आवास या कार्यालय सील्ड/प्रतिबन्धित सडक पर पड़ता (आता) है तथा किसी अन्य सड़क से पहुंच योग्य नहीं है और यह कि आवेदक के पास अपनी पार्किंग/गैराज है।
5. क्या कार्यालय/आवास/गैराज सील्ड/प्रतिबन्धित सड़क पर अवस्थित है ? यदि हां, तो कृपया व्यौरा दें।
6. क्या आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास इस अधिनियम के अधीन, किसी प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य यान (यानों) की बाबत कोई अनुज्ञा-पत्र है ? यदि हा, तो कृपया ब्यौरा देंः- अनुज्ञा पत्र की क्रम संख्याः प्राधिकारी का नाम जिसने इसे जारी किया हैः- जारी करने की तारीखः अवसान की तारीखः
7. प्रत्येक सड़क पर यान चलाने के लिए कारण/ औचित्य/प्रयोजन/—पया गंतव्य स्थानों/ कार्यालयों का नाम वर्णित करें।
8. यान की रजिस्ट्रकरण संख्या
9. क्या यान सरकारी/भाडे का/निजी है ? ़
10. औचित्य सहित अवधि जिसके लिए पास अपेक्षित है।
11. अधिनियम की अनुसूची I तथा II के अनुसार सड़क (सड़कों ) के नाम। सील्ड सडके : प्रतिबन्धित सडके :
12. प्रसंस्करण फीस चालान/रसीद संख्या तारीख सहित।
13. विधिमान्यता सहित प्रदूषण प्रमाण पत्र संख्या
14. कोई अन्य सुसंगत सूचना
2917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोतम सूचना और ज्ञान के अनुसार सही है और यदि कोई विशिष्ट मिथ्या पाई जाती है तो मेरा अनुज्ञा-पत्र रद्‌द किए जाने के लिए दायी होगा और में पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबन्धित अन्य कार्रवाइयों हेतु भी दायी हूंगा।

तारीखः-

आवेदक के हस्ताक्षर। कृपया निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो प्रति। 2. प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति। 3. निजी/भाड़े यानों हेतु सौ रूपये की प्रस्ांस्करण फीस का सवूत । 4. सामान्य प्रशासन विभाग/विभागाध्यक्ष से इस प्रमाण का प्रमाण-पत्र कि आवेदन में वर्णित-यान अधिकारी के साथ लगाया गया है।

5. निजी आवासिक हेतु उपायुक्त शिमला से आवासीय प्रमाण पत्र और सरकारी कर्मचारी के लिए राज्य सम्पदा अधिकारी से प्रमाण पत्र।

6. स्वतः प्रमाण पत्र जहां कहीं लागू हो।2918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 प्रारूप-ख

सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क(काें) के लिए पास को नवीकृत कराने हेतु आवेदन का प्रारूप सेवा में

अवर सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार। महोदय,

कृपया आवेदन में वर्णित मागाें (रूटों) पर मेरे द्वारा यान के चलाए जाने हेतु निम्नवर्णित-व्यौरों के अनुसार पास को नवीकृत किया जाए। शिमला की सडकों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 के अधीन यथा अपेक्षित-अनिवार्य विशिष्टियां/दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं।

1 . अनुज्ञा पत्र की क्रम संख्याः अनुज्ञा पत्र धारक का नाम/पदनाम जारी करने की तारीख अवसान की तारीख
2. मोवाइल नम्बर सहित अधिकारी/आवेदक का नाम/ पद नाम जिसके नाम पर अनुज्ञा-पत्र को नवीकृत किया जाना है।
3. पूर्ण पते सहित विभाग/कार्यालय का नाम (लोक सेवकों) की दशा मे ं)
4. शिमला में आवास की सही अवस्थिति (सबूत सहित पूर्ण आवासीय पता फाने नम्बर सहित दिया जाना आपेक्षित है) इस प्रमाण-पत्र के साथ कि कार्यालय/आवास/ गराज किसी प्रतिबन्धित/अन्य सडक से पहुंच योग्य नही हैं।
5. उपायुक्त या उसके द्वारा इस बाबत प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से इस प्रमाव का प्रमाण पत्र (निजी यानों के लिए) कि आवेदक का आवास या कार्यालय सील्ड/ प्रतिबन्धित सड़क पर पडता (आता) है तथा किसी अन्य सडक से पहुंच योग्य नही है और यह कि आवेदक के पास अपनी पार्किंग/गराज है।
6. क्या कार्यालय/आवास/गराज सील्ड/प्रतिबन्धित सडक पर अवस्थित है ? यदि हां तो कृपया ब्यौरा दें
7. क्या आबेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य यान (यानों) की बाबत कोई अनुज्ञा पत्र है? यदि हां तो व्यौरा दे :- अनुज्ञा पत्र की क्रम संख्याः प्राधिकारी का नाम जिसने इसे जारी किया हैः जारी करने की तारीखः अवसान की तारीखः
8. प्रत्येक सड़क पर यान चलाने के लिए कारण/ औचित्य/प्रयोजन/कृपया गंतव्य स्थानों/कार्यालयों का नाम वर्णित करें।
9. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या
10. क्या यान सरकारी/भाडे पर/निजी है ? ़
11. औचित्य सहित अवधि जिसके लिए नवीकरण अपेक्षित है
12. अधिनियम की अनुसूची-I तथा II के अनुसार सड़क (कों) के नाम सील्ड सड़कें : प्रतिबन्धित सड़केंः
13. प्रसंस्करण फीस चालान/रसीद की संख्या तारीख सहितः-
14. विधिमान्यता सहित प्रदूषण प्रमाणपत्र संख्या
15. कोई अन्य सुसंगत सूचना
2919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

15. कोई अन्य सुसंगत सूचना प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विेश्ष्टिियां मेरी सर्वोतम सूचना और ज्ञान के अनुसार सही हैं और यदि कोई विशिष्टि मिथ्या पाई जाती है तो मेरा अनुज्ञा-पत्र रदद्‌ किए जाने हेतु दायी होगा और मैं पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबन्धित अन्य कार्रवाइयों के लिए भी दायी हूंगा।

तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर कृपया निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करेंः-

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो प्रति। 2. प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति। 3. निजी/भाड़े के यानों के लिए हेतु सौ रूपये की प्रसंस्करण फीस का साक्ष्य। 4. सामान्य प्रशासन विभाग/विभागाध्यक्ष से इस प्रमाण का प्रमाण-पत्र कि आवेदन में वर्णित-यान अधिकारी के साथ लगाया गया है।

5. निजी आवासिक हेतु उपायुक्त शिमला से आवासीय प्रमाण पत्र और सरकारी कर्मचारी के लिए राज्य सम्पदा अधिकारी से प्रमाण पत्र।

6. स्वतः प्रमाण पत्र जहां कहीं भी लागू हो । 7. मूल अनुज्ञा-पत्र जिसे नवीकृत किया जाना वांछित है।

--------

प्रपत्र-ग

सील्ड या प्रतिबंधित सड़क (कों) के लिए अस्थायी/पर्यटक पास (पासों) को जारी करने हेतु आवदेन का प्रारूप

सेवा म,ें

अवर सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार।

या

प्रभारी, पर्यटक प्रसुविधा केन्द्र (पर्यटक स्थलों की बावत)

महोदय,

मैं आभारी हूंगा यदि आप कृपया आवेदन में वर्णित किए गए मार्गों (रूटों) पर मेरे स्वामित्व वाले/ भाडे़ पर लिए गए यान को चलाने हेतु अस्थायी पास को जारी कर सकें। शिमला की सड़कों का उपायोग 2920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 के अधीन यथा अपेक्षित अनिवार्य विशिष्टियां/दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं।

1 . आवेदक का नाम और पूरा पता
2. यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या
3. क्या सरकारी, निजी या भाडे़ का यान है ?
4. सील्ड/प्रतिबन्धित क्षेत्र मे यान चलाए जाने का औचित्य/प्रयोजन
5. सामग्री/मद के व्यौरे (यदि लागू हो)
6. परेषिती का नाम और पता (यदि लागू हो)
7. अवधि जिसके लिए अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित है (तारीख और दिनों की संख्या)
8. अधिनियम की अनुसूची I तथा II के अनुसार सड़क (सड़को ) का ं नाम सील्ड सड़कें : प्रतिबन्धित सड़कें :

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरी सर्वोत्म सूचना और ज्ञान के अनुसार सही है और यदि कोई विशिष्टि मिथ्या पाई जाती है तो मेरा अनुज्ञा पत्र रद्‌द किए जाने हेतु दायी होगा और मैं पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबंधित अन्य कार्रवाइयों के लिए भी दायी होऊंगा।

तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर दस्तावजे जो संलग्न किए जाने हैः-

1. फीस के संदर्भ का सबूत। 2. आवेदक की पहचान/पते का सबूत। 3. यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र (आर सी) की प्रति (जहां कही व्यवहार्य हो)। 4. प्रदूषण प्रमाण-पत्र की प्रति (जहां कही व्यावहार्य हो) ।

___________

[Authoritative English Text of this Department Notification No. _____ dated_______ as required

under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

HOME DEPARTMENT-C-SECTION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th August, 2014

No. Home-C(A)3-1/2011.—In exercise of the powers conferred under sections 6, 7, 8 and 9 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the formats for making application for issuance2921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 of permanent passes and renewal of permanent passes as well as for making application for issuance of temporary and tourist passes and the colour of such passes in the following manner, namely :—

1. Application for grant and renewal of a pass for sealed and restricted roads – An application for grant of a permanent pass for driving a vehicle on sealed and restricted roads shall be made in Form A. The pass so issued shall be renewed by the pass holder by making an application in Form B. An application for grant of temporary and tourist pass shall be made in Form C.

2. Colour and formats of Passes - The colour of pass (es) for sealed and restricted roads shall be red and yellow respectively and the colour of consolidated pass involving sealed and restricted roads shall be white. The colours of temporary and tourist passes for sealed and restricted roads shall be blue and green respectively. The formats of passes for sealed, restricted, consolidated and temporary and tourist shall be as per Annexures– I, II, III, IV and V respectively.

By order, PARTHASARTHI MITRA, Chief Secretary (Home).

__________

FORM – A

APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF PASS FOR SEALED OR RESTRICTED

ROAD (S)

To

The Under Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh.

Sir,

Kindly issue pass in my favour for plying of vehicle to me on the routes mentioned in the application. Necessary particulars/documents as required under the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 are being attached.

1. Name and Designation of the Officer/Applicant in whose name the permit is to be issued with his Mobile No.
2. Name of the Department/Office with complete address (In case of public servants).
3. Exact Location of Residence in Shimla (Complete residential address with proof is required to be given along with phone No.) with certificate that office/residence/garage is not approachable from any restricted/other road.)
4. Certificate (for Private Vehicles) from the DC or any other officer authorized by him to the effect that the residence or the office of the applicant falls on sealed/restrict road and is not approachable from any other road and that the applicant is having his own parking/garage.
5. Whether Office/Residence/Garage is located in the sealed/restricted road. If yes, please give details.
6. Whether the applicant or any members of his family own any permit in respect of other vehicle(s) under this Act issued from any of the Authorities; if so, please give details: S r. No. of the Permit Name of the Authority which has issued it Date of Issue Date of Expiry
7. Reason/justification/purpose for plying the vehicle on each road. Please mention name of places/offices to be visited.
8. Vehicle Registration Number
9. Whether Govt./Hired/Private.
10. Period for which pass is required with justification.
11. Name of roads(s) as per schedule I and II of the Act. Sealed Roads: Restricted Roads:
12. Processing fee Challan/receipt No. with date
13. Pollution Certificate No. with Validity
14. Any other relevant information
2922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Certified that the particular given above are true to the best of my information and knowledge and in case any of the particular is proved to be false, my permit is liable to be cancelled and I shall also be liable for other actions as provided in the Act ibid.

Signature of the Applicant.

Date:

2923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Please attach following certificates.—

1. Attested Photocopy of Registration Certificate.

2. Attested copy of Pollution Under Control Certificate.

3. Proof of processing fee Rs. 100/-for private/hired vehicle.

4. Certificate from General Administration Department/Head of Department to the effect that the vehicle mentioned in the application is attached with the Officer.

5. Residence Certificate from Deputy Commissioner, Shimla for private resident and Certificate from State Estate Officer for Govt. Employee.

6. Self certificate wherever applicable.

___________

FORM – B

APPLICATION FORM FOR RENEWAL OF PASS FOR SEALED OR RESTRICTED

ROAD (S)

To

The Under Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh.

Sir,

Kindly renew the pass as per the details mentioned below for plying of vehicle by me on the routes mentioned in the application. Necessary particulars/documents as required under the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 are being attached.

1. Sr. No. of the Permit Name/Designation of the Permit Holder. Date of Issue Date of Expiry
2. Name and Designation of the Officer/Applicant in whose name the permit is to be renewed with his Mobile No.
3. Name of the Department/Office with complete address (In case of public servants).
4. Exact Location of Residence in Shimla (Complete residential address with proof is required to be given along with phone No.) with certificate that office/residence/garage is not approachable from any restricted/other road.)
5. Certificate (for Private Vehicles) from the Deputy Commissioner or any other officer authorized by him to the effect that the residence or the office of the applicant falls on sealed/restrict road and is not approachable fom any other road and that the applicant is having his own parking/garage.
6. Whether Office/Residence/Garage is located in the sealed/restricted road. If yes, please give details.
7. Whether the applicant or any members of his family own any permit in respect of other vehicle(s) under this Act issued from any of the Authorities. If so, please give details:— Sr. No. of the Permit Name of the Authority which has issued it Date of Issue Date of Expiry
8. Reason/justification/purpose for plying the vehicle on each road. Please mention name of places/offices to be visited.
9. Vehicle Registration Number
10. Whether Govt./Hired/Private.
11. Period for which renewal is required with justification.
12. Name of roads(s) as per schedule I and II of the Act. Sealed Roads: Restricted Roads:
13. Processing fee Challan/receipt No. with date
14. Pollution Certificate No. with Validity
15. Any other relevant information
2924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Certified that the particular given above are true to the best of my information and knowledge and in case any of the particular is proved to be false my permit is liable to be cancelled and I shall also be liable for other actions as provided in the Act ibid.

Signature of the Applicant.

Date:

2925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Please attach following certificates.—

1. Attested Photocopy of Registration Certificate.

2. Attested copy of Pollution Under Control Certificate.

3. Proof of processing fee Rs. 100/-for private/hired vehicle.

4. Certificate from General Administration Department/Head of Department to the effect that the vehicle mentioned in the application is attached with the Officer.

5. Residence Certificate from Deputy Commissioner, Shimla for private resident and Certificate from State Estate Officer for Govt. Employee.

6. Self certificate wherever applicable.

7. Original Permit sought to be renewed.

___________

FORM – C

APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF TEMPORARY/TOURIST PASS (ES) FOR

SEALED OR RESTRICTED ROAD (S).

To

The Under Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh.

OR

Tourist Facilitation Centers (in respect of Tourist pass (es).

Sir,

I would be thankful if you could kindly issue the temporary pass for plying vehicle owned/hired by me on the routes mentioned in the application. Necessary particulars/documents as required under the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 are being attached.

1. Name and Complete Address of the Applicant
2. Vehicle Registration No.
3. Whether Govt. , Private or hired Vehicle.
4. Justification/purpose of plying the vehicle on sealed/restricted road.
5. Details of Material/Item to be transported (if applicable).
6. Name and Address of the Consignee (if applicable).
7. Period for which permit is required. (Date and No. of Days)
8. Name of roads(s) as per schedule I and II of the Act. Sealed Roads: R estricted Roads:
2926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Certified that the particular given above are true to the best of my information and knowledge and in case any of the particular is proved to be false my permit is liable to be cancelled and I shall also be liable for other actions as provided in the Act ibid.

Signature of the Applicant.

Date:

Documents to be attached:

1. Proof of payment of fee 2. Identity/Address Proof of the applicant 3. Copy of RC of the Vehicle (wherever practicable) 4. Copy of Pollution Certificate (wherever practicable)

________

Annexure – I

2927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Annexure – II

2928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Annexure – III

2929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Annexure – IV

2930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Annexure – V

2931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SOLAN. DISTRICT, SOLAN

PUBLIC NOTICE

Solan, the 28th August, 2014

Notice under Rule 6(2) (b) of the Notaries Rules, 1956.

No. Peshi/III-14/88-V-356-360.—It is hereby informed to the general public that the following Advocates have applied under Rule 4 of the Notaries Rules 1956, framed under the Notaries Act 1952, for the appointment of Notary Public.

In case any Person, Bar Association or any other Authority has any objections for their appointment as Notary Public the same may be objected in person or addressed to the undersigned in writing, within a period of one month from today.

Sr. No. Name of Applicant Area proposed to be practice as Notary

1 Sh. Neelam Kumar Bhardwaj, Advocate. Sub-Division Arki.

A copy of this notice be published in Rajpatra, Himachal Pradesh and on the notice board of the Deputy Commissioner office Solan, District Court Solan, Sub Divisional Magistrates office Arki.

Issued under my signature and seal of the court today the 28th day of August, 2014.

By order, Sd/- Deputy Commissioner, Solan. District Solan.

__________

In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Darshan Singh, aged 27 years s/o Shri Kishori Lal, r/o V. P. O. Aghar, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Teji Devi, aged 25 years d/o Shri Hari Ram, r/o 61/2 Tippar, Tehsil and District Kullu (H. P.).

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Darshan Singh and Smt. Teji Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized2932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 their marriage on 7-7-2014 at Jai Mata Navahi Devi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-9-2014. The objection received after 22-9-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-8-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Ravinder Kumar, aged 26 years s/o Shri Kesar Chand, r/o Village Sunwin Rajputan, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.) at present c/o Shri Braham Dass s/o Shri Maru Ram, r/o Village Bhagetu, P. O. Mair, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Laxmi Devi, aged 21 years d/o Late Shri Lekh Ram, r/o Village Charpal (Bihal), . . Applicants. Tehsil Dhatwal, District Hamirpur (H.P.)

Versus

General public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Shri Ravinder Kumar and Laxmi Devi have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize marriage within three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 22-9-2014. The objection received after 22-9-2014 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-8-2014 under my hand and seal of the court.

Seal. CHAND PRAKASH SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

2933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

ब अदालत श्री कर्म सिंह चौधरी, समाहर्ता उपमण्डल एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 1/2014

तारीख दायरा 22-12-2012 उनवान :

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

श्री पंकज मोहन सुपुत्र श्री वेद प्रकाश, वासी नजदीक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह नादौन, जिला . . प्रतिवादी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

Petition under section 4 and 7 of H. P. Public Premises (Land Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 for the recovery of rent and possession of the Industrial Shed No. 4 situated at Indusrial Area Kohla, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

उपरोक्त मामला में वादी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द,्र हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 22-12-2012 को इस अदालत में याचिका दायर की है कि प्रतिवादी श्री पंकज मोहन सुपुत्र श्री वेद प्रकाश, वासी नजदीक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने विभाग से किराए पर एक औद्योगिक शैड नं0 4 स्थित औद्योगिक क्षेत्र कोहला, नादौन हमीरपुर में किराए पर लिया है जिसका कब्जा प्रतिवादी के पास है परन्तु प्रतिवादी ने दिनांक 5-5-2003 के बाद इसका किराया न दिया है तथा न ही उसका कब्जा विभाग को सौंपा है। प्रतिवादी को साधारण तरीके से तामील न हो रही है।

अतः सर्वसाधारण एवं प्रतिवादी को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति या प्रतिवादी को इस सन्दर्भ में कुछ कहना हो या कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-9-2014 को समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर।

कर्म सिंह चौधरी,

समाहर्ता उपमण्डल एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,

नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म सिंह चौधरी, समाहर्ता उपमण्डल एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

तारीख दायरा 22-12-2012 उनवान :

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

श्री विक्रम सिंह सुपुत्र श्री पाला राम आदि, वासी डोची टप्पा, डा0 साधूपुल, तहसील कण्डाघाट, जिला . . प्रतिवादी। सोलन, हिमाचल प्रदेश2934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 Petition under section 4 and 7 of H. P. Public Premises (Land Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 for the recovery of rent and possession of the Industrial Shed No. 7 situated at Indusrial Area Kohla, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

उपरोक्त मामला में वादी महप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 22-12-2012 को इस अदालत में याचिका दायर की है कि प्रतिवादी श्री विक्रम सिंह सुपुत्र श्री पाला राम आदि, वासी डोची टप्पा, डा0 साधूपुल, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने विभाग से एक औद्योगिक शैड नं0 7 स्थित औद्योगिक क्षेत्र कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में किराए पर लिया है जिसका कब्जा प्रतिवादी के पास है परन्तु प्रतिवादी ने दिनांक 15-5-2004 के बाद इसका किराया न दिया है तथा न ही उसका कब्जा विभाग को सौंपा है। प्रतिवादी को साधारण तरीके से तामील न हो रही है। अतः सर्वसाधारण एवं प्रतिवादी को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति या प्रतिवादी को इस सन्दर्भ में कुछ कहना हो या कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-9-2014 को समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर पेश करे अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर।

कर्म सिंह चौधरी,

समाहर्ता उपमण्डल एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,

नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 1303 उप महाल नरवाना, मौजा नरवाना, तहसील धर्मशाला, तबदील मलकीयत जेर धारा 104 (iii) H.P. Land Reforms and Tenancy Act, 1972 में उनवान वाला चन्द्रधर-चन्द्रगुप्त-चन्द्रमोहन पुत्र व श्रीमती चन्द्रलेखा भाग बराबर (4) भाग पुत्री जमना दास व श्रीमती रेणुका देवी-श्रीमती मन्जू देवी पुत्रियां चन्द्रशेखर पुत्र जमना दास भाग बराबर (1) भाग संजय कुमार पुत्र व श्रीमती सलोणी-सोनिया पुत्रियां व श्रीमती प्रेम कुम्भकर्णी पत्नी स्व0 श्री चन्द्रमणी पुत्र जमना दास भाग बराबर (1) भाग बहक ओम प्रकाश-किशोरी लाल-सुभाष चन्द पुत्र किहरू पुत्र सौदागर भाग बराबर स्थानीय वासी की पैरवी हेतु 20-9-2014 के अन्दर कोई एतराज हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 1304 उप महाल नरवाना, मौजा नरवाना, तहसील धर्मशाला, तबदील मलकीयत जेर धारा 104 (iii) H.P. Land Reforms and Tenancy Act, 1972 में उनवान वाला चन्द्रधर-चन्द्रगुप्त-चन्द्रमोहन पुत्र व श्रीमती चन्द्रलेखा भाग बराबर (4) भाग पुत्री जमना दास व श्रीमती रेणुका देवी-श्रीमती मन्जू देवी पुत्रियां चन्द्रशेखर पुत्र जमना दास भाग बराबर (1) भाग संजय कुमार पुत्र व श्रीमती सलोणी-सोनिया पुत्रियां व श्रीमती प्रेम कुम्भकर्णी पत्नी स्व0 श्री चन्द्रमणी पुत्र जमना दास भाग2935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 बराबर (1) भाग बहक रजिन्दर कुमार पुत्र रोशन लाल पुत्र नोधा निस्फ रविन्दर कुमार पुत्र मंगत राम पुत्र पाला निस्फ स्थानीय वासी की पैरवी हेतु 20-9-2014 के अन्दर कोई एतराज हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री लाल चन्द सुपुत्र श्री रणियां राम, निवासी गांव मनारा, मौजा हरसर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरूस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के महाल मनारा में लाल चन्द दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम करतार सिंह पुत्र श्री रणियां दर्ज चला आ रहा है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में लाल चन्द के बजाए लाल चन्द उर्फ करतार सिंह पुत्र श्री रणियां दर्ज किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरूस्ती बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20-9-2014 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दरूस्ती के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 21-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वाली जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री वजर सिंह, निवासी महाल डोलवा, मौजा डोल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

2936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 श्री वजर सिंह, निवासी महाल डोलवा, मौजा डोल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि श्री जगदेव सिंह पुत्र वजर सिंह का जन्म दिनांक 5-6-1975 को गांव डोलवां में हुआ है, जो गलती से पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकृत नहीं करवा सकी। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2014 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 21-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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Office of the Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala

NOTICE

Dharamshala, the 20th August, 2014

No. 848/LB.—Smt. Hima, Advocate w/o Shri Umesh Chand, r/o Village Gahr, P.O. Bharwana, Tehsil Palampur, District Kangra has applied for the post of Notary Public at Sub- Division Palampur. Before recommending the case of the applicant to the Govt. of Himachal Pradesh for the appointment as Notary Public, the objections of general public, if any, are invited through this notice. If any person has objection for appointment of the applicant, he may send the objections in writing to this office on or before 30-9-2014.

Sd/-

District Magistrate,

Kangra at Dharamshala.

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती सकीना देवी पत्नी श्री प्रभात सिंह, निवासी गांव सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सकीना देवी पत्नी श्री प्रभात सिंह, निवासी गांव सिम्बल, डाकखाना सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अमित राणा का जन्म दिनांक2937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 10-1-1992 को महाल सिम्बल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 11-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री बलदेव राज पुत्र श्री मेघ राज, निवासी नौरी, डा0 पढियारखड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलदेव राज पुत्र श्री मेघ राज, निवासी नौरी, डा0 पढियारखड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सचिन का जन्म दिनांक 26-10-1995 को महाल नौरी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 11-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 ब अदालत श्री लेख राज धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा

(हि0 प्र0)

श्री रतन चन्द पुत्र श्री जोहन्डा राम, निवासी गांव व डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रतन चन्द पुत्र श्री जोहन्डा राम, निवासी गांव व डा0 सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी की मृत्यु दिनांक 2-9-2000 को महाल सिम्बल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 11-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

लेख राज धीमान,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रभात चन्द पुत्र श्री जगरनाथ, निवासी गांव व डा0 धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रभात चन्द पुत्र श्री जगरनाथ, निवासी गांव व डा0 धानग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र भारत भूषण का जन्म दिनांक 12-2-1986 को महाल धानग में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।2939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 आज दिनांक 11-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री अभिनव शर्मा पुत्र श्री हंस राज शर्मा, निवासी गांव मलघोटा, डा0 खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अभिनव शर्मा पुत्र श्री हंस राज शर्मा, निवासी गांव मलघोटा, डा0 खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना जन्म दिनांक 17-7-1991 को महाल मलघोटा में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 16-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री राम गोपाल पुत्र श्री जनक राज, निवासी कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत मकफूद-उल-खबरी हेतु।

सर्वसाधारण को इस इश्तहार नोटिस मकफूद-उल-खबरी द्वारा सूचित किया जाता है कि उसका भाई मनजीत कुमार पुत्र श्री जनक राज, निवासी कोतवाली बाजार, धर्मशाला पिछले 16 वर्षों से लापता है और आज दिन तक उसकी कोई खबर न है। उसके नाम पर चल व अचल सम्पति महाल उपरली वडोल, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में भूमि है, जिसे प्रार्थी के भाई मनजीत कुमार पुत्र श्री जनक राज के जायज वारसान के नाम करवाना चाहता है। 2940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी/आम जनता व हितबद्ध संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी इस मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल दर्ज करने बारे उजर हो तो वह इस अदालत में दिनांक 23-9-2014 को असालतन या वकालतन सुबह 10.00 बजे दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इस मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल दर्ज कर दिया जाएगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kalpa at Reckong-Peo,

District Kinnaur (H. P.)

Case No. : 33/2014

Date of Institution : 22-8-2014 In the matter of :

Smt. Chhering Dolma w/o Shri Sanjeev Kumar, resident of Village Telangi, Gram Panchayat Telangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

The above named applicant has preferred an application supported by an affidavit in this Court under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 stating therein that her sons named Sonam was born on 18-7-2005 and Tanzin was born on 2-2-2008 but due to ignorance she could not get the birth of her sons registered/recorded in the records of Gram Panchayat Telangi and now she intends to get the same registered/recorded in the records of Gram Panchayat Telangi. Public notice inviting objections of the general public regarding entry of birth in the records of Gram Panchayat Telangi on 18th day of July, 2005 and 2nd February, 2008 till the stipulated date i. e. 15-9-2014. Therefore notice is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of birth of said sons in Gram Panchayat Telangi he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i. e. before 15-9-2014 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of birth as Sonam and Tanzin in Gram Panchayat Telangi and orders under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Telangi.

Issued under my signature and seal of the Court today on 22nd day of August, 2014.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Kalpa at Reckong-Peo, District Kinnaur (H. P.).

2941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kalpa at Reckong-Peo,

District Kinnaur (H. P.)

Case No. : 32/2014

Date of Institution : 21-8-2014 In the matter of :

Shri Sunil Lakra s/o Shri Benedik Lakra, resident of Village Brelingi, Gram Panchayat Duni, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General Public

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

The above named applicant has preferred an application supported by an affidavit in this Court under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 stating therein that his son named Manish was born on 28-2-2001 but due to ignorance he could not get the birth of his son registered/recorded in the records of Gram Panchayat Duni and now he intends to get the same registered/recorded in the records of Gram Panchayat Duni. Public notice inviting objections of the general public regarding entry of birth in the records of Gram Panchayat Duni on 28th day of February, 2001, till the stipulated date i. e. 15-9-2014. Therefore notice is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of birth of said son in Gram Panchayat Duni he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i. e. before 15-9-2014 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of birth as Manish in Gram Panchayat Duni and orders under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Duni.

Issued under my signature and seal of the Court today on 21st day of August, 2014 .

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Kalpa at Reckong-Peo, District Kinnaur (H. P.).

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kalpa at Reckong-Peo,

District Kinnaur (H. P.)

Case No. : 31/2014

Date of Institution : 21-8-2014 In the matter of :

Shri Parmeshwar Oraon s/o Shri Chhumu Oraon, resident of Village Brelingi, Gram Panchayat Duni, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General public

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

The above named applicant has preferred an application supported by an affidavit in this Court under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 stating therein that his son2942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 named Manoj was born on 19-4-2001 but due to ignorance he could not get the birth of his son registered/recorded in the records of Gram Panchayat Duni and now he intends to get the same registered/recorded in the records of Gram Panchayat Duni. Public notice inviting objections of the general public regarding entry of birth in the records of Gram Panchayat Duni on 19th day of April, 2001, till the stipulated date i. e. 15-9-2014. Therefore notice is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of birth of said son in Gram Panchayat Duni he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i. e. before 15-9-2014 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of birth as Manoj in Gram Panchayat Duni and orders under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Duni.

Issued under my signature and seal of the Court today on 21st day of August, 2014 .

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Kalpa at Reckong-Peo, District Kinnaur (H. P.).

_______

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kalpa at Reckong-Peo,

District Kinnaur (H. P.)

Case No. : 30/2014

Date of Institution : 21-8-2014 In the matter of :

Shri Sunder Lal s/o Shri Lal Chand, resident of Village Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, Himachal Pradesh

. . Applicant.

Versus

General public

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

The above named applicant has preferred an application supported by an affidavit in this Court under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughter named Preeti was born on 11-8-1998 but due to ignorance he could not get the birth of his daughter registered/recorded in the records of Gram Panchayat Kalpa and now he intends to get the same registered/recorded in the records of Gram Panchayat Kalpa. Public notice inviting objections of the general public regarding entry of birth in the records of Gram Panchayat Kalpa on 11th day of August, 1998 till the stipulated dated i. e. 15-9-2014. Therefore notice is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of birth of said daughter in Gram Panchayat Kalpa he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i. e. before 15-9-2014 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of birth as Preeti in Gram Panchayat Kalpa and orders under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Kalpa.

Issued under my signature and seal of the Court today on 21st day of August, 2014 .

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Kalpa at Reckong-Peo, District Kinnaur (H. P.).

2943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्रीमती भागा देवी पुत्री श्री बांकू राम, निवासी शारवी, फाटी शिल्ही, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू , हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

इस कार्यालय में श्रीमती भागा देवी पुत्री श्री बांकू राम, निवासी शारवी, फाटी शिल्ही, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू , हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र सुजल की जन्म तिथि 2-2-2009 अज्ञानता व ईलाका में न रहने के कारण निश्चित समय में ग्राम पंचायत शिल्ही में दर्ज नहीं करा सकी है। इस बारे उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत शिल्ही ने प्रपत्र संख्या 10 पर अपना अप्राण्यता प्रमाण-पत्र संलग्न किया है। सायला ने ग्राम पंचायत शिल्ही, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू , हिमाचल प्रदेश में अपने पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सुजल, गांव शारवी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिल्ही, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू , हिमाचल प्रदेश में दर्ज कराने के लिए एतराज हो तो वह तिथि 8-9-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक पेश करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त सुजल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिल्ही में दर्ज कराने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत शिल्ही को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 14-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री राम लाल पुत्र श्री चेत राम, गांव जझार, फाटी घाटू, ग्राम पंचायत गमोग, तहसील निरमण्ड, जिला . . वादी। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम लाल पुत्र श्री चेत राम, गांव जझार, फाटी घाटू, ग्राम पंचायत गमोग, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र अमन का जन्म व नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करा सका हूं। उसके पुत्र अमन का जन्म 7-8-2007 को हुआ है। जिस विषय में उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत गमोग के जन्म एवं मृत्यु रिकॉर्ड/रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अमन पुत्र श्री राम लाल का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गमोग में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद 2944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गमोग में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत गमोग को नाम व जन्म तिथि पंजीकृत करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 14-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेन्द्र मोहन पुत्र श्री तोतू राम, गांव अवेरा, फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेन्द्र मोहन पुत्र श्री तोतू राम, गांव अवेरा, फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके तूखम से एक पुत्री मिताली का जन्म हुआ है जिसका नाम व जन्म तिथि अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करा सका हूं। उसकी पुत्री मिताली का जन्म 4-10-2005 को हुआ है। जिस विषय में उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत निरमण्ड में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मिताली पुत्री श्री सुरेन्द्र मोहन का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत निरमण्ड में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह दिनांक 8-9-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत निरमण्ड को नाम व जन्म तिथि पंजीकृत करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 14-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सूरज सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

केस नम्बर : 30/M. E./T/2014 दिनांक : 19-8-2014 तारीख पेशी : 18-9-2014 श्री कुशाल चन्द पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी बड़ाग्रां, डा0 भुट्‌टी, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। श्रीमती उषा ठाकुर पुत्री श्री मेहर चन्द, निवासी खलाड़ा, डा0 भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश

बनाम2945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5 (4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 5-8-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-1-2014 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान खलाड़ा में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज दर्ज कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

केस नम्बर : 29/M. E./T/2014 दिनांक : 19-8-2014 तारीख पेशी : 18-9-2014 श्री विनित कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी शास्त्री नगर कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

श्रीमती यशोधा देवी पुत्री श्री गोकल चन्द, निवासी तलाड़ी, डा0 गड़सा, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5 (4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 27-5-2014 व 14-8-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-9-2013 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान तलाड़ी में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-9-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज दर्ज कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।2946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 आज दिनांक 19-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 25 तारीख मरजुआ : 3-10-2013 तारीख पेशी : 2-9-2014 सुनील कुमार पुत्र श्री धौगरी राम, निवासी चेलंग, डा0 बल्ह जोली, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला . .प्रार्थी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

सुनील कुमार पुत्र श्री धौगरी राम, निवासी चेलंग, डा0 बल्ह जोली, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की वास्तविक जन्म-तिथि 4-4-1991 है जो प्रार्थी के स्कूल शिक्षा अभिलेख में भी दर्ज है लेकिन प्रार्थी की जन्म-तिथि ग्राम पंचायत बल्ह में 4-8-1991 दर्ज है। जो गलत दर्ज हुई है। जिसे सही दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें। अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 2-9-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 4-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री हीरा लाल ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा 37(2)

तारीख पेशी : 5-9-2014 श्री राम पाल पुत्र श्री खिमा राम, निवासी गांव हियुण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।

श्री राम पाल पुत्र श्री खिमा राम, निवासी गांव हियुण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम महाल हियुण, डा0 उरला, तहसील पधर के राजस्व अभिलेखों में राम पाल दर्ज है जबकि उसके स्कूल प्रमाण-पत्र में राज पाल दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम महाल हियुण में राम पाल उर्फ राज पाल दर्ज करने के आदेश दिए जावें।2947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 5-9-2014 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 21-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हीरा लाल ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री पप्पू, निवासी वार्ड नं0 1, नगर रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थिया। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री पप्पू, निवासी वार्ड नं0 1, नगर रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि आवेदिका श्रीमती रोशनी देवी 26 वर्ष से रामपुर में रहती आ रही है। प्रार्थिया के एक पुत्र दीप प्रकाश जन्म तिथि 10-9-1994, पुत्री सुनीता जन्म तिथि 3-3-1997 व पुत्री अनीता जन्म तिथि 31-3-2003 है जिनका जन्म वार्ड नं0 1, रामपुर में ही हुआ है पर इन तीनों बच्चों की जन्म तिथि आज तक भारत वर्ष में कहीं भी दर्ज नहीं है। श्रीमती रोशनी देवी अपने पति को नेपाल का स्थाई निवासी बताती है तथा श्रीमती रोशनी देवी कभी भी आज तक नेपाल नहीं गई है। अब नगरपालिका परिषद्‌ अभिलेख रामपुर में अपने बच्चों के जन्म व नाम का पंजीकरण करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्रीमती रोशनी देवी के बच्चों के नाम व जन्म का पंजीकरण नगरपालिका परिषद्‌ रामपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-9-2014 को या इससे पूर्व 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका परिषद्‌ के अभिलेख में नाम व जन्म तिथि के पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 20-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the court of M. R. Bhardwaj H.A.S., Sub-Divisional Magistrate Theog, District Shimla

(H.P.)

Shri Sohan Lal s/o Meher Singh, r/o Village Deorighat, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) . . Applicant.

2948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

Versus

The general public . . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Sohan Lal s/o Meher Singh, r/o Village Deorighat, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) has moved an application before the undersigned for registration of his daughter namely Richa whose date of birth is 4-2-2002 and daughter namely Mohani whose date of birth is 20-10-2004 in the record of Gram Panchayat Deorighat.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned names, may submit objections in writing in this court on or before 19-9-2014, failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 19-8-2014.

Seal. M. R. BHARDWAJ, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla (H.P.).

_______

In the court of M. R. Bhardwaj H.A.S., Sub-Divisional Magistrate Theog, District Shimla

(H.P.)

Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Rati Ram, r/o Village Jadhor, P.O. Sarog, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.) . . Applicant.

Versus

The general public . . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Sanjeev Kumar s/o Shri Rati Ram, r/o Village Jadhor, P.O. Sarog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) has moved an application before the undersigned for registration of his son namely Arnav whose date of birth is 25-5-2014 in the record of Gram Panchayat Sarog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for this entry of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 19-9-2014, failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 19-8-2014.

Seal. M. R. BHARDWAJ, Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla (H.P.).

2949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Harman Dhiman s/o Shri Sohan Lal Dhiman, r/o Amar Building, Dhalli, Shimla-12, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Shri Harman Dhiman s/o Shri Sohan Lal Dhiman, r/o Amar Building, Dhalli, Shimla-12, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Birth and Death Registration Act, 1969 to enter his daughter's date of birth, named Miss Ritisha Dhiman d/o Shri Harman Dhiman in the record of Birth and Death in the office of M.C. Shimla as per recommendation from CMO Shimla vide HFW-SML-B&D/ST/12/2485, dated 27-8-2014.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Miss Ritisha Dhiman d/o Shri Harman Dhiman 19-5-2007

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of date of birth of above in the record of M. C. Shimla, may file their claim/ objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 28-8-2014 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla(R), District Shimla, Himachal Pradesh.

__________

पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 जुलाई, 2014

स्ांख्याः टी0एस0एम0-ए(3)-1/2008-III.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी.एस.एम.-ए (3) -1/2008 तारीख 17-8-2012 द्वारा अधिसूचित और तारीख 22-8-2012 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेष में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 में और संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और इनका जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में एतद्‌द्वारा प्रकाशन किया जाता है;

इन नियमों की बाबत किसी हितबद्ध व्यक्ति को कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं, तो वह उसे/उन्हें उक्त प्रारूप नियमों को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन) हिमाचल प्रदेश सरकार और निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन, हिमाचल प्रदेश को भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हैं/हों, पर प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थातः-2950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2014/8 भाद्रपद, 1936

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 है।

2. धारा 10 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 के नियम 10 के उप नियम (क) के तृतीय परन्तुक का लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उडड्‌यन्‌)।

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[Authoritative English Text of this Department's Notification No. TSM-A(3)-1/2008-III dated

10-07-2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th July, 2014

No. TSM-A (3)-1/2008-III.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2012 notified vide this Department Notification No. TSM-A(3)-1/2008 dated 17.08.2012 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh dated 22-08-2012 for carrying out the purposes of the aforesaid Act and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) for information of general public;

Any interested person who has any objections(s) / suggestion(s) with regard to this rule, he may send the same to the Additional Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation) to the Government of Himachal Pradesh and the Director of Tourism & Civil Aviation, Himachal Pradesh, Shimla-9 within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the draft rules, namely :-

DRAFT RULES

1. Short title .—These rules may be called the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade (Amendment) Rules, 2014.

2. Amendment of rule 10.—In rule 10 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2012, in subrule (a), third proviso shall be omitted.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 30 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-08-30.111_gazette_2014-8_30_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-08-30.111_gazette_2014-8_30_2014.