राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st September, 2014
No. HHC/GAZ/14-277.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days' commuted leave for 13.8.2014 and 14.8.2014 with permission to suffix gazetted holiday which fell on 15.8.2014 in favour of Sh. Vivek Khanal, Civil Judge (Sr. Division)- cum-ACJM (I), Mandi, H.P.
116-राजपत्र/2014-5-9-2014 (3085)3086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 Certified that Sh. Vivek Khanal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Vivek Khanal would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
CORRIGENDUM
Shimla, the 2nd September, 2014
No. HHC/Admn.16 (8)74-IV.—The name of the Advocate appeared in the fifth line of this Registry Notification No. HHC/Admn. 16(8)74-IV-24171-79 dated 7.8.2014 may be read as 'Ms. Indu Parmar' instead of 'Sh. Sanjay Kumar'.
By order, Sd/- Registrar General.
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NAGAR PANCHAYAT RAJGARH PLASTIC WASTE (MANAGEMENT AND
HANDLING) BYE-LAWS, 2014"
NOTIFICATION
Dated, 26 August, 2014
No. 476.—In compliance to the Hon'ble High Court order dated 26-12-2013 passed in CWP No. 1732/2010 along with other CWPs, the following Plastic Waste bye-laws, 2014 made by the Nagar Panchayat in exercise of the power conferred by Section 217 and Section 219 read with Clause d) (v) of sub section (1) of Section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and para (3) of Clause G of Sub Section (1) of Section 395 and 397of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 as amended from time to time are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extraordinary) for the information of general public and notice is hereby given that the said draft bye-laws shall be considered by the N.P. after expiry of a period of 15 days from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
If any person, likely to be affected by these draft bye-laws has any, objection(s) against these draft rules, he may sent the written objections to the Executive Officer of concerned ULB N.P.Rajgarh, within the aforesaid period.
3087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936Objections, if any, received within the period as specified above, shall be taken into consideration by the N.P. before finalizing these Bye-Laws namely:-
"N.P.Rajgarh (Management and Handling) of Plastic Waste Bye-laws, 2014."
PRELIMINARY
1. Short title, commencement and application.—(i) These Bye-Laws may be called, "N.P. Rajgarh Plastic Waste (Management and Handling) Bye-laws, 2014."
(ii) These Bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (extraordinary) Himachal Pradesh.
(iii) These Bye-laws shall be applicable within the jurisdiction of N.P. Rajgarh as defined from time to time.
2. Definitions.—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:-
(a) "Act" means the H.P. Municipal Act, 1994 (13 of 1994) and Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986);
(b) "Authorized Officer" means any officer/official duly authorized by the Municipality under these Bye-laws;
(c) "Carry bags" means all plastic bags used to carry commodities, including self carrying features;
(d) "Compostable plastics" means plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO2, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;
(e) Disintegration" means the physical breakdown of a material into very small fragments;
(f) "Extended Producer's Responsibility (EPR)" means the responsibility of a producer or a manufacturer of plastic carry bags and multilayered plastics, pouches or packages for the environmentally sound management of the product until the end of its life. This responsibility also applies to all manufactures using such packaging;
(g) "Manufacturer" means any producer who manufactures plastic carry bags, multilayered packing, pouches and the like or uses such materials in packing of a product;
(h) "Municipality" means an institution of Self Government constituted as a Nagar Panchayat under this Act or any other local body constituted under the relevant statutes and, where the management and handling of municipal solid waste is entrusted to such agency;
(i) "Multilayered Plastics" means any material having a combination of more than one layer or packing material such as paper, paper board, polymeric materials,3088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 metalized layers or aluminum foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;
(j) "Occupier" includes any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable and also include a tenant;
(k) "Plastic" means material which contain as an essential ingredient a high polymer and which at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow;
(l) "Plastic waste" means any plastic product such as carry bags, pouches or multilayered packing, which have been discarded after use or after their intended life is over;
(m) "Registration" means registration of units manufacturing or recycling carry bags made of virgin or recycled plastics with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, within the jurisdiction of the Municipality;
(n) "Rule" means the rules made under the H.P. Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12) / H.P. Municipal Act, 1994, (13 of 1994) and Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
(o) "Section" means section of the Act;
(p) "Virgin Plastic" means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;
(q) "Waste management" means the scientific reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste;
(r) "Waste pickers" means individuals or groups of individuals engaged in the collection of plastic waste.
(2) All other words and expressions used in these Bye-laws, but not defined, shall have the same meaning as are assigned them in the Act or Rules framed there-under.
3. Prescribed Authority.—for enforcement of the provisions of these Bye-laws relating to the use, collection, segregation, transportation and disposal of post consumer plastic waste shall be the concerned municipality and its authorized officer/official, as the case may be.
4. Generation of Plastic Waste.—(1) The Municipality may assess the quantum of post consumer plastic waste generated through delineating high, mid and low waste generating areas within its jurisdiction and conducting waste audit in the manner as provided under Bye-Laws 9.
(2) The Municipality may ask manufacturers, distributors and other person who produce or handle commodities for plastic quantum within its jurisdiction and also with respect to type, size, labeling and composition of packaging.
5. Segregation of Plastic Waste.—(1) Municipality shall ensure post consumer plastic waste through primary or secondary segregation from the waste stream.
3089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936(2) No owner or occupier of any premises shall keep or allow to be kept staking or deposits of post consumer plastic waste which is likely to occasion a nuisance or is likely to be dangerous to health and environment.
6. Plastic Waste Management Centers (PWMC).—(1) Municipality shall be responsible for setting up, operationalisation and coordination of the plastic waste management system ensuring collection, storage, transportation, treatment, disposal and for performing the associated functions, namely:- The Municipality shall establish a plastic waste management centre (PWMC) headed by its Corporation Health Officer/Executive Officer/Secretary. The plastic waste management centre within the municipality will ensure that post consumer plastic waste is recovered from the waste stream.
(2) The PWMC shall ensure the identification and involvement of the waste pickers, agencies working in waste management sector and formalization of the informal post consumer plastic waste collection units within jurisdiction of the Municipality.
(3) The PWMC shall register and grant authorization to such informal post consumer plastic waste collection units within the Municipality in the format as prescribed by the municipality from time to time.
(4) The registration granted under these bye laws shall be valid for a period of one year, unless revoked suspended or cancelled; and registration shall not be revoked suspended or cancelled without providing the registered plastic waste unit an opportunity for explanation to the authority.
(5) The PWMC may also establish plastic waste collection units in Municipality jurisdiction involving plastic bulk generators.
(6) The PWMC may ensure such unit's channelization to authorized recyclers.
(7) The PWMC shall create awareness among all stakeholders about their responsibilities and ill effects of plastic waste;
7. Plastic Waste Recycling and Recovery.—The plastic waste management shall be as under:-
(1) Recycling, recovery or disposal of post consumer plastic waste shall be carried out as per the rules, regulations and standards stipulated by the Central Government from time to time;
(2) Recycling of plastics shall be carried out in accordance with the Indian standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;
(3) Recyclers shall ensure that recycling facilities are in accordance with the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastic and in compliance with the rules under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time;
3090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936(4) The Municipality shall ensure that the residues generated from recycling processes are disposed off in compliance with Schedule II (Management of Municipal Solid Wastes) and Schedule III (Specifications for Landfill Sites) of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.
8. Prohibition on Littering and Burning of Plastic Waste.—(1) No owner or occupier shall dispose-off any post consumer plastic waste to run down or to be thrown into any drain sink or any other place within municipal area except in such a manner as shall prevent any avoidable nuisance.
(2) No owner or occupier of any premises shall deposited post consumer plastic waste in any street, on the verandah of any building, any unoccupied ground along side, on the bank of a water course, any dustbin, vehicle and vessel not intended for the removal of the same.
(3) No owner or occupier of any premises shall burn the post consumer plastic waste (4) If any corporate body, firm or other association of individuals committing offence under this section; every person who, at the time of the commission of the offence, was in-charge of the conduct of the corporate body shall be deemed to be guilty.
9. Waste Audit.—(i) The Municipality shall manage the plastic waste by undertaking waste audit in the beginning of the year.
(ii) The results of the waste audit shall be compiled and sent to the HP State Pollution Control Board / State Government.
10. Extended Producer's Responsibility.—The Municipality may ask the manufactures, either collectively or individually in line with the principle of Extended Producer's Responsibility (EPR) involving such manufactures, registered within its jurisdiction and brand owners with registered offices within its jurisdiction to provide the required finance to establish such collection centers.
11. Sustainable Use of Plastic Waste.—The Municipality shall encourage the use of plastic waste by adopting suitable technology such as road construction, co-incineration etc. The municipality or the operator intending to use such technology shall ensure the compliance with the prescribed standards including pollution norms prescribed by the competent authority in this regard.
12. Penalty.—Whosoever contravenes the provision of these Bye-laws shall be penalize as provided under the Act and the prescribed authority may request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any, granted in his favor.
By order, Sd./- Secretary, Nagar Panchayat Rajgarh, Distt. Sirmaur.
3091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936FINANCE DEPARTMENT
TREASURIES, ACCOUNTS & LOTTERIES
NOTIFICATION
Shimla-9, the 3rd September,2014
No. 2-1/74-Fin (T&A)-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of 4 (four) posts of Training and Leave Reserve in the cadre of SAS(OB) irrespective of the post/pay band at the level of Treasuries, Accounts & Lotteries, Headquarters, Shimla for the purpose of drawal of pay and allowances only.
Expenditure on account of drawal of salary will be borne under head 2054-Treasuries & Accounts Administration, 095-Directorate of Accounts & Treasuries, 01-Headquarters Organisation, SOE-01-Salaries.
The creation of this Training & Leave Reserve has the concurrence of Department of Personnel to the Government of Himachal Pradesh vide UO No. Per(AP.B)B(19)41/2007- 52885854 dated 16-6-2014.
By order, Sd/- Principal Secretary (Finance).
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)
श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री रामजी राम, निवासी मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कमली देवी पत्नी श्री रामजी राम, निवासी गांव मझैरना, डा0 मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र कुश कुमार की मृत्यु दिनांक 25-7-2013 को महाल मझैरना में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 27-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 ब अदालत श्री लेख राम धीमान,नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)
Hishe Dardar s/o Loyt, r/o B.T.S. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Hishe Dardar s/o Loyt, r/o B.T.S. Bir, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भतीजे Geeme Dorjee का जन्म दिनांक 1-5-1980 को महाल बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 28-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)
Dolma Tsering w/o Jampal Dorjee निवासी गांव TCC Tashijong, डाकखाना Taragarh़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Dolma Tsering w/o Jampal Dorjee निवासी गांव TCC Tashijong, डाकखाना Taragarh़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Lodoe Choetso का जन्म दिनांक 22-12-1979 को महाल Tashijong में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-9-2014 को सुबह 10.00 बजे इस3093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 27-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
श्री लेख राम धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती स्वर्णा देवी बनाम आम जनता। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती स्वर्णा देवी पत्नी श्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी झियोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अशोक कुमार की जन्म तिथि 15-6-1997 है परन्तु ग्राम पंचायत झियोल में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे अशोक कुमार की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 25-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री सन्तोष कुमार बेदी बनाम आम जनता। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सन्तोष कुमार बेदी पुत्र श्री अमर नाथ, निवासी मनेड़, डा0 चैतडू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री समृद्धि बेदी की जन्म तिथि 7-9-1997 है परन्तु ग्राम पंचायत मनेड़ में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को 3094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 उपरोक्त बच्चे समृद्धि बेदी की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
Jampa Yangzom बनाम आम जनता। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Jampa Yangzom पत्नी स्व0 Migmar Tsering, निवासी मकलौडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Yongdoen का जन्म दिनांक 15-8-2002 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Yongdoen की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
Jampa Yangzom बनाम आम जनता। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Jampa Yangzom पत्नी स्व0 Migmar Tsering, निवासी मकलौडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Tsomo का जन्म दिनांक 17-3-2001 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे3095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Tsomo की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
Jampa Yangzom बनाम आम जनता। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Jampa Yangzom पत्नी स्व0 Migmar Tsering, निवासी मकलौडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Passang का जन्म दिनांक 18-2-1999 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Passang की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री नन्दू बनाम आम जनता। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री नन्दू पुत्र स्व0 श्री मोती राम, निवासी चचरोट (सुधेड़), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता कैलाशो देवी की मृत्यु दिनांक 3096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 30-1-1994 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत सुधेड़ में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त कैलाशो देवी की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-9-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 29-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Dr. (Major) Vishal Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Kalpa at
Reckong-Peo, District Kinnaur (H. P.)
Case No. : 35/2014
Date of Institution : 27-8-2014 In the matter of :
Smt. Gurkum Devi w/o Shri Bhajan Dass, resident of Village Kalpa, Gram Panchayat Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur Himachal Pradesh
. . Applicant.
Versus
General Public
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
The above named applicant has preferred an application supported by an affidavit in this Court under Section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969 stating therein that her grand Daughter named Pooja was born on 8-6-2000 but due to ignorance he could not get the birth of her grand daughter registered/recorded in the records of Gram Panchayat Kalpa and now she intends to get the same registered/recorded in the records of Gram Panchayat Kalpa. Public notice inviting objections of the general public regarding entry of birth in the records of Gram Panchayat Kalpa on 8-6-2000 till the stipulated dated i. e. 15-9-2014 is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of birth of said grand daughter in Gram Panchayat Kalpa he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i. e. before 15-9-2014 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of birth as Pooja in Gram Panchayat Kalpa and orders under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Kalpa.
Issued under my signature and seal of the Court today on 27th day of August, 2014.
Seal.
VISHAL SHARMA, Sub-Divisional Magistrate,
Kalpa at Reckong-Peo, District Kinnaur (H. P.).
3097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 31/M.E./T/2014 दिनांक : 21-8-2014 अगली पेशी : 20-9-2014 श्री किरपा राम पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी व डा0 अरछण्ड़ी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्रीमती मंजू देवी पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी व डा0 सेऊवाग, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 20-8-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-8-2012 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सेऊवाग में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया गया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-9-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
एस0 पी0 जसवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 34/M.E./T/2014 दिनांक : 26-8-2014 अगली पेशी : 25-9-2014 श्री शेर सिंह पुत्र श्री ड़ागी राम, निवासी गांव तियुन, डा0 दोघरी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव दरंगड़, डा0 थलटुखरोट, तहसील पधर, जिला . . प्रार्थीगण। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 9-7-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 12-8-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान दरंगड़ में शादी कर ली है 3098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया गया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-9-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 33/M.E./T/2014 दिनांक : 26-8-2014 अगली पेशी : 25-9-2014 श्री विश्व विजय शर्मा पुत्र श्री कुवेर दा शर्मा, निवासी व डा0 भेखली, तह0 व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्रीमती प्रियंका शर्मा पुत्री श्री सीता देवी, निवासी वार्ड नं0 2. . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 11-7-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 7-10-2012 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान आखाड़ा बाजार में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया गया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-9-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।3099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 32/M.E./T/2014 दिनांक : 25-8-2014 अगली पेशी : 24-9-2014 श्री मयंक शर्मा पुत्र श्री हिमांशु शर्मा, निवासी H.No. 61, वार्ड नं0 4, अप्पर सुल्तानपुर कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
श्रीमती विपुल शर्मा पुत्री श्री नरेन्द्र प्रकाश, निवासी व डाकघर नग्गर, तहसील व जिला कुल्लुू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 1-8-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 17-11-2005 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान नग्गर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया गया है।
अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 16/D.E./T/2014 तारीख पेशी : 25-8-2014 अगली पेशी : 24-9-2014
बनाम
सर्वसाधारण एवं
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
भाग दासी पुत्री श्री रिड़कू, निवासी डोभी, डा0 डोभी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 5-7-1995 को हुई है परन्तु उनकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत मण्डलगढ़ के अभिलेख में दर्ज न किया गया है। 3100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रिड़कू की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-9-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
एस0 पी0 जसवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 15/D.E./T/2014 तारीख पेशी : 23-8-2014 अगली पेशी : 22-9-2014
बनाम
सर्वसाधारण एवं
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री घनश्याम पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी सेऊगी, डा0 वारी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पत्नी सुभद्रा देवी की मृत्यु दिनांक 4-5-1997 को हुई है परन्तु मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत सेऊगी के अभिलेख में दर्ज न किया गया है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुभद्रा देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 22-9-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।3101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 ब अदालत श्री एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 : 17/B.E./T/2014 तारीख पेशी : 26-8-2014 अगली पेशी : 25-9-2014
बनाम
सर्वसाधारण एवं
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री पेमा थिन्ले पुत्र श्री लौटे, निवासी हनुमानी बाग, डा0 ढ़ालपुर, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 10-1-1968 को हुआ है परन्तु जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद् कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पेमा थिन्ले की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 25-9-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : नाम परिवर्तन करने बारे।
श्री रती राम पुत्र श्री किशन चन्द,गांव पनूला, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ-पत्र इस कार्यालय में आवेदन किया है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत खाबल के रिकॉर्ड में गलती से लीलाधर लिखा गया है, जिसका सही नाम ललित ठाकुर है। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह मय काैंसल इस अदालत में अपना दावा इस इश्तहार से जारी होने के एक माह के भीतर पेश कर सकते हैं अन्यथा यह समझा जाएगा कि लीलाधर का नाम ललित ठाकुर रखने में किसी को कोई आपत्ति न है तथा नाम परिवर्तन करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।3102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : नाम परिवर्तन करने बारे।
श्री मोहर सिंह पुत्र श्री कुर्मे राम, गांव लाईड़ा, डाकघर देउठा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ-पत्र इस कार्यालय में आवेदन किया है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत देउठा के रिकॉर्ड में गलती से खेम चन्द लिखा गया है, जिसका सही नाम अंकुश है। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह मय काैंसल इस अदालत में अपना दावा इस इश्तहार से जारी होने के एक माह के भीतर पेश कर सकते हैं अन्यथा यह समझा जाएगा कि खेम चन्द का नाम अंकुश रखने में किसी को कोई आपत्ति न है तथा नाम परिवर्तन करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 25-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 25-9-2014 श्री जय राम पुत्र श्री परस राम, निवासी झलेरी, डाकघर रोपा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी माताजी श्रीमती लीलू पत्नी श्री परस राम की मृत्यु तिथि 24-1-1981 है जोकि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लीलू की मृत्यु ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 25-9-2014 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि का इन्द्राज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।
आज दिनांक 25-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।3103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936 ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 25-9-2014 श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री बालक राम, निवासी भरठीधार, डाकघर तान्दी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4 (2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 12-2-2011 को श्रीमती जैबन्ती से विवाह किया है जो ग्राम पंचायत तान्दी के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती जैबन्ती का नाम ग्राम पंचायत तान्दी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-9-2014 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 25-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Sheela w/o Lt. Shri Sukhveer Singh, r/o 309/1, Sikh Line, Krishna Nagar, Shimla-1, .. Applicant. Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondents.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Smt. Sheela w/o Lt. Shri Sukhveer Singh, r/o 309/1, Sikh Line, Krishna Nagar, Shimla-1, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of her daughter namely Poonam date of birth 18-6-1995 in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H. P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court on or before 22-9-2014 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and the seal of the Court on this 4th day of August, 2014.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh.
3104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 सितम्बर, 2014/14 भाद्रपद, 1936ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री संजीव कुमार, नि0 वार्ड नं0 8, मकान नं0 37/8, नजदीक बोहरा अस्पताल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री संजीव कुमार, नि0 वार्ड नं0 8, मकान नं0 37/8, नजदीक बोहरा अस्पताल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती गारीमा भटनागर पुत्री श्री भूपेश कुमार भटनागर, नि0 वार्ड नं0 8, मकान नं0 33 नजदीक बस स्टैण्ड, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 24-2-2014 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 27-9-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-8-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है