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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 141, 10 October 2014

Published 10 October 2014

Gazette no.
141
Gazetteid
141/GAZETTE/2014-10/10/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-10-10.141_gazette_2014-10_10_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 सितम्बर, 2014

संख्या एच0टी0सी0-ए0(3)-1/2003.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में, अनुसंधान अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, अनुसंधान अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 141-राजपत्र/2014-10-10-2014 (3643) 3644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्या उद्यान-क(3)4/81-II तारीख 19-7-1988 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, उद्यान विभाग, वर्ग-II (राजपत्रित) सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1988 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, प्रधान सचिव (उद्यान)।

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हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में अनुसंधान अधिकारी, वर्ग-I (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--अनुसंधान अधिकारी

2. पदों की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.--पे बैण्ड रूपए 10300-34800 जमा 5000/रूपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या 15 क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 15,300/- रूपए प्रतिमाह।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष और कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी। परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वाया निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसीे ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती निगमों/स्वाया निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वाया निकायों की सेवा में अन्तिम रूप सें आमेलित किए गए है/किए गए थे।3645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं--(क) अनिवार्य अर्हता.--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/औद्यांनिकी अर्थशास्त्र/सांख्यिकी सहित कृषि/सांख्यिकी सहित औद्यानिकी/सांख्यिकी सहित अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में अधिस्नातक की उपाधि।

(ख) वांछनीय अर्हता.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता : हांं, जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--सहायक अनुसंधान अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 (क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यधीन, पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियो/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.--उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओ और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान मे ंरखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की, इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.--उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल। 3646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्रांम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगाना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटववार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानाी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी , हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्तः

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में, जिसमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धो के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।3647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में अनुसंधान अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा अवधि को वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रधान सचिव (उद्यान), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी को 15300/- रूपए की दर से समेकित नियम संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 459/- रूपये की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रधान सचिव (उद्यान), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। 3648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 (VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15300/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/-रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा, से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसमें तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगें। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ें वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्तिः जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।3649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 उपाबन्ध -''ख'' अनुसंधान अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति.....................................................पुत्र/पुत्री श्री.......................................................... निवासी.....................................................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य ............................ निदेशक उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ................................को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथ््रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने अनुसंधान अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार अनुसंधान अधिकारी के रूप में ...................से प्रारम्भ होने और ......................

को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह निर्दिष्ट रूप में उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌ ......................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15,300/- रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचारण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी, जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 3650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ................................................ ................................................ ................................................ (नाम व पूरा पता)

2. ................................................ ................................................ ................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षार) साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ................................................ ................................................ ................................................... (नाम व पूरा पता)

2. ................................................ ................................................ ................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षार)

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[Authoritative English Text of H.P. Government Notification No. HTC-A(3)-1/2003, dated 20-9-

2014 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

HORTICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th September, 2014

No. HTC-A(3)-1/2003.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for3651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 the post of Research Officer, Class-I (Gazetted), in the Department of Horticulture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Horticulture Department, Research Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Horticulture Department, Class-II (Gazetted) Service Recruitment and Promotion Rules, 1988 notified vide Notification No. Udyan- Ka(3)4/81-II, dated 19-7-88 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By order, TARUN SHRIDHAR, Principal Secretary(Hort.).

_________

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF RESEARCH

OFFICER, CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF HORTICULTURE,

HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Research Officer

2. Number of Post(s).—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbent.—Pay Band ` 10300-34800 + `

5000/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract Employees.—` 15300/- PM (as per detail given in Column 15-A.)

5. Whether "Selection" post or "Non Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

3652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Notes.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s).—Master's Degree in Agriculture Economics/Horticulture Economics/ Agriculture with Statistics/Horticulture with Statistics/Economics with Statistics/Mathematics/ Statistics from a recognized University.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s)— Age.—Not applicable.

Educational Qualification.—Yes, as prescribed in column No. 7 above.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a 'regular basis' or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Research Officers subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruits against Column No. 7(a) above with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal / Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

3653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation–I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult areas shall be as under :—

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kallapar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen3654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservations of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him

13. Circumstance under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to, the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Research Officer, in the Department of Horticulture, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.P.S.C. :—The Principal Secretary (Horticulture) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Research Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 15,300/- per month (which shall be3655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 459/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Horticulture) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of vivavoce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 15,300 per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 459/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointee will be entitled for one day's causal leave after putting in one month's service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days Medical leave. He/She shall not be entitled for medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

3656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

_________

ANNEXURE – "B"

Form of Contract/Agreement to be executed between the Research Officer (Name of the post)

and the Government of Himachal Pradesh through Director of Horticulture, H.P.

This agreement is made on this……………………. Day of……………………. in the year ……………………. Between Sh./Smt.……………………., S/o, D/o, W/o……………………., Village……………………., Tehsil ……………………., District……………………. Contract appointee (herein-after called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Director of Horticulture, Himachal Pradesh (herein-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Research Officer on contract basis on the following terms and conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Research Officer for a period of one year commencing on day of……………………. and ending on the day of……………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on……………………. and information notice shall not be necessary.

2. That the contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 15,300/- only PM.

3. That the service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the FIRST PARTY was engaged on contract.

4. That the Contractual Research Officer will be entitled for one day causal leave after putting in one month's service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 days Medical leave. He/She shall not be entitled3657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 for medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. That Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Research Officer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. That an officer appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. That the selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. That the Contract appointee shall be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to his/her regular counter-part at the minimum of pay scale.

9. That the Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _______________________________ _______________________________ _______________________________ (Name and Full Address)

(SIGNATURE OF FIRST PARTY) 2. _______________________________ _______________________________ _______________________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _______________________________ _______________________________ _______________________________ (Name and Full Address)

(SIGNATURE OF SECOND PARTY) 2. _______________________________ _______________________________ _______________________________ (Name and Full Address)3658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 13/2014 तारीख दायर दावा : 19-9-2014 अग्रिम पेशी तारीख : 27-10-2014 श्रीमती नौनिता पुत्री श्री अशोक कुमार, निवासी उप-मुहाल बकरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान-हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम नौनिता है, जोकि उसके आधार कार्ड व अन्य रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के उप-मुहाल बकरोटा, पटवार वृत्त डलहौजी में नौमिता दर्ज है, जो गलत दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-10-2014 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 20-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अविनाश चन्द प्लाहा सुपुत्र श्री नरेश चन्द, निवासी घर नं0 155 ABC, सदर बाजार डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्र्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती आशा की मृत्यु तिथि 19-2-2000 है, जोकि नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे अब दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता श्रीमती आशा की मृत्यु-तिथि, नगर परिषद्‌ डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-10-2014 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।3659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 आज दिनांक 20-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

अनिल भारद्वाज, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the court of Dr. Jitender Kanwar HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Bharmour, District

Chamba (H.P.)

Case No…………./2014 1. Shri Sonu s/o Shri Desh Raj, r/o Village Iling, P.O. Lamooh, Tehsil Holi, District Chamba (H.P.).

2. Neelma Devi d/o Shri Godham Ram, r/o Village Sutkar, P.O. Holi, Tehsil Holi, District .. Applicants. Chamba (H.P.)

Versus

1. General Public 2. The Registrar of marriages Himachal Pradesh, Shimla.

Subject.—Application of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the above named applicant has made an application under Section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therin that they have solemnized their marriage on dated 2-11-2009 at Village Iling, P.O. Lamooh, Tehsil Holi, Distrrict Chamba (H.P.) but has not been found entered in the records of the Gram Panchayat Holi. And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections ara invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my Court on dated 23-10-2014 at Mini Secretariat Bharmour, District Chamba (H.P.) at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

issued under my hand and seal of the Court on this 23rd of September, 2014.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Bharmour, District Chamba (H.P.).

3660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936

ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) कु0 तेनजिन कुनसल पुत्री श्री फूरबू सेरिंग, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कु0 तेनजिन कुनसल पुत्री श्री फूरबू सेरिंग, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री तेनजिन कुनसल की जन्म तिथि 13-9-1989 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी पुत्री तेनजिन कुनसल की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 तेनजिन कुनसल की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त कु0 तेनजिन कुनसल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत भाटावाली को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री दलीप सिंह, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दलीप सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह, पावंटा साहिब, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अजीत सिंह चहल की जन्म तिथि 27-2-1979 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे3661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने M.C. tपावंटा साहिब के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपने पुत्र अजीत सिंह चहल की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अजीत सिंह चहल की जन्म तिथि M.C. पावंटा साहिब में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त अजीत सिंह चहल की जन्म तिथि M.C. पावंटा साहिब में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव M.C. पावंटा साहिब को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) Shri Ankit Kumar तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shri Ankit Kumar s/o Shri Raghubir Singh, r/o Amargarh, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 31-8-1992 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत पुरूवाला के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में स्वयं की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को श्री अंकित कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरूवाला में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त अंकित कुमार की जन्म तिथि पुरूवाला में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव पुरूवाला को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा। आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री जितेन्द्र कुमार, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री तेज पाल सिंह, निवासी वदरीपुर, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री साधना कासावते की जन्म तिथि 15-7-2013 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने एम0 सी0 पावंटा साहिब के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में अपनी पुत्री साधना कासावते की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कु0 साधना कासावते की जन्म तिथि एम0 सी0 पावंटा साहिब में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त साधना कासावते की जन्म तिथि एम0 सी0 पावंटा साहिब में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव एम0 सी0 पावंटा साहिब को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) Kongpo Karma s/o Chemi Dhondup, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Kongpo Karma s/o Chemi Dhondup, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनीे पुत्री पेमा छोदन की जन्म तिथि 4-8-1992 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनीे पुत्री पेमा छोदन की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।3663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को पेमा छोदन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त पेमा छोदन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत भाटावाली को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्रीमती Dolma Tsering, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती Dolma Tsering w/o Nyima Dhondup, r/o भूपपूर, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Nawang Choedon की जन्म तिथि 5-9-1989 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी पुत्री Nawang Choedon की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया हेै। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कु0 Nawang Choedon की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त कु0 Nawang Choedon की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत भाटावाली को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) Kunga Tashi, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता . .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Kunga Tashi s/o Shri Khenrab Gyaltsen, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी Kunga Tashi self की जन्म तिथि 20-11-1988 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत पुरूवाला-गोरखूवाला के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी स्वयं की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया हेै।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को श्री Kunga Tashi की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरखूवाला में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त श्री Kunga Tashi की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरखूवाला में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत गोरखूवाला को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

सोम दत, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री श्रवण माण्टा (एच0ए0एस0), उप मण्डल दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री जवाहर सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी पाबर, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री जवाहर सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी पाबर, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती दीपा जोशी पुत्री श्री गोबिन्द3665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 बलभ्भ, निवासी ग्राम पूरना, बिन्दूखाता, लालकुआं, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड के साथ दिनांक 15-5-2014 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका, जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज है जाके वह दिनांक 18-10-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजरात/एतराज प्रस्तुत कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

श्रवण माण्टा, मोहर। उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री श्रवण माण्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह, निवासी मकान नं0 257/31, वार्ड नं0 4, शिवा कलोनी, बी-ब्लाक तारूवाला, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह, निवासी मकान नं0 257/31, वार्ड नं0 4, शिवा कलोनी, बी-ब्लाक तारूवाला, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अनुप्रिया पुत्री श्री दलीप सिंह, डोगरा निवास ग्राम जामनखाता, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड के साथ दिनांक 4-12-2011 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका, जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज है जाके वह दिनांक 18-10-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजरात/एतराज प्रस्तुत कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

श्रवण माण्टा, मोहर। उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 कार्यालय सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सोहन सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी नारायण, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर में अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विषय ''ग्राम पंचायत पनार में बच्चों की जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु'' प्रार्थना-पत्र दायर किया है। जिसकी अदालत द्वारा मुकद्दमा विचाराधीन है। मुताबिक छानबीन उपरान्त प्रार्थी की एक लड़की जिसका नाम सिमरन है जिसकी जन्म तिथि 28-8-2008 है तथा दूसरी लड़की जिसका नाम रेणू है तथा जन्म तिथि 14-9-2010 है का नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः प्रार्थी के उक्त दोनों बच्चों का नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि सर्वसाधारण या व्यक्ति विशेष को कोई एतराज हो तो वह अपना लिखित एतराज प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 24-10-2014 निश्चित की गई है।

तथापि यदि उपयुक्त निर्वाचित तिथि तक कोई एतराज/आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के ब्यान में नहीं लाया गया तो यह समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय को किसी प्रकार का एतराज न है। फलस्वरूप श्री सोहन सिंह के प्रार्थना-पत्र के पक्ष में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया है।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री Tashi Yangzon, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Tashi Yangzon w/o Nyima, r/o Bhup pur, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Tsering Choeden की जन्म तिथि 5-12-1994 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी पुत्री की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को Tsering Choeden की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त कु0 Tsering Choeden की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत भाटावाली को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।3667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

सोम दत, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री सुलतान सिंह, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुलतान सिंह पुत्र श्री दारा सिंह, निवासी कांशीपुर, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 19-9-1992 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत निहालगढ़ के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में स्वयं की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का सुलतान सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निहालगढ़ में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त सुलतान सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निहालगढ़ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत निहालगढ़ को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

सोम दत, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री गगन सुप्रीत सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गगन सुप्रीत सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 10-1-1994 3668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया हेै।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को गगन सुप्रीत सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त गगन सुप्रीत सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत भाटावाली को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12-8-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोही राम चौहान, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री तेजिन्दर सिंह पुत्र श्री सुरेन्दर सिंह, निवासी दुर्गा कलौनी, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर . .वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तेजिन्दर सिंह पुत्र श्री सुरेन्दर सिंह, निवासी दुर्गा कलौनी, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री जसविन्दर कौर की जन्म तिथि 27-10-1994 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने कमेटी पावंटा के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी पुत्री जसविन्दर कौर की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया हेै। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जसविन्दर कौर की जन्म तिथि एम0 सी0 पावंटा में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त जसविन्दर कौर की जन्म तिथि एम0 सी0 पावंटा में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव एम0 सी0 पावंटा को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-7-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। देव राज भाटिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) कु0 टाशी यांगजाम, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Miss Tashi Yangzom (टाशी यांगजाम), तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 15-11-1985 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पायी है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी स्वयं की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कुमारी टाशी यांगजाम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 20-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त कु0 टाशी यांगजाम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव, ग्राम पंचायत भाटावाली को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

सोम दत, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री सेरिंग गलीक तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सेरिंग गलीक पुत्र श्री दावत, निवासी पुरूवाला, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Tashi Luhamo की जन्म तिथि 23-1-1997 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी पुत्री Tashi Luhamo की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Tashi Luhamo की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 3670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त Tashi Luhamo की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 22-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री सेरिंग गलीक, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सेरिंग गलीक पुत्र श्री दावत, निवासी पुरूवाला, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र तेनजिन धरगयाल की जन्म तिथि 25-5-1999 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपने पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को तेनजिन धरगयाल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 31-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त तेनजिन धरगयाल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। -----

ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री ईकलाक मोहम्मद, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी।3671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ईकलाक मोहम्मद पुत्र श्री गामा खान मेलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 10-2-1991 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत माजरा के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी स्वयं की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया हेै।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को ईकलाक मोहम्मद की जन्म तिथि ग्राम पंचायत माजरा में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 31-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त ईकलाक मोहम्मद की जन्म तिथि ग्राम पंचायत माजरा में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत माजरा को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 22-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) -----

ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री हरबंस लाल, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरबंस लाल पुत्र श्री डोन्डू राम, निवासी माजरा, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र दलीप कुमार की जन्म तिथि 12-7-1975 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत माजरा के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी स्वयं की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया हेै।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हरबंस लाल के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत माजरा में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 31-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त दलीप कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत माजरा में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत माजरा को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री मोहम्मद ईकबाल, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोहम्मद ईकबाल पुत्र श्री नूूर मोहम्मद, निवासी टोका नगला, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र इम्तियाज हाशमी की मृत्यु तिथि 19-11-1988 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत कुब्डियों के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपने पुत्र इम्तियाज हाशमी की मृत्यु तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को इम्तियाज हाशमी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कुब्डियों में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त श्री इम्तियाज हाशमी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कुब्डियों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत कुब्डियों को मृत्यु तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। -----

ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री सुरेन्द्र कुमार, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बैसाखी राम, निवासी भारापुर, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 15-8-1990 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपनी स्वयं की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सुरेन्द्र कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को3673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री छोटा राम, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री छोटा राम पुत्र श्री देहरा राम, निवासी जोहड़ो, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अंकित चौधरी की जन्म तिथि 1-11-2010 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने ग्राम पंचायत पीपली वाला के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपने पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अंकित चौधरी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पीपली वाला में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त अंकित चौधरी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पीपली वाला में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत पीपली वाला को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। ------

ब अदालत श्री सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्रीमती प्रेमवाला पत्नी श्री योगेश, निवासी आदर्श कालोनी, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। 3674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती प्रेमवाला पत्नी श्री योगेश, निवासी आदर्श कालोनी, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र पेश करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र हिमांशु कुमार की जन्म तिथि 30-10-2012 निश्चित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे सायल द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है। सायल ने एम0 सी0 पावंटा साहिब के जन्म एवं मृत्यु रिकार्ड/रजिस्टर में अपने पुत्र हिमांशु कुमार की जन्म तिथि दर्ज करने का अनुरोध किया है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हिमांशु कुमार की जन्म तिथि एम0 सी0 पावंटा साहिब में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह मिति 30-10-2014 को हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त मिति के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त हिमांशु कुमार की जन्म तिथि एम0 सी0 पावंटा साहिब में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव एम0 सी0 पावंटा साहिब को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 25-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सोम दत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 9/2014 तारीख मरजुआ : 23-8-2014 तारीख पेशी : 15-10-2014 श्री रामकृष्ण पुत्र श्री गंगाराम, निवासी भवाई, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता/सगे सम्बन्धीगण

. . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त बराये सेहत नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा भवाई, तहसील रैणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) अदालती इश्तहार

प्रार्थी उपरोक्त ने अदालत हजा में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम रामकृष्ण है जो कि प्रार्थी के शिक्षा विभाग एवं पंचायत रिकॉर्ड में सही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मौजा भवाई, खाता नं0 453 में उसका नाम रामकिशन है जो कि गलत दर्ज है तथा जिसकी वह राजस्व रिकार्ड में दरुस्ती करवाना चाहता है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से आम जनता/सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी उपरोक्त का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा भवाई, तहसील रेणुकाजी में दरूस्त करने बारे किसी शख्स को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2014 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है। बाद गुजरने मियाद तारीख पेशी कोई एतराज काबले गौर न होगा तथा नियमानुसार आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।3675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 आज दिनांक 20-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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Before Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,

District Solan (H.P.)

Case No. 20/2014 Date of Institution : 24-9-2014 Date of Decision : 29-10-2014 Smt. Maya Devi w/o Shri Ganga Parsad, r/o Village Dhagar, P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, ...Applicant. District Solan (H.P.)

Versus

General Public

...Respondents.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Maya Devi w/o Shri Ganga Parsad, r/o Village Dhagar, P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. has moved an application before the undersigned under Section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her daughter namely Srijna daughter of Shri Ganga Parsad born on 30-11-1994 at Village Dhagar, P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but her date of birth could not be entered in the record of Gram Panchyat Taksal, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Taksal, Tehsil Kasauli, for entering the same in the birth & death records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth of Srijna daughter of Shri Ganga Parsad may submit their objections in writing in this court on or before 29-10-2014 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of September, 2014.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistate(Tehsildar), Kasauli, District Solan (H.P.).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं तहसीलदार कसौली, जिला सोलन, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0ः 7/9 आफ 2013 तारीख दर्ज : 26-6-2013 तारीख फैसला : 28-10-2014 श्री हरी सिंह पुत्र श्री बलू राम, निवासी मौजा नभों, परगना अजमेरगढ़, तहसील कसौली, जिला सोलन, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री दीवान चन्द, 2. श्री बाबू राम, 3. श्री कृष्ण दत्त, 4. श्री गिरधारी पुत्रान श्री नेक राम निवासी मौजा नभों, तहसील कसौली, 5. श्रीमती निर्मला पुत्री श्री नेक राम पत्नी श्री प्रेम, निवासी ग्राम साथ, डा0 प्राथा, 3676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 तहसील कसौली, 6. श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री नेक राम पत्नी श्री मेजर सिंह, निवासी ग्राम खुदा अलीशेर, घर नं0 195, चण्डीगढ़ यू0टी0, 7. श्रीमती लता देवी पुत्री श्री नेक राम पत्नी श्री राम लाल, निवासी साथ, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, 8. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री नेक राम पत्नी श्री मनसा राम, निवासी ग्राम खुरघाटी, डा0 भोजनगर, तहसील व जिला सोलन, 9. श्री स्वरूप चन्द पुत्र श्री सन्त राम, 10. श्री मोहन लाल मृतक बजरिया जायज वारसान श्रीमती सुनीता विधवा, सुमन व किरन नाबालिग पुत्रियां बजरिया माता व संरक्षक श्रीमती सुनीता, 11. श्री देवी सिंह, 12. श्री मदन लाल, 13. श्री देव राज, 14. श्री चमन लाल, 15. श्री पूरन चन्द पुत्रान श्री संत राम, 16. श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री संत राम पत्नी श्री नेक राम सभी निवासी ग्राम नभों, तहसील कसौली, 17. श्रीमती कामी पुत्री श्री संत राम पत्नी श्री श्याम लाल, निवासी ग्राम ककड़ोल, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, 18. श्रीमती बिमला पुत्री श्री संत राम पत्नी श्री रूप राम, निवासी ग्राम धारडा, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, 19. श्रीमती कांता पुत्री श्री संत राम पत्नी श्री तुला राम निवासी ग्राम जंदौरी, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, 20. श्रीमती रोशनी विध्वा श्री संत राम, निवासी ग्राम नभों, तहसील कसौली, 21. श्री सोभू, 22. श्री प्रेमू, 23. श्री राम लाल, 24. श्री राम किशन, 25. श्री बहादरु पुत्रान श्री गोरखिया, सभी निवासी ग्राम नभो, तहसील कसौली, 26. श्रीमती कला देवी पुत्री श्री गोरखिया पत्नी स्व0 श्री राम सिंह, निवासी ग्राम बसाड़ी, 27. श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री गोरखिया, निवासी ग्राम बसाड़ी, 28. श्रीमती सुरभी देवी विध्वा श्री गोरखिया निवासीग्राम नभो, तहसील कसौली, जिला सोलन, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि जेरे धारा 123 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम-1954 मौजा नभों, तहसील कसौली।

ईश्तहार आम

प्रार्थी श्री हरी सिंह पुत्र श्री बलू राम ने इस अदालत में मुशतरका भूमि खेवट, खतौनी नम्बर 18/39 कुल कित्ता-9 रकबा तादादी 71-00, बीघा वाका मौजा नभों, परगना अजमेरगढ़, तहसील कसौली की तकसीम हेतू आवेदन किया है। सभी प्रतिवादीगण को अदालत हजा द्वारा समन करके तलब किया गया है परन्तु प्रतिवादी नं0 3, 6, 8, 10 ता 21, 23 ता 28 की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है तथा उनका सही पता भी मालूम नही हो पा रहा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 3, 6, 8, 10 ता 21, 23 ता 28 को सुचित किया जाता है कि वे 28-10-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन अथवा वकालतन हाजिर आवे। हाजिर न आने की सूरत में उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इस बात की ताकीद जाने। आज दिनांक 25-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवं तहसीलदार कसौली, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं तहसीलदार कसौली, जिला सोलन, हि0 प्र0 मुकद्दमा नं0ः 8/9 आफ 2013 तारीख दर्ज : 26-6-2013 तारीख फैसला : 28-10-2014 श्री हरी सिंह पुत्र श्री बलू राम, निवासी मौजा नभों, परगना अजमेरगढ़, तहसील कसौली, जिला सोलन, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री दीवान चन्द, 2. श्री बाबू राम, 3. श्री कृष्ण दत्त, 4. श्री गिरधारी पुत्रान श्री नेक राम निवासी मौजा नभों, तहसील कसौली, 5. श्रीमती निर्मला पुत्री श्री नेक राम पत्नी श्री प्रेम, निवासी ग्राम साथ, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, 6. श्रीमती सलोचना देवी पुत्री श्री नेक राम पत्नी श्री मेजर सिंह, निवासी ग्राम खुदा अलीशेर,3677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 घर नं0 195, चण्डीगढ़ यू0टी0, 7. श्रीमती लता देवी पुत्री श्री नेक राम पत्नी श्री राम लाल, निवासी साथ, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, 8. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री नेक राम पत्नी श्री मनसा राम, निवासी ग्राम खुरघाटी, डा0 भोजनगर, तहसील व जिला सोलन, 9. श्री स्वरूप चन्द पुत्र श्री संत राम, 10. श्री मोहन लाल मृतक बजरिया जायज वारसान श्रीमती सुनीता विधवा, सुमन व किरन नाबालिग पुत्रियां बजरिया माता व संरक्षक श्रीमती सुनीता, 11. श्री देवी सिंह, 12. श्री मदन लाल, 13. श्री देव राज, 14. श्री चमन लाल, 15. श्री पूरन चन्द पुत्रान श्री संत राम, 16. श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्री संत राम पत्नी श्री नेक राम सभी निवासी ग्राम नभों, तहसील कसौली, 17. श्रीमती कामी पुत्री श्री संत राम पत्नी श्री श्याम लाल, निवासी ग्राम ककड़ोल, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, 18. श्रीमती बिमला पुत्री श्री संत राम पत्नी श्री रूप राम, निवासी ग्राम धारडा, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, 19. श्रीमती कांता पुत्री श्री संत राम पत्नी श्री तुला राम, निवासी ग्राम जंदौरी, डा0 प्राथा, तहसील कसौली, 20. श्रीमती रोशनी विध्वा श्री संत राम, निवासी ग्राम नभों, तहसील कसौली, जिला सोलन, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि जेरे धारा 123 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम-1954 मौजा नभों, तहसील कसौली।

ईश्तहार आम

प्रार्थी श्री हरी सिंह पुत्र श्री बलू राम ने इस अदालत में मुशतरका भूमि खेवट, खतौनी नम्बर 17/38 कुल कित्ता-21 रकबा तादादी 56-6, बीघा वाका मौजा नभों, परगना अजमेरगढ़, तहसील कसौली की तकसीम हेतू आवेदन किया है। सभी प्रतिवादीगण को अदालत हजा द्वारा समन करके तलब किया गया है परन्तु प्रतिवादी नं0 3, 6, 8, 10 ता 20 की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है तथा उनका सही पता भी मालूम नही हो पा रहा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 3, 6, 8, 10 ता 20 को सुचित किया जाता है कि वे 28-10-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन अथवा वकालतन हाजिर आवे। हाजिर न आने की सूरत में उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इस बात की ताकीद जाने। आज दिनांक 25-9-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवं तहसीलदार कसौली, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी श्री अमर स्वरूप सिंह, हाऊस नं0 370, वार्ड नम्बर 9, रोटरी स्ट्रीट, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थीया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

3678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 उपरोक्त विषय में श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी श्री अमर स्वरूप सिंह, हाऊस नं0 370, वार्ड नम्बर 9 रोटरी स्ट्रीट, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र हरजिन्द्र जीत सिंह की जन्म तिथि 20-4-1976 है परन्तु इस जन्म का पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड M.C. ऊना में दर्ज नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने का आदेश दिया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस जन्म तिथि का पंजीकरण रिकार्ड M.C. ऊना में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2014 तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बाद में कोई एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 22-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। राज कुमार ठाकुर,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी श्री गुलजार सिंह, वासी सलोह, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थीया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी श्री गुलजार सिंह, वासी सलोह, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र जगजीत सिंह की मृत्यु तिथि 12-7-2009 है परन्तु इस मृत्यु का पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड सलोह में दर्ज नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने का आदेश दिया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु तिथि का पंजीकरण रिकार्ड सलोह में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2014 तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बाद में कोई एतराज मान्य न होगा।

आज दिनांक 22-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव वसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण।3679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव वसदेहड़ा, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता हंस राज की मृत्यु तिथि 15-7-1985 है परन्तु इस मृत्यु का पंजीकरण अज्ञानतावश नगर पंचायत रिकार्ड वसदेहडा में दर्ज नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने का आदेश दिया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु तिथि का पंजीकरण नगर पंचायत रिकार्ड वसदेहडा में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2014 तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बाद में कोई एतराज मान्य न होगा। आज दिनांक 22-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। राज कुमार ठाकुर,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री होशियार सिंह पुत्र श्री हरबंस लाल, गांव अप्पर वसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय में श्री होशियार सिंह पुत्र श्री हरबंस लाल, वासी वसाल, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता दुर्गी देवी की मृत्यु तिथि 17-3-2004 है परन्तु इस मृत्यु का पंजीकरण अज्ञानतावश नगर पंचायत रिकार्ड अप्पर वसाल में दर्ज नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने का आदेश दिया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस मृत्यु तिथि का पंजीकरण नगर पंचायत रिकार्ड अप्पर वसाल में होने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2014 तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। बाद में कोई एतराज मान्य न होगा। आज दिनांक 22-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। राज कुमार ठाकुर,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।3680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936

CORRECTION OF NAME

I, Yudhbir Singh Guleria aged 48 years s/o Shri Kartar Singh, r/o Village Kulara, P.O. Dah, Tehsil Indora, District Kangra, H.P. declare that my correct name be entered as Yudhbir Singh Guleria in place of Yudhvir Singh in Schools Xth DMC & Migration Certificate of my son namely Shri Abhinav Singh Guleria for all purpose. All concerned please note.

YUDHBIR SINGH GULERIA, s/o Shri Kartar Singh, r/o Village Kulara, P.O. Dah, Tehsil Indora, District Kangra (H.P.)

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SPECIFIC NOTIFICATION

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th October, 2014

No. Fin-2-C-(12)-1/2014.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of `400.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single3681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936 bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on October 14, 2014. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on October 14, 2014.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on October 16, 2014.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on October 16, 2014 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on October 16, 2014.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on October 16, 2024.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on April 16 and October 16.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh Finance Department.

3682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 अक्तूबर, 2014/18 आश्विन, 1936

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 10 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-10-10.141_gazette_2014-10_10_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-10-10.141_gazette_2014-10_10_2014.