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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 153, 31 October 2014

Published 31 October 2014

Gazette no.
153
Gazetteid
153/GAZETTE/2014-31/10/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-10-31.153_gazette_2014-10_31_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 2014

संख्याः यू0डी0-ए0 (1) 8/2005.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची-"क" में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद, घुमारवीं में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करती हैं।

153-राजपत्र/2014-31-10-2014 (3909) 3910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936 उक्त स्थानीय क्षेत्रों को सम्मिलित किए जाने से संभाव्य प्रभावित होने वाले हितबद्ध व्यक्ति को यदि इस अधिसूचना की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है तो वह उसे इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, उपायुक्त, बिलासपुर के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझावए यदि कोई हो, पर प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

--------

अनुसूची- 'क' नगरपालिका परिषद, घुमारवीं की सीमाओं में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र

क्रम संख्या ग्राम लुहारवीं खसरा नम्बर क्षेत्र
1. 1 6-03
2. 81/1 1-09
3. 82 0-18
4. 83 3-02
5. 84 0-01
6. 85 1-10
7. 319/86 0-06
8. 320/86 1-00
9. 87 4-07
10. 88 9-00
11. 91 1-00
12. 92 4-15
13. 93 2-15
14. 98 2-10
15. 101 4-15
16. 104 1-19
17. 109 1-08
18. 116/1 1-14
19. 151 23-16
20. 152 2-13
21. 153 0-16
22. 154 0-03
23. 332/155 0-05
24. 333/155 5-12
25. 156 1-18
26. 157 0-11
27. 158/1 0-01
28. 161 5-01
29. 162 0-03
30. 163 3-16
31. 164 4-04
32. 169 5-12
33. 170 0-02
34. 171 6-19
35. 172 2-03
36. 173 0-06
37. 174 1-11
38. 178 3-05
39. 183 3-12
40. 184 0-10
41. 185 0-04
कुल कित्ता-41 कुल क्षेत्र 121.15 बिघा
क्रम संख्या ग्राम सिंहल खसरा नम्बर क्षेत्र
1. 110 0-08
2. 111 1-02
3. 115 1-03
4. 131 6-01
5. 132 1-11
6. 133 0-09
7. 134 2-05
8. 135 1-12
9. 142 2-12
10. 143 7-09
11. 145/1 14-18
12. 214 0-03
13. 215 0-08
14. 219 0-05
15. 220 0-02
16. 224 0-17
17. 229 3-00
18. 230 2-04
19. 231 0-11
20. 232 1-11
21. 233 0-07
22. 335/323/234 0-03
23. 336/323 1-03
24. 337/324 1-00
25. 340/324 2-00
26. 235 0-14
27. 236 0-08
28. 237 0-06
29. 238 0-14
30. 239 0-17
31. 240 5-18
32. 241 0-03
33. 242 4-11
34. 243 0-15
35. 244 0-09
36. 245 0.15
37. 246 0-12
38. 247 0-09
39. 248 0-01
40. 322/249 2-02
41. 326/249 0-05
42. 250 0-04
43. 251 0-14
44. 252 1-17
कुल कित्ता-44 कुल क्षेत्र 74-18 बिघा
3911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936 3912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936

[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(1)8/2005 dated 28- 10-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constiturion of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th October, 2014

No. UD-A(1)8/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to propose to include within the Municipal Council, Ghumarwin, the local areas specified in Schedule "A", annexed to this Notification.

3913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936

If any interested person who is likely to be affected by the inclusion of the said local area and has any objection or suggestion with regard to this Notification, he may send the same to the Addl. Chief Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh through the Deputy Commissioner, Bilaspur within six weeks from the date of publication of the Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

The objection or suggestion, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the draft notification.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (UD).

___________

Schedule-'A'

Inclusion of areas in the limits of Municipal Council, Ghumarwin

Sr. No. Village Luharwin Khasra No. Area
1. 1 6-03
2. 81/1 1-09
3. 82 0-18
4. 83 3-02
5. 84 0-01
6. 85 1-10
7. 319/86 0-06
8. 320/86 1-00
9. 87 4-07
10. 88 9-00
11. 91 1-00
12. 92 4-15
13. 93 2-15
14. 98 2-10
15. 101 4-15
16. 104 1-19
17. 109 1-08
18. 116/1 1-14
19. 151 23-16
20. 152 2-13
21. 153 0-16
22. 154 0-03
23. 332/155 0-05
24. 333/155 5-12
25. 156 1-18
26. 157 0-11
27. 158/1 0-01
28. 161 5-01
29. 162 0-03
30. 163 3-16
31. 164 4-04
32. 169 5-12
33. 170 0-02
34. 171 6-19
35. 172 2-03
36. 173 0-06
37. 174 1-11
38. 178 3-05
39. 183 3-12
40. 184 0-10
41. 185 0-04
Total Kitta-41 Total Area 121-15 Bighas
Sr. No. Village Sihal Khasra No. Area
1. 110 0-08
2. 111 1-02
3. 115 1-03
4. 131 6-01
5. 132 1-11
6. 133 0-09
7. 134 2-05
8. 135 1-12
9. 142 2-12
10. 143 7-09
11. 145/1 14-18
12. 214 0-03
13. 215 0-08
14. 219 0-05
15. 220 0-02
16. 224 0-17
17. 229 3-00
18. 230 2-04
19. 231 0-11
20. 232 1-11
21. 233 0-07
22. 335/323/234 0-03
23. 336/323 1-03
24. 337/324 1-00
25. 340/324 2-00
26. 235 0-14
27. 236 0-08
28. 237 0-06
29. 238 0-14
30. 239 0-17
31. 240 5-18
32. 241 0-03
33. 242 4-11
34. 243 0-15
35. 244 0-09
36. 245 0-15
37. 246 0-12
38. 247 0-09
39. 248 0-01
40. 322/249 2-02
41. 326/249 0-05
42. 250 0-04
43. 251 0-14
44. 252 1-17
Total Kite – 44 Total Area 74-18 Bighas
3914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936 3915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936

पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अक्तूबर, 2014

संख्याः टी0एस0एम0-ए(3)-1/2008-III.-हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2014 के प्रारूप को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 64 के अधीन यथाअपेक्षित जनसाधारण से, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए अधिसूचना संख्याः टी0एस0एम0-ए(3)-1/2008-III तारीख 10-7-2014 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 30-8-2014 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

3916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936 अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम.-इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2014 है।

2. धारा 10 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 के नियम 10 के उप-नियम (क) के तृतीय परन्तुक का लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा, हस्ता0/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उडड्‌यन्‌)।

-------

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. TSM-A (3)-1/2008-III

dated 29-10-2014 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th October, 2014

No. TSM-A (3)-1/2008-III.—Whereas the draft Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade (Amendment) Rules, 2014 was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), on 30-08-2014 vide notification No. TSM-A (3)-1/2008-III dated 10-07-2014 for inviting objections/suggestions from the general public within a period of thirthy days from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required under section 64 of the Himachal pradesh Tourism Development and Registration Act,2002 (Act No. 15 of 2002);

And whereas, no objections/ suggestions have been received during the stipulated period;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2012 , namely:-

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade (Amendment) Rules, 2014.

2. Amendment of rule 10.—In rule 10 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2012, in sub-rule (a), third proviso shall be omitted.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation).

3917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th October, 2014

No. PBW(B)F(7)3/2009-I.—In continuation to this department's Notification No. PBW (B)F(7)3/2009 dated 12th August, 2014, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the declaration of the following mentioned roads as Major District Road (MDR):—

Sl. No. Name of road District Length (km) MDR No.
54 Jalari to Deotsidh via Kangoo-Galore- Salauni-Bijhri. Hamirpur 51 63
55 Rohru-Chirgaon-Dodrakawar Shimla 93 64

Accordingly the total length of MDRs in the State will be 2288.915 kms.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (PW).

________

In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Usha Verma w/o Lt. Shri Sohan Lal Verma, r/o House No. 2, KNH near Canal Worth .. Applicant. Cottage Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Usha Verma w/o Lt. Shri Sohan Lal Verma, r/o House No. 2, KNH near Canal Worth Cottage Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name and date of birth of her daughter namely Megha Verma whose date of birth is 21-3-1988 in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla (H. P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and the case will be decided accordingly.

Given under my hand and the seal of the Court on this 27th day of October, 2014.

Seal.

G. C. NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.

3918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) केस नं0 : 2/2013 तारीख सुनवाई : 18-11-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री भादरू, ग्राम व डाकघर औडी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती प्रोमिला देवी पत्नी, 2. कु0 श्वेता पुत्री, 3. सन्नी पुत्र व 4. कु0 मोनिका पुत्री स्व0 श्री नीटू उर्फ राजपाल, गांव बडवी, डाकघर कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . फरीकैनदोयम। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता/खतौनी नं0 93/315 व 316, किाा 19, रकबा तादादी 00-68-86 है0 स्थित महाल बनाहर, पटवार वृा बनाहर, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए परन्तु समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकी। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 18-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) केस नं0 : 1/2013 तारीख सुनवाई : 18-11-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री भादरू, ग्राम व डाकघर औडी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती प्रोमिला देवी पत्नी, 2. कु0 श्वेता पुत्री, 3. सन्नी पुत्र व 4. कु0 मोनिका पुत्री स्व0 श्री नीटू उर्फ राजपाल, गांव बडवी, डाकघर कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . फरीकैनदोयम। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हिमाचल प्रदेश भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता/खतौनी नं0 91/311 ता 313, किाा 5, रकबा तादादी 00-13-92 है0 स्थित महाल बनाहर, पटवार वृा बनाहर, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए परन्तु समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकी। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 18-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन3919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936 या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

------

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

वाद संख्या : 9/xiii-B-I/2014 तारीख मरजुआ : 20-10-2014 श्री दीप प्रकाश बनाम आम जनता दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम।

बनाम आम जनता।

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सुचित किया जाता है कि श्री दीप प्रकाश पुत्र श्री रूपसिंह, निवासी महाल कढारघाट, परगणा सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रकाश चन्द दर्ज है, जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम श्री दीप प्रकाश है, जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपाि हो तो वह अपनी आपाि लिखित रूप में दिनांक 20-11-2014 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपाि मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-10-2014 को जारी हुआ।

मोहर हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 34/2014 तारीख दायर : 1-10-2014 श्री वरुण शर्मा पुत्र स्व0 श्री जी0 डी0 शर्मा, निवासी गांव लालसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज अराजी खाता/खतौनी नं0 62/81, वाका चक कस्बा बाजार रामपुर द्वितीय, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936 नोटिस बनाम आम जनता। यह दरख्वास्त श्री वरुण शर्मा पुत्र स्व0 श्री जी0 डी0 शर्मा, निवासी गांव लालसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि मुताबिक ग्राम पंचायत अभिलेख लालसा वादी का नाम वरुण कुमार सही व दरुस्त है परन्तु अराजी खाता नं0 62/81, वाका चक कस्बा बाजार रामपुर द्वितीय के कागजात माल में वादी का नाम वरम दर्शाया गया है, जो गलत है। आवेदक का सही नाम वरुण शर्मा है, जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने प्रमाण-पत्र पंचायत, नकल परिवार रजिस्टर, छायाप्रति पहचान-पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड व शपथ-पत्र संलग्न कर रखे हैं जिसमें वादी का नाम वरुण शर्मा दर्शाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात में वरम के स्थान पर वरुण दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में वरम के स्थान पर वरुण उर्फ वरम दरुस्त करने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 20-11-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 35/2014 तारीख दायर : 18-10-2014 श्रीमती केदारी देवी पत्नी श्री उदय सिंह, निवासी गांव सदाना, डा0 लवाना-सदाना, तहसील रामपुर . . प्रार्थिया। बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती केदारी देवी पत्नी श्री उदय सिंह, निवासी गांव सदाना, डा0 लवाना-सदाना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत लवाना-सदाना के अभिलेख में केदारी देवी उर्फ कृष्णा देवी गलत दर्शाया गया है, जबकि उसका नाम केदारी देवी सही व दरुस्त है। अब प्रार्थिया अपना एक नाम केदारी देवी पंचायत अभिलेख में रखना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम स्थानीय पंचायत अभिलेख में केदारी देवी उर्फ कृष्णा देवी के स्थान पर केदारी देवी दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2014 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर3921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936 अदालत में आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार स्थानीय पंचायत में नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 18-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 36/2014 तारीख दायर : 18-10-2014 श्री राज कुमार पुत्र स्व0 श्री मंशा राम, निवासी मार्फत कांगड़ा टेलर्स, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राज कुमार पुत्र स्व0 श्री मंशा राम, निवासी मार्फत कांगड़ा टेलर्स, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र लक्की की जन्म तिथि 8-4-1992 सही व दरुस्त है तथा प्रार्थी के पुत्र का जन्म नगरपालिका परिषद्‌ रामपुर में ही हुआ है तथा समय पर अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण न करवा सका है। प्रार्थी अब अपने पुत्र की जन्म तिथि व नाम का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद्‌ के अभिलेख में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद्‌ अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 20-11-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।3922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 37/2014 तारीख दायर : 24-10-2014 श्री पदम सिंह पुत्र स्व0 श्री सीरु राम, निवासी गांव बसाहरा, डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज अराजी खाता/खतौनी नं0 118/252 मिन, खसरा नं0 1044/166, रकबा तादादी 0-00-64 है0, वाका चक बसाहरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री पदम सिंह पुत्र स्व0 श्री सीरु राम, निवासी गांव बसाहरा, डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 118/252 मिन, खसरा नं0 1044/166, रकबा तादादी 0-00-64 है0, वाका चक बसाहरा के कागजात माल में वादी का नाम पदम दास पुत्र सीरु राम दर्शाया गया है, जो गलत है। आवेदक का सही नाम पदम सिंह पुत्र सीरु राम है, जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने छायाप्रति पहचान-पत्र, आधार कार्ड व शपथ-पत्र संलग्न आवेदन-पत्र कर रखे हैं जिसमें वादी का नाम पदम सिंह पुत्र सीरु राम दर्शाया गया है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात में पदम दास पुत्र सीरु राम के स्थान पर पदम सिंह पुत्र सीरु राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में पदम दास पुत्र सीरु राम के स्थान पर पदम सिंह पुत्र सीरु राम दरुस्त करने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 26-11-2014 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 24-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub- Divisional Magistrate, Rampur Bushehr,

District Shimla (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Punish Bhaluni s/o Shri Yog Raj Bhaluni, aged 26 years, r/o Village Bahli, P.O. Bahli, Tehsil Rampur, District Shimla (H. P.).

2. Smt. Rita Devi d/o Shri Chain Ram, aged 29 years, r/o Village Sharnal, P.O. Taklech, Tehsil Rampur, District Shimla (H. P.) . . Applicants.

3923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936

Versus

General public . . Respondent.

Proclamation for the registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Punish Bhaluni and Smt. Rita Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 23-11-2012 at Village Bahli, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) according to Hindu rites and customs and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 1-11-2014 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 1st day of October, 2014 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushehr, District Shimla (H.P.).

3924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 अक्तूबर, 2014/9 कार्तिक, 1936

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 31 October 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-10-31.153_gazette_2014-10_31_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-10-31.153_gazette_2014-10_31_2014.