राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 0 01
NOTIFICATION
Shimla, the 4th November, 2014
No. HHC/GAZ/14-53/74-V.— Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to recall the services of Shri Chirag Bhanu Singh, L.R.-cum-Principal Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla and further pleased to place his services at the disposal of the Registry of Hon'ble Supreme Court of India for his posting as Registrar, Supreme Court of India on deputation basis, initially for a period of one year, pursuant to D.O. letter dated 28-10-2014 of the Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
Sd/- BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH REGISTRAR GENERAL. 161-राजपत्र/2014-13-11-2014 (4103)4104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 10th November, 2014
No. HHC/GAZ/1-15/73-III.—In supersession of this Registry notification No. HHC/GAZ /1-15/73-III- 33059-80 dated 14/15-10-2014, the Selection Grade of ` 57700-1230-58930-1380- 67210-1540-70290, is granted to the following members of the H.P. Judicial Service in the cadre of District Judges/ Additional District Judges, with effect from the dates shown against their names, and they shall be called as "Selection Grade District Judges" :--
| Sl. No. | Name of the officer | Date of grant of Selection Grade. |
| 1. | Shri Rajeev Bhardwaj, District and Sessions Judge, Bilaspur, H.P. | 27-10-2014 |
| 2. | Shri Arvind Malhotra, Registrar (Vigilance), High Court of H.P., Shimla | 23-10-2014 |
| 3. | Shri C.L. Kochhar, District and Sessions Judge, Una, H.P. | 31-10-2014 |
Sd/- BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT OF HIMACHALPRADESH REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA
NOTIFICATION
Dated: 5th November, 2014
REGULATIONS FOR HOLDING COMPETITIVE EXAMINATION FOR APPOINTMENT TO THE CADRE OF CIVIL JUDGES ( JUNIOR DIVISION)
No. HHC/Rules/22(25)/83.—In exercise of the powers conferred under Rule 2(1) (g) (i) & (ii) read with Rule 5 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, the High Court of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in "The Himachal Pradesh Judicial Service (Syllabus and Allocation of Marks) Regulations, 2005, for the cadre of Civil Judges(Junior Division):—
1. Short Title.—These Regulations shall be called Himachal Pradesh Judicial Service (Syllabus and Allocation of Marks)( Fifth Amendment 2014) Regulations, 2005.
2. Commencement.—These Regulations shall come into force with immediate effect.
3. Amendment.—Regulation No.3 (ii) (a) & (b) of the Himachal Pradesh Judicial Service(Syllabus and Allocation of Marks) Regulations, 2005 shall be substituted as follows:--4105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936
Regulation No. 3 (ii) (a) & (b)
(ii) Main Examination.—On the basis of merit obtained in the Preliminary examination, candidates equal to ten the number of vacancies to be filled in shall be called for taking the main examination.
The main examination for the cadre of Civil Judges (Junior Division) shall consist of :
(a) Written examination 850 marks (b) Viva-voce 150 marks Total 1000 marks
The Syllabus for the preliminary examination shall be the same as provided for paper-1 to III for the main examination in Regulation 4.
Amendment in Paper–IV English Composition.—Regulation No.4 of the aforesaid Regulation under paper -IV, English Composition shall be substituted as under :--
A choice from three essays on general subject.
Essay 100 marks Translation of Hindi Passage into English 50 marks .
Total 150 marks.
Amendment in Viva-Vose. and Note (ii).— Regulation No.4 of the aforesaid Regulation under paper -V, Viva-Voce and Note (ii) shall be substituted as under :--
Viva-Voce. 150 marks.
Note (ii) Each paper will last for three hours. Paper 1 to III will carry 200 marks, Paper IV 150 marks and Paper V 100 marks and viva-voce will carry 150 marks.
Amendment.—Regulation No.6(i) & (ii) of the Himachal Pradesh Judicial Service (Syllabus and Allocation of Marks) Regulations, 2005 shall be substituted as follows:--
Minimum 6 qualifying Marks.— (i) No candidate shall be credited with any marks in any paper in main examination unless he obtains atleast 40% in that paper, except Hindi language paper (Paper V) in which candidate should obtain atleast 33% marks.
(ii) No candidate would be considered to have qualified the main examination unless he obtains 45 % marks in aggregate in all papers and atleast 33 % marks in Language paper i.e. Hindi in Devnagari script.
BY ORDER Sd/- HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH REGISTRAR GENERAL.
4106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd November, 2014
No. HHC/GAZ/14-262/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 05 days commuted leave w.e.f. 19-9-2014 to 23-9-2014 in favour of Shri Abhay Mandiyal, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM(I), Kangra, H.P.
Certified that Shri Abhay Mandiyal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Abhay Mandiyal would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM(I), Kangra, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
BY ORDER Sd/- Registrar General
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th November, 2014
No. HHC/GAZ/14-290/2006.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 05 days commuted leave w.e.f. 15-9-2014 to 19-9-2014 with permission to prefix Second Saturday and Sunday fell on 13-9-2014 and 14-9-2014 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P.
Certified that Shri Sidharth Sarpal has joined the same post and at the same statio n from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
BY ORDER Sd/ Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 5th November, 2014
No. HHC/GAZ/14-194/88-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 30 days' earned leave w.e.f. 10-11-2014 to 9-12-2014 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 8-11-2014 & 9-11-2014 in favour of Shri R.K. Sharma, District and Sessions Judge (Forests), Shimla, H.P.
4107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936Certified that Shri R.K. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri R.K. Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge (Forests), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
BY ORDER Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla the 29th October, 2014.
No. HHC/GAZ/14-219/96-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 01 day's earned leave for 6-10-2014, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-219/96-I-31429-37, dated 23-9-2014, in favour of Shri Mukesh Bansal, Additional District and Sessions Judge (I), Una, H.P.
BY ORDER Sd/- Registrar General.
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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
ORDER
Shimla-171002, the 30th October, 2014
No. GAD-C(A)1-1/2005.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accord sanction to the creation of the post of Political Advisor to Chief Minister and to the appointment thereto of Shri Rangila Ram Rao, Ex-Minister with effect from the 16th September, 2014 in the rank of Cabinet Minister on the following terms and conditions :—
(i) The Political Advisor to the Chief Minister will be entitled for Rs. 15,000/- per month as honorarium.
(ii) He will be entitled to semi-furnished Govt. Accommodation or he will be entitled for the House Rent at the rate of Rs. 4,000/- per month in case he is not provided the accommodation by the Government. If he ceases to be the Political Advisor to the Chief Minister or his services are no longer required by the Government of Himachal Pradesh, he will vacate the accommodation within 15 days of such notification. Furniture Charges will not be admissible in case he is receiving house rent allowance in lieu of Govt. Accommodation.
(iii) He shall be entitled for daily allowance @ Rs. 200/- per day while on tour.
4108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 (iv) The actual expenditure of electricity and water charges of the provided accommodation will be borne by the Government.(v) He will be provided a car/ vehicle by the Government and its expenditure will be borne by the Government or vehicle allowance to the tune of Rs. 2,000/- per month will be provided in place of vehicle facility.
(vi) He will be entitled for road mileage allowance @ Rs. 6.00 per km (hilly and plain area) while on tour in his own vehicle.
(vii) He shall be entitled to sumptuary allowance @ Rs. 2,000/- per month.
(viii) The telephone facilities will be provided to him in the office by the Government. An amount of Rs. 3,800/- bi-monthly will be given to him for the expenditure on residential telephone/ mobile used by him.
(ix) He shall be entitled for medical reimbursement as per actual claim.
(x) He will be eligible to countersign his TA/DA Bills and for his tour programmes, he himself will be the Controlling Officer.
This issue with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their Dy. No.53022192 Fin-C- D (5)-1/98 dated 21-10-2014.
By order, Sd/- Chief Secretary.
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नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 नवम्बर, 2014
संख्याः टी.सी.पी-ए (2)-1/2014.--राज्य सरकार यह आवश्यक और समीचीन समझती है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 कर अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 30, 30-क, 31, 34, 38, 39, 39-क, 39-ख, 39-ग, 81 और 83-क के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तिया,ं नगरपालिका परिषद क्षेत्र पालमपुर की बाबत, नगरपालिका परिषद् पालमपुर द्वारा प्रयोग की जाएं। अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियां नगरपालिका परिषद् क्षेत्र पालमपुर की बाबत कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् पालमपुर को प्रत्यायोजित करती हैं। उपरोक्त वर्णित शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित शर्ताें के अध्याधीन होगाः--
1. यह कि विकास अनुज्ञा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन राज्य सरकार द्वारा समयक् रूप से अधिसूचित विकास योजना/नियमों के उपबन्धों के अनुसार है।4109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 जहां आवश्यक हो स्थानीय विकास अपनी आवास उपविधियों को नगर और ग्राम योजना विभाग द्वारा किराचित विकास योजना/नियमों के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिए संशोधन करेगी। 2. यह स्थानीय निकाय उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों की बाबत सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्पूर्ण नियन्त्रणाधीन कार्य करेगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
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[Authorised English text of this Department Notification No. TCP-A(2)-1/2014 dated 12-11 2014 as required under article 348 (3) of the constitution of India.]
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th November, 2014
No: TCP-A(2)-1/2014.—Whereas, the State Government considers it necessary and expedient that the power exercisable by it under sections 30, 30-A, 31, 34, 38, 39, 39-A, 39-B, 39- C, 81 and 83-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, (Act No. 12 of 1977) may be exercised by the Municipal Council Palampur with respect to the Municipal Council Area Palampur.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 77, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to delegate the powers conferred by the aforesaid Sections of the Act ibid to the Executive Officer, Municipal Council, Palampur with respect of Municipal Council, Palampur with respect to the Municipal Council area Palampur.
The exercise of the above mentioned powers shall be subject to the following conditions:—
1. That the development permission is in accordance with the provisions of the Development Plan/ Rules of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 duly notified by the State Government. Wherever, necessary, the concerned Local Bodies will amend its housing bye laws to bring them in consonance with the provisions of Development Plan/Rules framed by the Town and Country Planning Department.
2. These Local Bodies shall function under the overall control of the Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh in respect of the powers delegated above.
By order, Sd/- Addl.Chief Secretary (TCP).
4110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री अमन कुमार पुत्र श्री नथो उपनाम रामनाथ, ग्राम सुजानपुर वार्ड नं0 5, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।
कृषण कुमार पुत्र श्री नथो उपनाम रामनाथ, ग्राम सुजानपुर वार्ड नं0 5, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।
दलीप कुमार पुत्र श्री नथो उपनाम रामनाथ, ग्राम सुजानपुर वार्ड नं0 5, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।
तिलक राज पुत्र श्री नथो उपनाम रामनाथ, ग्राम सुजानपुर वार्ड नं0 5, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।
विनोद कुमार पुत्र श्री नथो उपनाम रामनाथ, ग्राम सुजानपुर वार्ड नं0 5, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर। . . प्रार्थी। बनाम श्री गुलशन कुमार, सतपाल पुत्रगण फकीर चन्द व परसना देवी, ललिता देवी, रक्षा देवी, रीता पुत्रियां फकीर चन्द, ग्राम सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर। श्री अनुपम, अतुल पुत्रगण कुलदीप चन्द व नेहा पुत्री कुलदीप चन्द व सोना देवी पत्नी कुलदीप चन्द, सुभाष चन्द, शेर सिंह पुत्रगण काहडा व चंचला देवी, दर्शना देवी पुत्रियां काहडा, बलि राम के वारसान :- (क) रिंकू, (ख) बंटी, पुत्रगण व सुषमा देवी पत्नी, अमित कुमार, रजनीश पुत्रगण ओम प्रकाश व अंजु पुत्री ओम प्रकाश, मोनिका कुमारी, सूचि पुत्री निम्मो राम व जोगिंद्रा वेबा निम्मो राम, राकेश कुमार, पंकज पुत्रगण व राम कुमारी, सपना कुमारी, अंजु कुमारी पुत्रियां बद्री प्रशाद, चम्पा देवी, पुष्पा देवी, सोनिया पुत्रियां नथो उपनाम रामनाथ, सकुन्या देवी पत्नी जोगिन्दर, सुजाता पुत्री जोगिन्दर व प्रशान्त, अशु पुत्रगण जोगिन्दर, सादो उपनाम सादी राम पुत्र हीरा राम सभी निवासीगण ग्राम सुजानपुर वार्ड नं0 5, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।
प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता नं0 1056, खतौनी नं0 1257, खसरा नं0 1971/2, 1974, 2016, 2163/2014, 2015, किाा 5, रकबा तादादी 11 कनाल, 0 मरला, जमाबन्दी वर्ष 2007-08 स्थित ग्राम सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।
उपरोक्त मुकद्दमा श्री अमन कुमार पुत्र श्री नथो उपनाम रामनाथ, ग्राम सुजानपुर, वार्ड नं0 5, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर आदि तकसीम ने इस अदालत में गुजार रखा है उपरोक्त फरीकदोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किये गए परन्तु उपरोक्त फरीकदोयम पर समन की तामील हसव् जावता न हो रही है। प्रार्थी का कहना है कि हमें फरीकदोयम का पता न मिल रहा है। प्रार्थीगण ने गुजारिश की है कि इन्हें बजरिया इश्तहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी द्वारा तलब किया जावे, गुजारिश मंजूर की जाती है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उक्त फरीकदोम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 2-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
सुरेश पटियाल,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।4111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936
In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)
1. Shri Anurag Singh, aged 27 years s/o Late Shri Jagdish Chand, r/o Village Dhirar, P. O. Nagrota Gazian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).
2. Smt. Jai Lakshmi, aged 23 years d/o Shri Himat Singh, r/o Village & P.O. Chhitkul, Tehsil Sangla, District Kinnaur (H.P.).
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).
Shri Anurag Singh and Jai Lakshmi have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 4-9-2014 at Navahi Devi Temple at Navahi Devi, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 9-12-2014. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 27-10-2014 under my hand and seal of the court.
Seal.
RAKESH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).
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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) श्री दीवान चन्द सुपुत्र श्री बालक राम, गांव भोरंज बूहला, डा0 भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर . . वादी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR(B&D) 2014- 13217, दिनांक 21-8-2014 के अनुसार श्री दीवान चन्द सुपुत्र श्री बालक राम, गांव भोरंज बूहला, डा0 भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके चाचा श्री दया राम पुत्र सीहणू राम की मृत्यु दिनांक 4112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 22-12-2007 को हुई है परन्तु वह उपरोक्त मृत्यु दिनांक को ग्राम पंचायत भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सका है तथा अब उक्त मृत्यु दिनांक 22-12-2007 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री दया राम पुत्र सीहणू राम की मृत्यु दिनांक 22-12-2007 को ग्राम पंचायत भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 1-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) श्री रघुनाथ सुपुत्र श्री शंकर दास, गांव जाहू डा0 जाहू कलां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR(B&D) 2014- 18915, दिनांक 13-10-2014 के अनुसार श्री रघुनाथ सुपुत्र श्री शंकर दास, गांव जाहू कलां, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पोते दक्ष पुत्र दिनेश कुमार का जन्म दिनांक 15-12-2011 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख मेंं दर्ज नहीं करवा सका है तथा अब उक्त जन्म दिनांक 15-12-2011 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि दक्ष पुत्र दिनेश कुमार की जन्म दिनांक 15-12-2011 को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 1-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।4113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री नवीन शर्मा पुत्र हल्का उर्फ लौहका राम, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, . . प्रार्थी। जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
यह दरख्वास्त श्री नवीन शर्मा पुत्र हल्का उर्फ लौहका राम, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड में नाम नवीन शर्मा दर्ज है, जो कि सही है परन्तु पटवार वृत जाहू के टीका जाहू खुर्द के राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम कुलबीर दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बतौर कुलबीर उर्फ नवीन शर्मा दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 1-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री अशोक कुमार पुत्र नन्दू राम, गांव उखलसूहा, डा0 धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री अशोक कुमार पुत्र नन्दू राम, गांव उखलसूहा, डा0 धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने शपथ पत्र सहित दरख्वास्त इस आशय से गुजारी है कि उसका पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड में नाम अशोक कुमार दर्ज है, जो कि सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम अशोक राज दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बतौर करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लार्ई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।4114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 आज दिनांक 1-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। संजय कुमार, मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री मेजर सिंह पुत्र श्री वूटा राम, निवासी महाल रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.– महाल रेहलू के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री मेजर सिंह पुत्र श्री वूटा राम, निवासी महाल रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल रेहलू में मेजर सिंह पुत्र श्री वूटा राम की बजाय मेजर राम पुत्र वूटा राम दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॅार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर। शिव मोहन सैणी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री जय चन्द पुत्र श्री किरपू, निवासी अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.– महाल झिकली अनसूई के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री जय चन्द पुत्र श्री किरपू, निवासी अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल झिकली अनसूई में जय चन्द पुत्र श्री किरपू की बजाय जय राम पुत्र किरपू दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।4115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर। शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री हुकमी चन्द पुत्र श्री मखौली, निवासी महाल तहल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.– महाल तहल के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री हुकमी चन्द पुत्र श्री मखौली, निवासी महाल तहल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल तहल में हुकमी चन्द पुत्र मखौली की बजाय चमन लाल पुत्र मखौली दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर।
शिव मोहन सैणी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती शांती पत्नी श्री सागर सिंह, निवासी महाल खोली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.– महाल खोली के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे। 4116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 श्रीमती शांती पत्नी श्री सागर सिंह, निवासी महाल खोली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल खोली में शांती देवी पत्नी सागर सिंह की बजाय गीता देवी पत्नी सागर सिंह दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थिया राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहती है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर।
शिव मोहन सैणी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री लेख राम पुत्र श्री मांगता, निवासी महाल सुपैड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.– महाल सुपैड़ा के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री लेख राम पुत्र श्री मांगता, निवासी महाल सुपैड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल सुपैड़ा में लेख राम पुत्र मांगता की बजाय लेटी पुत्र मांगता दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर।
शिव मोहन सैणी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री अमरी राम पुत्र श्री लछमण, निवासी महाल सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम4117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936
आम जनता
विषय.– महाल सल्ली के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री अमरी राम पुत्र श्री लछमण, निवासी महाल सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल सल्ली में अमरी राम पुत्र लछमण की बजाय अमर सिंह पुत्र लछमण दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर।
शिव मोहन सैणी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री राम कुमार बनाम
आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Ram Kumar पुत्र श्री Jaishi Ram, निवासी Odar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी श्रीमती Champa Devi की मृत्यु दिनांक 24-8-1996 है परन्तु ग्राम पंचायत Kalyara में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती Champa Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 17-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 16-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 8-12-2014 श्री वलवीर पुत्र श्री सोकी राम, निवासी सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा . . आवेदक।
बनाम4118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में वीरवल की बजाए वलवीर दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री वलवीर पुत्र श्री सोकी राम, वासी महाल सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सकड़ी में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम वीरवल दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने वलवीर दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-12-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 27-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 8-12-2014 श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा . . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में रविन्दर सिंह की बजाए महिन्द्र सिंह दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी उतराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल उतराला में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम रविन्दर सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने महिन्द्र सिंह दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-12-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 27-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 8-12-2014 श्री धर्म चन्द पुत्र लाला राम, निवासी सुनपुर, डा0 घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में धर्मू की बजाए धर्म चन्द दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री धर्म चन्द पुत्र लाला राम, निवासी सुनपुर, डा0 घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सुनपुर में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम धर्मू दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने धर्म चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-12-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 27-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 8-12-2014 श्री काका राम पुत्र वंसी राम पुत्र ख्याली राम, निवासी गणखेतर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा
. . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में सुरेश की बजाए काका राम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री काका राम पुत्र वंसी राम पुत्र ख्याली राम, निवासी गणखेतर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल गणखेतर में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम सुरेश दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने काका राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-12-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।4120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 आज दिनांक 27-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0..........
तारीख पेशी : 8-12-2014 श्री कुलदीप चन्द पुत्र मंगत राम, निवासी जमरेला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा . . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में मंगता कीे बजाए मंगत राम दर्ज करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री कुलदीप चन्द पुत्र मंगत राम, निवासी जमरेला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल जमरेला में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम मंगता दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने मंगत राम दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-12-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 27-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 8-12-2014 श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र मंगत राम, निवासी जमरेला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा . . आवेदक।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में मनोहर लाल की बजाए सुरेन्द्र कुमार दर्ज करने बारे।4121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 उपरोक्त आवेदक श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र मंगत राम, निवासी जमरेला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल जमरेला में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम मनोहर लाल दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने सुरेन्द्र कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-12-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 27-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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श्री लेख राम धीमान, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 1/2014
उनवान मुकद्दमा : u/s 40-41 श्री त्रिलोक चन्द पुत्र स्व0 श्री रसीला राम पुत्र भूखन, निवासी बैजनाथ, जिला कांगड़ा
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत बैजनाथ
विषय.- u/s 40-41 के तहत वसीयत को पंजीकृत करने बारे।
उपरोक्त केस इस अदालत में विचाराधीन है। प्रार्थी त्रिलोक चन्द ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मैं मृतक केसरी देवी का पुत्र लगता हूं। मेरी माता केसरी देवी ने दिनांक 25-7-2014 को वसीयत मेरे नाम की थी। अतः इस वसीयत को पंजीकृत करने के आदेश पारित करें। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस केस में कोई भी एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 8-12-2014 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा वसीयत को पंजीकृत कर दिया जाएगा। आज दिनांक 27-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, सब-रजिस्ट्रार, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 8-12-2014 श्री सरवन कुमार पुत्र शक्ति चन्द, निवासी हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा . . आवेदक।
बनाम4122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936 आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में सरवन सिंह की बजाए सरवन कुमार दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री सरवन कुमार पुत्र शक्ति चन्द, निवासी हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल हरेड में भू-स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम सरवन सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने सरवन कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-12-2014 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक ...................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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श्री लेख राम धीमान, उप-पंजीकाध्यक्ष, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : u/s 40-41 श्री प्रकाश चन्द आदि पुत्रान नन्द लाल, निवासी धरेड, तहसील बैजनाथ
बनाम
आम जनता ग्राम पंचायत धरेड
विषय.- u/s 40-41 के तहत वसीयत को पंजीकृत करने बारे।
उपरोक्त केस इस अदालत में विचाराधीन है। प्रार्थी प्रकाश चन्द ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मृतक रसाल प्रकाश चन्द के भतीजे लगते हैं। रसाल ने इनके नाम एक वसीयत की है जिसे प्रकाश चन्द आदि ने दर्ज करने का आग्रह किया है। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस केस में कोई भी एतराज व उजर हो तो वह दिनांक 8-12-2014 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा वसीयत को पंजीकृत कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, सब-रजिस्ट्रार, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936
Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan (H. P.)
In the matter of :
Mrs. Shruti Arora d/o Late Shri Darshan Lal, r/o Dhar-Ki-Ber, P.O. Dharampur, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public . . Respondent. NOTICE
WHEREAS, Mrs. Shruti Arora d/o Late Shri Darshan Lal, r/o Dhar-Ki-Ber, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for entry of her name Shruti Arora in the G.P. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan record, as her name entered in G.P. Dharampur record as Sita which is wrong.
The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding entry of " name Shruti Arora " in the G.P. Dharampur, Tehsil Kasauli record in writing to this office. The objections should reach this office on or before 30th November, 2014 positively, otherwise necessary order will be passed to enter her name in the concerned office. Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).
4124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 नवम्बर, 2014/22 कार्तिक, 1936नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है