राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2014
संख्याःई0एक्स0एन0-एफ0(10)-23/2014-लूज़.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है कि डीजल पर, मूल्य परिवर्धित कर प्रभारित करने की दर को 9.60 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत किया जाए और इसलिए उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-'घ' में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करती हैं ।
189-राजपत्र/2014-17-12-2014 (5139) 5140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936 प्रस्तावित संशोधन की बाबत, संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति यदि कोई आक्षेप करना चाहे या सुझााव देना चाहे तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज सकेगा।
उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों)/सुझाव(वों), यदि कोई हैं/हों, पर सरकार द्वारा उसे/उन्हें अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात् :-
प्रारूप संशोधन
"हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'घ' में मद संख्या 1, "मोटर स्पिरिट (विमानन टरबाइन ईंधन सहित पेट्रोल तथा डीजल)", के नीचे क्रम संख्या 2 के सामने दर्शाई गई वस्तु की स्तम्भ संख्या 3 में विद्यमान "9.60 % " अंकों और चिन्हों के स्थान पर "11.5 % " अंक और चिन्ह रखे जाएंगें ।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) ।
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[Authoritative English Text of this Department No. EXN-F(10)-23/2014-Loose dated 16/12/2014 as
required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th
December, 2014
File No. No.EXN-F(10)-23/2014-Loose.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, (Act No.12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that it is expedient in the public interest so to do that the rate of charging Value Added Tax on Diesel shall be increased from 9.60 percentum to 11.5 percentum and therefore proposes to carry out the following amendment in SCHEDULE-'D' appended to the said Act.
If any interested person likely to be affected has any objection(s) or suggestion(s) with regard to the proposed amendment, he may send the same to the Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of 10 days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the same, namely:—
DRAFT AMENDMENT
In Schedule 'D' appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, in Column No.3 of the commodity shown against serial number 2 below Item No.1. "Motor-spirit (Petrol including Aviation Turbine Fuel and Diesel", for the existing figures and signs "9.60%", the figures and signs "11.5%" shall be substituted.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
5141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 दिसम्बर, 2014
संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(1)-7/2012-लूज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. स्ांक्षिप्त नाम.- इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (पंचम संशोधन) नियम, 2014 है ।
2. अनुसूची का संशोधन.- हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 से संलग्न अनुसूची में मद संख्याः 8 के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्याः 9 अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
" 9. अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के क्रम में विक्रीत तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद या विक्रय से अन्यथा राज्य से बाहर भेजा गया तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद।"।
यह अधिसूचना दिनांक 1-1-2015 से लागू होगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(1)-7/2012-loose dated
16/12/2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 16th December, 2014
File No. EXN-F (1)-7/2012-loose.— In exercise of the powers conferred by section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, namely:—
1. Short Title.—These rules may be called Himachal Pradesh Value Tax (5th Amendment) Rules, 2014.
2. Amendment of Schedule.—In Schedule appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, after item No.8, the following item No. 9 shall be inserted, namely:—
"9. Tobacco and Tobacco products sold in the course of inter-State trade or commerce or Tobacco and Tobacco products sent outside the State otherwise than by way of sale.".
This notification will be come into force with effect from 1.1.2015.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
5142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 6th December, 2014
No. HHC/Admn.16 (24)75-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Anjna Kumari, Advocate, Una as Oath Commissioner at Una, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 6th December, 2014
No.HHC/Admn.16 (20)75-II.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Anshul Rattan and Sh. Pankaj Kumar, Advocates, Ghumarwin as Oath Commissioners at Ghumarwin for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Dated, the 2nd December, 2014
No. HHC/Admn.3(230)/86-I.— 12 days earned leave on and w.e.f. 01.12.2014 to 12.12.2014, with permission to prefix Sunday falling on 30.11.2014 and suffix Second Saturday and Sunday falling on 13.12.2014 & 14.12.2014, is hereby sanctioned, in favour of Shri Vijay Chand Verma, Assistant Registrar of this registry.
Certified that Shri Vijay Chand Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
5143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936Certified that Shri Vijay Chand Verma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on above leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Dated, 15th December, 2014
No. HHC/Admn.3(145)/80-II.—10 days earned leave on and with effect from 15.12.2014 to 24.12.2014, with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 13.12.2014 & 14.12.2014 and suffix Gazetted holidays falling on 25.12.2014 & 26.12.2014, is hereby sanctioned in favour of Shri Roop Singh Thakur, Assistant Registrar of this registry.
Certified that Shri Roop Singh Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Roop Singh Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, 11th December, 2014
No. HHC/GAZ/14-198/89-III.—Consequent upon the appointment of Shri Purender Vaidya, District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr as President District Consumer Forum, Mandi vide notification No. FDS-B (2)-9/2010, dated 28.11.2014, issued by the Principal Secretary (F, CS & CA) to the Government of Himachal Pradesh, the Hon'ble High Court of H.P. has been pleased to order to relieve the above named officer from the present assignment, with immediate effect to enable him to join new assignment.
By order, Sd/- Registrar General.
5144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 9th December, 2014
No.HHC/Admn.6 (42)96-II.— The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order that Civil Judge(Jr. Division)-cum-JMIC, Chopal shall hold Circuit Court at Jubbal for 15 days in a month as per past practice instead of alternative weeks as notified vide Notification No. HHC/GAZ/14-53-74-V- 36372-94 dated 19.11.2014 till the posting of Presiding Officer in the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Jubbal.
By order, Sd/- Registrar General.
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ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 18/2104
तारीख पेशी : 26-12-2014 शीर्षक : धीरज कुमार पुत्र श्री रघूनाथ, निवासी लाहड छलैणा, मौजा जौणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त बराये नाम दरुस्ती करने बारे।
धीरज कुमार पुत्र श्री रघूनाथ, निवासी लाहड छलैणा, मौजा जौणा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम धीरज कुमार है। जबकि महाल लाहड छलैणा, मौजा जौणा के राजस्व अभिलेख में धर्म चन्द दर्शाया गया है। आवेदक ने ब्यान हल्फिया दिया है कि उसका नाम महाल लाहड छलैणा, मौजा जौणा के राजस्व अभिलेख में धर्म चन्द के स्थान पर धीरज कुमार दर्ज किया जाये।
अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम बदलने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 09/2104
तारीख पेशी : 26-12-2014 शीर्षक : रणजीत सिंह पुत्र श्री कुशल ंिसह, निवासी लाहड वूहला, डाकघर धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला . .प्रार्थी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
प्रधान, ग्राम पंचायत डैई, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा
. .प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
रणजीत सिंह पुत्र श्री कुशल ंिसह, निवासी लाहड वूहला, डाकघर धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके लड़के अमन सिंह राणा का जन्म गांव लाहड वूहला, डाकघर धीरा, उप-तहसील धीरा में दिनांक 13-11-1990 को हुआ है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत डैई के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-12-2014 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई भी उजर/एतराज नहीं सुना जायेगा तथा रणजीत सिंह पुत्र कुशल सिंह के लड़के अमन सिंह राणा के जन्म पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत डैई को पारित कर दिये जायेंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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समक्ष अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर तारीख दायर तारीख फैसला 10/2014 20-11-2014 25-11-2014 श्री डिमेश्वर राम पुत्र श्री वृकम, निवासी निहरी, डा0खा0 व तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।
श्री डिमेश्वर राम पुत्र श्री वृकम, निवासी निहरी, डा0खा0 व तहसील निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व पटवार सर्कल निहरी के अभिलेख में डिमेश्वर तथा पटवार सर्कल बाडा में डिमा गलत लिखा गया है जबकि ग्राम पंचायत निहरी के अभिलेख के अनुसार उसका सही नाम डिमेश्वर राम है इसलिए वह राजस्व अभिलेख में अपना नाम दरुस्त करवाना चाहता है। 5146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति व सम्बन्धियों का राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-12-2014 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, निहरी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban),
District Mandi (H. P.)
In the matter of :
1. Shri Abhishek Mandial s/o Shri Narinder Singh, r/o H. No. 82/2, Purani Mandi, Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Sunita Devi d/o Shri Dumnu Ram, r/o V.P.O. Kanaid, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H. P.) {at present wife of Sh. Abhishek Mandial s/o Shri Narinder Singh, r/o H. No. 82/2, Purani Mandi, Mandi Town, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.)} . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Abhishek Mandial and Smt. Sunita Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 5-6-2014 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 2-1-2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 2nd day of December, 2014 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District Mandi (H. P.).
5147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Sinder w/o Shri Dalip Kumar, r/o Kandhara Niwas, Dhingu Road, Shimla, Himachal .. Applicant. Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Smt. Sinder w/o Shri Dalip Kumar, r/o Kandhara Niwas, Dhingu Road, Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name and date of birth of her son namely Abhinav Kandhara date of birth 10-10-1991 in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H. P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and the seal of the Court on this 12th day of December, 2014.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh.
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In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Dinesh Mehta s/o Shri Rai Lal Mehta, r/o VPO Jharag, Tehsil & District Shimla, .. Applicant. Himachal Pradesh
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Dinesh Mehta s/o Shri Rai Lal Mehta, r/o VPO Jharag, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name and date of birth of his son namely Aditya Vardhan date of birth 27-3-2012 in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H. P.).
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
5148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936 Given under my hand and the seal of the Court on this 12th day of December, 2014.
Seal.
G. C. NEGI,
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री एम0 आर0 चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री सीता राम पुत्र स्व0 श्री सुख राम, निवासी कलारा, परगना चन्दलोग, उप-तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
विषय.-प्रार्थना-पत्र बावत किये जाने गांव के नाम की दरुस्ती बारे।
नोटिस बनाम आम जनता श्री सीता राम जस्टा पुत्र स्व0 श्री सुख राम, निवासी कलारा ने गांव के नाम की दरुस्ती बारे आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि वह ग्राम भट्टीनाला का नाम दरुस्त करके भवानी नगर रखना चाहता है। जिसकी तहकीकात पटवारी हल्का नेरुवा से करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ग्राम भट्टीनाला राजस्व गांव नहीं है यह बोल चाल का गांव है।
इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को ग्राम भट्टीनाला का नाम दरुस्त करके भवानी नगर रखने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 7-1-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा गाम भट्टीनाला का नाम दरुस्त करके भवानी नगर के नाम से पुकारा जायेगा।
आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर अदालत से जारी किया गया है। मोहर।
एम0 आर0 चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री एम0 आर0 चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री झैकू राम पुत्र श्री कलीया, निवासी थियारा, परगना चिगान, उप-तहसील नेरुवा।
विषय.-प्रार्थना-पत्र बावत किये जाने नाम दरुस्ती बारे।
नोटिस बनाम आम जनता श्री झैकू राम पुत्र स्व0 श्री कलीया, निवासी पन्द्राडा ने नाम की दरुस्ती बारे आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक पन्द्राडा में शौकिया राम गलत दर्ज किया गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम मुताबिक शपथ पत्र नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत थियारा व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम झैकू राम है और पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी का सही नाम झैकू राम ही है।5149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936 इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम शौकिया राम के बजाये झैकू राम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 7-1-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश कर दिये जाएंगे
आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर अदालत से जारी किया गया है। मोहर।
एम0 आर0 चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री एम0 आर0 चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री भगत राम पुत्र श्री नद राम, निवासी गौचा, परगना शिलला, उप-तहसील नेरुवा।
विषय.-प्रार्थना-पत्र बावत किये जाने पिता के नाम की दरुस्ती बारे।
नोटिस बनाम आम जनता श्री भगत राम पुत्र स्व0 श्री नद राम, निवासी गौचा, परगना शिलला, उप-तहसील नेरुवा ने नाम की दरुस्ती बारे आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख चक औली गौचा व ज0 गौचा में रती राम गलत दर्ज किया गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम मुताबिक शपथ पत्र नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत भराणू व आधार कार्ड व स्कूल प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम नद राम है और पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी के पिता की शादी जोडीदारा में थी। इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख चक औली गौचा व ज0 गौचा में रती राम के बजाये नद राम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 7-1-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश कर दिये जाएंगे
आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर अदालत से जारी किया गया है। मोहर।
एम0 आर0 चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री रणइन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी खानो खनानी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
1. श्री सूरज पाल, श्री मदन पाल पुत्र श्री मुरारी लाल, निवासी हरलू डमूत, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
2. श्री अजीत पाल पुत्र श्री मदन पाल, निवासी हरलू डमूत, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . .प्रतिवादी।5150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936 नोटिस बनाम आम जनता। श्री रणइन्द्र सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी खानो खनानी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नम्बर 3/3, खसरा नम्बर 124/42, 127/43, 128/48, 132/50, 51, 62, रकबा तादादी 106-18 बीघा बाका मौजा हरलु डमतू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) द्वारा इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 5 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त एवं प्रतिवादीगण के सही पते का वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है।
अतः प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 5 को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23-12-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस तकसीम बारे किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 21-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री राज कुमार ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी वार्ड नम्बर 10, अटारी बाजार, आन्नदपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त विषय में श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी वार्ड नम्बर 10, अटारी बाजार, आन्नदपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि मेरे पुत्र कुश बेदी का जन्म दिनांक 3-3-1991 को वार्ड नं0 6, मेन बाजार, भासीता वाली गली, ऊना (हि0 प्र0) में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश अपने पुत्र की जन्म तिथि का पंजीकरण MC ऊना के रिेकॉर्ड में नहीं करवा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण सिंह के पुत्र कुश बेदी की जन्म तिथि का पंजीकरण MC ऊना के रिकॉर्ड में होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-12-2014 तक उजर/एतराज हाजिर न्यायालय में आकर पेश कर सकता है। बाद में कोई उजर/एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 2-12-2014 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर। राज कुमार ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है