राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोज़गार विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2014
संख्याः श्रम (ए) 4-1/14-बी.ओ.सी.डब्ल्यू.--हिमाचल की राज्यपाल, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञता समिति से परामर्श के पश्चात्, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4-6/2007-बी.ओ.सी.डब्ल्यू तारीख 4 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसबंर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनयमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-- 200-राजपत्र/2015-02-01-2015 (5337)5338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) द्वितीय संशोधन नियम, 2014 है।
2. नियम 266 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 के नियम 266 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
"(3) रजिट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ नियोजक या ठेकेदार से प्रमाण-पत्र या मजदूरी परचियां या मस्टर रोल या उपस्थिति रजिस्ट्रर की प्रति इसलिए संलग्न करनी होगी कि आवेदक एक सन्निर्माण कर्मकार है। यदि ऐसा प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो रजिस्ट्रीकृत सन्निर्माण कर्मकार संघ या सम्बद्ध स्थानीय शहरी निकाय के कार्यकारी अधिकारी या ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जारी किया गया इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र, कि आवेदक ने पूर्ववर्ती बारह मास में कम से कम नब्बे दिन तक कार्य किया है, को भी विचार में लिया जा सकेगा। नियोजक से अन्यथा अभिकरणों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में नियोजक के पर्ण्ूा ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे जहां आवेदक ने सुसंगत अवधि में कार्य किया है और ऐसे प्रमाण-पत्र को सम्बद्ध नियोजक के प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित करवाया जाएगा।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।
--------
[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/14-BOCW
dated 31-12-14 as required under article 348(3) of the Constitution of India].
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 31st December, 2014
No. Shram (A) 4-1/14-BOCW.—In exercise of powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act,1996, the Governor of Himachal Pradesh, after consultation with the Expert Committee, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service)Rules, 2008 notified vide this Department Notification No. Shram (A) 4-6/2007-BOCW,dated 4th December, 2008 and published in Rajptra Himachal Pradesh on dated 8th December, 2008, namely :—
1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) 2nd Amendment Rules, 2014.
2. Amendment of rule 266.—In rule 266 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008, for sub- rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
" (3) The application for registration shall be accompanied with a Certificate or wage slips from the employer or contractor or copy of Muster Roll or Attendance Register to5339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 the effect that the applicant is a construction worker. If such certificate is not available, a certificate issued either by the registered Construction Workers Union or Executive Officer of the concerned Local Urban Bodies or Secretary of Gram Panchayat to the effect that applicant has worked for at least 90 days in the preceding twelve months may be considered. The certificate issued by agencies other than the employer shall contain complete details of the employer where the applicant has worked in the relevant period and such certificate shall be got verified by the authorised officer from the concerned employer's.
By order, Sd/- Principal Secretary.
_________
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th December, 2014
NO: TPT-F(1)-4/1996-V-loose.—In partial modification of this department notification dated 5.3.2014, the Governor, Himachal Pradesh in pursuance of the powers conferred under clause (iii) of proviso to sub rule (1) of rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and all other powers enabling her in this behalf, is pleased to allow "Red Light with Flasher" upon top of the official vehicle of the Advocate General, Himachal Pradesh while on duty anywhere in the State with effect from the date of publication in H.P. Rajpatra (Extra-ordinary):-
By order, (AJAY MITTAL ) Additional Chief Secretary.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 2nd December, 2014
No. HHC/Admn. 2 (116)12.—Hon'ble the Chief Justice, is pleased to grant extension in service in favour of Sh. Rajinder Singh Chandel, Superintendent Grade-I, office of District and Sessions Judge, Una for a period of one year on and w.e.f. 01.05.2015 beyond the age of superannuation i.e. 58 years till the attainment of age of 59 years, in public interest, subject to the following conditions:
(i) The option once exercised will be treated as final and shall not be allowed to be withdrawn / changed in any circumstances.
(ii) During the extension, Sh. Rajinder Singh Chandel, aforesaid, shall continue to draw the same pay, which was being drawn by him at the time of attaining the age of superannuation i.e. 58 years.
5340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936Provided that increases in the dearness allowance as may be sanctioned by the Government from time to time shall be admissible during the extension.
Provided, further that the officer will be considered for promotion in case of availability of promotional post during the extended service. In case of such promotion, pay will be fixed from the date of promotion.
(iii) The officer will be entitled to receive pensionary benefits on completion of his extended service.
(iv) The extension in service will be subject to satisfaction of the High Court and the High Court may withdraw the extension given at any stage.
As a consequence of the extension in service so granted to Sh. Rajinder Singh Chandel, Superintendent Grade-I, who is due to retire from service on attaining the age of superannuation on 30.04.2015(A.N.), shall now retire from service on 30.04.2016(A.N.), subject to the aforesaid conditions.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 20th December, 2014
No. HHC/Admn.6 (20)/77-XVIII.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate the following Hon'ble Judges, as Vacation Judge(s), during the ensuing winter vacation w.e.f. 12.01.2015 to 21.02.2015, for the period shown against the name of each of them:
| 1 . | Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sharma | 12.1.2015 to 18.1.2015 |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Dharam Chand Chaudhary | 19.1.2015 to 25.1.2015 |
| 4. | Hon'ble Mr. Justice P.S. Rana | 26.1.2015 to 1.2.2015 |
| 3. | Hon'ble Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan | 2.2.2015 to 8.2.2015 |
| 5. | Hon'ble Mr. Justice Sureshwar Thakur | 9.2.2015 to 15.2.2015 |
| 6. | Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sharma | 16.2.2015 to 21.2.2015 |
The Hon'ble Vacation Judge(s) will hold the court only on Fridays and if Friday of any
week happens to be a holiday in that event, the Court sitting will be on Thursday of that week.
During vacation only the urgent matter will be taken by the vacation Judge(s). The Court sitting
will be as under:
5341| 1. | Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sharma | 16.1.2015(Friday) |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Dharam Chand Chaudhary | 23.1.2015(Friday) |
| 4. | Hon'ble Mr. Justice P.S. Rana | 30.1.2015 (Friday) |
| 3. | Hon'ble Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan | 6.2.2015(Friday) |
| 5. | Hon'ble Mr. Justice Sureshwar Thakur | 13.2.2015(Friday) |
| Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sharma | 20.2.2015(Friday) |
NOTE: Any urgent matter which can not wait for the day of the sitting of the Court, as indicated above, will be placed before the Hon'ble Vacation Judge at His Lordship's chambers/residence.
By order, OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE REGISTRAR GENERAL.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd December, 2014
No. HHC/Admn.2 (114)/2011.—Shri Surinder Kumar, Superintendent Grade-I, office of the District and Sessions Judge, Mandi, shall stand retired from service with effect from 31.12.2014 (afternoon) on his attaining the age of superannuation.
By orders, Sd/- Registrar General.
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd December, 2014
No. HHC/Rules/1461/90.—Hon'ble the Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India and all other enabling powers in this behalf, is pleased to make the following amendment in "The Himachal Pradesh High Court Officers and Members of the Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2003".
5342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 1. Short title.—These Rules shall be called "The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of the Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) (26th amendment-2014) Rules, 2003.
2. Commencement.—They shall come into force with immediate effect.
3. Amendment.—In Item No. 4(A), of the Part-E "Class-IV" of the Schedule annexed to "The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2003 the following shall be added after sub clause (c) below column "Mode of Appointment:
(d) 10% of the total posts shall be filled up from amongst the Clerks of the Advocates
in the H.P. High Court/Employees of the H.P. High Court Bar Association with matriculation
and experience of 7 years as Clerk of an Advocate/Employee of Bar Association.
BY ORDER OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE REGISTRAR GENERAL.
________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th December, 2014
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge-I, Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge-III, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer in respect of establishment attached in the Court of Additional District and Sessions Judge-III, Kangra at Dharamshala for the purpose of TA etc. under head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Smt. Jyotsna S. Dadhwal, Additional District and Sessions Judge-III, Kangra at Dharamshala w.e.f. 26.12.2014 to 9.1.2015 with permission to prefix gazetted holiday falling on 25.12.2014 and to suffix Second Saturday and Sunday falling on 10.1.2015 & 11.1.2015 or until she returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th December, 2014
No. HHC/GAZ/ 14-342/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 2.12.2014 to 4.12.2014 in favour of Smt. Anita Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM (III), Mandi, H.P.
5343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936Certified that Smt. Anita Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Anita Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JM (III), Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
________
In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Vineet Kumar, aged 22 years s/o Late Shri Naresh Chauhan, r/o Village Digori, P.O. Sanghani, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.).
2. Pooja, aged 22 years d/o Shri Kartar Chand, r/o Village Girtheri, P.O., Tehsil & . . Applicants. District Hamirpur (H.P.)
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Vineet Kumar and Pooja have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-1-2013 at Village Digori, P.O. Sanghani, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-1-2015. The objection received after 19-1-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 18-12-2014 under my hand and seal of the court.
Seal.
CHAND PRAKASH SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).
5344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma(HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Vinit Kumar, aged 29 years s/o Shri Vijay Kumar, r/o Village Rohwin, P.O. Dhirwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).
2. Priya, aged 23 years d/o Shri Rajinder Kumar Joshi, r/o House No. NA-295, Gurdware Wali Gali, Krishanpura, Jalandhar-1, Industrial Town, Punjab-144004. . . Applicants.
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954
(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).
Vinit Kumar and Priya have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001, (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 31-10-2013 at Baba Balak Nath Temple at Krishanpura, Jalandhar (Pb.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 28-1-2015. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 17-12-2014 under my hand and seal of the court.
Seal.
RAKESH KUMAR SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).
_______
ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) श्रीमती सुभागना देवी पत्नी श्री देव राज, गांव भोगवां डा0 नगरोटा गाजियां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
. . वादिया।
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
5345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014- 20926, दिनांक 2-12-2014 अनुसार श्रीमती सुभागना देवी पत्नी श्री देव राज, गांव भोगवां, डा0 नगरोटा गाजियां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पुत्र राजेश कुमार का जन्म दिनांक 16-7-1992 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत धिरड, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है तथा अब उक्त जन्म तिथि 16-7-1992 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजेश कुमार पुत्र श्री देव राज की जन्म तिथि 16-7-1992 को ग्राम पंचायत धिरड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 16-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री भूपिन्द्र कुमार पुत्र श्री मथरा दास, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.- दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014- 21416 दिनांक 10-12-2014 अनुसार श्री भूपिन्द्र कुमार पुत्र श्री मथरा दास, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके दादा श्री संत राम पुत्र निकना की मृत्यु दिनांक 15-5-1987 को हुई है परन्तु वह उपरोक्त मृत्यु दिनांक को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त मृत्यु दिनांक 15-5-1987 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री संत राम पुत्र श्री निकना की मृत्यु दिनांक 15-5-1987 को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।5346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 आज दिनांक 16-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
श्री सीता राम पुत्र श्री कांशी राम, गांव लग, डा0 लगमनवीं तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.- दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014- 21937 दिनांक 18-12-2014 अनुसार श्री सीता राम पुत्र श्री कांशी राम, गांव लग, डा0 लगमनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके भाई श्री शंकर लाल पुत्र कांशी राम की मृत्यु दिनांक 8-3-1974 को हुई है परन्तु वह उपरोक्त मृत्यु दिनांक को ग्राम पंचायत मनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त मृत्यु दिनांक 8-3-1974 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री शंकर लाल पुत्र श्री कांशी राम की मृत्यु दिनांक 8-3-1974 को ग्राम पंचायत मनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री महन्त, गांव लदरौर कलां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
बनाम5347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936
आम जनता
राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री महन्त, गांव लदरौर कलां, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका पंचायत रिकॉर्ड, आधार कार्ड, सर्विस रिकॉर्ड में नाम प्रीतम सिंह दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम निक्का राम दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2015 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 16-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 2/2014
तारीख दायर : 14-1-2014 श्री केशव राम पुत्र श्री कमली राम, निवासी गांव शनेरी, डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्रीमती निर्मला पुत्री श्री राम कृष्ण, निवासी गांव खुन्ना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) हालाबाद पत्नी श्री जगदीश, गांव चंडी, तहसील व जिला सोलन (हि0 प्र0)। 2. श्रीमती चम्पा देवी पुत्री श्री राम कृष्ण, निवासी गांव खुन्ना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) हालाबाद पत्नी श्री ईन्दू, गांव सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 3. श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री राम कृष्ण, निवासी गांव खुन्ना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) हालाबाद पत्नी श्री प्रकाश, गांव चंडी, तहसील व जिला सोलन (हि0 प्र0)। 4. श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री राम कृष्ण, निवासी गांव खुन्ना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) हालाबाद पत्नी श्री लायक राम गांव शरगांव, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 56/180 ता 187, किाा 22, रकबा तादादी 01-88-65 है0, वाका चक शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता :
5348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 श्री केशव राम पुत्र श्री कमली राम, निवासी गांव शनेरी, डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 56/180 ता 187, किाा 22, रकबा तादादी 01-88-65 है0, वाका चक शनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराये हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की तामील बार-बार समन जारी किया जाने के बावजूद भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की तामील असालतन न होने के कारण प्रकरण तकसीम लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 4 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 20-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे उपरोक्त प्रतिवादी का कोई एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 16-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 26/2014
तारीख दायर : 28-6-2014 श्रीमती चन्द्र कान्ता पुत्री श्री गंगा राम, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . वादिया। (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री हंस राज, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
2. श्री मनसा राम पुत्र श्री झूरी राम, निवासी गांव व तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) 3. श्री मनोज पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी कस्बा बाजार रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)।
4. श्री अंशुल पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
5. श्री विनय कुमार पुत्र मान सिंह, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
6. कु0 सुषमीता पुत्री श्री मान सिंह, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
7. श्रीमती मीना पत्नी स्व0 श्री मान सिंह, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
8. श्रीमती कान्ता पुत्री श्री बुधी सिंह हालाबाद पत्नी श्री टिनू, निवासी गांव टुटू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
9. श्रीमती रानी पुत्री श्री मनी, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
10. श्रीमती शुकरी पुत्री श्री मनी, हालाबाद पत्नी श्री किरन राम, निवासी गांव फायल (तारादेवी) तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)।
11. श्री श्याम लाल पुत्र श्री पुतू, निवासी गांव बाडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)5349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 12. कु0 मोहीना पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी गांव नेहरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 13. कु0 निशा कुमारी पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी गांव नेहरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 14. श्री मोहर सिंह पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी गांव धांशा, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
15. श्री लाल चन्द पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी गांव धांशा, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
16. श्री निशिकान्त पुत्र श्री हीरा नन्द, निवासी गांव कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
(हि0 प्र0)
17. श्रीमती रक्षा देवी पत्नी श्री सुशील, निवासी गांव लालसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 191/651, खसरा नं0 2687, रकबा तादादी 00-15-80 है0, वाका चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्रीमती चन्द्र कान्ता पुत्री श्री गंगा राम, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 191/651, खसरा नं0 2687, रकबा तादादी 00-15-80 है0, वाका चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराये हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 17 की तामील बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 17 की तामील असालतन न होने के कारण प्रकरण तकसीम लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 17 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 20-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे उपरोक्त प्रतिवादी का कोई एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 16-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 33/2014
तारीख दायर : 23-7-2014 श्री मेहर चन्द पुत्र स्व0 श्री रणवीर, निवासी गांव दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
1. श्रीमती रेशमा देवी पुत्री श्री आगरु, हालाबाद पत्नी श्री करतार सिंह, निवासी गांव सेरी मझाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 2. श्री राकेश पुत्र स्व0 श्रीमती हर दासी, निवासी गांव कुखी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 3. श्रीमती रंजना पुत्री श्रीमती नेणी, निवासी गांव दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)। 4. श्री जैसी राम पुत्र श्रीमती नेणी, निवासी गांव दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)।
5. श्री बुई पुत्र कन्डी, निवासी गांव दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0) 6. श्रीमती सैनू पुत्री श्री हरी दास, निवासी गांव रोहल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमल (हि0 प्र0) 7. श्री परस राम पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
8. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
9. श्री ईश्वर दास पुत्र श्री शोभा राम, निवासी गांव दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
10. श्री राम सैन पुत्र श्री निकू, निवासी गांव दरकाली, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 100/208 ता 214, किाा 11, रकबा तादादी 01-79-08 है0, वाका चक दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्री मेहर चन्द पुत्र स्व0 श्री रणवीर, निवासी गांव दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 100/208 ता 214, किाा 11, रकबा तादादी 01-79-08 है0, वाका चक दरकाली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराये हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 10 की तामील बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 10 की तामील असालतन न होने के कारण प्रकरण तकसीम लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 10 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 20-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे उपरोक्त प्रतिवादी का कोई एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 16-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 36/2014
तारीख दायर : 25-9-2014 श्रीमती राजवन्ती पत्नी श्री मोलक राम, निवासी गांव व डा0 झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादिया। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम5351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 1. श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह, निवासी गांव व डा0 झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 2. श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह, निवासी गांव व डा0 झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 3. श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह, निवासी गांव व डा0 झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रतिवादी। शिमला (हि0 प्र0)
दरख्वास्त दरुस्ती ईन्द्राज जेर धारा 37 व 38 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम अराजी खाता/खतौनी नं0 1 मिन/2 मिन, खसरा नं0 74, रकबा तादादी 00-02-08 है0, वाका चक झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्रीमती राजवन्ती पत्नी श्री मोलक राम, निवासी गांव व डा0 झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने विरुद्ध प्रतिवादी नं0 1 ता 3 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 1 मिन/2 मिन, खसरा नं0 74, रकबा तादादी 00-02-08 है0, वाका चक झाकड़ी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का दरुस्ती ईन्द्राज प्रकरण इस अदालत में प्रस्तुत किया है, कि अराजी उपरोक्त का कब्जा काश्त विला किसी रोक टोक के वादी श्रीमती राजवन्ती उपरोक्त का चला आ रहा है, परन्तु उपरोक्त अराजी के खाना काश्त में प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी नं. 1 ता 3 अब गांव झाकड़ी में काफी अरसा से निवास नहीं कर रहे हैं तथा इनका स्थाई पता ज्ञात न होने के कारण तामील असालतन नहीं होनी पाई जा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की तामील असालतन न होने के कारण प्रकरण दरुस्ती इन्द्राज लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 20-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस दरुस्ती बारे उपरोक्त प्रतिवादी का कोई एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 17-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 49/2013
तारीख दायर : 24-8-2013 श्रीमती सत्या देवी पत्नी स्व0 श्री गोकल राम, निवासी वार्ड नं0 3, गोकल निवास नगर रामपुर, . . प्रथम पक्ष/वादी। तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री अभिषेक उर्फ टवींकल पुत्र श्रीमती लीला देवी, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
2. कु0 पारुल पुत्री श्रीमती लीला देवी, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 5352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 3. श्री सुमित पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, गोकल निवास नगर रामपुर, तहसील रामपुरबुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 4. श्री राजेश उर्फ डिम्पी पुत्र स्व0 श्री गंगा दासी, निवासी गांव जगोचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 5. श्री राजू पुत्र स्व0 श्री गंगा दासी, निवासी गांव जगोचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
6. श्री विनय उर्फ रिम्पी पुत्र स्व0 श्री गंगा दासी, निवासी गांव जगोचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
7. श्रीमती शकुन्तला पुत्री स्व0 श्री गंगा दासी, निवासी गांव जगोचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
8. श्रीमती शशी उर्फ बेबी पुत्री स्व0 श्री गंगा दासी, निवासी गांव जगोचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
9. श्रीमती रीना उर्फ पुनम पुत्री स्व0 श्री गंगा दासी, निवासी गांव जगोचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
शिमला (हि0 प्र0)
10. श्रीमती सरोज पुत्री स्व0 श्री गंगा दासी, निवासी गांव जगोचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 219/362, किाा 6, रकबा तादादी 00-32-94 है0, वाका चक खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्रीमती सत्या देवी पत्नी स्व0 श्री गोकल राम, निवासी वार्ड नं0 3, गोकल निवास नगर रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता मुशत्रिका खाता/खतौनी नं0 219/362, किाा 6, रकबा तादादी 00-32-94 है0, वाका चक खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराये हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है जो इस अदालत में विचाराधाीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 10 की तामील बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 10 की तामील असालतन न होने के कारण प्रकरण तकसीम लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 10 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 15-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस दरुस्ती बारे उपरोक्त प्रतिवादी का कोई एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 10-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 56/2013
तारीख दायर : 28-9-2013 श्री कांगलू पुत्र श्री ठिणू, निवासी गांव केपू, डा0 किरटी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी/प्रथम पक्ष।
बनाम5353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 1. श्रीमती नारु पुत्री श्री जटी, निवासी गांव मघारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 2. श्रीमती गुड्डी देवी, पुत्री श्री जटी, निवासी गांव मघारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 3. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री जटी, निवासी गांव मघारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 4. श्रीमती श्यामू देवी पुत्री श्री जटी, निवासी गांव मघारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
5. श्री नयालू राम पुत्र श्री जटी, निवासी गांव मघारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 125/386 ता 393, किो 10, रकबा तादादी 00-71-03 है0, वाका चक शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता :
प्रार्थी श्री कांगलू पुत्र श्री ठिणू, निवासी गांव केपू, डा0 किरटी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 125/386 ता 393, किो 10, रकबा तादादी 00-71-03 है0, वाका चक शाह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराये हुकमन तकसीम गुजारी है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 5 की तामील बार-बार समन व वादी को प्रतिवादी के सही पते का ज्ञान न होने के कारण असालतन न होनी पाई जा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 10-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 58/2013, 59/2013, 60/2013 तारीख दायर : 25-11-2013 श्री दिवान सिंह पुत्र श्री सेवा राम, निवासी गांव धराली, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी/प्रथम पक्ष। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
1. कुमारी सत्या पुत्री श्री मस्त राम, निवासी गांव धराली, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
3. श्री अमर नाथ पुत्र श्री बंसी लाल, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
4. श्री रमेश पुत्र श्री बंसी लाल, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 5. श्री प्रेम नाथ पुत्र श्री लुदर नाथ, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 6. श्रीमती बुतू देवी पत्नी स्व0 श्री माघू, निवासी गांव धराली, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 7. श्री नाकू उपनाम अकलू पुत्र गंगी राम, निवासी गांव नैणी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रतिवादी। (हि0 प्र0)
दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0-रा0 अ0 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 69/190 ता 193, किो 4, रकबा तादादी 00-32-62 है0, खाता/खतौनी नं0 70/194 ता 195, खसरा नं0 280, 279, किाा 2, रकबा तादादी 0-13-42 है0, व खाता/खतौनी नं0 71/196 ता 201, किो 20, रकबा तादादी 00-68-18 है0 वाका चक धराली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता :
प्रार्थी श्री दिवान सिंह पुत्र श्री सेवा राम, निवासी गांव धराली, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी 69/190 ता 193, किो 4, रकबा तादादी 00-32-62 है0, खाता/खतौनी नं0 70/194 ता 195, खसरा नं0 280, 279, किाा 2, रकबा तादादी 0-13-42 है0, व खाता/खतौनी नं0 71/196 ता 201, किो 20, रकबा तादादी 00-68-18 है0 वाका चक धराली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराये हुकमन तकसीम गुजारी है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की तामील बार-बार समन व वादी को प्रतिवादी के सही पते का ज्ञान न होने के कारण असालतन न होनी पाई जा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 7 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 10-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 31/2014
तारीख दायर : 19-7-2014 श्रीमती शशी रानी व अन्य
. . वादी/प्रथम पक्ष।
बनाम
1. श्रीमती सुनीला पुत्री स्व0 श्री कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री मेहर चन्द हालाबाद पत्नी श्री गंगा बिशन गुप्ता, निवासी मकान नं0 10/566, बाबरा मोहल्ला, रोहतक, जिला रोहतक (हरियाणा)-124001
. . प्रतिवादी/द्वितीय पक्ष। दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 114/182, किो 4, रकबा तादादी 24875-60 वर्ग डे0मी0, वाका चक पदम नगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 नोटिस बनाम आम जनता :
वादीगण श्रीमती शशी रानी व अन्य निवासी मकान नं0 5984-Modern Housing Complex Manimajra, Chandigarh ने अराजी खाता/खतौनी नं0 114/182, किो 4, रकबा तादादी 24875-60 वर्ग डे0 मी0, वाका चक पदम नगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराये हुकमन तकसीम गुजारी है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी सुनीला की तामील असालतन न होने के कारण प्रकरण तकसीम लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी सुनीला को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 10-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 45/2014
तारीख दायर : 10-12-2014 श्री रामजोर पुत्र स्व0 श्री डागू राम, निवासी जकधार, डा0 किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज कागजात माल पटवार वृा किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता
यह दरख्वास्त श्री राम जोर पुत्र स्व0 श्री डागू राम, निवासी जकधार, डा0 किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आवेदक का नाम कागजात माल पटवार वृा किन्नू में रणजोर दर्शाया गया है जो गलत है। आवेदक का सही नाम रामजोर है। जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने नकल परिवार रजिस्टर व शपथ पत्र संलग्न आवेदन कर रखे हैं। जिसमें वादी का सही नाम रामजोर है। वादी अपना नाम कागजात माल पटवार वृा किन्नू में रणजोर के स्थान पर रामजोर उर्फ दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में दरुस्त करने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-1-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 10-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री महेन्द्रा रागहोजी पाठकर पुत्र श्री रागहोजी पाठकर, निवासी स्थाई पता जाडेले सदन विबिंग ग्राउण्ड फलोर, रूम नं0 5, किसान नगर नं0 3 वागले इस्टैट थाना 4 बाम्बें एमएच अस्थाई पता मकान नं0 11, एचबीसी कालोनी, देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
1. आम जनता 2. सचिव ग्राम पंचायत 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।
श्री महेन्द्रा रागहोजी पाठकर पुत्र श्री रागहोजी पाठकर, निवासी स्थाई पता जाडेले सदन विबिंग ग्राउण्ड फलोर, रूम नं0 5, किसान नगर नं0 3 वागले इस्टैट थाना 4 बाम्बें एमएच अस्थाई पता मकान नं0 11, एचबीसी कालोनी, देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती दीपा डंगवाल पुत्री श्री जयबल्ब, नि0 कुन्जा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 22-4-2008 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-1-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री हीरा सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, निवासी मकान नं0 366, वार्ड नं0 8, गुरूद्वारा पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
1. आम जनता 2. सचिव ग्राम पंचायत 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।5357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 श्री हीरा सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, निवासी मकान नं0 366, वार्ड नं0 8, गुरूद्वारा पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती पुष्पा पुत्री श्री ध्यान सिंह, नि0 ग्राम गणेशपुर ब्लाक मुज्जफराबाद, यू0पी0 के साथ दिनांक 21-12-2007 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-1-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 11-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र्र0) मु0 नं0 : 62/2014
तारीख रजुआ : 5-12-2014 श्री तिलक राज पुत्र श्री मेघ राज c/o निवासी ग्राम ठेडा लोदीमाजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) हाल निवासी ग्राम व डा0 बन्डियां, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0)।
बनाम
ग्राम पंचायत/नगर परिषद् लोदीमाजरा, जिला सोलन (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में आम जनता व हर आम/खास को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री तिलक राज पुत्र श्री मेघ राज c/o निवासी ग्राम ठेडा लोदीमाजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) हाल निवासी ग्राम व डा0 बन्डियां तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा (हि0 प्र0) वादी ने अपने लड़के के नाम का ईन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-
क्र0 सं0 नाम व पता रिश्ता जन्म तिथि 1. अभियन्क सिंह पुत्र 5-9-2003 की जन्म तिथि पंजीकरण का ग्राम पंचायत/नगर परिषद् बद्दी, तहसील बद्दी के रिकॉर्ड में ईन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दिया है। यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि को पंजीकृत बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 8-1-2015 या उससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रुप से इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 5-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।5358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 जनवरी, 2015/12 पौष, 1936 ब अदालत श्री केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र्र0) मु0 नं0 : 64/2014
तारीख रजुआ : 20-12-2014 श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बली राम, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
ग्राम पंचायत/नगर परिषद् किशनपुरा, जिला सोलन (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी। इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार बनाम आम जनता।
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में आम जनता व हर आम/खास को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बली राम, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) वादी ने इस अदालत में अपने तीन बच्चों के नाम का ईन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ः-
क्र0 सं0 नाम व पता रिश्ता जन्म तिथि 1. शशी कुमार पुत्र 23-9-1991 2. पुनम कुमारी पुत्री 29-12-1992 3. कुसूम पुत्री 30-12-1995 की जन्म तिथियां पंजीकरण का ग्राम पंचायत/नगर परिषद् किशनपुरा, तहसील बद्दी के रिकॉर्ड में ईन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दिया है। यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथियों को पंजीकृत होने बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 22-1-2015 या इससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रुप से इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म तिथियां पंजीकृत किये जाने बारे आदेश कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 20-12-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है