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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 201, 03 January 2015

Published 03 January 2015

Gazette no.
201
Gazetteid
201/GAZETTE/2015-03/01/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-01-03.201_gazette_2015-1_3_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

MEDICAL EDU. & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th December, 2014

No. HFW-B(A)2-8/2008-Part-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate following non-official members ofGoverning Body of Rogi Kalyan Samti of Community Health Centre, Dharampur, District Solan and T.B. Sanitorium, Dharampur, District Solan as under:—

Rogi Kalyan Samiti of CHC Dharampur, Distt. Solan

1. Sh.Pradeep Singh, R/o Sihardi Kolian, P.O. Dharampur, District Solan.

201-राजपत्र/2015-03-01-2015 (5359) 5360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 2. Sh. Sunil Goel R/o V+PO Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan.

Rogi Kalyan Samiti for T.B. Sanitorium, Dharampur, Distt.Solan

1. Sh.Rattan Singh Thakur, Up Pradhan, G. P. Kanda, Village Kanda, Tehsil Kasauli, District Solan.

2. Sh. Dinesh Sharma R/o Village Kotla, G. P. Rouri, Teshil Kasauli, District Solan.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

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लोक निर्माण विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला 2, 1 जनवरी, 2015

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 44/2010.--इस विभाग द्वारा भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा 6 व 7 के अन्र्तगत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-03-2014 के अन्र्तगत गांव ओड़ना, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में सोलन-राजगढ़ बाईपास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जा रही है में "खसरा न0 129/88/39/2/1 के स्थान पर "खसरा न0 152/129/88/39/1 पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

अति0 मुख्य सचिव।

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st March, 2014

No. EDN-A-Kha(15)-10/2012-Part-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the request of Shri Ramesh Kumar, Superintendent Grade-II, O/o BEEO Panchrukhi, District Kangra to forgo the promotion against the post of Superintendent Grade-I made vide this department Notification END-A-Kha(15)-10/2012 dated 05/02/2014 at serial No. 13.

By order, Sd/- Principal Secretary (Edu.).

5361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated : the 17th April, 2014

No.EDN-A-Kha(15)-10/2012-Part-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the request of Smt. Ranjana Kumari, Superintendent Grade-II working in GSSS Ghanari, District Una to forgo the promotion against the post of Superintendent Grade-I made vide this department Notification END-A-Kha(15)-10/2012 dated 05/02/2014 at serial No. 13.

By order, Sd/- Principal Secretary (Edu.).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated : the 14th July, 2014

No.EDN-A-Kha(15)-10/2012-Part-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the request of Sh. Sunder Singh, Superintendent Grade-II GSSS Hallan, Distt. Sirmour to forgo his promotion so made to the post of Superintendent Grade-I issued vide this department Notification dated 30/05/2014 at serial No. 7.

By order, Sd/- Principal Secretary (Edu.).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th September, 2014

No.EDN-A-Kha(15)-10/2012-Part-I.—On the recommendation of Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of following Superintendents Grade-II to the post of Superintendent Grade-I (Class-II Gazetted) in the pay scale of Rs. 7220-11660 (Pre-revised) on regular basis in the Department of Higher and Elementary Education with immediate effect, in public interest.

Sr. No. Name of Official
1. Shri Suresh Chander
2. Shri Ashok Kumar
3. Shri Mast Ram

5362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order postings of these newly promoted Superintendent Grade-I against the vacancies shown against their names as under :—

Sr. No. Name and present place of posting Place of posting on promotion
1. Shri Suresh Chander, GSSS Indora, Distt. Kangra. O/o DDHE L&S
2. Shri Ashok Kumar, GSSS Nagar, Distt. Kullu O/o DEE, Shimla-1
3. Shri Mast Ram, O/o BEEO Sundernager-II, Distt. Mandi. O/o DEE, Shimla-1

1. The above promoted Superintendents Grade-I will be eligible to exercise their option(s) for fixation of pay under the provision of FR-22(a)(1) within one month.

2. All the above mentined will be on probation for a period of two years or till retirement, whichever is earlier.

3. All the above mentined Superintendent Grade-I are directed to report for duty at their pleace of postings within 10 days and send their joining report to this department through proper channel.

4. No. extension in the joining time will be allowed in any case.

By order, Sd/- Principal Secretary (Edu.).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated : the 19th December, 2014

No.EDN-A-Kha(15)-10/2012-Part-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the request of Shri Suresh Chander, Superintendent Grade-II GSSS Indora, District Kangra to forgo the promotion so made to the post of Superintendent Grade-I issued vide this department Notification dated 10-09-2014 at serial No. 1.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Hr. Edu.).

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th December, 2014

No. EDN-A-Kha(15)-10/2012-Part-I.— On the recommendation of Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Shri Tara Dutt, Superintendent Grade-II, working in directorate of Elementary Education, Shimla, to the5363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 post of Superintendent Grade-I (Class-II gazetted) in the pay scale of Rs. 7220-11660 (Pre-revised) on regular basis in the Department of Higher Education with immediate effect in public interest.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Shri tara Dutt, Superintendent Grade-I at O/o Deputy Director of Higher Education, Lahul & Spiti.

The above superintendent Grade-I, will be eligible to exercise his option for fixation of pay under the provision of FR-22(a)(1) within one month. He shall be on probation for a period of two years or till retirement which ever is earlier. He is further directed to report for duty at his place of posting within ten days and submit his joining report to this department through proper channel.No extension in joining time will be granted.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Hr. Edu.).

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ब अदालत श्री महिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री कर्म सिंह सुपुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव कटल, डाकघर चूहन, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्र्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 28-8-1991 है, जोकि ग्राम पंचायत चूहन के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे अब दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि, ग्राम पंचायत चूहन के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 22-1-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। मोहिन्द्र सिंह राणा कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। -----

ब अदालत श्री महिन्द्र सिंह राणा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री मनजीत कुमार सुपुत्र श्री मदन लाल, निवासी गांव धुडासप्पड, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

5364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 उपरोक्त प्रार्र्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 3-12-1991 है, जोकि ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे अब दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि, ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-1-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहिन्द्र सिंह राणा मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री राजू पुत्र श्री सिंघू, गांव भिंगा, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . सायल

बनाम

आम जनता व रिश्तेदार . .फरीकदोयम। विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 36, 37 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत कागजात राजस्व रिकॉर्ड में सही व दरुस्त करने बारा।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा राजू पुत्र सिंघू, गांव भिंगा, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है। जिसमें राजू ने व्यक्त किया है कि मेरा नाम ग्राम पंचायत डियूर के परिवार रजिस्टर में राजू दर्ज है जो कि सही व दरुस्त दर्ज है। परन्तु वाक्या महाल भिंगा के भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा घरेलू नाम के आधार पर गलती से रीझू दर्ज हुआ है जो कि गलत दर्ज है। जिसे सही व दरुस्त किये जाने बारा सायल ने नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत डियूर, नकल जमाबन्दी महाल भिंगा, तलबाना व ब्यान-हल्फी तहरीर करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दरुस्ती में महाल भिंगा के राजस्व कागजात माल में रीझू उर्फ राजू सही व दरुस्त किये जाने बारा कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 19-1-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करें अन्यथा अदम पैरवी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 18-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। दिलो राम भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।5365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती Namsel Dolma बनाम

आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Namsel Dolma पुत्री श्री Tashi Dawa, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी अपनी (Namsel Dolma) जन्म दिनांक 10-3-1976 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Namsel Dolma का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-1-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 8-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री हुक्म चन्द बनाम

आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री हुक्म चन्द पुत्र श्री धनी राम, निवासी करेरी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Aunt नाम छैलो देवी पत्नी श्री मचलू उपनाम बीरवल की मृत्यु तिथि 25-2-2014 है परन्तु ग्राम पंचायत रैत में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त छैलो देवी की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-1-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 8-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 5366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रवीण कुमार बनाम

आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री रानू राम, निवासी भागसू नाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी जन्म तिथि 16-2-1992 है परन्तु ग्राम पंचायत भागसू नाग में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रवीण कुमार का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 12-1-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्तयारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री तिलक राज बनाम

आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तिलक राज पुत्र श्री रघुपत उपनाम रघुनाथ, निवासी सिविल स्टेशन, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी दादी नाम सुखां देवी पत्नी स्व0 श्री थेऊ राम की मृत्यु तिथि 24-9-2003 है परन्तु ग्राम पंचायत सकोह में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त सुखां देवी की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 12-1-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936

In the Court of Shri Jagdish Chand, Executive Magistrate, Dharamshala,

Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

1. Shri Pappu s/o Shri Bhagi Ram, Village Naddi, P.O. Dal Lake, Tehsil Dharamshala.

2. Smt. Kavita d/o Shri Uttam Chand, Village Naddi, P.O. Dal Lake, Tehsil Dharamshala

Versus

1. The General Public 2. Secretary G.P. Barol 3. Secretary G.P. Sarah.

Whereas the above named applicant have made an application under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 2-6-2013 at Naddi but has not been found entered in the records of the Registrar of marriage i.e. Secretary M.C. Dharamshala;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of marriage and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 28-1-2015 at Tehsil office Dharamshala, at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed exparte against the respondents for the registration of marriage without affording and further opportunity of being heard. Issued under my hand and seal of the court on this 15th day of December, 2014.

Seal. JAGDISH CHAND, Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra (H.P.).

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा दरूस्ती :

श्री सौंकी राम पुत्र श्रीमती हलो देवी पत्नी श्री जैसी राम, निवासी रावा, मौजा करैरी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सौंकी राम पुत्र श्रीमती हलो देवी पत्नी श्री जैसी राम, निवासी रावा, मौजा करैरी, तहसील धर्मशाला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड महाल रावा, मौजा करैरी में 5368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 सौंकी राम पुत्र पृथ्वी चन्द दर्ज है जो कि गलत है। आवेदक अपना सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में सौंकी राम पुत्र श्री जैसी राम दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि में प्रार्थी ने प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत करैरी, विद्यालय प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, नकल राशन कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर लगाया है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा दरूस्ती :

श्री शिव कुमार ठाकुर पुत्र श्री किशन मल ठाकुर, निवासी महाल व शाम नगर, मौजा मन्त, तहसील धर्मशाला।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री शिव कुमार ठाकुर पुत्र श्री किशन मल ठाकुर, निवासी महाल व शाम नगर, मौजा मन्त, तहसील धर्मशाला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि कागजात माल में उसके भाई मोहन सिंह का नाम मोहन लाल व स्वयं उसका नाम शिव कुमार के बजाये शिव दर्ज किया गया है जो कि गलत है। आवेदक अपना व अपने भाई का नाम राजस्व कागजात में मोहन सिंह ठाकुर व शिव कुमार ठाकुर करवाना चाहता है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र भी लगाया है तथा हल्का कानूनगो की रिपोर्ट में भी दरुस्ती होना बाजिव पाया गया है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 52/M.E./T/2014

दिनांक : 18-12-2014 श्री मोहित वर्मा पुत्र श्री राजेश वर्मा, निवासी दुआड़ा, डा0 दुआड़ा, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्रीमती हीरा पुत्री श्री अमर चन्द, हाल पत्नी श्री मोहित वर्मा, निवासी दुआड़ा, डा0 दुआड़ा, तहसील व . . प्रार्थीगण। जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 9-12-2014 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 9-12-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान दुआड़ा में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-1-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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In the Court of Dr. Suresh Jaswal (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Rohit Thakur, aged 24 years s/o Shri Bhoop Singh, r/o Village Chogi, P.O. Chethar, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.).

2. Smt. Sushma Devi, aged 23 years, d/o Shri Room Singh, r/o Village Chhurla, P.O. Dugilag, Tehsil & District Kullu (H.P.). . .Applicants.

Versus

General Public

5370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 Subject.—Proclamation for registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Rohit Thakur and Smt. Sushma Devi have filed an application on dated 17-12-2014 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 2-7-2014 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-1-2015. The objection received after 17-1-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 17-12-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

SURESH JASWAL,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.).

_______

In the Court of Dr. Suresh Jaswal (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Naveen, aged 30 years s/o Shri Ram Vir, r/o Village Ramasteel Ind Manikaran Chowk Bhuntar, Tehsil Bhuntar, District Kullu (H.P.).

2. Smt. Uma Devi, aged 25 years, d/o Shri Sham Gopal Verma, r/o house No. 150, Ward No. 5 (Aleo) Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). . .Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Shri Naveen and Smt. Uma Devi have filed an application on dated 12-12-2014 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 5-5-2011 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-1-2015. The objection received after 12-1-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-12-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

SURESH JASWAL,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.).

5371

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 In the Court of Dr. Suresh Jaswal (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H. P.)

In the matter of :

1. Shri Ram Vir aged 60 years s/o Shri Labhu Ram, r/o Ramasteel Ind Manikaran Chowk Bhuntar, Tehsil Bhuntar, District Kullu (H.P.).

2. Smt. Saroj Bala, aged 56 years, d/o Shri Rattan Chand, c/o Sanjeev Mittal, r/o V.P.O. Piplage, Tehsil Bhuntar, District Kullu (H.P.). . .Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act,

1954.

Shri Ram Vir and Smt. Saroj Bala have filed an application on dated 12-12-2014 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 6-12-1981 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-1-2015. The objection received after 12-1-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-12-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

SURESH JASWAL,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu (H.P.).

_______

In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.) Sub-Divisional Magistrate, Theog,

District Shimla, H. P.

Smt. Reeta d/o Shri Mast Ram, r/o Village Shaye, P. O. Kuthar, Tehsil Theog, District . . Applicant. Shimla, H. P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Reeta d/o Shri Mast Ram, r/o Village Shaye, P. O. Kuthar, Tehsil Theog, District Shimla, H. P. has preferred an application to the undersigned for the registration of name 5372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 of her daughter namely Chahat whose date of birth is 13-2-2006 in the record of Gram Panchayat Kuthar, Tehsil Theog District Shimla, H.P.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 23-1-2015, failing which no objection will be entertained after the expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on 22-12-2014.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

_________

ब अदालत श्री भगवान सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 25/2014

तारीख दायर : 11-9-2014 श्रीमती सुभद्रा कुमारी पत्नी श्री धर्मदास, निवासी गांव पेई, डा0 बाहली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्रीमती सुभद्रा कुमारी पत्नी श्री धर्म दास, निवासी गांव पेई, डा0 बाहली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आवेदिका का सही नाम सुभद्रा कुमारी है। परन्तु पंचायत अभिलेख बाहली में वादी का नाम सुभद्रा दर्ज है जो सही नहीं है। इसका ज्ञान उसे पंचायत से प्रमाण-पत्र प्राप्ति के दौरान ज्ञात हुआ। वादी अपना नाम स्थानीय पंचायत अभिलेख बाहली में सुभद्रा के स्थान पर सुभद्रा कुमारी दरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम उपरोक्त पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर में सुभद्रा के स्थान पर सुभद्रा कुमारी दरुस्त करने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 22-1-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम पंचायत अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।5373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 ब अदालत श्री भगवान सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 22/2014

तारीख दायर : 23-9-2014 श्री रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री नर सिंह दास, निवासी गांव चौका, डा0 तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज कागजात माल खाता/खतौनी नं0 29 मिन/60 मिन, खसरा नं0 145, रकबा तादादी 0-36-35 है0, वाका चक चौका, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता

यह दरख्वास्त श्री रमेश चन्द पुत्र स्व0 श्री नर सिंह दास, निवासी गांव चौका, डा0 तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आवेदक का नाम कागजात माल खाता/खतौनी नं0 29 मिन/60 मिन, खसरा नं0 145, रकबा तादादी 0-36-35 है0, वाका चक चौका के खाना मालिक में दिनेश कुमार दर्शाया गया है जो गलत है। आवेदक का सही नाम रमेश चन्द है। जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने छायाप्रति आाधार कार्ड, पहचान पत्र व शपथ पत्र संलग्न आवेदन कर रखे हैं। जिसमें वादी का सही नाम रमेश चन्द है। वादी अपना नाम उपरोक्त कागजात माल के खाना मालिक में दिनेश कुमार के स्थान पर रमेश चन्द दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में दरुस्त करने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 22-1-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री भगवान सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री राकेश पुत्र श्री तवारसी राम, निवासी गांव निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

1. श्री मोहन सिंह पुत्र धनू, निवासी गांव निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 2. आम जनता

. . प्रतिवादी। 5374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 दरख्वास्त मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान मोहन सिंह पुत्र धनू, अराजी खाता/खतौनी नं0 144/361, किाा 2, रकबा तादादी 0-11-21 है0, वाका चक निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री राकेश पुत्र श्री तवारसीराम, निवासी गांव निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ गुजारी है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 144/361, किाा 2, रकबा तादादी 0-11-21 है0, वाका चक निरथ, के खाना मालिक में मोहन सिंह पुत्र धनू पुत्र भागसी दर्ज कागजात माल है। श्री मोहन सिंह जो प्रार्थी का रिश्ते में ताया लगता है, अरसा 40 वर्ष से लापता है। इसका ज्ञान प्रार्थी को उसके माता पिता से हुआ है। मोहन सिंह की कोई शादी न थी तथा न ही उसके कोई औलाद है तथा इसका नाम स्थानीय पंचायत अभिलेख में भी दर्ज न है। इसलिए वादी प्रतिवादी मोहन सिंह के जायज वारसान के हक में मकफूद-दल-खबरी इन्तकाल तस्दीक करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या मोहन सिंह प्रतिवादी यदि जीवित हो, को मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 22-1-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मकफूद-उल-खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 22-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री भगवान सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 23/2014

तारीख दायर : 28-10-2014 श्री गोपाल शर्मा पुत्र श्री ब्यास देव शर्मा, निवासी गांव नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . वादी। (हि0 प्र0)

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री गोपाल शर्मा पुत्र श्री ब्यास देव शर्मा, निवासी गांव नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आवेदक अपने पुत्र शिवेन्द्रा शर्मा जन्म तिथि 30-1-1989 का इन्द्राज पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर में समय पर दर्ज न करवा सका है। अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज पंचायत अभिलेख भड़ावली में दर्ज करवाना चाहता है।5375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज स्थानीय पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 22-1-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी के पुत्र के नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 22-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

भगवान सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 31/2014

तारीख दायर : 10-12-2014 श्री जवाहर लाल पुत्र श्री देव सुख, निवासी सिकासेरी, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी। शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज अराजी खाता नं0 36 वाका उप-महाल सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री जवाहर लाल पुत्र श्री देव सुख, निवासी सिकासेरी, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आवेदक का नाम कागजात माल अराजी खाता नं0 36, वाका उप-महाल सरपारा में जवाहर सिंह दर्शाया गया है जो गलत है। आवेदक का सही नाम जवाहर लाल है। जिसकी पुष्टि हेतु वादी ने छायाप्रति पैन कार्ड, राशन कार्ड व शपथ पत्र संलग्न आवेदन कर रखे हैं। जिसमें वादी का सही नाम जवाहर लाल पुत्र देव सुख है। वादी अपना नाम उपरोक्त कागजात माल में जवाहर सिंह के स्थान पर जवाहर लाल दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में दरुस्त करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 27-1-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे। 5376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 3 जनवरी, 2015/13 पौष, 1936 आज दिनांक 26-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-01-03.201_gazette_2015-1_3_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-01-03.201_gazette_2015-1_3_2015.