राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 05 फरवरी, 2015/16 माघ, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवम् उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 21 जनवरी, 2015
संख्याः एफडीएस-ए (3)-1/2004-लूज.--हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2014 के प्रारूप को इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एफडीएस-ए (3)-1/2004-लूज-, तारीख 14-07-2014 द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 की उपधारा (4)की अपेक्षानुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए, राजपत्र, (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 16-07-2014 को प्रकाशित किये गया था ;
226-राजपत्र/2015-05-02-2015 (6119) 6120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2015/16 माघ, 1936 और नियत अबधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,
अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के परामर्श से हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं,अर्थात :--
1. संंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. अनुसूची-11 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 से सलंग्न अनुसूची-11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--
"अनुसूची-11"
{नियम 20 देखें}
विभिन्न अपराधों के लिए प्रशमन फीस
| क्रम संख्या | धारा और अपराध की प्र—ति | शास्तिक धारा | प्रशमन फीस |
| 1. | धारा 8(3) मानक बाट, माप या गणना से भिन्न बाट, माप या गणना का उपयोग करना । | 25 अमानक बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति । | 2500 रुपए |
| 2. | धारा 8(4) मानकों के समनुरुप बाट या माप का निर्माण, इत्यादि करना । | 27 अमानक बाट या माप के विनिर्माण या विक्रय के लिए शास्ति । | 2000 रुपए |
| 3. | धारा 10. माल आदि के संबंध में कोई संव्यवहार या व्यौहार या स्ांविदा, ऐसे बाट,माप या अंक द्वारा की जाएगी, जो विहित किया जाए । | 28 विहित मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा करने के लिए शास्ति । | 1000 रुपए |
| 4. | धारा 12. किसी भी प्रकार की कोई रूढि, प्रथा, व्यवहार या पद्धति,जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु, चीज या सेवा से संबंधित संविदा या करार में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम की मांग करना या प्राप्त करना । | 30 मानक बाट या माप उल्लंघन में के संव्यवहारों के लिए शास्ति । | 1000 रुपए |
| 5. | धारा-17. विनिर्माता, व्यौहारी या मरम्मतकर्ता द्वारा अभिलेखों,रजिस्टरों का रखा जाना और मांग पर प्रस्तुत करना । | दस्तावेजों, आदि 31 का रख-रखाव न ं करने या उन्हे प्रस्तुत न करने के लिए शास्ति । | 500 रुपए |
| 6. | धारा-23. अनुज्ञप्ति के विना बाट या माप का विनिर्माण, करने के लिए शास्ति । | 45 अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप के विनिर्माण के लिए शास्ति । | |
| 7. | धारा-23. कोई भी व्यक्ति तब तक किसी वाट या माप का विनिर्माण/मरम्मत या विक्रय करने या विक्रय के लिए प्रस्थापित, अभिदर्षित या कब्जे या मरम्मत में नहीं रख सकेगा, जब तक कि वह नियन्त्रक द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति नहीं रखता हो । | 46 अनज्ञप्ति के बिना बाट और माप की मुरम्मत, विक्रय, आदि के लिए शास्ति। | |
| 8. | धारा-24. बाट या माप का सत्यापन और उनको स्टांम्पित करना । | 33 असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति। | |
| 9. | धारा-33. सत्यापन के बिना बाट और माप के विक्रय के लिए शास्ति । | 33 असत्यापित बाट या माप के विक्रय के लिए शास्ति । | |
| 10. | धारा-34. अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं के विक्रय या परिदान के लिए शास्ति । | 34 अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं, आदि के विक्रय या परिदान के लिए शास्ति। | |
| 11. | धारा-35. अमानक बाट या माप या संख्या द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति । | 35 अमानक बाट, माप या संख्या द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति। | |
| 12. | धारा-47. अनुज्ञप्ति से छेड़छाड़ के लिए शास्ति । | 47 अनुज्ञप्ति से छेडछाड के लिए शास्ति । | |
| 13. | धारा-53(3) अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्ध । | हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के किसी नियम के उपबन्धों का अतिक्रमण । | |
| अपराध | प्रशमन राशि | ||
| यदि शमन के लिए आवेदन खुदरा या थोक व्यौहारी द्वारा किया जाता है। | यदि शमन के लिए आवेदन विनिर्माताओं या आयात कर्ताओं द्वारा किया जाता है। | ||
| 14. | धारा 29 का उल्लंघन | दो हजार रूपए | दस हजार रुपए |
6122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2015/16 माघ, 1936
| 15. | धारा 36 की उप-धारा (1) का उल्लंघन | पांच हजार रूपए | पच्चीस हजार रुपए |
| 16. | धारा 36 की उप- धारा (2) का उल्लंघन | दस हजार रूपए | पचास हजार रुपए |
| 17. | अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उत्पादों की बिक्री करना। | दो हजार रूपए | पांच हजार रुपए |
आदेश द्वारा, आर0 डी0 धीमान, प्रधान सचिव।
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[Authoritative English text of the Government notification number FDS-A (3)- 1/2004-
Loose Dated, Shimla-171002, the 21.01.2015 as required under Clause 3 of Article 348 of the
Constitution of India].
FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st January, 2015
No. FDS-A (3)-1/2004- Loose.—Whereas the draft Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules,2014 were published in the Rajpatra,Himachal Pradesh,dated 16.07.2014 as required under sub-section(4)of section 53 of the Legal Metrology Act,2009(1 of 2010)vide this department notification No FDS-A (3)-1/2004-Loose,dated 14-7-2014 for inviting objection(s)or suggestion(s)from the persons likely be affected thereby;
And whereas 'no objection or suggestion has been received within stipulated period.
Now therefore,in exercise of powers conferred by section 53 of the Act ibid,the Governor of Himachal Pradesh after consultation with the Government of India is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement)Amendment Rules,2011, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2014.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
6123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2015/16 माघ, 19362. Substitution of Schedul XI.—For Schedule-XI appended to the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules,2011, the following Schedule shall be substituted, namely:—
" Schedule-XI
[See rule 20]
Compounding fees for various offences
| Sr. No. | Section and nature of offence | Penal Section | Compounding fee |
| 1. | S. 8(3) Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight, measure or numeration | 25 penalty for use of nonstandard weight or measures. | Rs. 2500.00 |
| 2. | S. 8 (4) Manufacture etc.of weight or measure only in conformity to Standards. | 27 Penalty for manu- facture etc. or sale of non-standard weight or measure. | Rs. 2000.00 |
| 3. | S.10 Transaction or dealing or contract in respect of goods etc., by such weight, measure or number as prescribed. | 28 penalty for making any transaction, deal or contract in contravention of the prescribed standards. | Rs. 1000.00 |
| 4. | S.12 Demanding or receiving by whatever custom,usage,practice or method any articles thing or service in excess or less than the quantity specified in the contract or agreement. | 30 Penalty for tran- sactions in contra- vention of standard weight or measure. | Rs. 1000.00 |
| 5. | S.17 Maintenance, and production of records, registers by manufacturer, dealer or repairer on demand. | 31 Penalty of non- maintenance or non-production of docu-ments, etc. | Rs. 500.00 |
| 6. | S. 23 Penalty for manufacturing of weight and measure without licence. | 45 Penalty for manu- facturing of weight and measure without licence. | Rs. 5000.00 |
| 7 | S. 23 No person shall Manufacture/repair or sell or offer,expose or possess for repair or sale,any weight or measure unless he holds a licence issued by the Controller. | 46 Penalty for repairing, selling, etc., of weight and measure without licence. | Rs. 2000.00 |
| 8. | S. 24 Verification and stamping of weight or measure. | 33 Penalty for use of unverified weight or measure. | Rs. 2000 to 5000.00 |
| 9. | S.33 Penalty for sale of weight or measure Without verification. | 33 Penalty for sale of unverified weight and measure. | |
| 10. | S.34 Penalty for sale or delivery of commodities by non-standards weights or measures. | 34 Penalty for sale or delivery of commodities, etc., by nonstandard weight or measure. | |
| 11. | S.35 Penalty for rendering service by nonstandards weight, measure or number. | 35 Penalty for rendering services by non-standard weight, measure or number. | |
| 12. | S. 47 Penalty for tempering with licence | 47 Penalty for tempering with licence. | |
| 13. | S.53(3) Provision of any rule made under the Act | Violation of pro- visions of any rule of Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rule, 2011. | |
| OFFENCE | Compounding Amount | ||
| If the application for compounding is by retailers or wholesaler dealers | If the application for compounding is by manu- factures or importers. | ||
| 14. | Contravention of section 29 | Rupees two thousand | Rupees ten thousand |
| 15. | Contravention of sub section (1) of section 36 | Rupees five thousand | Rupees twenty five thousand |
| 16. | Contravention of sub section (2) of section 36 | Rupees ten thousand | Rupees fifty thousand |
| 17. | Selling of products for more than the maximum retail price | Rupees two thousand | Rupees five thousand" |
By order, R. D. DHIMAN, Principal Secretary.
6125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2015/16 माघ, 1936 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)मुकद्दमा नं0 : 42/2014
तारीख दायर : 23-9-2014 श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव क्यार, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . वादी/प्रथम पक्ष। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री राहुल पुत्र श्री यशवन्त, निवासी गांव घराट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 2. श्री अक्षय कुमार पुत्र श्री यशवन्त, निवासी गांव घराट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
3. श्री अमर सिंह पुत्र श्री कैलाश चन्द, निवासी गांव क्यार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
4. श्रीमती कृष्णा पुत्री श्री कैलाश चन्द, निवासी गांव क्यार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
5. श्री गंगा दास पुत्र श्री रतन दास, निवासी गांव ठारलू, चक रंगोरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
6. श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री केदार नाथ, निवासी गांव रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
7. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री केदार नाथ, निवासी गांव रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
8. श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री केदार नाथ, निवासी गांव रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
9. श्रीमती धून्धू देवी पुत्री श्री केदार नाथ, निवासी गांव रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
10. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री केदार नाथ, निवासी गांव रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
11. श्री जवाहर सिंह पुत्र श्री बदरी सैन, निवासी गांव त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
12. श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री बदरी सैन, निवासी गांव त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
13. श्री कृष्ण भगत पुत्र श्री रतन दास, निवासी गांव त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
14. श्रीमती काल दासी पत्नी स्व0 श्री कैलाश चन्द, निवासी गांव क्यार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
15. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सरन दास, निवासी गांव क्यार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 6126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2015/16 माघ, 1936 18. श्रीमती स्नेह लता उपनाम सीमा पुत्री श्री श्याम लाल, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
19. श्रीमती नीलम पुत्री श्री श्याम लाल, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
20. श्रीमती खुब कला पत्नी स्व0 श्री श्याम लाल, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
21. श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री ईश्वर मोहन सिंह, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
22. श्री रितिक पुत्र श्री ईश्वर मोहन सिंह, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
23. श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री गोपी चन्द, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
24. श्री नन्द किशोर पुत्र श्री गोपी चन्द, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
25. श्री देविन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
26. श्री परस राम पुत्र श्री माल दर्जे, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
27. श्रीमती तारामणी पत्नी श्री उवर चन्द, निवासी गांव शान्गो, तहसील निचार, जिला किन्नौर, (हि0 प्र0)।
28. श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री बदरी सैन, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
29. श्री मनी राम पुत्र श्री नाथू राम, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
30. श्री बालक राम पुत्र श्री नाथू राम, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
31. श्रीमती शशी किरन पुत्री श्री नरगू, निवासी गांव रली, तहसील निचार, जिला किन्नौर, (हि0 प्र0) 32. श्री बदरी सैन पुत्र श्री फुला जीत, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
33. श्री राज बहादुर पुत्र श्री पानमा दर्जे, निवासी गांव भावा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, (हि0 प्र0)।
34. श्री यशवन्त पुत्र श्री पानमा दर्जे, निवासी गांव भावा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, (हि0 प्र0) 35. कु0 मोहन देवी पुत्री श्री बदरी सैन, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
(हि0 प्र0)। 6127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2015/16 माघ, 1936 39. श्री खोई पुत्र श्री चुहडू, निवासी गांव सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 40. श्री चुहडू पुत्र श्री जीवनू, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 41. श्री मेहर सिंह पुत्र श्री मिलखी राम, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
42. श्री दुनी चन्द पुत्र श्री पिजा, निवासी गांव, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
43. श्री गोपाल पुत्र श्री बोडू, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 44. श्री मुहम्मद अली पुत्र श्री साहब दीन, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
45. श्री राम सैन पुत्र श्री पदी, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 46. श्री सागरु पुत्र श्री भदरु, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 47. श्री सोहन लाल पुत्र श्री चुहडू, निवासी गांव त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
48. श्री पोशू पुत्र नामालूम, निवासी गांव त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 49. श्री श्याम लाल पुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रतिवादी। (हि0 प्र0)
दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123, हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 15/34 ता 73, किो 95, रकबा तादादी 08-16-04 है0, वाका चक त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थिया श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी गांव क्यार, डा0 ज्यूरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 15/34 ता 73, किो 95, रकबा तादादी 08-16-04 है0, वाका चक त्यावल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराये हुकमन तकसीम गुजारी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 49 का प्रार्थिया को इनके स्थाई पते के बारे कोई जानकारी न है तथा जिस कारण प्रतिवादीगण की तामील असालतन नहीं होनी पाई जा रही है तथा इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 से 49 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 4-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा इनके विरूद्ध यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 20-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 6128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 फरवरी, 2015/16 माघ, 1936ब अदालत श्री जोगिन्द्र सिंह चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भू0-व्यवस्था वृा शिमला स्थित ब्रौड वे होटल, संजौली, शिमला-6 उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती
तारीख पेशी : 3-3-2015 श्री विरेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री सुलतान सिंह रावत, निवासी संगीता काटेज सन्दल, चक्कर, . . प्रार्थी। शिमला-5
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री विरेन्द्र सिंह रावत ने इस अदालत में आवेदन-पत्र दायर किया है कि महाल आर0एफ0 करेडू़ (सन्दल) साविक महाल भरयाल, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला के राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम सहवन गलती से सुलतान सिंह के स्थान पर देवी सिंह लिखा गया है जबकि वास्तव में उसके पिता का सही नाम स्व0 श्री सुलतान सिंह रावत है, जिसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार अदालती द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री विरेन्द्र सिंह रावत के पिता स्व0 श्री सुलतान सिंह रावत का नाम उक्त महाल के राजस्व रिकॉर्ड में देवी सिंह के स्थान पर सुलतान सिंह रावत दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 3-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर उजर पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर-हाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 30-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
जोगिन्द्र सिंह चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भू0-व्यवस्था वृा शिमला स्थित सन्जौली, शिमला-6 (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Sanjeev Chauhan s/o Shri Balak Ram, r/o Village Bijlidhar, P.O. Kyara, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that my name in my son's CBSE Educational Certificate under Roll No. 2258206 may read as Sanjeev Chauhan instead of Sanjeev.
SANJEEV CHAUHAN, s/o Shri Balak Ram, r/o Village Bijlidhar, P.O. Kyara, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है