राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 19 फरवरी, 2015/30 माघ, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 11th Feburary, 2015
No. HPERC-428 Vol-VIII.—In exercise of powers conferred by Section 61, sub-section (1) of Section 62, Clauses (a), (b) and (e) of sub-section (1) of Section 86 and clause (zd) of sub- section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following regulations:—
236-राजपत्र/2015-19-02-2015 (6291)6292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2015/30 माघ, 1936
REGULATIONS
1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (First Amendment) Regulations, 2015.
(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Regulation 17.—In regulation 17 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Generation from the Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) Regulations, 2012 (hereinafter called "the said regulations")—
(a) in sub-regulation (2), for the second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—
"Provided further that the Commission may, by order, categorise the renewable energy projects, other than SHPs, under the respective renewable energy technologies specified in sub –regulation (1), based on the capacity of projects, the available subsidy schemes and such other factors as may be considered appropriate by it:
Provided further that the Commission may, in order to promote such technologies for smaller capacities, follow, mutatis mutandis, upto the limits as it may consider necessary separately for each such technology but not exceeding 5 MW for any such technology, the technological specific parameters, including capital cost, and other terms and conditions, as notified, or may be notified, by the Central Commission under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff Determination for Renewable Energy Sources) Regulations, 2012, in respect of the relevant financial years of the control period ending on 31st March, 2017, for the relevant renewable energy technology, as may be considered appropriate by it."; and (b) at the end of sub-regulation (3), the following proviso shall be added, namely,—
"Provided that the Commission may, by order, fix, on annual basis, the ceiling rates and associated terms and conditions to be used by the licensee for reverse bidding for procurement of power from the projects based on such technologies."
3. Amendment of Regulations 23. —In clause (b) of sub- regulation (2) of regulation 23 of the said regulation, the following proviso shall be added, namely,—
"Provided that where tariff is to be determined on financial year basis, in the control period, the Average Base Rate(s) of the State Bank of India (SBI) prevalent during the first six months of the previous year plus 300 basis points, shall be considered as the normative interest rate."
4. Amendment of Regulations 26.—In sub- regulation (4) of regulation 26 of the said regulation, the following proviso shall be added, namely,—
"Provided that in cases where tariff is to be determined on financial year basis, in the control period, the Average Base Rate(s) of the State Bank of India (SBI) prevalent during 6293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2015/30 माघ, 1936 the first six months of the previous year plus 350 basis points, shall be considered as the normative interest rate."
By the order of the Commission, Sd/- Secretary.
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Kartar Singh बनाम
आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Kartar Singh पुत्र श्री Puran Chand, निवासी Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Ankita Devi की जन्म तिथि 4-10-2002 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Ankita Devi की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26-2-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री Shyam Singh Bohara बनाम
आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Shyam Singh Bohara पुत्र श्री Laxman Singh Bohara, निवासी Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Sarita Bohara का जन्म दिनांक 20-1-2003 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित 6294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2015/30 माघ, 1936 सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Sarita Bohara का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26-2-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Yeshi बनाम
आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Yeshi पुत्री श्री Lobsang Chodon, निवासी Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tashi Dorjee का जन्म दिनांक 15-7-1983 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tashi Dorjee की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26-2-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मोही राम चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी किमाचन्द्रावली, परगना पिउत्रा, उप-तहसील नेरूवा। विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।6295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2015/30 माघ, 1936 नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी किमाचन्द्रावली, परगना पिउत्रा, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र इस कार्यलय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक किमाचन्द्रावली व क्यारला में सुन्दर सिंह दर्ज किया गया है जो कि गलत है प्रार्थी का सही नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत किमाचन्द्रावली, आधार कार्ड, शपथ पत्र व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम सुरेन्दर सिंह है।
हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख चक किमाचन्द्रावली व क्यारला में सुन्दर सिंह के बजाये सुरेन्दर सिंह उर्फ सुन्दर सिंह दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 20-2-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा चक गोटाडी व खिलार पटवार सर्कल मद्याना व पौडिया के अभिलेख में दरुस्ती के आदेश जारी किये जायेंगे।
आज दिनांक 30-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ
मोहर।
मोही राम चौहान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मोही राम चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री कर्ण सिंह पुत्र श्री भोप सिंह, निवासी खिलार, परगना चिगान, उप-तहसील नेरूवा।
विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री कर्ण सिंह पुत्र श्री भोप सिंह, निवासी खिलार, परगना चिगान, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र इस कार्यलय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक खिलार व गोटाडी में कर्म दर्ज किया गया है जो कि गलत है प्रार्थी का सही नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत पौडिया, स्कूल प्रमाण-पत्र में कर्ण सिंह है।
हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख चक गोटाडी व खिलार में कर्ण सिंह के बजाये कर्ण सिंह उर्फ कर्म सिंह दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 20-2-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा चक गोटाडी व खिलार पटवार सर्कल मद्याना व पौडिया के अभिलेख में दरुस्ती के आदेश जारी किये जायेंगे। आज दिनांक 30-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ
मोहर।
मोही राम चौहान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2015/30 माघ, 1936 ब अदालत श्री मोही राम चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री भोप सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी खिलार, परगना चिगान, उप-तहसील नेरूवा।
विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री भोप सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी खिलार, परगना चिगान, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र इस कार्यलय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक खिलार व गोटाडी में गोपाल दर्ज किया गया है जो कि गलत है प्रार्थी का सही नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत पौडिया, आधार कार्ड, शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र स्कूल प्रमाण-पत्र व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार सही नाम भोप सिंह है।
हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख चक खिलार व गोटाडी में गोपाल सिंह के बजाये भोप सिंह उर्फ गोपाल सिंह दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 20-2-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा चक गोटाडी व खिलार पटवार सर्कल मद्याना व पौडिया के अभिलेख में दरुस्ती के आदेश जारी किये जायेंगे। आज दिनांक 30-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ
मोहर।
मोही राम चौहान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मोही राम चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री द्युरा, निवासी डकोली, परगना शाक, उप-तहसील नेरूवा।
विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री द्युरा, निवासी डकोली, परगना शाक, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र इस कार्यलय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक डकोली में गुडडी दर्ज किया गया है जो कि गलत है प्रार्थिया का सही नाम मुताबिक नकल परिवार6297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2015/30 माघ, 1936 रजिस्टर, ग्राम पंचायत द्यिचना द्युरला, स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र व शपथ पत्र, राशन कार्ड के अनुसार सही नाम कान्ता देवी है।
हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख चक डकोली में गुडडी के बजाये कान्ता उर्फ गुडडी दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 20-2-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकते है। बाद गुजरने मियाद अपील एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा चक डकोली, पटवार सर्कल रुसलाह के अभिलेख में दरुस्ती के आदेश जारी किये जायेंगे।
आज दिनांक 30-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ
मोहर।
मोही राम चौहान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मोही राम चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री देवकी नंद पुत्र श्री रुप सिंह, निवासी मशरांह, परगना नोटी, उप-तहसील नेरूवा।
विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्त करने बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री देवकी नंद पुत्र श्री रुप सिंह, निवासी मशरांह, परगना नोटी, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने नाम दरुस्ती बारे आवेदन पत्र इस कार्यलय में प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक मशरांह व गोटाडी में मोहर सिंह दर्ज किया गया है जो कि गलत है प्रार्थी का सही नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत मशरांह, आधार कार्ड, शपथ पत्र व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार सही नाम देवकी नंद है।
हर आम व खास को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख चक मशरांह व गोटाडी में मोहर सिंह के बजाये देवकी नंद उर्फ मोहर सिंह दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 20-2-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद अपील एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा चक मशरांह व गोटाडी पटवार सर्कल मद्याना के अभिलेख में दरुस्ती के आदेश जारी किये जायेंगे।
आज दिनांक 30-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ
मोहर।
मोही राम चौहान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 फरवरी, 2015/30 माघ, 1936
नाम दरुस्ती
मैं, संजय कोहली पुत्र श्री बाल कृष्ण कोहली, निवासी वार्ड नं0 6, ऊना (हि0 प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरे बेटे अभिषेक कोहली के स्कूल रिकॉर्ड में गलती से मेरा नाम संजय कुमार व मेरी पत्नी का नाम रीना देवी दर्ज है। जिसे दरुस्त कर संजय कोहली व रीना कोहली किया जाए।
संजय कोहली,
पुत्र श्री बाल कृष्ण कोहली,
निवासी वार्ड नं0 6, ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है