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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 241, 25 February 2015

Published 25 February 2015

Gazette no.
241
Gazetteid
241/GAZETTE/2015-25/02/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-02-25.241_gazette_2015-2_25_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th February, 2015

No. HHC/Admn. 3 (399)/95-I .—11 days earned leave on and w.e.f. 21.2.2015 to 3.3.2015 is hereby sanctioned in favour of Shri Beer Singh Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Beer Singh Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

241-राजपत्र/2015-25-02-2015 (6381)6382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936 Certified that Shri Beer Singh Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

कार्मिक विभाग (नि0-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 2015

संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-7/2010-I.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श स,े इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-7/2011 तारीख 3 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध-क में :-- (1) स्तम्भ संख्या -4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "पे बैण्ड : `10300-34800/-जमा ` 4400/-ग्रेड पे ।"

(2) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- सम्बद्ध विभाग के लिपिकों/कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग के पदधारियों में से, जिनका, 10+2 या इसके समतुल्य जैसे कि हायर संकेण्डरी पार्ट-II, इन्टरमिडिएट, आदि की मान्यता प्राप्त शैक्षिक अर्हता रखने के अध्यधीन सहित, दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वाराः

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः6383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936 परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.-- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहड़ू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्‌दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

6384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए हों। (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी प्रधान सचिव (कार्मिक) ।

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[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010-I

Dated 28.01.2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th January, 2015

No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011 dated the 3rd August, 2011 namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion (Third Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P.

6385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011:—

(1) For the existing provisions against Col. No. 4, the following shall be substituted namely:—

"Pay Band ` 10300-34800+4400 Grade Pay."

(2) For the existing provisions against Col. No. 11, the following shall be substituted namely:—

By promotion from amongst the incumbents of the Common Clerical cadre of Clerks/ Junior Assistants of the concerned Department subject to possessing of recognized educational qualification of 10+2 or its equivalent like Higher Secondary Part-II, Intermediate, etc. with ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

(i) District Lahaul & Spiti.

(ii) Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

(iii) Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

(iv) Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

(v) Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

(vi) Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

(vii) District Kinnaur.

6386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936 (viii) Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

(ix) Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order, SKBS NEGI, Principal Secretary (Personnel).

6387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ललिता देवी पत्नी स्व0 श्री देव राज, निवासी गांव व डा0 सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-महाल पंजलेहड़ मौजा सकोह के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

ललिता देवी पत्नी स्व0 श्री देव राज, निवासी गांव व डा0 सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी बेटी सोनू देवी का नाम महाल पंजलेहड़ के राजस्व रिकॉर्ड में पूजा देवी पुत्री देव राज दर्ज है, जबकि उसका नाम सोनू देवी है। जिसके एवज में प्रार्थिया ने अपनी बेटी के दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड की छाया प्रतियां संलग्न की है। प्रार्थिया राजस्व रिकॉर्ड में अपनी बेटी का नाम पूजा देवी के बजाए सोनू देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी को महाल पंजलेहड़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया की बेटी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा तथा उक्त नाम की दरुस्ती बारे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड महाल पंजलेहड़ में नाम पूजा देवी के बजाए सोनू देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

सूरज सिंह पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, उप-महाल मैकलोडगंज, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-उप-महाल मैकलोडगंज के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

सूरज सिंह पुत्र श्री बुद्धि सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, उप-महाल मैकलोडगंज, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम उपमहाल मैकलोडगंज के राजस्व अभिलेख में सूरत राम पुत्र बुद्धि सिंह दर्ज है जबकि उसका नाम सूरज सिंह है जिसके एवज में प्रार्थी ने राशन कार्ड, पैन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। 6388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपमहाल मैकलोडगंज के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे कोई किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा तथा उक्त नाम की दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड उपमहाल मैकलोडगंज में नाम सूरत राम के बजाए सूरज सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दावा संख्या : /2014 तारीख मरजुआ ः 18-6-2014 तारीख पेशी : 9-3-2015 बमुकद्दमा : तकसीम।

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी जगत सिंह, रामेश्वर सिंह पुत्र जालम सिंह, श्रीमती सुदर्शना पत्नी प्रशोतम सिंह, निवासीयान महाल व मौजा सिद्धवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

श्रीमती मिनाक्षी पुत्री शिव राम, श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व0 श्री शिव राम, निवासीयान महाल व मौजा सिद्धवाड़ी, तहसील धर्मशाला।

विषय.-प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन भूमि खाता नं0 219, खतौनी नं0 271, खसरा नं0 1127/1012/806, रकबा 00-11-40 है0, वाक्या महाल व मौजा सिद्धवाड़ी, तहसील धर्मशाला।

प्रार्थी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी जगत सिंह, रामेश्वर सिंह पुत्र जालम सिंह, श्रीमती सुदर्शना पत्नी प्रशोतम सिंह, निवासीयान महाल व मौजा सिद्धवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने तकसीम प्रकरण इस न्यायालय में बराये तकसीम आवेदन-पत्र गुजार रखा है, जो इस अदालत में विचाराधीन है प्रतिवादी मिनाक्षी पुत्री शिव राम को तामील बारे समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादी को तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 9-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते है। गैर हाजिरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको उपरोक्त तकसीम बारा किसी प्रकार का कोई उजर नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 8-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

निको

. .प्रार्थिया

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) नाम दरुस्ती/जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार/उद्‌घोषणा बनाम आम जनता।

श्रीमती निको पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी ऐहजू, तहसील जोगिन्दरनगर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-10-1956 को गांव ऐहजू में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत ऐहजू के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी जन्म तिथि दर्ज न हो सकी है। जिसे दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की जन्म तिथि 20-10-1956 ग्राम पंचायत ऐहजू में दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 18/2015

श्री मोहम्मद इकबाल पुत्र श्री नूर मोहम्मद, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोहम्मद इकबाल पुत्र श्री नूर मोहम्मद, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र इम्तियाज हाशमी की जन्म तिथि 5-11-1989 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुन्डियों में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 5-11-1989 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। 6390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2015/6 फाल्गुन, 1936 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इम्तियाज हाशमी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुन्डियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 5-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त इम्तियाज हाशमी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 25 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-02-25.241_gazette_2015-2_25_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-02-25.241_gazette_2015-2_25_2015.